यह लेख लॉसीखो.कॉम से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रिज़ोल्यूशन में डिप्लोमा करने वाली Shivalika Gupta द्वारा लिखा गया है। इस लेख में प्रस्ताव के निरसन (रिवोकेशन) की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
एक अनुबंध को तब पूर्ण कहा जाता है जब प्रस्ताव (ऑफर) और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होती है, और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है जैसे कि मुक्त सहमति, वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) और योग्यता। कंसेंसस एड इडेम जिसका अर्थ है कि अनुबंध के गठन के लिए दिमाग का मिलना भी एक आवश्यक तत्व है। लेकिन, बीच में कुछ महत्वपूर्ण मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) तत्व हैं जो आवश्यक हैं और इसके परिणामस्वरूप घटनाओं के क्रम में परिवर्तन हो सकता है। अनुबंध ख़त्म होने से पहले वचनदाता और वचनकर्ता अनुबंध को समाप्त कर सकते है। यह समाप्ति तब होगी जब कुछ शर्तों को पूरा किया जाएगा। इसे निरसन कहते हैं।
निरसन का अर्थ है विलोपन (ऐनलमेंट) का कार्य। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 5 प्रस्ताव के निरसन के नियमों को निर्धारित करती है। धारा 5 कहती है कि प्रस्तावक (ऑफ़री) को स्वीकृति की सूचना दिए जाने से पहले किसी भी समय अनुबंध को रद्द किया जा सकता है मगर उसके बाद नहीं। एक बार स्वीकृति का संचार (कम्युनिकेशन) हो जाने के बाद अनुबंध को रद्द नहीं किया जा सकता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 6 उन तरीकों के बारे में बताती है जिनके द्वारा प्रस्ताव का निरसन किया जाता है। यह लेख उन तरीको से संबंधित है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 द्वारा निर्धारित की गई हैं जिसके द्वारा निरसन किया जा सकता है। निम्नलिखित तरीको का उल्लेख नीचे किया गया है
निरसन की सूचना
पहला तरीका सूचना भेजकर प्रस्ताव को रद्द करना है। किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावकर्ता को सूचना देकर रद्द किया जा सकता है। निरसन की सूचना तब प्रभावी होगी जब स्वीकृति की सूचना देने से पहले यह प्रस्ताव प्राप्तकर्ता के ज्ञान में हो।
उदाहरण के लिए: अमित ने बलराज को 2,00,000 रुपये के लिए अपनी कार को बेचने की प्रस्ताव रखा और पत्र के माध्यम से इसे बलराज को भेजा। इससे पहले कि बलराज प्रस्ताव स्वीकार करता और अमित को अपनी स्वीकृति की सूचना देता, अमित बलराज को सूचित करके अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है। इस मामले मे कोई अनुबंध नहीं होगा क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले अमित द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।
समय की अवधि की समाप्ति
दूसरी तरीक़ा समय की अवधि समाप्त होने पर प्रस्ताव को निरस्त करना है। यदि स्वीकृति के लिए कोई समयावधि (टाइम पीरियड) निर्धारित है, तो निर्धारित समय अवधि समाप्त होने से पहले स्वीकृति की सूचना नहीं देने पर प्रस्ताव निरस्त हो जाता है।
उदाहरण के लिए: अमीश ने 1 सितंबर, 2019 को शेयरों के लिए आवेदन किया लेकिन 1 सितंबर, 2020 को अमीश को शेयर आवंटित कर दिए गए। इसलिए अमीश ने उन्हें आवंटित शेयर लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अमीश को शेयर लेने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए समय अवधि समाप्त हो गई है।
स्वीकृति के लिए पूर्व शर्त
स्वीकृति की पूर्व शर्त पूरी न होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है। कभी-कभी, एक प्रस्तावक प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले प्रस्तावकर्ता को कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए कह सकता है, यदि प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव के संचार में निर्धारित उन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रस्तावक प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। इस प्रकार, यदि स्वीकृति से पहले की ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।
उदाहरण के लिए: जितेश ने अपनी रोलेक्स घड़ी कमलेश को 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया। जितेश ने स्वीकृति पत्र के साथ आधी राशि देने की शर्त रखी। कमलेश स्वीकृति की सूचना देता है लेकिन राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। जितेश को प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार है क्योंकि कमलेश द्वारा पूर्व शर्त को संतुष्ट नहीं किया गया है।
प्रस्तावकर्ता की मृत्यु या पागलपन
एक और तरीका जिसके द्वारा प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है, वह है प्रस्तावकर्ता की मृत्यु या पागलपन। प्रस्तावकर्ता की मृत्यु या पागलपन के कारण प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है, यदि स्वीकृति की सूचना देने से पहले प्रस्तावकर्ता की मृत्यु या पागलपन का तथ्य प्रस्तावक के जानकारी में आ जाता है।
अंग्रेजी कानून के तहत, प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृति के बाद भी प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है यदि स्वीकृति प्रस्तावकर्ता की मृत्यु या पागलपन के बारे में तथ्य की अज्ञानता में की गई है।
उदाहरण के लिए: जैनुल गौरी को 5 साल की अवधि के लिए अपना घर किराए पर देने की पेशकश करता है। गौरी को जैनुल के पागलपन के बारे में पता चल गया और उसने स्वीकृति से पहले प्रस्ताव को रद्द कर दिया।
प्रस्ताव के निरसन के लिए अन्य तरीके
प्रस्ताव की अस्वीकृति
प्रस्ताव की अस्वीकृति प्रस्ताव को रद्द करने का एक अन्य तरीका है। प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है यदि इसे प्रस्तावक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। एक बार जब प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो इसे प्रस्तावक द्वारा फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए: अली ने पत्र द्वारा अपनी कार हैदर को 3,00,000 रुपये में प्रदान की। हैदर ने अली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अब हैदर इसे फिर से पुनर्जीवित नहीं कर सकता क्योंकि एक बार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो इसे फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।
प्रस्तावकर्ता की मृत्यु
प्रस्तावकर्ता की मृत्यु भी एक तरीका है जिसके द्वारा प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है। एक प्रस्ताव जिसे स्वीकृति के लिए संप्रेषित किया गया है, को रद्द किया जा सकता है यदि प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी प्रस्ताव की स्वीकृति के भेजने के पहले हो जाती है।
उदाहरण के लिए: अजय पत्र द्वारा विजय को अपना घर बेचने की पेशकश करता है। स्वीकृति के संचार से पहले विजय की मृत्यु हो जाती है, प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि प्रस्तावक की ओर से कोई स्वीकृति नहीं है।
जवाबी-प्रस्ताव (काउंटर ऑफर)
यदि कोई जवाबी प्रस्ताव किया जाता है तो प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। प्रस्तावकर्ता मूल प्रस्ताव में संशोधनों और विविधताओं के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तब प्रस्तावकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव या जवाबी प्रस्ताव कहा जाता है। प्रति प्रस्ताव की स्वीकृति मूल प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बराबर है।
उदाहरण के लिए: सोनू 2,000 रुपये में मोनू को अपनी घड़ी देता है। मोनू ने कहा कि वह इस घड़ी को 1,500 रुपये में खरीदेगा। सोनू का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है क्योंकि इसके लिए एक जवाबी प्रस्ताव है और इसलिए मूल प्रस्ताव ख़त्म हो गया है।
निर्धारित तरीक़े में स्वीकृति नहीं की जा रही है
यदि प्रस्तावकर्ता ने स्वीकृति के संचार के लिए एक निश्चित मोड निर्धारित किया है तो प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति का संचार प्रस्ताव द्वारा निर्धारित तरीक़े में सख्ती से किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव निर्धारित तरीक़े में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव को रद्द कर सकता है।
उदाहरण के लिए: कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का चयन किया और उसे ईमेल द्वारा एक प्रस्ताव पत्र भेजा और उसे केवल ईमेल के माध्यम से 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र पोस्ट करके स्वीकृति की सूचना देता है। प्रस्ताव पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्वीकृति की सूचना केवल ईमेल के माध्यम से दी जानी चाहिए। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।
प्रस्ताव के विषय वस्तु की अवैधता
एक प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है यदि यह प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति से पहले अवैध हो जाता है।
उदाहरण के लिए: निर्माता थोक व्यापारी को 50,000 रुपये मूल्य का तंबाकू प्रदान करता है। स्वीकृति की सूचना देने से पहले, राज्य सरकार का एक आदेश था जिसमें तंबाकू की बिक्री को अवैध घोषित किया गया था। इस प्रकार, प्रस्ताव की विषय-वस्तु की अवैधता के कारण प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।
प्रस्ताव के विषय वस्तु का विनाश
प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है यदि प्रस्ताव की विषय वस्तु प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति से पहले नष्ट कर दी जाती है।
उदाहरण के लिए: विक्रेता थोक व्यापारी को पटाखे बेचने की पेशकश करता है और थोक व्यापारी से 5 दिनों के भीतर स्वीकृति की सूचना देने के लिए कहता है। तीसरे दिन आग लग गई और सारे पटाखे जल गए। चूंकि प्रस्ताव की विषय वस्तु नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।
कानूनी मामले
नुटक्की शेषरत्नम बनाम उपजिलाधिकारी, एआईआर 1992 एससी 131 के मामले में, ज़मीन के मलिक ने अधिग्रहण (एक्विसिशन) के लिए भूमि का प्रस्ताव किया, यदि भूमि के लिए एकमुश्त राशि (लम्प सम अमाउंट) का भुगतान किया जाता है। अधिग्रहण अधिकारी द्वारा स्वीकृति का बैनामा तैयार करने से पहले वादी ने प्रस्ताव वापस ले लिया। अदालत ने कहा कि रद्द किया गया प्रस्ताव वैध है। इस प्रकार, स्वीकृति के संचार से पहले निरसन का संचार प्रस्तावकर्ता तक पहुंच जाना चाहिए।
एयरफ़्रेड शोंटैंक बनाम मुथुरायना चेट्टी, (1892) 2 मद्रास एलजे 57 के मामले में, अदालत ने कहा कि जब एक प्रस्तावकर्ता प्रस्तावक को एक निश्चित अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने का विकल्प देता है, तो इसे उस अवधि की समाप्ति से पहले भी वापस लिया जा सकता है जब तक कि कोई प्रस्ताव न हो जबतक की इस प्रस्ताव चलाए रखने के लिए कुछ प्रतिफल ना हो।
जे.के. इंटरप्राइजेज बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1997 एमपी 68, के मामले में अदालत ने कहा कि प्रस्ताव को रद्द करने की सूचना बिल्कुल स्पष्ट और सही पते पर होनी चाहिए। इस मामले में निरस्तीकरण पत्र फैक्स संदेश द्वारा भेजा जा रहा था। दुर्भाग्य से, यह गलत पते पर पहुंच गया। अदालत ने माना कि इसका कोई असर नहीं हुआ।
एशिया टेक नागरकोइल बनाम डी.जी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, एआईआर 2010 मद्रास 54, के मामले में अदालत ने कहा कि जहां बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं (टेंडर) कभी नहीं खोली गईं क्योंकि इसका खुलना स्थगित (पोस्टपोन) हो गया था, निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को अपना प्रस्ताव वापस लेने का अधिकार है।
साधु लाल मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1972 सभी 137 मामले में, पक्ष द्वारा संबंधित सरकार को प्रस्तुत की गई निविदा को बाद में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन, बाद में उस संबंधित सरकार को स्वीकृति वापस लेने के लिए एक तार (टेलीग्राम) भेजा गया। अदालत को अनुबंध के समाप्त होने के पुख्ता सबूत मिले और अनुबंध को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। कारण यह है कि जैसे ही स्वीकृति पत्र पोस्ट किया गया, निविदा अनुबंध समाप्त हो गया। ऐसे में निरसन नहीं हो सका।
निष्कर्ष
स्वीकृति संप्रेषित होने पर अनुबंधों को बाध्य माना जाता है। पारेषण (ट्रांसमिशन) के दौरान स्वीकृति पत्र देना अनुबंध पूरा करना माना जाता है। यही कारण है कि जब प्रस्ताव के निरस्तीकरण की सूचना दी जाती है तब भी अनुबंध समाप्त नहीं होता है क्योंकि प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव को रद्द करने से पहले स्वीकृति का संचार किया गया था।
अदालतें कभी-कभी पक्षों के बीच अनुबंध को संशोधित करके ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती हैं। अदालतों को पक्षों के बीच अनुबंध के शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं है। अदालतों का कर्तव्य नहीं है की अदालत पक्षों के लिए अनुबंध बनाये। पक्षों का यह कर्तव्य है कि वे अपना स्वयं का अनुबंध करें और यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे व्यवसाय की ऐसी व्यावसायिक प्रकृति में हस्तक्षेप करें।
हालांकि, कानून की व्याख्या पर विचार करते हुए, अदालतों को अक्सर एक प्रस्ताव के निरसन की वैधता के सवाल पर विचार करने के लिए कहा जाता है। इस लेख से यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि निरसन दोनों पक्षों का वैधानिक रूप से प्रदान किया गया अधिकार है और इसके अलावा, प्रस्ताव के निरसन का, प्रस्ताव के संचार और प्रस्ताव की स्वीकृति के स्वीकृत सिद्धांतों पर एक अधिभावी (ओवरराइडिंग) प्रभाव है।
संदर्भ
- धारा 5, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
- धारा 6, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
- नुटक्की शेषरत्नम बनाम सब कलेक्टर, एआईआर 1992 एससी 131
- एयरफ़्रेड शोंटैंक वी. मुथुरायना चेट्टी, (1892) 2 मैड एलजे 57
- जे.के. एंटरप्राइजेज बनाम एमपी राज्य, एआईआर 1997 एमपी 68
- साधु लाल मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आकाशवाणी 1972 सभी 137