भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की तुलना में अनुच्छेद 368 का विश्लेषण

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Constitution of India

यह लेख लॉसिखो के इंट्रोडक्शन टू लीगल ड्राफ्टिंग: कॉन्ट्रैक्ट्स, पेटिशन्स, ओपिनियन्स एंड आर्टिकल्स में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे Arka Prasad Roy द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह अनुच्छेद 13 की तुलना में अनुच्छेद 368 का विश्लेषण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण मामलो पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है

परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368   का परस्पर मेल, हमेशा एक विवादास्पद मामला रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विधायिका के बीच लगातार टकराव होता रहता है। हम इस विषय के बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, हम राज्य द्वारा स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, या खुद की प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) को बनाने के लिए किए गए कई संशोधनों को खोजने में सक्षम होंगे, दूसरी ओर हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कई प्रयास करते हुए और राज्य की शक्तियों की जाँच करते हुए भी देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है ताकि न्याय के प्रशासन और न्यायपालिका के कामकाज को राज्य के अन्य अंगों द्वारा अप्रासंगिक नहीं बनाया जा सके। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के अपमान में कानूनों से संबंधित है, और संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन और उसी के लिए प्रक्रिया प्रदान किया गया है। लंबे समय से संविधान में संशोधन की गुंजाइश थी, और फिर यह सवाल आया कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यह लेख अनुच्छेद 13 और 368 के परस्पर क्रिया पर चर्चा करता है जिससे पाठकों को भारतीय न्यायपालिका के संबंध में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 

नागरिक के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 द्वारा नियमों के लिए आरक्षित और संरक्षित हैं जो किसी अन्य तरह से हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुपालन के लिए संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों और परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत वर्णित है। इसके लिए भारतीय राज्य को मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह न्यायाधीशों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर किसी क़ानून या अन्य कार्रवाई को अमान्य घोषित करने का अधिकार देता है। हमारे संविधान के भाग III में इंगित अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 का खंड (1) इस बात पर जोर देता है कि किसी भी असंगत मौजूदा कानूनों को संविधान के प्रभावी होने की तारीख से निरस्त कर दिया जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अनुच्छेद 13 (1) की व्याख्या करते हुए यह तय किया कि क्या अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों के लिए कोई पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रायोज्यता (एप्लीकेशन) था। सात-न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिकाकर्ता की अपील पर विचार किया, जिस पर केशवन माधव मेनन बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे (1951) में भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 के तहत आरोप लगाए गए थे। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 (1) “मौलिक अधिकारों के साथ असंगत सभी कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है जैसे कि वे कभी भी पारित नहीं हुए थे और अस्तित्व में थे या शुरू से ही असंवैधानिक घोषित किए गए थे” अपील में उठाए गए सवालों में से एक था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 13(1) सभी उद्देश्यो के लिए मौजूदा कानूनों को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या शुरू से ही शून्य नहीं करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 13 संविधान की प्रारंभ तिथि से पहले और बाद में मौलिक अधिकारों के प्रयोग के कारण ऐसे कानून को “अप्रभावी और शून्य” घोषित करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 2017 के शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य (आमतौर पर तीन तालक निर्णय के रूप में जाना जाता है) के मामले में अनुच्छेद 13 में व्यक्तिगत कानूनों को जोड़ने का मौका मिला। न्यायालय ने, हालांकि, यह माना कि तीन तलाक जारी करने और तलाक प्राप्त करने का मुस्लिम पुरुषों का अधिकार मनमाना और अनुचित था क्योंकि शरीयत कानून एक वैधानिक कानून है जिसे केंद्रीय विधान सभा द्वारा संहिताबद्ध किया गया है।

भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 13(2) 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो संविधान के साथ “संगत” नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कानून बनाया गया है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो ऐसा कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। अधिनियमन के बाद न्यायिक समीक्षा के लिए यह एक विशिष्ट औचित्य है। 

कई मामलों में से एक जो अनुच्छेद 13 की व्याख्या के कार्य को और जटिल बनाता है, वह गुजरात राज्य और अन्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड (1974) का मामला है। इस मामले में कुछ परिप्रेक्ष्य (सिनेरियो) प्रदान करने के लिए यह कहा जा सकता है कि मई 1960 में बंबई राज्य के दो भागों में विभाजित होने के बाद, गुजरात राज्य ने 1961 में बॉम्बे वेलफेयर फंड (गुजरात विस्तार और संशोधन अधिनियम) पारित किया। 1953 बॉम्बे वेलफेयर फंड संशोधन अधिनियम के कारण अधिनियम में कई संशोधन हुए। 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत गठित एक व्यवसाय, जो प्रतिवादी था, ने “कई विवाद” किए। उनमें से एक ने दावा किया कि कुछ संशोधन अधिनियम प्रावधानों ने “अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत नागरिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है।” नतीजतन, अधिनियम अवैध था और अनुच्छेद 13 (2) के उल्लंघन में था। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ से अन्य बातों के अलावा, पूछा गया था कि क्या “अंबिका मिल”, एक गैर-नागरिक, यह दावा कर सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 13 (2) ने क़ानून को शून्य या गैर-स्थायी बना दिया है।

बंबई उच्च न्यायालय को बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली (1951) के मामले में हिंदू द्विविवाह रोकथाम अधिनियम 1946 की संवैधानिकता का निर्धारण करना था। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर प्रदान किया कि क्या व्यक्तिगत कानूनों को अनुच्छेद 13(3)(a) में वर्णित “लागू कानून” माना जा सकता है। माननीय न्यायमूर्ति एमसी छागला का मानना ​​था कि “क़ानून” शब्द में अनुच्छेद 13(3)(a) के दायरे में “व्यक्तिगत कानून” शामिल नहीं है। सवाल यह था कि क्या व्यक्तिगत कानून को अनुच्छेद 13(3)(a)(b) में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। पूर्व में वैधानिक कानून शामिल हैं, जबकि बाद में वे सभी कानून शामिल हैं जो 1950 से प्रभावी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, अहमदाबाद वीमेंस एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघ (1997) में फैसला सुनाया कि यदि धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को उन कानूनों में शामिल किया जाता है जिन्हें विधायिका ने संहिताबद्ध किया है, तो संहिताकरण मौलिक अधिकारों के लिए होना चाहिए। नारसू के फैसले में जो समस्या पहली बार सामने आई थी, वह तीन तलाक के फैसले में बनी रही और उसके बाद भी, कानून के दायरे और परिभाषा और अनुच्छेद 13(3)(a) और (b) में “लागू कानून” को और उलझा दिया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368

भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा जोड़ा, बदला या निरस्त किया जा सकता है, जो विशेष बहुमत और अनुसमर्थन द्वारा संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संसद के किसी भी सदन में संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे उस सदन के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित (अप्रूव) होना चाहिए।

भारत की संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान और इसकी प्रक्रियाओं को बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जाता है, और ऐसा करने से अतिरिक्त नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यक संरचना को बनाए रखते हुए इसे बदलने का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान में दो अलग-अलग प्रकार के संशोधनों को अनुच्छेद 368 में सूचीबद्ध किया गया है। पहले प्रकार के संशोधन के लिए दोनों लोकसभा और राज्य सभा में साधारण बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है दूसरे प्रकार के लिए एक विशेष संसदीय बहुमत की आवश्यकता होती है, और तीसरे प्रकार के लिए विशेष बहुमत और राज्य की 50% आबादी के समर्थन की आवश्यकता होती है। 

समय स्थिर नहीं है; यह हमेशा बदलता रहता है। और समय के साथ साथ संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। आबादी का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल बदलने लगा है। यदि संवैधानिक संशोधन नहीं किए गए, तो हम आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे, और यह प्रगति के लिए एक बाधा बन जाएगी। हमारे पूर्वजों ने क्यों संविधान को इतना मजबूत बनाया जैसा की यह आज के समय में है इसका भी एक औचित्य है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ राष्ट्र के विस्तार के अनुकूल हैं। नतीजतन, अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार है जो वह उपयुक्त देखता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की तुलना में अनुच्छेद 368

आधुनिक मांगों को पूरा करने और बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान को बदलना चाहिए। हालांकि, संसद की अनंत संशोधन शक्तियों के कारण सरकार देश के अंतिम कानून की शर्तों को अपने लाभ के लिए बदलने में सक्षम है। यह सरकार को अपने अधिकार का मनमाने ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तेज दिमाग हमेशा उन संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में सक्षम रहे हैं जो देश और इसके लोगों के लिए हानिकारक होंगे जब भी संसद ने असीमित शक्तियों को हासिल करने के लिए संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने संसद को याद दिलाने के लिए नियम जारी किए कि संविधान देश का शीर्ष विधान है और संसद के सभी अधिकारों का स्रोत है।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) के मामले में, संवैधानिक (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951  की वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसमें अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को कम करने को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिया गया तर्क भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत था, की “कानून” शब्द में कानून सहित सभी प्रकार के कानून शामिल हैं जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और इसलिए इस तरह के कानून की वैधता को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संबंध में आंका जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि “इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक ​​वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, इस तरह की असंगति की सीमा तक, शून्य हो। यह राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से भी रोकता है।

अदालत ने व्याख्या के साहित्यिक नियम का इस्तेमाल किया और माना कि “कानून” शब्द में केवल नियम, विनियम (रेगुलेशन) या सामान्य विधायी शक्ति के दौरान बनाए गए ऐसे कानून शामिल हैं और एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है। इस प्रकार, शीर्ष अदालत ने संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि अनुच्छेद 13(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों को प्रभावित नहीं करता है। अदालत ने माना कि अनुच्छेद 13 के तहत बनाई गई शर्तें पूरी तरह से सामान्य हैं और हमारी संसद को अनुच्छेद 368 के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती हैं।

अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368, दो अनुच्छेद जो बहुत व्यापक रूप से वाक्यांशित (फ्रेस्ड) हैं, और विवादो से बचने के लिए निर्माण के सामंजस्यपूर्ण नियम का उपयोग करने वाले न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में देखा जा सकता है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964)

इस मामले में संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया गया था, फिर से इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित किया, कई संपत्ति अधिकारों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, इस प्रकार यह न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित था। इस उदाहरण में यह भी तर्क दिया गया था कि संशोधन ने न्यायिक समीक्षा के लिए क्षेत्र को कम कर दिया और इस प्रकार अनुच्छेद 226 का उल्लंघन हुआ या यह अनुच्छेद प्रभावित हुआ था। और यह कि यदि ऐसा किया जाना था तो उसे ‘संबद्ध प्रावधान’ में संशोधन करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा, अर्थात ऐसे संशोधन के वैध होने के लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। 

न्यायालय ने माना कि संशोधन का सार मौलिक अधिकार में संशोधन करने का एकमात्र तरीका था ताकि राज्य कृषि सुधार को लागू करने में सक्षम हो सके। यदि यह किसी तरह अनुच्छेद 226 को प्रभावित करता है कि यह केवल आकस्मिक था और इरादा नहीं था, तो इससे अनुच्छेद में संशोधन नहीं होता है। संस्था ने 3:2 के बहुमत से दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि विवादित अधिनियम ने किसी भी तरह से या किसी भी तरह से अनुच्छेद 226 को नहीं बदला है।

एलसी गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

भारतीय कानून के इतिहास में, परिभाषित उदाहरणों में से एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) है। ऐसे में कई मुद्दे सामने आए। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि संसद के पास भारत के संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को बदलने का अधिकार है या नहीं। जबकि उत्तरदाताओं ने कहा कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी भी इसे कठोर और गैर-लचीला बनाने का इरादा नहीं किया, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संसद के पास मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय के अनुसार संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है।    

यह मौलिक अधिकारों के लिए एक सकारात्मक निर्णय था, और बहुमत ने स्थिति ली कि “अनुवांशिक (ट्रांससेंडेंटल)” स्थिति मौलिक अधिकारों द्वारा कब्जा कर ली गई थी और भारत के संविधान के प्रावधानों द्वारा बनाए गए किसी भी प्राधिकरण के पास अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं थी और इसमें संसद भी शामिल थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित यह एक सकारात्मक निर्णय था, अदालत ने शायद सोचा होगा कि जब ये अधिकार एक राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो हम धीरे-धीरे अधिनायकवादी (टोटलिटेरियन) शासन के अधीन हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव (तत्कालीन) ने इन्हें “मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मौलिक अधिकार” के रूप में चित्रित किया और आगे मौलिक अधिकारों की तुलना प्राकृतिक अधिकारों से की।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

इस मामले में, प्राथमिक याचिकाकर्ता, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) ने केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 का विरोध करते हुए एक रिट याचिका दायर की। याचिका का प्राथमिक तर्क यह था कि अधिनियम ने संपत्ति के मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया और न्याय और समानता के विचारों के खिलाफ गया। सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला सुनाया। निर्णय के प्रमुख बिंदु यह थे कि संसद द्वारा संविधान को इस तरह से नहीं बदला जा सकता है जो इसके मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करे और इस प्रकार संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करे।

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास एक संवैधानिक प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह भारत के संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। बहुमत पीठ के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संसद संविधान के मौलिक स्वरूप को बदल सकती है, और इसके परिणामस्वरूप, इसकी वास्तविक सामग्री को भी बदल सकती है। नतीजतन, अदालत ने 24 वें संशोधन अधिनियम की पूरी तरह से पुष्टि की, और 25वें संशोधन के दो प्रावधानों को अल्ट्रा और इंट्रा-वायर्स के रूप में निर्धारित किया गया। 25वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी राज्य की सरकार निजी संपत्ति लेती है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह मालिक को समान रूप से मुआवजा दे।

मूल संरचना का विचार यह मानता है कि संसद के पास संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि कुछ प्रावधानों को कभी नहीं बदला जा सकता है। यह यह भी दावा करता है कि यदि संविधान की मूल संरचना को बदल दिया जाता है, तो इसका वास्तविक चरित्र और सार खो जाएगा, जिससे यह आत्माविहीन (स्पिरिटलेस) हो जाएगा। इस मामले में, पीठ ने “मूल संरचना” वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया, और इसे ‘संविधान सभा बहस’ के आधार पर व्याख्या प्रदान करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975), 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुना गया एक मामला था। यह मामला भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधी राज नारायण द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधन का इस्तेमाल किया था। अदालत ने गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया और उन्हें उनकी संसदीय सीट से हटा दिया। फैसले ने उन्हें 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया। इस फैसले से व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल हुई और अंततः 1975 में भारत में आपातकाल (इमरजेंसी) की घोषणा हुई। आपातकाल 21 महीने तक चला और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और राजनीतिक असंतोष का दमन हुआ। इस फैसले को बाद में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था।

इस मामले का आधार तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायत थी। 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट पर प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा था। प्रतिवादी, राज नारायण ने एक भव्य तर्क दिया था, लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में, चुनाव परिणामों ने दिखाया कि इंदिरा गांधी फिर से चुनी गई थीं और कांग्रेस की जीत को बड़े बहुमत से बहाल किया गया था। ऐसा करने के लिए, प्रतिवादी को अपीलकर्ता के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर करना पड़ा, जिसमें चुनावी धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, व्यक्तिगत अभियान के लिए राज्य के संसाधनों और मशीनरी के उपयोग के साथ-साथ अन्य धोखाधड़ी शराब आदि का वितरण, आदि का आरोप लगाया गया था। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया और अपीलकर्ता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए छह साल की अवधि के लिए कार्यालय चलाने से रोक दिया। निर्णय से नाखुश, 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से जुड़े चुनाव संबंधी विवादों को तय करने की कानून की अदालत की क्षमता को सीमित करना और उस अधिकार को संसद के निर्देशन में स्थापित समिति को स्थानांतरित करना था।

इस मामले में प्रमुख प्रश्नों में शामिल था कि क्या संविधान का 39वां संशोधन अधिनियम वैध था या नहीं और क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन था। माननीय न्यायालय ने बहुमत से फैसला सुनाया कि 1951 और 1974 के संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वे अदालतों की अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता को सीमित करते हैं और न्यायिक समीक्षा सिद्धांत को कमजोर करते हैं। 

39वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 329-A के खंड (4) को भी इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया गया कि यह संशोधन संसद के दायरे से बाहर है क्योंकि यह भारत के संविधान की मौलिक बुनियादी संरचना का खंडन करता है। अदालत ने निर्धारित किया कि “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव” हमारे लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू हैं और इसलिए संविधान की नींव हैं। इस घटना में कि चुनावों में नापाक तरीकों से हेरफेर किया जा रहा है, न्यायपालिका को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के मामले के समर्थन में केशवानंद भारती के फैसले और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि अनुच्छेद 329A खंड 4 असंवैधानिक है।

39वें संशोधन को निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसने शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन) की अवधारणा का उल्लंघन किया और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़े विधायी मुद्दों के मूल्यांकन और निर्णय लेने पर एक न्यायाधीश के अनन्य अधिकार क्षेत्र से रहित था। अंत में, अदालत ने फैसला किया कि क्योंकि संशोधन ने एक व्यक्ति के लिए दूसरों के विरोध में एक अनुचित कार्य बनाया, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। इस मामले में यह कहा गया कि लोकतंत्र संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन निकाय चुनाव को मान्य करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से एक सामान्य कानून पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो वर्तमान मामले में प्रस्तुत राय से उभरा, वह यह था कि ‘मूल विशेषताएं’ संवैधानिक संशोधनों पर लागू होती हैं, न कि सामान्य विधान पर।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ व अन्य (1980)

वर्तमान मामले में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 4 और धारा 55 की संवैधानिकता और अनुच्छेद 368 के खंड 4 और उपखंड 5 की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाया गया था। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 55 के द्वारा संसद की शक्ति पर सभी सीमाओं को हटाने का प्रयास किया, और ऐसी शक्तियाँ भी दी गई ताकि संसद हमारे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हुए संविधान में संशोधन कर सके। संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 ने न्यायालयों को उनके द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने की शक्ति से वंचित करने का प्रयास किया। यह संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के तहत अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 को अंतःस्थापित करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (अनुच्छेद 31c) और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण (39वें संशोधन की कुछ धाराएं) के फैसले को पलटने का भी एक प्रयास है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि संविधान में संशोधन के लिए केशवानंद भारती मामले द्वारा लाई गई सीमाओं को हटाने के लिए संशोधन लाया गया था।

संसद ने 1974 के सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम को मंजूरी दी। यह व्यापक जनहित के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, अर्थात् कपड़ा कंपनी की खराब प्रदर्शन वाली संपत्ति का पुनर्निर्माण और एक व्यावहारिक समाधान का निर्माण करने के लिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके आम जनता की रक्षा करना था कि सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एक कपड़ा कंपनी थी। यह उस क्षेत्र से संबंधित था जो रेशमी कपड़े का उत्पादन करता था। 1970 में, केंद्र सरकार ने उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत मिनर्वा मिल्स लिमिटेड के संचालन को देखने के लिए एक समिति की स्थापना की। अपनी दलीलों में, याचिकाकर्ता ने कई मुद्दों को संबोधित किया, संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया क्योंकि अगर ये सही पाए गए तो याचिकाकर्ता 39वें संशोधन अधिनियम की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, जो 9वीं अनुसूची की प्रविष्टि 105 के तहत सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम को पेश किया था, और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड के प्रबंधन और नियंत्रण को जब्त करने का केंद्र सरकार का अधिकार पर भी प्रश्न नहीं उठा सकते।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संसद के पास संविधान के बुनियादी संरचनात्मक सिद्धांतों को खतरे में डाले बिना संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। जब तक वे मौलिक संरचना (मूल संरचना) सिद्धांत का पालन करते हैं, संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करने वाले खंड को रद्द कर दिया। न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति से वंचित करने का अर्थ होगा कि मौलिक अधिकार एक ‘मात्र अलंकरण (एडॉर्नमेंट)’ हैं और बिना उपाय के अधिकार बन जाते हैं। यदि इस तरह के संशोधनों को वैध माना जाता है, तो एक ‘नियंत्रित’ संविधान एक ‘अनियंत्रित’ संविधान बन जाता है, ये संशोधन राष्ट्रहित को बनाए रखने के लिए एक व्यापक सहमति के आधार पर नहीं किए गए थे, बल्कि संसद में बैठे सत्ताधारी दल के क्रूर बहुमत द्वारा किए गए थे। 

हम इन मामलों में न्यायपालिका द्वारा किए गए निरंतर प्रयास को देख सकते हैं ताकि संविधान निर्माताओं की इच्छा को बरकरार रखा जा सके, एक संशोधन योग्य संविधान बनाने के लिए, लेकिन ‘नियंत्रित’ तरीके से। संविधान के तहत सरकार के अंगों के बीच शक्ति की जाँच और संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ताकि भारत जैसे देश में कानून और व्यवस्था का सामंजस्य (हार्मोनी) बना रहे। यह बहुत सच है कि भारत जैसे देश में, विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और पृष्ठभूमि वाले इतने विविध लोगों के साथ, एक कठोर संविधान एक अच्छी तरह से स्वीकृत और अपनाया हुआ ढांचा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के संशोधन आवश्यक हैं। हमारे पास एक “जीवित संविधान” की अवधारणा है, ताकि उसमें नए विचारों को अपनाया जा सके, लेकिन यह उचित नहीं है कि पूरी शक्ति विधानमंडल के पास रहती है, क्योंकि इससे हमारा संविधान बिना किसी पदार्थ के एक खाली खोल बन सकता है।

वर्तमान में यह माना जाता है कि भारत के संविधान के भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें संविधान की मूल विशेषताओं के मूल ढांचे का उल्लंघन या अनुरूप नहीं होना चाहिए। निर्धारित मूल संरचना कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास है और साथ ही अनुच्छेद 368 के तहत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुरूप संविधान में संशोधन करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष 

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि कानूनों में संशोधन करने की संसद की क्षमता में महत्वपूर्ण संशोधनों का अनुभव हुआ है। यह समझने के लिए कि क्या और किस हद तक संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, कानूनी अतीत की जांच करना आवश्यक था। इसे तीन प्रमुख चरणों में बांटा गया था।

  1. अदालत ने संसद को मूल संरचना अवधारणा से पहले बिना किसी प्रतिबंध के संविधान में बदलाव करने की स्वतंत्रता दी, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए प्रभावी रूप से सशक्त बनाया।
  2. “मूल संरचना” सिद्धांत का विकास, जिसमें हमने एक संशोधन और अनुच्छेद 368 के शब्दों से प्रतिबंधों का अनुमान लगाने के न्यायालय के निरर्थक प्रयास की जांच की। तर्क का मुख्य जोर यह था कि संसद द्वारा संविधान का कोई भी हिस्सा नहीं बदला जा सकता है। इस तरह से कि यह अपने मूल अर्थ को खो देगा। संसद मौलिक अधिकारों में किस हद तक संशोधन कर सकती है, इस बारे में अदालत मूक रही। दूसरे शब्दों में, क्या संविधान के मौलिक अधिकारों का अनिवार्य सिद्धांत मौजूद है?
  3. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सीमित संशोधन शक्ति ही मूल संरचना का एक हिस्सा है और इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी नहीं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार मूल संरचना का हिस्सा हैं। भूमि का कानून: “मूल संरचना” सिद्धांत के बाद शक्ति में संशोधन। मौलिक अधिकारों को किस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए न्यायालय ने विभिन्न मानक स्थापित किए हैं। संक्षेप में, यदि मौलिक अधिकार का कोई पहलू दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करता है, प्रभावी रूप से यह दर्शाता है कि यह “मूल संरचना” का एक हिस्सा है, तो संसद उस अधिकार को बदलने में असमर्थ होती है। अदालत मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत समानता, सामाजिक न्याय, तर्कशीलता (रीजनेबलनेस) और धर्मनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) के आधार पर मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती है।

संदर्भ 

 

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