आयकर अधिनियम की धारा 112A

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1794
Income Tax Act

यह लेख क्राइस्ट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), बेंगलुरु की कानून की छात्रा Sanjana Santhosh द्वारा लिखा गया है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 112A की अवधारणाओं और पेचीदगियों की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

इक्विटी ट्रेडिंग आय पर अलग-अलग कर लगाया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि लाभ लंबी या छोटी अवधि में प्राप्त हुआ था या नहीं। शेयरों और प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) (एल.टी.सी.जी.) जिसके लिए प्रतिभूति लेनदेन कर (एस.टी.टी.) का भुगतान किया जाता है, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(38) के अनुसार 2018-19 वित्तीय वर्ष के समापन तक बाहर रखा गया था। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू था। हालाँकि, बजट 2018 में किए गए परिवर्तनों के कारण, धारा 10(38) अपवाद अब मौजूद नहीं है। इसके अलावा, इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों (यूनिट) की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जो 1 लाख रुपये से अधिक हैं, वह एक वित्तीय वर्ष के लिए अब नए अधिनियमित आयकर अधिनियम की धारा 112A के अनुसार 10% आयकर के अधीन हैं। इन लाभों को कर रिटर्न पर सूचित किया जाना चाहिए। एल.टी.सी.जी.  को धारा 112A के परिणामस्वरूप निर्धारित किया गया था जिसे वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह दर कुछ परिसंपत्तियों (एसेट्स) पर लाभ पर लागू होती है जो कि विस्तारित अवधि के लिए रखी गई हैं। यह लेख आयकर अधिनियम की धारा 112A की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) की जांच करता है, जिसमें इस धारा के तहत कर गणना का गठन करने वाले प्रत्येक घटक का विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है।

पूंजीगत लाभ क्या है

पूंजीगत लाभ एक ऐसा लाभ है जो एक निवेशक तब बनाता है जब वे पूंजीगत परिसंपत्ति को उस कीमत पर बेचते हैं जो उस कीमत से अधिक होती है जिस पर उन्होंने वस्तु खरीदी थी। आयकर अधिनियम के अनुसार, कर योग्य आय में पूंजीगत लाभ शामिल है। जब एक निर्धारिती (एसेसी) कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई भूमि बेचता है, उदाहरण के लिए, वे पूंजीगत लाभ कर छूट के पात्र होते हैं क्योंकि यह एक अनूठी शर्त है जो केवल इस प्रकार के लेनदेन पर लागू होती है। “पूंजीगत लाभ” शब्द का अर्थ पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से होने वाले लाभ से है। ये लाभ शीर्षक “पूंजीगत लाभ” के तहत कराधान (टैक्सेशन) के अधीन हैं।

यह संभव है लेकिन निश्चित नहीं है कि परिसंपत्ति किसी तरह से निर्धारिती के कार्य या उद्यम (एंटरप्राइज) से जुड़ी हुई है। उदाहरणों में भूमि, वाहन, आवासीय (रेजिडेंशियल) संपत्ति, वाणिज्यिक (कमर्शियल) संपत्ति, मशीनरी, आभूषण और भवन शामिल हैं। इस सूची में वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास भारतीय फर्म में या उससे संबंधित अधिकार हैं। 

 

पूंजीगत लाभ के प्रकार

निवेशक के पास संपत्ति के कब्जे की अवधि के आधार पर, निवेश पर लाभ को अक्सर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

  1. अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) पूंजीगत लाभ: एक साल से कम समय पहले खरीदी गई परिसंपत्ति को बेचने से होने वाले मुनाफे को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी संपत्ति की बिक्री जो कि परिसंपत्ति को शुरू में खरीदे जाने के 12 महीने से कम समय में होती है, को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। इन कमाई पर दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ से अलग कर लगाया जाता है। हालांकि, विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए स्वामित्व की अवधि एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकती है। जब विरासत की बात आती है, तो पूंजीगत लाभ का विचार लागू नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसमें विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री शामिल हो। हालांकि, एक बार बेची गई संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तराधिकारी (इन्हेरिटर) जिम्मेदार होगा।
  2. दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ: दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ एक संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ को दिया जाता है जो कि तीन साल और छह महीने से अधिक समय तक रखा गया है। अचल संपत्तियों के लिए 12 महीने की पिछली होल्डिंग अवधि को 31 मार्च, 2017 को बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया था। हालांकि, यह नियम अन्य प्रकार के निवेशों के अलावा चल संपत्ति जैसे आभूषण या ऋण-उन्मुख (डेट ओरिएंटेड) म्यूचुअल फंड पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, कुछ परिसंपत्तियों को अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाता है, यदि समय अवधि जो उन पर लगी हुई है वह एक वर्ष से कम है। निम्नलिखित संपत्ति की एक सूची है जिसे पहले प्रस्तुत किए गए नियम के अनुसार ध्यान में रखा गया है:
  • भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वाली किसी भी कंपनी में स्वामित्व के शेयर।
  • बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य समान ऋण दायित्वों जैसी प्रतिभूतियां, जो भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
  • यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी.ओ.) इकाइयां, भले ही वे उद्धृत (कोटेड) हों या उद्धृत न हों। 
  • इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड में निवेशित पूंजी पर लाभ, भले ही फंड उद्धृत किया गया हो या नहीं। 
  • बिना कूपन ब्याज वाले बॉन्ड।

यदि ऊपर बताई गई किसी भी संपत्ति को एक वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखा जाता है, तो उन्हें दीर्घ कालिक पूंजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ क्या है 

केवल एक वर्ष से अधिक के निवेश पर लाभ धारा 112A के तहत कराधान के अधीन हैं। धारा 112A के तहत कराधान के अधीन होने के लिए, संपत्ति रखने की अवधि एक वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1 लाख रुपये की छूट सीमा से अधिक की किसी भी राशि पर कर की दर 10% है। इसलिए, दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ जो धारा 112A के दायरे में आते हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये की सीमा तक कराधान से छूट दी जाती है। एक लाख रुपये से अधिक का लाभ 10% की दर से कराधान, साथ ही शिक्षा उपकर (सेस) और कोई प्रासंगिक अधिभार (सरचार्ज) के अधीन है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी करदाता का वार्षिक (शुद्ध) दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ धारा 112A के अनुसार रु. 1,50,000 है, तो धारा 112A के अनुसार 10% के कर की गणना 50,000 रुपये के आधार पर की जाती है। (रु. 1,50,000 – रु. 1,00,000)

एक निवासी व्यक्ति या एच.यू.एफ. जिसकी कुल आय, दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ में कटौती के बाद, मूल छूट स्तर से कम है; इस मामले में, दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ आय में अंतर के बराबर कमी के अधीन हैं।

उदाहरण के लिए, करदाता की कुल आय 4,00,000 रुपये है और धारा 112A के तहत उनका शुद्ध दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ 2,00,000 रुपये है। पूंजीगत लाभ के मूल्य में कटौती के बाद, शेष आय दो हजार रुपये से थोड़ी अधिक है, जो मूल छूट स्तर से कम है। 50,000 रुपये (2,50,000 रुपये – 2,00,000 रुपये) वह राशि है जो मूल छूट स्तर से नीचे आने के लिए कम कुल आय है। कराधान के अधीन दीर्घ कालिक के निवेश पर लाभ 1,50,000 रुपये होगा (2,00,000 रुपये – 50,000 रुपये)।

यदि दीर्घ कालिक सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या इकाइयों की बिक्री पर नुकसान हुआ है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तो दीर्घ कालिक पूंजी की हानि होगी। अल्पकालिक निवेश हानि के विरुद्ध केवल एक दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ काटा जा सकता है। इस घटना में कि किसी को कुछ प्रतिभूतियों से नुकसान होता है लेकिन दूसरों से लाभ होता है, वह सेट-ऑफ़ पद्धति (मैथड) का उपयोग करके लाभ से नुकसान घटा सकता है। शुद्ध लाभ पर केवल तभी कर लगाया जाता है जब ऐसे लाभ 1,000,000 रुपये से अधिक होते हैं।

दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ की गणना

  1. धारा 112A में उल्लिखित दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ कर की गणना करते समय, धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक (प्रोविसो), जिसे अधिग्रहण (एक्विजिशन) की अनुक्रमित (इंडेक्स्ड) लागत और सुधार की लागत के लाभ के रूप में भी जाना जाता है, को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं है। 

क्रय (परचेसिंग) शक्ति पर मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) के घटते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुक्रमित करना, किसी संपत्ति के सही बाजार मूल्य को दर्शाने में सहायता करता है। संपत्ति बेचते समय किसी संपत्ति की खरीद मूल्य को “अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत” के रूप में संदर्भित करना आम बात है। शब्द “सुधार की लागत” उस राशि को संदर्भित करता है जो एक निर्धारिती मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्ति को बढ़ाने या बदलने के लिए खर्च करता है।

2. साथ ही, जब धारा 112A लागू होती है, तो अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) विदेशी मुद्रा में अनुक्रमित करने या पूंजीगत लाभ की गणना के लाभों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। केवल उन मामलों में जहां धारा 112A लागू होती है, यह विनियम (रेगुलेशन) लागू होता है।

3. 1 फरवरी, 2018 से पहले अधिग्रहीत की गई संपत्तियों के लिए अधिग्रहण की लागत निम्नलिखित में से अधिक होगी: अधिग्रहण की वास्तविक लागत, ऐसी संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य में से कम और प्राप्त या उपार्जित (एक्रूइंग) प्रतिफल (कंसीडरेशन) का पूरा मूल्य पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप होगा। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहण की लागत इन दो राशियों में से अधिक होगी।

4. उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए वह इस प्रकार है:

5. 31 जनवरी, 2018 तक किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी पूंजीगत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए:  

  • उच्चतम मूल्य जो एक पूंजीगत संपत्ति को 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत किया गया था, वह वह मूल्य है जिसका उपयोग 31 जनवरी 2018 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी पूंजीगत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। 
  • यदि 31 जनवरी 2018 को पूंजीगत संपत्ति का कोई व्यापार नहीं है, तो संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उस उच्चतम मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो उस तिथि पर संपत्ति के लिए उद्धृत किया गया था जो 31 जनवरी 2018 से ठीक पहले और उस दिन था, जिस दिन इसका अंतिम व्यापार हुआ था।
  • यदि पूंजीगत संपत्ति जिसके लिए उचित बाजार मूल्य मांगा गया है, एक इकाई है, लेकिन इकाई 31 जनवरी, 2018 तक किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी, तो ऐसी पूंजी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 31 जनवरी, 2018 तक शुद्ध संपत्ति मूल्य होगा।
  • अन्य सभी मामलों में, किसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उस राशि से निर्धारित किया जाएगा, जो इक्विटी शेयर के मामले में 31 जनवरी, 2018 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन जो हस्तांतरण की तिथि पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था, अधिग्रहण की लागत का वही अनुपात होता है जो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (इंडेक्स) पहले वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए होता है जिसमें संपत्ति थी या 1 अप्रैल, 2001 से शुरू होने वाला वर्ष, जो भी बाद में है। यह राशि क्रय मूल्य के बराबर है।
  • धारा 112A की शर्तों के अनुसार, धारा 80C से 80U के तहत दावा की गई कटौती और/या धारा 87A के तहत दावा की गई छूट को उन धाराओं के परिणामस्वरूप कर लगाए गए पूंजीगत लाभ के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।

धारा 112A के तहत दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ पर कर की गणना

दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ पर कर की राशि निर्धारित करने के लिए नीचे दिए गए कारकों का उपयोग किया जाएगा यदि उपरोक्त चार आवश्यकताएं पूरी होती हैं:

1 लाख रुपये से अधिक का दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ, 10% पर कर योग्य है

  • एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति की बिक्री पर लाभ कराधान से मुक्त है यदि राशि 1 लाख रुपये से कम है। 
  • यदि लाभ 1 लाख रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि 10% (+ अधिभार + 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर) की दर से कराधान के अधीन होगी।
  • निर्धारिती चाहे निगम हो या कोई व्यक्ति, 10% की दर समान रहती है।

कुछ मामलों में छूट की सीमा का लाभ 

धारा 112A (2) में प्रावधान के कारण छूट की सीमा लाभदायक है। केवल देश में स्थायी पते वाले नागरिक या एचयूएफ ही यह भत्ता प्राप्त कर सकते हैं (सामान्य रूप से निवासी हो सकते हैं या सामान्य रूप से निवासी नहीं हो सकते हैं)।

इसके अलावा, यह लाभ केवल तभी उपलब्ध होता है जब व्यक्ति की समायोजित (एडजस्टेड) सकल (ग्रॉस) आय (शर्त 2 में दर्शाए गए दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ को घटाने के बाद) छूट स्तर से कम हो।

आयकर अधिनियम की धारा 112A क्या कहती है

एक कर निर्धारक (एसेसर) को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (29A) में वर्णित दीर्घ कालिक पूंजीगत संपत्ति से पूंजीगत लाभ पर आयकर का भुगतान, धारा 112A के तहत 10% की दर से करना होगा, यदि लाभ का मूल्य 1,000,000 रुपए से अधिक है। यदि कर निर्धारक ने यह निर्धारित किया है कि वह इस कर के लिए उत्तरदायी है और इस धारा की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यह कर देय है। शेयर, डिबेंचर और बिजनेस ट्रस्ट इकाइयां सभी इस धारा के दायरे में शामिल हैं, साथ ही अन्य प्रतिभूतियां भी हैं जो सूचीबद्ध हो भी सकती हैं और नहीं भी।

धारा 112A अध्याय VI-A द्वारा प्रदान की गई कटौती पर लागू नहीं होती है। यदि धारा 10(38) की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो उस प्रावधान के अपवाद लागू नहीं होंगे।

धारा 112A में संशोधन से पहले

धारा 10(38) की शर्तों के तहत निर्धारण वर्ष 2018-2019 से पहले इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख फंड्स की इकाइयां और बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों के हस्तांतरण के लिए दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ कर छूट थी।

धारा 112A में संशोधन के बाद

1 अप्रैल, 2018 से, इक्विटी शेयरों की बिक्री से होने वाली आय, इक्विटी-उन्मुख फंडों में इकाइयों और एक बिजनेस ट्रस्ट में इकाइयों को धारा 10 (38) की आवश्यकताओं के तहत कराधान से छूट दी गई है। इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख फंडों में इकाइयों, या बिजनेस ट्रस्ट में इकाइयों की बिक्री के परिणामस्वरूप आय पर 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली धारा 112A के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

धारा 112A के अपवाद

कुछ क्षेत्र जिन्हें धारा 112A के प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है, वे हैं:

  1. म्यूचुअल फंड निवेश से होने वाले मुनाफे पर कोई कर नहीं लगता है।
  2. यदि धारा 112 लागू होती है, तो धारा 112A प्रासंगिक नहीं है।
  3. अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) इस प्रस्ताव के लिए पात्र नहीं हैं
  4. शेयर जो प्रतिभूति लेनदेन कर (एस.टी.टी.) के अधीन नहीं हैं, जब उन्हें हस्तांतरित किया जाता है तो उन्हें योग्यता प्राप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आई.एफ.एस.सी.) एक ऐसा स्थान है जो योग्यता प्राप्त करता है।
  5. विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) भी शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां वास्तव में पूंजीगत संपत्ति हैं और इसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
  6. यदि निर्धारिती यह साबित करता है कि उसके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियाँ पूंजीगत संपत्ति हैं न कि व्यापार में स्टॉक है। 

अधिग्रहण लागत (31 जनवरी 2018 को या उससे पहले पूंजीगत लाभ)

कर के अधीन अधिग्रहण लागत को एक ऐसे मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया जाना चाहिए जो संपत्ति के वित्तीय बाजार मूल्य और बिक्री के प्रतिफल से कम हो। 1,00,000 रुपए से अधिक के लाभ 10% कर दर के अधीन हैं, जबकि इस सीमा के तहत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है।

यदि किसी संपत्ति का वित्तीय बाजार मूल्य 5,50,000 रुपए है, बिक्री का प्रतिफल 6,00,000 रुपए है, और खरीद की वास्तविक लागत 5,00,000 रुपए है।

कर योग्य पूंजीगत लाभ निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है: 

  • चरण 1: उचित बाजार मूल्य और बिक्री प्रतिफल, या 5,50,000 रुपए में से जो कम हो उसे लें। 
  • चरण 2: खरीद की वास्तविक लागत के मूल्य की तुलना करें और बड़ी संख्या, या 5,50,000 रुपए का उपयोग करें।
  • चरण 3: 50,000 रुपए परिणाम है जब  6,00,000 रुपए, को 5,50,000 रुपए से घटाया जाता है; यह पूंजीगत लाभ की राशि है जिसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए और कर लगाया जाना चाहिए।
  • चरण 4: अपना कर बिल निर्धारित करें: यदि आप 50,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो आपका पूंजीगत लाभ कर 5,000 रुपए (50,000 का 10%) होगा।

ध्यान दें: कृपया ध्यान रखें कि इस धारा के तहत किसी भी नुकसान को आगे बढ़ाया जा सकता है और सेट ऑफ किया जा सकता है, जिसके बाद शेष राशि धारा 70 से धारा 80 के अनुसार कराधान के अधीन होगी।

1,00,000 रुपये की छूट के लिए समायोजन

1 लाख रुपये से अधिक का लाभ धारा 112A के तहत 10% एल.टी.सी.जी. कराधान के अधीन होगा।

अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के अनुभाग में, सी.बी.डी.टी. ने करदाताओं को आश्वासन दिया कि कर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से कुल पूंजीगत लाभ राशि से 1 लाख रुपये निकाल देता है।

आयकर अधिनियम की धारा 112A में प्रदान की गई निम्न दर के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

  1. कंपनी के इक्विटी ब्याज की खरीद और बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एस.टी.टी.) की सूचना दी गई थी।
  2. ये दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अध्याय VI A के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे यदि:
    • संपत्ति एक प्रतिभूति नहीं थी, 
    • निपटान के समय एस.टी.टी. प्रदान नहीं किया गया था, और 
    • संपत्ति एक इक्विटी उन्मुख फंड या एक बिजनेस ट्रस्ट इकाई नहीं थी।
    • धारा 112A के तहत देय दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को धारा 87A के रिफंड से नहीं काटा जा सकता है।

धारा 112A के तहत कर पूंजीगत लाभ की शर्तें

निम्नलिखित शर्तें धारा 112A की प्रयोज्यता को स्पष्ट करती हैं: 

  1. बिक्री सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, म्यूचुअल फंड की इकाइयों या बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों की होनी चाहिए।
  2. प्रतिभूतियों में निवेश का उपयोग दीर्घकालिक पूंजी परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए।
  3. इक्विटी शेयर खरीद और बिक्री एस.टी.टी. (प्रतिभूति लेनदेन कर) के तहत कर योग्य घटनाएँ हैं। 
  4. इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों या बिजनेस ट्रस्ट शेयरों की स्थिति में, बिक्री लेनदेन एस.टी.टी. के अधीन है।

उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्केट वैल्यू) 

किसी उत्पाद का उचित बाजार मूल्य (एफ.एम.वी.) वह मूल्य है जिस पर वह खुले बाजार में बेचा जाएगा यदि यह मान लिया जाए कि खरीदार और विक्रेता दोनों के पास संपत्ति के बारे में उचित स्तर का ज्ञान है, वे अपने सर्वोत्तम हित में काम कर रहे हैं, किसी अनुचित दबाव में नहीं हैं, और उन्हें लेन-देन पूरा करने के लिए उचित समय दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि “उचित बाजार मूल्य” की अवधारणा “बाजार मूल्य” या “मूल्यांकित मूल्य” जैसी अवधारणाओं के साथ विनिमेय (इंटरचेंजेबल) नहीं है क्योंकि यह उन आर्थिक सिद्धांतों को ध्यान में रखता है जो स्वतंत्र और खुले बाजारों के संचालन को रेखांकित करते हैं। दूसरी ओर, जब लोग किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के बारे में बात करते हैं, तो उनका मतलब उस कीमत से होता है जो उसे बाजार में मिलती है। इसलिए, जबकि एक घर के बाजार मूल्य को आसानी से एक सूची पर एक्सेस किया जा सकता है, एक घर का उचित बाजार मूल्य आकलन करने के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।

इसी तरह, वाक्यांश “मूल्यांकित मूल्य” एकल कर निर्धारक के निर्णय के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य को संदर्भित करता है। यह स्वचालित रूप से मूल्यांकन को उचित बाजार मूल्य के बराबर होने के योग्य नहीं बनाता है।

एक मूल्यांकन आम तौर पर उन सभी स्थितियों में संपत्ति के उचित बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होता है जहां इस तरह के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

वाक्यांश “उचित बाजार मूल्य” अक्सर कानूनी संदर्भों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कई अलग-अलग कारकों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अक्सर तलाक पर समझौते तक पहुंचने और सरकार द्वारा लिए गए एमिनेंट डोमेन के मुआवजे की गणना करने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उचित बाजार मूल्यों को अक्सर करों की प्रक्रिया में लागू किया जाता है, जैसे किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का आकलन करने की प्रक्रिया में ताकि किसी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के बाद कर कटौती का दावा किया जा सके।

उच्चतम मूल्य जिस पर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी सूचीबद्ध संपत्ति का कारोबार किया गया था, उसे उस प्रतिभूति का एफ.एम.वी. माना जाता है।

यदि 31 जनवरी 2018 को प्रतिभूति में कोई व्यापार नहीं था, तो एफ.एम.वी. उच्चतम मूल्य से निर्धारित होता है जो कि 31 जनवरी 2018 से ठीक पहले की तारीख को प्रतिभूति के लिए पेश किया गया था, उस समय जब प्रतिभूति ने एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किया था।

धारा 47 के तहत विलय (मर्जर) या अन्य हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक इक्विटी शेयर प्राप्त होने की स्थिति में, या यदि शेयर 31 जनवरी, 2018 के बाद सूचीबद्ध किया गया था, तो एफ.एम.वी. निम्नानुसार होगा: 

खरीद की लागत x (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक/वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक)

धारा 112A के तहत कोई मामला कैसे दर्ज कर सकता है? 

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न में शामिल धारा 112A का उपयोग करके स्क्रिप-दर-स्क्रिप आधार पर दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ रिकॉर्ड करना संभव है। अनुसूची 112A में शामिल की जाने वाली जानकारी में आई.एस.आई.एन. कोड, स्क्रिप का नाम, बेची गई इकाइयों या शेयरों की संख्या, बिक्री मूल्य, अधिग्रहण लागत और 31 जनवरी, 2018 तक एफ.एम.वी. शामिल हैं। विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है ताकि कोई उन स्थितियों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की उचित राशि की गणना कर सके जिनमें ग्रैंडफादरिंग (छूट) कानून प्रासंगिक हैं।

ग्रैंडफादरिंग नियम, 2018 के वित्त अधिनियम द्वारा लागू किए गए थे, जिसने 31 जनवरी, 2018 तक उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कराधान से छूट दी थी। 1 फरवरी, 2018 से पहले खरीदी गई विशिष्ट प्रतिभूतियों के लिए अधिग्रहण की लागत का निर्धारण करते समय, हम निम्नलिखित दो मूल्यों में से जो भी कम हो, उसे लेकर शुरू करते हैं: फिर, हम परिणाम और बिक्री मूल्य 31 जनवरी, 2018 तक उचित बाजार मूल्य या बिक्री पर प्रतिफल के बीच के अंतर को देखते हैं, और हम दोनों में से उच्च के साथ जाते हैं। एक ग्रैंडफादर (छूट) खंड, ग्रैंडफादर नीति, या ग्रैंडफादरिंग एक प्रावधान है जिसमें कुछ मौजूदा उदाहरणों पर एक पुराना नियम लागू होता है, लेकिन एक नया नियम भविष्य के सभी मामलों पर लागू होगा, है। वे व्यक्ति जिन्हें नए विनियमन से छूट प्राप्त है, उन्हें ग्रैंडफादर के अधिकार, अर्जित अधिकार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हाल ही में एक प्रेस रिलीज में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने स्पष्टीकरण दिया कि 31 जनवरी, 2018 के बाद किए गए निवेश से दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ की रिपोर्टिंग के लिए स्क्रिप-वाइस जानकारी की आवश्यकता नहीं है। 

महत्वपूर्ण निर्णय

पी.एम कुन्हाबदुल्ला हाजी बनाम आयकर अधिकारी 1986 162 आई.टी.आर. 304 केरला.

इस मामले में अदालत ने गीता देवी धुरका बनाम आयकर अधिकारी और अन्य [1977] कर एल.आर. 722 के मामले का उल्लेख किया और कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132(5) और 132(11) प्रदान करती है कि यदि संपत्ति एक खोज के दौरान ली गई और बाद में तीसरे पक्ष द्वारा इसका दावा किया जाता है, तो आयकर अधिकारी को उस व्यक्ति की पहचान के रूप में संतुष्ट होना चाहिए जिसके खिलाफ वह धारा 112A के तहत नोटिस जारी करने से पहले धारा 132 के तहत कार्यवाही करना चाहता है। इसलिए, यदि आयकर अधिकारी के पास नियम 112A के तहत नोटिस दिए जाने के समय यह मानने का कारण है कि जब्त की गई वस्तुएं उस व्यक्ति की नहीं हैं जिससे वे ली गई थीं, तो वह धारा 132(5) के तहत दावा करने वाले तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है।

राजेश कुमार गुप्ता, कानपुर बनाम आयकर विभाग (डिपार्टमेंट) आई.टी.ए. नंबर. 605 (एल.के.डब्ल्यू.)/2010

इस मामले में, एक व्यक्तिगत कर स्थिति के साथ, निर्धारिती दलाली और कमीशन आय से लाभान्वित होता है। शुक्लागंज, उन्नाव में गंगा घाट पुलिस स्टेशन के स्टेशन अधिकारी ने ए.ओ. को सूचित किया कि 6 दिसंबर, 1994 को उन्होंने निर्धारिती श्री राजेश गुत्पा से दस लाख रुपये एकत्र किए थे। अंत में 10 लाख रुपये आयकर अधिनियम की धारा 132A  के तहत नकद जब्त किए गए थे। धारा 112A की कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती से विस्तार से पूछा गया था कि उसके पास 10 लाख रुपये नकद कैसे आए और उसे पैसा कहां से मिला।

अदालत ने कहा कि निर्धारिती द्वारा रिपोर्ट की गई आय वह सब थी जो कराधान के अधीन थी, और आगे कोई राशि बकाया नहीं थी। यह मामला आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(C) के तहत जुर्माने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था क्योंकि निर्धारिती ने पहले ही अपनी ‘अन्य स्रोतों (सोर्स) से आय’ का खुलासा कर दिया था, जिसमें  7 जून, 1994 को उसके पास से 10 लाख रुपये जो बरामद हुए वे शामिल थे। 1995-1996 के कर वर्ष के लिए निर्धारिती के आयकर रिटर्न में आय को छिपाने या गलत जानकारी देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था क्योंकि रिटर्न समय पर दाखिल किया गया था। यह इस प्रकार है कि ए.ओ. की सजा अनुचित थी, और विद्वान वकील, आयकर आयुक्त (कमिश्नर) (अपील) [एलडी सीआईटी (ए)] ने इसे रद्द करने का सही निर्णय लिया।

निष्कर्ष 

धारा 112A को 2018 के वित्त अधिनियम में जोड़ा गया था, और यह सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों और बिजनेस ट्रस्टों की इकाइयों की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर लगाता है। लाभ जो पहले कराधान से मुक्त थे, अब 2017-2018 वित्तीय वर्ष (निर्धारण वर्ष 2018-19) के अनुसार फॉर्म 112A पर घोषित किए जा सकते हैं। पहले, धारा 10 के तहत, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री, म्यूचुअल फंड की इकाइयों और बिजनेस ट्रस्टों को धारा 10 (38) के तहत पूंजीगत लाभ कर से छूट दी गई थी। पहले, निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ को धारा 10 के खंड 38 में निर्धारित प्रतिभूति लेनदेन कर (एस.टी.टी.) के आवेदन से छूट दी गई थी। धारा 10(38) की आवश्यकताओं को धारा 112A द्वारा अधिगृहीत (सुपरसीड) कर दिया गया है, और इसके परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अब धारा 112A के प्रावधानों के अनुसार कराधान के अधीन हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

क्या करदाता अनिवासी के रूप में किए गए किसी भी पूंजीगत लाभ पर कराधान के अधीन होगा?

हां, टी.डी.एस. कटौती किसी भी अनिवासी भारतीय के अर्जित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए 10% की दर से लागू होगी, और यह दर सभी अनिवासी भारतीयों पर लागू होगी। दूसरी ओर, पूंजीगत लाभ की गणना, 2018 के वित्त विधेयक (बिल) की शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।

दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ का पता लगाते समय, क्या कोई अनुक्रमित करने का लाभ उठा पाएगा?

इक्विटी शेयरों या अन्य इक्विटी-उन्मुख फंडों पर दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ की गणना करते समय, अधिग्रहण की लागत को अनुक्रमित करने का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अधिग्रहण की लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस संबंध में आयकर विभाग ने हाल ही में एक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है।

31 जनवरी 2018 को या उससे पहले खरीदे गए किसी भी निवेश के लिए अधिग्रहण की लागत का निर्धारण कैसे किया जा सकता है?

यदि 31 जनवरी, 2018 को वस्तु का उचित बाजार मूल्य (एफ.एम.वी.) वस्तु की वास्तविक लागत से अधिक है, तो अधिग्रहण की लागत (सी.ओ.ए.) एफ.एम.वी. होगी। दूसरी ओर, यदि हस्तांतरण के समय प्रतिफल का पूरा मूल्य एफ.एम.वी. से कम है, तो इस निवेश के अधिग्रहण की लागत या तो प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या वास्तविक लागत, जो भी अधिक हो, द्वारा निर्धारित की जाती है।

आईटीआर जमा करते समय, धारा 112A के अनुपालन के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है?

जब आप निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अनुसूची 112A भरना होगा। यह अनुसूची आपके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को स्क्रिप-वाइस तरीके से रिपोर्ट करने में काम आएगा। आपको इस धारा में निम्नलिखित जानकारी जमा करनी होगी: आई.एस.आई.एन. कोड, स्क्रिप का नाम, बेची गई इकाइयों की कुल संख्या, खरीद लागत, बिक्री मूल्य और 31 जनवरी, 2018 तक एफ.एम.वी.।

क्या मैं अपनी आय से दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को समायोजित कर सकता हूँ?

इसका जवाब है हाँ। हालाँकि, आप केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से दीर्घकालिक पूंजीगत हानि घटा सकते हैं। आप अल्पकालिक लाभ से नुकसान को नही घटा सकते है। ऐसी स्थिति में जब आप कुछ प्रतिभूतियों से नुकसान उठाते हैं लेकिन दूसरों से लाभ प्राप्त करते हैं, तो आपको उन नुकसानों को आपके द्वारा जमा किए गए लाभ की कुल राशि से घटाने की अनुमति है। हालांकि, आप इस नुकसान की कटौती निर्धारण वर्ष तक नहीं कर पाएंगे, जो उस साल के आठ साल बाद आता है, जिसमें नुकसान हुआ था।

क्या धारा 112A का पालन अनिवार्य है?

यह आवश्यक है कि आप सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की खरीद, बिक्री, या मोचन (रिडेंप्शन) से जुड़े प्रत्येक लेनदेन की जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूची 112A को पूरा करें।

संदर्भ

 

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