इस लेख को Sunanda Mohan ने लिखा है। यह लेख भारतीय संविधान,1950 के अनुच्छेद 31B के बारे में चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Srishti Sharma द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
हमारा भारतीय संविधान एक आईना है जो अलग-अलग लोकतांत्रिक (डेमोक्रैटिक) और कल्याणकारी सिद्धांतों(वेलफेयर प्रिंसिपल्स) को दर्शाता है और इन सिद्धांतों को हमारे देश में गरीबी, असमानता (इनिक्वालिटी) की स्थिति से निपटने और आर्थिक विकास (इकोनॉमिक ग्रोथ) में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वर्ष 1978 में 44 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को खत्म करने से बहुत पहले, अनुच्छेद 31बी संविधान का एक ऐसा हिस्सा था, जिसे भारत के भूमि और कृषि से संबंधित सुधारों को पुनर्जीवित (रिवैंप) करने के लिए नेहरू की रेजिमेंट के तहत हमारे संविधान को बनाने वालों के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन जैसे ही इसे लागू किया गया, देश के नागरिकों द्वारा इसकी गंभीर आलोचना की गई।
पृष्ठभूमि (बैकग्राऊंड)
संपत्ति के अधिकारों को दो समय सीमाओं में विभाजित किया जा सकता है:
- 1978 से पूर्व की स्थिति
- 1978 के बाद की स्थिति
1978 से पूर्व (प्री 1978)
संपत्ति कानूनों से निपटने वाले मुख्य प्रावधान (प्रोविजन) थे:
- अनुच्छेद 31 – इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित(डिप्राइव्ड) नहीं रह सकता है।
- अनुच्छेद 19(1)(जी) – इस प्रावधान ने कुछ प्रतिबंधों (रिस्ट्रिक्शंस) के साथ नागरिकों को ‘संपत्ति के अधिग्रहण(एक्वायर), धारण(होल्ड) और निपटान(डिस्पोज)’ की अनुमति दी है कि ऐसे अधिकार आम जनता के अधिकारों या हितों को प्रभावित नहीं करेंगे या आदिवासी जनजातियों (एबोरिजिनल ट्राइब्स) के हितों की रक्षा करेंगे।
आजादी के बाद भी, जमींदारी व्यवस्था प्रमुख थी, इसलिए इस तरह की अत्याचारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और एक न्यायसंगत(जस्ट) और एक जैसे अधिकार प्रदान करने वाला समाज बनाने के लिए नौवीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31A और 31B को प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31 में डाला गया था।
अनुच्छेद 31 सी को बाद में वर्ष 1971 में 25 वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।
भले ही अनुच्छेद 31A, 31B और 31C भी भारतीय संविधान के भाग III में आते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद हमारे मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर रोक लगाते हैं। आमतौर पर, जब भी कोई कानून संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार अनुभाग) के साथ असंगत(इनकनसिस्टेंट) होता है, तो इसे अमान्य (वॉइड) घोषित किया जाता है, लेकिन जब अनुच्छेद 31 A, B और C की बात आती है, तो इन प्रावधानों से निकलने वाले किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा(ज्यूडिशियल रिव्यू) के दायरे से बाहर रखा जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के विपरीत हो सकता है।
1978 के बाद (पोस्ट 1978)
वर्ष 1978 में शुरू किए गए 44 वें संशोधन ने संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत मौलिक अधिकार; 19(5) और अनुच्छेद 31 को इस संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। इसका मतलब है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 31) की सूची से हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था।
अनुच्छेद 300ए कहता है कि एक व्यक्ति राज्य द्वारा घुसपैठ (इंट्रूजन) से सुरक्षित है और इस तरह के एक व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न हो ।
हालांकि बाकी प्रावधान यानी अनुच्छेद 31(ए), 31(बी) और 31(सी) अभी कार्य कर रहे हैं।
लेकिन अनुच्छेद 31बी वास्तव में क्या है? (व्हाट एक्जेक्टली इज़ आर्टिकल 31B)
एक जैसे अधिकार प्रदान करने वाले समाज की स्थापना करने की नजरों से, पूर्व समय की सरकार ने जमींदारी कार्यक्रम लागू किया, जिसने उन्हें जमींदारों की जमीनों पर कब्जा करने का अधिकार दिया। हालांकि, इस कार्यक्रम के तहत कई कानूनों को न्यायिक न्यायालयों द्वारा ‘मनमाना'(आर्बिट्रेरी) और ‘असंवैधानिक'(अनकॉनस्टिट्यूशनल) घोषित किया गया था क्योंकि इसने ज़मींदारों के बुनियादी(बेसिक) अधिकारों का उल्लंघन किया था।
बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह में : बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया गया क्योंकि यह अधिनियम जमींदारों के बीच में भेदभाव कर रहा था।
ऐसे न्यायिक निर्णयों के साथ, उस समय की राष्ट्रीय सरकार ने आशंका जताई और महसूस किया कि जमींदारी व्यवस्था को हटाने का उनका लक्ष्य खतरे में पड़ सकता है और इसलिए, संविधान में संशोधन किया गया और एक नया प्रावधान यानी अनुच्छेद 31 ए जोड़ा गया।
अनुच्छेद 31(ए) कहता करता है कि यदि कोई कानून बनाया गया है और संबंधित है:
- राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण (एक्विजिशन) करना।
- सार्वजनिक हित(पब्लिक इंट्रेस्ट) में किसी भी संपत्ति को संभालने या प्रबंधित करने के लिए सरकार का अधिकार।
- सार्वजनिक हित में दो या अधिक निगम की संपत्ति को मिला देना।
- प्रबंध एजेंटों (मैनेजिंग एजेंट), शेयरधारकों, (शेयरहोल्डर्स) निदेशकों (डायरेक्टर्स) आदि के अधिकारों को खत्म करना या सुधार करना।
- खत्म करने, सुधार करने या अधिकारों की समाप्ति जो खनिजों (मिनरल्स) या खनिज तेलों की खोज के उद्देश्य से पट्टे(लीस), लाइसेंस या समझौते का परिणाम है, उनको अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 31 B कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता (आर्टिकल 31B वैलीडेशन ऑफ़ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस)
अनुच्छेद 31 बी को संविधान की 9 वीं अनुसूची के साथ पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि यह कहता है कि संविधान की नौवीं अनुसूची में लिखा हुआ कोई भी कार्य और नियम को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि वे संविधान के भाग III में लिखे हुए किसी भी अधिकार के साथ असंगत (इनकनसिस्टेंट) हैं।
इसके अलावा, यह अनुच्छेद राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण (एक्विजिशन ऑफ एस्टेट) के लिए किसी भी कानून की परवाह किए बिना काम करता है, जो अनुच्छेद 31 ए के तहत अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से सुरक्षित हैं। इस अनुच्छेद के प्रावधानों, अनुच्छेद 31 ए में लिखे किसी भी प्रावधान को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
अनुच्छेद 31 बी के साथ चुनौतियां (चैलेंज विद आर्टिकल 31B)
अनुच्छेद 31 ए और 31 बी पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव के हैं। वे भारतीय न्यायपालिका से प्रतिरक्षित (इम्यून) हैं और उन्हें कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। गोदावरी शुगर मिल्स बनाम एसबी कांबले के मामले में स्पष्टीकरण दिया गया था कि अदालतों को समाजवादी नीतियों (सोशलिस्ट पॉलिसीज़) जैसे कि भूमि सुधार के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
नागरिक समाज ने द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 1951 को असंतोष (डिस्कंटेंट) के साथ देखा और इसे संसद द्वारा किया गया गलत कार्य माना गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने विधानमंडल (लेजिस्लेचर) की इस व्यापक शक्ति (एक्सटेंसिव पॉवर) को ज़मींदारों के हाथों में तोड़फोड़ करने और एक समान समाज बनाने की आवश्यकता के रूप में माना। फिर भी, न्यायपालिका और विधानमंडल के बीच झगड़ा वास्तव में जल्द ही शुरू हुआ। इंद्रा गांधी की सरकार के आगमन के साथ, विधायिका (लेजिस्लेचर) ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया।
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम,1975 ; आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम (मेंटेनेंस ऑफ़ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) और आपत्तिजनक मामलों के प्रकाशन की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ़ पब्लिकेशन ऑफ़ ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स) और भी कई तरह के अधिनियम विभिन्न राज्यों में पारित अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
इसके चलते न्यायपालिका ने विधायिका के अधिकार को दबाने के लिए कई कदम उठाए। 1967 में गोलकनाथ मामले में निर्णय सुनाते हुए, माननीय न्यायालय ने कहा कि “संसद को नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने की कोई शक्ति नहीं है, जैसा कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदान किया गया है।” न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि “मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है और यदि कोई संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे (बेसिक स्ट्रक्चर) को बदलने की कोशिश करता है तो यह अदालत द्वारा मारा जा सकता है।”
भारत के वामन राव बनाम भारत संघ मामले में , यह निर्णय लिया गया था कि “24 अप्रैल 1973 से पहले संविधान में जो संशोधन किए गए थे (जिस दिन केशवानंद भारती में फैसला सुनाया गया था) संवैधानिक रूप से मान्य है और जिन्हें बाद में लागू किया जाता है। 24 अप्रैल 1973 को न्यायिक जांच की जा सकती है और इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह संविधान की मूल नींव का उल्लंघन करता है और राज्य केवल केसवानंद भारती में फैसले से पहले उनके कृत्यों के लिए संरक्षित है ”।
आईआर कॉल बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो नए मुद्दों से निपटा, जो वामन राव के मामले में नहीं उठाए गए थे। मुद्दा यह था कि क्या एक अधिनियम या विनियमन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 में से किसी के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया है, को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है और क्या संविधान संशोधन ने नौवीं अनुसूची में मूल संरचना का विरोध किया है संविधान को मारा जाना चाहिए?
सर्वोच्च न्यायालय की उच्च पीठ (हाइयर बेंच) ने कहा कि “भले ही संवैधानिक संशोधन द्वारा एक अधिनियम को नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया हो, लेकिन इसका प्रावधान इस आधार पर हमला करने के लिए खुला होगा कि वे मौलिक अधिकारों को छीनकर संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करते हैं। लोगों के लिए गारंटी है ”और आगे कहा कि:
“यदि किसी भी नौवीं अनुसूची कानून की वैधता पहले ही इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई है, तो इस फैसले से घोषित सिद्धांतों पर इस तरह के कानून को फिर से चुनौती देने के लिए खुला नहीं होगा। हालांकि, यदि पहले से ही संविधान के भाग III में और बाद में किसी भी अधिकार के उल्लंघन के रूप में एक कानून रखा गया है, जिसे बाद में 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इस तरह का उल्लंघन जमीन पर चुनौती देने के लिए खुला होगा जो इसे नुकसान पहुंचाता है। अनुच्छेद 21 में निर्दिष्ट बुनियादी (डेजिग्नेटेड बेसिक स्ट्रक्चर) संरचना अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और उसमें निहित विचारधाराओं के साथ पढ़ी गई है। ”
हाल ही में, 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अनुच्छेद 31बी के उन्मूलन (एबॉलिशमेंट) के लिए अदालत को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया कि यह एक दुष्ट कानून है, जो किसानों द्वारा किए गए आत्महत्याओं की एक भीड़ के लिए जिम्मेदार है। किसानों की ओर से परामर्शदाता (काउंसेल) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, किसानों को छोड़कर, जो किसी व्यवसाय को अंजाम दे रहे हैं, को यह बताते हुए उनकी पीड़ा को चित्रित किया कि उन्हें अपने उत्पाद का मूल्य, भंडारण क्षमता (स्टोरेज कैपेसिटी) और परिवहन लागत (ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट) निर्धारित करने का अधिकार है।
इस प्रक्रिया में अनुचित की ओर इशारा करते हुए वकील ने कहा कि हमारे किसानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए, यह केंद्र सरकार है जो कृषि उपज की कीमतों और उससे जुड़ी हर चीज का फैसला करती है और इसके अलावा, सरकार के पास अधिकार है किसानों की भूमि जोतना प्रतिबंधित। याचिकाकर्ता ने कहा कि 31B के तहत संरक्षण के कारण कुछ निश्चित कानून जो किसानों के बुनियादी अधिकारों को छीनते हैं, को चुनौती नहीं दी जा सकती।
निष्कर्ष (कंक्लूजन)
अनुच्छेद 31B के सम्मिलन के पीछे का उद्देश्य भले ही कागजों पर बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन वास्तव में, इसने विधानमंडल को एक बड़ी शक्ति दी, जिससे किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं किया, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। प्रारूप निर्माताओं (ड्राफ्ट मेकर्स) को अनावश्यक अधिकार प्रदान करना, जो संविधान में शून्य और अवैध अधिनियमों को आसानी से शामिल कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ता है, विशेषकर किसानों पर, जिनके मौलिक अधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संरक्षकों से संपर्क करने का विशेषाधिकार इस वजह से छीन लिया गया है ‘ड्रैकोनियन लेख ’। इसके अलावा, इस प्रावधान का उपयोग कई बार उन कार्यों को भी करने के लिए किया गया है जो कृषि सुधारों से संबंधित नहीं हैं।
संसद की राय यह थी कि भूमि सुधार कार्यक्रमों ने संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार के साथ एक गहरी सांठगांठ साझा (शेयर्ड डीपर नेक्सस) की और इसलिए न्यायिक समीक्षा से कृषि सुधार के विषय को बाहर रखा। लेकिन अब, कोई यह पूछ सकता है कि एक मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के चूक के बाद, क्या हमें वास्तव में नौवीं अनुसूची के कानूनों को अदालत में चुनौती देने से रोकने की जरूरत है या संसद को कुछ दिशानिर्देशों या बदलावों का उपयोग करने के लिए नहीं आना चाहिए। संपत्ति के अधिकार के छोड़े जाने के बाद इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियां?
इसका एक सरल उत्तर यह हो सकता है कि संसद संविधान में फेरबदल (ऑलटरिंग) करके अपना वर्चस्व दिखाना चाहती थी और इस तरह न्यायपालिका पर अपने आप को अधिकता दे रही थी। इसे संसद की ओर से असंतोष के रूप में पेश किया जा सकता है क्योंकि यह न केवल संविधान की पहचान को प्रभावित करता है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा है।
इस बे लगाम और व्यापक (परवेसिव) सत्ता ने सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए विधानमंडल के मूल इरादे को मिटा दिया है और इसके बजाय एक ऐसी विडंबनापूर्ण (पैराडिक्सिकल) स्थिति पैदा कर दी है जहां कुछ कृत्यों को सुरक्षित रखा गया है और संविधान के टचस्टोन का विरोध करने के बाद कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।