यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख कानून के संचालन और समय की चूक के परिणामस्वरूप समाप्त होने वाले अनुबंधों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
एक अनुबंध एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो अनुबंध करने वाले पक्षों के लिए अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी अनुबंध के पक्षों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। ‘अनुबंध का उन्मोचन (डिस्चार्ज ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट)’ शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जब पक्षों के बीच अनुबंध का संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) संबंध समाप्त हो जाता है। यह अनिवार्य रूप से पक्षों के संविदात्मक संबंधों का अंत है। अनुबंध समाप्त होने पर पक्ष या पक्षों के कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। यह लेख अनुबंध के समाप्त होने की अवधारणा का विवरण (डिटेल्स) देता है, विशेष रूप से कानून के संचालन और समय की चूक से अनुबंध के समाप्त होने पर प्रकाश डालता है।
आसान भाषा में अनुबंध समाप्त तब होता है जब अनुबंध के पक्षों के बीच अनुबंध के दायित्व समाप्त हो जाते हैं। इससे अनुबंध की कानूनी वैधता भी समाप्त हो जाती है। अनुबंध के निर्वहन को अनुबंध की समाप्ति के रूप में भी जाना जाता है। किसी अनुबंध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अनुबंध के अंत तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार जाना है। इसके अलावा, एक अनुबंध को छह अन्य तरीकों से समाप्त किया जा सकता है, जिनकी चर्चा इस लेख में की गई है।
अनुबंध का निर्वहन: वह सब जो आपको जानना आवश्यक है
एक अनुबंध संबंधित पक्षों में से एक या अधिक पर कुछ दायित्व लगाता है। जब इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है। एक अनुबंध को विभिन्न तरीकों से समाप्त किया जा सकता है।
वाक्यांश “उन्मोचन” और “अनुबंध की समाप्ति” को अक्सर आपस में बदल दिया जाता है। एक अनुबंध को अनुबंध करने वाले पक्षों के आचरण या कानून के संचालन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, एक संकीर्ण रेखा है जो वाक्यांश उन्मोचन और अनुबंध समाप्ति को अलग करती है। जब अनुबंध के पक्ष अनुबंध के अनुसार अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करते हैं या उन्मोचन करते हैं, तो इसे अनुबंध के निर्वहन के रूप में जाना जाता है। जब अनुबंध करने वाले पक्ष अपने कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा करने में विफल होते हैं, तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है।
उदाहरण के लिए, A ने अपने घर पर एक पार्टी रखी और कुछ नर्तकियों को उनके पैसे देने का वादा करते हुए प्रदर्शन के लिए काम पर रखा। नर्तक प्रदर्शन करने के लिए सभा में पहुंचे। A अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उनके प्रदर्शन का भुगतान करता है। यहां, नर्तक का प्रदर्शन अनुबंध के उन्मोचन के बराबर होगा क्योंकि समझौते की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। प्रदर्शन करने में नर्तकियों की विफलता के परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो जाएगा।
अनुबंध के उन्मोचन के लिए आधार
1.प्रदर्शन-आधारित निर्वहन
अनुबंध को समाप्त करने के लिए असल में किए कार्य या कार्य करने के लिए किए गए प्रयास का उपयोग किया जा सकता है। जब अनुबंध करने वाले प्रत्येक पक्ष ने अनुबंध के तहत जो करने का वादा किया था, उसे पूरा कर लिया है, तो यह कहा जाता है कि वास्तविक प्रदर्शन हुआ है। जब एक वादाकर्ता एक अनुबंध के तहत प्रदर्शन करने का वादा करता है, लेकिन वादा करने वाला इसे स्वीकार करने से इंकार कर देता है, तो इसे कार्य करने के लिए किए गए प्रयास से उन्मोचन यानी अनुबंध समाप्त होना माना जाता है।
2.आपसी सहमति से अनुबंध समाप्त होना
संविदात्मक पक्ष निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से मौजूदा अनुबंध को समाप्त करने के लिए सहमत हो सकते हैं: –
1. उत्सादन
उत्सादन (रिसिशन) तब होता है जब एक अनुबंध को अशक्त और अमान्य घोषित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अनुबंध अब कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अदालतों के पास गैर-उत्तरदायी पक्षों को उनके संविदात्मक कर्तव्यों से मुक्त करने की शक्ति है और जब उन्हें सचमे किया जा सकता हो, तो उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले की स्थिति में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।
2. परिवर्तन
जब अनुबंध के एक या अधिक प्रावधानों में संशोधन किया जाता है, तो अनुबंध को बदला हुआ कहा जाता है। यदि सभी पक्ष एक लिखित अनुबंध में बड़े बदलाव के लिए सहमत होते हैं, तो पुराने अनुबंध को परिवर्तन से मुक्त किया जाता है और इसके स्थान पर एक नया अनुबंध बनाया जाता है।
3. नवीनता
नया जोडा गया पक्ष नए अनुबंध की स्थापना और प्रवर्तन के साथ जवाबदेह हो जाता है, और जिस पक्ष को इस तरह से प्रतिस्थापित (सबस्टीट्यूट) किया जाता है उसे पिछले अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। यह नवप्रवर्तन (नोवेशन) को दर्शाता है।
4. छूट
अनुबंध के पूर्ण होने के लिए मान्य किए गए शर्तो की तुलना में कम मात्रा या प्रदर्शन की डिग्री को स्वीकार करना छूट के रूप में जाना जाता है। इस तरह की रिहाई या गारंटी के लिए चर्चा या नए समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है।
5. त्याग
त्याग (वेवर) को अपने अधिकारों को ‘छोड़ने’ के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुबंध को खारिज कर दिया जाता है जब पक्षों में से एक अपने अधिकारों को छोड़ देता है। यहां, दोनों पक्ष परस्पर सहमत हैं कि वे अब अनुबंध से बाध्य नहीं होंगे। यह अनिवार्य रूप से शामिल पक्षों के लिए संविदात्मक जिम्मेदारियों से मुक्ति है।
6. विलयन
एक अनुबंध को विलय (मर्जर) द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, जो तब होता है जब एक अनुबंध से उत्पन्न होने वाला एक निम्न अधिकार उसी पक्ष के लिए एक बेहतर अधिकार के साथ विलीन हो जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे समय पर पिछले किराए का समझौता अब मान्य नहीं है।
7. उल्लंघन द्वारा निर्वहन
कहा जाता है कि अनुबंध का उल्लंघन तब होता है जब कोई संविदात्मक पक्ष इनकार करता है या प्रदर्शन करने में विफल रहता है, खुद को प्रदर्शन करने से रोकता है, या अपने कार्यों के कारण अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना देता है। किसी अनुबंध को समाप्त करने के लिए वास्तविक या प्रत्याशित उल्लंघन (एंटीसिपेटरी ब्रीच) का उपयोग किया जा सकता है। एक वास्तविक उल्लंघन तब होता है जब प्रदर्शन की फिक्स की गई तारीख पर गलती होती है, जबकि एक प्रत्याशित उल्लंघन तब होता है जब प्रदर्शन फिक्स की गई तारीख से पहले गलती होती है।
8. समय बीतने के बाद उन्मोचन
जब कोई अनुबंध यह निर्धारित करता है कि इसे एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, तो ऐसा करने में विफल रहने से समय बीतने के कारण अनुबंध समाप्त हो जाता है।
9. असंभवता का पर्यवेक्षण करके निर्वहन
एक अनुबंध जो निर्माण के समय वैध था, बाद में पूरा करना असंभव या गैरकानूनी हो सकता है, और परिणामस्वरूप ऐसा होने पर अनुबंध को खारिज कर दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में, पर्यवेक्षण की असंभवता के कारण एक अनुबंध शून्य हो जाता है: –
- विषय वस्तु का विनाश।
- कानून का परिवर्तन।
- परिस्थितियों की गैर-सहमति।
- व्यक्तिगत सेवाओं के लिए मृत्यु या अक्षमता।
- युद्ध का प्रकोप।
- अनुबंध के अंतिम उद्देश्य की विफलता।
- कानून के संचालन द्वारा उन्मोचन।
निम्नलिखित में से किसी के मामले में, कानून के संचालन द्वारा अनुबंध का उन्मोचन किया जा सकता है:
- व्यक्तिगत सेवाओं के मामले में वचनदाता की मृत्यु या अक्षमता।
- दिवाला (इंसॉल्वेंसी)।
- अधिकार और देनदारियां एक ही व्यक्ति [अधिकारों और देनदारियों का विलय] के साथ निहित हैं।
- अनधिकृत सामग्री परिवर्तन।
- अनुबंध के एकमात्र साक्ष्य का नुकसान होना।
असाधारण मामले जब पर्यवेक्षण असंभवता द्वारा अनुबंध का निर्वहन नहीं किया जाता है
- प्रदर्शन कठिनाई
अप्रत्याशित परिस्थितियां, जैसे परिवहन सेवा (ट्रांसपोर्टेशन) में विघटन (डीस्रप्शन), अनुबंध को पूरा करना असंभव बना सकता है। यह समस्या प्रदर्शन को कठिन बनाती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त नहीं होता है।
- व्यावसायिक दृष्टिकोण से असंभव
व्यावसायिक कठिनाइयाँ अनुबंध के प्रदर्शन को लाभहीन या आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना देती हैं। नतीजतन, इनपुट (कच्चे माल) या ओवरहेड लागत की कीमत में वृद्धि के कारण होने वाली व्यावसायिक कठिनाई के परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त नहीं होगा।
- दंगे, तालाबंदी, नागरिक अशांति और हड़तालें
अनुबंध इन परिस्थितियों से समाप्त नहीं होते हैं, जब तक कि अनुबंध में ऐसी कोई शर्त न हो जिसमें कहा गया हो कि ऐसे वक्त अनुबंध पूरा नहीं किया जाएगा या ऐसी स्थितियों में प्रदर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी।
- वस्तुओं में से एक की विफलता
जब कई उद्देश्यों के लिए एक अनुबंध किया जाता है, तो किसी एक वस्तु की विफलता के परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त नहीं होता है।
- तीसरे पक्ष की विफलता के कारण असंभवता
जब किसी पार्टी का अनुबंध का प्रदर्शन किसी तीसरे पक्ष के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, तो अनुबंध तीसरे पक्ष की विफलता या चूक से समाप्त नहीं होता है।
- खुद के द्वारा बनाई गई असंभवता
किसी भी पक्ष की स्वयं की अक्षमता के कारण अनुबंध का निर्वहन नहीं किया जाता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62
शीर्षक के तहत, ‘नवीनीकरण (नोवेशन) का प्रभाव, अनुबंध में बदलाव और अनुबंध का परिवर्तन’, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62 में कहा गया है कि “यदि अनुबंध के पक्ष इसके लिए एक नया अनुबंध स्थानापन्न करने के लिए सहमत हैं, या इसे रद्द करने या बदलने के लिए सहमत हैं, पिछले अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।” अनुबंध किया गया है या नहीं, यह प्रत्येक स्थिति में तथ्य का मुद्दा है। नवप्रवर्तन, परिवर्तन या मंदी के मामले में, इस खंड को दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है। हालांकि, एकतरफा नवप्रवर्तन, परिवर्तन, या मंदी आगे बढ़ सकती है यदि यह या तो मूल अनुबंध में प्रत्याशित थी या यदि नवीकरण, परिवर्तन, या निरसन (रेसेशन) को सब साइलेंशीयो के तहत स्वीकार किया जाता है, अर्थात मौन द्वारा अनुमानित अनुमोदन (अप्रूवल)। शब्द ‘मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है’ स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि पुराना मूल अनुबंध पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इस खंड में सूचीबद्ध तीन स्थितियों के कारण निष्पादित नहीं किया जाना है। धारा 62 के अवयवों को यहाँ समझाया गया है:
- ‘नवप्रवर्तन’ शब्द का अर्थ है जब किसी अनुबंध के पक्षकार किसी मौजूदा अनुबंध को नए अनुबंध से बदलने के लिए सहमत होते हैं।
- एक अनुबंध का परिवर्तन तब होता है जब अनुबंध के एक या अधिक प्रावधानों को अनुबंध करने वाले पक्षों की आपसी सहमति से बदल दिया जाता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एमकेजे कॉर्पोरेशन (1996) के मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि एक पक्ष द्वारा दूसरे की स्वीकृति के बिना कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, भले ही दोनों पक्ष सद्भाव में काम कर रहे हों।
- किसी अनुबंध का निरसन तब होता है जब अनुबंध की सभी या कुछ शर्तों को रद्द कर दिया जाता है।
अनुबंध के निर्वहन के संबंध में विफलकरण का सिद्धांत
विफलकरण का सिद्धांत (प्रिंसिपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन), सहमति के आचरण की अक्षमता या अवैधता से उत्पन्न होने वाले उन्मोचन या अनुबंध के कानून का एक सबसेट है और इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के धारा 56 के दायरे में आता है। यह दावा करना गलत है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 केवल भौतिक असंभवता की परिस्थितियों में लागू होती है। जहां यह धारा लागू नहीं होती है, वहा विफलकरण के मुद्दे पर अंग्रेजी कानून के नियम अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस हद तक भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 एक विशिष्ट मुद्दे को शामिल करता है, वह संपूर्ण है, और इन विधाई (लेजिस्लेटिव) प्रावधानो के बाहर इन अंग्रेजी सिद्धांतो का उपयोग करना मान्य नहीं है। अंग्रेजी अदालतों के फैसलों का केवल एक प्रेरक मूल्य (पर्सुएसिव वैल्यू) होता है और यह प्रदर्शित करने में उपयोगी हो सकता है कि कैसे अंग्रेजी अदालतों ने भारतीय अदालतों की तुलना में उन स्थितियों में मुद्दों को हल किया है।
मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी बनाम गुरबचन सिंह (1959) के ऐतिहासिक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक भूमि-विक्रय (लैंड सेल) अनुबंध का उन्मोचन किया गया था और हस्तक्षेप करने या परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करने के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था। अदालत ने कहा था कि मांग के आदेश और/या काम के रुकने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा या अनुबंध की नींव या मौलिक आधार को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विफलीकरण या उन्मोचन का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस मामले में विफलीकरण के बचाव को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समय सीमा की कमी के कारण, निर्माण एक उचित अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, जो पूर्वगामी (फॉर्गोइंग) और इस मामले की परिस्थितियों के आलोक में, मांग अवधि या अन्य अवधियों को अच्छी तरह से शामिल कर सकता है, जबकि वह अनिश्चित, अस्थायी होगा।
अनुबंध का विफलकरण अनुबंध को अप्रवर्तनीय (अनएनफोर्सीएबल) बनाता है और पक्षों को उनके संविदात्मक कर्तव्यों से मुक्त कराता है। दूसरी ओर, 1872 के अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि कोई समझौता शून्य हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने इसके तहत कोई लाभ प्राप्त किया है, वह इसे वापस करने या उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए ‘बाध्य’ है जिससे उसने इसे प्राप्त किया है। सवाल यह है कि क्या यह खंड उन अनुबंधों पर लागू होता है जिन्हें विफलीकरण के कारण अमान्य कर दिया गया है। एक अनुबंध का विफलकरण किसी भी पक्ष के नियंत्रण या गलती से परे परिस्थितियों के कारण होता है, और परिणामस्वरूप, ऐसी परिस्थितियों में एक पक्ष को प्रतिपूर्ति (रिकंपेंस) के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने में विफल रहने से दूसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है।
कानून के संचालन द्वारा अनुबंध का उन्मोचन
वैसे तो, एक अनुबंध को अपनी शर्तों से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन एक अनुबंध को कानून के संचालन द्वारा उन्मोचन किया गया है ऐसा तब कहा जाता है जब कानून की भागीदारी के कारण पक्षों के संविदात्मक कर्तव्यों को समाप्त कर दिया जाता है।
‘कानून का संचालन’ शब्द कानून के उन घटकों को संदर्भित करता है जो स्वचालित (ऑटोमैटिक) रूप से दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट रूप से, अधिकार और कर्तव्यों को किसी निश्चित व्यक्ति को सौंपा या लगाया जा सकता है। जब आप किसी वकील को नियुक्त करते हैं, तो आपके मुख्तारनामा प्रपत्रों (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) में लगभग हमेशा ‘कानून का संचालन’ शब्द शामिल होंगे। यह एक सामान्य विशेषता है जिसे वकील मुख्तारनामा प्रपत्रों फॉर्म के समापन पर संलग्न (अटैच) करते हैं ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि यह कब समाप्त होगा। उदाहरण के लिए, वे कह सकते हैं कि वे मुवक्किल के वकील हैं और उनकी सारी शक्तियाँ तब तक लागू रहेंगी जब तक कि मुवक्किल मुख्तारनामा रद्द नहीं कर देता या कानून द्वारा मुख्तारनामा समाप्त नहीं हो जाता। चूंकि यह कई संदर्भों से संबंधित है, कानून के संचालन की कानूनी अवधारणा कई रूप ले सकती है।
कानून का संचालन, अपने सबसे बुनियादी रूप में, इंगित करता है कि किसी को कुछ जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है या मौजूदा कानूनी मानकों के परिणामस्वरूप कुछ अधिकार उनके इरादों या इच्छाओं से स्वतंत्र रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। कानून किसी पर प्रतिबंध या सीमाएँ भी लगा सकता है, यह सीमित कर सकता है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यदि कोई अनुबंध लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसे कानून के संचालन द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं जहां एक या अधिक अनुबंध करने वाले पक्ष स्वस्थ दिमाग के नहीं थे, ड्रग्स या शराब के प्रभाव में थे या कानूनी उम्र के नहीं थे। इसके अलावा, यदि एक पक्ष को अनुबंध में शामिल होने के लिए धमकाया या मजबूर किया गया था, तो अनुबंध के कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को कानून के संचालन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह कर्तव्य और जिम्मेदारियां कानून के अधीन है ऐसा दिखाया जाता है।
जबकि कानून के संचालन द्वारा समाप्ति का अर्थ है कि अनुबंध की समाप्ति के परिणामस्वरूप कर्तव्यों या दायित्वों को समाप्त कर दिया गया है, उन्मोचन का अर्थ है कि एक व्यक्ति या पक्ष को कुछ दायित्वों से मुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई दिवालियापन (इंसॉलवेंसी) के लिए फाइल करता है, तो किसी व्यक्ति के दिवालिएपन के लिए आवेदन करने पर किसी व्यक्ति के पास जो भी ऋण होता है, उसे कानून द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। यह इंगित नहीं करता है कि धन वापस करने का दायित्व पूरा हो गया था या रद्द कर दिया गया था, बल्कि यह कि व्यक्ति अब अपने लेनदारों को भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। संक्षेप में, ऋण कानून द्वारा रद्द कर दिया गया है।
मौत
जब व्यक्तिगत प्रतिभा या योग्यता की आवश्यकता वाले अनुबंधों की बात आती है, तो मृत्यु अनुबंध को समाप्त कर देती है। अन्य मामलों में, मृत व्यक्ति के अधिकार और उत्तरदायित्व उसके कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।
दिवालियापन
जब किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है, तो उसे उसकी घोषणा की तारीख से पहले किए गए किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। कुछ अपवादों के साथ, दिवालिया के अधिकारों और दायित्वों को अदालत के एक अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसे दिवालिया होने पर आधिकारिक असाइनी/रिसीवर के रूप में जाना जाता है।
विलयन
जब एक अनुबंध के अधिकार और दायित्व एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं, तो अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है और आगे कोई प्रदर्शन आवश्यक नहीं होता है।
समय का बीत जाना
समय बीतने के कारण एक अनुबंध रद्द किया जा सकता है। सिविल मुकदमेबाजी में सीमाओं द्वारा संविदात्मक जिम्मेदारियों और देनदारियों को रोक दिया गया है। कानून के प्रावधान परीसीमा अधिनियम (लिमिटेशन एक्ट), 1963 में विस्तृत हैं ।
अनधिकृत सामग्री परिवर्तन (अनऑथराइज्ड कंटेंट चेंजेस)
यदि अनुबंध का एक पक्ष अन्य पक्षों के अनुमोदन के बिना शर्तों में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन करता है, तो अनुबंध खारिज कर दिया जाता है और अब लागू करने योग्य नहीं रहता है।
अनुबंध के साक्ष्य की हानि
ऐसे घटना में अनुबंध के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण खो जाता है, कानून के संचालन द्वारा अनुबंध को खारिज कर दिया जाता है।
समय बीतने पर अनुबंध का उन्मोचन
निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उक्त अनुबंध का उल्लंघन भी होगा। इस उदाहरण में, व्यक्ति अपने अनुबंध अधिकारों को साबित करने के लिए अदालत में मुकदमा ला सकता है। 1963 का परीसीमा अधिनियम, एक व्यक्ति को अदालत में मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है। यदि अधिनियम में निर्दिष्ट समय परिसीमा समाप्त हो जाती है, तो अनुबंध समाप्त हो जाता है, और वादा करने वाला वादाकर्ता को लागू करने में असमर्थ होता है। सीधे शब्दों में कहें तो, यदि वचनदाता अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है और वादाकर्ता उसके खिलाफ निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने में विफल रहता है, तो वादा करने वाले को उसके कानूनी मदद से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे समय, समय बीत जाने के कारण अनुबंध समाप्त होता है ऐसा कहा जाता है।
उदाहरण के लिए, पीटर जॉन से पैसे उधार लेता है और अगले पांच वर्षों में मासिक किश्तों में इसे वापस भुगतान करने का वचन देता है। दूसरी ओर, वह एक भी किस्त का भुगतान नहीं करता है। जॉन ने व्यस्त होने से पहले उसे कई बार फोन किया और बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तीन साल बाद, वह अपने पैसे को पुनः प्राप्त करने में सहायता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। हालाँकि, अदालत ने उनके दावे को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने कर्ज की वसूली के लिए तीन साल की समय सीमा पार कर ली है।
हम A और B का उदाहरण भी ले सकते हैं जो एक अनुबंध में शामिल होते हैं जहां A सर्जिकल मास्क के 20 पैकेज B को बेचने का वादा करता है और B बदले में 500 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। A और B के बीच अनुबंध 10 जून 2021 को निष्पादित करना निर्धारित होता है। 5 जून 2021 को, A ने B को सूचित किया कि B के साथ दर्ज अनुबंध में शर्तों को पूरा करना उसके लिए संभव नहीं होगा। उल्लंघन का प्रकार A थाई परिदृश्य (सिनेरियो) में प्रतिबद्ध (एंटीसिपेटरी) प्रकृति में प्रत्याशित है। दो विकल्प जो प्रभावित पक्ष B के लिए खुले हैं, वे हैं:
1.अनुबंध रद्द करने के लिए चुनाव, या
2.अनुबंध को जीवित रखने के लिए चुनाव जो तब होता है जब अनुबंध का प्रदर्शन प्रभावित पक्ष को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे पर प्रासंगिकता (रिलेवेंस) रखता है।
कानूनी प्रावधान जिसमें समय बीतने पर अनुबंध का निर्वहन शामिल है
परिसिमा अधिनियम, 1963 की धारा 2(j) शब्द “सीमा की अवधि” को किसी भी कार्रवाई, अपील, या आवेदन के लिए अनुसूची (शेड्यूल) द्वारा लगाई गई 1963 के अधिनियम के अवधि और प्रावधानों के अनुसार गणना की गई सीमा की अवधि के अनुसार “निर्धारित अवधि” के रूप में वर्णित करती है। 1963 का परिसिमा अधीनियम निर्धारित करता है कि एक अनुबंध एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे सीमा की अवधि के रूप में जाना जाता है। यदि इसे निष्पादित नहीं किया जाता है, और वादा करने वाला समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो वादा करने वाला अपना कानूनी सहारा खो देता है।
अनुबंध का उन्मोचन या अनुबंध समाप्त करने के कुछ अन्य प्रकार
अनुबंध की दोनो पक्षों की तरफ से समाप्ति
अनुबंध को पारस्परिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा जहां पक्ष मूल अनुबंध से मौजूदा किसी भी अन्य दायित्वों से एक दूसरे को मुक्त करने के लिए सहमत होते हैं। पक्षों द्वारा अपने सभी दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्वहन करने में विफल रहने के बावजूद अनुबंध का निर्वहन किया जाता है।
समझौता और संतुष्टि अनुबंध की समाप्ति
समझौता और संतुष्टि तब होती है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष की रिहाई को स्वीकार करता है, जो मूल समझौते का उल्लंघन करता है, दूसरे दायित्व के प्रदर्शन के लिए संतुष्टि के बदले में अपने दायित्वों से छुटकारा पाता है।
अनुबंध की एकतरफा समाप्ति
अनुबंध एकतरफा तब समाप्त होता है जब एक पक्ष ने सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है और अनुबंध के तहत दूसरे पक्ष को उसके बकाया दायित्वों से मुक्त करने के लिए सहमत है। समझौता केवल तभी बाध्यकारी होता है जब विचार द्वारा समर्थित हो या मुहर के तहत बनाया गया हो।
पक्षों के परिवर्तन से अनुबंध की समाप्ति
धारा 62 का पहला दृष्टांत पक्षों के परिवर्तन द्वारा नवप्रवर्तन का मामला है। उदाहरण है, A एक अनुबंध के तहत B को पैसा देता है। A, B और सी के बीच यह सहमति हुई है कि बी अब A के बजाय C को अपने देनदार के रूप में स्वीकार करेगा। A से B का पुराना कर्ज अंत में है, और C से B के लिए एक नया ऋण अनुबंधित किया गया है। यदि A एक देनदार है और लेनदार अपने स्थान पर B को देनदार के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत है, तो लेनदार और A के बीच मूल अनुबंध अंत में है।
नए समझौते के प्रतिस्थापन के कारण अनुबंध की समाप्ति
जब किसी अनुबंध के पक्षकार इसके लिए एक नया अनुबंध स्थानापन्न करने के लिए सहमत होते हैं, तो मूल अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है और इसे निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल अनुबंध अस्तित्वहीन और अखंड होना चाहिए।
लता कंस्ट्रक्शन बनाम डॉ रमेशचंद्र रमणीकलाल शाह के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह माना गया था कि “एक नए अनुबंध का पूर्ण प्रतिस्थापन होना चाहिए। यह इस स्थिति में है कि मूल अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है”।
दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि यदि नया अनुबंध अनुबंध के दिल या प्राथमिक अनुबंध की जड़ को बदलता है, तो इसे नोवेशन माना जाएगा। तो सवाल उठता है कि क्या होगा अगर अनुबंध मूल रूपसे नहीं बदला जाता है लेकिन केवल मामूली बदलाव किए जाते हैं। अनुबंध में कोई भी मामूली परिवर्तन, जिसके लिए दोनों पक्ष सहमत हैं, अनुबंध में सामग्री परिवर्तन कहलाता है और यह दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
नागेंद्र कुमार बृजराज सिंह बनाम हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के मामले में, प्रतिवादियों ने विज्ञापन दिया कि एक निश्चित वेतन पर उनकी कंपनी में जगह थीं। याचिकाकर्ता का नौकरी के लिए चयन हो गया है। जिस दिन उन्होंने नौकरी जॉइन की, उन्हें कम वेतनमान पर नौकरी की पेशकश की गई। उन्होंने इस नए अनुबंध के लिए सहमति दी जिसने उन्हें विज्ञापित की तुलना में कम वेतन की पेशकश की। बाद में उन्होंने विज्ञापित वेतन के लिए प्रतिवादियों पर मुकदमा दायर किया।
अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि वादी नए अनुबंध के लिए सहमत हो गया था, जिसने कम वेतन की पेशकश की थी, अनुबंध को नया रूप दिया गया था और इसलिए यह वैध है। वेतनमान अनुबंध का मूल है और उसमें परिवर्तन अनुबंध को नया रूप देता है। इसलिए प्रतिवादियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।
निष्कर्ष
कानून के संचालन से अनुबंध के उन्मोचन की अवधारणा और समय की चूक दोनों ही तकनीकी हैं और स्वभाव से स्पष्ट हैं। कानूनी शब्दावली के रूप में वे एक आम व्यक्ति के लिए उन्हें समझने के लिए पर्याप्त पारदर्शी हैं। अनुबंध के इन दोनों प्रकार के निर्वहन दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में महत्व रखते हैं।
संदर्भ