यह लेख जमनालाल बजाज स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान की छात्रा Shreya Saxena ने लिखा है। इस लेख में स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता और दोषी व्यक्ति के लिए सख्त दंड की आवश्यकता के बारे में चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
परिचय (इंट्रोडक्शन)
एक आम आदमी ‘कानून’ शब्द से क्या समझता है? आम धारणा (कॉमन परसेप्शन) यह है कि कानून सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का एक निकाय (बॉडी) है। हालाँकि, वर्तमान या आधुनिक युग (मॉडर्न ऐरा) में, एक आम आदमी निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कानून के बारे में कुछ जानता है, हित समूहों (इंटरेस्ट ग्रुप) या विभिन्न नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) समूहों द्वारा अधिकारों का समर्थन करता है। आज की दुनिया में अपराध कोई अपरिचित शब्द नहीं है। इसे एक व्यक्ति या पूरे समाज के लिए गलत माना जाता है। अपराध को एक आचरण (कंडक्ट) के रूप में माना जाता है जिसे राज्य सामाजिक व्यवस्था (सोशल ऑर्डर) और कल्याण (वेलबीइंग) को बनाए रखने के लिए दंड के योग्य मानता है। इस प्रकार इसे कानून द्वारा क्रियात्मक कार्य (वर्बोटन एक्ट) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जिसके करने के लिए अपराधी दंड के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे देश में कानून, समुदाय (कम्युनिटी) को एक साथ बांधने के एकमात्र उद्देश्य से मौजूद है; यह सॉवरेन है और इसके अलावा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
यह सही है कि मनुष्य स्वभाव से एक दुष्ट प्राणी (विक्ड क्रिएचर) है जिसे सही होने के लिए कुछ शिक्षाओं और अनुशासन (डिसिप्लिन) की आवश्यकता होती है। दंड, सामान्य शब्दों में, अपराध करने के लिए इनाम है। यह व्यक्ति के बुरे कर्मों (इविल डीड्स) का फल है। दंड के विभिन्न सिद्धांत (थ्योरीज़) हैं जिनमें आम तौर पर अपराध और अपराधियों से निपटने से संबंधित नीतियां (पॉलिसी) शामिल हैं। दंड के आम तौर पर चार स्वीकृत सिद्धांत यानी प्रतिशोध (रेट्रीब्यूशन), निवारक (डिटरेंट), सुधार (रिफॉर्मेशन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) हैं। वर्तमान समय में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आधुनिक पेनोलॉजिस्ट की चेतना (कॉन्शियसनेस) को उलझा रहे हैं, वे हैं- क्या पारंपरिक (ट्रेडिशनली) रूप से या आम तौर पर पालन की जाने वाली दंड के रूप आपराधिक व्यवहार को रोकने वाली न्याय प्रणाली (ज्यूडिशियल सिस्टम) के असतत (डिसक्रीट) या पूर्व-प्रतिष्ठित हथियार (प्रीएमिनेंट वेपन) हैं या क्या उन्हें पूरक (सप्लीमेंट) या इसके अलावा दंड के सुधारात्मक, निवारक और प्रतिशोधी सिद्धांतों द्वारा उपचार के उपायों के अधिक लचीले (फ्लेक्सिबल) या विविध संयोजन (डाइवर्सिफाइड कॉम्बिनेशन) द्वारा हटाया जाना चाहिए।
भारत में दंड के एक सुधारवादी सिद्धांत का पालन किया जाता है। हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध के सरल सिद्धांत पर आधारित है, अपराधी पर नहीं। इसे एक शुद्धिकरण प्रक्रिया (प्यूरिफिकेशन प्रॉसेस) के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा एक दुष्ट कर्ता (इविल डूअर) अपने पापों को धो देता है। भारत में दंड का यह सिद्धांत एक सरल तर्क (रेशनल) को समाहित (इनकॉरपोरेट) करता है कि समाज में असामाजिक तत्वों (एलीमेंट) को कभी-कभी कानून और लोहे की सलाखों (आईरन बार्स) के डर से मजबूर होना पड़ता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सिद्धांत अभी भी भारत में वर्तमान समय में यहां प्रचलित अपराधवाद को रोकने (इंपीड) के लिए एक प्रभावी उपकरण है जब देश में अपराध दर 167.7 प्रति 100,000 लोगों पर है?
यह कड़वा सच है कि वे दिन गए जब एक अपराधी को सही और गलत के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रेरित (प्रॉम्पटेड) किया जाता था। यह माना जाता था कि यह उसे किसी अन्य अपराध की ओर आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन 2016 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए रिकॉर्ड के अनुसार अब वह दृश्य नहीं रहा। आज यह व्यापक (वाइडली) रूप से देखा गया है कि अपराधी एक बार जेल से बाहर आने के बाद और भी गंभीर रूप से अपराध करते हैं जो एक और प्रश्न की ओर ले जाता है- क्या ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए कि यह एक भयानक सोच में बदल जाए जो उसी व्यक्ति या किसी अन्य नागरिक को अपराध करने से रोक दे? प्रियदर्शिनी मट्टू के प्रमुख मामले से देश के ज्यादातर लोग अवगत हैं- दिल्ली की एक 25 वर्षीय कानून की छात्रा थी जिसके साथ बलात्कार किया गया और शहर में उसके चाचा के घर में हत्या कर दी गई थी। संतोष कुमार सिंह को दोषी ठहराया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। क्या मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास को बदलने से उद्देश्य हल हो जाता है? देश में वर्तमान सिनेरियो के अनुसार नहीं।
अगर हम मट्टू मामले के दोषसिद्धि (कनविक्शन) के बाद के दृश्यों पर भी नज़र डालें, तो दोषी संतोष सिंह मुश्किल से 4 साल सलाखों के पीछे रहा और मार्च 2011 में पैरोल पर बाहर आया। लौटने पर, उसने बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कई कारणों का हवाला देते हुए पैरोल देने के लिए एक और आवेदन (एप्लीकेशन) दायर की थी। हाई कोर्ट ने उसे मार्च 2011 में पैरोल दी। हाई कोर्ट ने उसे 6 मार्च, 2012 को एक और महीने की पैरोल दी थी। क्या यह प्रक्रिया (प्रोसीजर) भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के मुद्दे को हल करती है? अपराधी को इतना आसान अपराधी माना जाता था कि उसे समय-समय पर पैरोल पर छोड़ दिया जाता था। यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यदि यह कहा जाए कि हम सब प्रियदर्शिनी मट्टू को विफल कर चुके हैं और देश के ढुलमुल रवैये (लैकडैसिकल अप्रोच) ने भविष्य के बलात्कारियों को लापरवाह (केयरफ्री) और कम कानून से डरने वाला बना दिया है। इसके बजाय दोषी की मौत की सजा के बाद क्या पालन किया जाना चाहिए था? इसका उत्तर प्रतिशोध और दंड के निवारक सिद्धांतों में निहित है, जहां एकमात्र सिद्धांत है “जो बोओ वही काटो (रीप व्हाट यू सॉ)”। इन सिद्धांतों का कहना है कि दंड अपराध का एक आवश्यक परिणाम है जिसका अपराधी हकदार है और इसकी गंभीरता की गणना (कैलकुलेट) गलत की गंभीरता के आधार पर की जानी चाहिए। निवारक की अवधारणा (कंसेप्ट) की दो प्रमुख मान्यताएँ (असंप्शन) हैं: अपराधियों पर लगाए गए विशिष्ट (स्पेसिफिक) दंड अपराधी को आगे के अपराध करने से पूरी तरह से रोक सकते हैं और साथ ही, सजा का डर दूसरों को भी इसी तरह के अपराध करने से रोक सकता है। मट्टू कांड में अगर सजा के निवारक सिद्धांत का पालन करते हुए दोषी को जनता के सामने फांसी पर लटका दिया जाता तो निर्भया के छह दोषियों की उसके शरीर को छूने की हिम्मत नहीं होती।
निर्भया कांड के दोषियों को मिली फांसी की सजा का भी यही हाल था। देश में न्याय व्यवस्था की स्थिति इस कदर चरमरा (फ्लाउंडर्ड) गई है कि इस मामले के दोषियों को अभी तक फांसी नहीं दी गई है। उन अपराधियों को इतनी कठोर और क्रूर (ब्रूटल) सजा क्यों न दी जाए कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और भविष्य में कोई अपने मन में किसी के साथ बलात्कार करने का विचार भी न आने दे? बलात्कार जैसे जघन्य अपराध (हिनियस क्राइम) के दोषी लोग किस अधिकार का दावा करते हैं, एक लड़की की वर्व को नष्ट करने के लिए उन्हें क्रूर मौत के अलावा और क्या दिया जाना चाहिए?
न्याय और दंड की भारतीय प्रणाली पहले से ही “न्याय में देरी- न्याय से वंचित (जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड)” का एक उदाहरण है। पीड़ित को न्याय में देरी करने का औचित्य निस्संदेह बेकार है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पीड़ित को न्याय से वंचित (डिनायल) करना पड़ता है। यदि समय पर उपाय की पुष्टि (अफर्म) नहीं की जाती है, तो यह प्रभावोत्पादक (एफिशियसली) रूप से ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई निवारण (रिड्रेस) नहीं है। “बैटर लेट देंन नेवर” तर्क की वर्तमान समय में अधिक व्यावहारिकता (प्रैक्टिकलिटी) नहीं है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार के आरोपी अपराधियों में से 70% अपराधी ऐसे अपराधी हैं जो पहले भी शायद इसी कारण या किसी और वजह से सलाखों के पीछे रह चुके हैं। “पुनरावृत्ति (रेसिडिविज्म)” नामक यह घटना हमारी दंड प्रणाली में निवारण की कमी के एकमात्र कारण के वजह से प्रचलित है। यदि गिना जाए तो 2015 में कुल दोहराए गए आपराधिक अपराधों की संख्या 2,44,364 थी। झारखंड 35.5% के साथ, छत्तीसगढ़ 17% के साथ, आंध्र प्रदेश 16.3% और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 15.8% के साथ आगे है।
केवल बलात्कार जैसे अपराधों से ही इतनी सख्ती से नहीं निपटा जाना चाहिए; अन्य गंभीर गैर जमानती (नॉन बेलेबल) अपराध जैसे महिलाओं पर तेजाब से हमला, मारपीट, हत्याएं आदि प्रचलित हैं जिन्हें प्रकाश में लाना चाहिए। भारत में मारपीट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देशभर में कई मामले चर्चित (नोटेबल) हो चुके हैं। उनमें से एक 2015 में बेंगलुरु में था, जहां एक 18 साल के नशे में धुत ने एक डेढ़ साल के बच्चे के सिर को पत्थर से कुचलकर मार डाला था। इस मामले में कारण बताया गया कि ”दोषी पीड़िता के पिता से नाराज था और बदला लेना चाहता था। हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि देश के युवा कानून और दंड के डर को पूरी तरह से अलग रखते हुए “बदला लेने” के लिए इस तरह के कृत्यों में धीरे-धीरे शामिल होते जा रहे हैं।
एक और प्रमुख मामला जहां चिंचवड़ में लगभग 10 लोगों के एक समूह द्वारा एक 19 वर्षीय कॉलेज के छात्र को सीमेंट से बने फुटपाथ के ब्लॉक (पेवमेंट ब्लॉक्स) से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। दोषियों पर अभी तक मुकदमा (प्रोसिक्यूटेड) नहीं चलाया गया है और यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और भारत में सजा के सुधारात्मक सिद्धांतों के अनुप्रयोग में खामियों को प्रदर्शित (शोकेस) करता है या उजागर (हाईलाइट) करता है। उस अपराधी को सुधारने का कोई उपाय नहीं है जिसने बोल्डर से एक डेढ़ साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला और उसे सही और गलत के बीच का अंतर सिखाने के लिए उस देश में जहां एक 12 साल के बच्चे को चोरी की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान माना जाता है और यह गलत है।
पंजाब में, एक व्यक्ति पर 2016 में अपनी पत्नी को सिलाई मशीन से मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया था। अगर उस 18 साल के लड़के को बेंगलुरू में 2015 में ही मार (एक्सिक्यूट) दिया जाता, जिससे उसके कृत्य की गंभीरता को देखते हुए, अगले साल यहां पंजाब के आदमी में अपनी पत्नी को लगातार सिलाई मशीन से मारकर उसे मारने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) होने का “दावा” करता है, जब कानून और व्यवस्था की बात आती है और किसी भी तरह के अपराध करने के परिणामों की बात आती है, तो लोगों को बहुत छूट दी गई है।
इस बीच, महिलाओं पर तेजाब हमलों (ऐसिड अटैक्स) के मामलों के बारे में बात करते हुए, हम विभिन्न पहलुओं से रूबरू (एक्रॉस) होते हैं। एक ऐसे समाज में जहां मर्दाना लिंग हावी (मास्क्यूलिन जेंडर डॉमिनेट) है, कई महिलाओं को अपने जीवन के हर कदम पर शोषण (एक्सप्लॉयटेशन), उत्पीड़न (ऑप्रेशन) और अंतहीन (एंडलेस) कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रीति राठी का मामला, जो एक नर्सिंग की छात्रा थी, इस संदर्भ (कॉन्टेक्स्ट) में एक महत्वपूर्ण मामला था। प्रीति अपने पिता, चाचा और चाची के साथ मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंची, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने अपना चेहरा आधा छुपाकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और भाग गया। असहनीय (अनबियरेबल) दर्द के कारण पीड़िता ने दम तोड़ दिया। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर आदमी को उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की हिम्मत किसने दी। इसके अलावा, यह देखा गया कि हमलावर मीडिया के सामने मुस्कुराया और कोर्ट द्वारा उसे मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उसने एक जीत का चिन्ह (विक्ट्री साइन) दिखाया। अगर कानून उसके विचारों को बांधने के लिए काफी सख्त होते और उन्हें इस तरह के वीभत्स कार्य (ग्रूसम एक्ट) में बढ़ने नहीं देते, तो नजारा कुछ और होता।
हसीना हुसैन, जो एक 18 वर्षीय कंप्यूटर पेशेवर (प्रोफेशनल) थी, पर उस कंपनी के प्रमुख ने हमला किया, जिसमें वह पहले काम करती थी। कारण यह था कि दोषी जोसेफ रोड्रिग्ज उसे किसी और फर्म में काम करते हुए नहीं देख सकता था। सवाल यह है कि उस आदमी को हसीना को अपनी संपत्ति मानने और उसके पास उसे निर्देशित (डॉयरेक्ट) करने और उसे जो कुछ भी अच्छा लगता था उसे करने का आदेश देने का का अधिकार किसने दिया था। हसीना आज भी बिना सहारे के नहीं चल सकती हैं और न ही सीधे बैठ सकती हैं। हमारे देश में मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि जनता में और गलत काम करने वालों के मन में गंभीर प्रतिरोध और अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) की कमी है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में, सजा के सिद्धांतों को सुधारात्मक से प्रतिशोधात्मक और निवारक में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि यह गलत करने वालों के मन में भय पैदा करेगा और देश में बढ़ती अपराध दर पर लगाम (कर्ब) लगायेगा। यह यहाँ प्रस्तुत एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू (प्रैक्टिकल एस्पेक्ट) है जिसे आसानी से समझा और लागू किया जा सकता है।