इस केस का विश्लेषण (एनालिसिस) Harshit Bhimrajka ने किया है जो वर्तमान में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, पटियाला से बी.ए. एल.एल.बी. (ऑनर्स) कर रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध केस पर एक केस कमेंट है; द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेन्स बनाम बबिता पुनिया और अन्य। जिस पर हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई (लेड) वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अंतिम फैसला दिया। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
भारत में लैंगिक (जेंडर) समानता हमेशा से एक कठिन और विवादित विषय रहा है। इस पितृसत्तात्मक (पेट्रिआर्कल) समाज में महिलाएं और थर्ड जेंडर ने हमेशा संघर्ष किया हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता (स्टीरिओटाइप्स) हमेशा प्रोफेशनल स्थानों में तीसरे लिंग और महिलाओं के लिए अवरोध (बेरिअर) पैदा करती है और यह काम पर लैंगिक भेदभाव को भी गहरा करती है।
कई लैंगिक भेदभावों में से एक, जिससे महिलाएं जूझ रही थीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, उनके पक्ष में फैसला लेके इसे समाप्त कर दिया, यह अत्यंत प्रशंसनीय निर्णय था, जिसका नाम द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेन्स बनाम बबिता पुनिया और अन्य है। इस मामले में, 10 गैर-लड़ाकू (नॉन कॉम्बैट) सेवा इकाइयों (यूनिट्स) में तीन महीने में परमानेंट कमीशन (इसके बाद पी.सी.) देने का आदेश दिया और उन्हें मौजूदा सीलिंग को लागू करके कमांड पोस्ट रखने के योग्य माना। यह भारतीय सेना में महिलाओं को दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) नौकरी की सुरक्षा प्रदान करके उन्हें समान अवसर प्रदान करता है, और निर्णय को भारतीय सेना के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण (मूमेंट) माना जाता है।
विभिन्न देशों में, इन पदों को बहुत समय पहले प्रदान किया गया था जैसे नॉर्वे ने 1985 में सभी युद्ध में महिलाओं को अनुमति दी थी, पाकिस्तान ने 2013 में अपनी पहली महिला लड़ाकू पायलट को भी शामिल किया, यू.एस.ए. ने 2016 में महिलाओं के लिए सभी जमीनी युद्ध भूमिकाओं की अनुमति दी। इसके अलावा, हम इस उल्लेखनीय मामले के बारे में तार्किक (लॉजिकल) निष्कर्ष (कन्क्लूज़न) प्राप्त करने के लिए प्रमुख घटनाओं, फैक्ट्स, उठाए गए मुद्दों और निर्णय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
बैकग्राउंड फैक्ट्स
सीधे फैक्ट्स पर जाने से पहले, द आर्मी एक्ट, 1950 की धारा 12 के तहत दिए गए प्रावधान (प्रोविज़न) को जानना उचित है, जो सेना में “महिलाओं” की भर्ती को प्रतिबन्ध (प्रोहिबिट) करता है और उस हद तक-जब तक केंद्र सरकार की अनुमति नहीं होती। अब एक टाइमलाइन के माध्यम से फैक्ट्स को समझा जाएगा।
1992 में पहली बार, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन (इसके बाद एस.एस.सी.), इंटेलिजेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ़ सिग्नल्स, रेजिमेंट ऑफ़ आर्टिलरी, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, एजुकेशन कॉर्प्स, जज एडवोकेट जनरल के डिपार्टमेंट, आदि जैसे सेना के कुछ कैडर में शामिल होने की अनुमति दी गई, इससे पहले भूमिकाएँ चिकित्सा, दंत चिकित्सा और मिलिट्री नर्सिंग सेवा तक सीमित थीं। इन सेवाओं में लगी महिलाएं, परमानेंट कमीशन प्राप्त करने में पुरुष अधिकारियों के साथ समानता चाहती थी।
इसलिए फरवरी 2003 में, पेशे से वकील, बबीता पुनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की प्रकृति में एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें सेना में एस.एस.सी. के माध्यम से भर्ती की गई महिला अधिकारियों के लिए उनके पुरुष समकक्षों (काउंटरपार्ट्स) के बराबर परमानेंट कमीशन की मांग की गई। कई अन्य महिला अधिकारियों (हवा और सेना दोनों अधिकारी) ने अलग से इसके लिए याचिका दायर की। उनकी याचिकाओं को बबीता की याचिका के साथ टैग किया गया था।
बाद में, 2005 के अंतिम महीनों में, मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेन्स ने महिला अधिकारियों के लिए भारतीय सेना की नियुक्ति योजना (अपॉइंटमेंट स्किम) की वैधता को बढ़ाते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। 2006 में एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एस.एस.सी. महिला अधिकारियों को अधिकतम (मैक्सिमम) 14 वर्षों तक सेवा करने की अनुमति दी गई। मेजर लीना गौरव ने 16 अक्टूबर 2006 को फिर से एक रिट याचिका दायर की जिसमें मुख्य रूप से उस वर्ष पहले सर्कुलर्स द्वारा लगाई गई सेवा की शर्तों को चुनौती देने और महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन की मांग की गई थी। 2007 में इसी मुद्दे के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा सिंह ने अदालत का रुख किया।
फिर 2008 में, केंद्र ने सेना शिक्षा कोर्प्स, जज एडवोकेट जनरल और वायु सेना और नौसेना (नेवी) में संबंधित शाखाओं (ब्रान्चेस) जैसे कुछ विभागों में एस.एस.सी. महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का फैसला किया। 2006 और 2008 में जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए कई और याचिकाएं दायर की गईं।
अंत में, 2010 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब करने का फैसला किया और केंद्र और मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेन्स को वायु सेना और सेना की एस.एस.सी. महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने इसे चुना था और उन्हें अभी तक नहीं दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सेना ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन उसने बहुत सही तरीके से आदेश को बरकरार रखने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करने की बात कही। 2018 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सेना में एस.एस.सी. के माध्यम से भर्ती होने वाली महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने पर विचार कर रहे है। फरवरी 2019 में सरकार ने गाइडलाइन्स जारी किए कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ संभावित (प्रोस्पेक्टिवली) रूप से और कमीशन के लिए केवल वे महिलाएं ही पात्र होंगी जो इस आदेश के बाद कार्यरत (सर्विंग) अधिकारियों को परमानेंट कमीशन के दायरे से बाहर रखते हुए नोटिफाइड की गई हैं। इसने आठ लड़ाकू भूमिकाओं में नए एस.एस.सी. अधिकारियों को एक परमानेंट कमीशन दिया।
मुद्दे (इशूज)
सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए प्रमुख मुद्दे थे:
- क्या भारतीय सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए?
- क्या भारत सरकार द्वारा दिनांक 15th फरवरी 2019 को जारी गाइडलाइन्स को लागू किया जाना चाहिए?
- भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को नियंत्रित करने वाली शर्तें क्या हैं?
आर्ग्युमेंट्स
प्रस्तुत प्रमुख फैक्ट्स को दो भागों में विभाजित किया गया है- केंद्र सरकार द्वारा और प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट) द्वारा।
केंद्र सरकार
सबसे पहले, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तर्क दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दे रहे थे जैसे:
- महिला अधिकारी को परमानेंट कमीशन देना: यह तर्क दिया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया बयान या निर्णय संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहा, जैसे कि द आर्मी एक्ट, 1950 की धारा 10 और धारा 12 और भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए है।
- यह तर्क दिया गया था कि सरकार को सेना के अधिकारियों की सेवाओं में निहित (इन्हेरेंट) खतरों को ध्यान में रखना होगा, सेवा की प्रतिकूल शर्तें हैं जिनमें युद्ध क्षेत्रों, उग्रवाद (इंसर्जेन्सी) क्षेत्रों या किसी भी क्षेत्र में गोपनीयता (प्राइवेसी), मातृत्व (मेटरनिटी) मुद्दे और बाल देखभाल के मुद्दे जो हमेशा एक महिला से जुड़े होते हैं वह भी शामिल नहीं हैं। जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी.के. चौधरी मामले में कहा गया है कि ये विचार न्यायिक समीक्षा (रिव्यु) के अधीन नहीं हैं।
- 15 फरवरी 2019 को जारी नोटिस के तहत 14 साल की सेवा के बाद भी जारी रहने वाली महिला अधिकारियों को पेंशन योग्य सेवाओं के पर्याप्त लाभों के बारे में तर्क दिया गया था।
- केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया कि सेना को “स्टेशन में अन्य महिलाओं के साथ नियमित पदों के साथ खतरनाक कर्तव्यों को शामिल नहीं करते हुए, आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ सॉफ्ट पोस्टिंग में डब्ल्यूओ का प्रबंधन (मैनेजमेंट) करने के लिए” एक बड़ी प्रबंधन चुनौती का सामना करना पड़ता है। सेना को पति या पत्नी की पोस्टिंग, “मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव के कारण लंबी अनुपस्थिति” को पूरा करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप “पुरुष अधिकारियों के वैध बकाया से समझौता करना पड़ता है”।
- आर्म्ड फोर्सिस में कैडर के मुद्दों की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित (कंस्टीट्यूटिड) समिति ने अधिकारियों के एक दुबले परमानेंट कैडर का समर्थन (फेवर्ड) किया, जो एक एन्हांस्ड समर्थन कैडर द्वारा पूरक (सप्लीमेंटेड) था। इस प्रकार, एस.एस.सी. के माध्यम से परमानेंट कमीशन में शामिल होना सेना की संरचना (स्ट्रक्चर) को बिगाड़ देगा।
- एक लिखित नोट में, यूनियन ऑफ़ इंडिया ने इन सबमिशन मे- एक बार फिर- “गर्भावस्था, मातृत्व और घरेलू दायित्वों”, शारीरिक क्षमताओं में अंतर, सभी पुरुष इकाइयों की “अलग गतिशीलता (डाइनेमिक्स)” और स्वच्छता के मुद्दों का उल्लेख करते हुए जोड़ा।
- यह तर्क दिया गया था कि सीमावर्ती (बॉर्डर) क्षेत्रों में बहुत मूल और न्यूनतम (मिनिमम) सुविधाओं का अभाव (लैक) है और इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में महिला अधिकारियों की तैनाती (डिप्लॉयमेंट), आवास और स्वच्छता के कारण उचित नहीं है।
प्रतिवादियों (रेस्पोंडेंट्स)
दूसरा, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन अभी भी नहीं दिया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पास आदेश के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रतिवादियों के कुछ अन्य तर्क इस प्रकार हैं:
- यह तर्क दिया गया कि निजता से जुड़ी चिंता के बारे में यह कोई नई बात नहीं है, सभी उम्र की महिला अधिकारियों को अभी भी उन जगहों पर तैनात किया जा रहा है जो खतरनाक हैं और जहां क्षेत्र, बल हेडक्वार्टर्स, संवेदनशील (सेंसिटिव) क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र जैसी स्वच्छता नहीं है।
- यूनियन ऑफ़ इंडिया द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि महिलाओं की उपस्थिति इकाई सामंजस्य (कोहेशन) पर नकारात्मक (नेगेटिव) प्रभाव डालती है। यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर देना चाहिए, उन्हें महिलाओं को पुरुष सहदायिकों (काउंटरपार्ट्स) के समान स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए।
- यह तर्क दिया गया कि महिलाएं कठोर ट्रेनिंग से गुजरती हैं और सभी अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्सेज) जो पुरुष अधिकारी एस.एस.सी. के लिए जाते हैं, फिर केवल पुरुष ही पी.सी. लेने के योग्य क्यों है। यदि महिलाएं योग्य, संगत और उच्च रैंक के पदों के लिए योग्य पाई जाती हैं तो उन्हें अगले रैंक पर प्रमोट किया जाना चाहिए या अन्य गैर-सूचीबद्ध पी.सी. पुरुष अधिकारियों को वर्तमान में अनुमति दी जाती है।
- यह स्पष्ट फैक्ट है कि सभी महिला अधिकारियों में से 30 प्रतिशत, एक प्रतिकूल वातावरण के संपर्क में हैं या जहां गंभीर खतरे की स्थिति है।
- यह तर्क दिया गया कि पेंशन या प्रमोशन जैसे प्रोत्साहनों के बिना महिला अधिकारियों को आगोश (लर्च) में क्यों छोड़ा जाना चाहिए, जब वे समान रूप से राष्ट्र को अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं जैसा कि उनके पुरुष समकक्ष करते हैं।
- यह तर्क दिया गया था कि, एस.एस.सी. महिला अधिकारियों को पी.सी. प्रदान करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा पॉलिसी की भेदभावपूर्ण प्रकृति के अलावा, यह एक जवान की स्थिति को भी कम करता है।
निर्णय (जजमेंट)
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र द्वारा दी गई धारणाओं (नोशंस) को चुनौती दी और कहा कि वे महिलाओं के लिए निर्धारित लिंग भूमिकाओं की रूढ़िवादी धारणाओं में फंस गए हैं। इसके अलावा, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 में सशस्त्र (आर्म्ड) बलों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शंस) लगाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इसे केवल उस सीमा तक सीमित किया जा सकता है, जो कर्तव्य के उचित निर्वहन (डिस्चार्ज) और अनुशासन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। यह निर्णय लिया गया कि एस.एस.सी. के माध्यम से पी.सी. में महिला अधिकारियों को अनुमति देने वाले केंद्र द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय कुछ शर्तों के अधीन हैं:
- एस.एस.सी. सेवा में वर्तमान में सभी महिला अधिकारी पी.सी. के लिए पात्र हैं, भले ही उनमें से किसी ने भी 14 वर्ष की सेवा या 20 वर्ष की सेवा को पार कर लिया हो।
- दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि की जाती है।
- पी.सी. में अनुदान (ग्रांट) का चयन करते समय महिला अधिकारियों के लिए स्पेशलाइजेशन के सभी विकल्प उनके पुरुष समकक्षों के समान ही उपलब्ध होंगे।
- कुछ अभिव्यक्ति हैं जैसे केवल विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में, और केवल सरकार द्वारा नीति में कर्मचारियों की नियुक्तियों पर, इन्हें महिलाओं के पी.सी. के संबंध में लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- सभी महिला अधिकारी जो एस.एस.सी. के माध्यम से योग्य हैं और उन्हें पी.सी. प्रदान की गई हैं, वे पेंशन, प्रमोशन और वित्तीय (फाइनेंशियल) प्रोत्साहन सहित सभी परिणामी भत्तों (पर्क्स) की हकदार होनी चाहिए।
- पेंशन योग्य सेवा प्राप्त होने तक सेवा में बने रहने का लाभ सभी एस.एस.सी. महिला अधिकारियों पर भी लागू होगा।
- अंत में, यह माना जाता है कि निर्णय के तीन महीने के भीतर कोर्ट के फैसले के अनुपालन (कम्प्लाईएस) के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
निष्कर्ष (कन्क्लूज़न)
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निस्संदेह प्रशंसनीय है और हम सभी को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह भारतीय सेना में महिलाओं की स्थिति सुनिश्चित करता है और सेना में भी लैंगिक न्याय में प्रबल (प्रिवेल) होता है। इसने उच्च पद के पदों पर महिला अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा दिए गए निर्णय से यह देखा गया है कि यह महिला अधिकारियों और भारतीय सेना का भी अपमान है जब महिलाओं, उनकी क्षमता और सेना में उपलब्धियों पर आक्षेप (एस्पर्जन) किया जाता है।
इस ऐतिहासिक आदेश के बाद, निश्चित रूप से लैंगिक समानता का मार्ग उल्लेखनीय रूप से शुरू हुआ है जो यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को अब परमानेंट कमीशन या कमांड पोस्ट से वंचित (डिनाइड) नहीं किया जाएगा। वायु सेना और अन्य वर्गों में महिला अधिकारियों को भी इससे अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि अब से उन्हें कमांड पोस्ट से वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही प्रमुख के सर्वोच्च पद से वंचित किया जा सकता है। इस फैसले को हमेशा सबसे अच्छे फैसलों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, जिसने डिफेन्स सेवाओं में लैंगिक समानता की शुरुआत की, जिसमें सभी सेवाएं शामिल हैं – सेना, नौसेना और वायुसेना।
“हमारे लिए अपने हीरोज़ और शी-रोज़ को पहचानना और उनका जश्न मनाना बहुत महत्वपूर्ण है!”
— Maya Angelou
संदर्भ (रेफरेन्सेस)
- Gautam Bhatia, Gender Equality in the Armed Forces. https://indconlawphil-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/indconlawphil.wordpress.com/2020/03/20/gender-equality-in-the-armed-forces/amp/?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15911183144018&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Findconlawphil.wordpress.com%2F2020%2F03%2F20%2Fgender-equality-in-the-armed-forces%2F
- SC Shatter Armour Plated Ceiling By Holding Women Eligible For Command Posts, Legal Services India, Feb 25, 2020. http://www.legalservicesindia.com/law/article/1438/21/SC-Shatter-Armour-Plated-Ceiling-By-Holding-Women-Eligible-For-Command-Posts
- Devansh, Secretary Ministry of Defence v. Babita Puniya, Law Times Journal, May 2 2020. http://lawtimesjournal.in/secretary-ministry-of-defence-vs-babita-puniya/
- https://indiankanoon.org/doc/117198144/