आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87A

0
32

यह लेख Ambar Chaurasia द्वारा लिखा गया है । इस लेख में, लेखक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87A का विस्तृत अध्ययन प्रदान करता है, जिसमें इसकी सभी आवश्यकताएं, गणनाएं और दिशानिर्देश शामिल हैं। लेख 2024-25 के बजट के संबंध में गहन विश्लेषण भी प्रदान करता है। रियायत (कंसेशन), इसकी सीमा और यह आपके कर दायित्वों को कैसे कम कर सकता है, इसके बारे में भी बताता है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे आई.टी. अधिनियम कहा जाएगा) के तहत छूट भारत सरकार द्वारा धारा 87A के माध्यम से शुरू की गई थी, ताकि कर योग्य आय पर राहत प्रदान की जा सके, जो किसी भी व्यक्तिगत करदाता (असेसी) को भुगतनी पड़ी हो। लोग अपनी कुल वार्षिक आय के आधार पर, यदि वह आय बुनियादी छूट सीमा से कम है, तो आयकर के दौरान भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट केवल निवासियों के लिए होगी और इसकी एक निश्चित सीमा होगी, और छूट की सीमा भी अध्याय VI-A के तहत सभी कटौतियों के बाद शुद्ध कर योग्य आय निर्धारित होने पर निर्भर करेगी। इस धारा का मुख्य उद्देश्य करों में कटौती करके विशेष रूप से निम्न-आय वालों के बीच प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) आय को मुक्त करना है।

छूटों में वर्षों के दौरान विभिन्न बदलाव आए हैं, जिन्हें हम इस लेख में चर्चा करने जा रहे हैं और इसे अक्सर आई.टी. अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत के साथ भ्रमित किया जाता है, जिसे आगे विभाजित किया गया है। सरल शब्दों में छूट को समझें, छूट किसी वस्तु या सेवा की लागत की आंशिक धनवापसी या कटौती होती है और इस मामले में यह देय कर पर दी जाती है।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट का अर्थ

छूट का मतलब करदाता द्वारा दावा की जाने वाली कुल कर देयता में कमी से होता है। यह कर देय राशि को घटाने का एक तरीका है, जो कर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होता है। आयकर अधिनियम में, कर भुगतान की राशि को कम करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन्हें छूट के रूप में जाना जाता है। इसलिए, करों को कम करने के लिए सरकार ने योग्य लोगों को सब्सिडी के साधन दिए।

कर छूट की मुख्य विशेषताएं

  • जब कर योग्य आय पर कर की गणना की जाती है, तो छूट को ध्यान में रखा जाता है। यह छूट वास्तव में उस कर की कुल राशि को कम कर देती है, जो किसी व्यक्ति को चुकानी होती है। उदाहरण के लिए, यदि गणना की गई कर राशि 15,000 है और दी गई छूट 12,500 है, तो सरकार को केवल 2,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • यह छूट केवल उन करदाताओं को मिलती है जो कुछ शर्तें पूरी करते हैं, जैसे आय सीमा, निवास स्थिति, आयु, या निवेश जिसे वे करना चाहते हैं। ये छूट आमतौर पर कई शर्तों के साथ आती हैं।
  • कर देयता तक सीमित: छूट का उपयोग इस तरह नहीं किया जा सकता है कि इससे धनवापसी का दावा किया जाए, क्योंकि जो राशि वापस की जानी है, वह किसी भी तरह से उस कर राशि से कम नहीं हो सकती जिसे चुकाना आवश्यक है।

कर छूट का उदाहरण

पहले यह बताया गया था कि धारा 87A के तहत, यदि कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था चुनता है और उसकी कुल आय 7,00,000 रुपये तक है, तो उसे 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसका मतलब है कि अगर गणना किया गया कर इस सीमा के भीतर आता है, तो पात्र करदाताओं को अधिकतम 25,000 रुपये तक अपने देय कर से घटाने की अनुमति दी जाती है।

कर छूट का महत्व

  • कर राहत: छूट का एक और बड़ा काम यह है कि यह सुनिश्चित करती है कि निम्न से मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को भी कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करने का मौका मिले, जो अन्यथा कर के रूप में चुकाए जाने थे।
  • विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहन: यह करदाताओं को कुछ खास व्यवहार, जैसे कि समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए बचत में निवेश करने, में मदद कर सकता है।
  • समानता को बढ़ावा देना: छूट यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कर प्रणाली निष्पक्ष हो, क्योंकि यह कुछ व्यक्तियों या समूहों पर अन्य की तुलना में कर का बोझ कम कर देती है।

आयकर अधिनियम की धारा 87A क्या है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87A व्यक्तिगत करदाताओं को छूट प्रदान करती है, जिससे उनकी कुल कर देयता कम हो जाती है। इसका उद्देश्य कम आय वालों को राहत देना है।

पात्रता मापदंड

  • धारा 87A व्यक्तिगत निवासियों को कर भुगतान पर छूट की अनुमति देती है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, कोई भी गैर-निवासी व्यक्ति या कोई फर्म या व्यवसाय छूट का दावा नहीं कर सकता। 
  • 60-80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक धारा 87A के तहत छूट का लाभ ले सकते हैं। 
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ (सुपर सीनियर) नागरिक प्रीमियम छूट का दावा नहीं कर सकते। 
  • यह छूट कुल आयकर पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (सेस) जोड़ने से पहले लागू होगी।
  • छूट के लिए, अध्याय VI-A के तहत कटौती के बाद कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  • नई कर व्यवस्था के तहत, कटौती के बाद कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-2024 (आकलन वर्ष 2024-2025) के लिए 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पुरानी व्यवस्था में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

छूट एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है ताकि कर से संबंधित कानूनों का पालन करने वाले सभी लोग इसका पालन करें। पात्र लोगों को वित्तीय राहत कर देयता को कम या समाप्त करके सुनिश्चित की जाती है।

धारा 87A की भूमिका उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो आय के मामले में मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह उनके करों का एक हिस्सा घटाकर उनकी आय को अधिकतम करती है, जिससे वे पैसा बचाकर निवेश जैसे कार्यों में लगा सकते हैं। करदाताओं को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, कर की सही तैयारी, छूट के लाभों की जानकारी और पात्रता मानदंडों को समझना मददगार होगा, ताकि उन्हें वह मिल सके जिसके वे हकदार हैं।

पहलू विवरण
आय सीमाएँ करदाता के मामले में कर योग्य कुल आय 5 लाख या 7 लाख रुपये (जैसा भी मामला हो) से अधिक नहीं है, जिसमें अध्याय VI-A के तहत अनुमत सभी कटौतियों, यदि कोई हो, का दावा किया जाता है। कुल कर योग्य आय की गणना कुल आय में से सकल कुल आय (ग्रॉस टोटल इनकम) उदाहरण के लिए धारा 80C, 80D, 80G और कई अन्य के अंतर्गत उल्लिखित भत्ते व्यय को घटाकर की जाती है।
आयु और लिंग इस छूट के लिए दावेदार की उम्र कितनी है या वह पुरुष है या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता (80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर)। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिक और अन्य नागरिक यदि वे आय आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें आवेदन करने की अनुमति है।
कर व्यवस्था देश की पुरानी और नई कर प्रणालियों के तहत छूट की घोषणा की गई है। करदाता अपना रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी व्यवस्था का चयन कर सकते हैं, और यदि वे निर्दिष्ट श्रेणी में आते हैं तो वे छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं। 
पात्रता एक निवासी व्यक्ति जिसकी शुद्ध (नेट) कर योग्य आय 5 लाख या 7 लाख रुपये (जैसा भी मामला हो) है।
गणना जहां ऐसी आय पर गणना की गई उक्त राशि पांच हजार रुपये या उससे कम है, उसे धारा 87A के तहत छूट दी जाएगी और वह शून्य कर का भुगतान करने में सक्षम होगा।

वर्षों में हुए परिवर्तन

वित्त अधिनियम, 2016 में धारा 87A के तहत छूट का दावा करने के लिए कर योग्य आय की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई। छूट की राशि ₹2,000 ही रही। 

वित्त अधिनियम, 2019 में नई कर व्यवस्था के तहत कर स्तर और दरों में बदलाव किए गए। हालाँकि, धारा 87A उन करदाताओं को राहत देती रही जिनकी आय ₹5 लाख से अधिक नहीं थी।

वित्त अधिनियम, 2020 में छूट की सीमा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर ₹12,500 कर दिया गया। यह कम आय वाले व्यक्तियों को अधिक राहत प्रदान करने के लिए एक व्यापक सुधार का हिस्सा था। नतीजतन, ₹12.5 लाख तक की आय वाले करदाता पूरी छूट का दावा कर सकते हैं, जिससे उनकी कर देयता प्रभावी रूप से शून्य हो जाती है। 

वित्त अधिनियम, 2023 में ₹7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा को ₹25,000 तक समायोजित किया गया, जिससे उन्हें अधिक कर राहत मिली। इस बदलाव का उद्देश्य निम्न-मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को और अधिक सहायता प्रदान करना है।

नवीनतम अपडेट के अनुसार, धारा 87A उन व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये तक की छूट की अनुमति देता है जिनकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये तक है। यह छूट सीधे पात्र करदाताओं की आयकर देयता को कम करती है।

धारा 87A को कर राहत प्रदान करने और मामूली आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के बीच अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में छूट की सीमाओं और आय सीमा को समायोजित करके, सरकार ने मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) और आय के स्तर में बदलाव को संबोधित करने का लक्ष्य रखा है, जबकि यह सुनिश्चित किया है कि कर राहत प्रगतिशील हो और सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे।

नई कर व्यवस्था में, एक करदाता को वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष- 2024-2025) के लिए धनवापसी के रूप में अधिकतम 7 लाख रुपये मिलेंगे। नए कर ढांचे के तहत राजस्व (रेवेन्यू) बढ़ाने के लिए, 2023 के बजट में कई बदलाव किए गए थे। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि एक निवासी व्यक्ति 7,00,000 रुपये से अधिक की अपनी कर योग्य आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसे अधिकतम 25,000 रुपये या देय कर राशि जो भी कम हो, का लाभ मिल सकता है। लेकिन 5,00,000 रुपये तक की आय के लिए 12,500 रुपये की सीमा राशि पहले की कर व्यवस्था के समान ही रहेगी।

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंड की बिक्री से होने वाले किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को उस मद (हेड) के तहत छूट के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि ऐसी आय पर धारा 87A के तहत वापसी संभव है। सीधे शब्दों में कहें तो धारा 87A गेमिंग, जुए, वीडीए या अन्य प्राप्तियों के साथ-साथ विशेष दर से आय के मामले में वापसी योग्य नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के लिए लागू है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87A के तहत नई कर व्यवस्था के लिए सीमांत (मार्जिनल) राहत

पहले पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार और पिछली प्रणाली के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तिगत करदाता अब 12,500 रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं, यदि उनकी पिछले वित्तीय वर्ष की कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं थी तब छूट 12,500 रुपये से अधिक नहीं होगी। अन्य मामलों में यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है तो कोई धनवापस नहीं किया जाएगा।

दूसरे शब्दों में, जैसे ही आय एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो कोई व्यक्ति किसी भी तरह की छूट का दावा नहीं कर सकता। यह बहुत कठोर है क्योंकि 7,00,000 रुपये से 7,00,100 रुपये तक की आय में 100 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि के साथ भी आयकर शून्य से 25010 रुपये तक बढ़ जाता है। यह शुक्र है कि सरकार ने 7,27,770 रुपये तक की छूट दी है। इसका मतलब है कि वृद्धिशील (इंक्रीमेंटल) कर, आय के इस स्तर तक वृद्धिशील आय से अधिक नहीं हो सकता। 7,27,770 रुपये से अधिक की किसी भी राशि पर कोई छूट नहीं है और पूरा कर देय है। संक्षेप में, कृपया याद रखें कि यह सीमांत राहत केवल इस नई व्यवस्था द्वारा दी गई है।

आइए आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत सीमांत राहत को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं।

                कर 
शुद्ध कर योग्य आय   7,16,000           
प्रति स्तर कर  नई व्यवस्था(%)  
3,00,000 रुपये तक ना                     –  
3,00,000 रुपये से 6,00,000 रुपये 5%               15,000
6,00,000 रुपये से 900,000 रुपये 10%               11,600
9,00,000 रुपये से 12,00,000 रुपये ना                   –  
12,00,000 रुपये से 1500,000 रुपये ना                   –  
15,00,000 रुपये से अधिक ना                   –  
छूट से पहले कुल कर                 26,600
घटाएँ: अधिनियम की धारा 87A के तहत 7 लाख तक की छूट  
चरण 1 सीमांत राहत: (7,16,00-7,00,000) 16,000  
चरण: 2 (देय कर – सीमांत राहत) 26,600-16,000                 10,600
छूट के बाद शुद्ध कर (चरण: 3- देय कर – चरण 2)                 16,000
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़ें                   640
कुल आय पर कर                   16,640

धारा 87A के तहत छूट और धारा 89 के तहत राहत के बीच अंतर

धारा 89 और 87A के बीच कई अंतर हैं, इस तथ्य के अलावा कि एक राहत है और दूसरा छूट है।

पहलू धारा 87A के अंतर्गत छूट धारा 89 के तहत राहत
उद्देश्य कम आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर राहत प्रदान करना। वेतन के बकाया या अग्रिम (एडवांस) वेतन प्राप्त होने पर देय कर में राहत प्रदान करना।
पात्रता एक निर्दिष्ट सीमा तक कर योग्य आय वाले निवासी व्यक्ति। वे करदाता जो बकाया वेतन या अग्रिम वेतन प्राप्त करते हैं और इसके कारण उच्च कर देयता का सामना करते हैं।
लाभ की प्रकृति आयकर देयता में प्रत्यक्ष कमी। राहत की गणना बकाया/अग्रिम वेतन और सामान्य वेतन के कारण देय कर में अंतर के रूप में की जाती है।
अधिकतम राशि निर्दिष्ट निश्चित राशि (जैसे, नवीनतम प्रावधानों के अनुसार ₹25,000)। कोई निश्चित राशि नहीं; राहत बकाया/अग्रिम वेतन के कर प्रभाव पर निर्भर करती है।
आवेदन यदि पात्रता मानदंड पूरा हो तो आयकर की गणना करते समय यह स्वचालित रूप से लागू हो जाता है। कर रिटर्न के साथ फॉर्म 10E का उपयोग करके विशिष्ट दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आय सीमा संशोधनों के आधार पर भिन्न-भिन्न सीमा (जैसे, नवीनतम प्रावधानों के अनुसार ₹7 लाख)। यह किसी विशिष्ट आय सीमा पर निर्भर नहीं है, बल्कि बकाया के कारण अतिरिक्त कर भार पर निर्भर है।
गणना कुल कर देयता से एक निश्चित छूट राशि काट ली जाती है। राहत की गणना कुल आय (बकाया सहित) पर देय कर की तुलना बकाया के बिना देय कर से की जाती है।
फॉर्म/दस्तावेज किसी विशेष फॉर्म की आवश्यकता नहीं है; कर गणना के दौरान स्वचालित रूप से विचार किया जाएगा। आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 10E दाखिल करना आवश्यक है।
प्रयोज्यता आम तौर पर आय सीमा के आधार पर नियमित करदाताओं पर लागू होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो बकाया या अग्रिम वेतन प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी कर देयता प्रभावित होती है।

महत्वपूर्ण विचार

आय सीमा

एकमात्र शर्त जो इस इकाई को पूरी करनी होगी वह यह है कि उसकी कर योग्य आय 5,00,000 रुपये या 7,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह इससे अधिक है तो कोई इस छूट का दावा नहीं कर सकता है और उसे दिए गए कर प्रतिबंधों के अनुसार कुल कर का भुगतान करना होगा।

दस्तावेजीकरण 

आयकर रिटर्न तैयार करते समय, सामान्य प्रक्रिया यह सुनिश्चित करना है कि छूट और कुल आय से संबंधित दावे को प्रमाणित करने वाली पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल किए जाएं।

छूट का उद्देश्य 

धारा 87A के तहत छूट प्रदान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाना है और कर पर प्रोत्साहन के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि कोई पात्र करदाता इसे समझ गया है और इसे लागू करता है, तो वह अपनी कर देयता को नाटकीय रूप से कम करने की स्थिति में होगा। 

धारा 87A के तहत कटौती की सीमा

आयकर अधिनियम की धारा 87A उन लोगों को छूट देती है जिनकी कुल आय एक निश्चित सीमा से कम है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 (मूल्यांकन वर्ष 2024-2025) के लिए धारा 87A के तहत छूट से संबंधित मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

धारा 87A के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम छूट 12,500 रुपये और 25,000 रुपये है।

प्रभाव

कोई व्यक्ति सम्पूर्ण राशि पर छूट का दावा केवल तभी कर सकता है, यदि उसकी कुल कर देयता 12,500 रुपये या 25,000 रुपये से कम या उसके बराबर हो, जैसा भी मामला हो, जिससे कर देयता प्रभावी रूप से शून्य हो जाएगी।

दूसरी ओर, यदि कुल कर देयता 12,500 रुपये या 25,000 रुपये की निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो व्यक्ति एक निश्चित राशि तक छूट का दावा कर सकता है, जिससे कर देयता कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

उदाहरण:

  1. छूट से पहले गणना की गई कर देयता:
  • श्री रमेश की कर योग्य आय 7,00,000 रुपये है
  • सरलता के लिए मूल कर दर 10% मान लें।
  • 5,00,000 रुपये से अधिक की आय पर कर (मूल छूट सीमा): 70,000 रुपये।
  1. छूट प्रयोज्यता:
  • चूंकि श्री रमेश की कुल कर देयता (70,000 रुपये) 12,500 रुपये और 25,000 रुपये दोनों से अधिक है, इसलिए वे केवल 25,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
  1. छूट समायोजन:
  • श्री रमेश 25,000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
  • छूट के बाद नई कर देयता = रु. 50,000 – रु. 25,000 = रु. 25,000.

इस उदाहरण में, श्री रमेश की प्रारंभिक कर देयता 50,000 रुपये थी। चूंकि यह राशि 25,000 रुपये की छूट सीमा से अधिक थी, इसलिए वह अधिकतम 25,000 रुपये की छूट का दावा कर सकता था। इससे उसकी कर देयता 25,000 रुपये तक कम हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी यह शेष राशि चुकानी होगी।

प्रयोज्यता

धारा 87A के तहत छूट पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत उपलब्ध है। यह छूट अपेक्षाकृत कम आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता को काफी हद तक कम कर देती है या समाप्त कर देती है, बशर्ते उनकी कुल आय कर के उन्मूलन (एलिमिनेशन) के लिए निर्दिष्ट सीमा से कम हो।

धारा 87A के तहत छूट का दावा करने के लिए क्या चरण हैं?

आयकर अधिनियम की धारा 87A के अंतर्गत छूट का दावा निम्नलिखित चरणों का पालन करके किया जा सकता है: 

  • सुनिश्चित करें कि दिए गए कर निर्धारण वर्ष के लिए आप निवासी व्यक्ति की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। 
  • पर्याप्त प्रमाण जुटाएं कि आपकी कुल कर योग्य आय 5 लाख या 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

जहां करदाता की शुद्ध कर योग्य आय 5 लाख रुपये या 7 लाख रुपये है, जैसा भी मामला हो, धारा 87A के तहत छूट लागू की जा सकती है। छूट की मात्रा 12,500 रुपये या 25,000 रुपये होगी, जैसा भी मामला हो या संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए कर की कुल राशि जो भी कम हो। दूसरी ओर, अंतिम कर देय राशि पर पहुंचने के लिए छूट को कुल देय कर से घटाया जाएगा। 

आपको अपना आई.टी.आर दाखिल करना होगा और उसमें छूट का दावा करना होगा और आयकर विभाग के साथ किसी भी समस्या से बचने के लिए सही जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। 

ओटीपी दर्ज करने के बाद आई.टी.आर की जाँच करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद, आई.टी.आर को सत्यापित करने के कई तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या हस्ताक्षरित भौतिक प्रति को केंद्रीकृत प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) केंद्र में भेजना शामिल है।

उदाहरण 

मान लीजिए कि आपकी सकल आय 7,00,000 रुपये है और उसमें से आप अध्याय VI-A के तहत कटौती के रूप में 2.2 लाख रुपये का निवेश कर रहे हैं।

विवरण राशि (रु.)
सकल कुल आय 7,00,000/-
घटाएँ: अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती 2,20,000/-
शुद्ध कर योग्य आय 4,80,000/-
पुरानी व्यवस्था के तहत कर की गणना
2.5 लाख तक की आय शून्य
2.5 लाख से 5 लाख तक की आय 2,30,000 रुपये का 5% = 11,500/-

धारा 87A के अंतर्गत छूट : 11,500 रुपये (संपूर्ण कर देयता)

अंतिम देय कर : रु.0

आप इन चरणों का पालन करके कर देयता को कम कर सकते हैं और धारा 87A के तहत छूट का दावा आसानी से कर सकते हैं। उन सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को बनाए रखें जो गणना और दावे को पुष्ट करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच तुलना

भारत की पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं द्वारा अलग-अलग वित्तीय स्थितियों में करदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग लाभ और कर दरें प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 (एवाई 2024-2025) के लिए दो व्यवस्थाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है:

पुरानी कर व्यवस्था के लिए कर स्तर

आय सीमा कर की दर
2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं
रु. 2,50,001 से रु. 5 लाख 2.5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 5%
रु. 5,00,001 से रु. 10 लाख 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 20% (2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% अतिरिक्त)
10 लाख रुपये से अधिक 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20% अतिरिक्त)

नई कर व्यवस्था के लिए कर स्तर

आय सीमा कर की दर
3 लाख रुपये तक कोई कर नहीं
रु. 3,00,001 से रु. 6 लाख 3 लाख रुपये से अधिक की आय पर 5%
रु. 6,00,001 से रु. 9 लाख 6 लाख रुपये से अधिक की आय पर 10% (3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% अतिरिक्त)
रु. 9,00,001 से रु. 12 लाख 9 लाख रुपये से अधिक की आय पर 15% (6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10% अतिरिक्त)
रु. 12,00,001 से रु. 15 लाख 12 लाख रुपये से अधिक की आय पर 20% (9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15% अतिरिक्त)
15 लाख रुपये से अधिक 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% (12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20% अतिरिक्त)

पुरानी और नई व्यवस्था का उदाहरण

मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 7,75,000 रुपये है। नीचे दी गई तालिका नई और पुरानी व्यवस्थाओं के तहत कर की गणना दर्शाती है:

विवरण पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था
सकल वेतन 7,75,000 7,75,000
आवास ऋण पर ब्याज कटौती (स्व-अधिभोग (सेल्फ ऑक्यूपाइड)) कटौती/एचआरए छूट
मानक कटौती -50,000 -75,000
सकल कुल आय 7,25,000 7,00,000
धारा 80C के तहत कटौती -50,000
धारा 80D के तहत कटौती
धारा 80CCD (1B) के तहत कटौती
कुल कर योग्य आय 6,75,000 7,00,000
कर 47,500 20,000
छूट -20,000
उपकर (सेस)
उपकर 1900
कुल कर 49,400
कुल कटौतियाँ/छूट 1,00,000 75,000

नई कर व्यवस्था के तहत क्या कटौती और छूट की अनुमति है और पुरानी व्यवस्था की तुलना में क्या नहीं है

इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पहले यह जान लें कि नई कर व्यवस्था वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और तब से करदाताओं को पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के अनुसार अपने करों का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है, इसलिए तुलना तालिका में वित्तीय वर्षों के अनुसार 4 अलग-अलग खंड हैं, एक पुरानी व्यवस्था के लिए और अन्य तीन नई कर व्यवस्था के लिए।

नई और पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कटौतियों और छूटों के बीच तुलना इस प्रकार है:

विवरण पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था (31 मार्च 2023 तक) नई कर व्यवस्था (वित्त वर्ष 2023-24) नई कर व्यवस्था (वित्त वर्ष 2024-25)
छूट पात्रता के लिए आय स्तर ₹ 5 लाख ₹ 5 लाख ₹ 7 लाख ₹ 7 लाख
मानक कटौती ₹ 50,000 ₹ 50,000 ₹ 75,000
प्रभावी कर-मुक्त वेतन आय ₹ 5.5 लाख ₹ 5 लाख ₹ 7.5 लाख ₹ 7.75 लाख
धारा 87A के तहत छूट ₹12,500 ₹12,500 ₹25,000 ₹25,000
एचआरए छूट X X X
अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) X X X
अन्य भत्ते जिनमें 50 रुपये प्रति भोजन भत्ता शामिल है, बशर्ते दिन में दो बार भोजन दिया जाए। X X X
मानक कटौती  X
मनोरंजन भत्ता और व्यावसायिक कर X X X
आधिकारिक प्रयोजनों के लिए सुविधाएं
धारा 24B के तहत गृह ऋण पर ब्याज: स्वयं के कब्जे वाली या खाली संपत्ति पर X X X
धारा 24B के तहत गृह ऋण पर ब्याज: किराये पर दी गई संपत्ति पर
धारा 80C के तहत कटौती (ईपीएफ | एलआईसी | ईएलएसएस | पीपीएफ | एफडी | बच्चों की ट्यूशन फीस आदि) X X X
एनपीएस में कर्मचारी का (स्वयं का) योगदान X X X
एनपीएस में नियोक्ता का योगदान
चिकित्सा बीमा प्रीमियम – 80D X X X
विकलांग व्यक्ति – 80U X X X
शिक्षा ऋण पर ब्याज – 80E X X X
इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर ब्याज – 80EEB X X X
राजनीतिक दल/न्यास (ट्रस्ट) आदि को दान – 80G X X X
धारा 80TTA और 80TTB के अंतर्गत बचत बैंक ब्याज X X X
अध्याय VI-A की अन्य कटौतियाँ X X X
अग्निवीर कॉर्पस फंड में सभी योगदान – 80CCH अस्तित्व में नहीं था
पारिवारिक पेंशन आय पर कटौती X
50,000 रुपये तक के उपहार
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छूट 10(10C)
धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युटी पर छूट
धारा 10(10AA) के तहत छुट्टी नकदीकरण पर छूट
दैनिक भत्ता
वाहन भत्ता
विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए परिवहन भत्ता

क्या आपको शेयरों/म्यूचुअल फंड की बिक्री से प्राप्त अल्पकालिक लाभ पर धारा 87A के अंतर्गत कर छूट मिलती है?

शेयर और म्यूचुअल फंड पर कराधान उनकी होल्डिंग अवधि पर निर्भर करता है। लंबी अवधि के लाभों के लिए, जो 1 लाख रुपये से अधिक होते हैं, 10% की विशेष दर से कर लगता है, जबकि अल्पकालिक लाभों पर 15% की विशेष दर से कर लगाया जाता है।

धारा 112A(6) के अनुसार, यह प्रावधान है कि लंबी अवधि के लाभों पर धारा 87A के तहत धनवापसी का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अल्पकालिक लाभों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

आपको धारा 87A के तहत धनवापसी का अधिकार नहीं है यदि आपके पास सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख (ओरिएंटेड) म्यूचुअल फंड से लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) हैं। एलटीसीजी के संदर्भ में, यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप अन्य प्रकार की संपत्तियों पर 87A के तहत धनवापसी का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आभासी (वर्चुअल) डिजिटल संपत्तियों, किसी भी खेल, सट्टेबाजी, गेम शो, या ऑनलाइन जुआ से होने वाली जीत पर कोई धनवापसी नहीं मिलेगी।

हालांकि, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एससीटीजी) के संदर्भ में, समस्या तब उत्पन्न होती है जब आयकर विभाग के सॉफ़्टवेयर में लागू कानून और नियम एससीटीजी पर भी धनवापसी से इनकार करते हैं। इसका कारण यह है कि इन कानूनों की कई कानूनी व्याख्याएँ और अर्थ होते हैं।

सीए हार्दिक ककड़िया (अध्यक्ष, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, सूरत) के अनुसार, ‘इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन’ शब्दों की गलत व्याख्या की जा रही है, जैसा कि धारा 115BAC 1A में उल्लेख किया गया है, यह प्रावधान वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-2021 से लागू हुआ, और धारा को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी किया गया लेकिन कानून को करदाता के पक्ष में उचित व्याख्या देनी चाहिए। मंत्रालय को तेजी से कार्य करना चाहिए क्योंकि गैर-अंकेक्षण (नॉन ऑडिट) करदाताओं के लिए दाखिल करने का सीजन लगभग समाप्त हो रहा है।”

सभी वित्तीय वर्षों के लिए धारा 87A के अंतर्गत छूट सीमा

निम्न तालिका में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक की छूट सीमा दर्शाई गई है। अब तक छूट सीमा में दो बार बदलाव किया जा चुका है, जबकि कर योग्य आय सीमा वर्ष 2022-23 तक 5 लाख रुपये तक थी जो अब बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है।

वित्तीय वर्ष छूट सीमा करयोग्य आय सीमा
2013-14 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2014-15 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2015-16 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2016-17 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2017-18 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2018-19 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2019-20 ₹2,000 ₹5 लाख तक
2020-21 ₹12,500 ₹5 लाख तक
2021-22 ₹12,500 ₹5 लाख तक
2022-23 ₹12,500 ₹5 लाख तक
2023-2024 ₹12,500 ₹5 लाख तक
2024-2025 ₹25,000 (नई कर व्यवस्था के अंतर्गत) ₹7 लाख तक

निष्कर्ष

यह याद रखना चाहिए कि आयकर अधिनियम की धारा 87A व्यक्तिगत करदाताओं को काफी राहत प्रदान करती है, खासकर निम्न से मध्यम आय वाले लोगों को। वित्तीय रूप से, यह पुरानी कर व्यवस्था के तहत 12,500 रुपये तक और नई कर व्यवस्था के तहत 25,000 रुपये तक की छूट देता है, उन निवासी व्यक्तियों पर जिनकी कटौती के बाद कुल आय पुरानी व्यवस्था के मामले में 5 लाख रुपये और नई व्यवस्था के मामले में 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह छूट कराधान देयता को कम या पूरी तरह से खत्म कर सकती है, धन के प्रबंधन में स्थिरता का समर्थन कर सकती है, साथ ही कर कानूनों के अनुपालन को बढ़ा सकती है।

हालांकि, ये छूट अन्य प्रकार के पूंजीगत सामानों की बिक्री जैसे गतिविधियों से प्राप्त आय को शामिल नहीं करती है, उदाहरण के लिए लंबे समय तक रखी गई संपत्ति की बिक्री के माध्यम से। अब करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था में स्विच करने या करदाताओं की वित्तीय क्षमता और स्वीकार्य कटौती के भीतर और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से पुरानी व्यवस्था पर टिके रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। धारा 87A कम आय वालों को भी लाभ पहुँचाती है क्योंकि यह कर आधार को भी बढ़ाती है और विस्तारित करती है क्योंकि कुछ लोग कर रिटर्न दाखिल करने के लिए लुभाए जाते हैं।

इस प्रावधान का पूरा लाभ उठाने के लिए करदाता को छूट के प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए, छूट के लिए आवश्यकताओं को जानना चाहिए, अपनी कर योग्य आय की सही गणना करनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसलिए, धारा 87A एक न्यायसंगत कराधान प्रणाली के लिए सरकार की इच्छा को प्रकट करती है और व्यक्तिगत आर्थिक पहलों के साथ-साथ सामान्य आर्थिक कल्याण के लिए भी भुगतान करती है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि धारा 87A ने यह प्रदर्शित किया कि सरकार पहले और अब दोनों ही समय में अधिक गैर-भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष कर प्रणाली के निर्माण के लिए कितनी तैयार है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण (स्टेबिलाइजेशन) में मदद करने के अलावा व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ के हितों को भी आगे बढ़ाता है। इसे पूरा करने के लिए, और करदाताओं के लिए यथासंभव अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने और उनके करों को यथासंभव प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए, उन्हें ऐसे कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या वरिष्ठ नागरिक धारा 87A के अंतर्गत छूट का दावा कर सकते हैं?

हां, अगर उनकी कुल कर योग्य आय 500,000 रुपये से अधिक नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को धारा 87A के तहत छूट का दावा करने की अनुमति है। सभी उम्र के लोग इस छूट का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

क्या नई कर व्यवस्था के अंतर्गत धारा 87A के अंतर्गत छूट उपलब्ध है?

यह ध्यान देने वाली बात है कि पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत धारा 87A के तहत छूट मिलती है। करदाता अपना रिटर्न दाखिल करते समय दोनों में से किसी भी व्यवस्था को चुन सकते हैं ताकि वे छूट के लिए पात्र हो सकें, बशर्ते उनकी कर योग्य आय सीमा के भीतर हो।

कर गणना में धारा 87A के अंतर्गत छूट कैसे लागू होती है?

लागू कर स्तर के आधार पर कुल कर देयता की गणना करने के बाद, धारा 87A के तहत छूट देय कर से घटा दी जाती है। और यदि कर देयता 12,500/25,000 रुपये या उससे कम है, तो छूट देय कर को शून्य कर देगी।

यदि मेरी कर योग्य आय 5 या 7 लाख से अधिक हो तो क्या होगा?

यदि आपकी कर योग्य आय 5 लाख या 7 लाख रुपये से अधिक है, तो आप धारा 87A के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते। आपको संबंधित कर स्तर के अनुसार छूट प्राप्त किए बिना देय कर का भुगतान करना होगा।

क्या अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए धारा 87A के अंतर्गत कोई छूट उपलब्ध है?

नहीं, धारा 87A छूट केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है जो निवासियों के रूप में पंजीकृत हैं। यह एक अनुकूलनीय योजना है जो केवल 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले निवासियों को ही अनुमति देती है।

क्या आयकर अधिनियम की धारा 87A के अनुसार छूट पाने के लिए मुझे कोई औपचारिकता पूरी करनी होगी?

आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत छूट का दावा करने के लिए किसी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, आई टी र में आपको अपनी आय और कटौतियों का विवरण भरना होगा और बेहतर होगा कि आपके पास कुछ सबूत हों, ताकि आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर आप उन्हें दे सकें।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here