शहर नगरपालिका समिति अमरावती बनाम रामचन्द्र वासुदेव चिमोटे (1964)

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यह लेख Jyotika Saroha ने लिखा है। यह लेख शहर नगरपालिका समिति, अमरावती बनाम रामचंद्र वासुदेव चिमोटे (1964) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। यह मामला देश के भीतर या बाहर निर्यात और आयात (एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड)  किए गए सामानों के संबंध में कर लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। यह तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, मुद्दों, अदालत के निर्णय, उक्त मामले में लागू कानूनों और मिसालों पर विस्तार से बताता है। अंत में, यह अदालत के फैसले के विश्लेषण से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

भारत में कराधान प्रणाली को बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक कल्याणकारी गतिविधियों और योजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से पेश किया गया था। संघ और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा और प्रचार के लिए काम प्रभावी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि कर सरकार के लिए राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधानों के लिए भी प्रदान किया है जो राज्य सरकारों, नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वैध तरीके से करों, उपकरों (सेस) और शुल्क को लगाने के लिए प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के कर हैं जो विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लगाए जा रहे हैं; इसी तरह, स्थानीय कर भी विभिन्न रूपों में आते हैं और इसमें नगरपालिका अधिकारियों द्वारा लगाए गए नगरपालिका क्षेत्र में या उसके बाहर आयातित और निर्यात किए गए सामानों पर कर शामिल हैं। नगर पालिका समिति, अमरावती बनाम रामचंद्र वासुदेव चिमोटे (1964) एक महत्वपूर्ण मिसाल है जिसमें नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कर लगाने की शक्ति के मुद्दे से निपटा गया था। चर्चा किए गए मामले ने एक विशिष्ट क़ानून के प्रावधानों के अनुसार कर लगाने के मामलों से निपटने में नगरपालिका अधिकारियों की शक्तियों के दायरे में तल्लीन करने में मदद की है।

मामले का विवरण

  • पीठ:  भारत के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, न्यायमूर्ति के.सी. दास गुप्ता, न्यायमूर्ति के.एन. वांचू, न्यायमूर्ति एन. राजगोपाल अयंगर और न्यायमूर्ति जे.सी. शाह
  • फैसले के लेखक: एन. राजगोपाल अयंगर
  • मामले के पक्ष:
    • याचिकाकर्ता- शहर नगरपालिका समिति, अमरावती
    • प्रतिवादी- रामचंद्र वासुदेव चिमोटे और अन्य।
  • फैसले की तारीख: 3 मार्च, 1964

मामले के तथ्य

अमरावती की नगरपालिका समिति का गठन केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (1922 का अधिनियम II) के तहत किया गया है। उक्त अधिनियम के अध्याय IX में नगरपालिका समिति द्वारा करों के निर्धारण, संग्रहण और अधिरोपण (कलेक्शन एंड इंपोजिशन)  का प्रावधान है।

अमरावती नगर पालिका द्वारा 10 अगस्त, 1916 को एक अधिसूचना पारित की गई थी, जिसमें सड़क या ट्रेन के माध्यम से आयात किए गए सामानों पर एक टर्मिनल कर लगाया गया था। उक्त अधिसूचना में कुछ वस्तुओं के लिए छूट भी निर्धारित की गई थी, जो चांदी, बुलियन और सिक्के थे। हालांकि, उक्त अधिसूचना को 2 जून, 1921 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें अनुसूचियों में संशोधन किया गया था और टर्मिनल कर रेल के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्र में या उससे बाहर आयात या निर्यात किए गए माल तक सीमित था। 1921 की उपरोक्त अधिसूचना को उक्त समय के दौरान संशोधित किया गया था क्योंकि अन्य वस्तुओ को भी शामिल किया गया था और दरों में वृद्धि की गई थी; हालांकि, 1936 के बाद लगाए गए करों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

इससे पहले, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, विशेष रूप से अनुसूची VIII की सूची 1 की वस्तु 59 के तहत संघीय केंद्र को रेल के माध्यम से किए गए माल पर टर्मिनल कर लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल से पहले लागू टर्मिनल करों को लगाने और एकत्र करने की वैधता, 1937 को उक्त अधिनियम की धारा 143 द्वारा जारी रखा गया था और इस निरंतरता के माध्यम से, इन करों को 1 अप्रैल, 1937 के बाद लगाया जाना जारी रखा गया था। 

संविधान के प्रारंभ से पहले लगाए गए टर्मिनल करों को भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 277 के अनुसार इसके प्रारंभ के बाद लगाया और एकत्र किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 143 के समान है, जो संविधान के प्रारंभ से पहले मौजूद था।

26 जनवरी, 1950 के बाद, जिसका अर्थ है भारतीय संविधान के प्रारंभ के बाद, 1 दिसंबर, 1959 की एक अधिसूचना में, नगरपालिका ने चांदी, चांदी के आभूषण, सोने के सामान, सोने के आभूषण और बहुमूल्‍य रत्‍न सहित कुछ वस्तुओं पर न केवल रेल द्वारा बल्कि सड़क मार्ग से भी टर्मिनल कर लगाया। 

धारा 67 के तहत निर्धारित नई जोड़ी गई प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले अस्तित्व में आई और सरकार ने इन नई जोड़ी गई वस्तुओं पर कर लगाने के लिए अमरावती की नगरपालिका समिति द्वारा बनाए गए नए नियमों को अपनी मंजूरी दे दी। इन तीन वस्तुओ पर लगाया गया कर संविधान से पहले अधिसूचनाओं द्वारा अन्य वस्तुओ के समान था। 

वर्तमान मामले में पहले प्रतिवादी का सोने, चांदी और बहुमूल्‍य रत्‍न का कारोबार था और अमरावती नगर पालिका के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में आया था। पहले प्रतिवादी ने विधायी अक्षमता के आधार पर उनकी वैधता को चुनौती देने के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका द्वारा नए लगाए गए टर्मिनल करों के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (नागपुर) पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता उच्च न्यायालयों से फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18 मार्च, 1961 के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) और केंद्रीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र पर कुल तीन अपीलें थीं। इन अपीलों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 की व्याख्या और संबंधित नगरपालिका अधिकारियों द्वारा लगाए गए टर्मिनल करों के बारे में एक समान मुद्दा उठाया।

मामले में उठाए गए मुद्दे

  1. क्या अमरावती में नगर नगर समिति द्वारा लगाए गए टर्मिनल कर कानूनी रूप से वैध थे?
  2. क्या नगर समिति द्वारा पारित आदेश उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के दायरे में थे?
  3. क्या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा लगाया गया कर वही कर था जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले लिया जा रहा था?

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता 

  1. अपीलकर्ताओं का पहला तर्क यह था कि नगरपालिका समिति द्वारा जो कर लगाया गया था, वही कर संविधान के प्रारंभ होने से पहले लगाया गया था।
  2. यह तर्क दिया गया था कि ‘कर या शुल्क शब्द को निर्दिष्ट विधायी प्रविष्टि (एंट्री) के तहत कर या शुल्क के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसे शुल्क एक ही प्रकार के हैं और एक ही श्रेणी के भीतर आते हैं, तो संविधान के शुरू होने के बाद भी उन पर कर लगाया जा सकता है। 
  3. अनुच्छेद 277 के तहत उल्लिखित उगाही शब्द का अर्थ केवल कर का निर्धारण या संग्रह नहीं है; यह कर लगाने को भी संदर्भित करता है और इसे इसके व्यापक अर्थों में समझा जाना चाहिए।
  4. विद्वान महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) ने उपरोक्त तर्कों का समर्थन किया तथा कहा कि यह अनिवार्य भी नहीं है कि वास्तविक अर्थों में टर्मिनल कर लगाया जाए तथा यह संविधान के लागू होने से पहले भी लगाया जाता रहा है; यदि राज्य के किसी अधिनियम द्वारा नगरपालिका को कुछ कर लगाने की शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं तो यह पर्याप्त है।

प्रतिवादी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 277 में, वाक्यांश “लगाए जाना जारी है” और ‘समान उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना है’ दिए गए हैं, जिसका अर्थ है संविधान के निर्माताओं का इरादा कि उगाही शब्द को कर के संग्रह के रूप में माना जाना है। प्रतिवादियों ने उपरोक्त कथन का समर्थन करने के लिए छुट्टीलाल बनाम बागमल और बलवंतराय (1956) के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने उगाही और ‘कर के अनुप्रयोग शब्दों के बीच संबंध दिखाने का प्रयास किया, जिसने वाक्यांश की व्याख्या में मदद की “लगाया जाना जारी है”।

मामले में शामिल कानून

केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1922

केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1922, औपनिवेशिक काल (कोलोनियल पीरियड) में एक महत्वपूर्ण कानून था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय प्रांतों और बरार के क्षेत्र में नगर पालिकाओं को विनियमित और नियंत्रित करना था, जो उस समय अंग्रेजों द्वारा प्रशासित था और इसमें केंद्रीय प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। 

केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम की धारा 66

यह उन करों के लिए प्रदान करता है जो समिति समय-समय पर लगा सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार करों के अधिरोपण को विनियमित कर सकती है और किसी कर के लिए दरों की राशि में वृद्धि भी कर सकती है। इसमें कहा गया है कि किसी भी कर को पहले लगाने के लिए राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। समिति एक कर को भी समाप्त कर सकती है जो पहले से ही लगाया जा चुका है या इस तरह के कर की राशि या दर को बदल सकती है लेकिन राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है। 

केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम की धारा 67

इसने करों को लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित की, जिसमें यह प्रावधान है कि एक समिति धारा 66 के तहत किसी भी कर को लागू करने के प्रयोजनों के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और उक्त संकल्प पारित होने के बाद, समिति एक नोटिस प्रकाशित करेगी जो व्यक्तियों और संपत्ति के विवरण को परिभाषित करती है जिस पर कर लगाया जाना है, लगाए जाने वाले कर की राशि या दर और मूल्यांकन के लिए प्रणाली जिसे लेने की आवश्यकता है। ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार अनुमोदन कर सकती है, अपनी मंजूरी प्रदान कर सकती है या यदि वह उचित समझती है तो उसे अनुमोदित करने से मना कर सकती है या अन्यथा वह प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए इसे समिति को भेज सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अधिसूचना जो कर अधिरोपण का वर्णन करती है, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि उक्त कर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है। 

केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम की धारा 68

यह धारा करों की भिन्नता की प्रक्रिया से संबंधित है, जो प्रदान करती है कि, एक विशेष बैठक में, समिति पहले से लगाए गए किसी भी कर के उन्मूलन को प्रस्तुत करने के लिए या किसी भी राशि में भिन्नता के मामले में एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि उक्त प्रस्ताव राशि में वृद्धि के संबंध में है, तो इसे नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। यदि नगरपालिका का कोई निवासी करों की राशि में वृद्धि पर आपत्ति करता है, तो वह नोटिस के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर, समिति को लिखित रूप में उसी पर आपत्ति कर सकता है। समिति, अपनी विशेष बैठक में, दायर की गई सभी आपत्तियों को ध्यान में रखेगी और यदि वह उचित समझे तो प्रस्ताव को संशोधित कर सकती है। यह अंत में प्रदान करता है कि कर में उन्मूलन या भिन्नता का प्रकाशन केंद्रीय प्रांत और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के अनुसार निर्णायक प्रमाण होगा।

भारत का संविधान

संविधान का अनुच्छेद 277

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 उन करों, शुल्कों, उपकरों से संबंधित है जो संविधान के प्रारंभ से पहले वैध तरीके से लगाए जा रहे थे। वे राज्य सरकारों या किसी नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए थे। यह आगे प्रदान करता है कि, इस तथ्य के बावजूद कि उन करों और शुल्को का उल्लेख संघ सूची में किया गया है, वे तब तक उसी उद्देश्य के लिए लगाए और लागू किए जाते रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा कोई विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता है।

संघ सूची की प्रविष्टि 89

भारत के संविधान के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 89 रेल, समुद्र या हवाई मार्ग द्वारा किए गए माल या यात्रियों पर लगाए गए टर्मिनल करों के साथ-साथ रेलवे किराए और माल ढुलाई पर करों से संबंधित है। 

भारत सरकार अधिनियम, 1935 (निरस्त)

यह अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और उस समय अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए सबसे लंबे कानूनों में से एक है। उक्त अधिनियम में संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अधिनियम का गठन साइमन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 143

धारा 143 (1) प्रदान करती है कि पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी किसी भी संघीय राज्य में लगाए गए किसी भी शुल्क या करों को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि उस राज्य के संघीय विधानमंडल के अधिनियम द्वारा कोई विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता है।

धारा 143 (2) करों, शुल्काे या उपकरों से संबंधित है जो इस अधिनियम के भाग III के शुरू होने से पहले प्रांतीय सरकार, नगरपालिका या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वैध तरीके से लगाए गए या चार्ज किए गए थे। यह आगे प्रदान करता है कि, इसके बावजूद कि उन करों और शुल्काे का उल्लेख संघीय विधायी सूची में किया गया था, उन्हें तब तक लगाया और लागू किया जाता रहेगा जब तक कि संघीय विधायिका द्वारा कोई अन्य विपरीत कानून नहीं बनाया जाता है।

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

राम कृष्ण रामनाथ बनाम जनपद सभा, गोंदिया (1962)

इस मामले में, भंडारा की जिला परिषद ने केंद्रीय प्रांत और बरार स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के अनुसार रेल के माध्यम से बीड़ी के निर्यात पर एक टर्मिनल कर लगाया। टर्मिनल कर को संघीय विधायी सूची में शामिल किया गया था और अनुच्छेद 143 (2) के अनुसार, यह कहा गया था कि कर कानूनी रूप से लगाया जा रहा है और तब तक लगाया जाता रहेगा जब तक कि कोई विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता है। बाद में, 1948 में, सीपी और बरार स्थानीय सरकार अधिनियम, 1948 अस्तित्व में आया और पहले अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। जिला परिषद को भी सभाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और सभी करों और बकाया को अब नव स्थापित जनपद सभाओं द्वारा निपटाया जाएगा। 1949 में एक संशोधन के माध्यम से, प्रांतीय विधानमंडल ने सीपी बरार स्थानीय सरकार अधिनियम, 1948 की धारा 192 (b) को बदल दिया, जिसमें यह प्रावधान था कि 1948 के अधिनियम के शुरू होने से पहले लगाए गए सभी कर लगाए जाते रहेंगे और संशोधन को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव दिया गया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि, एक बार जब नए कानून के माध्यम से कर बंद कर दिया जाता है, तो इसे दोबारा नहीं लगाया जा सकता है और यह विधायिका की क्षमता से परे है। सर्वोच्च न्यायालय ने नए अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा और माना कि इस अधिनियम के शुरू होने के बाद लगाया जा रहा टर्मिनल कर वैध है और प्रांतीय विधानमंडल 1949 के संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम है। 

शहर नगरपालिका समिति में निर्णय, अमरावती बनाम रामचंद्र वासुदेव चिमोटे (1964)

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा और कहा कि चांदी, चांदी के आभूषण, सोना, सोने के आभूषण और बहुमूल्‍य रत्‍न जैसे सामानों पर लगाया गया टर्मिनल कर नगरपालिका द्वारा कभी नहीं लगाया गया था और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कानूनी रूप से लगाया जा रहा था। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि किसी राज्य ने नगरपालिका को कर लगाने की शक्ति दी है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जो कर कभी नहीं लिया गया था, वह नगरपालिका द्वारा वैध तरीके से लगाया गया था या संविधान से पहले उसी उद्देश्य के लिए लागू किया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान अपील में, रेल के माध्यम से निर्यात या आयात किए गए बारूद पर टर्मिनल कर लगाया गया था और संविधान के शुरू होने से पहले, उस पर कोई कर नहीं लगाया गया था; इसलिए नगर पालिका की ओर से दायर अपील खारिज की जाती है।

फैसले के पीछे तर्क

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों से निपटने के दौरान कहा कि तीन अपीलों में एक सामान्य प्रश्न है और एक सामान्य आधार उठाता है, जो नगरपालिका द्वारा टर्मिनल करों की वसूली है। 

करों के उद्ग्रहण में नगर पालिका की शक्ति

न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से कहा गया है कि भारत के संविधान के तहत वितरित टर्मिनल करों को लगाने की शक्ति विशेष रूप से संघ को सौंपी गई है और इससे टर्मिनल करों को लगाने को जारी रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने विद्वान महान्यायवादी के तर्क को खारिज कर दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह पर्याप्त है कि एक राज्य अधिनियमन कर लगाने में नगरपालिका में अपनी शक्तियों को निहित करता है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सार की कमी है और कहा कि, यदि किसी राज्य अधिनियमन ने नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्तियां निहित की हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो कर लगाया जा रहा है वह वैध है।

अनुच्छेद 277 का निर्माण

न्यायालय ने श्री सेतलवाड़ द्वारा दिए गए तर्क को देखते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 277 की शर्तों की अनदेखी करता है और इस प्रावधान का इरादा वर्तमान करों को जारी रखने की अनुमति देना है, न कि यह अनुच्छेद नगरपालिकाओं या सरकार को नए करों को जोड़कर या नई वस्तुओं को बढ़ाकर कराधान की सीमा बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है। शब्द “संघ सूची में उल्लिखित करों आदि के बावजूद” नए करों को लागू करने के लिए असीमित विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं जो संविधान के प्रारंभ से पहले मौजूद लोगों के समान प्रकार या प्रकृति के हैं। न्यायालय ने राम कृष्ण रामनाथ बनाम जनपद सभा, गोंदिया (1962) के मामले में दिए गए निर्णय पर गौर किया, जिसमें प्रतिवादी ने तर्क दिया कि, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 143 (2) के अनुसार, प्रांतीय विधानमंडल को प्रत्येक कर के संबंध में कानून बनाने के लिए पूर्ण शक्तियों के साथ निहित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि धारा 143 (2) एक  अपवादी खंड है और इसे राज्य और स्थानीय अधिकारियों के वित्त के अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया है। उपरोक्त मामले में, न्यायालय ने राज्य की सीमित विधायी शक्ति के दायरे को भी देखा। उक्त उपधारा में निर्धारित शब्द ‘लगाए जाने के लिए जारी रह सकते हैं’ यदि प्रांतीय विधानमंडल द्वारा वांछित है, जो संदर्भित करता है कि जब तक संघीय विधायिका द्वारा कोई विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता है और इसलिए यह सुझाव देगा कि इस संबंध में प्रांत की सीमित शक्ति है। वाक्यांश ‘लगाए जाना जारी रह सकता है’ से निपटने के दौरान, इसे तीन अलग-अलग अर्थ दिए गए थे:

  1. सबसे पहले, कर को कानूनी रूप से लगाया जाना चाहिए;
  2. दूसरा, जिस उद्देश्य के लिए कर लगाया गया था, वह क्षेत्र जिसके लाभ के लिए कर लगाया जा रहा था, वही होना चाहिए; और
  3. तीसरा, कर की दर या मूल्य में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। 

न्यायालय ने उपरोक्त तीन परीक्षणों से निपटने के दौरान कहा कि, यदि उन्हें लागू किया जाना है, तो अपीलकर्ता की ओर से तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

वाक्यांश का निर्माण ‘लगाया जाना जारी है’

श्री सेतलवाड़ द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वाक्यांश ‘निरंतर लगाया जाता है’, जिसमें उगाही शब्द शामिल है, का व्यापक अर्थ है और इसमें न केवल कर का संग्रह शामिल है बल्कि कर का अधिरोपण और करदाता पर देय राशि का पता लगाना भी शामिल है। न्यायालय ने श्री सीतलवाड़ के तर्क से सहमत होते हुए कहा कि यह सही तर्क दिया गया है कि, किसी भी कर को एकत्र या मूल्यांकन करने से पहले, उक्त कर की मात्रा का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना चाहिए और इसे पिछले विधायी मंजूरी द्वारा कानूनी रूप से किया जाना चाहिए, अर्थात, कर लगाने वाले क़ानून में अधिकारियों द्वारा तय किया गया प्रभार। न्यायालय ने आगे अनुच्छेद 277 के तहत “लगाए जाने के लिए जारी” शब्द के निर्माण पर गौर किया। उक्त उद्देश्यों के लिए, न्यायालय ने छुट्टीलाल बनाम बागमल और बलवंत राय (1956) में प्रतिवादी वकील द्वारा संदर्भित निर्णय को देखा, जिसमें कर लगाने और अनुप्रयोग के बीच संबंध पर चर्चा की गई थी और न्यायालय अपने फैसले पर सहमत था। इसलिए, न्यायालय ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि, वर्तमान अपील में, रेल के माध्यम से निर्यात या आयात किए गए बारूद पर टर्मिनल कर लगाया गया था और संविधान के शुरू होने से पहले, उस पर कोई कर नहीं लगाया गया था, इसलिए, नगरपालिका द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है।

मामले का विश्लेषण

नगर पालिका समिति, अमरावती बनाम रामचंद्र वासुदेव चिमोटे (1964) महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इसने नगरपालिका अधिकारियों द्वारा पारित प्रशासन के कार्यों में तर्कसंगतता के सिद्धांतों की पुष्टि की है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के महत्व पर भी चर्चा की गई है, जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है तथा राज्य के मनमाने कार्यों पर रोक लगाता है। यदि हम इस मामले में दिए गए निर्णय को देखें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा लगाए गए करों के संबंध में एक मिसाल कायम की, जिसमें मनमानी करने के कुछ उदाहरण प्रचलित हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय के माध्यम से उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है जिन्हें अनावश्यक कर का भुगतान करना पड़ता है, जो कानून के अनुसार वैध नहीं है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के उपयोग पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें इसने प्रशासनिक अधिकारियों के फैसले पर गौर किया, जिन्होंने रेल द्वारा आयातित और निर्यात किए गए सामानों पर कर लगाया था। इस मामले में, कराधान और संपत्ति के संबंध में नगरपालिका शक्तियों के दायरे से भी निपटा गया है। न्यायालय ने कहा कि नगरपालिका प्राधिकरणों में निहित ऐसी शक्तियों का उपयोग सावधानी से और उनके निर्दिष्ट दायरे में किया जाना चाहिए। भविष्य में इस तरह के उदाहरण निचली न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे ताकि करों को लगाने के संबंध में प्रावधानों की वैधता का निर्धारण किया जा सके।

निष्कर्ष

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शहर नगर पालिका समिति, अमरावती बनाम रामचंद्र वासुदेव चिमोटे (1964) का मामला सर्वोपरि है और प्रशासन के निर्णयों से निपटने और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में एक प्रभावशाली मिसाल कायम करता है। न्यायपालिका ने उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो रेल परिवहन द्वारा आयातित और निर्यात किए गए माल पर अनावश्यक टर्मिनल कर लगाने से पीड़ित थे। यह मामला भविष्य के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में काम करेगा जो एक ही पहलू से निपटते हैं और एक ही विषय वस्तु के हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या स्थानीय प्राधिकारियों के पास कर लगाने का प्राधिकार अथवा शक्ति है?

हां, स्थानीय या नगरपालिका अधिकारियों के पास स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करने का अधिकार और शक्ति है। विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्राधिकरणों को संपत्ति कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे स्थानीय कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। 

सक्षम अधिकारियों द्वारा लगाए गए स्थानीय कर क्या हैं?

स्थानीय कर प्रत्येक शहर और कस्बे में अलग-अलग होते हैं और उन्हें नगरपालिका करों के रूप में भी जाना जाता है जो नगरपालिकाओं द्वारा संबंधित विधियों में उन्हें सौंपे गए प्राधिकरण या शक्ति के अनुसार या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। इनमें संपत्ति कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और पानी की आपूर्ति जैसी अन्य सुविधाओं से संबंधित कर शामिल हो सकते हैं। 

संदर्भ

 

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