यह लेख Harshit Kumar द्वारा लिखा गया है । इसमें डॉक्टर द्वारा लापरवाही के संबंध में जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य के मामले पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया गया है। इसमें मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है, जिसमें उठाए गए मुद्दे, दोनों पक्षों के तर्क, शामिल कानून और मामले के फैसले के साथ-साथ इस फैसले में शामिल महत्वपूर्ण मामले भी शामिल हैं। इसमें सीआरपीसी की धारा 482 के साथ आईपीसी की धारा 304A और 34 जैसी धाराओं की चर्चा भी शामिल है। इसके अलावा, इसमें मामले का महत्व और चिकित्सीय लापरवाही के आवश्यक तत्व क्या हैं, यह भी शामिल है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश तय किए, जिनका मामले का फैसला करते समय हर अदालत को पालन करना होता है, जिसमें चिकित्सा लापरवाही का सवाल शामिल है। अपकृत्य (टॉर्ट) कानून में लापरवाही की अवधारणा अंग्रेजी कानून में उत्पन्न हुई, और वही कानून भारत में नागरिक कानून और आपराधिक कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सीय लापरवाही का सिद्धांत अपकृत्य कानून में कोई अपराध नहीं था, लेकिन इसे इसमें एक साधारण अपकृत्य के रूप में शामिल किया गया था जो तब होता है जब किसी मरीज को गलत उपचार मिलता है, जो डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों की गलती के कारण हो सकता है, जो आगे रोगी की मृत्यु तक बढ़ता है।
एक औसत विवेकशील व्यक्ति के विपरीत संबंधित डॉक्टर की उसी पेशे के साथी चिकित्सक से तुलना देखभाल के मानक को स्थापित करती है। चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में, दो बिंदु हो सकते हैं: या तो कर्मचारी या डॉक्टर ने लापरवाही से काम किया, या कर्मचारी और डॉक्टर दोनों ने लापरवाही से काम किया हो सकता है। संयुक्त और अलग देनदारियां, जो अस्पताल और डॉक्टर के बीच समान रूप से दायित्वों को आवंटित करती हैं, आम तौर पर लागू होती हैं।
जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) का विवरण
मामले का नाम – जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य
समतुल्य उद्धरण – एआईआर 2005 एससी 3180; (2005) 6 एससीसी 1; 2005 सीआरआईएलजे 3710
शामिल अधिनियम – भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 , दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी), और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986।
महत्वपूर्ण प्रावधान – आईपीसी की धारा 304A और 34, साथ ही सीआरपीसी की धारा 482
न्यायालय- भारत का सर्वोच्च न्यायालय
पीठ- सीजेआई आरसी लाहोटी, जीपी माथुर और पीके बालासुब्रमण्यन।
याचिकाकर्ता- जैकब मैथ्यू
प्रतिवादी- पंजाब राज्य
निर्णय दिनांक- 05/08/2005
जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) के तथ्य
मामले के अनुसार, जीवन लाल शर्मा को सीडब्ल्यूसी अस्पताल के एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जो लुधियाना में स्थित था। 22 फरवरी 1995 को मरीज को सांस लेने में दिक्कत हुई। विजय शर्मा, जो सूचना देने वाले का बड़ा भाई था, वहां मौजूद था और उसने अपने पिता को दर्द में देखकर नर्स और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उन्हें बुलाने के बाद भी लगभग 20-25 मिनट तक कोई वहां नहीं पहुंचा।
25 मिनट के बाद, दो डॉक्टर मरीज़ कक्ष में गए, जिनका नाम जैकब मैथ्यू और एलन जोसेफ़ था। वहां आकर उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को मरीज के मुंह से जोड़ने का आदेश दिया। हालाँकि, ऐसा करने के बाद, मरीज को और अधिक परेशानी होने लगी क्योंकि पता चला कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खाली था, और सभी जगह खोजने के बाद पता चला कि अस्पताल में कोई अन्य गैस सिलेंडर मौजूद नहीं था।
विजय शर्मा दूसरे गैस सिलेंडर की तलाश करने लगे, लेकिन 7 मिनट बाद डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी कि मरीज मर चुका है। दिवंगत जीवन लाल शर्मा के छोटे बेटे, अशोक कुमार शर्मा ने आईपीसी की धारा 304A के साथ आईपीसी की धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी के अनुसार, यह भी कहा गया है कि सूचक के पिता की मृत्यु डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही और अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की उपलब्धता की कमी के कारण हुई। मौत का मुख्य कारण मरीज के मुंह में खाली ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लगाने में लापरवाही थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और नतीजा यह हुआ कि मरीज की सांसें पूरी तरह बंद हो गईं। सूचक ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उसके पिता की मौत हो गयी और उन्होंने अस्पताल से शव प्राप्त कर अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव भेज दिया।
एफआईआर में अशोक कुमार शर्मा के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 304A और 34 के तहत मामला बनाया गया और उसके बाद जांच शुरू की गई। आरोप लुधियाना के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए थे। इस मामले में अभियुक्त दोनों डॉक्टरों ने लुधियाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ लुधियाना के सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे बाद में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
डॉक्टरों के खिलाफ आरोप दायर किए जाने और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किए जाने पर, अभियुक्त डॉक्टर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोनों के खिलाफ सभी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ पंजाब के माननीय उच्च न्यायालय में चले गए। उच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर किए गए चालान के विशाल रिकॉर्ड में, दोनों अभियुक्त डॉक्टरों के खिलाफ कार्य करने या चूक के एक भी विशिष्ट आरोप नहीं थे।
उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने 18 जनवरी, 2002 के आदेश द्वारा याचिका का निपटारा कर दिया। उसके बाद, उपरोक्त आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन 24 जनवरी, 2003 को इसे भी अस्वीकार कर दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश को वापस लेने के आवेदन को खारिज करने के बाद, अपीलकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मृतक जीवन लाल शर्मा को उन्नत कैंसर था, और उपलब्ध सबूतों के अनुसार, उन्हें देश के किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था।
मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसने इसे दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों ने डॉ. सुरेश गुप्ता बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (2004) के मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर भरोसा किया। हालाँकि, माननीय न्यायाधीशों ने उस मामले में फैसले के संशोधन के बारे में संदेह व्यक्त किया और 09 सितंबर 2004 के आदेश के माध्यम से कहा कि उन्हें लगता है कि मामले की सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ के बजाय तीन न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए थी। इसके बाद इस सुझाव के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई आरसी लाहोटी ने की, जबकि न्यायाधीश जीपी माथुर और न्यायाधीश पीके बालासुब्रमण्यन पीठ के अन्य दो न्यायाधीश थे।
उठाए गए मुद्दे
इस मामले में दो मुख्य मुद्दे उठे। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) को भी कार्यवाही के दौरान सहायता करने के लिए कहा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहला मुद्दा यह पूछा गया कि क्या कोई परीक्षण है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जा सकता है कि डॉक्टर ने अपना कर्तव्य निभाते समय लापरवाही बरती है या नहीं।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया दूसरा मुद्दा यह था कि क्या लापरवाही की अवधारणा पर सिविल और आपराधिक कानून के बीच कोई अंतर है।
जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304A को इस मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आईपीसी की धारा 304A लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंधित मामले से संबंधित है और इस चिकित्सा लापरवाही को उसी शब्द में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के बजाय चिकित्सा नैतिकता और व्यवसायों के तहत अलग से निपटाया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि चिकित्सा पेशेवरों को क्षेत्र के भीतर अपेक्षित देखभाल और सावधानी के मानकों का पालन करना चाहिए। उपचार में त्रुटि की एक निश्चित संभावना हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आपराधिक दायित्व के तहत रखा जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि ऐसे मामलों को आपराधिक कानूनों के तहत दंडनीय नहीं होना चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों पर आपराधिक दायित्व लागू करने की सीमा के प्रभाव के बारे में चिंता जताई। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब कानूनी कार्रवाई का एक प्रकार का डर होता है, तो यह मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर की जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसका असर आपातकालीन समय में निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर इलाज करते समय पहले खुद को बचाने की कोशिश करेंगे।
प्रतिवादी
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि मरीज की मृत्यु का मुख्य कारण डॉ. मैथ्यू द्वारा किया गया लापरवाहीपूर्ण कार्य था, जो उन्हें उत्तरदायी बनाता है, और इस प्रकार विचाराधीन मामले को आपराधिक कानून में लापरवाही में शामिल किया जाना चाहिए था। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि उचित देखभाल और सावधानी प्रदान करने में विफलता के कारण रोगी की मृत्यु हो गई।
प्रतिवादी के वकील ने इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया कि, जब चिकित्सक की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप डॉक्टर मरीजों को उपचार देते समय उच्च स्तर की देखभाल सुनिश्चित करेंगे।
यह दावा किया गया था कि चिकित्सा पेशेवर अपने मरीज के प्रति अत्यधिक देखभाल प्रदान करने का कर्तव्य रखता है और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप विश्वास का उल्लंघन होगा, जो एक अस्पताल मरीज को भर्ती करते समय रखता है।
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि यदि डॉक्टरों को लापरवाही के कार्य से बचने की अनुमति दी जाती है, तो इससे चिकित्सा क्षेत्र में विश्वास की मात्रा कम हो जाएगी। रोगी के चिकित्सा उपचार में इस तरह की लापरवाही बरतने वाले अपराधी को दंडित करने से चिकित्सा पेशे में व्यक्ति का विश्वास कायम रहेगा।
जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में चर्चा किए गए कानून
आईपीसी की धारा 304A
आईपीसी की धारा 304A जो लापरवाही से मौत का कारण बनने से संबंधित प्रावधान से संबंधित है, के अनुसार जो कोई भी लापरवाही के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आ सकता है, आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। इस धारा में सज़ा की अवधि जुर्माने के साथ, बिना जुर्माने के या दोनों के साथ 2 साल तक बढ़ सकती है। लापरवाही की अवधारणा सिविल और अपराधिक दोनों कानून में अलग-अलग है। यदि कोई विशेष कार्य सिविल कानून के तहत लापरवाही की श्रेणी में आता है, तो यह संभव हो सकता है कि उसी कार्य को आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
आईपीसी की धारा 304A के आवश्यक तत्व
- यह कार्य एक व्यक्ति की मृत्यु की ओर ले जाता है।
- मृत्यु अभियुक्तों की लापरवाही या जल्दबाज़ी के कारण हुई होगी।
- यह कार्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा।
- मन्स रीआ (इरादा)
सिविल कानून और आपराधिक कानून के तहत लापरवाही
सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य (2019) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल कानून और आपराधिक कानून में लापरवाही के बीच अंतर पर विचार किया है और तर्क के साथ बताया है। यदि हम अपकृत्य कानून के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में किसी व्यक्ति के दायित्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह केवल उन्हें हुए नुकसान की राशि से तय किया जाएगा, जबकि आपराधिक कानून के मामले में, यह केवल इसके प्राप्त क्षति की मात्रा लेकिन लापरवाही की डिग्री के द्वारा तय नहीं किया जाएगा। आपराधिक कानून के तहत दायित्व स्थापित करने के लिए, लापरवाही का स्तर सिविल कानून के तहत क्षति के लिए दायित्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त लापरवाही की मात्रा से अधिक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह गंभीर या अत्यधिक उच्च होना चाहिए। जबकि सिविल कानून में, लापरवाही न तो गंभीर है और न ही उच्च स्तर की है, जो मुकदमे को जन्म दे सकती है, लेकिन यह पूर्ववर्ती का आधार नहीं हो सकती है।
भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक लापरवाही
धारा 304A के तहत आपराधिक लापरवाही आम तौर पर जनता को या विशेष रूप से किसी व्यक्ति को चोट से बचाने के लिए उचित देखभाल और सावधानी बरतने में घोर और दोषी उपेक्षा या विफलता है, जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होती है। आरोप उत्पन्न हो गया है, इसे अपनाना अभियुक्त व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य था। लापरवाही कुछ ऐसा करने का कार्य है जो एक उचित व्यक्ति, उन विचारों द्वारा निर्देशित होता है जो सामान्य रूप से मानवीय मामलों के आचरण को नियंत्रित करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जो एक विवेकपूर्ण और उचित व्यक्ति करता है।
मेंस रीआ
लापरवाही को आपराधिक अपराध माने जाने के लिए मेंस रीआ का तत्व सिद्ध होना चाहिए। लापरवाही के संदर्भ में, आपराधिक कानून में मेंस रीआ लापरवाही से निर्धारित होती है। लापरवाही और नैतिक जिम्मेदारी नुकसान पहुंचाने की इच्छा में निहित नहीं है। यह मन की लापरवाह स्थिति और उस मानसिक स्थिति की निकटता में रहता है जो नुकसान पहुंचाने का इरादा होने पर मौजूद होती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ऐसा लगता है कि संभावित परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
उतावले कार्य
आपराधिक उतावलेपन के मामले में, यह साबित होना चाहिए कि यह घटित हुआ है, जिसका अर्थ है कि उतावलापन ऐसा होना चाहिए कि यह यह जानते हुए जोखिम स्वीकार करने जैसा हो कि इससे नुकसान होने की संभावना है। अभियुक्त को लापरवाही से अपराध करने और परिणामों की उपेक्षा करने के जोखिम का सामना करना पड़ा, जो आपराधिकता के तत्व का परिचय देता है। यदि अभियोजन पक्ष लापरवाही साबित करना चाहता है, तो यह जानबूझकर या गंभीर होना चाहिए, न कि केवल निर्णय में गलती करने का मामला।
चिकित्सकीय लापरवाही
व्यावसायिक लापरवाही एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब एक पेशेवर, चाहे वह वकील हो, वास्तुकार हो, या डॉक्टर हो, उन कार्यों या जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहता है जिन्हें वे अपने ग्राहकों के लिए पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से लगे हुए थे। जब रोगियों पर दवा का अभ्यास करते समय चिकित्सा कर्मियों द्वारा किए गए गलत कार्यों या चूक का वर्णन करने की बात आती है, तो “चिकित्सा लापरवाही” शब्द व्यापक है और उपयोग में बढ़ गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान भारतीय कानूनों में से कोई भी इस शब्द को परिभाषित या इसका कोई उल्लेख नहीं करता है।
पहले यह माना जाता था कि चिकित्सीय लापरवाही एक आपराधिक अपराध है न कि सिविल अपराध। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, न्यायपालिका का दृष्टिकोण भी बदलता गया और कुछ समय बाद यह देखा गया कि चिकित्सीय लापरवाही को आपराधिक कानून के विपरीत एक सिविल गलती माना जाने लगा।
चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित सामान्य कानून के विकास का पता डोनॉग्यू बनाम स्टीवेन्सन (1932) के मामले में एक निर्णायक मोड़ से लगाया जा सकता है। इस ऐतिहासिक मामले का पेशेवर लापरवाही से संबंधित कानूनी ढांचे पर, विशेषकर चिकित्सा उद्योग में, काफी प्रभाव पड़ा है।
चिकित्सा क्षेत्र में उपेक्षा से निपटने के लिए एक विविध दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जल्दबाजी या लापरवाही का अनुमान लगाते समय अधिक विचार करना आवश्यक था, विशेषकर चिकित्सा विशेषज्ञों के मामले में। एक अनजाने में हुई घटना, एक लापरवाह त्रुटि, या ध्यान की बुनियादी कमी आमतौर पर चिकित्सा लापरवाही के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चिकित्सीय कदाचार को स्थापित करने के लिए केवल विसंगतियों की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं है। किसी डॉक्टर को लापरवाही के लिए सिर्फ इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वहां कार्रवाई का एक बेहतर तरीका या अधिक उन्नत उपचार विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। इसी तरह, किसी विशेष रणनीति के चयन को सिर्फ इसलिए गैर-जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि एक अधिक अनुभवी अभ्यासकर्ता कार्रवाई के एक अलग तरीके के साथ गया होगा।
क्या डॉक्टर ने उस कार्रवाई का पालन किया या नहीं, जिसे उस समय चिकित्सा समुदाय में उचित माना जाता था, चिकित्सा लापरवाही का निर्धारण करने में प्राथमिक कारक है। पेशेवर के कार्यों की तुलना काल्पनिक विकल्पों या अधिक अनुभवी चिकित्सकों के निर्णयों से करने के बजाय, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि क्या कार्रवाई का तरीका चिकित्सा पेशे के तत्कालीन मौजूदा मानकों के भीतर उचित समझा जाता है।
बोलम नियम उस मौलिक अवधारणा का प्रतीक है जो चिकित्सा लापरवाही को नियंत्रित करती है, जिसे आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है और बरकरार रखा गया है। इस मानदंड का उपयोग अदालती मामलों में चिकित्सा लापरवाही का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाता है और जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) के ऐतिहासिक फैसले में इसे बरकरार रखा गया था। बोलम नियम इस बात पर जोर देता है कि किसी पेशेवर के व्यवहार का उसके चिकित्सा समुदाय के मान्यता प्राप्त मानदंडों के आलोक में मूल्यांकन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह यह निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है कि किसी व्यवसायी ने इन मानदंडों का अनुपालन किया है या नहीं।
चिकित्सीय लापरवाही की अनिवार्यताएँ
चिकित्सीय लापरवाही के मामले में ऐसी स्थिति शामिल होती है जिसमें एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, या तो डॉक्टर या अस्पताल कर्मचारी, देखभाल के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोगी को नुकसान या चोट लगती है। वर्तमान लेख में चर्चा की गई अदालतों और संबंधित कानूनों के विभिन्न फैसलों के अनुसार चिकित्सा लापरवाही के कुल 5 आवश्यक घटक जुड़े हो सकते हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:
- देखभाल का कर्तव्य: चिकित्सा लापरवाही से संबंधित कानून के लिए एक मौलिक अवधारणा देखभाल का कर्तव्य है, जो अपने क्षेत्र में अपेक्षित देखभाल के मानक को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है। एक बार जब डॉक्टर और मरीज के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, तो चिकित्सा पेशेवरों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा मानकों के अनुरूप विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के स्तर का प्रदर्शन करते हुए मरीज के सर्वोत्तम हित में काम करना चाहिए।
- कर्तव्य का उल्लंघन: यह भी चिकित्सा लापरवाही का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए सबूत की आवश्यकता होती है कि एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता किसी विशेष परिस्थिति में देखभाल के स्वीकृत मानक से भटक गया है। यह उल्लंघन रोगी को देखभाल के निर्धारित कर्तव्य प्रदान करने में असमर्थता को दर्शाता है। इसमें यह साबित करना शामिल है कि पेशेवर के कार्य या निष्क्रियता स्वीकार्य मानदंड से कम हैं, जो उनके क्षेत्र में विशिष्ट विशेषज्ञता और परिश्रम के स्तर से विचलन को उजागर करता है।
- कारण: चिकित्सा लापरवाही में प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन और रोगी की हानि के बीच सीधा संबंध स्थापित करना, कारण साबित करने के लिए आवश्यक है। यह दिखाया जाना चाहिए कि चोट सीधे तौर पर लापरवाही के कारण हुई थी, जो एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला तत्व था। यह महत्वपूर्ण घटक इस बात पर जोर देता है कि यदि कोई उल्लंघन नहीं हुआ होता, तो नुकसान नहीं होता। यह आकलन करके कि क्या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के कार्य या चूक रोगी की क्षति का एक महत्वपूर्ण और अनुमानित कारण थे, कानूनी जांच उस महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के कर्तव्य के उल्लंघन ने रोगी के लिए नकारात्मक परिणाम पैदा करने में निभाई थी।
- नुकसान: चिकित्सीय लापरवाही के मामले में, मरीज को अपने दावे को स्वीकार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की लापरवाही से हुए मात्रात्मक नुकसान का सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। ये नुकसान लापरवाही भरे कार्य के परिणामस्वरूप शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय नुकसान के रूप में हो सकते हैं। आवश्यकता रोगी की क्षति और लापरवाही के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध की आवश्यकता पर जोर देती है। मुआवजे की मांग के लिए कानूनी आधार स्थापित करने के लिए वास्तविक क्षति का प्रमाण आवश्यक है क्योंकि यह रोगी के जीवन की समग्र गुणवत्ता और कल्याण पर लापरवाही के वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव की पुष्टि करता है।
- देखभाल का मानक: उसी क्षेत्र में एक काफी योग्य विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यता और परिश्रम की अपेक्षित डिग्री को स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में देखभाल के मानक के रूप में जाना जाता है। यह स्वीकृत मानकों और प्रथाओं के पालन पर जोर देता है और उस बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों का मूल्यांकन किया जाता है। विशेषज्ञ गवाही, जो अक्सर अदालत में उपयोग की जाती है, प्रमाणित पेशेवरों की राय प्रस्तुत करती है और लागू मानक स्थापित करने में सहायता करती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34
आईपीसी की धारा 34, ‘सामान्य इरादे’ शब्द के बारे में बात करती है। एक सामान्य इरादे को एक निश्चित कार्य की शुरुआत या एक साथ कुछ करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पूर्व नियोजित कार्य माना जा सकता है। लेकिन सामान्य इरादे के तहत एक निश्चित आपराधिक कार्य को साबित करने के लिए, किया गया कार्य उसके होने से पहले से ही अस्तित्व में होना साबित होना चाहिए, और दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का उद्देश्य
धारा 34 ऐसी स्थिति को रोकने के लिए है जहां एक समूह में एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा किए गए गैरकानूनी कार्यों के बीच अंतर करना या सभी सदस्यों ने क्या भूमिका निभाई, यह दिखाना बहुत मुश्किल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आपराधिक अपराध में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराध में उसकी भागीदारी के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, भले ही अभियुक्त ने अधिनियम के प्रारंभ में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया हो। एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, जो समूह के सभी व्यक्तियों का अंतिम सामान्य लक्ष्य हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 34 के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के वकील ने मरीज की मौत के लिए दो डॉक्टरों (जैकब मैथ्यू और एलन जोसेफ), नर्सों और अन्य अस्पताल कर्मचारियों को दोषी ठहराया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को तब लागू किया जाना चाहिए जब किसी कार्य को करने का सामान्य इरादा हो। वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का अनुप्रयोग सीमित होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 केवल वहीं लागू होगी जहां ऐसे सबूत हों जो आपराधिक कार्य करने में अभियुक्त के सामान्य इरादे को स्थापित करते हों। अदालत ने आगे कहा कि चिकित्सा लापरवाही के लिए सभी चिकित्सा कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराने के लिए धारा 34 का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा।
सीआरपीसी की धारा 482
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति केवल उच्च न्यायालय को उपलब्ध है, लेकिन इसमें उल्लिखित के अलावा कोई नई शक्ति शामिल नहीं है; यह सिर्फ उच्च न्यायालय को एक अंतर्निहित शक्ति देता है। इस धारा में कहा गया है कि इस संहिता की कोई भी बात ऐसे आदेश देने में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है क्योंकि वे इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने या न्याय को रोकने के लिए आवश्यक समझते हैं।
वर्तमान मामले में, आरोपियों ने उनके खिलाफ शुरू की गई पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए राहत पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 का लाभ उठाया, जिसमें चिकित्सकीय लापरवाही भी शामिल थी जिसके परिणामस्वरूप मरीज की मौत हो गई।
मामले
- जॉन ओनी अकेरेले बनाम आर, (1942) में प्रिवी काउंसिल द्वारा स्थापित कानूनी मिसाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में, आवश्यक योग्यता वाले एक चिकित्सा पेशेवर ने सोबिटा का एक इंजेक्शन दिया, जिसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार सोडियम बिस्मथ टार्ट्रेट शामिल था। हालाँकि, वास्तव में जो दिया गया था वह सोबिता का ओवरडोज़ था। मरीज की मृत्यु हो गई। डॉक्टर पर लापरवाही और हत्या के आरोप लगे। उसे दोषसिद्धि प्राप्त हुआ। मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष अपील के रूप में पहुंचा। अपील पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।
न्यायालय के निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है –
- एक डॉक्टर की लापरवाही या अक्षमता को विषयों के बीच मुआवजे के एक साधारण मामले से परे जाना चाहिए और अन्य लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए इतना तिरस्कार प्रदर्शित करना चाहिए कि यह राज्य के खिलाफ एक अपराध बन जाए ताकि एक मरीज की मौत के लिए एक डॉक्टर को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके।
- इस तरह योग्य होने के लिए लापरवाही घोर होनी चाहिए, और न तो कोई जूरी और न ही कोई अदालत केवल उस शब्द का उपयोग करके कम क्षमता की लापरवाही को घोर लापरवाही तक बढ़ा सकती है।
- वास्तविक अदालती फैसलों से प्राप्त उदाहरणों का उपयोग किए बिना, दोषी या आपराधिक लापरवाही को परिभाषित करना या कार्रवाई योग्य और आपराधिक लापरवाही के बीच अंतर को समझना मुश्किल है।
किसी अभियुक्त चिकित्सक के कार्यों के प्रति सबसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है क्योंकि यदि किसी को बिना शैक्षिक डिग्री के दवा देने की अनुमति नहीं दी गई तो यह चिकित्सा पेशे की कुशलता से काम करने की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। न्यायाधीशों ने इस विचार को खारिज कर दिया कि केवल तथ्य यह है कि अपीलकर्ता के सोबिता के इंजेक्शन के बाद कई लोग बेहद बीमार हो गए, साथ ही यह निष्कर्ष निकला कि उच्च स्तर की देखभाल नहीं की गई थी।
- जुग्गन खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1965) के मामले में, एक पंजीकृत होम्योपैथ, गिनी वर्म से पीड़ित अभियुक्त को धतूरा की एक पत्ती और स्ट्रैमोनियम की 24 बूंदें दी गईं। मरीज को देने से पहले आरोपियों द्वारा यह नहीं खोजा गया कि जब ऐसी दवाएं लोगों को दी जाती हैं तो क्या होता है। अभियोजन पक्ष अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा कि धतूरा का पत्ता जहरीला और मानव शरीर के लिए हानिकारक है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 को हटा दिया गया। लेकिन यह पता चलने के बाद कि धतूरा और स्ट्रैमोनियम की पत्तियां जहरीली हैं और धतूरा की पत्तियों का उपयोग केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है, किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली में नहीं, गिनी कीड़े के इलाज के लिए, अभियुक्त ने उनके प्रभावों पर विचार किए बिना विषाक्त पदार्थों के नुस्खे बताए, यह घोषित किया गया जल्दबाज़ी और लापरवाही बरती गई है।
- लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी बनाम त्र्यंबक बापू गोडबोले (1969) के मामले में, 1855 का घातक दुर्घटना अधिनियम लागू किया गया था। वर्तमान मामले में जिस बिंदु पर चर्चा की गई वह यह था: वे कौन से दायित्व हैं जो डॉक्टरों को अपने रोगियों का इलाज करते समय पूरा करना चाहिए? अदालत ने निर्धारित किया कि एक व्यक्ति जो अपना अध्ययन पूरा करने के बाद चिकित्सा सलाह और उपचार की पेशकश करने के लिए खुद को तैयार प्रस्तुत करता है, वह उस उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और ज्ञान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जब कोई रोगी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, तो उसके विभिन्न कर्तव्य होते हैं, जैसे देखभाल का कर्तव्य, यह निर्धारित करते समय कि क्या सहजता को स्वीकार करना है या नहीं और उस कार्य को संचालित करते समय देखभाल का कर्तव्य
यदि इनमें से कोई भी दायित्व पूरा नहीं किया जाता है तो मरीज को लापरवाही के लिए मुकदमा करने का अधिकार है। उचित स्तर की सावधानी बरतने के अलावा, व्यवसायी को कार्य में उचित स्तर की योग्यता और ज्ञान लाना होगा। बिना किसी संदेह के, डॉक्टर को यह तय करने में कुछ स्वतंत्रता है कि रोगी के लिए क्या कार्रवाई की सिफारिश की जाए, और यह स्वतंत्रता आपातकालीन स्थितियों में तुलनात्मक रूप से अधिक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर ऐसी कोई हरकत लापरवाही से करता है। उन्हें उचित देखभाल करनी होगी और रोगी की आवश्यकता के अनुसार उपचार देना होगा। इस मामले में, मरीज की मौत एनेस्थीसिया देने की बुनियादी समझदारी का उपयोग किए बिना फ्रैक्चर को कम करने के डॉक्टर के प्रयास से झटके के कारण हुई थी।
जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य में निर्णय (2005)
मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया, जहां दो न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। दोनों न्यायाधीशों ने एक निर्णय का हवाला दिया, जो डॉ. सुरेश गुप्ता बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार , (2004) के मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था , वे इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि उस मामले में बताई गई स्थिति सही थी। उन्होंने 9 सितंबर 2004 को एक आदेश में घोषणा की कि उन्हें लगता है कि मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। नतीजा यह हुआ कि उस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने तय की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन तब किया जाना चाहिए जब मामले में कोई चिकित्सीय लापरवाही हो।
पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टरों को लापरवाही या असावधानी के कार्यों के लिए परिणाम नहीं भुगतना पड़ सकता है। लक्ष्य इस बात पर ज़ोर देना है कि समाज की भलाई के लिए देखभाल और सावधानी आवश्यक है। डॉक्टरों को अन्यायपूर्ण या निराधार सजा से बचाने की जरूरत है क्योंकि वे मानवता को सर्वोच्च सेवाएं देते हैं। कभी-कभी शिकायतकर्ताओं द्वारा चिकित्सा प्रदाताओं को अनुचित या बिना कारण भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कार्यों को रोकने की जरूरत है।’
आगे यह देखा गया कि भारतीय चिकित्सा परिषद को इस मामले को हल करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को कार्यकारी निर्देश या वैधानिक नियम विकसित करने और जारी करने की सलाह देनी चाहिए जिसमें विस्तृत निर्देश शामिल हों। न्यायालय ने ऐसे मानकों के बनने तक आपराधिक लापरवाही या लापरवाही सहित अपराधों के लिए डॉक्टरों पर मुकदमा चलाने से जुड़े भविष्य के उदाहरणों के लिए कुछ नियम स्थापित करने का सुझाव दिया। अभियुक्त डॉक्टर की ओर से लापरवाही के आरोप का समर्थन करने वाले किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर का भरोसेमंद मूल्यांकन पर्याप्त प्रकार का प्रथम दृष्टया सबूत है जिस पर अदालत को निजी शिकायत स्वीकार करने से पहले विचार करना चाहिए।
इसके अलावा, अदालत ने कहा, जिस चिकित्सक पर लापरवाही या असावधानी का आरोप लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई भी आगे की कार्रवाई करने से पहले, जांच अधिकारी को एक निष्पक्ष और योग्य चिकित्सा राय लेनी चाहिए, अधिमानतः एक सरकारी डॉक्टर से जो संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय दिमाग रखता हो। पूछताछ से प्राप्त जानकारी के आधार पर, डॉक्टर (जैकब मैथ्यूज) को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करना चाहिए। जिस डॉक्टर पर लापरवाही या असावधानी का आरोप लगाया गया है, उसे केवल इसी कारण से आदतन गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं है। डॉक्टर को तब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जांच के लिए सुरक्षा की ज़रूरत न हो, सबूत इकट्ठा करना ज़रूरी न हो या वह बेकार न हो। यह सोचने का एक अच्छा कारण है कि यदि डॉक्टर को हिरासत में नहीं लिया गया तो वे अभियोजन से बच सकेंगे।
अदालत ने निर्धारित किया कि वे उनके समक्ष दिए गए तर्क से आश्वस्त थे। यह कहा गया कि अगर वे मान भी लें कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में किए गए सभी दावे सही हैं, तो भी यह अभियुक्त-अपीलकर्ता की ओर से आपराधिक लापरवाही या लापरवाही का मामला नहीं बनता है। शिकायतकर्ता ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता को मौत का मुख्य कारण माना है, यह देखते हुए कि जिन डॉक्टरों पर आरोप लगाया गया है, वे उस मरीज का इलाज करने के लिए योग्य डॉक्टर नहीं थे, जिसके इलाज के लिए वे सहमत हुए थे।
की गई शिकायत के अनुसार, यह एक ऐसी स्थिति थी जहां ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता, जो अस्पताल की ओर से सिलेंडर उपलब्ध कराने में विफलता के कारण हो सकता है या सिलेंडर खाली पाया गया था, मुख्य मुद्दा था। इस मामले में, यह संभव था कि अस्पताल को नागरिक दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता था, लेकिन अभियुक्त डॉक्टर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304A और धारा 34 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता था, जो कि बोलम के परीक्षण पर आधारित है। इसलिए, अभियुक्त चिकित्सा पेशेवरों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304A और धारा 34 के तहत लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया गया।
बोलम परीक्षण
यह परीक्षण बोलम बनाम फ्रिएर्न अस्पताल प्रबंधन समिति, (1957) के मामले में निर्धारित किया गया था। वर्ष 1954 में, जॉन हेक्टर बोलम ने अपने नैदानिक अवसाद (क्लिनिकल डिप्रेशन) को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोकोनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी) करायी। ईसीटी-प्रेरित ऐंठन के खतरों को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में चिकित्सा समुदाय ने अलग-अलग विचार दिए। शारीरिक संयम की अप्रभावीता के परिणामस्वरूप, बोलम को पेल्विक फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। अदालत में, उन्होंने तर्क दिया कि अस्पताल लापरवाह था और डॉक्टर ने इलाज करते समय देखभाल के मानकों का उल्लंघन किया था। यह मामला डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल के कानूनी मानक को विकसित करने के लिए लोकस क्लासिकस के रूप में कार्य करता है। श्री न्यायमूर्ति मैकनेयर ने जूरी को महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिन्होंने इस ऐतिहासिक मामले की नींव रखी।
यह परीक्षण, जो बोलम की स्थिति से उत्पन्न हुआ था, चिकित्सा लापरवाही के कानूनी मूल्यांकन का एक मूलभूत घटक बन गया है और इसने उन मानकों को आकार दिया है जिनके द्वारा डॉक्टरों को अपने रोगियों को दी जाने वाली देखभाल के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
जैकब मैथ्यू के मामले का विश्लेषण
बोलम के परीक्षण के अनुसार, यदि कोई डॉक्टर किसी विशेष परिस्थिति में पेशे के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है तो उसे चिकित्सा लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह देखते हुए कि विचाराधीन डॉक्टर ने अपने कर्तव्यों को परिश्रम से निभाया, उन्हें उपरोक्त स्थिति में जवाबदेह नहीं ठहराया गया। हालाँकि, मरीज के प्रतिकूल परिणाम का कारण अस्पताल प्रशासन की लापरवाही थी।
तकनीकी दृष्टि से, अस्पताल के कर्मचारियों के कार्यों को चिकित्सीय लापरवाही माना जा सकता है। मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना अस्पताल प्रबंधन का दायित्व है; इसलिए, इस परिस्थिति को उपभोक्ता संरक्षण कानून द्वारा शामिल किया जा सकता है। इस उदाहरण में, उन्होंने अपने मरीजों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया।
निष्कर्ष
चिकित्सीय लापरवाही की अवधारणा अपकृत्य का प्रत्यक्ष रूप नहीं है, बल्कि यह अपकृत्य कानून में लापरवाही की अवधारणा के अंतर्गत आती है। लापरवाही शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी अपकृत्य कानून से हुई है और यह भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह साधारण अपकृत्य से उभरता है जब किसी अस्पताल में भर्ती किसी व्यक्ति को गलत उपचार मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह संभव हो सकता है कि छोटी सी समस्या गंभीर या जीवन-घातक स्थिति का कारण बन जाए। चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में, अस्पताल में भर्ती मरीज को कोई भी उपचार देते समय उचित देखभाल और सावधानी बरतना डॉक्टर का कर्तव्य है।
संबंधित डॉक्टर की तुलना औसत समझदार व्यक्ति से करने के बजाय, उनकी चिकित्सा क्षेत्र के साथियों से तुलना करके देखभाल के मानक स्थापित किए जाते हैं। लापरवाही के दो संभावित कारण हो सकते हैं:
- या तो कर्मचारियों ने उचित सावधानी बरते बिना कोई कार्य किया, या
- डॉक्टर ने आवश्यक उपचार या दवा देते समय लापरवाही से अपना कर्तव्य निभाया।
कुछ मामलों में, कर्मचारी और डॉक्टर दोनों ने एक साथ कार्य किया होगा, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर और अस्पताल अपने समझौते के आधार पर निर्णय लेंगे कि वे अलग-अलग कितना दायित्व रखते हैं।
ऐसे मामलों में जहां ज़बरदस्त प्रक्रियात्मक उल्लंघन या आचरण होता है जिसे लापरवाह और तर्कहीन माना जाता है, अदालतें अक्सर लापरवाही का फैसला करने के लिए विशेषज्ञ की गवाही और सबूतों पर भरोसा करती हैं। इन निर्णयों को देने में, कानून जिस सटीकता को खोजने की कोशिश करता है, उसे पूरा करना काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त निष्पक्षता शामिल होती है। परिणामस्वरूप, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा लापरवाही पर कानून का वर्णन किया है, इसलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक सुस्थापित विधायी ढांचे की आवश्यकता है, और वह भी न केवल चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि अन्य व्यवसायों में भी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
चिकित्सीय लापरवाही क्या है?
चिकित्सीय लापरवाही से तात्पर्य एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा अपने पेशे में अपेक्षित देखभाल के मानक को पूरा करने में विफलता से है, जिसके परिणामस्वरूप रोगी को नुकसान होता है। इसमें ऐसे कार्य या चूक शामिल हैं जो स्वीकृत चिकित्सा मानकों से भटकते हैं, जिससे चोट या मृत्यु होती है।
चिकित्सीय लापरवाही के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
डॉक्टर, नर्स, सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और अस्पताल सहित किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उनके कार्यों या चूक से किसी मरीज को नुकसान होता है।
चिकित्सीय लापरवाही की घटनाओं को कम करने में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण क्या भूमिका निभाता है?
सुरक्षित और प्रभावी रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को आवश्यक ज्ञान, कौशल और नैतिक मानकों से लैस करने में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। निरंतर सीखने और पेशेवर विकास से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को साक्ष्य-आधारित अभ्यास, प्रौद्योगिकी में प्रगति और स्वास्थ्य देखभाल नियमों में बदलाव के बारे में अपडेट रहने में मदद मिलती है, जिससे अंततः चिकित्सा लापरवाही की संभावना कम हो जाती है।
संदर्भ
- https://www.jrmds.in/articles/medicolegal-aspects-of-medical-negligence-amongst-medical-students.pdf