उचित वर्गीकरण का सिद्धांत

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यह लेख Diva Rai  द्वारा लिखा गया है और Upasana Sarkar द्वारा अपडेट किया गया है। यह लेख उचित वर्गीकरण के सिद्धांत से संबंधित है, जो भारत में इसकी अवधारणा, दायरे और महत्व की विस्तृत समझ प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 देश के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। यह कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों को शामिल करता है और दो व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव को रोकता है। इसमें प्रस्तावना में व्यक्त समानता के विचार को शामिल किया गया है। 

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद में घोषित किया गया है कि ‘राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।’ कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता की अभिव्यक्ति संविधान में निहित है। वे मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं और स्थिति की समानता स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। दोनों अभिव्यक्तियाँ समान लगती हैं, लेकिन वे समान अर्थ व्यक्त नहीं करती हैं। 

कानून के समक्ष समानता की उत्पत्ति

इस शब्द की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है और यह कुछ हद तक एक नकारात्मक अवधारणा है जिसका लक्ष्य कुछ विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति का निहितार्थ है। यह जन्म, धर्म, लिंग, जाति आदि के कारण और व्यक्तियों तथा वर्गों के सभी समान विषयों के पक्ष में सामान्य कानून द्वारा हो सकता है। 

कानून का समान संरक्षण

इस शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है और यह कुछ हद तक एक सकारात्मक अवधारणा है जिसका लक्ष्य समान स्थितियों में समान व्यवहार करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ कानून में वही व्यवहार होना चाहिए जो एक आम नागरिक के साथ होता है। 

कानून का शासन

डाइसी द्वारा बताया गया इंग्लैंड में कानून का शासन कानून के समक्ष समानता की गारंटी का एक पहलू है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति चाहे किसी भी पद का हो, उसकी स्थिति सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून के शासन की यह आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ असभ्य, भेदभावपूर्ण और कठोर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह तब भी लागू होगा जब उद्देश्य कानून और व्यवस्था की सर्वोपरि आवश्यकता को सुरक्षित करना हो। 

क़ानून के शासन का मतलब

प्रोफ़ेसर डाइसी द्वारा दिए गए नियम के तीन अर्थ हैं: 

  1. कानून की सर्वोच्चता या मनमानी शक्ति का अभाव:
  • इसका मतलब यह है कि कानून की पूर्ण सर्वोच्चता सरकार की मनमानी शक्ति के विपरीत है।
  • किसी व्यक्ति को केवल कानून के उल्लंघन के कारण ही दंडित किया जा सकता है और किसी अन्य कारण से नहीं। 

2. कानून के समक्ष समानता:

  • इसका मतलब यह है कि सामान्य कानून अदालतें सभी वर्गों को देश के सामान्य कानून के अधीन कर देती हैं।
  • कानून की नजर में सभी बराबर हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव:

  • विभिन्न प्रकार के संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं लेकिन कोई विधि प्रदान नहीं करते हैं।
  • संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत न तो लिखित है और न ही उल्लेखित है।
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान यू.के. में नहीं है।

भारत में कानून का शासन

कानून की सर्वोच्चता:

सबसे पहला अर्थ तो यह है कि अच्छे मामले में कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है और न ही उसे कानूनी तौर पर पीड़ित किया जा सकता है। यह देश की सामान्य अदालतों के समक्ष सामान्य कानूनी तरीके से स्थापित कानून के एक विशिष्ट उल्लंघन को छोड़कर है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया या दंडित नहीं किया जा सकता है। कानून के उल्लंघन के मामले को छोड़कर, किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, किसी कथित अपराध को अदालत के सामने साबित करने की आवश्यकता होती है। 

कानून के समक्ष समानता:

कोई भी व्यक्ति चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, सामान्य कानून के दायरे में आएगा। वह सामान्य न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) के अधिकार क्षेत्र में उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 14 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को समान सुरक्षा प्राप्त है और कानून के समक्ष वह समान है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता:

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की तरह उल्लेख किया गया है। डाइसी के शासन का पहला और दूसरा भाग भारतीय व्यवस्था पर लागू होता है लेकिन इसका तीसरा पहलू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान व्यक्तियों के अधिकार का स्रोत है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। विधायिका द्वारा पारित कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। कानून के शासन द्वारा राज्य पर एक विशेष उपाय के रूप में एक कर्तव्य लगाया जाता है ताकि पुलिस कार्यप्रणाली की क्रूरता को रोका जा सके और दंडित किया जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के शासन का अवतार एक बुनियादी विशेषता है। अनुच्छेद 368 के तहत भी इसे नष्ट या संशोधित नहीं किया जा सकता है। 

कानून के शासन का अपवाद

समानता का उपर्युक्त नियम पूर्ण नियम नहीं है और इसमें कई अपवाद शामिल हैं और वे हैं: 

  • कानून की समानता का अर्थ यह नहीं है कि निजी नागरिकों के हाथों में वही शक्ति है जो सरकारी अधिकारियों के पास है। कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक अधिकारियों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा ऐसी शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग अदालतों में दंडनीय होना चाहिए। उदाहरण- कोई भी निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता जबकि एक पुलिस अधिकारी के पास ऐसा करने की शक्ति है। यह क़ानून के शासन का उल्लंघन नहीं है।
  • कुछ विशेष नियमों के अधीन लोगों के एक निश्चित वर्ग को कानून के शासन द्वारा रोका नहीं जाता है।  उदाहरण- सशस्त्र बलों के सदस्य अपने सैन्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं; भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा चिकित्सकों को नियंत्रित करती है।
  • व्यवसायों में विशेष नियम समाज के उन विशिष्ट सदस्यों को नियंत्रित करते हैं। इन लोगों के साथ अन्य नागरिकों से अलग व्यवहार किया जाता है। उदाहरण- डॉक्टर, पुलिस, वकील, नर्स, सशस्त्र बलों के सदस्य, आदि। 

उचित वर्गीकरण

यदि वर्गीकरण उचित आधार पर किया जाता है, तो विधायिका व्यक्तियों के दो समूहों से निपट सकती है। एक उचित वर्गीकरण स्मार्ट मतभेदों पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सामूहिक रूप से समूहित व्यक्ति या चीजें एक उचित रूप से परिभाषित, विशिष्ट वर्ग बनाती हैं और समूह से बाहर रह गए लोगों से असाधारण हो सकती हैं। इसके अलावा, इस वर्गीकरण आधार का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे विचाराधीन कानून प्राप्त करना चाहता है। 

दृष्टांत- मातृत्व लाभ पर कानून मातृत्व के दौरान काम करने वाली महिलाओं पर लागू होता है, दूसरों पर नहीं। क्योंकि मातृत्व लाभ पर कानून का उद्देश्य केवल उन महिलाओं को विशेषाधिकार देना है जो जरूरत पड़ने पर मां बनती हैं। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी पूरी तरह से एक बोधगम्य अंतर (इंटेलिजिबिल डिफरेंटिया) पर आधारित है। 

एक अन्य दृष्टांत कर कानूनों का है। धर्मार्थ संस्थाओं, पुस्तकालयों को निश्चित कर से छूट दी गई है जबकि अन्य आवासों को नहीं।

उचित वर्गीकरण के सिद्धांत का दायरा

उचित वर्गीकरण के सिद्धांत का दायरा भारत के संविधान से लिया गया है। भेदभाव वैध कारणों के आधार पर किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समाज के विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के बीच उचित वर्गीकरण स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। एक उचित वर्गीकरण का दायरा आम तौर पर कुछ विशिष्ट नियमों या कानून का समर्थन करने में इसकी क्षमता से निर्धारित होता है जो विशेष रूप से कुछ स्थितियों या शर्तों को संबोधित करते हैं। यह यह अवधारणा प्रदान करता है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए यदि उन्हें प्रदान किया जाने वाला उपचार बराबर या समान है, तो इससे अनुचितता और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, जब राज्य किसी विशेष वर्ग के लोगों को विशेष उपचार देता है, तो यह सामाजिक कल्याण और न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसलिए, वर्गीकरण का यह सिद्धांत विधायिका को सुगम अंतर के आधार पर कानून बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह राज्य को समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कानून बनाने और सभी को समान उपचार प्रदान करने में मदद करता है। 

बोधगम्य अंतर

उचित वर्गीकरण में बोधगम्य अंतर एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका अर्थ है समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों का एक विशेष समूह बनाना। दूसरे शब्दों में, उस समूह के सदस्य अन्य समूहों के सदस्यों से विशिष्ट होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस वर्गीकरण में एक उचित संबंध होना चाहिए जो इसके अधिनियमन के आधार को स्पष्ट कर सके, जिसे देश खोजना चाहता है। उदाहरण के लिए, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986,14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है ताकि उन्हें खतरनाक उद्योगों में नियोजित होने से बचाया जा सके। इसका उपयोग 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसी भी बच्चे के लिए नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, केवल उन कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध है जो गर्भवती हैं। यह उन महिलाओं को छोड़कर किसी अन्य महिला पर लागू नहीं होगा जो बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। मातृत्व अवकाश उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां बनने वाली हैं। जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चा है उन्हें विशेष देखभाल और आराम की जरूरत होती है। इस कारण से, अनुच्छेद 14 पुरुषों और महिलाओं के बीच एक उचित वर्गीकरण प्रदान करता है। 

उचित वर्गीकरण के सिद्धांत का महत्व

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 14 किसी भी प्रकार के अनुचित भेदभाव के बिना कानून के समक्ष सभी को समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब यह है कि कानून द्वारा आवश्यक भेदभाव की अनुमति है। चूँकि सभी व्यक्तियों की स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए उनके साथ व्यवहार का तरीका भी अलग-अलग होना चाहिए। इसलिए, उचित भेदभाव की अनुमति है। यदि भेदभाव का आधार निष्पक्ष, तार्किक और उचित है तो समाज के लोगों के कल्याण के लिए ऐसा भेदभाव आवश्यक माना जाता है। वर्गीकरण का सिद्धांत विधायिका को तदनुसार कानून बनाने की अनुमति देता है। विधायिका विभिन्न समुदायों के लोगों के सामने आने वाली सामाजिक असमानताओं और अन्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है। कानून इस तरह बनाये जाते हैं कि किसी भी समूह या समुदाय को भेदभाव महसूस न हो। यह समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किसी विशेष समूह या समुदाय के लाभ के लिए विधायिका द्वारा बनाए गए कानून उचित हैं और प्रकृति में मनमाने नहीं हैं। 

उचित वर्गीकरण का परीक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 वर्ग विधान पर रोक लगाता है लेकिन यह संसद द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं, व्यक्तियों और लेनदेन के उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। ऐसा वर्गीकरण कृत्रिम (आर्टिफिशियल), मनमाना या टालमटोल करने वाला नहीं होना चाहिए और यह पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए जो वास्तविक हो। इसका उस इच्छित उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए जिसे कानून द्वारा प्राप्त किया जाना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित वर्गीकरण की दो शर्तें हैं, जैसा कि सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया हैं-

  1. वर्गीकरण को सुगम्य अंतर पर आधारित किया जाना चाहिए, जो समूह में शामिल व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह के छूटे हुए लोगों से अलग करता हो। 
  2. अंतर वांछित वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध में होना चाहिए जिसे अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना है। अधिनियम का उद्देश्य और वर्गीकरण के आधार पर अंतर दो अलग चीजें हैं। यह आवश्यक है कि अधिनियम के उद्देश्य और वर्गीकरण के आधार के बीच संबंध की उपस्थिति होनी चाहिए। जब वर्गीकरण के लिए कोई उचित आधार मौजूद नहीं है तो विधायिका द्वारा किए गए ऐसे वर्गीकरण को भेदभावपूर्ण घोषित किया जाना चाहिए। 

जिस उम्र में किसी व्यक्ति को आपस में सक्षम माना जाएगा वह विधायिका द्वारा तय की जा सकती है लेकिन योग्यता का दावा नहीं किया जा सकता है। बालों के रंग के आधार पर कोई अनुबंध नहीं किया जा सकता है और ऐसा वर्गीकरण मनमाना होगा। 

प्रशासनिक कानून में उचित वर्गीकरण के सिद्धांत द्वारा निभाई गई भूमिका

उचित वर्गीकरण का यह सिद्धांत निम्नलिखित तरीकों से प्रशासनिक कानूनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: 

  • क़ानूनों की व्याख्या के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना: यह गठन विधियों का मार्गदर्शन करके भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि इसकी व्याख्या किसी भी तर्कहीन या हास्यास्पद निष्कर्ष को जन्म न दे। इसलिए विधायक और न्यायाधीश कानून बनाने या व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में करते हैं। यह उन्हें बिना किसी मनमानी के लोगों को उचित न्याय दिलाने में मदद करता है। 
  • कानून की वैधता का परीक्षण: उचित वर्गीकरण के सिद्धांत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए या अधिनियमित किए गए किसी भी कानून के विधेयक की वैधता का निर्धारण करना है। उस विधेयक या कानून की तर्कसंगतता इसी सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है। यह स्पष्ट करता है कि कानून उचित है या नहीं, जिससे समस्याएं कम होती हैं और स्वीकार्यता बढ़ती है। 
  • न्यायिक समीक्षा के लिए एक मानक प्रदान करना: यह सिद्धांत न्यायिक समीक्षा के लिए एक मानक प्रदान करने में भी उपयोगी है। न्यायिक समीक्षा किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द कर देती है जो अतार्किक या मनमानी लगती है। प्रशासन को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन वे भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। 

अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है लेकिन वर्ग विधान का निषेध करता है

अनुच्छेद 14 कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है और वे हैं: 

  • इसका मतलब न तो यह है कि कानूनों का चरित्र सामान्य होना चाहिए और न ही यह कि यह हर किसी पर लागू होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होता है। 
  • यह एक ही स्थिति में उपलब्धि या स्थितियों का आकलन नहीं करता है। विभिन्न वर्गों की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए अलग-अलग उपचार की आवश्यकता होती है। 
  • सुरक्षा और बचाव के लिए अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग कानून और वैध नियंत्रण नीतियां लागू करना राज्य के सर्वोत्तम हित में है। 
  • वास्तव में, असमान स्थितियों में एक जैसा व्यवहार असमानता के समान होगा। 

इसलिए समाज की प्रगति के लिए एक उचित वर्गीकरण की न केवल अनुमति है बल्कि यह आवश्यक भी है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की मनाही करता है लेकिन उचित वर्गीकरण की नहीं। अनुच्छेद उचित आधार पर लागू होता है, समान लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। यह अनुच्छेद वहां लागू नहीं होता जहां असमान और समान लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।  

व्यक्तियों के एक वर्ग को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करते हुए, वर्ग कानून मनमाने ढंग से बड़ी संख्या में व्यक्तियों का चयन करके अनुचित भेदभाव करता है। एक को बाहर करने और दूसरे को ऐसे विशेषाधिकार से शामिल करने को उचित ठहराने में कोई उचित या पर्याप्त अंतर नहीं पाया जा सकता है। 

समानता के अधिकार का अर्थ और दायरा

राम कृष्ण डालमिया बनाम तेंडोलकर में दिए गए प्रस्ताव, समानता के अधिकार का सही दायरा और अर्थ बताते हैं और एक वैध वर्गीकरण रखते हैं।  यह इस प्रकार है: 

  1. किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हुए भी कोई कानून संवैधानिक होगा यदि किन्हीं कारणों या विशेष परिस्थितियों के कारण वह उस पर लागू हो और दूसरों पर लागू न हो। व्यक्तिगत व्यक्ति को एक वर्ग के रूप में माना जा सकता है। 
  2. किसी नियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक भरोसेमंद धारणा होती है और इसका बोझ उस पर होता है जो यह प्रदर्शित करने के लिए उस पर हमला करता है कि स्थापित संवैधानिक मानकों का उचित उल्लंघन हुआ है। 
  3. विशिष्ट मामलों में प्रतिमा के तथ्य को दर्शाकर इस धारणा को अस्वीकृत किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिए कोई आदेश या कोई भेदभाव नहीं है और यह किसी अन्य व्यक्ति या वर्ग पर लागू नहीं होता है, और फिर भी कानून किसी विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर प्रहार करता है। 
  4. यह माना जाना चाहिए कि विधायिका अपने स्वयं के लोगों की आवश्यकता को सटीक रूप से स्वीकार करती है और समझती है कि उसका कानून भागीदारी द्वारा प्रकट की गई समस्या के लिए निर्देशित है और उसका भेदभाव संतोषजनक आधार पर आधारित है। 
  5. ताकि संवैधानिकता की धारणा को जारी रखने के लिए न्यायालय बुनियादी ज्ञान के मामलों पर विचार कर सके, रिपोर्ट के मामले, उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तथ्यों की प्रत्येक स्थिति की अपेक्षा की जा सकती है जिसकी कल्पना अधिनियमन के समय विद्यमान की जा सकती है। 
  6. इस प्रकार कानून को नुकसान की डिग्री को समझने की अनुमति है और इसकी सीमा उन स्थितियों तक सीमित हो सकती है जहां आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है। 
  7. जबकि विधायिका के संबंध में वर्तमान स्थितियों के बारे में सद्भावना और ज्ञान को माना जाना चाहिए, यदि कानून के सार या आस-पास की स्थितियों के बारे में अदालत के ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया है, जिस पर वर्गीकरण को उचित रूप से आधारित माना जा सकता है, संवैधानिकता की धारणा को इस हद तक व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोगों या संगठनों को अमित्र या भेदभावपूर्ण कानून के रूप में उजागर करने के पीछे कुछ अज्ञात और अस्पष्ट स्पष्टीकरण होना चाहिए। 
  8. वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है जैसे भौगोलिक या वस्तु या व्यवसाय के अनुसार। 
  9. विधायी वर्गीकरण को अब वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है।  गणितीय सूक्ष्मता और पूर्ण समानता की कोई आवश्यकता नहीं है। समान व्यवहार में अब समान उपचार शामिल नहीं है। इसी प्रकार, उपचार की पहचान भी अब पर्याप्त नहीं है। 
  10. मूल और प्रक्रियात्मक कानून दोनों में भेदभाव हो सकता है। अनुच्छेद 14 दोनों पर लागू होता है।  यदि वर्ग उपरोक्त प्रस्तावों के अंदर निर्धारित परीक्षण को पूरा करता है, तो विनियमन को संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह प्रश्न कि कोई वर्गीकरण उचित है या नहीं और अब इसकी आवश्यकता नहीं है, कानूनी उपशीर्षक की तुलना में सामान्य ज्ञान पर अधिक निर्णय लिया जा सकता है। 

उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की सीमाएँ

उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की कुछ सीमाएँ भी हैं। आलोचकों ने कुछ ऐसी स्थितियाँ बताईं जहाँ लोगों द्वारा इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह उचित भेदभाव कभी-कभी अनुचित भेदभाव को जन्म दे सकता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उचित वर्गीकरण करते समय यह किसी मनमाने ढंग से न किया जाये। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानून निष्पक्ष और उचित हो।  इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को दूर करे। वर्गीकरण की इस तर्कसंगतता की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है। न्यायिक समीक्षा यह जांच करती है कि किसी विशेष मामले में किया गया वर्गीकरण उचित है या नहीं। इससे भारतीय संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। 

एक और महत्वपूर्ण सीमा यह है कि उन कारकों को निर्धारित करना व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) हो सकता है जो एक उचित वर्गीकरण का गठन करेंगे। उम्र, लिंग, शारीरिक शक्ति और कई अन्य कारकों के कारण सभी को समान उपचार प्रदान करना हमेशा सही नहीं हो सकता है। यदि उचित भेदभाव किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार किया गया होता, तो इसका परिणाम हमेशा निष्पक्षता और न्याय नहीं हो सकता। सभी को उचित न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों की आवश्यकताओं और स्थितियों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचकों ने कहा कि किसी विशेष उचित वर्गीकरण के लिए, विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग-अलग निर्णय या व्याख्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए न्यायपालिका के लिए वर्गीकरण की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट सिद्धांत और दिशानिर्देश प्रदान करना महत्वपूर्ण है। 

इसलिए, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि इस उचित भेदभाव का उपयोग करते हुए, उचित वर्गीकरण का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समानता के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए विभिन्न वास्तविकताओं को पहचानकर संतुलन बनाने में सक्षम होना चाहिए।

न्यायिक घोषणाएँ

  • पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्य और वर्गीकरण के आधार के बीच अंतर को बरकरार रखा, जिसकी कोई भी आदेश पारित करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। वर्गीकरण के संबंध में कोई भी डिक्री पारित करने से पहले उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होनी चाहिए- 
  1. यह एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो लोगों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच अंतर करता है।
  2. इस अंतर का कानून द्वारा मांगे गए उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। 

यह सुनिश्चित करना अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि अंतर और विधायकों के उद्देश्यों के बीच एक संबंध मौजूद है। वर्गीकरण को भेदभावपूर्ण प्रकृति का घोषित किया जा सकता है यदि इसका आधार अनुचित हो। उपचार में किसी भी तरह की अनुचितता या मनमानी को रोकना अदालतों का कर्तव्य है। 

  • मधु लिमये बनाम अधीक्षक, तिहाड़ जेल (1975) के मामले में, तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ मामला दायर किया गया था। यूरोपीय कैदियों के साथ भारतीय कैदियों से अलग व्यवहार किया जाता था। उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाता था और भारतीय कैदियों से बेहतर व्यवहार किया जाता था। इसलिए भारतीय कैदियों ने इस तरह के भेदभाव को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस तरह का व्यवहार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। चूंकि संविधान में समानता के अधिकार को मौलिक माना गया है, इसलिए न्यायालय ने अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक कैदी के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उचित वर्गीकरण का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होगा। 
  • डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ (1983) के मामले में, सरकार द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया था जहां यह अधिसूचित किया गया था कि जो व्यक्ति 31 मार्च, 1979 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उदारीकृत (लिब्रलाइज्ड) पेंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे। सर्वोच्च न्यायालय इस योजना के ख़िलाफ़ था क्योंकि इसकी प्रकृति मनमानी थी। ऐसा कोई तर्कसंगत आधार मौजूद नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि अंतिम तिथि का निर्धारण गैर-भेदभावपूर्ण है। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनभोगियों को दो श्रेणियों में विभाजित करना अतार्किक और सिद्धांतहीन माना जाता है। इसलिए अदालत ने इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना था। इसलिए, उचित वर्गीकरण का सिद्धांत इस मामले में किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है। 

निष्कर्ष

उचित वर्गीकरण का सिद्धांत समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को उनकी विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग करने में मदद करता है। यह सिद्धांत एक निश्चित समूह या वर्ग को लाभ प्रदान करता है। हालाँकि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के प्रावधानों को निर्धारित करता है, लेकिन उचित वर्गीकरण के माध्यम से भेदभाव की कानून द्वारा अनुमति है। चूँकि अलग-अलग लोगों की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं, इसलिए उनका उपचार भी अलग-अलग होना चाहिए। अधिकारों और जिम्मेदारियों का समान वितरण होगा ताकि समाज का कोई भी वर्ग अकेले उस बोझ को संवेदना न करे। इसलिए, यदि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तो यह असमानता होगी। इसलिए उचित वर्गीकरण का सिद्धांत नियम के अपवाद के रूप में अनुच्छेद 14 के तहत पेश किया गया है। हालाँकि कभी-कभी, कुछ अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। जब उन्हें कुछ विवेकाधीन शक्ति प्रदान की जाती है, तो वे इस सिद्धांत का मनमाने तरीके से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। इस तरह के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए, न्यायिक समीक्षा किसी प्राधिकारी द्वारा की गई उन मनमानी कार्रवाइयों को ख़त्म करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संक्षेप में, उचित वर्गीकरण के सिद्धांत का उपयोग भेदभाव के लिए तब किया जा सकता है जब तर्कसंगत और तार्किक आधार मौजूद हों। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

किस संशोधन ने अनुच्छेद 14 में अपवाद पेश किया?

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने समानता सिद्धांत का एक अपवाद पेश किया था। इसने लोगों के विभिन्न वर्गों को जाति, लिंग, पंथ, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान और कई अन्य आधारों पर वर्गीकृत करने में मदद की। इसलिए, उचित वर्गीकरण का सिद्धांत समाज के सदस्यों के बीच केवल उचित भेदभाव की अनुमति देता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों में निर्धारित किया गया है। 

वर्ग विधान और उचित वर्गीकरण के बीच क्या अंतर है?

उचित आधार पर कानून द्वारा उचित वर्गीकरण की अनुमति दी जाती है क्योंकि यह परिस्थितियों या विशेषताओं के आधार पर एक समूह को दूसरे से भेदभाव करता है। दूसरी ओर, वर्ग विधान का अर्थ है बिना किसी वैध और तर्कसंगत आधार के मनमाने ढंग से कुछ विशेषाधिकार देकर एक समूह को दूसरे से भेदभाव करना है। इसलिए यह कानून द्वारा स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, उचित वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव तर्कसंगत और तार्किक है, जबकि वर्ग विधान के आधार पर भेदभाव अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 

किन राज्यों ने भारत को उचित वर्गीकरण के इस सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रेरित किया? 

संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के समान और निष्पक्ष व्यवहार दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून की नजर में सभी समान हैं। लेकिन उचित वर्गीकरण का सिद्धांत कहता है कि केवल समान विशेषताओं या स्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी के साथ नहीं। वाक्यांश ‘कानून के समक्ष समानता’ और ‘कानूनों की समान सुरक्षा’ यूके संविधान और अमेरिकी संविधान से लिए गए थे।

संदर्भ

  • AIR 2004 SC 2212
  • 1958 AIR 538, 1959 SCR 279

 

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