कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135

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यह लेख Diksha Paliwal द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ-साथ इस धारा के बेहतर कार्यान्वयन (इम्प्लिमेन्टैशन) के लिए बनाए गए नियमों, अर्थात् कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 का संपूर्ण विश्लेषण प्रदान करना है। धारा 135 और नियमों का अवलोकन प्रदान करने से पहले लेख, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (जिसे सीएसआर भी कहा जाता है) की अवधारणा की व्याख्या करता है, वह अवधारणा जिसे उपरोक्त प्रावधान के माध्यम से वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, यह सीएसआर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सीएसआर के कार्यान्वयन के साथ आने वाली मौलिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ सीएसआर को निगमित  करने की आवश्यकता भी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

प्राचीन काल से ही भारत के लोग सामाजिक कल्याण के सच्चे समर्थक रहे हैं और एक-दूसरे की भलाई के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। इस दीर्घकालिक परंपरा को किसी प्रकार की विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आज की प्रौद्योगिकी और उन्नति की दुनिया में, जहां दुर्भाग्य से हर दूसरा व्यक्ति धोखाधड़ी और अन्य अपराधों का शिकार हो रहा है, हमें कल्याण और सामाजिक कल्याण के मूल सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए।

ऐसा लग सकता है कि ऐसे सिद्धांतों ने इस आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता खो दी है, लेकिन वे अभी भी विभिन्न रूपों में मौजूद हैं। विभिन्न नियमों, दिशानिर्देशों और कानूनों के माध्यम से भी ऐसे सिद्धांत लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।

ऐसा एक अधिनियम जो अपने कर्मचारियों, ग्राहकों आदि सहित अपने समुदाय की भलाई और कल्याण में योगदान देने वाली कंपनियों और व्यवसायों के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान को प्रतिपादित करता है, कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 2013 अधिनियम के रूप में संदर्भित) है। 2013 अधिनियम की धारा 135 उपरोक्त के लिए प्रावधान बताती है। इस अवधारणा को ‘कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व’ (जिसे सीएसआर भी कहा जाता है) कहा जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जो प्रकृति में परोपकारी (फिलन्थ्रापिक) है, केवल समाज में योगदान देने का एक विचार होता है, इस प्रकार सामाजिक कल्याण और भलाई को बढ़ावा देता है। परोपकार शब्द से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति या संघ द्वारा एक साथ आकर समाज के लाभ के लिए काम करने की पहल से है। विभिन्न मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के कारण, जिनका उपयोग निगम अपने लाभ कमाने के लिए करते हैं, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मुद्दों में योगदान देना, कर्मचारी कल्याण को बढ़ाना, नैतिक शासन का अभ्यास करना आदि उनका नैतिक दायित्व बन जाता है।

जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में चर्चा की गई है, 2013 अधिनियम की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान बताती है। इसमें कहा गया है कि एक कंपनी जिसकी कुल संपत्ति पांच सौ करोड़ या उससे अधिक है और एक हजार करोड़ या अधिक का कारोबार कर रही है, या पाँच करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ कर रही है, 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में निगमित  सामाजिक कल्याण और भलाई की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनी आय का दो प्रतिशत खर्च करने के लिए बाध्य है या हम कह सकते हैं की यह उनका कर्तव्य है। यह कंपनी द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाएगा जो धारा 135 के तहत परिकल्पित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीतियां तैयार करेगी।

आइए 2013 अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के कानूनी ढांचे के साथ-साथ इस प्रावधान के निहितार्थ और इस प्रावधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें। हालाँकि, धारा 135 के प्रावधान पर आने से पहले आइए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को समझें।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है

सरल शब्दों में कहें तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  या सीएसआर एक कंपनी और उसके द्वारा पर्यावरण, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर किए जाने वाले कार्यों की उत्तरदायित्व है। सीएसआर मूल रूप से कंपनियों और व्यवसायों की सामाजिक जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। इसने कॉर्पोरेट संस्थाओं को अपने कर्मचारियों, हितधारकों, ग्राहकों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण के हितों को पूरा करने के लिए बाध्य किया है, वह भी केवल विशेष संप्रदायों में नहीं बल्कि उनके व्यवसाय संचालन के सभी पहलुओं में। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार ने कॉर्पोरेट संस्थाओं को राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बाध्य किया है।

सीएसआर शब्द को कानूनी रूप से नैतिक और उत्तरदायित्व से कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं के कर्तव्य या दायित्व के रूप में समझा जा सकता है, साथ ही आर्थिक विकास के साथ-साथ अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों, स्थानीय समुदाय या समाज की बेहतरी के लिए भी काम किया जा सकता है। अंततः, लक्ष्य कॉर्पोरेट संस्थाओं को उनके व्यावसायिक कामकाज, उनकी सभी परिचालन गतिविधियों और उनके कर्मचारियों, हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को स्वेच्छा से निगमित  करने की सुविधा प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सीएसआर की अवधारणा को व्यवसाय प्रबंधन रणनीति के रूप में समझाता है जिसके तहत कॉर्पोरेट संस्थाएं अपनी नियमित दिन-प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों और अन्य बातचीत  में सामाजिक कल्याण और कल्याण की विभिन्न गतिविधियों को निगमित  करती हैं। यह सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। उपरोक्त तीन आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की इस विशेष विधि को “ट्रिपल-बॉटम-लाइन-दृष्टिकोण” कहा जाता है। इसका उद्देश्य एक साथ कई अपेक्षाओं को पूरा करना है, चाहे वह हितधारकों, या शेयरधारकों, या कर्मचारियों या बड़े पैमाने पर समाज की हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीएसआर केवल किसी के ब्रांड को बढ़ावा देने और लाभ कमाने से परे है; यह अच्छे उद्देश्य की गतिविधियों में योगदान देने का एक तरीका है।

सीएसआर को कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (इसके बाद 2014 नियम के रूप में भी संदर्भित) के नियम 2 (f) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: –

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है और इसमें निगमित  है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(i) अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम; या

(ii) कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किसी कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम, इस शर्त के अधीन कि ऐसी नीति अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित विषय में निगमित  की जाएगी।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 (इसके बाद इसे 2021 नियम भी कहा जाएगा), के अनुसार संशोधित परिभाषा,

संशोधित नियम 2(f) के अनुसार, सीएसआर उन गतिविधियों से संबंधित है जो कंपनी द्वारा संशोधित 2021 नियमों के अनुसार, 2013 अधिनियम की धारा 135 द्वारा बनाए गए वैधानिक आदेश के अनुसार की जाती हैं। हालाँकि, इस नियम के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों में इसके दायरे में निम्नलिखित नीचे उल्लिखित गतिविधियाँ निगमित  नहीं होंगी, अर्थात्;

  1. वे गतिविधियाँ जो कंपनी अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसार करती है। हालाँकि, जो कंपनियाँ अपने नियमित पाठ्यक्रम में नए टीके, दवाएं और चिकित्सा उपकरण बनाने से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधि में लगी हुई हैं, वे कोविड-19 के प्रयोजनों के लिए इस तरह के अनुसंधान और विकास कर सकती हैं (वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए)। इसके अलावा, नियम उपरोक्त गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुछ शर्तें प्रदान करता है, अर्थात्;
  2. ये गतिविधियां 2013 अधिनियम की अनुसूची VII के विषय (ix) में सूचीबद्ध संस्थानों या संगठनों के सहयोग से होनी चाहिए।
  3. बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अलग से ऐसी गतिविधि का खुलासा करना अनिवार्य है।
  4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किसी भी हिस्से (राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या देश) का प्रतिनिधित्व करने वाले खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर कंपनी द्वारा भारत के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ।
  5. 2013 अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल को योगदान।
  6. वेतन संहिता, 2019 की धारा 2(k) के तहत परिभाषित कर्मचारियों के लाभ के लिए की गई गतिविधियाँ।
  7. विपणन (मार्कटिंग) लाभ सुरक्षित करने के लिए कंपनी प्रायोजन के आधार पर जिन गतिविधियों का समर्थन करती है।
  8. अन्य सभी गतिविधियाँ जो देश के प्रचलित कानूनों द्वारा निर्धारित किसी अन्य वैधानिक आदेश के अनुसरण में की गई हैं।

आइए यह समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर एक नज़र डालें कि यह शब्द कैसे विकसित हुआ है, किस विशेष सामाजिक संदर्भ में इसकी व्याख्या की गई है और इसे व्यावसायिक रणनीतियों के विकास में कैसे निगमित  किया गया है।

क्र.सं.  स्रोत परिभाषा  महत्वपूर्ण बिंदु और आयाम (डिमेन्शन्ज़) जिन्होंने परिभाषा को आकार दिया
1. यूरोपीय समुदाय आयोग, 2001 “एक अवधारणा जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन में और स्वैच्छिक आधार पर अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं”। कंपनियों की स्वैच्छिकता, हितधारक, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विचार।
2. सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद, 1999 “स्थायी आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए व्यवसाय की प्रतिबद्धता, कर्मचारियों, उनके परिवारों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के साथ काम करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।” हितधारक सतत आर्थिक विकास
3. सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद, 2000 “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और कार्यबल और उनके परिवारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता है।” स्वैच्छिकतासामाजिक और आर्थिक विकास
4. सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यवसाय, 2000 “किसी व्यवसाय को ऐसे तरीके से संचालित करना जो समाज की व्यवसाय से जुड़ी नैतिक, कानूनी, वाणिज्यिक और सार्वजनिक अपेक्षाओं को पूरा करता हो या उससे अधिक हो। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में लिए गए प्रत्येक निर्णय के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।” स्वैच्छिकता, सामाजिक और आर्थिक विकासहित धारक
5. यूरोपीय संघ “एक अवधारणा जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन में और स्वैच्छिक आधार पर अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं।” स्वैच्छिकता, सामाजिक और आर्थिक विकासहित धारक

स्रोत: एलएसपीआर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इंस्टीट्यूट

यह कंपनी को उस समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने की अवधारणा है जहां वह कार्य करती है और अपना व्यवसाय करती है। यह एक तरह से कंपनियों का एक प्रकार का स्व-नियामक तंत्र है जिसके माध्यम से वे अच्छे उद्देश्य के लिए आवश्यक पहल करते हैं, जिससे कंपनी के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को संतुलित किया जा सके। सामान्य अर्थ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि “सामाजिक रूप से जिम्मेदार” वाक्यांश का अर्थ हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है और इसलिए कोई सख्त नियम या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया गया है, जो बताता है कि किसी कंपनी या व्यवसाय को विशेष रूप से सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने के लिए इन गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए। अंतिम परिणाम “लाभ, लोग, ग्रह” होना चाहिए। ये किसी व्यवसाय के तीन स्तंभ हैं और इस दृष्टिकोण को “ट्रिपल-बॉटम-लाइन” भी कहा जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को निगमित करने की आवश्यकता

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को निगमित  करने से सरकार के विकास लाभों को समान रूप से वितरित करने और देश के संपूर्ण विकास में कॉर्पोरेट संस्थाओं को निगमित  करने के लक्ष्य और प्रयासों में मदद मिलेगी, जिससे समाज को वापस देने के दर्शन का समर्थन होगा। इसके अलावा, यह उन कंपनियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में मदद करेगा जो स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय संचालन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं। हमें यह समझना और सिखाना चाहिए कि यह केवल देने का एक यादृच्छिक प्रयास नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देने और अपनी इच्छानुसार परिवर्तन लाने का संदेश फैलाने का एक व्यवस्थित संरचनात्मक प्रयास है, इस प्रकार,

बहुत प्रसिद्ध उद्धरण का समर्थन करते हुए, “वह परिवर्तन स्वयं बनें जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं“।

उपरोक्त चर्चाओं से, कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो सीएसआर के समावेश को लाभप्रद और एक आवश्यकता बनाते हैं;

  1. सीएसआर गतिविधियों को अपने नियमित व्यवसाय संचालन में निगमित  करने के बाद कंपनियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, टिकाऊ तरीकों का उपयोग और निवेश करने से अंततः लागत बचत होगी।
  2. समावेशिता को बढ़ावा देने वाले वातावरण के कारण नियोक्ता-कर्मचारी संबंध अंततः मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे उसके कर्मचारियों और कंपनी से जुड़े लोगों का अधिक काम करने का मनोबल बढ़ेगा और इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि होगी।
  3. लोग अब अपने अधिकारों और हकदारियों के बारे में बहुत जागरूक हैं, और इस प्रकार जो कंपनियां सीएसआर गतिविधियों की अनदेखी करती हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर जनता, विशेष रूप से अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के आक्रोश का सामना करने का अधिक जोखिम हो सकता है।
  4. इसके अलावा, व्यवसाय संचालन में ऐसे सकारात्मक पहलुओं को निगमित  करने से निश्चित रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  5. इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों को निगमित  करने से कंपनी की ब्रांड छवि भी बढ़ेगी।

सीएसआर का इतिहास

सीएसआर की अवधारणा भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे वेद इसके अस्तित्व का पुख्ता प्रमाण हैं। अपने गौरवशाली इतिहास को गहराई से समझने पर हमें इस अवधारणा का अस्तित्व विभिन्न रूपों में मिल सकता है। हमारे वेदों में लिखा है कि मनुष्य भले ही व्यक्तिगत रूप से जीवित रहे, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे सामूहिक रूप से रहना होगा। इस प्रकार, इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है कि एक प्रगतिशील समुदाय के लिए, एक व्यक्ति और एक समाज की जरूरतों को संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए, यह जरूरी है कि लोग सार्वजनिक और व्यापक भलाई के लिए छोटी-छोटी चीजों का त्याग करने की इच्छा को स्वीकार करें और दिखाएं।

सामूहिक अस्तित्व और प्रगति की अवधारणा प्राचीन काल से ही हमारे समाज में अंतर्निहित रही है। यहां तक कि कौटिल्य जैसे हमारे महान भारतीय दार्शनिकों ने भी समय-समय पर नैतिक रूप से काम करने और विशेष रूप से अपने व्यवसाय का संचालन करते समय सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया था। उस समय, राजाओं का भी व्यापारियों और समग्र समाज के प्रति नैतिक कर्तव्य था। वे पूजा स्थलों का विकास करते थे, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते थे और जरूरतमंदों के लिए दान करते थे। हमारे भारतीय शासकों ने हमेशा “सर्व लोक हितम” (सभी का कल्याण) के विचार का समर्थन किया है और उस पर काम किया है।

हमारे वेदों को मात्र पढ़ने से शांति, व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा पर राज्य की भारी निर्भरता का पता चलता है। शासक का सर्वोच्च कर्तव्य ‘जनता का कल्याण’ था।

वर्ष 1953 में, हॉवर्ड बोवेन की “व्यवसायी की सामाजिक जिम्मेदारियाँ” नामक पुस्तक में इस अवधारणा को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। इस प्रकार, सीएसआर की अवधारणा जो प्राचीन काल से भारत में मौजूद थी, समाज की बदलती जरूरतों के साथ विकसित हुई।

उपरोक्त चर्चा से हमें भारत में सीएसआर की अवधारणा के अस्तित्व के बारे में पता चला। हालाँकि, भले ही सीएसआर की मौलिक अवधारणा हमारे देश में हमेशा मौजूद थी, यह एक ऐसी गतिविधि थी जिसे किया तो गया लेकिन उस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। इस अवधारणा को पुराने कंपनी अधिनियम, यानी कंपनी अधिनियम, 1956 में भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी, कोई जगह नहीं मिली। इस अवधारणा को वैधानिक मान्यता केवल 2013 में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्राप्त हुई।

मौलिक जिम्मेदारियाँ जो सीएसआर के कार्यान्वयन के साथ आती हैं

उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यापक व्याख्या रखती है और विभिन्न कंपनियों के लिए इसके अलग-अलग अर्थ हैं। साथ ही, विभिन्न कंपनियों द्वारा इस अवधारणा का कार्यान्वयन व्यापक रूप से भिन्न होता है। हालाँकि, संक्षेप में, इस सिद्धांत के तीन मूलभूत सिद्धांत यह हैं कि कंपनियाँ इस तरह से काम करती हैं जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हो।

मोटे तौर पर, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में की गई पहलों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है;

  1. पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:- कंपनियों या व्यवसायों को ऐसे तरीके से काम करना चाहिए जो आर्थिक रूप से टिकाऊ हो। ऐसी गतिविधियाँ मूल रूप से प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन (इमिशन) को कम करने और सतत विकास के अनुरूप काम करने के लिए हैं। यदि इसे कम नहीं किया गया तो यह इतना भी नहीं होना चाहिए कि यह पर्यावरणीय परिस्थितियों पर और अधिक नकारात्मक प्रभाव डाले।
  2. नैतिक उत्तरदायित्व:- यह कंपनियों की सीएसआर की अवधारणा के अनुसरण में नैतिक और निष्पक्ष रूप से काम करने की जिम्मेदारियों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अपने श्रमिकों के लिए रहने योग्य वेतन, श्रम के शोषण पर रोक आदि।
  3. परोपकारी उत्तरदायित्व:- नियमित दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों में ऐसी जिम्मेदारियों को निगमित  करके, उद्देश्य दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। कंपनियां सक्रिय रूप से गतिविधियों में निगमित  हैं और मानवता और समग्र रूप से समाज के उत्थान के लिए ऐसे प्रयास करती हैं।
  4. आर्थिक उत्तरदायित्व:- इसका तात्पर्य कंपनी के विकास के लिए स्थायी तरीकों का अभ्यास करते हुए आर्थिक रूप से बढ़ने की कंपनियों और व्यवसायों की उत्तरदायित्व है। अंतिम उद्देश्य न केवल लाभ कमाना है बल्कि साथ ही एक अच्छा सामाजिक प्रभाव भी डालना है क्योंकि व्यवसाय समाज से ही संसाधन लेते हैं।

अब तक, हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, इस अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके मूलभूत सिद्धांतों और कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के शासन में इस अवधारणा को निगमित  करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट हैं। अब, आइए भारत में इसके कानूनी ढांचे को समझें, वह प्रावधान जो इस अवधारणा को एक वैधानिक जनादेश बनाता है, यानी, 2013 अधिनियम की धारा 135।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135: एक सिंहावलोकन

दुनिया भर में बहुत कम कानूनी प्रणालियाँ कॉर्पोरेट संस्थाओं को सीएसआर मानदंडों में निगमित  होने या उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य करती हैं। 2013 अधिनियम की धारा 135 ऐसे प्रावधानों में से एक है जो भारत में निगमित कंपनियों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारणों के लिए पहल करने का आदेश देती है।

2013 अधिनियम की धारा 135(1) में प्रावधान है कि किसी भी कंपनी का बोर्ड जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या अधिक है, या 1000 करोड़ रुपये या अधिक का कारोबार है, या 5 करोड़ रुपये या अधिक का शुद्ध लाभ है, (पिछले वित्तीय वर्ष में), को अनिवार्य रूप से एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। इसके अलावा, समिति कम से कम तीन निदेशकों से बनी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन निदेशकों में से कम से कम एक को अनिवार्य रूप से स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।

उपरोक्त उपधारा के अनंतिम खंड में कहा गया है कि जिस कंपनी को एक स्वतंत्र निदेशक (धारा 149(4)) के अनुसार) रखने से छूट दी गई है, ऐसी कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में अनिवार्य रूप से कम से कम दो निदेशक होने चाहिए।

धारा 135(2) द्वारा निर्धारित किया गया है कि धारा 135(1) के अनुसार गठित समिति के संविधान की रिपोर्ट को धारा 134(3) के अनुसार परिषद द्वारा तैयार किया जाना है।

सीएसआर समिति के कार्य

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने व्यवसाय के दैनिक कार्यों में निगमित  करने के लिए समिति द्वारा गठित विभिन्न कार्य 2013 अधिनियम की धारा 135(3) के तहत निर्धारित किए गए हैं। सीएसआर समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

  1. सीएसआर से संबंधित मसौदा नीति [धारा 135(3)(a)]:- इसमें एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का मसौदा तैयार करना है और उसके बाद, इसे बोर्ड को अग्रेषित (फॉर्वर्ड) करना है। जो नीति तैयार की जाएगी उसमें सीएसआर गतिविधियों से संबंधित हर चीज को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे कंपनी अपने दैनिक कार्यों और अन्यथा में निगमित  करेगी। यह ध्यान रखना उचित है कि जिन क्षेत्रों या विषयों से गतिविधियाँ संबंधित होंगी वे 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट हैं।
  2. सीएसआर समिति व्यय की राशि की सिफारिश करेगी [धारा 135(3)(b)]:- यह बोर्ड को वित्तीय परिव्यय (व्यय) पर सिफारिश और सलाह देगी जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में तैयार की गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
  3. सीएसआर नीति की निगरानी करें [धारा 135(3)(c)]:- समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करना भी आवश्यक है।

सीएसआर के संबंध में बोर्ड के कार्य

2013 अधिनियम की धारा 135(4) के तहत, बोर्ड के कार्य और कर्तव्य (धारा 135(1) के संबंध में जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में चर्चा की गई है) सीएसआर के अनिवार्य अनुपालन के अनुसार हैं। बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं;

  1. सीएसआर नीति का अनुमोदन और उसका प्रकटीकरण (धारा 135(4)(a)):- इसमें सीएसआर समिति द्वारा तैयार की गई सीएसआर नीति को समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और उन पर विचार करने के बाद अनुमोदित करना होता है। इसके अलावा, एक बार पॉलिसी स्वीकृत हो जाने के बाद, उसे अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा करना होगा और निर्धारित तरीके से अपनी कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी इसे उपलब्ध कराना होगा।
  2. कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का अनुपालन (धारा 135(4)(b)):- इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सीएसआर नीति में सूचीबद्ध गतिविधियां कंपनी द्वारा की जा रही हैं।

सीएसआर पर खर्च किये गये पैसे की गणना

धारा 135(5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के औसत शुद्ध लाभ (जो कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित किया है) का कम से कम 2% कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाए। उन कंपनियों के संबंध में जिन्होंने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्ष पूरे नहीं किए हैं, सीएसआर पर खर्च की जाने वाली शुद्ध राशि की गणना के लिए तत्काल पिछले वर्षों को ध्यान में रखा जाएगा।

इसके अलावा, उपरोक्त धारा के प्रावधान में कहा गया है कि कंपनियों को सीएसआर के आवंटित बजट को खर्च करते समय स्थानीय क्षेत्र और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां वे अपना व्यवसाय संचालन करते हैं।

दूसरे प्रावधान में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई कंपनी ऊपर बताए अनुसार प्रस्तावित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड बिना किसी चूक के, ऐसी विफलता के लिए स्पष्टीकरण का उल्लेख करने के साथ-साथ धारा 134(3)(o) के तहत की गई अपनी रिपोर्ट में इसे प्रतिबिंबित करें। इसके अलावा, यदि राशि धारा 135 द्वारा स्थापित शासनादेश के अनुसार खर्च नहीं की गई है, और जब तक कि वह राशि धारा 135 (6) के तहत गणना की गई किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, इसे 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित किया जाना है (उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर)।

इसके अतिरिक्त, उप-धारा 5 के तीसरे प्रावधान में कहा गया है कि यदि कंपनी सीएसआर के लिए निर्दिष्ट राशि से अधिक खर्च करती है, तो, कंपनी इस अतिरिक्त व्यय का उपयोग आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध इस तरह से कर सकती है जैसा कि नियमों में निर्धारित किया गया है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘शुद्ध लाभ’ में ऐसी रकम निगमित  नहीं होगी जो कानून के तहत समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है और इसकी गणना 2013 अधिनियम की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

धारा 135(6) के अनुसार, यदि सीएसआर की नीतियों के अनुसार सभी सीएसआर गतिविधियों के पूरा होने के बाद सीएसआर के आवंटित बजट का कुछ प्रतिशत पैसा बच जाता है, ऐसी बची हुई राशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक विशेष बैंक खाते (जिसे अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाता है) में डालना होगा। इस राशि को हस्तांतरित होने की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों के भीतर सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना है। ऐसा करने में विफलता के मामले में, वही राशि 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जाएगी (तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर)।

2013 अधिनियम की धारा 135(7), धारा 135 की उपधारा 5 और 6 का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान करती है। यह निम्नलिखित दंड का प्रावधान करती है;

  1. धारा 135(5) का अनुपालन न करने की स्थिति में, कंपनी को 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में जमा की जाने वाली राशि का दोगुना या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, का जुर्माना देना होगा। 
  2. 135(6) का अनुपालन न करने की स्थिति में, कंपनी को अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता में जमा की जाने वाली दोगुनी राशि या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, का जुर्माना देना होगा।
  3. साथ ही, अनुपालन न करने पर अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जाता है। गैर-अनुपालन की स्थिति में अधिकारी को या तो फंड में दी जाने वाली राशि का 1/10वां हिस्सा या अव्ययित सीएसआर खाते का 1/10वां हिस्सा, या 2 लाख, जो भी कम हो, का जुर्माना देना होगा। 

धारा 135(8) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर समय-समय पर इस धारा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को निर्देश दे सकती है या दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है।

जैसा कि 2013 अधिनियम की धारा 135(9) में बताया गया है, यदि कंपनी सीएसआर गतिविधियों पर 50 लाख रुपये से कम खर्च करती है, बशर्ते कि वह धारा 135(5) के अनुसार हो, तो विशेष सीएसआर समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी के निदेशकों द्वारा वांछित कार्य संपन्न हो सकते हैं।

आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उपरोक्त अनुभाग (प्रयोज्यता और समिति संविधान से संबंधित) के सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व पर संक्षेप में नजर डालें।

जिन कंपनियों पर यह धारा लागू है

जिन कंपनियों पर यह धारा लागू है (तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी)
कुल मूल्य (नेटवर्थ)  रु. 500 करोड़ या उससे अधिक
कारोबार (टर्नओवर)  रु. 1000 करोड़ या उससे अधिक
शुद्ध लाभ रु. 5 करोड़ या उससे अधिक

 

सीएसआर समिति का गठन (2014 नियम के नियम 5 में उल्लिखित)
स्वतंत्र निदेशक के साथ एक स्वतंत्र निदेशक सहित 3 या अधिक निदेशक, सूचीबद्ध कंपनियाँ, असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ
स्वतंत्र निदेशक रखने से छूट यदि धारा 149(4) के अनुसार कंपनी को एक स्वतंत्र निदेशक रखने से छूट दी गई है, तो कंपनी की एक सीएसआर समिति होगी जिसमें कम से कम 2 या अधिक निदेशक होंगे। निजी कंपनियाँ विदेशी कंपनी (दो में से एक सदस्य धारा 380(1)(d) में निर्दिष्ट होगा और दूसरा विदेशी कंपनी द्वारा नामित होगा।)

विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए प्रयोज्यता

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, 2013 अधिनियम की धारा 135 निर्धारित कुल मूल्य, कारोबार या शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी पर लागू होती है। इसके अलावा, आइए विभिन्न प्रकार की कंपनियों जैसे विदेशी कंपनियों, होल्डिंग या सहायक कंपनियों आदि पर इसकी प्रयोज्यता को समझें।

होल्डिंग और सहायक कंपनियाँ

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 3(1) में प्रावधान है कि सीएसआर से संबंधित प्रावधान, यानी, धारा 135 होल्डिंग और सहायक कंपनी के साथ हर कंपनी पर लागू होती है, बशर्ते वह धारा 135(1) के तहत उल्लिखित मानदंड को पूरा करती हो। इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि इस नियम के अनुसार, किसी विदेशी कंपनी की शुद्ध संपत्ति, कारोबार या शुद्ध लाभ की गणना 2013 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और तैयार की जाएगी।

विदेशी कंपनियां

‘विदेशी कंपनी’ शब्द को 2013 अधिनियम की धारा 2(42) के तहत परिभाषित किया गया है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, धारा 135 विदेशी कंपनियों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, कंपनी की कुल संपत्ति, कारोबार या शुद्ध लाभ की गणना केवल भारतीय कंपनी कानून के अनुसार की जाएगी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कंपनियों को उपरोक्त प्रावधान का पालन करना है या नहीं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार बनाए गए नियम

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉर्पोरेट उद्यमों के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को निगमित  करने के प्रावधानों को आसान बनाने और उनके सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 लागू किया, जो 1.04.2014 को लागू हुआ। इसके अलावा, इन नियमों को वर्ष 2021 में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया, जो 22.01.2021 को लागू हुआ।

आइए उपरोक्त नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर एक नजर डालें।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014

उपरोक्त नियम केंद्र सरकार द्वारा धारा 135 के साथ-साथ धारा 469(1) और (2) के आधार पर प्रदत्त शक्ति के अनुसार अधिनियमित किए गए थे।

टिप्पणी (नोट):– 2014 नियमावली के संबंधित प्रावधान में परिवर्धन या संशोधन पर बाद के भाग में चर्चा की गई है। 2014 नियमों का पुराना संस्करण (यानी, 2021 संशोधन से पहले) केवल संदर्भ और नए नियमों के साथ तुलना के लिए प्रदान किया गया है।

परिभाषाएं

नियम 2 विभिन्न परिभाषाएँ प्रदान करता है जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन और समझ के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएँ हैं; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (उपरोक्त पैराग्राफ में दी गई परिभाषा), अनुलग्नक (एनेक्सर), सीएसआर नीति, शुद्ध लाभ, आदि। आइए महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर एक नजर डालें।

  • सीएसआर समिति‘ को धारा 135 में निर्दिष्ट समिति बोर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • ‘सीएसआर नीति‘ 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों और उस पर होने वाले व्यय को संदर्भित करती है। यह उल्लेखनीय है कि इन गतिविधियों में वे गतिविधियाँ निगमित  नहीं हैं जो कंपनी द्वारा अपने सामान्य क्रम में की जाती हैं।

कृपया ध्यान दें कि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार नई परिभाषा है- “‘सीएसआर नीति’ का अर्थ है एक बयान जिसमें किसी कंपनी के बोर्ड द्वारा दिया गया दृष्टिकोण और निर्देश निगमित  है, और अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, और गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निगमित  हैं।

  • ‘शुद्ध लाभ’ को उस लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है जो कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कमाया है जो 2013 अधिनियम के संबंधित और लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। हालाँकि, नियम में निर्धारित परिभाषा के अनुसार, इस शुद्ध लाभ में निम्नलिखित निगमित  नहीं होना चाहिए;
  1. वह लाभ जो कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से प्राप्त किया गया हो, और
  2. कोई भी लाभांश जो कंपनी को भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त होता है (वे जो धारा 135 में निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और जो धारा 135 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करते हैं)।

किसी विदेशी कंपनी के लिए शुद्ध लाभ का मतलब कंपनी के लाभ और हानि से है, जैसा कि 2013 अधिनियम की धारा 381 (1) (a) और धारा 198 के अनुसार तैयार किया गया है।

प्रयोज्यता

जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में चर्चा की गई है, 2014 नियमों का नियम 3 विभिन्न कंपनियों पर धारा 135 की प्रयोज्यता का प्रावधान करता है।

इस प्रकार, नियम के अनुसार, यह होल्डिंग और सहायक कंपनियों और विदेशी कंपनियों पर लागू होगा, जिनकी कुल संपत्ति, कारोबार या शुद्ध लाभ क्रमशः 500 करोड़ रुपये या अधिक, 1000 करोड़ रुपये या अधिक या 5 करोड़ रुपये या अधिक (धारा 135 (1) के तहत निर्दिष्ट मानदंड) है। इसके अलावा नियम 3(2) में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी जो भविष्य में जल्द ही उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत आना बंद कर देगी, वह सीएसआर समिति का गठन करने और धारा 135 के बाकी उपधाराओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि वह धारा 135(1) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

सीएसआर गतिविधियाँ

कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार उन्हें संचालित किया जाना है, जो धारा 135(3)(a) के प्रावधान के अनुसार तैयार की गई है। हालाँकि, ये गतिविधियाँ कंपनी द्वारा अपने सामान्य क्रम में की जाने वाली गतिविधियों से भिन्न होंगी।

गतिविधियाँ परियोजनाओं या गतिविधियों या परियोजनाओं के रूप में, धारा 135(3)(ए) के अनुसार बनाई गई कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार की जानी हैं।

नियम 4(2) में प्रावधान है कि बोर्ड सीएसआर समिति 2013 अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी सोसायटी या ट्रस्ट (पंजीकृत) या उसके द्वारा स्थापित कंपनी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दे सकती है। नियम 4(3) में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न कंपनियां सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए सहयोग भी कर सकती हैं, हालांकि, ये कंपनियां अलग से उन हिस्सों की रिपोर्ट करने की स्थिति में होंगी जो उन्होंने किया है। इसके अलावा, नियम 4(4) के अनुसार केवल भारत में की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के व्यय की गणना 2013 अधिनियम की धारा 135(5) में निर्दिष्ट व्यय के अनुसार की जाएगी।

इसके अलावा, नियम 4(5) और 4(7) उन गतिविधियों को बताते हैं जो संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आएंगी;

  • केवल कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए की गई गतिविधियाँ।
  • 2013 अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का योगदान।

नियम 4(6) में कहा गया है कि कंपनियां सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अपने स्वयं के कर्मियों को चुन सकती हैं या संस्थानों के कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं, हालांकि, कंपनियों को यह ध्यान रखना होगा कि यदि वे किसी अन्य संस्थान को काम पर रख रहे हैं, तो उनके पास कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, इस पर खर्च एक वित्तीय वर्ष में उनके कुल सीएसआर पैसे का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सीएसआर समिति

2014 के नियमों के नियम 5 के अनुसार, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों (सार्वजनिक या निजी) के लिए सीएसआर समिति जो धारा 135(1) की श्रेणी में आती है, जिसमें 2013 अधिनियम की धारा 149 के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं है, एक सीएसआर समिति होगी जिसमें कम से कम 2 या अधिक निदेशक होंगे। एक विदेशी कंपनी के लिए जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक नहीं है, दो में से एक सदस्य धारा 380(1)(d) में निर्दिष्ट होगा और दूसरा विदेशी कंपनी द्वारा नामित किया जाएगा।

नियम 5(2) कंपनियों के लिए समितियों का गठन करना और सीएसआर गतिविधियों को पारदर्शी निगरानी तरीके से करना आवश्यक बनाता है।

सीएसआर नीति

2014 के नियमों के नियम 6 में प्रावधान है कि कंपनी की सीएसआर नीति में, अन्य चीजों के अलावा, नीचे उल्लिखित चीजें निगमित  होंगी;

  1. उन सभी परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों की सूची जिन्हें कंपनी अनुसूची VII में सूचीबद्ध क्षेत्रों के अनुसार हासिल करना चाहती है।
  2. सुझाए गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी तंत्र।

सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

नियम 7 में कहा गया है कि सीएसआर गतिविधियों पर व्यय में निम्नलिखित निगमित  होंगे, अर्थात्;

  • सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सभी गतिविधियाँ, जिसमें कॉर्पस में योगदान भी निगमित  है।

हालाँकि, इसमें कोई भी व्यय निगमित  नहीं होगा जो अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों के अनुरूप नहीं है।

रिपोर्टिंग

नियम 8 में कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट में इन नियमों के अनुबंध में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार आयोजित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट भी निगमित  होगी।

खुलासा

नियम 9 में कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर नीति का खुलासा करना अनिवार्य है, यदि कोई हो।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए 22 जनवरी, 2021 को एक अधिसूचना जारी की, जिससे कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों को वर्ष 2019 और 2020 में लागू किया जा सके। ये संशोधन कॉर्पोरेट जगत की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने और देश के समग्र विकास के लिए किए गए थे।

परिभाषाएं

2021 के संशोधन ने 2014 के नियमों के नियम 2 में कुछ नई परिभाषाएँ निगमित  कीं, अर्थात्; अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चल रही परियोजनाएँ, और सार्वजनिक प्राधिकरण। इसके अलावा, सीएसआर नीति की परिभाषा (कृपया संशोधित परिभाषा के लिए 2014 नियमों के उपरोक्त शीर्षक देखें) को 2021 नियमों द्वारा संशोधित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन:- इसका मतलब वह संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ‘अंतर्राष्ट्रीय संगठन’ के रूप में अधिसूचित किया गया है।

चालू परियोजना:- यह एक ‘बहु-वर्षीय’ परियोजना का संदर्भ है जो किसी कंपनी के एक साल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए सीएसआर गतिविधियों का कर्तव्य निर्वाह करने की दायित्व को समेत करता है। यह ध्यान रखना उचित है कि, इस परिभाषा में कोई भी परियोजना निगमित  है जिसे शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, हालांकि, इसे बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक विस्तारित किया गया, बशर्ते कि विस्तार का कारण वैध हो।

यह एक लंबित ‘बहु-वर्षीय’ परियोजना को संदर्भित करता है जो कंपनी के सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के कर्तव्य के अनुसार शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को छोड़कर अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए है।

सार्वजनिक प्राधिकरण:- यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (h) के तहत परिभाषित प्राधिकरण को संदर्भित करता है।

सीएसआर का नीति कार्यान्वयन: नियम 4 में संशोधन

नियम 4 में संशोधन ने कंपनियों के लिए (01.04.2021 से) केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों को अंजाम देना अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण एक आवेदन पत्र (जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है) जमा करके किया जाएगा जिसे सीएसआर-1 के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत करने के बाद, एक अद्वितीय नंबर उत्पन्न होगा, सीएसआर पंजीकरण संख्या। यह ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ऐसी सभी पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों की एक सूची रखता है, और ये एजेंसियां प्रस्तावित सीएसआर गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं।

सीएसआर समिति- नियम 5(2) में प्रतिस्थापन (सब्स्टिटूशन)

उपरोक्त के अनुसार, समिति कंपनी के बोर्ड के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी जिसमें कंपनी की नीति में निर्धारित सभी सीएसआर गतिविधियों को निगमित  किया जाएगा। इस योजना में निम्नलिखित निगमित  होंगे;

  1. सभी सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सूची।
  2. जिस तरीके से उपरोक्त क्रियान्वित किया जाएगा।
  3. विशिष्ट विवरण जिसमें स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाएगा।
  4. प्रस्तावित गतिविधियों की निगरानी तंत्र।
  5. यदि कंपनी द्वारा किए गए किसी प्रोजेक्ट के प्रभाव मूल्यांकन के विवरण की आवश्यकता है, तो वह भी रिपोर्ट में मौजूद होगा।

सीएसआर व्यय- नियम 7 में संशोधन

यह नियम अब यह कहता है कि कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीएसआर गतिविधियों के प्रबंधन की लागत कंपनी के सीएसआर के कुल बजट के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, नियम यह प्रदान करता है कि किसी भी सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम से प्राप्त किसी भी अधिशेष को व्यावसायिक लाभ के रूप में नहीं गिना जा सकता है और इसका उपयोग केवल किसी अन्य सीएसआर परियोजना में किया जाएगा। साथ ही, यदि कंपनियां अपने लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं करती हैं, तो उन्हें एक वैध कारण बताना होगा। यदि इतनी खर्च न की गई धनराशि किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है तो कंपनी को इसे सरकार को हस्तांतरित करना होगा।

सीएसआर रिपोर्टिंग- संपूर्ण नियम 8 का प्रतिस्थापन

उपरोक्त संशोधित नियम में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी जिस पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने का दायित्व है, तो ऐसे मामले में कंपनी 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करने के लिए बाध्य है। प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए कुल स्वीकृत बजट का 5 प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, से ज्यादा नहीं बढ़ेगा (नियम 8(3)(c))।

खुलासा- नियम 9 में संशोधन

संशोधन ने सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों (यदि कोई हो) को बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर प्रकट करना अनिवार्य बना दिया है।

अव्ययित राशि का अंतरण- नियम 10 में संशोधन

चूंकि ये नियम 22.01.2021 को लागू किए गए थे, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किसी भी चल रही परियोजना से संबंधित अव्ययित राशि, अनुसूची VII में उल्लिखित एक अलग खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जब तक धारा 135(5) और धारा 135(6) के अनुसार एक अलग ‘फंड’ नहीं बनाया जाता या निर्दिष्ट नहीं किया जाता।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में की गई सीएसआर गतिविधियों की लेखापरीक्षा

यह ध्यान रखना उचित है कि 2013 अधिनियम की धारा 135 कहीं भी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए की गई गतिविधियों के ऑडिट के आदेश को स्पष्ट रूप से नहीं बताती या प्रदान नहीं करती है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीएसआर के लिए स्थापित समिति, अर्थात्, सीएसआर समिति को 2014 के नियमों के नियम 5(2) के अनुसार, कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की प्रगति और परिणामों की स्पष्ट और जवाबदेह ट्रैकिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा, 2014 के नियमों के नियम 6(1)(b) में प्रावधान है कि सीएसआर के लिए कंपनियों द्वारा बनाई गई नीतियों में सीएसआर के नाम पर कंपनी द्वारा की गई संपूर्ण गतिविधियों का विवरण निगमित  होना चाहिए।

भारत में सीएसआर

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, भारत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा वैधानिक जनादेश बनाए जाने से पहले से ही सीएसआर गतिविधियां कर रहा है। पुराने समय में, सीएसआर में मुख्य रूप से धर्मार्थ और परोपकारी गतिविधियां निगमित  थीं। धर्म, रीति-रिवाजों, परंपराओं, पारिवारिक मूल्यों और औद्योगीकरण का सीएसआर पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1850 (पूर्व-औद्योगीकरण काल) तक, बहुत से तत्कालीन धनी व्यापारियों ने अपनी संपत्ति मंदिर बनाने, कुछ चिकित्सा सुविधाओं आदि में साझा की। 19वीं सदी में टाटा, गोदरेज, बजाज, मोदी, बिड़ला और सिंघानिया जैसी कंपनियों को आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों में भी योगदान देते देखा गया। 

इसके बाद, एक ऐसे चरण में जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, भारतीय उद्योगपतियों पर हमारे समाज के उत्थान के प्रति अपना समर्पण दिखाने का दबाव था। महात्मा गांधी ने भारतीय उद्योगपतियों से अपने धन का प्रबंधन और उपयोग इस तरह से करने का आग्रह किया जिससे बड़े पैमाने पर समाज को भी लाभ हो। उन्होंने भारतीय कंपनियों को ‘आधुनिक भारत का मंदिर’ कहा था और कंपनियों के लिए यही उनका दृष्टिकोण भी था। उनके प्रभाव ने कंपनियों को स्कूलों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान और ट्रस्ट स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

तीसरे पहलू में, जब (1960-1980 के दशक के दौरान) मिश्रित अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ, कॉर्पोरेट कदाचार के मामलों में वृद्धि देखी गई और इससे कॉर्पोरेट प्रशासन की अवधारणा का विकास हुआ। इसके साथ ही श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित कानून भी बनाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गई ताकि जरूरतमंदों को संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। हालाँकि, इस अवधारणा से ज्यादा फायदा नहीं हुआ और इसलिए उम्मीदें निजी क्षेत्र की ओर बढ़ गईं। 1980 के दशक के बाद, यह देखा गया कि कंपनियाँ स्वेच्छा से स्थायी व्यावसायिक रणनीतियों की ओर स्थानांतरित हो रही थीं। तब से, बहुत कुछ बदल गया है और सुधार हुआ है, इस प्रकार, भारत को एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया है जहां ऐसी परोपकारी गतिविधियां कुशलतापूर्वक और सक्रिय रूप से की जा रही हैं।

आइए सीएसआर गतिविधियों में भारत में काम करने वाली कुछ कंपनियों के योगदान पर एक नजर डालें।

टाटा समूह

टाटा समूह ने अपनी स्थापना के बाद से ही सामाजिक सरोकारों के लिए काम करके निस्संदेह अपनी पहचान बनाई है। कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अग्रणी है। टाटा ट्रस्ट नामक ट्रस्ट को ऐसी सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए अपनी मूल कंपनी यानी टाटा समूह से 63 प्रतिशत लाभ शेयर प्राप्त होते हैं। सीएसआर टाटा समूह की एक प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (टीएसआरडीएस), टाटा स्टील में सामुदायिक विकास और समाज कल्याण विभाग स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों और कार्यक्रमों का भी संचालन करता है, जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम, रक्तदान अभियान, तपेदिक रोगियों की बड़े पैमाने पर जांच, टीकाकरण शिविर और नशा मुक्ति। 

कोका-कोला भारत

इस कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अपनी पहल के लिए गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवार्ड 2008 प्राप्त हुआ। इसने मुख्य रूप से जल संरक्षण के साथ-साथ प्रबंधन और सामुदायिक विकास गतिविधियों और पहलों पर काम किया। इसके अलावा, कोका-कोला इंडिया की ‘एलिक्सिर ऑफ लाइफ’ पहल वर्तमान में चेन्नई में लगभग तीस हजार (लगभग 100 प्राथमिक और पंचायत स्कूलों) बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, भारत में इसकी लगभग 300+ वर्षा जल संरक्षण प्रणालियाँ स्थापित हैं।

हिंदुस्तान-यूनिलीवर इंडिया (एचयूएल)

कंपनी ने ‘शक्ति यूनिलीवर‘ नामक पहल के तहत ग्रामीण भारत में युवा उद्यमियों को मदद और प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल शुरू की। कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पादों को 70 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ताओं तक वितरित करने के लिए लगभग 13,000 वंचित महिलाओं को प्रशिक्षित करके, इसने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 2000 में अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी ने इन महिलाओं की मदद से ग्रामीण उपभोक्ताओं तक अपना दृष्टिकोण 30% तक बढ़ाया है।

पीएम केयर फंड और सीएसआर गतिविधि के रूप में इसका विचार

लोगों पर कोविड महामारी के कठोर और गंभीर प्रभाव के बाद, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका नाम है, पीएम केयर्स फंड (आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष), महामारी से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए। पीएम केयर फंड की स्थापना मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की आपातकालीन, संकटपूर्ण स्थिति या कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न जोखिमों और चुनौतियों से निपटने के लिए की गई थी। 2013 अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार, 2013 की धारा 135 के अनुसार पीएम केयर फंड में कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को सीएसआर गतिविधि माना जाएगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इसके लिए दिनांक 26.05.2020 की अधिसूचना जारी की गई, जिससे 2013 अधिनियम की अनुसूची VII में संशोधन किया गया, जो पूर्वव्यापी प्रभाव से 28.03.2020 को लागू हुआ।

निष्कर्ष

संक्षेप में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके द्वारा कॉर्पोरेट उद्यम या कंपनियां अपने दैनिक व्यवसाय संचालन और हितधारकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित चिंताओं को एकीकृत करती हैं। इसके साथ ही, सीएसआर के लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों और अन्य पदाधिकारियों और हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने की आवश्यकता होती है। वैधानिक आदेश के बाद अब सामाजिक भलाई करना किसी कंपनी का काम न होकर एक व्यावसायिक आवश्यकता बन गया है। हाल के वर्षों में, भारत में सीएसआर में एक गतिशील परिवर्तन देखा गया है और अब यह केवल एक परोपकारी गतिविधि तक सीमित नहीं है।

हालाँकि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रचलित कानूनों की वर्तमान खामी यह है कि ये प्रावधान उस तंत्र का प्रावधान करते हैं जिससे कंपनियां ‘अनुपालन करें या समझाएं’ दृष्टिकोण की खामियों से बच सकती हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि कंपनियां या तो अपने मुनाफे का दो प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करती हैं या फिर गैर-अनुपालन के पीछे का कारण बताती हैं और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं होने की स्थिति में उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है। भले ही 2013 अधिनियम का जुर्माना प्रावधान किसी तरह कंपनियों को सीएसआर जनादेश का गंभीरता से अनुपालन करने में सक्षम बनाता है, अगर इस दृष्टिकोण को बदल दिया जाता है और धारा को और अधिक कठोर तरीके से अनिवार्य किया जाता है, तो हम सीएसआर का बेहतर कार्यान्वयन देख सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

वे कौन सी गतिविधियाँ हैं जिन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहा या माना जा सकता है?

2013 अधिनियम की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार, जिसे वर्ष 2021 में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 द्वारा और संशोधित किया गया था, नीचे उल्लिखित क्षेत्रों और कारणों से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों को सीएसआर में निगमित  किया जा सकता है, अर्थात्;

  1. कंपनियों द्वारा अत्यधिक भुखमरी और गरीबी का उन्मूलन,
  2. शिक्षा को बढ़ावा देना,
  3. बाल मृत्यु दर को कम करना और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना,
  4. मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम, मलेरिया सहित विभिन्न बीमारियों का मुकाबला करना, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं,
  5. पर्यावरणीय स्थिरता पर कार्य करना,
  6. व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाला रोजगार,
  7. सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए राज्य या केंद्र द्वारा पीएम केयर फंड या ऐसे किसी अन्य फंड में योगदान और एससी/एसटी/ओबीसी या समाज के किसी अन्य वंचित या कमजोर वर्ग के लिए धन,
  8. सामाजिक मामलों से संबंधित व्यावसायिक परियोजनाएँ, और
  9. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना।

क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर समिति के किसी भी दायित्व से किसी कंपनी को छूट दी गई है?

सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(1) के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां और निजी कंपनियां, जो एक स्वतंत्र निदेशक रखने के लिए बाध्य नहीं हैं, उन्हें अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक को निगमित  करने की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कार्यान्वयन की जाँच के लिए कौन सी तंत्र या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

कंपनी का बोर्ड आमतौर पर अपने व्यावसायिक संचालन में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीएसआर मूल रूप से एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है, और बोर्ड के पास सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निष्पादित करने और निगरानी करने की शक्ति है जो कि 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थापित सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 2013 अधिनियम वर्तमान में अनिवार्य प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग और सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही जैसे प्रावधानों को समायोजित करता है, जो अंततः सीएसआर के कार्यान्वयन की निगरानी में मदद करता है।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीएसआर के लिए कंपनियों द्वारा की गई गतिविधियों का खुलासा कानून द्वारा ही अनिवार्य है। विवरण सालाना एमसीए21 पोर्टल या रजिस्ट्री को प्रदान किया जाना है, उदाहरण के लिए, सीएसआर (गैर-अनुपालन सहित) से संबंधित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण जैसे विवरण।

किसी कंपनी में सीएसआर पहल और नीतियों को डिजाइन करने में केंद्र सरकार का क्या कहना है?

सीएसआर समिति की सिफारिशों के बाद बोर्ड द्वारा बनाई गई कंपनी की सीएसआर नीतियां 2013 अधिनियम की अनुसूची VII और 2014 नियमों के अनुसार बनाई गई हैं। इस प्रकार, व्यापक रूपरेखा जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन में सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए काम करेंगी, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई है।

क्या किसी इकाई के कोष में योगदान की गणना सीएसआर व्यय के रूप में की जाएगी?

2014 के नियमों के नियम 7 में संशोधन के अनुसार, जो 22.01.2021 को लागू हुआ, किसी इकाई के कोष में योगदान की गणना सीएसआर व्यय के रूप में नहीं की जाएगी।

क्या 2013 अधिनियम की धारा 135 के प्रयोजनों के लिए औसत शुद्ध लाभ की गणना के लिए ‘कर से पहले लाभ’ या ‘कर के बाद लाभ’ का उपयोग किया जाता है?

कर पूर्व लाभ का उपयोग धारा 135 के तहत शुद्ध लाभ की गणना के लिए किया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यों पर खर्च का निर्धारण करने के लिए 2013 अधिनियम की धारा 135 के अनुसार औसत शुद्ध की गणना 2013 अधिनियम की धारा 198 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा, ऐसी गणना कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(h) के तहत निर्धारित वस्तुओं के लिए भी विशिष्ट होगी। कृपया ध्यान दें कि 2013 अधिनियम की धारा 198 में कंपनी के निकासी की गणना करते समय कुछ जोड़ाव या हटाव को निर्दिष्ट किया गया है। कुछ प्रमुख बातें जो उपरोक्त धारा बहिष्करण के लिए प्रदान करती है वे हैं; पूंजीगत भुगतान/ रसीदें, आयकर, और पिछले घाटे का समायोजन।

क्या कंपनियाँ जहाँ वे काम करती हैं, उसके आस-पास के स्थानीय क्षेत्रों में कुछ गतिविधियाँ करने के लिए बाध्य हैं?

2013 अधिनियम की धारा 135(1) में प्रावधान है कि कंपनियों को सीएसआर गतिविधियां करते समय उन स्थानीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनके आसपास वे काम करती हैं। हालाँकि, यह प्रकृति में निर्देशिक है और अनिवार्य नहीं है।

क्या सीएसआर से संबंधित प्रावधान उन कंपनियों पर लागू है जो 2013 अधिनियम की धारा 8 की श्रेणी में आती हैं?

धारा 135 को पढ़ने से यह देखा जा सकता है कि ऐसा कोई विशिष्ट बिंदु नहीं है जो बताता हो कि धारा 8 कंपनियों को सीएसआर से संबंधित प्रावधानों के अनिवार्य अनुपालन से छूट दी गई है।

संदर्भ

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