उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत क्षेत्राधिकार

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यह लेख लॉसिखो से कंज्यूमर लिटिगेशन में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही Kriti Saxena द्वारा लिखा गया है। लेख को Prashant Baviskar (एसोसिएट, लॉसिखो) और Smriti Katiyar (एसोसिएट, लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख मे उपभोक्ता, उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता निवारण मंच के बारे मे चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है। 

परिचय

कोई भी व्यक्ति जो स्वयं उपभोग के लिए कुछ वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करता है, उपभोक्ता है। “उपभोक्ताओं” में ऐसा कोई भी शामिल नहीं है, जो मुफ्त में सामान या सेवा का लाभ उठाता है, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खरीदारी करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत नियोक्ता के रूप में सेवा का लाभ उठाता है। विकासशील प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों के साथ, उपभोक्ता ई-कॉमर्स और डिजिटलीकरण पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। लगातार बढ़ती माँगों और विकल्पों ने धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की कमी के द्वार खोल दिए हैं। इस प्रकार, उपभोक्ताओं को ऐसे कार्यों से बचाने के लिए, सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए थे। इनमें से, निर्दोष उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986” है। इस अधिनियम में ई-कॉमर्स से संबंधित लेनदेन शामिल नहीं थे, लेकिन इन प्लेटफार्मों की वृद्धि के कारण, नया अधिनियम  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019  तैयार किया गया जो 20 जुलाई, 2020 को लागू हुआ। 

नए अधिनियम की धारा 10 केंद्र सरकार को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को शामिल करने का अधिकार प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और एक उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाना है। सीसीपीए किसी उपभोक्ता की शिकायत का संज्ञान (कॉग्निजेंस) या तो स्वयं यानी स्वत: संज्ञान ले सकता है, या केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होने पर या सीसीपीए उपभोक्ता द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर ले सकता है। 

नया अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं की बात सुनी जाए और उनकी शिकायतों का उचित मंच पर उचित समाधान किया जाए। उपभोक्ता या तो स्वयं या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। 

उपभोक्ता अदालतें क्या हैं?

यद्यपि उपभोक्ता व्यापार और वाणिज्य के मुख्य चालक हैं। उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है। ऐसे अन्य कानून और अधिनियम हैं जो निर्दोष उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं जैसे, भारतीय अनुबंध अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता,आदि। हालाँकि, उनका निष्पादन उचित तरीके से नहीं किया जाता है जिससे ग्राहक शिकायत दर्ज करने में झिझकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, इस आशय की सरकार की ओर से एक अद्भुत उपलब्धि थी। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। अधिनियम विशेष रूप से उपभोक्ताओं द्वारा दायर मुकदमों से निपटने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों के रूप में जाने जाने वाले वैधानिक निकायों के गठन का निर्देश देता है। उचित निवारण चाहने वाले उपभोक्ता पर खर्च, समय और बोझ को कम करने के लिए, इस अधिनियम के तहत यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस उद्देश्य के लिए, उपभोक्ता अदालतें तीन स्तरों यानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जाती हैं। 

कानून व्यापारियों या विक्रेताओं के बेईमान कार्यों के खिलाफ उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने के लिए परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है। 

अनुचित व्यापार प्रथाएं, प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं और अनुचित अनुबंध, व्यापारी द्वारा अधिक कीमत वसूलना, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक सामान मानकों का पालन किए बिना बेचा जाना आदि मामलों में अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। 

उपभोक्ता निवारण मंच

क्षेत्राधिकार

बदलते परिवेश के अनुकूल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया। नए अधिनियम के दायरे में ई-कॉमर्स लेनदेन भी शामिल है। अधिनियम ने शिकायतकर्ता की परिभाषा को भी संशोधित किया है ताकि शिकायतकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में माता-पिता या कानूनी अभिभावक को इसमें शामिल किया जा सके। 

उपभोक्ता निवारण मंचों के संबंध में भी 2019 अधिनियम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं:- 

  1. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अब यह प्रदान करता है कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें ऐसे स्थान पर दर्ज कर सकते हैं जहां सभी या एक विरोधी पक्ष रहता है या व्यवसाय करता है, या कार्रवाई के कारण का स्थान है या जहां शिकायतकर्ता रहता है या 1986 के अधिनियम के विपरीत लाभ के लिए काम करता है (जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा केवल प्रतिवादी के निवास स्थान या व्यवसाय स्थान पर शिकायत दर्ज करना अनिवार्य था), इस प्रकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का दायरा बढ़ गया। इसके पीछे अंतिम उद्देश्य उपभोक्ताओं को व्यवसायों के खिलाफ निवारण की मांग करने में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करना है। 

शिकायतें आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के आधार पर उचित मंचों पर दर्ज की जाती हैं।

2. आर्थिक क्षेत्राधिकार – 2019 के अधिनियम द्वारा क्रमशः सभी मंचों यानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए हैं:

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34 के अनुसार जिला आयोग के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार की ऊपरी सीमा 20,00,000 रुपये से बढ़ाकर 100,00,000 रुपये कर दी गई है।  
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47 के अनुसार राज्य आयोग के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा 100,00,000 रुपये से बढ़ाकर 10,00,00,000 रुपये कर दी गई है। 
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा 10,00,00,000 रुपये से बढ़ाकर 10,00,00,000 रुपये से अधिक कर दी गई है।

इन संशोधनों ने आर्थिक क्षेत्राधिकार के दायरे को काफी हद तक बढ़ा दिया है। उपर्युक्त परिवर्तनों के साथ, 2019 अधिनियम ने प्रतिफल (कंसीडरेशन) के रूप में देय वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर आर्थिक क्षेत्राधिकार के निर्धारण के साधनों को भी बदल दिया है,1986 के अधिनियम के विपरीत, जहां आर्थिक क्षेत्राधिकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ-साथ मांगे गए मुआवजे से निर्धारित होता था, इसलिए शिकायत को राज्य या राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए दावा की गई मुआवज़े की राशि में वृद्धि नहीं की जाएगी। 

शिकायत का मूल्य निर्धारित करने के लिए, वस्तुओं या सेवाओं का कुल मूल्य और शिकायतकर्ता द्वारा दावा किया गया मुआवजा देखना होगा। यह “मैसर्स प्यारीदेवी छविराज स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड” के मामले में आयोजित किया गया था। 

  1. वैकल्पिक विवाद समाधान- 2019 अधिनियम द्वारा शामिल एक अन्य महत्वपूर्ण निवारण तंत्र, मध्यस्थता के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान है। यह विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और यह कम खर्चीला है। 2019 अधिनियम के अनुसार, शिकायत स्वीकार होने के बाद या पहली सुनवाई में या विवाद हल होने से पहले किसी भी समय शिकायत को मध्यस्थता (मिडिएशन) के लिए भेजा जा सकता है। मंच 5 दिनों के भीतर दोनों पक्षों की लिखित सहमति से मामले को मध्यस्थता के लिए भेज देगा। 

इस आशय के लिए, नए अधिनियम में प्रत्येक जिले और राज्य में संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है और मंचों से जुड़ा होना शामिल है। 

यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। 

2. ई-शिकायतें– 2019 अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिला मंचों के समक्ष शिकायतें दर्ज करना भी शामिल है। इससे संबंधित नियम अभी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हैं। ऐसा डिजिटलीकरण में वृद्धि से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए किया गया था। 

संघटन

  1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच

प्रत्येक जिला मंच (फोरम) में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • एक राष्ट्रपति जो जिला न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, या रह चुका हो, और 
  • दो अन्य सदस्य, जिनके पास योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा है और जिनके पास अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य आदि से संबंधित समस्याओं से निपटने का ज्ञान और अनुभव है और जिनमें से एक महिला होगी।

2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंच

प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

  • एक राष्ट्रपति, जो या वह व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो और संबंधित राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। ये नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जाती हैं, और 
  • दो अन्य सदस्यों में योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा है और उनके पास अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं से निपटने का ज्ञान और अनुभव भी है और जिनमें से एक महिला होगी। जैसा कि उल्लेख किया गया है, ये नियुक्तियाँ अनिवार्य रूप से चयन समिति के परामर्श और सिफारिश के बाद ही की जाएंगी। जिसमे निम्नलिखित लोग होगे: 
  • राज्य आयोग के अध्यक्ष,
  • राज्य के विधि विभाग के सचिव
  • संबंधित राज्य में उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग के   प्रभारी सचिव।

3. राष्ट्र उपभोक्ता विवाद निवारण मंच

राज्य उपभोक्ता मंच के अलावा और ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच है। अधिनियम के अनुसार, मंच में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका होता है और ये नियुक्तियाँ अनिवार्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती हैं।
  • चार अन्य सदस्यों में योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा है और उनके पास अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं से निपटने का ज्ञान और अनुभव भी है और जिनमें से एक महिला होगी। 

अधिनियम में प्रावधान है कि ये नियुक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। जिसमे निम्नलिखित लोग होगे:

  1. एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है।
  2. भारत सरकार में कानूनी मामलों के विभाग में सचिव।
  3. भारत सरकार में उपभोक्ता मामले देखने वाले विभाग के सचिव। 

निष्कर्ष

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाला कानून है। यह अधिनियम देश भर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके पास उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन हैं। 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के विवादों के समय पर और प्रभावी प्रशासन और निपटान के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाना है। 

संदर्भ

 

 

 

 

 

 

 

 

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