भारतीय श्रम कानून- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

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यह लेख लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा में बीए एलएलबी के 5वें वर्ष की छात्रा Shubhangi Sharma और इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून की छात्रा Anushka Ojha के द्वारा लिखा गया है। यह लेख न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उनके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करता है। इसका अनुवाद Pradyumn singh के द्वारा किया गया है।  

Table of Contents

परिचय

भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947, कर्मकार मुआवजा अधिनियम,1923, बोनस भुगतान अधिनियम,1965, मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि अधिनियम श्रम कानूनों में शामिल हैं। श्रम कानून भारतीय संविधान में समवर्ती सूची  के अधीन है।। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है लेकिन कुछ मामले केवल केंद्र सरकार तक ही सीमित हैं। ये कानून रोजगार के अवसर पैदा करने और उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण स्थापित करने के लिए समाज के गरीब, शोषित और वंचित वर्ग सहित श्रमिकों की सुरक्षा और लाभ के लिए बनाए गए हैं। सरकार का ध्यान कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर है। इसलिए, इन उद्देश्यों को श्रम कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है जो श्रमिकों की सेवा, वेतन, मुआवजा, रोजगार के नियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अपने अलग-अलग श्रम मंत्रालय हैं जो केंद्रीय और राज्य श्रम कानूनों द्वारा शासित होते हैं जो उनके अधीनस्थ निकायों के कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

इतिहास

न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा प्रारंभ में उद्योगों में श्रमिकों के पारिश्रमिक (रैम्यूनरेशन) के संदर्भ में विकसित हुई, जहां मजदूरी का स्तर अन्य उद्योगों में समान प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी की तुलना में बहुत कम था। मजदूरी के मामले में राज्य के हस्तक्षेप से पहले, मजदूरी से संबंधित निर्णय श्रमिकों और मालिकों के बीच मुफ्त सौदेबाजी द्वारा लिया जाता था। लेकिन जब इन मामलों की जांच हुई तो पता चला कि लघु उद्योगों में महिलाओं और बच्चों का शोषण होता है। इसलिए, इस प्रकार के अनाचार से बचने के लिए विभिन्न कानून पेश किए गए। वर्ष 1943 में, स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक श्रम जांच समिति का गठन किया। घोष और नंदन स्थायी श्रम समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, भारत की न्यूनतम मजदूरी नीति को लागू करने का आधार बनी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मजदूरों के कामकाजी अधिकारों से संबंधित भारत का पहला कानून था। अधिनियम में विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं जो विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित की गई है। भारत में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक विशिष्ट समय अवधि के लिए विभिन्न राज्यों में कुशल और अकुशल श्रम, कृषि और गैर-कृषि रोजगार और न्यूनतम मजदूरी के आधार पर विभिन्न अनुसूचित रोजगार के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर उपयुक्त सरकारों द्वारा मजदूरी तय की गई थी। अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को अधिक अधिकार प्रदान करना था।

उचित मजदूरी पर त्रिपक्षीय समिति 1948 में नियुक्त आयोग ने तीन अलग-अलग प्रकार की मजदूरी को परिभाषित किया: एक जीवित मजदूरी, उचित मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी। जीवित मजदूरी को एक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए एक सभ्य जीवन जीने की इजाजत देने के रूप में परिभाषित किया गया था और अन्य कारक उचित मजदूरी के बराबर उत्पादकता पर आधारित होना चाहिए। समिति ने स्वीकार किया कि सामान्य मजदूरी स्तर कम था और कहा कि कर्मचारी निर्वाह और सामान्य उत्पादकता के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। अंततः न्यूनतम मजदूरी न केवल जीवन निर्वाह के आधार पर बल्कि श्रम दक्षता के आधार पर भी थी। अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को श्रम शोषण से बचाना था जो कि चंद्र भवन बोर्डिंग और लॉजिंग बैंगलोर बनाम मैसूर राज्य और अन्य मामले में न्यायालय द्वारा बोला गया था। श्रमिकों को प्रतिनिधित्व और शीघ्र मुआवजा प्रदान करके शोषण से सुरक्षा प्राप्त की जानी थी। असमान सौदेबाजी को कम करने के लिए श्रमिकों और मालिकों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सलाहकार समिति और सलाहकार बोर्ड का प्रावधान था। इस प्रकार, अधिनियम ने एक सारांश प्रक्रिया के माध्यम से श्रम विवादों का शीघ्र समाधान प्रदान किया जो दंड और फिर उल्लंघन करने वाले पक्ष के खिलाफ नागरिक मुकदमा सुनिश्चित करेगा। 

उद्देश्य

श्रमिकों के लाभ के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया है। यह कुछ रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी प्रदान करके प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में आया। यह केंद्र और राज्य सरकार को मजदूरों या वंचित वर्ग के श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए कुछ रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। इसके उद्देश्य है-

  1. अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना।
  2. सरकार को मजदूरी निर्धारण के संबंध में कदम उठाने और हर पांच साल में उन्हें संशोधित करने का अधिकार देता है।
  3. श्रमिकों का शोषण रोकना।
  4. मालिकों और श्रमिकों दोनों के प्रतिनिधियों की समान संख्या वाले सलाहकार समिति और बोर्डों की नियुक्ति प्रदान करना।
  5. इस कानून को संगठित क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों पर लागू करना।

अधिनियम का प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) 

यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिनमें संबंधित क्षेत्र में 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह केंद्र सरकार की सहमति के बिना उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है जो केंद्र सरकार या संघीय रेलवे के अधीन है। 

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

 अधिनियम इसका निर्धारण प्रदान करता है:

  1. मजदूरी की न्यूनतम समय दर
  2. न्यूनतम हिस्सा दर
  3. वयस्कों, किशोरों, बच्चों और प्रशिक्षुओं के लिए विभिन्न व्यवसायों या कार्य की श्रेणी के लिए ओवरटाइम दर

अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी में शामिल हो सकते हैं:

  1. मजदूरी एवं जीवन निर्वाह भत्ते की मूल दर।
  2. जीवन यापन भत्ते की लागत के साथ या उसके बिना मजदूरी की मूल दर।

अधिनियम में मजदूरी का नकद भुगतान करने की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार को विशेष मामलों में पूर्ण या आंशिक रूप से न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को मंजूरी देने का अधिकार भी देता है। यह उपयुक्त सरकार को प्रतिदिन काम के घंटों की संख्या तय करने, साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने और किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में ओवरटाइम का भुगतान करने का अधिकार देता है, जिसके संबंध में न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण अधिनियम के तहत किया जाता है।

यह न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी या आराम के दिनों के पारिश्रमिक या ओवरटाइम के ऐसे दिनों में किए गए काम से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को सुनने और निर्णय लेने के लिए निरीक्षकों और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। यह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए की गई शिकायतों से निपटने और इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए दंड में सुधार करने का भी प्रावधान करता है।

मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 3 यह निर्धारित करता है कि उपयुक्त सरकार को अधिनियम में निर्धारित तरीके से न्यूनतम मजदूरी दर तय करने का अधिकार होगा। यह उस मजदूरी को तय करेगा जो अनुसूची के भाग I और भाग II के तहत रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है।

उपयुक्त सरकार के पास मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करने आदि और आवश्यक हो तो ऐसे अंतरालों पर, जो उचित समझे जाएं, न्यूनतम दर तय करने और संशोधित करने का अधिकार होगा। 5 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। उपधारा (1-a) वर्णन करता है कि उपयुक्त सरकार किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने से परहेज कर सकती है, जिस रोजगार में एक हजार से कम कर्मचारी शामिल हैं।

मजदूरी की न्यूनतम दरें

धारा 4 कहती है कि धारा 3 में संशोधित किसी भी न्यूनतम मजदूरी दर में सरकार द्वारा अनुसूचित (स्केड्यूल) रोजगार के संबंध में निम्नलिखित बिंदु शामिल हो सकते है: 

  • मजदूरी की मूल दर और एक विशेष भत्ते को ऐसे अंतरालों में समायोजित किया जाएगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जो जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत के साथ बदलता रहता है।
  • जीवन निर्वाह लागत सूचकांक संख्या के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ते की लागत के साथ या उसके बिना मजदूरी की मूल दर।
  • सभी समावेशी दरें जीवन यापन भत्ते की लागत और सामग्रियों की रियायती आपूर्ति के नकद मूल्य के साथ मजदूरी की मूल दर की अनुमति दे रही हैं।

न्यूनतम मजदूरी तय करने और संशोधित करने की प्रक्रिया

धारा 5, किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने और संशोधित करने या निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करने की प्रक्रिया से संबंधित है, उपयुक्त सरकार या तो:

  1. ऐसे निर्धारण और संशोधन के संबंध में जांच करने और सलाह देने के लिए जितनी जरूरत हो उतनी समितियां और उप समितियां नियुक्त करें। 
  2. आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति की जानकारी के लिए अपना प्रस्ताव प्रकाशित करें और वह तारीख जारी करें जो अधिसूचना की तारीख से दो महीने से कम नहीं होनी चाहिए, उस प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

सलाहकार बोर्ड

उपयुक्त सरकार धारा 7 के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकती है

  1. धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त समितियों एवं उप-समितियों के कार्यों का समन्वय (कोआर्डिनेशन) करना और,
  2. न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण और संशोधन के मामले में उपयुक्त सरकार को सलाह देना।

अधिनियम के धारा 5 के अनुसार सलाहकार बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर सकता है। 

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

धारा 8 केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड नियुक्त करना अनिवार्य बनाता है:

  1. अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण और संशोधन और अन्य मामलों में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना, और
  2. सलाहकार बोर्डों के काम का समन्वय करने के लिए।

धारा 8(2) में प्रावधान है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल होंगे:

  1. अनुसूचित रोजगार में नियोक्ताओं और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले व्यक्ति, जिनकी संख्या बराबर होगी; और
  2. स्वतंत्र सदस्य इसकी कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे।

केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक होगा और उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

समितियों की संरचना

धारा 9 मे प्रावधान है कि ऐसी समितियों, उप समितियों और सलाहकार बोर्ड में उपयुक्त सरकार द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे। इन समितियों में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति अनुसूचित रोजगार में मालिक और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे और संख्या में बराबर होंगे। स्वतंत्र व्यक्तियों की संख्या ऐसे निकायों में कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त सरकार ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगी। इस धारा में स्वतंत्र व्यक्ति की अभिव्यक्ति का अर्थ उन लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जो अनुसूचित रोजगार के संबंध में मालिक और कर्मचारी हैं, जिसके संबंध में न्यूनतम मजदूरी तय करने की मांग की गई है।

इस तथ्य के कारण कि समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामित व्यक्ति एक सरकारी अधिकारी है, ऐसे नामांकन पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को बाहर रखा जाएगा। धारा 9 उपयुक्त सरकार को दी जाने वाली सलाह तैयार करने में उच्च सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति, जिनके पास मालिकों और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में वास्तविक कामकाजी ज्ञान हो सकता है, काफी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकती है। रोजगार आयुक्त, जो रोजगार की स्थितियों से परिचित है और स्वतंत्र हित का प्रतिनिधित्व करते है, को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करना वैध है।

न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान

धारा 12 किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में जिसके लिए धारा 5 में अधिसूचना निर्धारित की गई है, नियोक्ता अपने अधीन अनुसूचित रोजगार में लगे प्रत्येक कर्मचारी को, उस रोजगार में कर्मचारियों को उसके द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर से कम दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा। उस रोजगार में कर्मचारियों के उस वर्ग के लिए बिना कटौती के अधिसूचना के सिवाय ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन अधिकृत किया जा सकता है, जो निर्धारित की जा सकती हैं। इस अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान  वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों को किसी तरह से प्रभावित नहीं करने चाहिए। 

सामान्य कामकाजी दिन के घंटे तय करना, आदि

धारा 13(1) बशर्ते कि किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिनियम के तहत तय की गई हैं,  उपयुक्त सरकार निम्नलिखित प्रावधान कर सकती है:

  1. काम के घंटों की संख्या तय करें जो एक या अधिक उचित अंतरालों सहित, एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगा।
  2. सात दिनों की प्रत्येक अवधि में आराम के दिन का प्रावधान करें जो सभी कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी निश्चित वर्ग को दिया जाएगा और उसे आराम के दिन के संबंध में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
  3. सुनिश्चित करें कि आराम के दिन काम का भुगतान ओवरटाइम आराम से कम नहीं होना चाहिए।

धारा 13(2), के अनुसार उपधारा (1) के प्रावधान, निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के संबंध में केवल उस सीमा और विषय पर लागू होंगे जो संबंधित अधिनियम में निर्धारित किया जा सकता है:

  1. अति आवश्यक कार्य या किसी भी कार्य में लगे कर्मचारी, या ऐसे आपातकाल स्थिति जिसकी न तो कल्पना की जा सकती थी और न ही उसे रोका जा सकता था।
  2. कर्मचारी प्रारंभिक या पूरक कार्य की प्रकृति के काम में लगे हुए हैं उन्हें आवश्यक रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कामकाज के लिए निर्धारित सीमा के बाहर किया जाना चाहिए।
  3. कर्मचारी जिनका रोजगार अनिवार्य रूप से रुक-रुक कर होता है।
  4. ऐसे काम में लगे हुए कर्मचारी जो प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित कार्रवाई पर निर्भर रहने के अलावा किसी अन्य समय तक नहीं किया जा सकता है।
  5. किसी ऐसे कार्य में संलग्न कर्मचारी जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी से पहले पूरा करना हो।

रजिस्टर एवं अभिलेखों (रिकॉर्ड) का रखरखाव

प्रत्येक मालिक को निम्नलिखित विषयों के संबंध में रजिस्टर रखना होगा:

  1. प्रत्येक मालिक को ऐसे रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, जिसमें मालिकों द्वारा नियोजित कर्मचारियों का विवरण शामिल होगा।
  2. कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को अद्यतन (अपडेट) करें।
  3. कर्मचारियों को वेतन भुगतान 
  4. मालिकों द्वारा दी गई रसीदें बनाए रखें।
  5. प्रत्येक मालिकों को ऐसे कारखाने, कार्यशाला या स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करना चाहिए जिसका उपयोग कर्मचारियों को काम देने के लिए किया जाता है।
  6. उपयुक्त सरकार अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी अनुसूचित रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को वेतन पुस्तिकाएं या वेतन पर्ची जारी करने का प्रावधान कर सकती है।

दावा

धारा 20(1) के अनुसार उपयुक्त सरकार को, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित दावों को सुनने और निर्णय लेने के लिए नियुक्त करने का अधिकार देता है:

  1.  भुगतान से सम्बन्धित कोई भी दावा, जो मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हो
  2. विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में दावा।
  3. धारा 13(1) के खंड (b) या (c) के तहत आराम के दिनों में किए गए कार्य के पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में दावा किया जा सकता है। 
  4. ओवरटाइम दर के तहत मजदूरी का कोई भी दावा धारा 14 के तहत जो व्याख्या किया गया है, उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा । 

प्राधिकारी (अथॉरिटी) के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है?

उपरोक्त किसी भी दावे पर निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है:

  1. कोई भी आयुक्त।
  2. किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करने वाला केंद्रीय सरकार का कोई भी अधिकारी।
  3. राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो श्रम आयुक्त के पद से नीचे न हो।
  4. सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुभव वाला कोई अन्य अधिकारी।

दंड

धारा 22 के उपधारा (2) जुर्माने से संबंधित है जो उपधारा (2) के तहत  पिछली सरकार की मंजूरी या नोटिस के रूप मे निर्धारित प्राधिकारी के साथ नियोक्ता द्वारा उक्त कार्यों की चूक के संबंध में किसी भी नियोजित व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे कार्यों और चूकों को निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) करने वाले नोटिस, ऐसे व्यक्ति के परिसर में जहां वो काम करते है ( जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले ) या नियुक्त स्थान पर निश्चित तरीके से प्रदर्शित किए जा सकते है।  किसी नियोजित व्यक्ति के नियत स्थान या स्थानों के परिसर में तब तक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता जब तक की वह जुर्माने का कारण न हो या जुर्माने लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। 

किसी भी वेतन अवधि में किसी भी नियोजित व्यक्ति पर जुर्माने की कुल राशि उस वेतन अवधि के संबंध में उसे देय वेतन के 3% के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंद्रह वर्ष से कम उम्र के किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।

मनरेगा मजदूरी दर या न्यूनतम मजदूरी दर का टकराव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक ऐसी योजना है जो प्रतिदिन 120 रुपये (2009 में निर्धारित) की मजदूरी दर पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। ये लाभ कोई भी परिवार प्राप्त कर सकता है, चाहे वह राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर। केंद्र सरकार ने जनवरी 2009 में मनरेगा मजदूरी दरों को राज्य की सबसे कम न्यूनतम मजदूरी दरों से हटा दिया जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने संशोधित किया और अपनी न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि किया। इसका असर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के बजट में मनरेगा योजना पर पड़ा। मनरेगा योजना को रोकने के कदम ने भारत के विभिन्न हिस्सों और वर्गों में संकट पैदा कर दिया क्योंकि इस कदम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को भंग करने वाला माना गया। मनरेगा मजदूरी दरें संबंधित राज्यों की न्यूनतम मजदूरी दरों से कम थी और वे पांच राज्यों में न्यूनतम वेतन के राष्ट्रीय स्तर से नीचे थी। 

भ्रष्टाचार, श्रमिकों के भुगतान, बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता, धन के अस्पष्ट स्रोत और गरीबी पर अनपेक्षित (अनइंटेनडेड) नकारात्मक प्रभाव के विवादों के साथ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जीन द्रेज की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशें के अनुसार, मनरेगा मजदूरी दरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के साथ समन्वित (कॉर्डिनेटेड) किया जाना चाहिए, परन्तु केंद्र सरकार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरी रोकने के अपने फैसले पर कायम रही। आखिरकार, प्रधान मंत्री सिफारिशों को स्वीकार करने और प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति द्वारा संतोषजनक सूचकांक तैयार करने तक मनरेगा मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी दरों मे बदलने के लिए सहमत हुए। हालाँकि, उन्होंने राज्य-वार न्यूनतम दरों के संशोधन पर बजट में वृद्धि से बचने के लिए मनरेगा मजदूरी दरों और न्यूनतम मजदूरी दरों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा।

अधिनियम की संवैधानिक वैधता

अधिनियम अनुचित नहीं है

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 में शामिल किया गया जो की श्रमिकों को जीवित मजदूरी देने की बात करता है, जो न केवल भौतिक निर्वाह सुनिश्चित करता है, बल्कि स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सच है कि व्यक्तिगत मालिकों को अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर व्यवसाय करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह कानून को अनुचित घोषित करने का संपूर्ण आधार और कारण नहीं होना चाहिए।

शामराव बनाम बॉम्बे राज्य मामले में, गुल मुहम्मद तारासाहेब ने अपने मालिकों के साथ एक बीड़ी फैक्ट्री बनाई। न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया की हालांकि प्रतिबंध कुछ हद तक व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत गारंटीकृत है, लेकिन वे उचित हैं और आम जनता के सामान्य हित पर लगाए जा रहे हैं, और अनुच्छेद 19 के खंड (6) की शर्तों द्वारा संरक्षित हैं। न्यूनतम वेतन का निर्धारण सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए है, और यदि कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है, तो इससे मालिक मनमानी करेंगे और इससे निस्संदेह मालिक और श्रमिक के बीच टकराव होगा जो “समाज में तनाव ” पैदा करेगा।

उचिनॉय बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा कि,“न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया के संबंध में, ‘समुचित सरकार’ को निस्संदेह बहुत बड़ी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उसे वेतन तय करने से पहले, आवेदन पर नियुक्त होने पर समिति की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए। उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर, जिन्हे  इससे प्रभावित होने की संभावना है, विभिन्न प्रावधान ‘उपयुक्त सरकार’ के किसी भी जल्दबाजी या मनमौजी फैसले के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। उपयुक्त मामलों में, ‘उचित सरकार’ को अधिनियम के प्रावधानों के संचालन से छूट देने की शक्ति भी दी गई है। निस्संदेह, उपयुक्त सरकार के निर्णय की आगे की समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह स्वयं अधिनियम के प्रावधानों को अनुचित नहीं बनाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता

अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत, सभी नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है। हालांकि, इस अधिकार को कुछ प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है, जब तक कि वे उचित और सामान्य हित में हों। धारा 3(3)(iv) के तहत, सरकार को समितियों और सलाहकार बोर्डों का गठन करने का अधिकार है। इन समितियों और बोर्डों को कानूनों और नियमों को लागू करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। न्यायालयों ने माना है कि धारा 3(3)(iv), अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि यह उचित और सामान्य हित में है। यह निर्णय थाभिकुसा यामासा क्षत्रिय बनाम संगममार अकोला बीड़ी कामगार यूनियन मामले में लिया गया है। 

जैसा की सी.बी. बोर्डिंग एवं लॉजिंग के मामले में माना गया था, उसी मामले में आगे कहा गया कि, “न ही यह कारण है कि जानकारी एकत्र करने के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं”

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अलग-अलग दरें तय करने की अधिसूचना भेदभावपूर्ण नहीं है

यह कहा गया था कि जहां मजदूरी दरों का निर्धारण और उनके संशोधन का पता विस्तृत सर्वेक्षण और जांच से लगाया गया था और मालिकों के एक वर्ग द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद दरों को लागू किया गया था, उस अधिसूचना को तय के आधार पर रखना मुश्किल होगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें अधिनियम के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत विचार-विमर्श पर आधारित थीं और इस प्रकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया। 

यह मामला भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन द्वारा जानकारी में आया। राज्यों के बीच न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु स्थितियों, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता और मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय स्थितियों में अंतर के कारण होती है। न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता इस तथ्य के कारण भी है कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के तहत अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं।

उपरोक्त कथनों में कुछ भी न कहने के बावजूद, एन.एम.वाडिया चैरिटेबल अस्पताल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह निर्णय लिया गया कि “संविधान और भारतीय श्रम कानूनों के तहत अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी तय करने की अनुमति है, इसलिए सवाल है कि क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कोई भी प्रावधान संविधान के प्रावधान के खिलाफ गलत है।”

भारत का संविधान एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाने की राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिले और उसे “उचित वेतन” मिले। इससे उचित वेतन की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना आवश्यक हो गया। इसलिए, नवंबर 1948 के अपने पहले सत्र में, एक केंद्रीय सलाहकार परिषद ने एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त किया। इस समिति में नियोक्ता, कर्मचारी और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। उनका काम श्रम के उचित वेतन के विषय पर पूछताछ करना और रिपोर्ट देना था।

अधिनियम की शुद्धता 

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तीन फैसलों में यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने पर “जबरन श्रम” होता है जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध है। ‘जबरन मजदूरी’ भूख और गरीबी, अभाव और विनाश जैसे कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है।

संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि ‘छूट अधिनियम जहां तक ​​​​की न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के उपयोग से बाहर रखा गया है। अकाल राहत कार्य में कार्यरत कर्मियों के लिए “स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 का उल्लंघन” है। इस प्रकार, न्यूनतम वेतन अधिनियम रोजगार प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक कार्य भी इसके अधीन हैं। 

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद, आंध्र उच्च न्यायालय ने भारत सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जो प्रचलित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाती है। यह केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) के वेतन के कार्य समूह की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री इंदिरा जयसिंह द्वारा प्रदान की गई एक कानूनी राय में उल्लिखित है, जहां उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि धारा 6(1) मनरेगा कार्यों में न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की अनुमति देने से जबरन मजदूरी को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रतिष्ठित न्यायविदों और वकीलों ने भी भारत सरकार से अपनी असंवैधानिक अधिसूचना को तुरंत रद्द करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भारत में सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए।

अधिनियम और निर्णय अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान की गई समानता के पक्ष में हैं। संविधान और इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन बनाम भारत संघ (1994) मामले में एक निर्णय “के तहत प्रावधान धारा 3(2)(a), कि निर्धारित रोजगार में निर्धारित या संशोधित मजदूरी की निश्चित दर उस अवधि के दौरान कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अनुच्छेद 14 के समानता खंड का उल्लंघन किया और  इसलिए यह धारा शून्य है।  “

भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मजदूरों को जीवन यापन योग्य वेतन मिलता है जो न केवल शारीरिक आवश्यकता सुनिश्चित करता है, बल्कि स्वास्थ्य और शालीनता भी बनाए रखता है। 

निष्कर्ष

भारत में 487 मिलियन कर्मचारी हैं, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में भेदभाव और बाल श्रम को रोकने के लिए कई श्रम कानून हैं। अधिनियम का उद्देश्य काम की निष्पक्ष और मानवीय स्थितियों की गारंटी देना, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, संगठित होने का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी को लागू करना है। यह उन लोगों के शोषण की रक्षा करता है जो बहुसंख्यक गरीब हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं। इसलिए, यह आवश्यक लगता है कि ऐसे कानून न केवल कागज पर दिखाई दें बल्कि लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए शोषण से कुछ आश्वासन भी दें। सरकारें सामाजिक-आर्थिक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, ऐसा न करना भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 उल्लंघन होगा। भारत को दुनिया में अत्यधिक नियमित और सबसे कठोर श्रम कानूनों वाला देश माना जाता है। उनके उचित कार्यान्वयन के लिए उन्हें लचीला होना चाहिए और समय-समय पर श्रम की आवश्यकता और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए।

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