भारत में प्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण

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यह लेख लॉसिखो से लीगल इंग्लिश कम्युनिकेशन – ओरेटरी, राइटिंग, लिसनिंग एंड एक्यूरेसी में डिप्लोमा कर रही Aradhana Singh द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारत में प्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

हर किसी को अपने निजी स्थिति का आनंद लेने का अधिकार है, यहां तक कि मशहूर हस्तियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी। हम देखते हैं, मीडिया मशहूर हस्तियों की गोपनीयता (प्राइवेसी) का अतिक्रमण (एनक्रोच) करती हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। यह लेख ऐसे लोगों द्वारा अवैध उपयोग और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए उपलब्ध उपायों को साझा करेगा। उनकी शिकायतों को या तो कानून में संशोधन करके या एक नया कानून बनाकर, जो उन्हें इस तरह के शोषण से सुरक्षित रख सकता है, संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है।

एक कलाकार कौन है

इस शब्दावली की अभी तक कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। कलाकार जिसे अंग्रेजी में सेलिब्रिटी कहा जाता है, लैटिन शब्द ‘सेलेब्रिटेम’ से बना है, जिसका अर्थ प्रसिद्ध होने की स्थिति है। नए उभरते प्रसिद्ध व्यक्तियों में कलाकार अक्सर विभिन्न खेलों, फिल्म अभिनेताओं और खिलाड़ियों से अलग होते हैं। इंस्टाग्राम, टिक-टॉक, यूट्यूब, मेटा-वर्स, ट्विच और डीप फेक (उचित अनुमतियों के साथ) से उभरने वाले अन्य अवतारों से आने वाली नए युग की हस्तियों को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

भारतीय कानून कलाकार को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन कलाकारों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में 1994 के संशोधन द्वारा शामिल धारा 2(qq)[ii] में परिभाषित किया गया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रदर्शक कलाकार नहीं हैं और कभी कभी कोई कलाकार प्रदर्शक नहीं हो सकता है। शोषित व्यक्तियों के लिए निवारण प्रणाली बनाते समय इस बारीक रेखा के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Lawshikho

एक कलाकार या प्रसिद्ध व्यक्तियों  के अधिकारों की रूपरेखा

किसी भी कलाकार या प्रसिद्ध व्यक्ति के पास निश्चित रूप से अधिकारों का एक समूह होता है जिसका उपयोग करके वे सुरक्षा को आम तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत करके अपना बचाव कर सकते हैं:

  1. प्रचार (पब्लिसिटी)
  2. गोपनीयता, और
  3. प्रसिद्ध व्यक्ति के अधिकार

भारत में उपलब्ध उपचार

संवैधानिक संरक्षण

कलाकार को अपनी छवि और समानता को नियंत्रित करने का अधिकार है, जिसमें उनका नाम और आवाज शामिल है। उन्हें यह भी तय करने का अधिकार है कि वे मीडिया निर्गम (आउटलेट्स) द्वारा कब तस्वीर खिंचवाना या फिल्माना चाहते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां कलाकार को अपमानित किया गया है, परेशान किया गया है या उनकी गोपनीयता पर हमला किया गया है।

भारत में प्रत्येक नागरिक की गोपनीयता और गरिमा के अधिकार का सम्मान करने का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 प्रसिद्ध व्यक्तियों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसे आर राजा गोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) के मामले में देखा जा सकता है, जिससे पता चला कि गोपनीयता के अधिकार के दो अलग-अलग पहलू हैं-

पहला, आम धारणा यह है कि गोपनीयता पर अवैध, गैरकानूनी हमले के हर्जाने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए और दूसरा, गोपनीयता के अधिकार को संवैधानिक मान्यता दी जाए ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता कानूनी रूप से संरक्षित रहे।

शिवाजी राव गायकवाड़ (उर्फ रजनीकांत) बनाम वर्षा प्रोडक्शन (2015) में, मद्रास उच्च न्यायालय को वह मामला मिला जो अभिनेता रजनीकांत ने अपने प्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए दायर किया था। इसे अदालतों और उनके फैसलों में अच्छी तरह से मान्यता दी गई थी, भले ही यह भारत में ठीक से संहिताबद्ध नहीं है। इसमें भूल जाने का अधिकार भी शामिल है। 

यदि गोपनीयता पर कोई हमला होता है, तो यह एक कानूनी क्षति है और इसका निवारण पहले से ही अस्तित्व में है क्योंकि यह इस तरह के उल्लंघन के कारण होने वाली मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों का निवारण और इन्हे संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ताकि शोषण को नियंत्रित और संतुलन में रखा जा सके।

व्यक्तियों के अधिकारों , संक्षेप में, किसी व्यक्ति के निजी जीवन की गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी हद तक हो। उल्लंघन तब शुरू होता है जब प्रकाशन से पहले व्यक्ति का जीवन निजी नहीं रह जाता है और यदि निश्चित प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे जल्द से जल्द वापस लिया जा सकता है।

जो कुछ भी कहा और किया गया है, संविधान निम्नलिखित दो शर्तों को रखकर भी प्रतिबंधित करता है:

  1. प्रतिबंध उस विशेष उद्देश्य के लिए होना चाहिए जैसा कि उस विशेष अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देने वाले खंड में उल्लिखित है, और
  2. प्रतिबंध उचित होना चाहिए।

अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करता है। यह बताता है कि यह किसी को भी, जब भी और जहां भी पसंद है, कहने की अनुमति नहीं देता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि एक स्वतंत्र प्रेस, जो न तो कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) द्वारा निर्देशित है और न ही सेंसरशिप के अधीन है, एक स्वतंत्र राज्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है; विशेष रूप से, आधुनिक लोकतंत्र में एक स्वतंत्र, नियमित रूप से प्रकाशित राजनीतिक प्रेस आवश्यक है।

यह एक तथ्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता में बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के बिना मुद्रण (प्रिंटिंग) भी शामिल है, जो कानून के परिणाम के अधीन है जैसा कि आर बनाम डीन ऑफ स्टेट असफ (1784) के उत्कृष्ट (क्लासिक) मामले में कहा गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार

यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित कलाकार या प्रसिद्ध व्यक्ति के अनधिकृत उपयोग को रोकते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, आईपीआर के तहत निम्नलिखित अधिनियमों और प्रावधानों पर चर्चा की गई है:

कॉपीराइट

कोई भी व्यक्ति दूसरों की मेहनत से खुद को समृद्ध नहीं कर सकता है। प्रचार का अधिकार अकेले व्यक्ति पर निहित है और उस व्यक्ति को ही इससे लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। यह आईसीसी डेवलपमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम आर्वी एंटरप्राइजेज (2003) में आयोजित किया गया था। अमरनाथ सहगल बनाम भारत संघ और अन्य (2005) के एक ऐतिहासिक मामले में कहा गया था कि कॉपीराइट बचाव के लिए वहां आएगा जहां हितों और नैतिकता (मॉरल) के बीच टकराव होता है।

फूलन देवी बनाम शेखर कपूर और अन्य (1995) के मामले में, अदालत उनके बचाव में आई क्योंकि उनके जीवन के विवरण को बहुत विकृत (डिस्टोर्टेड) तरीके से दिखाया गया था, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि खराब हो गई थी। यह माना गया था कि यदि किसी व्यक्ति के निजी जीवन को उचित जांच के बिना जनता के सामने रखा जाता है तो इसके गंभीर प्रभाव होंगे। किसी भी कलाकार की छवि और नाम की रक्षा के लिए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अधिकार उनका संवैधानिक अधिकार हैं।

ट्रेडमार्क

कई मामलों में, जहां किसी व्यक्ति या कंपनी ने एक डोमेन नाम पंजीकृत किया है, और ऐसा नाम किसी अन्य पक्ष के समान या समान हो जाता है और मालिक अवैध रूप से या द्वेषपूर्वक ऐसे व्यक्ति या पक्ष के नाम को अन्यायपूर्ण संवर्धन या लाभ के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसे कहा जाएगा एक साइबर कब्ज़ाकर्ता। इस बीच, अपने अधिकार के उल्लंघन के मामले में, श्री अरुण जेटली ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने उनके नाम के बाद डोमेन नाम खरीदा था और डोमेन नाम पंजीकरण www.arunjaitley.com था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जाने-माने दिखने वाले लोगों के पास वाणिज्यिक (कमर्शियल) अधिकारों की तुलना में उच्च स्तर है। इस प्रकार इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई जारी की गई थी।

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 की धारा 14 तब लागू होगी जब कोई जीवित या मृत व्यक्ति से लाभ प्राप्त करने के लिए किसी नाम का उल्लंघन करता है या अवैध रूप से उपयोग करता है या गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उनका दुरुपयोग करता है। धारा 35 के तहत इसका बचाव किया जा सकता है जब वही कार्य एक प्रामाणिक विश्वास के तहत किया जाता है।

टॉर्ट्स और पासिंग-ऑफ

प्रसिद्ध व्यक्ति या कलाकार अधिकारों के दुरुपयोग के अपराध को तीन पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है:

  • मौद्रिक उद्देश्यों के लिए वादी के प्रसिद्ध व्यक्ति का संवर्धन।
  • इइस प्रकार समृद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति का उल्लंघन पकड़ा जाता है और बड़े पैमाने पर जनता द्वारा पहचाना जा सकता है।
  • वादी द्वारा विज्ञापन या उपयोग का संकेत दिया गया है।

के. गणेशन मामले (2016) में, अदालत ने प्रचार के लिए टार्ट की अनुमति दी क्योंकि मृत पत्रकार को जनता द्वारा आसानी से नाम से पहचाना नहीं जा सकता था। भारत में प्रचार के अधिकार से संबंधित न्यायशास्त्र (जुरिसप्रूडेंस) आधार पर गोपनीयता से संबंधित है, लेकिन केवल कुछ विशेष मामलों में ही किया जाता है। वास्तव में, यह मुश्किल हो जाता है जब कलाकार नकारात्मक प्रचार के लिए उसी अधिकार का उपयोग करता है और उसी के लिए मुकदमा करना चाहता है। कठोर दायित्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक नुकसान प्रदान करता है, जिससे इसका दुरुपयोग होने की संभावना होती है। उपरोक्त मामला एक ऐतिहासिक उदाहरण है जो किसी मृत व्यक्ति के परिवार/संपत्ति को मृतक की ओर से प्रचार के अधिकार के लिए मुकदमा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। 

यही बात तब दोहराई गई जब एक खिलाड़ी श्री अखिलेश प्रकाश पॉल को प्रचार का अधिकार और उसका कार्यभार सौंपा गया, जिन्होंने खेल और फुटबॉल को चुनकर अपराध का जीवन छोड़कर फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था।

पासिंग ऑफ एक अन्य कार्रवाई है जिसका उपयोग किसी अन्य पक्ष द्वारा दुरुपयोग के कारण किसी व्यक्ति की साख या प्रतिष्ठा के उल्लंघन के खिलाफ किया जा सकता है जो जानबूझकर अपने सामान या व्यवसाय को दूसरे के सामान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार, पासिंग-ऑफ किसी व्यक्ति की पहचान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह एक सक्रिय बचाव है जिसका उपयोग अपराधी द्वारा प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) के विशिष्ट मामलों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए किया जाता है। प्रचार का अधिकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया था क्योंकि यह विशेष रूप से वादी को सौंपा गया था, जिसने इसे आगे कंपनी को सौंपा था। सुपर कैसेट्स मामले (2008) में अदालत ने इसे फिर से मान्यता दी थी।

सूचना प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अधिनियम

धारा 43 मॉर्फिंग को रोकती है; यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। आईटीए की धारा 67 और 67A उन लोगों को दंडित करती है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में इंटरनेट पर यौन और अश्लील सामग्री अपलोड करते हैं। धारा 66E दृश्यरति (वॉयरिज्म) को भी रोकती है ताकि किसी को भी किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करके उनसे चोरी करने या उनकी अनुमति के बिना कोई निजी तस्वीर पोस्ट करने की अनुमति न दी जा सके। आईटी अधिनियम न केवल लोगों को दंडित करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रसारित करने वाली कंपनियों को व्यक्तियों जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति और कलाकार भी शामिल हैं की गोपनीयता भंग करने से भी रोकता है।

निष्कर्ष

वॉरेन और ब्रैंडिस द्वारा गोपनीयता के सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने अन्य देशों में कलाकार को सही ढंग से ढालने में महत्व दिया था। प्रशंसक अपने कलाकार का अनुसरण करते हैं और प्रत्येक गतिविधि के बारे में उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसी को व्यक्ति को शर्मिंदगी, असुरक्षा और अपमान की स्थिति में नहीं डालना चाहिए।

पहली बार गोपनीयता के अधिकार के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों को सर्वोच्च नियालय ने आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) के ऐतिहासिक फैसले में मान्यता दी थी। यह स्पष्ट था कि अगर कोई किसी व्यक्ति के जीवन में झांकने की कोशिश करता है, तो उसे कई तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कलाकार प्रचार का उपयोग करते हैं जो लाभ पर आधारित है, लेकिन यह काफी हद तक गोपनीयता का मामला बना हुआ है, चाहे प्रसिद्ध व्यक्तियों हो या पेशेवर। एक रेखा खींचना आवश्यक हो जाता है जब किसी कलाकार की तस्वीर खींचने की बात आती है जो कार से बाहर आया है और अपने कपड़ों को ठीक कर रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि बहुत ही अजीब तरीके से उनकी गोपनीयता पर हमला है। कलाकार और मीडिया के बीच एक कड़वा रिश्ता है, यह फोटोग्राफरों की नैतिकता पर निर्भर करता है कि कलाकार की सहमति के साथ या बिना कब और कहां तस्वीर खींचनी है। यह अवधारणा इस तथ्य तक फैली हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गति और समझ से लाभ कमाने की अनुमति देते हुए अकेले रहने और भूल जाने का अधिकार है। भारत में कलाकार या प्रसिद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून का अभाव है, प्रतिभाओं की इंटरनेट-आधारित मान्यता में अचानक उछाल को देखते हुए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को कम करने की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है क्योंकि अदालतों द्वारा भी कलाकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं।  

संदर्भ

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