यह लेख Shefali Chitkara द्वारा लिखा गया है। यह लेख व्यपहरण (किडनैपिंग) और उसके आवश्यक तत्वों का एक संक्षिप्त अवलोकन देता है, जिसमें आईपीसी की धारा 363 में उल्लिखित ऐसे अपराध के लिए सजा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही इसे समझाने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हाल के निर्णयों और उदाहरणों को भी शामिल किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और किसी को भी जबरदस्ती और उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है। इसे मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध माना जाएगा और इसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय XXVI के तहत किया गया है। व्यपहरण का अपराध आईपीसी की धारा 360 और 361 के तहत दिया गया है, और इसे धारा 363 के तहत दंडनीय बनाया गया है। इसे अन्य अपराधों के साथ किए जाने पर आईपीसी की धारा 363A, 364, 364A, 365, 366, 366A, 366B, 367, 368 और 369 के तहत भी उल्लेखित और दंडनीय बनाया गया है। सीआरपीसी की अनुसूची 1 के अनुसार, इस अपराध को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय (कॉग्निजिएबल), जमानती और विचारणीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईपीसी में इन प्रावधानों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है, मुख्य रूप से बच्चों को अवैध या अनैतिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने से बचाना है। इसके अंग्रेजी शब्द किडनैपिंग में, “किड” शब्द का अर्थ एक बच्चा है, और “नैपिंग” का अर्थ है चोरी करना है।
आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध की अनिवार्यताएं
धारा 359 में कहा गया है कि व्यपहरण दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हमारी भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा मान्यता दी गई है, यानी, भारत से अपहरण (धारा 360) और वैध संरक्षकता से अपहरण (धारा 361) है। आईपीसी की धारा 18 “भारत” को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 363 के तहत सजा का सवाल तब उठता है जब धारा 360 और 361 की निम्नलिखित सामग्री पूरी हो जाती है:
भारत से व्यपहरण- आईपीसी की धारा 360
- अपराध घटित होने पर पीड़ित का भारत में रहना,
- पीड़िता को भारत से बाहर ले जाना,
- व्यपहरण अपहृत व्यक्ति या उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया है जो पीड़ित की ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत था।
वैध संरक्षकता से व्यपहरण- आईपीसी की धारा 361
- पीड़ित 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का या 18 वर्ष से कम उम्र की महिला या कोई अन्य विकृत दिमाग वाला व्यक्ति है,
- पीड़िता एक वैध अभिभावक की हिरासत में थी,
- ऐसे नाबालिग या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को ले जाना या फुसलाना होगा।
- व्यपहरण किसी नाबालिग या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना किया जाना चाहिए।
इस धारा का स्पष्टीकरण “वैध अभिभावक” के दायरे को स्पष्ट करता है, यानी, जिसे किसी बच्चे या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति का वैध अभिभावक माना जा सकता है। यह वह है जिसे कानूनी तौर पर ऐसे बच्चे या किसी अन्य विकृत दिमाग वाले व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण के लिए सौंपा गया है।
आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध की प्रकृति
जिस अपराध को धारा 363 के तहत दंडनीय बनाया गया है, वह किसी व्यक्ति के शरीर या व्यक्ति के खिलाफ किया गया एक प्रकार का अपराध है, जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत से बाहर या उसके वैध अभिभावक द्वारा कहीं भी ले जाया जाता है यदि वह बच्चा है या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस अधिनियम को दंडनीय बनाया गया है।
सीआरपीसी की पहली अनुसूची के अनुसार, व्यपहरण का अपराध संज्ञेय है, और यदि पुलिस को ऐसे अपराध के बारे में पता चलता है, तो वह अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जमानती अपराध के लिए भी यही सच है, यानी जमानत दी जा सकती है, लेकिन व्यपहरण, जब गंभीर रूप में किया गया हो, उसे गैर-जमानती बना दिया जाता है।
इसके अलावा, व्यपहरण के अपराध के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, और धारा 363 के तहत इसके लिए निर्धारित सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
व्यपहरण के तहत सहमति का महत्व
व्यपहरण का अपराध आईपीसी की धारा 363 के तहत तभी दंडनीय बनता है जब ऐसा कार्य उस व्यक्ति या किसी वैध अभिभावक की सहमति के बिना किया जाता है। वह कार्य तब अपराध बन जाता है जब उसमें मनमर्जी शामिल हो और आवश्यक तत्वों को पूरा करने के बाद किया गया हो, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 360 में पीड़ित की सहमति मायने रखती है, जबकि धारा 361 में पीड़ित बच्चे की सहमति मायने नहीं रखती है और उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं होगा, जिससे अधिनियम धारा 363 के तहत उत्तरदायी हो जाएगा जब बच्चे के वैध अभिभावक से सहमति नहीं ली गई हो।
“सहमति” शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, धारा 361 में एक अपवाद भी जोड़ा गया है, जो कहता है कि यदि कोई कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सद्भावना से किया गया है जो खुद को एक नाजायज बच्चे का पिता मानता है या किसी बच्चे का वैध अभिभावक बनता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। हालाँकि, यह उन स्थितियों को शामिल नहीं करता है जिनमें कोई कार्य किसी अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य से किया जाता है।
आईपीसी की धारा 363 के तहत व्यपहरण की सजा
यदि कोई अपराध धारा 360, भारत से व्यपहरण, या धारा 361, वैध अभिभावक से व्यपहरण, के तहत किया गया है, तो इसे धारा 363 के तहत दंडनीय बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का व्यपहरण किया गया है, उसे साधारण या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
व्यपहरण के गंभीर रूपों के लिए कई अन्य सख्त दंडों का उल्लेख किया गया है, जो फिरौती के लिए व्यपहरण किए जाने पर धारा 364A के तहत दी गई मौत की सजा तक भी बढ़ सकती है। आईपीसी की धारा 363A से 369 के तहत दिए गए व्यपहरण के गंभीर रूपों की गणना नीचे की गई है:
व्यपहरण के गंभीर रूप
धारा | शीर्षक | सज़ा |
363A | भीख मांगने के लिए किसी नाबालिग का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना | दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
364 | हत्या के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण | आजीवन कारावास या कठोर कारावास को दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है |
364A | फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण और अपहरण | मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना |
365 | किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से उसका अपहरण करना और व्यपहरण करना | सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
366 | किसी महिला पर दबाव डालने और उसे शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से व्यपहरण या अपहरण | दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
366A | 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की को अवैध संभोग के लिए प्रेरित करना | दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
366B | 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के इरादे से किसी विदेशी देश से भारत में आयात करना | दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
367 | किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने या उसे गुलामी में डालने के इरादे से किसी का व्यपहरण या अपहरण करना | दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
368 | किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करने के बाद उसे गलत तरीके से छुपाना या कैद में रखना | सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
369 | दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे की संपत्ति चुराने के लिए उसका व्यपहरण और अपहरण | सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है |
महत्वपूर्ण मामले
एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1965)
मामले के तथ्य
इस मामले में बालिग होने वाली लड़की और अभियुक्त पड़ोसी थे और वे अच्छे दोस्त बन गए थे। लड़की अभियुक्त शख्स को मिलने के लिए बुलाती थी और उसने ही अभियुक्त के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उनकी शादी हो गई, लेकिन लड़की के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
शामिल मुद्दा
क्या अभियुक्त को वैध संरक्षकता से व्यपहरण के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है?
निर्णय
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में “लेना” या “लुभाना” का अर्थ निर्धारित किया है। मामले के तथ्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने किसी भी तरह से लड़की को उसके पिता का घर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है या वह उसे बहला-फुसलाकर ले गया है, क्योंकि लड़की में पर्याप्त परिपक्वता (मेच्योरिटी) की भावना है और वह ऐसी नहीं है। इतनी कम उम्र में कि वह अपने कृत्य के परिणामों को समझ नहीं पाती है। यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्त ने लड़की को बहकाने में सक्रिय रूप से भाग लिया था, और इसलिए, उसे व्यपहरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
आर बनाम प्रिंस (1875)
मामले के तथ्य
इस मामले में, एक नाबालिग लड़की ने अभियुक्त को बताया कि वह बालिग है, और इस तरह उसने इसे सच मानते हुए सच्चे विश्वास के साथ उसे उसके पिता के कब्जे से छीन लिया था।
शामिल मुद्दा
क्या अभियुक्त वैध संरक्षकता से व्यपहरण के लिए उत्तरदायी है?
निर्णय
न्यायालय ने माना है कि वास्तविक विश्वास व्यपहरण के अपराध के लिए कोई बचाव नहीं हो सकता है और वैध संरक्षकता से व्यपहरण के मामले में नाबालिग की सहमति कोई मायने नहीं रखती है; इसलिए, अदालत ने व्यपहरण के लिए अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा था।
हरियाणा राज्य बनाम राजा राम (1973)
मामले के तथ्य
इस मामले में पीड़िता एक विक्षिप्त दिमाग की लड़की थी। उसके पिता ने उसके वैध अभिभावक की हैसियत से काम किया। एक आदमी ने उसे अपने पिता का घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने साथ रहने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसने उस लड़की को संदेश (मैसेज) करना भी शुरू कर दिया। प्रतिवादी ने उस व्यक्ति की मदद की और लड़की को पहले उसके घर आने को कहा था। जब लड़की उसके पास आई तो वह उसे उस व्यक्ति के पास ले गया।
शामिल मुद्दा
क्या प्रतिवादी आईपीसी की धारा 361 के तहत अपराध का दोषी है?
निर्णय
माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि व्यपहरण के प्रावधान बच्चों और विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऐसे मामलों में लड़की की सहमति महत्वहीन है, और इस प्रकार, प्रतिवादी को वैध संरक्षकता से व्यपहरण के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।
ठाकोरलाल डी वडगामा बनाम गुजरात राज्य (1973)
मामले के तथ्य
इस मामले में मोहिनी नाम की एक नाबालिग लड़की थी और उसकी उम्र 18 साल से कम थी। अभियुक्त ने उसे अपने पिता का घर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आश्रय देने और हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा भी किया। वह उसे उसके पिता की वैध संरक्षकता से छीनने में सफल रहा।
शामिल मुद्दा
क्या अभियुक्त का आचरण और उसके परिणामस्वरूप किया गया कृत्य व्यपहरण की श्रेणी में आता है?
निर्णय
माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि यह कृत्य अभियुक्त के प्रलोभन के परिणामस्वरूप हुआ, और उसने ही लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए, अभियुक्त पर व्यपहरण का आरोप लगाया गया था।
समकालीन (रीसेंट) मामले
इस्सुब खान बनाम राज्य, पी.पी. द्वारा और अन्य (2023)
मामले के तथ्य
इस मामले में, पीड़िता साढ़े सत्रह साल की एक लड़की थी और वह अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई थी क्योंकि उनके माता-पिता को उनका दोस्ताना रिश्ता पसंद नहीं था। लड़की अभियुक्त के साथ भागकर मुंबई चली गई, जहां अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को वैध संरक्षकता से अपहरण के अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने के लिए यह अर्जी दायर की गई थी।
शामिल मुद्दा
क्या व्यपहरण के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निलंबित किया जा सकता है और अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है?
निर्णय
बंबई उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत व्यपहरण के अपराध की अनिवार्यताओं पर विचार करने में विफल रही है। विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में पीड़िता को बहलाने-फुसलाने या ले जाने के पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह साबित नहीं हो सका कि अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया था; इसलिए, सजा निलंबित कर दी गई और अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
निष्कर्ष
यह कहा जा सकता है कि “व्यपहरण” के अपराध का दायरा इतना व्यापक रखा गया है कि इसमें विभिन्न अन्य खतरों या कृत्यों को शामिल किया जा सके ताकि उन्हें दंडनीय बनाया जा सके, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके और संविधान की भावना को संरक्षित किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 14 को जिस उद्देश्य से जोड़ा गया है, उसे संरक्षित करने के लिए व्यपहरण और अपहरण के अपराधों को पहचानना और विशेष रूप से जोड़ना आवश्यक था।
व्यपहरण और अपहरण के कारणों को समझने के साथ ही मसौदा तैयार करने वालों ने इसमें गंभीर रूप भी जोड़ दिए हैं और उन्हें दंडनीय भी बना दिया है, जैसे हत्या के लिए व्यपहरण, फिरौती, भीख मांगना आदि। समाज के विकास के साथ, इस अपराध के दायरे को बढ़ाने और इसके दायरे में संयम के अन्य कृत्यों को शामिल करने के लिए संशोधनों पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वह विवाह या अन्य मान्यता प्राप्त रिश्तों में हो। इसके अलावा, बच्चों के विकासशील दिमाग को ध्यान में रखते हुए उम्र पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
व्यपहरण के दो प्रकार कौन से हैं?
आईपीसी की धारा 360 और 361 के तहत व्यपहरण के दो अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं, भारत से व्यपहरण और वैध संरक्षकता से व्यपहरण।
किस प्रतिवेदन में व्यपहरण एवं अपहरण की परिभाषाओं में संशोधन का सुझाव दिया गया है?
पांचवें विधि आयोग की 42वीं प्रतिवेदन में व्यपहरण और अपहरण की परिभाषाओं में संशोधन का सुझाव दिया गया है।
आईपीसी के तहत व्यपहरण से संबंधित कौन सी धारा है?
धारा 359 दो अलग-अलग प्रकार के अपहरण के बारे में बताती है, और धारा 360 और 361 आगे उन दो व्यपहरण के बारे में बात करती है, यानी, भारत से व्यपहरण और वैध संरक्षकता से व्यपहरण।
आईपीसी की धारा 363 के तहत व्यपहरण के लिए अधिकतम सजा क्या है?
आईपीसी की धारा 363 के तहत अधिकतम सजा सात साल की कैद हो सकती है।
व्यपहरण और अपहरण में क्या अंतर है?
व्यपहरण के अपराध में बच्चों के लिए एक आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि अपहरण के लिए ऐसी कोई आयु सीमा का उल्लेख नहीं है। आईपीसी में व्यपहरण के लिए सजा का उल्लेख है, जबकि अपहरण तब तक दंडनीय नहीं है जब तक कि यह किसी अन्य अपराध को अंजाम देने के इरादे से न किया गया हो।
संदर्भ
- https://www.latestlaws.com/bare-acts/central-acts-rules/ipc-section-363-punishment-for-kidnapping
- https://www.livelaw.in/tags/section-363-ipc
- https://www.barandbench.com/topic/section-363-ipc
- https://www.myadvo.in/bare-acts/indian-penal-code-1860/ipc-section-363/
- https://blog.ipleaders.in/all-about-section-363-ipc/