यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा के विधि छात्र Nikunj Arora और Yash Singhal द्वारा लिखा गया है। यह लेख स्वापक (नारकोटिक्स) औषधि (ड्रग्स) और मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। लेख में अधिनियम के उद्देश्यों, अधिनियम के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं, महत्वपूर्ण धाराओं के साथ संबंधित संशोधनों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका अनुवाद Pradyumn singh के द्वारा किया गया है।
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परिचय
हाल के वर्षों में, औषधि के दुरुपयोग की समस्या ने सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अपनी जड़ें फैला दी हैं और उन समाजों पर विनाशकारी प्रभाव डाले हैं जहां यह सबसे अधिक प्रचलित है। अन्य सामाजिक बुराइयों की तुलना में औषधि के दुरुपयोग की समस्या को अधिक गंभीर समस्या के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह संगठित अपराध, मानव तस्करी और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जैसे अन्य अपराधों के साथ-साथ एचआईवी-एड्स जैसे स्वास्थ्य खतरों के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भारत का सामाजिक, आध्यात्मिक और औषधीय संदर्भों में भांग और अफीम के उपयोग का लंबा इतिहास रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों से समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो दर्शाता है कि वर्ष 2010 और 2009 में क्रमशः 19.51 करोड़ रुपये और 17.05 करोड़ रुपये मूल्य के स्वापक औषधि जब्त किए गए थे। यह समस्या विशेष रूप से पंजाब और मणिपुर राज्यों में अधिक गंभीर है, जहां अनुमानों के अनुसार क्रमशः लगभग 18,000 और 25,000 अंतःशिरा (इंट्रावीनस) औषधि के उपयोगकर्ता (आईडीयू) हैं।
भारत में औषधि नियंत्रण कानूनों का अवलोकन
भारत में औषधि नियंत्रण कानूनों की उत्पत्ति का पता 1857 के अफीम अधिनियम से लगाया जा सकता है। इसके बाद 1878 का अफ़ीम अधिनियम और 1930 का खतरनाक औषधि अधिनियम आया। इन कानूनों को कुछ विशिष्ट औषधियों के उपयोग को विनियमित और देखरेख करने के लिए बनाया गया था। सीमित संदर्भों में; वे किसी भी सही तरह से परिभाषित सिद्धांतों पर आधारित नहीं थे और समग्र रूप से स्वापक औषधियों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए कोई व्यापक प्रावधान नहीं थे। इसके अलावा, प्रावधान के उल्लंघन के लिए मामूली सजा का प्रावधान किया, जो पहली बार अपराध करने वालों के लिए तीन साल की कैद और बार-बार अपराध करने वालों के लिए 4 साल की कैद थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद l, देशों ने मानवाधिकार कानून को अधिनियमित करने पर सामूहिक रूप से काम करना शुरू कर दिया, जो व्यक्तियों को सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने की अनुमति देने के लिए बनाए गए थे। स्वास्थ्य के संदर्भ में इस सामान्य सिद्धांत का सबसे स्पष्ट प्रकटीकरण मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ट्रीटी) के अनुच्छेद 12 में पाया जा सकता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त करने योग्य मानकों को बढ़ावा देने की मांग करते हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, स्वापक औषधि पर एकल सम्मेलन, 1961 और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, मन:प्रभावी पदार्थ पर सम्मेलन, 1971 जैसे कई अंतरराष्ट्रीय कानूनों ने औषधि के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए नियामक शासन और प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है। भारत के स्वापक औषधि नियंत्रण कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने और इन संधियों के लक्ष्यों को प्रभावी बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को व्यापक रूप से एक निषेधवादी (प्रोहिबिटरी) कानून के रूप में माना जाता है जो दो प्रकार के अपराधों से निपटने का प्रयास करता है: जो की निषिद्ध पदार्थों की तस्करी यानी खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री, साथ ही उनका उपभोग करना, है।
भारत सरकार स्वापक औषधि पर संयुक्त राष्ट्र एकल सम्मेलन (1961), मन:प्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971), और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1988), का हस्ताक्षरकर्ता है। जो चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के उपयोग को सीमित करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के उपाय निर्धारित करता है। एनडीपीएस अधिनियम साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 47 को लागू करते समय तीन संयुक्त राष्ट्र औषधि सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों को ध्यान में रखा गया था। यह अधिनियम पूरे भारत के साथ-साथ भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल करता है।
भारत उन पहले विकासशील देशों में से था जिन्होंने कम आय वाले व्यक्तियों के लिए औषधि की पहुंच में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय औषधि नीति (एनडीपी) तैयार की थी, हालांकि औषधि कंपनियों ने धीरे-धीरे चिकित्सकों के पर्चे के माध्यम से बाजार पर कब्जा कर लिया है। बाजार में औषधि की कीमतों को विनियमित करने के लिए 1963 में भारत सरकार द्वारा एक औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) पारित किया गया था। हालांकि डीपीसीओ का बहुत कम प्रभाव था, कई दवा कंपनियां देश से हट गई। नतीजतन, कुछ औषधि का उत्पादन भारत से चीन चला गया। 2013 में, डीपीसीओ में एक बड़ा सुधार हुआ। 2013 में, डीपीसीओ को गैर-नियंत्रित उत्पादों के लिए अधिक अनुकूल माना गया, क्योंकि कोई नया निवेश नहीं किया गया था।
प्रारंभ में, अफ़ीम और मॉर्फ़ीन का उपयोग गृहयुद्ध के दौरान चिकित्सा तैयारी के लिए किया जाता था और इससे स्वापक औषधि की लत लग गई। इन युद्धों में भाग लेने वाले अनुभवी सैनिक इन औषधियों के आदी हो गए, जिसके कारण सैनिक रोग का निदान किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, भले ही 1937 में भांग के उत्पादन पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगा दिया गया था, परन्तु कुछ सरकारों ने जल्द ही पाया कि उन्हें रस्सी और डोर जैसी आवश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता है।
भारत सरकार ने स्वापक औषधियों पर एकल सम्मेलन (1961) का विरोध किया, इसलिए सम्मेलन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत को केवल वैज्ञानिक और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भांग उपलब्ध कराने के लिए 25 वर्ष की छूट दी जाएगी, किसी अन्य कारण से नहीं। मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रति बाध्य हो गया था। इसने भारत सरकार को भांग के गहरे उपयोग को खत्म करने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप, 14 नवंबर 1985 को अधिनियमित एनडीपीएस अधिनियम ने बहुत कम विरोध के साथ भारत में सभी स्वापक औषधियों पर प्रतिबंध लगा दिया।
अधिनियम के घटक
अधिनियम को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अधिनियम के तहत अलग-अलग भागों को शामिल करता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सभी अध्याय हैं:
अध्याय I: प्रारंभिक
यह अधिनियम के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाओं और मन:प्रभावी पदार्थों में वस्तुओं को जोड़ने या हटाने से संबंधित शक्तियों के साथ-साथ अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
अध्याय II: प्राधिकारी और अधिकारी
यह अध्याय स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों पर चर्चा करता है। यह आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बात करता है जो किसी भी अपराध की जांच करने में सक्षम हैं और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर सलाहकार समिति की संरचना पर दिशा निर्देश भी देते हैं।
अध्याय II A: औषधियों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष
यह भाग स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कोष के गठन का प्रावधान करता है। इस कोष के तहत गतिविधियों के लिए वित्त की वार्षिक रिपोर्ट की भी वकालत करता है।
अध्याय III: निषेध, नियंत्रण और विनियमन
यह अध्याय स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के कब्जे को नियंत्रित करने और/या विनियमित करने के प्रावधानों के साथ-साथ अधिनियम के तहत निषिद्ध सभी गतिविधियों का एक विस्तृत विवरण देता है। यह अधिनियम के तहत निषेध, नियंत्रण और विनियमन में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की भूमिका का भी वर्णन करता है। यह किसी व्यक्ति या संगठन या किसी प्राधिकारी द्वारा औषधियों में बाहरी लेनदेन को प्रतिबंधित करता है।
अध्याय IV: अपराध और दंड
इस अध्याय में इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए विभिन्न अपराधों और उनके बाद के दंडों से निपटा गया है। अपराधों को सभी गतिविधियों के साथ परिभाषित किया गया है जो विशेष अपराध का गठन करते हैं। अधिनियम के तहत अपराधों को आपराधिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए दंड कठोर और कारावास के रूप में हैं। यह भाग अधिनियम के इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले मामलों में परीक्षण प्रक्रिया की भी गणना करता है।
अध्याय V: प्रक्रिया
इस अध्याय में जांच के लिए आवश्यक सटीक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के प्रावधानों से परे कोई भी गतिविधि, उस प्राधिकरण की ओर से कानूनी उल्लंघन का कारण बनेगी। यह वर्णन करता है:
- वारंट जारी करने की प्रक्रिया;
- किसी भी दोषी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया;
- अवैध खेती के बारे में सूचित करने का कर्तव्य;
- कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बीच नियंत्रित वितरण करने की शक्तियाँ;
- कुछ परिस्थितियों में बयानों की प्रासंगिकता; और
- जब्त की गई वस्तुओं का प्रभार लेने की पुलिस की शक्ति।
अध्याय V A: अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती
यह भाग पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रक्रिया में ऐसी संपत्ति की पहचान, उसके बाद उसकी जब्ती और प्रबंधन और अंत में अपराधी को नोटिस जारी करना और ऐसी अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह दर्शाता है कि सबूत का भार किस पक्ष पर है। जब्ती पर देय जुर्माना और विशेष हस्तांतरण शून्य और अवैध हैं। इसमें अपील के मामलों में अपना अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हुए अपराधों पर फैसला देने की न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की शक्ति भी बताई गई है। पुलिस के पास किसी मामले में अवैध संपत्तियों और खोजी हुई चीजों को अपने कब्जे में लेने की शक्ति है और कुछ मामलों में संपत्ति को छोड़ सकती है।
अध्याय VI: विविध
यह अध्याय अधिनियम के तहत सभी कम विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है। यह एक प्रावधान प्रदान करता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने विषय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के लिए नियम और नीतियां बनाते समय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का ध्यान रखेंगी। यह सरकार को नशे की लत से उबरने के लिए केंद्रों की पहचान करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार भी देता है। केंद्र सरकार के पास नियम बनाने या इस शक्ति को अन्य प्राधिकरणों को सौंपने की शक्ति है। अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान के संबंध में नियम और अधिसूचनाएं सभी सदस्यों के विचार के लिए संसद के समक्ष रखी जाएंगी। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के समान शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य
निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एनडीपीएस अधिनियमित किया गया था:
- स्वापक औषधियों के उपयोग और कब्जे को नियंत्रित करने वाले कानूनों को संशोधित और समेकित करना।
- स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध कब्जे, बिक्री, पारगमन (ट्रांजिट) और उपभोग के नियंत्रण, विनियमन और पर्यवेक्षण (सूपर्विजन) के लिए कड़े प्रावधान स्थापित करना।
- स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के साथ-साथ अवैध स्वापक औषधियों की तस्करी से प्राप्त या उपयोग की जाने वाली संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना।
- स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ-साथ उससे जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
स्वापक औषधि:
एनडीपीएस अधिनियम का धारा 2 पूरे कानून में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों को परिभाषित करता है। स्वापक औषधि को एक कानूनी अवधारणा के रूप में परिभाषित करना उन्हें चिकित्सकीय रूप से नींद लाने वाले एजेंट के रूप में वर्णित करने से बहुत अलग है। अधिनियम की धारा 2 (xiv) में स्वापक औषधियों को कोका पत्ती, गांजा, अफीम, खसखस के तने, इनमें से किसी भी पदार्थ के व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)/सांद्रण (कॉन्सन्ट्रेशन) और सरकार द्वारा अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित अन्य पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है।
दिनांक 13.3.2019 के एस.ओ 1350 (E) के अनुसार मौजूदा अधिसूचित निर्मित औषधियों के साथ, पदार्थों, लवणों (साल्टस) और उनकी तैयारियों में कुछ अतिरिक्त पदार्थों को भी निर्मित औषधि घोषित किया गया है।
स्वापक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो इंद्रियों की प्रभावशीलता को कम करते हैं और असुविधा को शांत करते हैं। अतीत में, ‘स्वापक पदार्थ’ शब्द को आम तौर पर सभी औषधियों के रूप में माना जाता था, लेकिन आजकल, इस शब्द का अर्थ हेरोइन, हेरोइन व्युत्पन्न और उनके अर्ध-सिंथेटिक संस्करणों (एडिशन) में बदल दिया गया है। ओपिओइड शब्द भी है जो इन औषधियों का वर्णन करता है। कुछ उदाहरणों में हेरोइन और निर्धारित औषधि जैसे विकोडिन, कोडीन, मॉर्फिन आदि शामिल हैं।
औषधियों को अक्सर ओपिओइड दर्द निवारक के रूप में भी जाना जाता है। उनका प्राथमिक उद्देश्य गंभीर दर्द का इलाज करना है जिसे अन्य दर्द निवारक औषधियों द्वारा पर्याप्त रूप से इलाज नहीं किया जा सकता है। जब तक इन औषधियों का उपयोग सावधानी के साथ और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की करीबी निगरानी में किया जाता है, तब तक ये दर्द के इलाज में काफी फायदेमंद हो सकती हैं।
मन:प्रभावी पदार्थ
इसके अलावा, ‘मन:प्रभावी पदार्थ’ शब्द का प्रयोग किसी भी पदार्थ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो मन को बदलता करता है। धारा 2(xxiii) में, ‘मन:प्रभावी पदार्थ’ को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक हो या सिंथेटिक या कोई प्राकृतिक व्युत्पन्न हो या उस पदार्थ या व्युत्पन्न से तैयार किया गया पदार्थ जो एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थ की सूची में हो। उदाहरण के लिए एम्फ़ैटेमिन, मेथाक्वालोन, डायजेपाम, अल्प्राजोलम, केटामाइन, आदि।
एनडीपीएस अधिनियम के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू
सकारात्मक पहलू:
इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक तथ्य यह है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों को सूची से बहुत आसानी से जोड़ा या हटाया जा सकता है। सरकार को इन परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए किसी औपचारिक विधेयक या संशोधन को पारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन उपलब्ध जानकारी के आधार पर या आधिकारिक राजपत्र में सरल प्रकाशन द्वारा किए जा सकते हैं।
भारत सरकार ने धारा 4 के उप-खंड 3 के अनुसार पूरे देश में स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन के समन्वय के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी के साथ स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की है। राष्ट्रीय योजना मापदंडों के आधार पर, एनसीबी राष्ट्रीय संपर्क के समन्वयक और खुफिया जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है।
विशेष रूप से, अधिनियम मजिस्ट्रेटों और केंद्र और राज्य सरकारों के विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों दोनों को तलाशी और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार देता है। इस तकनीक का उपयोग करके, किसी भी जानकारी का त्वरित और उचित तरीके से जवाब देना और वारंट जारी करने की आवश्यकता से बचना संभव होना चाहिए। नतीजतन, किसी भी जानकारी के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया की गारंटी है।
नकारात्मक पहलू
अधिकांश मामलों में, सजा उन कार्यों के लिए दी जाती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हत्या और चोरी। कानून द्वारा बनाए गए अपराध, जैसे कि एनडीपीएस अधिनियम में उल्लिखित, निराधार अपराधों की श्रेणी में आते हैं। जिस व्यक्ति के पास गाँजा है या वह अफीम युक्त पेय पीता है, वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। एक सामान्य नियम के रूप में, एक अपराध में दो तत्व शामिल होते हैं: विशिष्ट कार्य और दोषपूर्ण मन या कपटपूर्ण इरादा जिसने कार्य को जन्म दिया।
हालांकि, एनडीपीएस अधिनियम के धारा 35 के तहत दोषपूर्ण इरादे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और अदालत को अधिनियम के तहत सभी अपराधों के लिए दोषी मानसिक स्थिति की उपस्थिति मानने का निर्देश देता है। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहां कब्जा अधिनियम के तहत अपराध है, वहां सचेत कब्जे को इस अपराध के श्रेणी मे रखा जाएगा।
एनडीपीएस अधिनियम के आधार पर, यह माना जाता है कि प्रतिवादी को सामग्री का ज्ञान है। अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, या किसी अन्य आपत्तिजनक वस्तु के कब्जे का संतोषजनक हिसाब देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया है।
दूसरे दोषसिद्धि के मामले में, जो कि उकसाने या अपराध करने के प्रयास तक सीमित हो सकता है, धारा 31-A आजीवन कारावास के बजाय अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करती है।
नागरिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि एनडीपीएस अधिनियम की समीक्षा नागरिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य से की जानी चाहिए क्योंकि इसमें मृत्युदंड, जमानत का लगभग इनकार, इरादे और ज्ञान की पूर्वधारणा जैसे अत्यधिक कठोर दंड हैं, प्रभावी रूप से अभियुक्त पर उनकी बेगुनाही साबित करने का बोझ डालते हैं।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण धाराएँ
एनडीपीएस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण धाराएं निम्नलिखित हैं:
धारा 3:
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केंद्र सरकार को मन:प्रभावी पदार्थों की सूची से ऐसे पदार्थों या प्राकृतिक सामग्री या लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्री की तैयारियों को जोड़ने या हटाने का अधिकार है। बहुत ही सरल तरीके से, सरकार किसी भी समय बिना कोई कानून पारित किए या उपलब्ध जानकारी के आधार पर कानूनों में संशोधन किए बिना या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आधार पर निर्णय लिए बिना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकती है।
धारा 7A और धारा 7B:
धारा 7A के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वापक औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष नामक एक कोष बनाने का अधिकार है। विशेष रूप से, इस कोष का उपयोग स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए किए गए उपायों के संबंध में किए गए व्यय को शामिल करने के लिए किया गया है। धारा 7B के प्रावधानों में, केंद्र सरकार को इस कोष द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
धारा 8(c):
धारा 8(c), के अनुसार किसी के लिए भी कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भी हिस्से को इकट्ठा करना, या अफीम पोस्ता या किसी भी भांग के पौधे की खेती करना या उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या किसी भी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ को स्थानांतरित करना करना गैरकानूनी है।
हालाँकि, निम्नलिखित धारा का अपवाद है:
‘चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए और इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा प्रदान किए गए तरीके और सीमा तक।’
उत्तरांचल राज्य बनाम राजेश कुमार गुप्ता (2006) में यह माना गया कि अपवादों को दो मानदंडों पर आंका जाना चाहिए: पहला, क्या औषधियों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, और दूसरा, क्या वे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अध्याय VI और VII में निहित नियामक प्रावधानों के दायरे में आते हैं।
भारत संघ बनाम संजीव वी देशफान्डे (2014), मे न्यायालय ने माना कि धारा 8(C) के तहत, उन औषधियों पर प्रतिबंध लागू होगा जो एनडीपीएस नियमों की अनुसूची I में उल्लिखित नहीं हैं, लेकिन एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित हैं, और उन औषधियों पर भी लागू होंगी जो औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए है, क्योंकि वे एनडीपीएस अधिनियम द्वारा निषिद्ध हैं। एनडीपीएस अधिनियम में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। ऐसे पदार्थों से निपटने के संबंध में, इसमें केवल ऐसे नियम बनाना शामिल है जो ऐसी गतिविधियों को विनियमित और अनुमति देते हैं। धारा 8(c) के तहत, कुछ गतिविधियों को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है (जैसे कि वर्तमान मामले में भारत से बाहर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का आयात और निर्यात)। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपनाए गए नियमों की व्याख्या इस तरह नहीं की जानी चाहिए कि वे मूल अधिनियम में पाए जाने वाले अधिकारों और दायित्वों को खत्म कर दें। इसके अलावा, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों को चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित किया जा रहा है, यह अपने आप में धारा 8(c) के तहत बनाए गए निषेध को नहीं हटा सकता है। इसलिए एनडीपीएस अधिनियम, नियमों और आदेशों के अनुसार, निर्दिष्ट तरीकों के तहत उनके सीमा तक की जानी चाहिए।
धारा 27:
इस धारा में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के सेवन के लिए विभिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि 1 साल तक का कठोर कारावास, या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, और कोकीन, डायसेटाइल-मोर्फिन या किसी अन्य स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थ के अलावा किसी भी स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थ के सेवन पर, 6 महीने तक का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
गौंटर एडविन किर्चर बनाम गोवा राज्य, सचिवालय पणजी, गोवा, मे न्यायालय ने धारा 27 को सही साबित करने के लिए माना कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:
- किसी व्यक्ति के पास कोई स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पाया गया है, भले ही मात्रा ‘छोटी’ हो;
- इसलिए ऐसी वस्तुओं को रखना भी अधिनियम के प्रावधान, और उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इसके तहत जारी किसी सरकारी आदेश का उल्लंघन होगा; और
- ऐसी कोई भी स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ जो किसी भी व्यक्ति के पास पाया जाएगा, उसका उद्देश्य उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगा, न कि पुनर्विक्रय/वितरण के लिए होना चाहिए।
अनिल कुमार बनाम पंजाब राज्य (2017), में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही जेल में बंद है, उसे बाद के आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो जेल की अवधि आम तौर पर तब शुरू होगी जब व्यक्ति ने मूल सजा काट ली होगी। यदि मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह उचित हो तो अदालत पिछली सजा के साथ ही सजा चला सकती है। यह आवश्यक है कि न्यायालय इस तरह के विवेक का प्रयोग ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार करे न कि यंत्रवत् । यह अपराध की प्रकृति और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि सजा को एक साथ चलाने का निर्देश देने में विवेक का प्रयोग किया जाना है या नहीं।
धारा 36A:
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36A में एक खंड जिसे ‘गैर-बाधाकारी (नॉन-ऑब्स्टेंट)’ कहा जाता है, विशेष अदालत को तीन साल से अधिक के कारावास योग्य मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए है। निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं:
- एनडीपीएस अधिनियम के तहत, सरकार अपराधों के अभियोजन में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर सकती है।
- आधिकारिक राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से इसे विशेष क्षेत्रों या स्थानों में स्थापित किया जाएगा।
- विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा।
- विशेष न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए, एक न्यायाधीश को पहले सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होना चाहिए।
- एनडीपीएस अधिनियम के तहत, तीन साल से अधिक कारावास की सजा वाले सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा की जा सकती है।
- किसी पुलिस रिपोर्ट या किसी राज्य अधिकारी या केंद्रीय अधिकारी द्वारा की गई शिकायत की समीक्षा करके, एक विशेष अदालत यह निर्धारित करेगी कि कोई अपराध था या नहीं।
- एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा, विशेष अदालत को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) के तहत अन्य आपराधिक अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।
- विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा शासित होगी, जिसमें जमानत और बॉन्ड से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
- विशेष न्यायालय के मामले में, मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा।
धारा 41:
अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, मजिस्ट्रेटों के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, स्वापक औषधि विभाग, सीमा शुल्क विभाग, राजस्व खुफिया इकाई या राज्य के किसी अन्य विभाग के विशेष रूप से नामित राजपत्रित अधिकारियों को तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार है। परिणामस्वरूप, सूचना प्राप्त होने पर तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 50:
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का अनुरोध कर सकता है और अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट को नहीं लाया जाता है। हालांकि, अधिकारी के लिए व्यक्ति की तलाशी लेना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के धारा 100 के अनुसार संभव है की यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को किसी भी स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के साथ पाए जाने की संभावना के बिना निकटतम गठित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जा सकता है। तलाशी वारंट में ऐसे विश्वास के कारण बताए जाएंगे, और उसकी एक प्रति 72 घंटों के भीतर उसके तत्काल पर्यवेक्षक (सूपर्वाइज़र) को भेजी जाएगी।
धारा 64 A:
यह सरकार की ओर से एक सराहनीय पहल है जिसके तहत नशे के आदी लोगों को चिकित्सा उपचार लेने का मौका दिया जाता है और इसके लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। उपयोग करने के लिए धारा 64A किसी नशेड़ी पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत या थोड़ी मात्रा में स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों से जुड़े अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, वह नशामुक्ति के लिए स्वैच्छिक चिकित्सा उपचार लेगा; यदि वह नशामुक्ति के लिए चिकित्सा उपचार कराता है, तो उसे धारा 27 के प्रावधानों के तहत या कम संख्या में स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए किसी अन्य प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा। हालाँकि, यदि नशे के आदि को लत पर काबू पाने के लिए पूर्ण उपचार नहीं मिलता है, तो यह प्रतिरक्षा खो सकती है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत
कानून के मुताबिक, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के क्षेत्र में उदार दृष्टिकोण अनुचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में ऐसे मानक निर्धारित किए हैं, जिनके माध्यम से यह प्रदान किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियुक्त जमानत मांग रहा है तो क्या विचार किया जाना चाहिए।
भारत संघ बनाम रामसमुझ और अन्य (1999) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया कि
“…ध्यान रहे कि हत्या के मामले में अभियुक्त एक या दो व्यक्तियों की हत्या करता है, जबकि स्वापक औषधि का कारोबार करने वाले लोग कई निर्दोष युवा पीड़ितों की मौत का कारण बनने या उन पर जानलेवा हमला करने में सहायक होते हैं, जो असुरक्षित हैं; यह समाज पर हानिकारक और घातक प्रभाव डालता है; वे समाज के लिए खतरा हैं; भले ही उन्हें अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाए, सभी संभावनाओं में, वे तस्करी और/या स्वापक औषधि के अवैध कारोबार को गुप्त रूप से जारी रखेंगे।”
तदनुसार, स्वापक औषधि के मामलों में जमानत का व्यवहार सामान्य रूप से अलग होता है। आम तौर पर, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद श्रेणी से संबंधित है, जबकि एनडीपीएस के मामलों में, जेल नियम श्रेणी से संबंधित है और जमानत अपवाद श्रेणी से संबंधित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और गैर-जमानती अपराधों के मुद्दे से संबंधित है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय हैं और अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के पूरा होने तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा या उसकी जमानत नहीं होगी। यह धारा 19 या धारा 24 या धारा 27A के तहत अपराधों और वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाले अपराधों पर भी लागू होती है।
अधिनियम के तहत जमानत दिए जाने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:
- अभियुक्त के पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि वह अपराध का दोषी नहीं है।
- तथ्य यह है कि यदि जमानत दे दी जाती है, तो प्रतिवादी द्वारा जमानत पर बाहर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
केरल राज्य बनाम राजेश के एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि,
“धारा 37 की योजना से पता चलता है कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग न केवल सीआरपीसी की धारा 439 के तहत निहित सीमाओं के अधीन है, बल्कि धारा 37 द्वारा रखी गई सीमा के अधीन भी है जो एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है।”
उक्त धारा के तहत, कार्यकारी भाग नकारात्मक रूप में है जो यह निर्धारित करता है कि अधिनियम के तहत अपराध करने का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति तब तक जमानत के विस्तार का हकदार नहीं है जब तक कि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी न हो जाएं:
- अभियोजन पक्ष को आवेदन पर आपत्ति जताने का मौका मिलना चाहिए।
- निर्णय केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत यह मनाने के लिए सहमत हो, कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध दोषी मानने के लिए उचित आधार नहीं है।
इनमें से कोई भी शर्त पूरी न होने पर जमानत देना संभव नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि, जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 439 के बीच विरोधाभास होता है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 लागू होती है।
हकीम@पिल्ला बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. (2019) के मामले में न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का शीर्षक ‘संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध’ है। हालांकि, यह धारा एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम के तहत जो भी अपराध दंडनीय हैं वे संज्ञेय होंगे। कानून हर अपराध के लिए जमानत पर रोक नहीं लगाता है। सीआरपीसी की अनुसूची I में चर्चा किए गए अन्य कानूनों के तहत भी अपराध हैं। पहली अनुसूची के भाग II में, आइटम नंबर 3 में कहा गया है कि यदि विचाराधीन अपराध अन्य कानून के तहत तीन साल से कम कारावास से दंडनीय है, तो यह जमानती और गैर-संज्ञेय है।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत, थोड़ी मात्रा में गांजा (1 किलो तक) रखने के अपराध में छह महीने की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1) के आधार पर अपराध संज्ञेय है, हालांकि जैसा कि सूची में आइटम नंबर 3 (पहली अनुसूची के भाग II में) में कहा गया है, अपराध जमानती है।
रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ और अन्य (2020) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) के निर्णयों को आधार बनाया। अदालत के अनुसार, पंजाब कारावास अधिनियम की धारा 37 अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध दोनों बनाती है और जमानत देने के लिए कठोर शर्तें प्रदान करती है। इसी पर भरोसा करते हुए, न्यायमूर्ति कोटवाल ने नोट किया कि “1999 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये टिप्पणियां किए जाने के बाद से स्थिति नहीं बदली है”। इसलिए ये टिप्पणियां आज के परिदृश्य पर अधिक बल के साथ लागू होती हैं, यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बलदेव सिंह में फैसला बाध्यकारी है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं।
एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन
अधिनियम में किए गए संशोधन निम्नलिखित थे:
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) 1989:
एनडीपीएस अधिनियम में एक प्रमुख संशोधन किया गया है, जिसमें धारा 27A के तहत अवैध तस्करी के वित्तपोषण के लिए कड़े प्रावधान और खंडों को जोड़ा गया है। अवैध पदार्थों की तस्करी में उत्पादन, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण और धारा 27A के तहत दर्ज कोई भी व्यक्ति शामिल है।
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001:
इस संशोधित अधिनियम का उद्देश्य सजा को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाकर उसे युक्तिसंगत बनाना है। अब नशेबाज के लिए कानून को लागू करना आसान हो गया था, और जमानत को भी उदार बनाया गया था।
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014:
1 मई, 2014 को एनडीपीएस संशोधन 2014 लागू हुआ। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 71 में वर्णित है कि औषधि मामलों को कैसे संभाला जाना चाहिए, जिसमें उपचार सुविधा नियम भी शामिल हैं। पिछले संशोधनों के हिस्से के रूप में, अधिनियम के तहत उच्च-स्तरीय अपराधों को औषधि के सेवन को अपराधी बनाने के साथ-साथ अधिक गंभीर रूप से दंडित किया गया था। पहले की प्रक्रिया के विपरीत, जिसमें लंबे चरणों और विभिन्न वैधता अवधि के कई लाइसेंसों की आवश्यकता होती थी, परन्तु अब मॉर्फिन उत्पादकों को केवल संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक से एक ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
संशोधन के परिणामस्वरूप, पूरे देश में एक समान विनियमन लागू किया गया, जिससे राज्य-दर-राज्य संघर्ष को रोका जा सका। कई आवश्यक स्वापक औषधि जो चिकित्सकीय तैयारियों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, फेंटेनल और मेथाडोन, को रोगियों के लिए अधिक सुलभ बना दिया गया है। एक समझौते के रूप में, बड़ी मात्रा में स्वापक औषधियों की तस्करी के लिए बार-बार आपराधिक दोषसिद्धि के लिए मौत की सजा को घटाकर 30 साल की अलग सजा कर दिया गया। इस संशोधन के बाद, “छोटी मात्रा” अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021:
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021 6 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), 2021 को प्रतिस्थापित करना है। विधेयक के माध्यम से स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में एक मसौदा त्रुटि को ठीक किया गया है। यह अधिनियम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ से संबंधित कुछ कार्यों (जैसे इन पदार्थों का निर्माण, परिवहन और उपभोग) से संबंधित नियमों और विनियमों की रूपरेखा तैयार करता है।
2014 में जब अधिनियम में संशोधन किया गया था तो अवैध गतिविधियों की परिभाषा बदल दी गई थी। इस धारा में संशोधन नहीं किया गया, और इसमें ऐसी अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सजा के बारे में पहले की धारा संख्या का उल्लेख जारी रहा। विधेयक में दंड पर धारा में एक नया खंड संख्या जोड़ा गया है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान
आपराधिक कानून में, एक मौलिक सिद्धांत है जिसे ‘निर्दोषता की धारणा’ के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि एक अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि दोषी साबित न हो जाए। यह मौलिक सिद्धांत “सेमपर नेसेसिटस प्रॉबेेन्डी इनकमबिटे क्वी एजिट” कहावत से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो आप पर आरोप लगा रहा है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 एक अभियुक्त की दोषी मानसिक स्थिति के अनुमान से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह है कि अदालत यह मान लेगी कि अभियुक्त के पास अभियोजन आगे बढ़ाने के लिए ऐसी मानसिक स्थिति है।
इस धारा के तहत, एक स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि “इस धारा में दोषी मानसिक स्थिति में इरादा मकसद, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य पर विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है।” इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने खिलाफ लगाए गए अनुमान का खंडन करना होगा और यह दिखाना होगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
नरेश कुमार उर्फ नीटू बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 35 के तहत अपराध की मान्यता और धारा 54 के तहत कब्जे के संतोषजनक स्पष्टीकरण की आवश्यकता खंडनीय है। फिर भी, अभियोजन किसी भी उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने के लिए जिम्मेदार बना रहता है। विशेष रूप से, धारा 35(2) में कहा गया है कि एक तथ्य को तभी सिद्ध माना जा सकता है जब वह किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित हो न कि संभावनाओं की प्रबलता से।
इसके अलावा, नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2008), में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 35 और 54 अभियुक्त पर उलटा बोझ डालती हैं, और इस प्रकार, संवैधानिक हैं। अभियुक्त द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक अभियोजन द्वारा आवश्यक प्रमाण से कम है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्वापक औषधियों का सचेत कब्जा
एनडीपीएस अधिनियम में ‘सचेत कब्जा’ शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी विभिन्न न्यायिक निर्णयों ने इसे व्यक्तिगत मामले की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आलोक में विकसित किया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 निम्नलिखित बताती है:
- इस अधिनियम के तहत किसी घोर अपराध के लिए अभियोजन की स्थिति में, अदालत यह मान लेगी कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति दोषी थी, लेकिन प्रतिवादी सबूत के साथ जवाब दे सकता है कि वह आरोपित अपराध के संबंध में दोषी मानसिक स्थिति में नहीं था। इसमें, मन की दोषी स्थिति शब्द में किसी तथ्य का इरादा, मकसद और ज्ञान, साथ ही किसी तथ्य पर विश्वास करने का कारण शामिल है।
- किसी तथ्य को इस धारा के प्रयोजनों के लिए तभी सिद्ध माना जाता है जब अदालत की राय हो कि यह उचित संदेह से परे अस्तित्व में है, न कि केवल तब जब इसके अस्तित्व को साक्ष्य की प्रबलता द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सचेत कब्जे का अर्थ है कि स्वापक औषधि के भौतिक कब्जे के साथ-साथ कब्जे की मानसिक स्थिति भी हो। आपराधिक कानून के तहत, ‘ आपराधिक कृत्य (एक्टस रियस)’ और ‘आपराधिक मनःस्थिति (मेंस रिया)’ के तत्व एक आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व हैं। इसी तरह, एनडीपीएस अधिनियम के तहत, स्वापक औषधि का भौतिक और मानसिक कब्जा एक अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व हैं।
‘चेतना’ मन की एक जानबूझकर या इच्छित स्थिति को संदर्भित करता है। गुणवंतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, में यह बताया गया था कि किसी दिए गए उदाहरण में कब्जा जरूरी नहीं है कि भौतिक हो, बल्कि रचनात्मक भी हो सकता है जैसे कि जिस व्यक्ति के पास भौतिक रूप से होता है, वह ऐसी शक्ति या नियंत्रण के अधीन होगा। ‘कब्जा’ का तात्पर्य कब्जे के अधिकार से है। जैसा कि सुलिवन बनाम अर्ल ऑफ कैथनेस, में घोषित किया गया है। जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी बंदूक अपनी माँ के अपार्टमेंट में रखी थी, जो उसके अपने घर की तुलना में अधिक सुरक्षित वातावरण में थी, उसे उस बंदूक के कब्जे में माना जाना चाहिए। कब्जे की स्थापना करने पर, दावा करने वाला व्यक्ति कि यह सचेत कब्जा नहीं था, उसे इसकी प्रकृति का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कब्जे में आने के तरीके का ज्ञान उसे ऐसा करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम की धारा 35 कानूनी अनुमान के आधार पर इस स्थिति को वैधानिक मान्यता प्रदान करती है। धारा 54 के अनुसार, अवैध वस्तुओं के कब्जे के साक्ष्य के आधार पर अपराध का अनुमान लगाना भी संभव है।
उक्त शब्द के संबंध में कई न्यायिक घोषणाएँ की गई हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हैं। धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010), के मामले में, यह पता चला कि सह-अभियुक्त एक कार चला रहा था जिसमें 65 किलोग्राम अफ़ीम थी। अदालत द्वारा यह स्वीकार किया गया कि कार एक सार्वजनिक वाहन नहीं थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि यात्री के पास बरामद औषधि अनजाने मे थी। इसके अलावा, यह कहा गया कि एक बार कब्जा स्थापित हो जाने पर, अदालत यह मान सकती है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति दोषपूर्ण थी और अपराध किया गया था।
इसे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोलाखान गांधखान पठान बनाम गुजरात राज्य (2003) में, सचेत कब्जे की वैधता के मुद्दे थे जब अभियुक्त केवल एक ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रहा था और साथ ही उसके पास अवैध औषधि भी थी। हालांकि, अदालत ने सचेत कब्जे की वैधता को बरकरार रखा। यह माना गया कि संदिग्ध के पास न तो भौतिक कब्जा था और न ही पूर्वकल्पित धारणा या निर्धारित वैधानिक प्रावधान के तहत अपराध करने का मकसद था। अभियुक्त को बरी कर दिया गया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध होने के लिए भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार का कब्जा आवश्यक था।
मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003), में अदालत ने माना कि एक ही कार्य को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि भौतिक कब्जे के साथ मन की मानसिक स्थिति जुड़ी न हो, और कब्जा कब्जे की प्रकृति के संज्ञान के बिना लिया गया हो।
इसलिए, अदालतों ने बार-बार माना है कि स्वापक औषधियों या मनो-सक्रिय अवयवों पर भौतिक कब्जे को मानसिक नियंत्रण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यहां तक कहा कि अभिव्यक्ति ‘कब्जा’ के कई अलग-अलग अर्थ है, यह उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया गया है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ‘सचेत कब्जा’ शब्द व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) है और इसलिए इसे विभिन्न मामलों में तदनुसार और कुछ सावधानी के साथ संभालने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
भारत में स्वापक औषधियों की समस्या दिखने से कहीं ज्यादा गंभीर है। प्राचीन भारत में, गांजा, चरस और अन्य मनो-सक्रिय पदार्थों का उपयोग उपचार, दर्द निवारण और यहां तक कि मनोचिकित्सा के लिए किया जाता था। 1985 से पहले भारत में स्वापक औषधि के कब्जे या उपयोग को अपराध बनाने वाला कोई कानून नहीं था। अब, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनडीपीएस अधिनियम में कई प्रावधान है, जो गंभीर दंड निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 37 के अनुसार, अधिक गंभीर अपराधों के लिए जमानत का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। 1976 के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1976 (यूएपीए) की तुलना में, यह कानून अधिक कठोर था और परिणामस्वरूप अदालतें लोगों को जमानत पर रिहा करने में हिचकिचाती थीं।
कई कानून सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, हालांकि, जब उनका दुरुपयोग किया जाता है, तो वे क्रूर हो सकते हैं। कानून के अधिक सख्त होने पर कठोर कानून के उभरने की अधिक संभावना होती है। अपनी सख्त प्रकृति के आलोक में, एनडीपीएस का अधिक दुरुपयोग होने की संभावना है। इसलिए, अदालतों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून का हथियार न बनाया जाए और समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले।
संदर्भ