कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है

0
8768
Employees Provident Fund Act, 1952
Image Source- https://rb.gy/faudqe

यह लेख Bhaskar Tryambakrao Behere द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एचआर मैनेजर्स के लिए लेबर, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल लॉ में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है। इस लेख में लेखक ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एक्ट), 1952 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन पात्र (एलिजिबल) है पर चर्चा की है।

परिचय

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (संक्षिप्त शीर्षक: ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952) भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम कर्मचारी को सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के बाद या किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रितों (डिपेंडेंट) के लिए भविष्य प्रदान करता है। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता और अनिश्चितता के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम को अनुच्छेद 41 के अनुसार अधिनियमित किया गया है। दूसरे शब्दों में ईपीएफ कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना है। वर्तमान में, इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएँ लागू हैं: 

ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)

ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन पूरे भारत में लागू है। यह निम्न पर लागू होता है;

  • प्रत्येक कारखाना (फैक्टरी) जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत (एंप्लॉयड) हैं।
  • हर दूसरे प्रतिष्ठान (एस्टेब्लिशमेंट) जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी केंद्र सरकार सूचित कर सकती है।
  • केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठान जहां भले ही 20 से कम व्यक्ति कार्यरत हों।

धारा 1(4) के तहत, यदि नियोक्ता (एंप्लॉयर) और अधिकांश कर्मचारी सहमत हैं कि अधिनियम के प्रावधान उनके प्रतिष्ठान पर लागू होने चाहिए, तो वे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर) (सीपीएफसी) को आवेदन कर सकते हैं।

यह अधिनियम उस प्रतिष्ठान पर लागू होता रहेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, भले ही किसी भी समय कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 20 से कम हो।

धारा 2 (f) के तहत, किसी भी प्रकार के काम (मैनुअल या अन्यथा) की मजदूरी जो एक ठेकेदार के माध्यम से 15000/- से कम है के लिए कार्यरत कोई भी व्यक्ति ईपीएफ का सदस्य बनने के लिए पात्र है। प्रतिष्ठान के लिए काम करने वाले कर्मचारी, चाहे अंशकालिक (पार्ट टाइम) रूप से काम कर रहे हैं या एक निश्चित अवधि के अनुबंध पर काम कर रहे हैं, या एक ट्रेनी के रूप में, वे सब कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। 

अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत एक अपरेंटिस के रूप में लगे व्यक्ति को सदस्य नहीं माना जा सकता है।

यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15000/- से अधिक है तो मौजूदा यूएएन के तहत ईपीएफ में योगदान करने के लिए पात्र होगा अगर वह व्यक्ति पिछले रोजगार के दौरान ईपीएफ में योगदान कर रहा था। 

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

ईपीएफ, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की मुख्य योजना है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति पर लागू होता है जो प्रति माह 15000/- से कम वेतन प्राप्त कर रहा है। ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफओ में योगदान का भुगतान करना होता है और नियोक्ताओं को ईपीएफ सदस्यों के लिए समान योगदान का भुगतान करना होता है। नियोक्ता, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को ईपीएफओ में जमा करने के लिए जिम्मेदार है। अनुबंध कर्मचारियों के मामले में पीएफ अंशदान (कंट्रीब्यूशन) की कटौती और जमा करने के लिए ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) जिम्मेदार है। यदि कोई ठेकेदार अनुपालन करने में विफल रहता है, तो मुख्य नियोक्ता अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है।

धारा 2 (b) के तहत, मूल मजदूरी में नकद द्वारा भुगतान या देय सभी पारिश्रमिक (वेजेज) शामिल हैं। खाद्य रियायत (फूड कंसेशन), कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, बोनस कमीशन या कर्मचारी को उसके रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए काम के संबंध में देय कोई अन्य समान भत्ता, नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई उपहार इसके कुछ अपवाद हैं। 

धारा 6 के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता को देय मूल वेतन और महंगाई भत्ता (यदि कोई हो) के 12% की दर से काटे जाने वाले पीएफ के योगदान को इस संबंध में समान योगदान करने की आवश्यकता है। पीएफ काटने के लिए पीएफ वेतन की अधिकतम सीमा 15000/- प्रति माह है। नियोक्ता के अंशदान को दो भागों में बांटा जाएगा एक 3.67% भविष्य निधि में जाता है और दूसरा 8.33% पेंशन निधि में जाता है।

इसके अतिरिक्त नियोक्ताओं को क्रमशः पीएफ मजदूरी के 0.5% की दर से ईडीएलआई शुल्क और ईपीएफ प्रशासन शुल्क का योगदान करने की आवश्यकता है। न्यूनतम 500/- रुपए ईपीएफ प्रशासन शुल्क के रूप में देय है।

कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना, 1976

ईडीएलआई योजना उन सभी नियोक्ताओं पर लागू होती है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ प्रावधान प्रदान करते हैं। ईडीएलआई योजना 1976 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। नियोक्ताओं को ईडीएलआई योजना में योगदान करने की आवश्यकता है। ईडीएलआई के लिए अंशदान मूल वेतन के 0.5% की दर से है। इस योजना के लिए कर्मचारियों को कोई अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है।

मृत्यु की स्थिति में बीमित व्यक्ति की सेवा में पंजीकृत नामांकित (रजिस्टर्ड नॉमिनी) व्यक्ति को इस योजना के तहत एकमुश्त (लंपसम) भुगतान प्राप्त होता है। यदि कोई नामांकित व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी ईडीएलआई लाभों के दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ईडीएलआई लाभों की गणना

ईडीएलआई लाभों की गणना के लिए मृतक व्यक्ति के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन (एवरेज सैलरी) पर विचार किया जाएगा। औसत वेतन का तीस गुना और औसत शेष का 50% मृतक व्यक्ति के ईपीएफ खाते में होना चाहिए।

उदाहरण के लिए:

सदस्य का औसत वेतन 15,000/- प्रति माह है और औसत ईपीएफ खाता शेष 3,00,000/- है

(15,000 x 30)+1,50,000 = 6,00,000

नामांकित व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी अधिकतम 6 लाख तक प्राप्त करने के पात्र हैं। साथ ही यह भी प्रदान किया जाता है कि ईडीएलआई के लाभ 2.5 लाख से कम नहीं होंगे। 

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को ईपीएस, 1995 से बदल दिया गया है)

धारा 6 के तहत, नियोक्ताओं को कर्मचारियों को देय वेतन के 8.33% की दर से ईपीएस में योगदान करने की आवश्यकता है। अधिकतम पेंशन योग्य मजदूरी सीमा 15,000/- प्रति माह है।

58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सदस्य की सेवानिवृत्त होता हैं। 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले, 10 या अधिक वर्षों के लिए सेवा प्रदान करने वाले सदस्य, सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र होंगे। इस उद्देश्य के लिए, 9 वर्ष और 6 माह के पूर्ण होने को 10 वर्ष तक पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया जाएगा।

सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा समाप्त कर देते हैं, लेकिन 10 या अधिक वर्षों के लिए सेवा प्रदान करने वाले सदस्य प्रारंभिक पेंशन के लिए पात्र हैं।

उदाहरण के लिए:

 X, 1 सितंबर 2007 को ABC कंपनी में शामिल हुआ था और 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हुआ था। उसने 13 साल की सेवा प्रदान की थी। वह 1 सितंबर 2014 से पहले 15000 प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहा था और धीरे-धीरे उसे वेतन वृद्धि मिली और सेवानिवृत्ति पर उसका अंतिम आहरित (ड्रॉन) वेतन 20000 प्रति माह था।

पेंशन योग्य वेतन के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1000/- प्रति माह होगी। यदि किसी सदस्य ने 20 या अधिक वर्षों के लिए सेवा प्रदान की है, तो वह पेंशन योग्य सेवा की गणना के लिए बोनस के रूप में 2 सेवा वर्षों के लिए पात्र है।

ईपीएस अधिनियम, 1995 की धारा 14 के अनुसार, यदि किसी सदस्य ने बाहर निकलने की तिथि पर या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 या अधिक वर्षों तक सेवा प्रदान नहीं की है, तो वह टेबल D में उल्लिखित आहरण लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, सेवा के दौरान कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद, मृतक सदस्य के नामित/कानूनी उत्तराधिकारी मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)

प्रत्येक ईपीएफ सदस्य को 12 अंकों का यूएएन आवंटित (अलॉट) किया जाता है। यह ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए उत्पन्न किया जाएगा। अलग-अलग नियोक्ता द्वारा अलग-अलग कर्मचारी को मल्टीपल मेंबर (यानी पीएफ नंबर) आवंटित किया जा सकता है। भले ही सदस्य नौकरी बदल ले लेकिन यूएएन व्यक्तिगत सदस्यों के लिए आजीवन समान रहेगा। यूएएन एक कर्मचारी के मल्टीपल मेंबर आईडी के लिए एक छत्र के रूप में कार्य करेगा। सिंगल नंबर यानी यूएएन के तहत मल्टीपल मेंबर आईडी को ट्रैक करना आसान होगा। 

सदस्य अपना दावा आसानी से ऑनलाइन स्थानांतरित (ट्रांसफर) या आहरण कर सकते हैं। सदस्य अपना दावा ऑनलाइन एक ईपीएफ खाते से दूसरे ईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने में सक्षम हैं। प्रत्येक सदस्य को ऑनलाइन पासबुक सुविधा, योगदान अलर्ट के लिए एसएमएस सुविधा प्रदान की जाती है। यूएएन की मदद से कर्मचारी अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते है, पीएफ बैलेंस और क्लेम स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते है। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को यूएएन सक्रिय (एक्टिवेट) करना आवश्यक है। यूएएन के सक्रिय के बिना सदस्य पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस और केवाईसी अपडेट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे।

ऑनलाइन सेवाओं स्थानांतरण/आहरण सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या, स्थायी खाता संख्या (पैन) और बैंक खाता विवरण यूएएन के साथ अपडेट करना अनिवार्य है।

भविष्य निधि आहरण

सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफ खाते में पूरी जमा राशि प्राप्त होती है। यदि किसी सदस्य का ईपीएफ में योगदान 10 वर्ष से कम है, तो सदस्य मासिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। इस मामले में, सदस्यों को एक संचित भविष्य निधि और पेंशन निधि प्राप्त होगी।

ईपीएफ सदस्य आपातकालीन स्थिति में जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, विवाह, उच्च शिक्षा, घर की खरीद या निर्माण, गृह ऋण की चुकौती (होम लोन रिपेमेंट), घर का नवीनीकरण (रिनोवेशन) और विकलांगता के कारण कठिनाई को कम करने के लिए उपकरण की खरीद के लिए ईपीएफ खातों से आंशिक आहरण (पार्शियल विड्रॉल) प्राप्त कर सकते हैं। आंशिक आहरण की सीमा कारण पर निर्भर करती है। ईपीएफ सदस्य यूएएन का उपयोग करके अग्रिम (एडवांस) ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • चिकित्सा उद्देश्य:  स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों या माता-पिता के चिकित्सा उपचार के लिए सदस्यों को मासिक मूल वेतन का 6 गुना या कुल कर्मचारी का हिस्सा और ब्याज जो भी कम हो, तक अग्रिम मिल सकता है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए निकासी के लिए कोई आवश्यक सेवा वर्ष मानदंड (क्राइटेरिया) नहीं है।
  • विवाह: स्वयं, पुत्र/पुत्री, और भाई/बहन के विवाह के लिए सदस्य ईपीएफ से अपने हिस्से के 50% तक अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता के 7 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए।
  • शिक्षा: मैट्रिक के बाद स्वयं या पुत्र/पुत्री की शिक्षा के लिए सदस्य ईपीएफ से अपने हिस्से का 50% तक अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता के 7 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए।
  • जमीन की खरीद या घर की खरीद / निर्माण: भूमि की खरीद के लिए सदस्य को मासिक मूल वेतन के 24 गुना तक महंगाई भत्ता और घर की खरीद या निर्माण के लिए मासिक मूल वेतन के 36 गुना तक महंगाई भत्ता प्राप्त करने की अनुमति है, उक्त सीमा कुल लागत तक सीमित है। इस प्रयोजन के लिए संपत्ति, अर्थात भूमि या घर कर्मचारी के नाम पर या पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए। इस कारण से अग्रिम लाभ उठाने के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता के 5 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए।
  • गृह ऋण चुकौती: गृह ऋण चुकाने के लिए सदस्य मासिक मूल वेतन के 36 गुना तक महंगाई भत्ता / ईपीएफ खाते में कुल स्थायी क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं जिसमें ब्याज सहित कर्मचारी का योगदान / ब्याज सहित आवास ऋण पर कुल बकाया शामिल है। संपत्ति कर्मचारी या पति या पत्नी के नाम पर या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत होनी चाहिए। इस कारण के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता के 10 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए।
  • मकान का नवीनीकरण: इस उद्देश्य के लिए सदस्य को मासिक वेतन और महंगाई भत्ता का 12 गुना तक अग्रिम या ब्याज या कुल लागत के साथ स्वयं का योगदान, जो भी कम से कम हो, की अनुमति दी जा सकती है। संपत्ति कर्मचारी या पति या पत्नी के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होनी चाहिए। इस कारण सदस्यों को सदस्यता के 5 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए थे।

सदस्य को घर के नवीनीकरण के लिए दो बार अग्रिम की अनुमति दी जा सकती है:

  1. घर के पूरा होने के 5 साल बाद
  2. घर के पूरा होने के 10 साल बाद
  • सेवानिवृत्ति से पहले आंशिक आहरण: एक बार सदस्य 54 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद, ईपीएफ खाते से निधि स्टैंडिंग क्रेडिट का 90% तक निकाल सकता है। सदस्य सेवानिवृत्ति से एक साल पहले ईपीएफ को 90% तक आंशिक रूप आहरण सकते हैं।
  • शारीरिक रूप से विकलांग: लोगों को विकलांगता के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण की खरीद के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। इस कारण से अग्रिम 6 महीने के लिए सदस्य के मूल वेतन और डीए या उस पर ब्याज के साथ अपने स्वयं के ईपीएफ शेयर या उपकरण की लागत, जो भी कम से कम हो, से अधिक नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए एक सक्षम चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 

मृत सदस्य का संचय (एक्युमुलेशन)

किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, अधिनियम के पैरा 70 के तहत, यदि नामांकन मौजूद है, तो मृतक सदस्य के नामांकित व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाना है। यदि कोई नामांकन नहीं होता है, तो मृतक सदस्य के परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशि का भुगतान किया जाएगा।

पैरा 2 के अनुसार, परिवार में सदस्य के मामले में निम्न शामिल हैं-

  • पुरुष: उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे।
  • महिला: उसका पति, उसके बच्चे, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे।

निम्नलिखित सदस्य इस उद्देश्य के लिए पात्र नहीं हैं:

  1. बड़ा पुत्र
  2. एक मृत पुत्र का बड़ा पुत्र
  3. विवाहित पुत्रियाँ (यदि विवाहित पुत्रियों के पति जीवित हैं)
  4. मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियाँ (यदि मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों के पति जीवित हैं)।

पैरा 70A के तहत, यदि मृतक सदस्य की राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति पर सदस्य की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को देय हिस्सा आपराधिक मामले के समापन तक रोक दिया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति हत्या से बरी हो जाता है, तो उसे देय हिस्सा प्राप्त होगा। यदि ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसे उस सदस्य की हत्या के लिए सजा दी जाती है, तो उसे देय वेतन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा और अन्य पात्र सदस्य को हिस्सा का भुगतान किया जाएगा।

विभिन्न परिदृश्यों में आहरण के लिए आवश्यक फॉर्म

पीएफ फॉर्म्स

पीएफ फॉर्म विवरण
फॉर्म 20 अवयस्क (माइनर)/मृत सदस्य का पीएफ निकालने के लिए फॉर्म
फॉर्म 19 बकाया पीएफ का दावा करने के लिए फॉर्म
फॉर्म 31 अग्रिम के लिए आवेदन (आपातकाल में आंशिक पीएफ निकासी)
फॉर्म 10C पेंशन निकासी फॉर्म 
फॉर्म 10D निधि पेंशन योजना आवेदन फॉर्म
फॉर्म सीसीएफ निकासी के लिए समग्र दावा फॉर्म पहले फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31 की जगह लेता है

निष्कर्ष

अधिनियम और योजनाएं ईपीएफ सदस्यों को तीन प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं जैसे अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारियों / परिवार के सदस्यों को पेंशन और कर्मचारियों को बीमा कवर करती है।

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here