भारत में ट्रांसजेंडर के अधिकार क्या हैं

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20137
Transgender Person (Protection of Rights) Act 2019
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यह लेख दिल्ली के एमिटी लॉ स्कूल की Saumya Agarwal और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की Gourvika ने लिखा है। इस लेख में भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी पहचान तथा उनके संघर्षों के बारे में चर्चा की गयी है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

ट्रांसजेंडर व्यक्ति वे लोग होते हैं जिनकी पहचान रूढ़िवादी लिंग मानदंडों (स्टीरिओटीपिकल जेंडर नॉर्म्स) से भिन्न होती है, जो केवल पुरुष या महिला के रूप में लिंग की पहचान करते हैं। समाज उनकी लिंग पहचान को स्वीकार करने में विफल रहा है, जिसके कारण उन्हें भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। ट्रांसजेंडर लोगों के कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं जिनकी पहचान हिजड़ा, जोगप्पा, सखी, अरधी आदि के रूप में की जाती है और यह ऐसे लोग हैं, जो किसी भी समूह से संबंधित नहीं हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। यह लेख भारत में ट्रांसजेंडर के अधिकारों से संबंधित है क्योंकि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का अधिकार है और वे कानून के तहत कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं। भारतीय संविधान के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को समान रूप से अधिकारों की गारंटी दी गई है, क्योंकि संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय और समानता की गारंटी देता है। सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में भेदभाव के खिलाफ निषेध प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) अधिनियम (ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट) एक्ट), 2019 को अधिनियमित किया है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपायों को भी अपनाया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति

ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उन लोगों के रूप में माना जाता है, जिनकी लिंग पहचान उस लिंग से भिन्न होती है जिसे वे जन्म के समय मानते थे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ है “एक व्यक्ति जिसका लिंग उस लिंग से मेल नहीं खाता है जो उन्हें उनके जन्म के समय उसे सौंपा गया था, लेकिन वे इंटरसेक्स भिन्नता और लिंग-भेद (जेंडरक्वीर) वाले व्यक्ति हैं”। वे वह लोग हैं जो पुरुष या महिला शरीर रचना के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वे अपने शरीर की संरचना से अलग महसूस करते हैं क्योंकि उनकी लिंग अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार उनके जन्म के लिंग से भिन्न होता है। ट्रांसजेंडर लोग अपनी लिंग पहचान को कई तरह से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं क्योंकि कुछ लोग अपने व्यवहार, पहनावे या तौर-तरीकों का उपयोग उस लिंग की तरह जीने के लिए करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सही है क्योंकि वे लिंग की पारंपरिक समझ को अस्वीकार करते हैं, जो कि केवल पुरुष और महिला के बीच विभाजित है, इसलिए वे खुद को ट्रांसजेंडर या लिंग-भेद के रूप में पहचान करते हैं।

‘ट्रांसजेंडर’ शब्द के बारे में ग़लतफ़हमी (मिसकन्सेप्शन)

ट्रांसजेंडर केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिनके जननांग (जेनिटल्स) आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक व्यापक शब्द है, जिनकी लिंग अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार उनके जन्म के लिंग से अपेक्षित मानदंडों से भिन्न है। विभिन्न ट्रांसजेंडर पहचान इस श्रेणी के अंदर आते हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिला, पुरुष से महिला (एमटीएफ) और महिला से पुरुष (एफटीएम) शामिल हैं। इसमें क्रॉस-ड्रेसर (जो दूसरे लिंग के कपड़े पहनते हैं), लिंग क्वीर लोग (उन्हें लगता है कि वे दोनों लिंग के हैं या दोनों लिंग के नही हैं) और इसमें ट्रांससेक्सुअल भी शामिल हैं।

भारत में, ट्रांसजेंडर संबंधित पहचानों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें हिजड़ा, अरवानी, कोठी, जोगता/ जोगप्पा, शिव शक्ति शामिल हैं। पहले उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया जाता था।

हिजड़ा एक फारसी शब्द है, जिसका अनुवाद हिजड़े के रूप में किया जाता है, और जिसका प्रयोग भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आम बोलचाल में किया जाता है।

‘अरवानी’ पुरुष-से-महिला ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो एसआरएस (सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी) के माध्यम से जननांग परिवर्तन से गुजरता है या निर्वाण करता है, जो कि बधिया (कास्ट्रेशन) का एक पारंपरिक तरीका है।

कोठी का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो समान यौन संबंधों में स्त्री की भूमिका अपनाते हैं, लेकिन कम्युनिटी में अरवानी के रूप में नहीं रहते हैं।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाने वाले जोगता / जोगप्पा पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर हैं, जो खुद को एक विशेष भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं।

आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली शिव शक्तियाँ ऐसे पुरुष हैं जिन्हें देवताओं, विशेषकर भगवान शिव से विवाहित माना जाता है। वे आमतौर पर आध्यात्मिक उपचारक या ज्योतिषी के रूप में काम करते हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर के अधिकार

ट्रांसजेंडर लोग वे व्यक्ति होते हैं जो रूढ़ियों और केवल दो लिंगों के अस्तित्व से भिन्न होते हैं, जो कि पुरुष और महिला हैं; उनके पास अलग-अलग उपस्थिति, व्यक्तिगत विशेषताएं और व्यवहार हैं। दूसरे लिंग से अलग होने के कारण, ट्रांसजेंडर लोग सामाजिक उत्पीड़न के अधीन रहे हैं क्योंकि समाज उनकी लिंग पहचान को स्वीकार करता है और वे उन पर होने वाली शारीरिक हिंसा से पीड़ित होते हैं। जिन मुख्य समस्याओं से वे पीड़ित हैं, वे हैं, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, बेघर होना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी, अवसाद (डिप्रेशन), शराब का दुरुपयोग और जीवन भर भेदभाव। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, भारतीय संविधान ने उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें “तीसरे लिंग” के रूप में मान्यता देने का अधिकार दिया है और उन्हें कुछ कल्याणकारी उपाय भी प्रदान किए हैं।

तीसरे लिंग के रूप में मान्यता

ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जीवन भर के लिए भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि पहले उनकी लिंग पहचान को कानून या समाज द्वारा मान्यता नहीं दी जाती थी और उन्हें अपने लिंग के खिलाफ पुरुष या महिला लिखने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को उनके द्वारा किए गए भेदभाव को मिटाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह ट्रांसजेंडर को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानें और उन्हें उनके तीसरे लिंग की श्रेणी के आधार पर शिक्षण संस्थान और रोजगार में प्रवेश दिलाने की अनुमति दें। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में तीसरे लिंग ने कानून की नजर में कानूनी मान्यता प्राप्त की, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार तीसरे लिंग के लिए उसी तरह उपलब्ध होने चाहिए जैसे वे पुरूष और महिला को प्रदान किए गए थे। अदालत ट्रांसजेंडर को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के तहत समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करती है। अदालत ने गरिमा (डिग्निटी) के अधिकार के महत्व पर जोर दिया और उनकी लिंग पहचान को उचित मान्यता दी जो कि सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरने के बाद पुन: सौंपे गए सेक्स पर आधारित थी, क्योंकि व्यक्ति को पुरुष या महिला के रूप में मान्यता प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार ट्रांसजेंडर शिक्षा और रोजगार सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनी संरक्षण के हकदार हैं।

कानून का शासन सर्वोच्च है और भारत में कानून की नजर में सभी समान हैं। फिर भी, ट्रांसजेंडर समुदाय एक निरंतर लड़ाई में है क्योंकि उन्हें समाज के हर हिस्से से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और भेदभाव से लड़ना पड़ता है, चाहे वह उनका अपना परिवार और मित्र हों या बड़े पैमाने पर समाज ही क्यों न हो। ट्रांसजेंडर लोगों का जीवन एक दैनिक लड़ाई है क्योंकि उन्हें कहीं भी स्वीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उनका उपहास भी किया जाता है।

हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या 400 2012 (नालसा)], के मामले में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी ने अपने अग्रणी (लीडिंग) निर्णय में पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग को मान्यता दी थी। विविध लिंग पहचानों को मान्यता देकर, न्यायालय ने ‘पुरुष’ और ‘महिला’ की दोहरी लिंग संरचना का भंडाफोड़ किया है, जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है।

“तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा है,” यह न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय को बताया था।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है। किसी की लिंग पहचान को चुनने का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो फिर से अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार का निर्धारण करते हुए, न्यायालय ने कहा कि “एक व्यक्ति जिस लिंग से संबंधित है, वह संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाना है।” सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के लोगों को लिंग पहचान का अधिकार दिया है।

इसके अलावा, उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

न्यायालय अनुच्छेद 19 (1) (a) द्वारा लागू किसी की लिंग अभिव्यक्ति की भी रक्षा करता है और यह माना जाता है कि “संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निहित प्रतिबंधों (रिस्ट्रिक्शन) के अधीन किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति या कपड़ों की पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है”।

न्यायालय ने इस अधिकार को मान्यता दी कि कोई व्यक्ति निजी, व्यक्तित्व और मनुष्य की स्वतंत्र विचार प्रक्रिया में कैसे व्यवहार करना चाहता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।न्यायालय ने आगे कहा कि एक व्यक्ति को अपनी गरिमा का एहसास नहीं होगा यदि उसे उस लिंग में परिपक्व (मेचयोर) होने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वह संबंधित नहीं है या वह संबंधित नहीं हो सकता है, या जो उसके विकास में फिर से बाधा उत्पन्न करेगा।

सर्वोच्च न्यायलय ने चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों में तीसरी श्रेणी को शामिल करके और शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए हैं।

मानव अधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्रता हैं जो एक मानव होने के कारण उन्हें गारंटी दी जाती है, जिसे किसी भी सरकार द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही निरस्त किया जा सकता है। इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ट्रांसजेंडर समुदाय की शिकायतों और पीड़ा से चिंतित था क्योंकि वे उस समय उन्हें सौंपी गई पुरुष / महिला की पहचान के बजाय अपनी लिंग पहचान की कानूनी घोषणा चाहते थे। उनकी प्रार्थना थी कि उनकी लिंग पहचान की गैर-मान्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के अर्थ की व्याख्या की और कहा कि अनुच्छेद ‘किसी भी व्यक्ति’ को सुरक्षा प्रदान करता है, और यहां “व्यक्ति” में ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल है और इसलिए, वे सभी इस देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह राज्य गतिविधि के क्षेत्र में कानूनी संरक्षण के हकदार हैं। अदालत ने यह भी माना कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 केवल पुरुष या महिला के जैविक लिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य उन लोगों को भी शामिल करना है जो खुद को न तो पुरुष मानते हैं और न ही महिला। इसके अलावा अदालत ने अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) का हवाला दिया और निष्कर्ष निकाला कि ट्रांसजेंडर व्यक्तित्व को ट्रांसजेंडर के व्यवहार और प्रस्तुति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अंत में, अदालत ने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया और कहा कि “हिजड़ों / किन्नरों को हमारे संविधान और कानूनों के तहत द्विआधारी (बाइनरी) लिंग के अलावा तीसरे लिंग के रूप में माना जाना चाहिए”।

सर्वोच्च न्यायलय ने अपने अंतिम फैसले में घोषित किया कि भारत के संविधान के भाग III और संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से द्विआधारी लिंग के अलावा ट्रांसजेंडर को “तीसरे लिंग” के रूप में माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को उनके तीसरे लिंग की पहचान को कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे सरकार को सामाजिक कलंक को दूर करने और विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को समान सुरक्षा देने का भी आदेश दिया था।

भारतीय संविधान के तहत उनके अधिकार

संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को न्याय का अधिकार दिया गया है: – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की स्थिति में न्याय।

भारतीय राज्य नीति जिसने पहले केवल दो लिंगों को मान्यता दी थी, यानी केवल पुरुष और महिला, ने भारतीय नागरिक होने के नाते तीसरे लिंग को उनके कई अधिकारों से वंचित कर दिया है, जिसमें वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शादी करने का अधिकार,  पासपोर्ट आदि के माध्यम से औपचारिक (फॉर्मल) पहचान का दावा और इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि का अधिकार शामिल है। जिन मूल अधिकारों से वे वंचित थे, वे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार हैं। ट्रांसजेंडर के अधिकार जहां पहली बार 2014 के नालसा के फैसले के तहत विचार किया गया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया था, जो की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15,अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 में निर्धारित सिद्धांतों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अधिकार देता है।

अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता का अधिकार प्रदान करते है और अनुच्छेद 21 प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता के अपने मूल अधिकार से वंचित है।

अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से “व्यक्ति” अभिव्यक्ति के अंदर आता है जिसमें पुरुष, महिला और तीसरे लिंग को इसके दायरे में शामिल किया गया है, इसलिए ट्रांसजेंडर भी राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में भारतीय संविधान के तहत कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं।

अनुच्छेद 15 जो धर्म, नस्ल (रेस), जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध (प्रोहिबिशन) से संबंधित है, इसके दायरे में तीसरा लिंग शामिल है क्योंकि नागरिक होने के नाते उन्हें अपने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार है। उन्हें अपनी लिंग अभिव्यक्ति की रक्षा करने का अधिकार है जो उनके पहनावे, कार्य और व्यवहार के माध्यम से प्रमुख रूप से परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होती है।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है क्योंकि इस अनुच्छेद का उपयोग सेक्स की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें “मनोवैज्ञानिक सेक्स” और इसके दायरे में लिंग पहचान शामिल है। भारत के नागरिक होने के नाते ट्रांसजेंडर को रोजगार के मामले में समान अवसर का अधिकार है और उनके साथ यौन अभिविन्यास (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। सदियों से ट्रांसजेंडर को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। भारत के नागरिक होने के नाते ट्रांसजेंडर को अपने अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायलय ने भी अनुच्छेद 21 के दायरे में लैंगिक पहचान को मान्यता देकर गरिमा के अधिकार को मान्यता दी है।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अपराधीकरण से संबंधित है क्योंकि मामले का केंद्रीय मुद्दा धारा 377 की संवैधानिक वैधता थी क्योंकि इसमें कहा गया था कि “आदेश के खिलाफ स्वेच्छा से शारीरिक संभोग प्रकृति के किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ आजीवन कारावास, या कारावास से, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा।” याचिका में कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 निजता (प्राइवेसी) के अधिकार, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव से सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने लैंगिकता के अधिकार, यौन स्वायत्तता (सेक्सुअल ऑटोनोमी) के अधिकार और एक यौन साथी को चुनने के अधिकार की मान्यता की मांग करने के लिए रिट याचिका दायर की, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 377 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह इस अर्थ में अस्पष्ट था कि “प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग” को परिभाषित नहीं किया गया था और प्राकृतिक और अप्राकृतिक सहमति से संभोग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। धारा 377 अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन था क्योंकि यह किसी व्यक्ति के यौन साथी के लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन था क्योंकि यह किसी की यौन पहचान को व्यक्त करने के अधिकार से वंचित करता था।

वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और पुष्टि की जानी चाहिए कि समलैंगिकता एक विपथन (अबेरेशन) नहीं बल्कि कामुकता (सेक्सुअलिटी) का एक रूपांतर है। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव समानता के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि यौन अभिविन्यास स्वयं की पहचान का एक अंतर्निहित हिस्सा है और निम्नलिखित अधिकारों से इनकार करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और मौलिक अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

भेदभाव के खिलाफ निषेध

ट्रांसजेंडर लोगों को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उनके साथ किया गया भेदभाव सामाजिक कलंक और अलगाव से उत्पन्न होता है कि वे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों की कमी से पीड़ित हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें भेदभाव से बचाने के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में भेदभाव के खिलाफ निषेध शामिल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

शिक्षा

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की शिक्षा अन्य पुरुष या महिला लिंग की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिस सामाजिक कलंक का सामना करते है, वह उनकी रुचि को तोड़ता है और अपने सीखने की ओर ध्यान केंद्रित करता है और उनमें बचने, नजरअंदाज करने और बदनाम होने की भावना विकसित होती है और ट्रांसजेंडर छात्रों को अक्सर इससे वंचित कर दिया जाता है। उन्हें शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षण संस्थान उनकी लिंग पहचान को नहीं पहचानता है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 प्रदान करता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित (फंडेड) या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान बिना किसी भेदभाव के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए शिक्षा, मनोरंजन सुविधाएं और खेल प्रदान करेगे।

रोज़गार

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार के मामलों में कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे मुख्य रूप से गोपनीयता के उल्लंघन, किराए पर लेने से इनकार और उत्पीड़न के रूप में भेदभाव का शिकार होते हैं, जो उन्हें बेरोजगारी और गरीबी की ओर ले जाता है। उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी सरकार या यहां तक ​​​​कि निजी संस्थाएं रोजगार के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं, जिसमें भर्ती और पदोन्नति (प्रमोशन) शामिल है और प्रत्येक प्रतिष्ठान (इस्टैब्लिशमेंट) को एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना चाहिए, जो अधिनियम के संबंध में शिकायतों के संबंध में काम करेगा।

नंगई बनाम पुलिस अधीक्षक के मामले में याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में महिला पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। तमिलनाडु वर्दीधारी सेवा भर्ती बोर्ड, चेन्नई ने आवेदन परीक्षण आयोजित किए। याचिकाकर्ता का आवेदन सफल रहा और उसे करूर जिले के पुलिस अधीक्षक से नियुक्ति का आदेश मिला। वेल्लोर के पुलिस रिक्रूट स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान, उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। परीक्षा ने घोषणा की कि वह क्रोमोसोमल पैटर्न और जननांग के आधार पर “ट्रांसजेंडर” थी। मेडिकल परीक्षा के परिणाम ने उसके जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल रिकॉर्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्र का खंडन किया। बाद में अधीक्षक ने महिला आरक्षक के पद से उसे बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा घोषणा के आधार पर भविष्य में तीसरे लिंग के रूप में एक अलग लिंग पहचान चुनने की स्वतंत्रता है और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सेवा से समाप्ति के आदेश को माननीय न्यायलय द्वारा अलग रखा गया था, ताकि ‘एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में उसके अधिकार की रक्षा की जा सके।

स्वास्थ्य देखभाल

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं केवल संक्रमण में शामिल चिकित्सा प्रक्रिया को संदर्भित नहीं करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की समग्र स्थिति को संदर्भित करती है। स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिक और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक श्रृंखला को भी संदर्भित करता है, जिसमें रोजगार, आवास और ट्रांसजेंडर लोगों की सार्वजनिक स्वीकृति शामिल है। चूंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पर्याप्त स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करना पड़ा है और उम्र के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बाधा ने उन्हें अवसाद, आत्महत्या का प्रयास, हिंसा और उत्पीड़न और यहां तक ​​​​कि एचआईवी से पीड़ित किया है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सुखी जीवन जीने में मदद करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 कहता है कि सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और इसमें अलग एचआईवी निगरानी केंद्र और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी शामिल होनी चाहिए, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा बीमा भी प्रदान किया जाना चाहिए।

कल्याणकारी उपाय

लंबे समय से समाज द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव और उपेक्षा की जाती रही है, लेकिन उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं क्योंकि तमिलनाडु में एक उदाहरण था जहां अरवानी के लिए भूमि प्रदान की गई थी और आंध्र प्रदेश में, राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) कल्याण विभाग को “हिजड़ों” को अल्पसंख्यक समूह के रूप में मानने और ट्रांसजेंडर के लिए कल्याणकारी योजनाओं को विकसित करने का आदेश दिया था। तमिलनाडु में समाज कल्याण बोर्ड के विभाग ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के सामाजिक कल्याण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए ‘अरावनिगल / ट्रांसजेंडर महिला कल्याण बोर्ड’ की स्थापना की थी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम, 2019 ने प्रावधान किया है कि संबंधित सरकार को उपाय करना चाहिए और समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं और उपाय तैयार करना चाहिए।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

वे सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित हैं और इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित है, जो उन्हें कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करती है। यह भी देखा गया है कि इस समुदाय को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट का अधिकार (अनुच्छेद 326), रोजगार, लाइसेंस प्राप्त करने आदि का अधिकार नहीं दिया जाता है और वास्तव में, उन्हें बहिष्कृत और अछूत माना जाता है।

ट्रांसजेंडर समुदाय को कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसलिए उनके पास दूसरों की तुलना में कम अवसर होते हैं। वे शायद ही शिक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और इसलिए उन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिलती है। यहां तक ​​कि अगर वे एक शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, तो भी उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और उन्हें हर दिन धमकाया जाता है और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है या वे खुद ही स्कूल छोड़ देते हैं। यही वजह है कि वे भीख मांगने और सेक्स का काम करने लगते हैं।

केवल पुरुष या महिला लिंग से ही काम पर रखने की नीति के कारण इस समुदाय के एक कुशल व्यक्ति को औपचारिक रोजगार में शायद ही कभी मौका मिलता है। अगर वे ऐसा करते भी हैं, तो उनका उपहास किया जाता है और उन्हें बहिष्कृत किया जाता है और इसलिए उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।

उन्हें यौन कार्य के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें एचआईवी के उच्चतम जोखिम में डालता है क्योंकि वे असुरक्षित यौन संभोग के लिए सहमत होते हैं क्योंकि वे अस्वीकृति से डरते हैं या वे सेक्स के माध्यम से अपने लिंग की पुष्टि करना चाहते हैं। उन्हें समाज में एचआईवी के ‘वैक्टर’ के रूप में देखा जाता है। अन्य यौन संचारित संक्रमण जैसे कि रेक्टल गोनोरिया, सिफलिस, रेक्टल क्लैमाइडिया, एचआईवी,  आदि के जोखिम को बढ़ाते हैं।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट) 1956, जिसे 1986 में संशोधित किया गया था, एक लिंग तटस्थ कानून (जेंडर न्यूट्रल लॉ) बन गया है। अधिनियम का क्षेत्र अब पुरुष और महिला दोनों यौनकर्मियों के साथ-साथ उन लोगों पर भी लागू होता है जिनकी लिंग पहचान अनिश्चित थी। संशोधन के साथ पुरुष और हिजड़ा यौनकर्मी दोनों आपराधिक विषय बन गए क्योंकि इससे पुलिस को ट्रांसजेंडर यौनकर्मियों की गिरफ्तारी और डराने-धमकाने का कानूनी आधार मिल जाता है।

आईपीसी की धारा 377, सहमति देने वाले वयस्कों के बीच समान यौन संबंधों को अपराध बनाती है। यह एक औपनिवेशिक युग (कोलोनियल एरा) का कानून है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय को पुलिस उत्पीड़न, जबरन वसूली और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाता है। जयलक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु में, पांडियन, एक ट्रांसजेंडर, को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। थाने में उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद उसने खुद को आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर दिया।

मामले का अध्ययन

  • एक हिजड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक बच्चे के रूप में बड़े होने के अपने आघात को समझाया, “मैं अपनी उम्र के लड़कों से अलग महसूस करता था (क्योंकि मैं एक लड़के के रूप में पैदा हुआ था) और मेरे तरीके किसी स्त्री के जैसी थी। उसके स्त्रीत्व के कारण, कम उम्र से ही, मुझे परिवार के भीतर और बाहर दोनों जगह बार-बार यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। मेरे अलग होने के कारण, मैं अलग-अलग पड़ गया था और जब मैं अपनी पहचान के साथ आ रहा था तब मेरे पास बात करने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हर कोई मुझे ‘छक्का’ और ‘हिजरा’ कहकर लगातार प्रताड़ित करता था।”

बाद में, वह हिजड़ा समुदाय मुंबई में शामिल हो गई क्योंकि उसने अन्य हिजड़ों के साथ पहचान बनाई और अपने जीवन में पहली बार उसने घर को महसूस किया।

  • एक किन्नर, सिद्धार्थ नारायण के पास भी कहने के लिए ऐसी ही बातें हैं। वह अपनी भावनाओं को तब व्यक्त करते हैं जब, “मैं 10 वीं कक्षा में था, मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए सहज होने का एकमात्र तरीका हिजड़ा समुदाय में शामिल होना था। तब मेरे परिवार को पता चला कि मैं अक्सर हिजड़ों से मिलता था जो शहर में रहते थे। एक दिन, जब मेरे पिता दूर थे, मेरे भाई ने, मेरी माँ के प्रोत्साहन से, मुझे क्रिकेट के बल्ले से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट से बचने के लिए मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद मेरी मां और भाई ने मुझे और पीटने के लिए कमरे में घुसने की कोशिश की। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने बीच-बचाव किया और मुझे कमरे से बाहर ले आए।”
  • मदुरै की एक ट्रांसजेंडर महिला, 22 वर्षीय मधु (बदला हुआ नाम) बताती है कि अब वह इस बीमारी की जांच क्यों नहीं करवाती। वह साझा करती है कि “अब मुझमें साहस नहीं है। क्या होगा अगर वे कहते हैं कि मुझे एचआईवी और एड्स है? मैं कहाँ जाऊँगी? और मैं कैसे सीखूंगी? अगर मुझे कभी एचआईवी का पता चला तो मैं मरने की उम्मीद करती हूं।”

इसी तरह के जीवन के अनुभव ट्रांसजेंडर समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा अनुभव किए गए हैं। उनकी कमजोरियां उन्हें अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता करने के लिए मजबूर करती हैं।

केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश

अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को कुछ निर्देश जारी किए, जो हैं:

  • हिजड़ों, किन्नरों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से, उन्हें तीसरे लिंग के रूप में माना जाना चाहिए,
  • अपने स्वयं के लिंग की पहचान करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता को पहचानें,
  • नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करना,
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एचआईवी सीरो सर्विलांस के संबंध में विशेष प्रावधान करना और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना,
  • उनकी समस्याओं जैसे भय, लिंग डिस्पोरिया, शर्म, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि से निपटना।
  • अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए जैसे अलग वार्ड बनाना और उन्हें अलग सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध कराना,
  • उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की रूपरेखा बनाना,
  • जन जागरूकता पैदा करना ताकि ट्रांसजेंडरों को लगे कि वे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अछूत नहीं माना जाना चाहिए।

फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति राज्य के अन्यथा पितृसत्तात्मक (पैट्रियार्कल) और धर्मार्थ दृष्टिकोण से एक विराम को चिह्नित किया है, जिसमें उनकी चिंताओं को अधिकारों के रूप में तैयार किया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014

इस विधेयक को 12 दिसंबर, 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे 24 अप्रैल, 2015 को सर्वसम्मति से क्रॉस-पार्टी समर्थन के साथ पारित किया गया था। यह तमिलनाडु के सांसद तिरुचि शिवा द्वारा पेश किया गया, एक निजी सदस्य का बिल था। 24 अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के बाद से इस दिन को ट्रांसजेंडर दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विधेयक के तहत गारंटीकृत अधिकार ज्यादातर मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण, एक समुदाय में रहने का अधिकार, अखंडता (इंटीग्रिटी) के साथ-साथ यातना या क्रूरता और दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा, जिसमे ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अलग खंड भी है।

शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य भी विधेयक के दायरे में आते हैं। शिक्षा पर अध्याय, सरकार के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समावेशी (इंक्लूसिव) शिक्षा प्रदान करना और उन्हें वयस्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

रोजगार अध्याय के साथ, सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए योजनाओं के निर्माण से संबंधित दो अलग-अलग खंड हैं। सार्वजनिक या निजी किसी भी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ गैर-भेदभाव के लिए एक अलग खंड है।

सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अध्याय में, सरकार को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रचार करने के लिए कहा जाता है, जो अलग एचआईवी क्लीनिक और मुफ्त एसआरएस के रूप में प्रदान की जानी हैं। उन्हें अवकाश, संस्कृति और मनोरंजन का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच जैसे बुनियादी अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए।

इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों – कई प्राधिकरणों और मंचों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। आयोग का काम ज्यादातर जांच की प्रकृति का होगा या कानून के लागू होने में विसंगतियों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन की सिफारिशों पर होगा। आयोग गवाहों को सम्मन जारी कर सकता है, सबूत प्राप्त कर सकता है, आदि। ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए एक साल तक के कारावास की सजा है।

कुछ परिभाषाएं

  • ट्रांससेक्सुअल: यह एक चिकित्सा शब्द जो उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अपने शरीर को परिवर्तित करने के लिए हार्मोनल (अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं) और शल्य चिकित्सा उपचार (सर्जिकल ट्रीटमेंट) चाहते हैं ताकि वे अपने जन्म के समय दिए गए लिंग के विपरीत लिंग श्रेणी के पूर्ण सदस्यों के लिए अपना जीवन जी सकें (कानूनी स्थिति सहित)।
  • ट्रांसजेंडर: शाब्दिक रूप से “पूरे लिंग”, कभी-कभी “लिंग से परे” के रूप में व्याख्या की जाती है, एक समुदाय-आधारित शब्द जो क्रॉस-लिंग व्यवहार और पहचान की एक विस्तृत विविधता का वर्णन करता है।
  • द्विआधारी लिंग: लिंग का एक पारंपरिक और पुराना दृष्टिकोण, जो ‘पुरुष’ और ‘महिला’ की संभावनाओं को सीमित करता है।
  • द्विआधारी सेक्स: सेक्स का एक पारंपरिक और पुराना दृष्टिकोण, जो ‘पुरुष’ और ‘महिला’ की संभावनाओं को सीमित करता है।
  • लिंग पहचान: एक व्यक्ति की आंतरिक, गहराई से महसूस की गई भावना या तो पुरुष या महिला, या कुछ और या बीच में है। क्योंकि लिंग पहचान आंतरिक और व्यक्तिगत रूप से परिभाषित है, यह दूसरों के लिए दृश्यमान (विजिबल) नहीं है।
  • लिंग अभिव्यक्ति: यह बाहरी और सामाजिक रूप से माना जाता है। यह उन सभी बाहरी विशेषताओं और व्यवहारों को संदर्भित करता है, जिन्हें सामाजिक रूप से या तो मर्दाना या स्त्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि पोशाक, तौर-तरीके, भाषण पैटर्न और सामाजिक संपर्क। इसे जेंडर प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है।

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