शून्यकरणीय संविदा

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9571
Indian Contract Act
Image Source- https://rb.gy/t25khe

यह लेख ऐमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता के छात्र  Oishika Banerji द्वारा लिखा गया है। यह लेख शून्यकरणीय (वॉइडेबल कॉन्ट्रेक्ट) का विस्तृत विश्लेषण और बाकी सभी जानकारी प्रदान करता है जो की एक पाठक को जानने की जरूरत है। इस लेख का अनुवाद Abhishek Sharma द्वारा किया है।

Table of Contents

परिचय  

एक शून्यकरणीय संविदा वह होता है जिसे कुछ कानूनी परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है या बदला जा सकता है। सभी संविदा शून्यकरणीय नहीं होते हैं और इसलिए एक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, एक कानूनी मिसाल मौजूद होनी चाहिए। एक संविदा को समाप्त करने की एक तकनीक यह है की इसमें एक दोष की खोज करना चाहिए। एक संविदा को रद्द करने का सबसे सीधा तरीका तब होता है जब दोनों पक्ष उस शून्यकरण के लिए सहमत होते हैं और यह आम तौर पर कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका होता है। एक शून्यकरणीय संविदा को दो पक्षों के बीच औपचारिक समझौते के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है जिसे विभिन्न कानूनी आधारों के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है, जिनमें निम्न शामिल हैं: 

  • एक या दोनों पक्षों द्वारा एक भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता।
  • एक गलती, गलत बयानी (मिसरिप्रिजेंटेशन), या धोखाधड़ी।
  • अनुचित प्रभाव या दबाव।
  • संविदा में प्रवेश करने के लिए एक पक्ष की कानूनी अक्षमता (उदाहरण के लिए, एक नाबालिग)।
  • एक या अधिक शब्द जो अचेतन हैं।
  • संविदा का उल्लंघन।

शून्यकरणीय संविदा क्या होते हैं

शब्द ‘शून्यकरणीय’ का अर्थ है ‘शून्य होने में सक्षम’। एक शून्यकरणीय संविदा को शुरू में वैध और लागू करने योग्य माना जाता है, लेकिन यदि दोष पाए जाते हैं तो इसे एक पक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। यदि कोई पक्ष इसे अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और दोष के बावजूद इसे अस्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनता है संविदा वैध और लागू करने योग्य रहता है। अधिकांश समय, एक शून्यकरणीय संविदा करने से केवल एक पक्ष को नुकसान होता है क्योंकि वह पक्ष दूसरे पक्ष के धोखे या धोखाधड़ी की पहचान करने में विफल रहता है।

बावल्फ़ ग्रेन कंपनी बनाम रॉस (1917) के मामले में, एक नशे में धुत गेहूं उत्पादक ने एक संविदा में प्रवेश किया था, लेकिन गेहूं की कीमत बढ़ने के कारण अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें कहा गया था कि के नशे में होने पर किया गया कोई भी संविदा पीड़ित पक्ष के विवेक पर शून्य है।

सामान्य तौर पर, हमारे पास एक शून्यकरणीय संविदा होता है जब संविदा करने वाले पक्षों में से एक ने संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किया होता और यह दूसरे पक्ष (संविदा के अन्य पक्ष) की गतिविधियों या चूक, जैसे धोखाधड़ी या गलत बयानी के लिए नहीं था। पक्ष शुरू में संविदा को वैध और लागू करने योग्य मानती हैं। हालांकि, पीड़ित पक्ष संविदा को रद्द करने के लिए आधार खोजता है और तथ्यों या जानकारी की खोज के परिणामस्वरूप खुद को इसके प्रावधानों से बाध्य नहीं मानता है। जब हमारे पास एक शून्यकरणीय संविदा का आधार होता है, तो यह संविदा करने वाले पक्षों में से एक होता है, जिसके पास दूसरे के कार्यों के कारण संविदा को रद्द करने का आधार होता है। शायद ही कभी संविदा के दोनों पक्षों के पास संविदा को अमान्य घोषित करने के वैध कारण हों। जब एक शून्यकरणीय संविदा का सामना करना पड़ता है, तो उसके विकल्प पर, पीड़ित पक्ष संविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

एक शून्यकरणीय संविदा स्वीकार करना

यहां तक ​​कि अगर एक संविदा करने वाला पक्ष उन दोषों का पता लगाता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे रद्द करने के लिए आधार प्रदान करते हैं, तो वह किसी भी तरह संविदा की शर्तों को स्वीकार करना चुन सकता है। उस मामले पर विचार करें जहां आप एक संविदा में शामिल होते हैं जिसे आपने किसी पक्ष के धोखे के कारण हस्ताक्षर नहीं किया होता। इस तथ्य के बावजूद कि आपने दूसरे पक्ष की गलत बयानी की गहराई का पता लगा लिया है, आप संविदा की शर्तों से बंधे रहने का विकल्प चुनते हैं। इस स्थिति में, आप संविदा को स्वीकार करने या उसकी शर्तों का पालन करने के लिए जारी रखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस बिंदु पर एक शून्यकरणीय संविदा की पुष्टि की जाती है और उसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है।

एक शून्यकरणीय संविदा को अस्वीकार करना

एक पक्ष जो शून्यकरणीय आधारों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करता है, वो इसे अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि शून्यकरणीय कारणों पर ध्यान दिया जाता है, तो पक्ष संविदा को अस्वीकार कर सकती है और तर्क दे सकती है कि यह संविदा की शर्तों से बाध्य नहीं है। यदि एक पक्ष दावा करता है कि वे संविदा में उल्लिखित शर्तों के लिए बाध्य नहीं हैं और दूसरा पक्ष अन्यथा दावा करता है, तो संविदा को त्यागने से संविदा करने वाले पक्षों के बीच संविदात्मक विवाद हो सकता है। यदि पक्ष संविदा को स्वीकार करने, इसकी शर्तों में संशोधन करने या इसे शांति से रद्द करने के लिए सहमत नहीं हो पाती हैं, तो वे खुद को अदालत में पा सकते हैं। यदि किसी पक्ष का मानना है कि संविदा रद्द करने योग्य है या संविदा को रद्द करने के लिए दूसरे पक्ष के पास कानूनी आधार हैं, तो पक्ष दूसरे के खिलाफ संविदा के उल्लंघन का मुकदमा शुरू कर सकती है। जब ऐसा होता है, तो यह सहज स्थिति में नहीं होता है। यदि ऐसा होता है, तो आपको कानूनी सलाह या वकील से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहिए।

गठन दोषों के आधार पर शून्यकरणीय संविदा

एक संविदा शून्यकरणीय हो सकता है यदि वह इसके निर्माण के लिए वैधानिक मानकों का पालन नहीं करता है। अनिवार्य रूप से, एक संविदा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए आपको चाहिए:

  • प्रस्ताव
  • स्वीकृति
  • प्रतिफल (कनसिडरेशन)
  • उद्देश्य
  • कानूनी क्षमता

यदि इनमें से कोई भी गठन विशेषता दोषपूर्ण है तो संविदा शून्यकरणीय हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करते हैं जो मानसिक रूप से बीमार है, तो आप कानूनी क्षमता मानदंड का उल्लंघन कर रहे होंगे। कानूनी क्षमता की कमी वाले किसी व्यक्ति के साथ किया गया संविदा वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। नतीजतन, संविदा इसके निर्माण में त्रुटियों (फलॉज़) के कारण शून्यकरणीय है। 

अमान्य सहमति के आधार पर रद्द करने योग्य संविदा

यदि संविदात्मक पक्ष की अनुमति रद्द कर दी गई है तो एक संविदा भी शून्यकरणीय हो सकता है।

सहमति का उल्लंघन करना इंगित करता है कि एक संविदात्मक पक्ष ने एक पक्ष को संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया, इस तथ्य के बावजूद कि यदि लेनदेन के पूरा होने से पहले पूर्ण और सच्ची जानकारी का संचार हो जाता, तो उस पक्ष हस्ताक्षर नहीं करता ।

आइए एक परिदृश्य (सिनेरीओ) पर विचार करें जहां संपत्ति विक्रेता को पता है कि उसके घर की नींव सही नहीं है और संभावित रूप से खतरनाक है, लेकिन वह संभावित खरीदार को यह जानकारी प्रकट करने में विफल रहता है। खरीदार उचित मूल्य के लिए संपत्ति खरीदने के लिए सहमत है लेकिन गंभीर मूलभूत दोष से अनजान है। खरीदार ने घर नहीं खरीदा होता अगर उसे मौजूदा दोष के बारे में पता होता। यह एक ऐसा मामला है जहां विक्रेता के धोखे के कारण खरीदार की सहमति शून्य हो गई थी।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत शून्यकरणीय संविदा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 (i) शून्यकरणीय समझौतों को परिभाषित करती है, जो तब तक वैध हैं जब तक कि कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष अपने समझौते को रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं। एक शून्यकरणीय संविदा से जुड़े अधिकांश मामलों में ऐसी परिस्थिति शामिल होती है जिसमें पार्टियों में से एक ने अपनी सहमति नहीं दी थी। परिणामस्वरूप, यदि पक्ष संविदा की शर्तों को स्वीकार करता है, तो वह वैध रहता है; यदि वे नहीं करते हैं, तो उनके बीच संविदा रद्द कर दिया जाता है। जबरदस्ती, छल, अनुचित प्रभाव, और अन्य तत्व यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या संविदा किसी भी पक्ष के निर्णय पर रद्द करने योग्य है।

उदाहरण के लिए, A, B को बंदूक के डर धमकाता है और मांग करता है कि वह उसे अपना घर उसे थोड़े से धन के बदले बेच दे, और बी सहमत हो जाता है। इस मामले में ए द्वारा बी पर सहमत होने के लिए दबाव डाला गया था, इसलिए उसकी अनुमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई थी। नतीजतन, उसके पास इस आधार पर संविदा समाप्त करने का विकल्प है। 

  1. स्वतंत्र सहमति का अभाव (धारा 19 और 19-A):

धारा 19 और 19-A में कहा गया है कि कोई भी संविदा जिसमें पक्ष की सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, उसे पक्ष के विवेक पर शून्यकरणीय माना जाता है। ऐसी स्थितियों में जबरदस्ती, छल या अनुचित प्रभाव से प्राप्त सहमति कानून के तहत अवैध है।

2. दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शन की रोकथाम (धारा 53):

धारा 53 में कहा गया है कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को पारस्परिक वादे के आधार पर संविदा के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोकता है, तो संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाता है जिसे अपने वादे को पूरा करने से रोका गया था।

3. निश्चित समय में प्रदर्शन करने में विफलता (धारा 55):

धारा 55 में कहा गया है कि कुछ संविदा ऐसे हैं जिनमें समय बहुत महत्त्वपूर्ण तत्व होता है, और उन्हें उस समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जब कोई संविदा समय पर पूरा नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास संविदा को अमान्य करने का विकल्प होता है।

4. निरसन (रिसिशन) के परिणाम (धारा 64):

धारा 64 मे कहा गया है कि जब एक व्यक्ति, जिसके विवेक पर संविदा शून्यकरणीय है, इसे रद्द कर देता है, तो दूसरा पक्ष सभी संविदात्मक दायित्वों से मुक्त हो जाता है। उसी समय, जिस व्यक्ति ने संविदा रद्द कर दिया है, वह प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ के लिए हकदार है।

दूसरे पक्ष के विकल्प पर संविदा को रद्द करने योग्य क्या बनाता है

मो. हुसैन बनाम फ़िदा हुसैन और अन्र (1951) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देखा था कि अंग्रेजी में, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 19 और 19A में कहा गया है कि जहां एक पक्ष की सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या अनुचित के माध्यम से प्राप्त की जाती है, वहाँ प्रभाव, समझौता उस पक्ष के विवेक पर शून्यकरणीय है जिसकी सहमति इस तरह से प्राप्त की गई थी। दूसरे शब्दों में, धारा 19 और 19A घोषित करती है कि दबाव, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के तहत दर्ज किया गया संविदा पीड़ित पक्ष के विवेक पर शून्यकरणीय है। संविदा का एक पक्ष जिसकी सहमति धोखे के माध्यम से प्राप्त की गई थी, यदि वह ऐसा चाहता है, तो संविदा के प्रदर्शन पर जोर दे सकता है और उसे उस स्थिति में रखा जा सकता है, यदि किया गया प्रतिनिधित्व सटीक होता।

दबाव

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 15 में कहा गया है कि “भारतीय दंड संहिता, 1860 द्वारा निषिद्ध किसी भी तथ्य को करना या करने की धमकी देना या किसी भी व्यक्ति को एक समझौते में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किसी को हानी पहुँचाने या किसी भी संपत्ति को गैरकानूनी हिरासत में रखना, या हिरासत में लेने की धमकी देने को दबाव माना जाता है”। यह महत्वहीन है कि भारतीय दंड संहिता, 1860, उस स्थान पर लागू है या नहीं, जहां बल प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, A, ऊंचे समुद्रों पर एक अंग्रेजी जहाज पर चढ़ते समय, बी को भारतीय दंड संहिता, 1860 द्वारा परिभाषित आपराधिक धमकी द्वारा एक संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है। ए तब संविदा के उल्लंघन के लिए कलकत्ता में बी पर मुकदमा करता है। इस तथ्य के बावजूद कि उसका कार्य अंग्रेजी कानून के तहत अवैध नहीं था और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 506 कार्य के समय या स्थान पर प्रभावी नहीं थी, इसलिए, इस मामले में, संविदा बी के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगा, और भारतीय दंड संहिता, 1860 की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुचित प्रभाव

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के तहत अनुचित प्रभाव के लिए निम्नलिखित अवयवों की आवश्यकता होती है:

पार्टियों के रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनमें से एक, दूसरे की इच्छा पर नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा सकता है:

  1. जहां पक्ष दूसरे पर वास्तविक या स्पष्ट अधिकार रखती है।
  2. जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ एक प्रत्ययी (फिडूशीएरी) संबंध में है। उदाहरण के लिए, वकील और ग्राहक, ट्रस्टी और ट्रस्ट, आध्यात्मिक सलाहकार और भक्त, चिकित्सा परिचारक और रोगी।
  3. ऐसा व्यक्ति दूसरों पर अनुचित बढ़त पाने के लिए अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाता है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 19A के तहत, अनुचित प्रभाव से प्रेरित एक समझौता उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हो सकता है जिसकी सहमति उसे प्रभावित करके ली गई थी। इस तरह के समझौतों के प्रदर्शन से पूरी तरह से या कुछ नियमों और शर्तों को निर्धारित करने से बचा जा सकता है।

धोखा

एक झूठा दावा, तथ्य छुपाना, पूरा करने के उद्देश्य के बिना वादा, कोई अन्य भ्रामक कार्य, या धोखाधड़ी माना जाने वाला कोई भी कार्य सभी धोखाधड़ी का गठन करने वाली गतिविधियों की सूची के रूप में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 में शामिल हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने कोपर्थी वेंकटरत्नम और अन्य बनाम पल्लेटी शिवरामुडु और अंर (1939) के मामले पर फैसला सुनाते हुए देखा है कि जब किसी समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो धारा 19 में कहा गया है कि समझौता उस व्यक्ति के विवेक पर एक शून्यकरण योग्य संविदा है जिसकी सहमति इस तरह से प्राप्त की गई थी। भले ही इस तरह की सहमति कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करके प्राप्त की गई थी, जैसे कि गलत बयानी या चुप्पी, जैसा कि 1872 के अधिनियम की धारा 17 के तहत परिभाषित किया गया है। जिस व्यक्ति की सहमति प्राप्त की गई थी यदि उस में सामान्य परिश्रम के साथ तथ्यों को सीखने की क्षमता थी, तो संविदा शून्यकरणीय नहीं है।

गलत बयानी 

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 18 के तहत गलत बयानी तब होती है जब संविदा स्थापित होने से पहले एक पक्ष (या उनका एजेंट) दूसरे पक्ष को संविदा में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दूसरे पक्ष को भ्रामक जानकारी प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति धोखे के आधार पर संविदा में प्रवेश करता है और इसके परिणामस्वरूप नुकसान होता है, तो उसके पास संविदा को रद्द करने या नुकसान के लिए मुकदमा करने का विकल्प होता है।

प्रिवी काउंसिल के लॉर्डशिप ने लुईस पुघ बनाम आशुतोष सेन (1929) के मामले में देखा है कि यदि “धारा 17 के अर्थ के भीतर धोखाधड़ी” “गलत बयानी” के योग्य है, तो उन मामलों में उचित परिश्रम की आवश्यकता होगी जहां गलत बयानी धोखाधड़ी हो गई, लेकिन उन मामलों में नहीं जहां गलत बयानी धारा 18 के अंतर्गत आती है और धोखाधड़ी से कम थी क्योंकि अपवाद केवल पूर्व प्रकार तक ही सीमित होगा। इसलिए, इस मामले ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत धोखाधड़ी और गलत बयानी के बीच अतिव्यापी (ओवर्लैपिंग ) संबंध को समझने में मदद की, जो दोनों पक्षों में से एक के विकल्प पर एक संविदा को रद्द करने योग्य बनाने में योगदान करते हैं।

पारस्परिकता का सिद्धांत (डॉक्टरिन ऑफ म्यूचवैलिटी)

कॉन्साइज़ लॉ डिक्शनरी में ‘संविदा की पारस्परिकता’ शब्द का वर्णन से “पारस्परिकता के सिद्धांत से संकेत मिलता है कि संविदा को प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ संयुक्त रूप से लागू किया जाना चाहिए।” एक शून्यकरणीय संविदा पारस्परिक आवश्यकता के लिए एक छूट है। एक शून्यकरणीय संविदा को धारा 2(i) में एक ऐसे समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक या अधिक पक्षों के विवेक पर कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन दूसरे या अन्य के विकल्प पर नहीं। संविदा के तहत शुरू में शून्यकरणीय:

  • धारा 19 (स्वतंत्र सहमति के बिना समझौतों की अमान्यता) और 19-ए (अनुचित प्रभाव से प्रेरित संविदा को अलग करने की शक्ति),
  • धारा 39 के तहत एक पक्ष के बाद के डिफ़ॉल्ट द्वारा रद्द करने योग्य (एक पक्ष द्वारा पूरी तरह से वादा करने से इनकार),
  • धारा 53 (पक्ष के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई असंभवता), और
  • धारा 55 (निश्चित समय पर प्रदर्शन करने में विफलता, सार का समय)।

शून्यकरणीय संविदाओं के प्रकार

मूल रूप से तीन प्रकार के शून्यकरणीय संविदा हैं:

  1. प्रारंभ में शून्यकरणीय।
  2. बाद में शून्यकरणीय।
  3. कानून द्वारा शून्यकरणीय (देश में मौजूद अन्य कानूनों के कारण संविदा शून्य हो जाते हैं जैसे हिंदू अल्पसंख्यक अधिनियम, 1956 की धारा 8)

प्रारंभ में शून्यकरणीय संविदा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 19 दबाव, धोखाधड़ी या छल से हुए समझौतों से संबंधित है। इस प्रावधान में विशेष रूप से कहा गया है कि पार्टियों द्वारा किसी भी पक्ष की स्वतंत्र अनुमति/सहमति के बिना किया गया संविदा, और जबरदस्ती, धोखाधड़ी या धोखे से प्राप्त सहमति उस पक्ष के विवेक पर शून्यकरणीय है, जिसकी सहमति इन माध्यमों से प्राप्त की गई थी। यदि वह व्यक्ति जिसकी अनुमति धोखाधड़ी या धोखे के माध्यम से प्राप्त की गई थी, वह संविदा को जारी रखना चाहता है, तो उन पक्षों को उस स्थिति में रखा जाना चाहिए, जिसमें वे होते यदि उनके साथ गलत बयानी नहीं की गई होती।

उपरोक्त प्रावधान के दो अपवाद हैं, अर्थात्:

  1. यदि किसी पक्ष की सहमति किसी तथ्य पर चुप्पी या गलत बयानी द्वारा प्रस्तुत की गई थी तो उस संविदा को शून्यकरणीय नहीं कहा जाता है, जिसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार धोखाधड़ी के दायरे में होने का दावा किया गया है, और पक्ष के पास चीजों की नियमित योजना में सच्चाई जानने के उचित तरीके हैं।
  2. यदि संबंधित पक्ष द्वारा प्रदान की गई सहमति धोखे या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई थी, तो संविदा शून्य नहीं होगा। धारा 19 के तहत उल्लिखित तीन तत्व जबरदस्ती, धोखाधड़ी और गलत बयानी हैं जो एक संविदा को रद्द करने योग्य बनाते हैं, जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है।

एकतरफा वादे

एकतरफा वादा पूरी तरह से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए की गई प्रतिबद्धता है। चूंकि पक्ष कोई गारंटी नहीं देती है, इसलिए वादा करने वाला कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, यदि वचनग्रहीत वचनदाता की कार्य करने की इच्छा को पूरा करता है, तो वचनग्रहीत वचनदाता के वादे को पूरा कर सकता है। जबकि शून्यकरणीय संविदा वे होते हैं जिनमें सौदेबाजी की सामग्री के बाहर एक कारक के कारण पारस्परिकता और कर्तव्य की कमी होती है। अवधारणा में, ये दो प्रकार के परिदृश्य पूरी तरह से भिन्न प्रतीत होते हैं।

  1. सबसे पहले, हम पूरी तरह से एकतरफा स्थिति से निपट रहे हैं।
  2. दूसरे में, हमारे पास कानूनी संविदा के सभी सकारात्मक तत्व हैं, लेकिन पक्ष के दायित्वों में से एक को रक्षा या नकारात्मक पहलू को शामिल करने के कारण नुकसान पहुंचा है या उसे हटा दिया गया है जिसका दूसरे की जिम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है।

एकतरफा प्रतिबद्धताओं (कमिटमेंट) को संविदा की नींव के रूप में कार्य की पारस्परिकता के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है जिसमें पार्टियों में से एक बदले में कोई विशिष्ट वादा नहीं करता है।

बाद में शून्यकरणीय संविदा

बाद में शून्यकरणीय संविदा उन प्रकार के संविदा होते हैं जो कुछ निश्चित घटनाओं के बाद शून्य होने योग्य हो जाते हैं। इन संविदाओं को ऐसे नाम से जाना जाता है क्योंकि वे वैध के रूप में शुरू होते हैं लेकिन इसमें किसी एक पक्ष के लिए इसे रद्द करने या बाद में इसे जारी रखने का विकल्प शामिल होता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 39, 53 और 55 इन संविदाओं पर लागू होते हैं।

  1. धारा 39 (किसी पक्ष के वादे को पूरी तरह से निभाने से इनकार करने का प्रभाव): एक पक्ष के पूरी तरह से प्रतिबद्धता को पूरा करने से इनकार करने के प्रभाव को भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 39 में निपटाया जाता है। यदि संविदा का कोई पक्ष प्रदर्शन करने से इनकार करता है या वादा पूरा करने में असमर्थ है, वचनग्रहित संविदा को समाप्त कर सकता है जब तक कि उन्होंने शब्दों या आचरण द्वारा इसकी निरंतरता में अपनी सहमति नहीं दिखाई है।
  2. धारा 53 (उस घटना को रोकने वाले पक्ष का दायित्व जिस पर संविदा प्रभावी होना है): भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 53 के अनुसार, जब एक संविदा के लिए एक पक्ष दूसरे को अपना वादा पूरा करने से रोकता है, तो संविदा शून्य हो जाता है उस पक्ष का विकल्प जिसे रोका गया था, और जिस पक्ष को रोका गया था, वह दूसरे पक्ष से किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है जो वादे के गैर-प्रदर्शन के परिणामस्वरूप हो सकता है।

उदाहरण के लिए, A और B, A के लिए एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए B के लिए एक हजार रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हैं। B कार्य को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन A उसे ऐसा करने से रोक रहा है। संविदा B के विवेक पर शून्यकरणीय है और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो वह अपने गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप हुई किसी भी हानि के लिए A से प्रतिपूर्ति का हकदार है।

3. धारा 55 (एक निश्चित समय पर प्रदर्शन करने में विफलता का प्रभाव, एक संविदा में जिसमें समय आवश्यक है): यदि संविदा का कोई पक्ष एक निश्चित समय पर या उससे पहले कुछ करने का वादा करता है, या निश्चित समय पर या उससे पहले कुछ चीजें करने का वादा करता है, और निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले उन चीजों में से कोई भी करने में विफल रहता है, तो संविदा, या उसका हिस्सा जो निष्पादित (परफ़ॉर्म) नहीं किया गया है, वह वचनग्राहित के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाता है यदि पार्टियों का इरादा समय के सार पर संविदा करना है ।

4. ऐसी विफलता का प्रभाव जब समय आवश्यक नहीं है: यदि पार्टियों ने संविदा के सार के लिए समय का इरादा नहीं किया है, तो निर्धारित अवधि पर या उससे पहले ऐसा करने में विफलता संविदा को रद्द करने योग्य नहीं बनाती है। हालाँकि, वचनग्रहित ऐसी विफलता के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिपूर्ति का हकदार है।

5. सहमति के अलावा किसी अन्य समय पर प्रदर्शन की स्वीकृति का प्रभाव: यदि वचनग्रहित सहमत के अलावा किसी भी समय वादे के प्रदर्शन को स्वीकार करता है, तो वचनग्रहित उस समय वादे को पूरा करने में वचनदाता की विफलता के कारण किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। सहमत हैं, जब तक कि वह इस तरह की स्वीकृति के समय वचनदाता को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना नहीं देता है।

कानून द्वारा शून्यकरणीय संविदा

जब कोई व्यक्ति जिसका विकल्प संविदा को शून्यकरणीय बनाता है, उसे रद्द करता है, तो संविदा के दूसरे पक्ष को उसमें निहित किसी भी वादे को पूरा करने के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त किया जाता है, जिसमें पूर्व एक वादाकर्ता है। यदि कोई पक्ष एक शून्यकरणीय संविदा को रद्द करता है और संविदा के लिए किसी अन्य पक्ष से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे उस लाभ को उस व्यक्ति को वापस करना होगा जिससे यह अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त हुआ था। एक शून्यकरणीय संविदा के निरस्तीकरण (रिसिशन) को उसी तरह से और समान शर्तों के तहत संप्रेषित (कम्यूनिकेशन) या निरस्त किया जा सकता है। 

क्या एक शून्यकरणीय संविदा कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सकता है

  • यदि एक पक्ष शून्यता कारणों को जानने के बाद उचित समय के भीतर संविदा को अस्वीकार नहीं करता है, तो संविदा कानूनी रूप से लागू हो सकता है। इसलिए, यदि आप संविदा के निष्पादन के बाद तथ्यों और सूचनाओं को उजागर करते हैं, जो आपको लगता है कि संविदा की अप्रवर्तनीयता को सही ठहराते हैं, तो आपको इसे जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए। मुक्त पक्ष औपचारिक (फॉर्मल) रूप से एक शून्यकरणीय संविदा को स्वीकार या पुष्टि कर सकता है। यह संभव है कि स्वीकृति अस्पष्ट है।
  • यदि किसी संविदा के लिए पीड़ित पक्ष धोखे या कपटपूर्ण व्यवहार के दूसरे कार्यों की खोज के बावजूद संविदा की शर्तों का पालन करना जारी रखता है, तो उचित समय बीत जाने के बाद संविदा कानूनी रूप से लागू हो सकता है।
  • यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक शून्यकरणीय संविदा कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सकता है। दूसरी ओर, एक शून्य संविदा कभी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकता है।

शून्य की तुलना में शून्यकरणीय संविदा

एक शून्य संविदा वह है जिसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। संविदा निर्माण के समय मान्य है क्योंकि यह एक वैध संविदा के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि स्वतंत्र सहमति, क्षमता, प्रतिफल, एक वैध उद्देश्य, और अन्य। हालांकि, किसी भी कानून में बाद में बदलाव या किसी कार्य की असंभवता के कारण संविदा पूरा नहीं किया जा सकता है जो संविदा करने वाले पक्षों की कल्पना और नियंत्रण से परे है और इसलिए यह शून्य हो जाता है। इसके अलावा, किसी भी पक्ष को संविदा के उल्लंघन के लिए दूसरे पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(g) शून्य संविदाओं को परिभाषित करती है।

एक शून्यकरणीय संविदा वह होता है जिसे केवल दो संविदा करने वाले पक्षों में से एक के अनुरोध पर लागू किया जा सकता है। एक पक्ष को कानूनी रूप से यह तय करने की अनुमति है कि इस प्रकार के संविदा में अपनी भूमिका निभानी है या नहीं। पीड़ित पक्ष का कार्रवाई की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी और अन्य कारक संबंधित पक्ष की सहमति को प्रभावित कर सकते हैं, जो अधिकार को जन्म देता है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधान, जो शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं से संबंधित हैं, न केवल सीधे हैं, बल्कि काफी स्पष्ट भी हैं। तथ्य यह है कि यह कानून आज भी लागू है, संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, यह इसके महत्व का एक प्रमाण है। इसके अलावा, यह संविदा कानून के लिए एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण लेता है जिसमें यह व्यक्तियों को बेतुके, अवैध, या अनैतिक कर्तव्यों से सहमत होने से बचाता है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दूसरों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है जो अपनी सौदेबाजी की स्थिति में नुकसान में हो सकते हैं और इस तरह उनका शोषण किया जा सकता है। इस प्रकार के खंड ऐसे समझौतों के लिए किसी कानूनी या आधिकारिक अधिकार का होना असंभव बनाते हैं।

संक्षेप में, शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं से संबंधित संविदाओं पर कानून, कानून द्वारा एक समझौते को अप्रवर्तनीय (अनएनफोरसेबल) बना सकते हैं, जिससे इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। जब कोई समझौता किसी भी पक्ष द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वैध संविदा के मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। दूसरी ओर, रद्द करने योग्य संविदा, वैध संविदा हैं जिन्हें पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है। इन संविदाओं से संबंधित प्रावधान उन शर्तों को रेखांकित करते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच एक समझौते के विघटन (डिसॉल्यूशन) का कारण बन सकती हैं। नतीजतन, ये नियम दुनिया भर में कानून को अनुबंदित (इंस्ट्रूमेंटल) करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं के बीच समानताएं

शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं के बीच समानताएं यहां सूचीबद्ध की गई हैं:

  1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के दोनों खंड, पार्टियों के बीच संविदा के गैर-निष्पादन से संबंधित हैं जो इसे करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं।
  2. यदि एक शून्यकरणीय संविदा का कोई पक्ष इसे अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, तो इसका प्रभाव एक शून्य समझौते के समान होता है, जिसमें समझौता कभी नहीं हुआ माना जाता है।
  3. दोनों प्रावधान सार्वजनिक नीति के विपरीत अनैतिक और अवैध साधनों का उपयोग करके एक संविदा की स्थापना से संबंधित हैं।
  4. इन प्रतिबंधों को शामिल करने का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि जल्दबाजी में बनाए गए समझौते के परिणामस्वरूप लोगों का शोषण न हो।

शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं के बीच असमानताएं

शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं के बीच अंतर नीचे दिए गए हैं:

  1. एक शून्य संविदा उस क्षण से शून्य हो जाता है जब पक्ष इसके लिए सहमत होती हैं, जबकि एक शून्यकरणीय संविदा तब तक लागू रहता है जब तक कि पार्टियों में से कोई एक इसे अमान्य करने का निर्णय नहीं लेता।
  2. एक समझौता जो रद्द करने योग्य है, उसे किसी भी पक्ष के विवेक पर अमान्य किया जा सकता है, लेकिन एक समझौता जो पहले से ही किसी भी पक्ष को समझौते की प्रवर्तनीयता के बारे में विकल्प नहीं देता है, वह शून्य है।
  3. कोई भी पक्ष शून्य संविदा से बाध्य नहीं है। दूसरी ओर, एक शून्यकरणीय संविदा, पार्टियों में से कम से कम एक को बाध्य करता है।

अन्य कानून, जैसे कि माल की बिक्री अधिनियम 1930 या पार्टियों के बीच लेनदेन से संबंधित कोई अन्य क़ानून, शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं के प्रावधानों के पूरक (सप्लीमेंट) हैं। वे यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं कि संविदा कैसे बनता है, साथ ही प्रक्रिया मे क्या करना चाहिए या क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए पर जोर देना चाहिए। अंत में, शून्य और शून्यकरणीय संविदाओं को नियंत्रित करने वाला कानून अपने प्रवर्तन में लचीलेपन और कठोरता के बीच संतुलन प्राप्त करता है, जिससे यह संविदा के नियमों और शर्तों को बनाए रखते हुए मामले की वास्तविकताओं को समायोजित (अडजस्त) करने की अनुमति देता है।

रद्द करने योग्य संविदाओं के बारे में मुख्य बातें

  1. एक शून्यकरणीय संविदा वह होता है जो शुरू में वैध होता है लेकिन शून्यता के आधार की खोज के कारण शून्यकरणीय हो जाता है।
  2. एक संविदा शुरू से ही शून्य हो सकता है या हस्ताक्षर किए जाने के बाद शून्यकरणीय हो सकता है।
  3. एक शून्य संविदा वह है जो कानून को तोड़ता है और पहले स्थान पर लागू होने का इरादा नहीं था।
  4. एक शून्यकरणीय संविदा वह होता है जिसे शुरू में पार्टियों द्वारा वैध माना जाता था लेकिन बाद में वैध कानूनी आधारों के कारण पार्टियों में से एक के खिलाफ अप्रवर्तनीय समझा जाता है।
  5. निम्नलिखित परिस्थितियों में एक संविदा रद्द किया जा सकता है:
    1. दबाव,
    2. अनुचित प्रभाव,
    3. गलत बयानी, और
    4. कानूनी क्षमता का अभाव।
  6. एक शून्यकरणीय संविदा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जो पक्ष मानता है कि यह संविदा द्वारा बाध्य नहीं है, ऐसी पक्ष के पास इसे अस्वीकार करने या स्वीकार करने का विकल्प है।
  7. यदि मुक्त पक्ष द्वारा संविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो संविदा दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है।
  8. यदि पक्ष जो बाध्य नहीं है के द्वारा संविदा को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो व्यक्ति दावा करेगा कि संविदा उसके खिलाफ अप्रवर्तनीय है।
  9. यह अक्सर मुकदमा या कानूनी संघर्ष में परिणत होता है।
  10. अंत में, कानून की एक अदालत को यह तय करना होगा कि संविदा शून्यकरणीय था या नहीं।
  11. यदि आपने एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि यह कानूनी रूप से गठित किया गया था या कानूनी रूप से आपको बाध्य करना चाहिए, तो एक मुकदमेबाजी वकील से परामर्श करें।

निष्कर्ष

जैसा कि हम इस लेख के अंत में आते हैं, यह स्पष्ट है कि एक शून्यकरणीय संविदा की अवधारणा संविदा के लिए पार्टियों की इच्छा को महत्व देकर संविदा के लिए पार्टियों की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 75 इस विश्वास को कायम रखती है क्योंकि यह उन पक्षों के बारे में बात करती है जो संविदा को सही तरीके से रद्द कर रहे हैं, जो संविदा को पूरा न करने के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के हकदार हैं। शून्यकरणीय संविदा का यह अंतर्निहित सिद्धांत संविदा कानून न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडन्स) में ‘स्वतंत्र सहमति’ के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इस प्रकार, यह कहना उचित होगा कि एक शून्यकरणीय संविदा की अवधारणा संविदा कानून के स्तंभों में से एक है।

संदर्भ

 

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