यह लेख निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छात्रा Nivrati Gupta ने लिखा है। यह लेख इंडियन पीनल कोड के तहत सार्वजनिक शांति (पब्लिक पीस) के खिलाफ अपराधों को शामिल करता है, अर्थात् गैरकानूनी सभा (अनलॉफुल असेंबली), दंगा (राइटिंग) और मारपीट (एफ्रे) है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय (इंट्रोडक्शन)
“न्याय के बिना कोई शांति नहीं हो सकती है, कानून के बिना कोई न्याय नहीं हो सकता है और किसी भी परिस्थिति में न्यायसंगत (जस्ट) और वैध क्या है, यह तय करने के लिए कोर्ट के बिना कोई सार्थक (मीनिंगफुल) कानून नहीं है,” यह वाक्यांश इन्सत्ज़ग्रुपन ट्रायल में अमेरिकी सेना के मुख्य अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) बेंजामिन फेरेन्ज़ ने कहा था।
शांति और लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) साथ-साथ चलते हैं, जहां एक के अभाव में दूसरे का संकट खड़ा हो जाता है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक है। सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करना न केवल व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ किया गया गलत है, बल्कि राज्य के खिलाफ भी गलत है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य की शांति और नैतिकता (मॉरेलिटी) बनी रहे और राज्य की शांति बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कानून लाए जाएं।
शांति और व्यवस्था की स्थिति निवेश (इन्वेस्टमेंट) वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, नौकरियों के अधिक अवसर पैदा करती है और अधिक आगंतुकों (विजीटर्स) को आकर्षित करती है। आर्थिक (इकोनॉमिक) विकास आम तौर पर नीति निर्माताओं (पॉलिसी मेकर्स) और समुदायों (कम्युनिटी) के निरंतर, समन्वित (कोऑर्डिनेट) प्रयासों को संदर्भित (रेफर) करता है जो किसी विशेष क्षेत्र के जीवन और आर्थिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता (क्वालिटी) का समर्थन करते हैं। शांति शत्रुता (हॉस्टिलिटी) की कमी की ओर ले जाती है। यह मजबूत पारस्परिक (इंटरपर्सनल) और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समानता की स्वीकृति और न्याय द्वारा शासित (गवर्न) वातावरण को संदर्भित करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य उन अपराधों को समझना है जो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध हैं। इस शोध (रिसर्च) से, हम सार्वजनिक शांति और उसके खिलाफ अपराधों के बारे में अधिक गहराई से विचार प्राप्त करेंगे।
सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करना
किसी भी समाज के विकास के लिए शांति बनाए रखना जरूरी है। भारत एक विकासशील (डेवलपिंग) लोकतांत्रिक गणराज्य (रिपब्लिक) होने के नाते सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) और शांति बनाए रखने की आवश्यकता की पहचान करता है। सार्वजनिक व्यवस्था आपराधिक गतिविधि या राजनीतिक हिंसा की अनुपस्थिति है।
सार्वजनिक शांति का अर्थ है व्यक्तियों का एक समूह (ग्रुप) जो ऐसी गतिविधि कर रहा है या जो किसी व्यक्ति या समूह की गतिविधि में गड़बड़ी का कारण बनता है। सार्वजनिक व्यवस्था जिसे इंडियन पुलिस एक्ट 1861 की धारा 31 के तहत परिभाषित किया गया है, पुलिस को सड़कों, सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने, गैरकानूनी सभाओं के गठन को रोकने और धारा 34 पुलिस को व्यक्ति को दंडित करने और उनके निर्देशों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी करने का अधिकार देती है। ये 2 धारा “सार्वजनिक शांति” की आवश्यकता और रखरखाव (मेंटेनेंस) को संबोधित (एड्रेस) करती हैं।
सार्वजनिक उपद्रव (न्यूसेंस)
सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक भूमि पर या समुदाय की नैतिकता, सुरक्षा या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक उपद्रव को राज्य का अपराध माना जाता है। सार्वजनिक उपद्रव में सार्वजनिक सड़क को बाधित (ओब्सट्रकट) करने, हवा और पानी को प्रदूषित करने, वेश्यावृत्ति (प्रॉस्टिट्यूशन) के घर का संचालन (ऑपरेट) करने और विस्फोटक (एक्सप्लोसिव) रखने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इंडियन पीनल कोड की धारा 278 किसी ऐसे व्यक्ति को परिभाषित करती है जो कोई ऐसा कार्य या अवैध चूक (ओमिशन) करता है जिससे जनता को या जो आसपास रहते हैं या जो संपत्ति पर कब्जा करते हैं को कोई सामान्य चोट, खतरा या झुंझलाहट (एनॉयंस) होती है या किसी भी सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से चोट, बाधा, खतरे या झुंझलाहट होती है। सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा आईपीसी की धारा 290 में परिभाषित की गई है, जिसके अनुसार सार्वजनिक उपद्रव करने वाला व्यक्ति 200 रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, इसके अलावा यदि व्यक्ति वैध सार्वजनिक प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) जारी करने के बाद भी तबाही (हैवोक) और उपद्रव करना जारी रखता है तो ऐसे मामले में वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 291 के तहत कारावास जो कि 6 महीने तक हो सकता है या जुर्माना या दोनों के लिए उत्तरदायी होगा।
सीआरपीसी के तहत सार्वजनिक उपद्रव को हटाने की प्रक्रिया
सीआरपीसी की धारा 133 सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए तत्काल मामलों में उपयोग की जाने वाली एक कठिन प्रक्रिया प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में अधिकार दिया गया हो, किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त होने पर और इस तरह के सबूत लेने पर अगर ठीक समझता है तो:
- किसी भी सार्वजनिक स्थान से या जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान से किसी भी गैरकानूनी बाधा या उपद्रव को हटाया जाना चाहिए; या
- किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन (कंडक्ट), या किसी भी सामान को रखना जो समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है, ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए या रखरखाव को विनियमित किया जाना चाहिए;
- किसी भी भवन का निर्माण, किसी भी पदार्थ (सब्सटेंस) का निपटान (डिस्पोजल) जिससे विस्फोट होने की संभावना है, को रोका जाना चाहिए;
- कोई भवन, तंबू या संरचना (स्ट्रकचर), ऐसी स्थिति में हो कि उसके गिरने की संभावना हो और जिससे आस-पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लगे, तो ऐसे भवन, तम्बू या संरचना की मरम्मत या समर्थन, या ऐसे पेड़ का सहारा हटाना चाहिए;
- किसी भी टैंक, किसी भी ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान से जुड़े कुएं को इस तरह से घेरा जाना चाहिए ताकि जनता को होने वाले खतरे को रोका जा सके;
- किसी भी खतरनाक जानवर को सीमित या अन्यथा निपटाया जाना चाहिए।
ऐसा मजिस्ट्रेट एक आदेश दे सकता है जिसमें व्यक्ति को आदेश में दिए हुए सीमित समय के अंदर इस तरह की बाधा या उपद्रव/ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने या ऐसे किसी भी सामान को रखने, ऐसे भवन, तम्बू, संरचना, कुएं या उत्खनन (एक्सकेवेशन) को नियंत्रित करने, या ऐसे जानवर या पेड़ के मालिक होने या रखने की आवश्यकता होती है। तो
- ऐसी बाधा या उपद्रव को दूर करना;
- इस तरह के व्यापार या व्यवसाय को चलाने, या हटाने या विनियमित करने से रोकने के लिए, या ऐसे सामान को हटाने के लिए, या उसके रखरखाव को इस तरह से विनियमित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है;
- ऐसे भवन के निर्माण को रोकने के लिए, ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाने, मरम्मत या समर्थन करने या हटाने या समर्थन करने के लिए;
- ऐसी टंकी, कुआँ या उत्खनन की फेंसिंग करना;
- कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे खतरनाक जानवर को नष्ट, सीमित या निपटाना।
आईपीसी के तहत सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने से संबंधित अपराध
हमारे देश के सांसदों ने समुदाय के नागरिकों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सार्वजनिक व्यवस्था और शांति से संबंधित कानूनी प्रावधान मुख्य रूप से क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 में निहित है। फिर भी, इस मामले के संबंध में बाद में विभिन्न कानून भी बनाए गए है।
सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा और शांति की सुरक्षा के लिए क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में कानूनी प्रावधान (प्रोविजन) सरकार का प्राथमिक (प्राइमरी) उद्देश्य है। लोगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने से देश को बढ़ने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।
सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने के बारे में क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अध्याय (चैप्टर) 10 में चर्चा की गई है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति का रखरखाव है, जो सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कर्तव्यों और उपायों को निर्धारित करता है।
इंडियन पीनल कोड 1860 का अध्याय VIII सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करना, सार्वजनिक शांति के तहत विभिन्न अपराधों से संबंधित है। इस अध्याय के तहत, जिन अपराधों पर चर्चा की गई है, उन्हें “सामूहिक अपराध” के नाम से जाना जाता है और उन्हें गैरकानूनी सभा, दंगा और मारपीट के रूप में वर्गीकृत (कैटेगराइज) किया जाता है।
गैरकानूनी सभा
हर अधिकार एक प्रतिबंध और जिम्मेदारी के साथ आता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 19(1)(b) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है, और इंडियन पीनल कोड की धारा 141 गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने से मना करती है। एक गैरकानूनी सभा को 5 या अधिक लोगों के एक साथ आने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक गैरकानूनी कार्य करने के एक सामान्य उद्देश्य (कॉमन ऑब्जेक्ट) को साझा (शेयर) करते हैं। आईपीसी की धारा 149 में एक सामान्य उद्देश्य को परिभाषित किया गया है।
राम बिलास सिंह बनाम बिहार राज्य में, यह माना गया था कि “यह एक अदालत के लिए इस निष्कर्ष (कंक्लूज़न) पर पहुंचने के लिए सक्षम है कि 5 या अधिक व्यक्तियों की एक गैरकानूनी सभा थी, भले ही इस संख्या से कम लोगो को दोषी ठहराया गया हो, अगर
- आरोप में कहा गया है कि नामित (नेम्ड) व्यक्तियों के अलावा, कई अन्य अज्ञात व्यक्ति भी गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिनका सामान्य उद्देश्य एक गैरकानूनी कार्य करना था।
- यह कि एफआईआर और साक्ष्य ऐसा होने का संकेत देते हैं, भले ही आरोप ऐसा नहीं बताता है।
- हालांकि आरोप और अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष के गवाहों ने केवल बरी किए गए और दोषी ठहराए गए आरोपियों का नाम लिया है, लेकिन अन्य सबूत हैं जो नामित या अन्य व्यक्तियों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं”
सामान्य उद्देश्य
गैरकानूनी विधानसभा के सदस्यों का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, और आईपीसी की धारा 141 में उल्लिखित कोई भी कार्य करना चाहिए। जब एक गैरकानूनी सभा निजी बचाव (प्राईवेट डिफेंस) के अधिकार का प्रयोग करती है और उस समय, जब उन्हें विपक्षी दल द्वारा धमकी दी जाती है तो निजी रक्षा के अधिकार को सामान्य उद्देश्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर 5 या अधिक लोग एक महिला का अपहरण करते हैं और उसे गैरकानूनी कारावास में रखते हैं, तो यह सभा एक असंवैधानिक (अनकंस्टीट्यूशनल) सभा है।
विशिष्ट आइटम को आईपीसी धारा 149 के भीतर निपटाया जाता है। एक गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य इस धारा के अनुसार दंडनीय है।
भंवर सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य में कहा गया गया था कि सामान्य उद्देश्य के लिए, गैरकानूनी सभा के सदस्यों की बैठक के अर्थ में एक पूर्व कार्यक्रम होना आवश्यक नहीं है, उसी क्षण सामान्य उद्देश्य का गठन हो सकता है; यह पर्याप्त है कि यह सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है और उन सभी द्वारा साझा किया जाता है। मामले के पहले भाग में आने के लिए, किए गए अपराध को तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।
उद्देश्य का अर्थ है इरादा, और यह तब सामान्य होगा जब गैरकानूनी सभा के सदस्य एक ही इरादे को साझा करते हैं। सभा के सभी या कुछ सदस्य किसी भी स्तर पर एक सामान्य उद्देश्य बना सकते हैं। हालांकि, मानव मन में एक सामान्य उद्देश्य होता है इसलिए इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं हो सकते है।
गैरकानूनी विधानसभा
मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1963 एससी) में यह माना गया था कि एक सभा को गैरकानूनी के रूप में तभी संतुष्ट किया जाएगा जब उसमें 5 या 5 से अधिक लोग हों और सभी समान इरादे से हों और धारा 141 की आवश्यकताएं पूरी करते हो। यहाँ सामान्य उद्देश्य होना चाहिए: –
- (a) ओवरवे द्वारा
(b) आपराधिक बल से (आईपीसी की धारा 350)
(c) सरकार/संसद/राज्य निकाय (बॉडी)/लोक सेवक द्वारा कोई भी कार्य;
किया जाए।
- किसी भी कानूनी प्रक्रिया या कानून के निष्पादन को रोकना जो लागू कानून के अनुसार है।
- शरारत (मिस्चिफ) करना (आईपीसी की धारा 425) या आपराधिक अतिचार (ट्रेसपास) करना (इंडियन पीनल कोड की धारा 441)।
- (a) आपराधिक बल का उपयोग करके;
(b) संपत्ति प्राप्त करना या ऐसी संपत्ति से व्यक्ति को आनंद से वंचित करें जो कानूनी रूप से हकदार है।
- किसी ऐसे कार्य को करने/छोड़ने के लिए मजबूर करना जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
सदस्यों के संबंध में, इस गैरकानूनी विधानसभा का ऐसा हिस्सा आईपीसी की धारा 142 में इस प्रकार है:
“कोई भी व्यक्ति इस प्रकार गठित सभा के उद्देश्य और इरादों को जनता है और जानबूझकर सदस्य बना रहता है तो उसे ऐसी गैरकानूनी सभा का सदस्य माना जाएगा।”
इंग्रेडिएंट्स
- 5 या अधिक व्यक्तियों की एक सभा;
- एक सामान्य उद्देश्य;
- सामान्य उद्देश्य धारा में उल्लिखित 5 में से एक होना चाहिए;
- केंद्र/राज्य सरकारों या अधिकारियों को ओवरवे करना,
- कानूनी प्रक्रिया के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) का विरोध।
- शरारत करना,
- जबरन कब्जा,
- अवैध मजबूरी (कंपल्सन),
- ऐसा उद्देश्य सभी सदस्यों के लिए समान है;
- सदस्य ऐसी सभा में शामिल है;
- वे जानबूझकर इकट्ठे हुए है।
सज़ा
ऐसे सदस्यों की सजा को आईपीसी की धारा 143 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कहती है कि ऐसी सभा का कोई भी सदस्य कारावास के लिए उत्तरदायी होगा जिसे
- 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या
- जुर्माना, या
- दोनों।
इंडियन पीनल कोड के तहत अतिरिक्त धाराएं जो गैरकानूनी सभा से संबंधित हैं
- धारा 144– खतरनाक हथियारों से तैयार गैरकानूनी सभा में शामिल होना या बने रहना। किसी भी वस्तु या हथियार जिसे एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है और जिससे मृत्यु होने की संभावना है, से तैयार कोई भी व्यक्ति कारावास के लिए उत्तरदायी होगा जो 2 साल तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- धारा 145– गैरकानूनी सभा में शामिल होना या बने रहना, यह जानते हुए कि उसे खत्म करने का आदेश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यह जानने के बाद कि इस तरह की सभा को खत्म करने का कानून द्वारा आदेश दिया गया है, तो उस सभा में शामिल होने के लिए
- एक अवधि जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या
- जुर्माना या
- दोनों
के कारावास से दंडित किया जाएगा।
- धारा 149- सामान्य उद्देश्य के रचनात्मक (कंस्ट्रक्टिव) ज्ञान के लिए दायित्व (लायबिलिटी)- जहां किसी भी गैर-कानूनी सभा के सदस्य उस सभा के सामान्य इरादे पर काम के इरादे को जानते थे, इरादे का ज्ञान रखते थे और जिस समय अपराध किया गया था तब सभा का एक हिस्सा थे तो वह अपराध के दोषी है।
- सीआरपीसी के अध्याय X “सार्वजनिक व्यवस्था और शांति का रखरखाव” में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के संरक्षण (प्रिजर्वेशन) के लिए प्रक्रिया की संरचना (स्ट्रकचर) को निर्धारित करने वाले प्रावधान शामिल हैं। अध्याय कुल 21 भागों से बना है जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए अपनाए जाने वाले प्रक्रियात्मक उपायों से संबंधित है। धारा 129 से धारा 132 गैरकानूनी सभाओं से संबंधित कानूनों से संबंधित है।
यदि ऐसी कोई गैरकानूनी सभा जो एकत्रित (गैदर) हुई है, और खत्म नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हाईएस्ट रैंक के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सभा को खत्म करने के लिए पुलिस/सशस्त्र बल (आर्म्ड फोर्स) को आदेश देने का अधिकार है।
देश की जनता की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। मजिस्ट्रेट सभा को खत्म करने या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए निर्देश भी दे सकते है, या जैसा आवश्यक हो, गिरफ्तार भी कर सकते है और कैद भी कर सकते है। बलों के ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे आदेश का पालन करे जिसे वह ठीक समझते हो। हालांकि ऐसा करते समय वह कम से कम बल का प्रयोग करेगे और व्यक्ति और संपत्ति को कम चोट पहुंचाएंगे।
दंगे
दंगा एक प्रकार का नागरिक विकार (डिसऑर्डर) है जिसे अक्सर असंगठित (डिसऑर्गनाइज्ड) समूहों द्वारा प्राधिकार, संपत्ति या व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा के अचानक और अत्यधिक प्रकोप (आउटब्रेक) में लताड़ने (लैशिंग आउट) की विशेषता होती है। हालांकि व्यक्ति दंगे का नेतृत्व या नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं, दंगे आमतौर पर अव्यवस्थित होते हैं, सामूहिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, और सामान्य रूप से नागरिक अशांति के कारण होते हैं। कभी-कभी, कथित (पर्सिव्ड) अन्याय या असहमति के जवाब में दंगे होते हैं।
दंगा एक भीड़ या सभा द्वारा शांति और व्यवस्था की हिंसक नागरिक अशांति है। गैरकानूनी सभा और दंगों के बीच एक बड़ा अंतर दंगों में हिंसा की उपस्थिति है।
1, हिंसा,
2. बल, आईपीसी की धारा 349 में परिभाषित है या
3. आईपीसी की धारा 350 में परिभाषित आपराधिक बल है।
आईपीसी की धारा 146 में दंगा को एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक गैरकानूनी सभा द्वारा बल या हिंसा के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसे मामले में, गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी है चाहे वह इस तरह की हिंसा का हिस्सा हो या नहीं।
बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में आईपीसी की धारा 153A के तहत किए गए अपराध के लिए मेन्स रीआ एक आवश्यक इंग्रेडिएंट है। यह आपराधिक इरादा या बुरा इरादा है। सामान्य तौर पर, एक आपराधिक अपराध की परिभाषा में न केवल एक कार्य या चूक और उसके परिणाम शामिल होते हैं बल्कि करने वाले की मानसिक स्थिति भी शामिल होती है। ज्यादातर अपराधों के लिए सभी आपराधिक प्रणालियों (सिस्टम्स) में आपराधिक इरादे के तत्व की आवश्यकता होती है।
दंगा अपने आप में सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करना का एक साधन है, और यह मायने नहीं रखता कि दंगा करने वाले हिंसक थे या नहीं, आपराधिक बल का उपयोग आवश्यक नहीं है, यही लक्ष्मी अम्मल बनाम समियप्पा (एआईआर 1968 मद 310) के मामले में कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा करना जरूरी नहीं है, यह संपत्ति या किसी वस्तु के खिलाफ भी हो सकती है।
क्या अचानक झगड़ा एक दंगा है?
अनंत काठोड़ पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 11 एससीसी 564 में, न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि यदि किसी भी वैध कारण से कई लोग बिना किसी पूर्व इरादे या व्यवस्था के अप्रत्याशित (अनेक्सपेक्टेडली) रूप से झगड़ते हैं, तो वे दंगा के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ऐसे मामले में, दोषी अपने विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और वाइकेरियसली जिम्मेदार नहीं होंगे।
इंग्रेडिएंट्स
- आरोपितों की संख्या 5 या इससे अधिक है।
- सभा एक सामान्य उद्देश्य साझा करती है जो प्रकृति में अवैध है।
- माईकू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1989 एससी 67 के मामले में, एक सब-पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबलों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जब सब-इंस्पेक्टर ने मामले की जांच की तो गिरफ्तार व्यक्ति अपनी इच्छा से उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां मृतक का शव मिला, हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पुलिस से भगाने का प्रयास किया। अंत में, उसे जबरदस्ती पीटा गया और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यह कहा गया था कि पुलिस का उद्देश्य जांच करना था। इसलिए उनका सामान्य उद्देश्य वैध था। यदि किसी सभा का सामान्य उद्देश्य कानूनी है, तो वह दंगा नहीं कर रहा है, भले ही उस सभा के किसी सदस्य द्वारा बल का प्रयोग किया गया हो। आरोपी के पास एक सामान्य या हानिकारक उद्देश्य होना चाहिए।
- सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में सभा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल का उपोग होना।
सज़ा
इसके अलावा, धारा 147 में सजा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी दंगा करने का दोषी है उसे या तो एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के लिए उत्तरदायी होगा।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो दंगा करने का दोषी है और हथियार या किसी भी चीज से तैयार है जिसे दंगा में हिंसा का कारण बनने के लिए एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया हो और इसका इस्तेमाल मौत का कारण बन सकता है। ऐसे मामले में, धारा 148 के तहत, सजा 3 साल की अवधि तक बढ़ जाती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
मारपीट
यदि दो या दो से अधिक लोग सार्वजनिक रूप से लड़ते हैं, इस प्रकार लोगों की शांति का उल्लंघन करते हैं या अपने आस-पास के व्यक्ति को खतरे में डालते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने मारपीट की है। कार्य को समाज में अशांति और अव्यवस्था पैदा करना चाहिए। समाज में खतरा पैदा करने वाली कार्रवाई भयावह है। एक झगड़े में सामान्य इरादा महत्वपूर्ण नहीं है और एक व्यक्ति जिसने वास्तव में अपराध किया है वह उत्तरदायी है।
तद्नुसार (अकॉर्डिंगली), मारपीट का अपराध एक समूह या संयुक्त (जॉइंट) कार्य है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टी सार्वजनिक स्थान पर एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति का उल्लंघन होता है। इस अपराध को पैदा करने के लिए पार्टियों के बीच एक वास्तविक लड़ाई की आवश्यकता होती है और एक साधारण तकरार से झगड़ा नहीं होता है। यह आईपीसी की धारा 159 में निर्दिष्ट है और आईपीसी की धारा 160 में सजा का प्रावधान है।
इंडियन पीनल कोड में दो या दो से अधिक लोगों की एक सभा के रूप में एक सार्वजनिक स्थान पर मारपीट के रूप में परिभाषित किया गया है जो सार्वजनिक शांति में हस्तक्षेप करती है।
इंडियन पीनल कोड की धारा 159 और 160 मारपीट के खिलाफ अपराधों से संबंधित है।
धारा 159 में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रूप में मारपीट को परिभाषित किया गया है, सार्वजनिक स्थान पर लड़कर, सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करते हुए, उन्हें “मारपीट करने” के लिए कहा जाता है।
इंग्रेडिएंट्स
मारपीट के अपराध को निम्नलिखित से स्थगित (पोस्टूलेट) किया जा सकता है:
- दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लड़ाई में शामिल होना।
- सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की घटना होना।
- कार्य के परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति और वातावरण में गड़बड़ी होना।
सज़ा
अपराध करने के लिए सजा को धारा 160 के तहत परिभाषित किया गया है, यानी
- 1 महीने तक की सजा या
- जुर्माना जो 100 रुपये तक हो सकता है या
- दोनों
मारपीट में शामिल लोगों द्वारा किए गए कार्य की क्षमता और आसपास में पैदा किए गए खतरे के आधार पर गैरकानूनी सभा या दंगा के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना किसी भी राष्ट्र के शासन में सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह एक देश के बुनियादी सिद्धांतों (फंडामेंटल प्रिंसिपल्स) और मूल (कोर) सिद्धांतों में से एक है। चाहे वह साम्यवादी (कम्युनिस्ट) चीन हो, ब्रिटिश साम्राज्य (अंपायर) हो या लोकतांत्रिक भारत हो। नागरिकों और राज्यों के बीच शांति बनाए रखना अच्छे और सफल शासन की कुंजी (की) है। एक राष्ट्र और समाज के विकास और उत्थान (अपलिफ्टमेंट) के लिए समाज में शांति होनी चाहिए।
इस लेख में सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने वाले अपराधों पर चर्चा की गई। ये अपराध सामूहिक अपराध हैं जो आम तौर पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति का उल्लंघन होता है। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि वास्तविक अपराध किया गया हो, लेकिन सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की धमकी की संभावना भी दंडनीय होगी। सार्वजनिक शांति एक ऐसा अपराध है जो न केवल एक व्यक्ति और संपत्ति के खिलाफ है बल्कि राज्य के खिलाफ भी है। शांति, शांत स्थिरता (कंसिस्टेंसी) या स्थिति है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
- A study on offences against public tranquillity- International Journal of Pure and Applied Mathematics
- Chapter VIII – Of Offences Against the Public Tranquillity- Devgan
- Offence against Public Tranquility: Unlawful Assembly, Rioting, Affray- Toppr.com
- Offences against Public Tranquility, PPT by Vaibhav Goel –
- Indian Penal code