यह लेख Shenbaga Seeralan S द्वारा लिखा गया है। यह मामला पति और पत्नी के बीच कानूनी वैवाहिक विवाद के समाधान और उसके बाद राहत से संबंधित है। यह मामला पति के प्रति मानसिक क्रूरता के मुद्दे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे निपटने के तरीके पर प्रकाश डालता है। इस लेख में मामले से जुड़े कानूनी दृष्टिकोण और मिसालों पर चर्चा की गई है, जिसमें शामिल तथ्यों का गहन विश्लेषण किया गया है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है
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परिचय
विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच साझेदारी की एक पारंपरिक कड़ी है। यह एक नागरिक अनुबंध है जो धर्म, संस्कृति या परंपरा के आधार पर किया जाता है और कानूनी अधिकार क्षेत्र और सांस्कृतिक सिद्धांतों में भिन्न होता है। महान यूनानी दार्शनिक (फिलोसॉफर) और बहुश्रुत अरस्तू (384 – 322 ईसा पूर्व) ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में विवाह को पुरुष और महिला के प्राकृतिक प्रजनन (प्रोक्रिएशन) मिलन के रूप में परिभाषित किया था। ईसाई दार्शनिक और धर्मशास्त्री सेंट ऑगस्टीन (354 – 430 ईस्वी) ने अपनी रचना “द एक्सीलेंस ऑफ मैरिज” में विवाह को बच्चे, निष्ठा और संस्कार प्राप्त करने के तरीके के रूप में वर्णित किया है। ईसाई दार्शनिकों ने विवाह के बारे में यूनानी दार्शनिकों के आर्थिक और राजनीतिक विचारों के विपरीत एक धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया। हिंदू धर्मशास्त्री विवाह को केवल एक अनुबंध या अनुष्ठान के बजाय एक संस्था के रूप में देखते हैं। किताब अल-निकाह नामक एक इस्लामी पुस्तक में विवाह को एक सामाजिक संस्था के रूप में वर्णित किया गया है जो पुरुष और महिला को एकजुट करती है, तथा उन्हें धर्म के रीति-रिवाज या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ अधिकार और कर्तव्य सौंपती है।
प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत (1724 – 1804 ई) ने अपनी पुस्तक “द साइंस ऑफ़ राइट” के उप-अध्याय द नेचुरल बेसिस ऑफ़ मैरिज के अंतर्गत विवाह को दो अलग-अलग लिंग के व्यक्तियों के मिलन के रूप में वर्णित किया है ताकि वे आजीवन अपनी यौन क्षमताओं पर पारस्परिक अधिकार रख सकें। इस मिलन को प्राकृतिक कानून के अनुसार होना अनिवार्य था और कहा गया था कि जब बच्चे पैदा करना बंद हो जाए तो इसे भंग कर दिया जाएगा। विवाह का वर्तमान दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से बहुत विकसित हुआ है। इसे आपसी प्रतिबद्धता के साथ-साथ रोमांटिक जुड़ाव बनाने के एक व्यावहारिक तरीके के रूप में देखा जाता है। विवाह की अवधारणा पर नव मत प्रकृति में अधिक समतावादी (इगेलिटेरियन) है, जो महिलाओं को अधिक नहीं तो समान अधिकार प्रदान करता है। बढ़ती कानूनी जागरूकता के साथ, विश्व स्तर पर विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि हुई है। विवाह विच्छेद में वृद्धि का सकारात्मक रूप से कानूनी सक्रियता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामुदायिक अधिकार समूहों की वृद्धि को श्रेय दिया जाता है। हालाँकि, यह प्रतिबद्धता की कमी, बेवफाई, घरेलू हिंसा, मादक द्रव्यों के सेवन और आर्थिक लाभ का भी परिणाम है।
यह लेख मुख्य रूप से यू. श्री बनाम यू. श्रीनिवास (2012) के मामले पर चर्चा करेगा, जिसमें विवाह, विवाह विच्छेद की वैधता और इसमें शामिल पक्षों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया जाएगा।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: यू. श्री बनाम यू. श्रीनिवास (2012), (इसके बाद इसे ‘मामले’ के रूप में संदर्भित किए जाएगा)
- अपीलकर्ता : यू. श्री (पत्नी)
- प्रतिवादी : यू. श्रीनिवास (पति)
- मामला संख्या : सिविल अपील संख्या 8927-8928 वर्ष 2012
- समतुल्य उद्धरण : 2013 (2) एससीसी 114
- पीठ : न्यायमूर्ति के.एस. पणिक्कर राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
- सम्मिलित अधिनियम :
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे ‘एचएम अधिनियम’ कहा जाएगा)।
- कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (जिसे आगे ‘एफ.सी. अधिनियम’ कहा जाएगा)।
- महत्वपूर्ण प्रावधान :
- एचएम अधिनियम की धारा 13(1)(ia), धारा 26 और धारा 27
- एफ.सी. अधिनियम की धारा 7
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा क्योंकि मामले के प्रतिवादी एक प्रसिद्ध कलाकार पद्म श्री उप्पलापु श्रीनिवास हैं। वह एक मैंडोलिन वादक (प्लेयर) और कर्नाटक संगीत में विशेषज्ञता वाले संगीतकार हैं। उन्होंने 19 नवंबर 1994 को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ तिरुपति में एक वीणा वादक यू. श्री से विवाह किया। वह आंध्र प्रदेश के सतर्कता विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी की बेटी हैं। वे शादी के बाद चेन्नई के वडापलानी में रहते थे और 30 मई 1995 को उनके एक बेटा हुआ। प्रसव के कारण, पत्नी अपने ससुराल में कुछ समय रहने के बाद कुछ महीनों के लिए अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई। फिर 4 अक्टूबर 1995 को पत्नी चेन्नई लौट आई और 3 जनवरी 1996 तक अपने पति के साथ रही। इस तारीख के बाद उनका वैवाहिक सहवास समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी विवाद हुआ।
मामले के तथ्य
3 जनवरी 1996 को पत्नी अपने पति से अलग हो गई। उसके बाद, वह अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। इस अलगाव को जिम्मेदार ठहराते हुए, पत्नी ने चेन्नई के मुख्य कुटुंब न्यायालय में एचएम अधिनियम की धारा 9 के तहत एक मूल याचिका दायर की। उसने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए गुहार लगाई। एक साल बाद, पति ने एचएम अधिनियम की धारा 13(1)(ia), धारा 26 और धारा 27 के साथ-साथ एफएम अधिनियम की धारा 7 के तहत एक मूल याचिका दायर की। पति ने विवाह विच्छेद, बच्चे की अभिरक्षा (कस्टडी) और आभूषण और अन्य सामान वापस करने की गुहार लगाई। चेन्नई के कुटुंब न्यायालय में यह मामला लंबित होने के बावजूद, पत्नी ने हैदराबाद के कुटुंब न्यायालय में एक और याचिका दायर की, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया।
चेन्नई के कुटुंब न्यायाधीश ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की और संबंधित साक्ष्यों और रिकॉर्ड (रिकॉर्ड) की जांच की। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के निरीक्षण के आधार पर सात मुद्दे तय किए गए और निष्कर्ष निकाला गया कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता से व्यवहार किया। साक्ष्यों के आधार पर यह भी पाया गया कि पत्नी ने तेरह वर्षों तक अपने पति के साथ सहवास करने का कोई उचित प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, न्यायाधीश ने पत्नी द्वारा प्रस्तुत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि पति द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। न्यायाधीश ने माना कि बच्चे की अभिरक्षा मां के पास रहेगी और पति को ठोस सबूतों के अभाव में पत्नी से गहने या कोई अन्य सामान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कुटुंब न्यायाधीश ने विवाह विच्छेद का आदेश पारित किया और पति को एक महीने की अवधि के भीतर पत्नी और बेटे को पांच-पांच लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।
पत्नी ने कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की। यह तर्क दिया गया कि कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आदेश उन धारणाओं पर आधारित था, जिससे अपीलकर्ता और उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि पति और उसका परिवार परित्याग (डिजर्शन) के लिए जिम्मेदार थे और पति ने अपीलकर्ता को उसके पैतृक घर में छोड़ दिया था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि कुटुंब न्यायालय ने साक्ष्यों को उनकी स्वीकार्यता के आधार पर सीमांकित करने में गलती की। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कुटुंब न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से ठीक से निपटने में विफल रहा। पति की आय को उजागर करते हुए स्थायी गुजारा भत्ते की पर्याप्तता का सवाल उठाया गया।
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पत्नी प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए संगीत जुनून और परंपरा के प्रति लापरवाह थी। अपीलकर्ता के बयान का उल्लेख करके इसकी पुष्टि की गई, जो उसके दोस्तों को दिया गया था, कि वह चाहती थी कि उसका पति दहेज उत्पीड़न के आधार पर सलाखों के पीछे हो। यह भी स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता ने हैदराबाद में संगीत समारोह में भाग लेने की स्थिति में प्रतिवादी को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रतिवादी के पास विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
खंडपीठ ने दलीलें सुनने, साक्ष्यों पर पुनर्विचार करने और कुटुंब न्यायालय के आदेश की जांच करने के बाद अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, पीठ ने कुटुंब न्यायालय द्वारा दी गई मौद्रिक राहत में बदलाव किया। न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह कुटुंब न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थायी गुजारा भत्ता के अलावा हैदराबाद में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश की तिथि से मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि तक पत्नी और अपने बेटे को 12,500 रुपये का भुगतान करे। न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों पर निर्णय पारित किया। इससे पत्नी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।
हैदराबाद स्थित कुटुंब न्यायालय में दायर याचिका पर सहायक तथ्य
इस तथ्य के बावजूद कि पति द्वारा दायर विवाह विच्छेद और पत्नी द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के मामले चेन्नई के प्रधान कुटुंब न्यायालय में लंबित थे, पत्नी ने हिंदू दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन) और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18(1), धारा 18(2)(a) और धारा 18(2)(g) के साथ एफएम अधिनियम की धारा 7 के तहत भरण-पोषण और अलग निवास का एक नया मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी शादी के बाद चेन्नई के वडापलानी में रह रहे थे। अपने पति से अलग होने का फैसला करने के बाद याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के साथ हैदराबाद में रहने लगी। पत्नी ने भरण-पोषण और अलग निवास की गुहार लगाते हुए हैदराबाद के कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने अपने और अपने बच्चे के भरण-पोषण के लिए 15,000 रुपये प्रति माह का दावा किया। इस बीच, याचिकाकर्ता ने अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया। न्यायालय ने अर्जी मंजूर करते हुए पति को अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर 5000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया।
प्रतिवादी ने कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक अंतरिम आवेदन दायर किया। खंडपीठ ने पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए पति को याचिकाकर्ता को 2500 रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। प्रतिवादी ने निर्णय के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए खंडपीठ के समक्ष एक सिविल विविध याचिका दायर की। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पति को याचिका दायर करने की तिथि से पत्नी को 3000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना अनिवार्य है। खंडपीठ ने हैदराबाद के कुटुंब न्यायालय को आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर मूल याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया।
पति ने यह रुख अपनाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर निर्णय लेने में न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एफएम अधिनियम में अधिकार क्षेत्र या मुकदमा दायर करने के स्थान का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20(c) के तहत प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का वर्तमान निवास स्थान हैदराबाद है, और न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। यह भी दावा किया गया कि कुटुंब न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत याचिकाओं पर विचार करने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए बैंगलोर शहर के निगम बनाम एम. पपैया और अन्य (1987) के फैसले को संदर्भित किया कि अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के लिए, एक विशेष भाग पर विचार करने के बजाय पूरे वाद को समझना होगा। न्यायालय ने रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि हैदराबाद में कोई वाद हेतुक नहीं था। यह भी ध्यान दिया गया कि चूंकि यह मामला पहले से ही चेन्नई स्थित कुटुंब न्यायालय से संबंधित है, इसलिए पत्नी द्वारा दायर मूल याचिका खारिज कर दी गई।
उठाए गए मुद्दे
मामले के पक्षों ने संबंधित न्यायालयों के समक्ष की गई अपीलों की श्रृंखला में विभिन्न मुद्दे उठाए। उन मुद्दों को हल करने के लिए अंततः सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा किया गया। इस मामले में प्रस्तुत विभिन्न मुद्दे निम्नलिखित हैं:
- क्या प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा?
- क्या अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा परित्याग कर दिया गया था?
- क्या द्वितीयक साक्ष्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है?
- स्थायी गुजारा भत्ता की राशि तय करने का आधार क्या है?
पक्षों के तर्क
पक्षों ने अपने मामले का बचाव करने के लिए विस्तृत और व्यापक तर्क प्रस्तुत करने में हरसंभव प्रयास किया। आवश्यक मिसालों और संबंधित प्रावधानों को जोड़कर तर्कों को पुष्ट किया गया।
अपीलकर्ता द्वारा तर्क
अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्रीमती के. सरला देवी ने किया। वकील ने कुटुंब न्यायालय, चेन्नई के फैसले के खिलाफ तर्क दिया और मद्रास उच्च न्यायालय में अपील को खारिज करने के लिए पेश किए गए तर्कों और मुद्दों का भी खंडन किया। यह तर्क दिया गया कि कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने उचित कानूनी दृष्टिकोण के बिना प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मानसिक क्रूरता और परित्याग की शिकायतों पर जोर दिया। न्यायालय ने निर्णय पर पहुंचने के लिए जिन दो दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया, वे थे प्रदर्श (एक्जीबिट) R-8 और प्रदर्श R-9। प्रदर्श R-8 अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को लिखे गए पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति थी। प्रदर्श R-9 अपीलकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र का अंग्रेजी अनुवाद था। यह तर्क दिया गया कि प्रदर्श R-8 और R-9 स्वीकार्य साक्ष्य नहीं थे, और यह भी कहा गया कि उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में भी नहीं माना जाना चाहिए। यह बताया गया कि तलाक देने और दाम्पत्य अधिकारों की बहाली को अस्वीकार करने का निर्णय, विवाह के पूर्ण रूप से टूट जाने को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जो कि तलाक के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य आधार नहीं था।
वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी अपने पति की संगीत परंपरा और भक्ति से परिचित थी। यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता स्वयं एक वीणा वादक थी जो संगीत की सभी परंपराओं और बारीकियों से स्पष्ट रूप से परिचित थी। उसने अपने पति के सम्मान और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह उसका बलिदान था जिसने उसके पति की प्रतिष्ठा और वित्तीय संभावनाओं को बढ़ावा दिया। इस बात पर जोरदार विरोध किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए बलिदान का प्रतिदान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया। इसके बजाय, वह एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए क्रूरता के आरोप का वकील ने जोरदार खंडन किया। यह आगे कहा गया कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी और उसके परिवार ने भारी दहेज आकर्षित करने के लिए दूसरी शादी करने की कोशिश की। यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने भरण-पोषण की याचिका दायर करने का फैसला किया क्योंकि उसे उसके पति ने छोड़ दिया था, जिससे उसका और उसके बच्चे का जीवन खराब हो गया। विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम टिप्पणी में तर्क दिया कि तलाक के लिए दिए गए आधार निराधार हैं, इसलिए यह निवेदन किया गया कि तलाक का आदेश देने वाले फैसले को खारिज किया जाना चाहिए तथा प्रतिवादी को अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया जाना चाहिए।
प्रतिवादी द्वारा तर्क
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राममूर्ति प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए। अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच वैवाहिक संबंध में पूरी तरह से बेमेल संबंध थे। पत्नी की हरकतें प्रतिवादी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के उद्देश्य से थीं, क्योंकि वह छोटी-छोटी बातों पर उस पर गुस्सा करती थी। प्रतिवादी शास्त्रीय संगीत में पारंगत था और संगीत तथा परंपरा के प्रति गहरी आस्था रखता था। प्रतिवादी के संगीत गुरु उसके पिता थे, जिनकी देखरेख में प्रतिवादी ने अपनी औपचारिक शिक्षा को छोड़कर संगीत की यात्रा जारी रखी। परंपरा के तहत संगीत की बारीकियों को समझने के साथ-साथ गुरु-शिष्य पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए अनुष्ठान के रूप में ‘साधना’ करना अनिवार्य था। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का यह पहलू पत्नी को पसंद नहीं था, जिसे उसने साधना सत्रों में बाधा डालने, संगीत का अभ्यास करते समय उसे गाली देने और तर्क-वितर्क करने के रूप में व्यक्त किया। यह उपद्रव अक्सर परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में होता था, जिससे न केवल प्रतिवादी की भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, बल्कि उसकी मानसिक शांति भी प्रभावित होती थी। यह कहा गया कि प्रतिवादी के निजी जीवन के इस पहलू ने उसकी संगीत यात्रा के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया। यह भी कहा गया कि पत्नी अपने पिता, जो आंध्र प्रदेश सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, की सहायता से प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की धमकी देती थी।
यह देखा गया कि जब स्थिति बिगड़ गई, तो पत्नी ने प्रतिवादी को उसके बच्चे तक पहुँचने से रोक दिया और अंततः अपने पैतृक घर जाने का फैसला किया। प्रतिवादी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उसे उसके पैतृक घर जाने से रोक सके। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि पत्नी प्रतिवादी द्वारा दिए गए महंगे उपहारों के साथ चली गई। प्रतिवादी ने अपने पिता से प्रतिवादी के बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पत्नी के साथ उसके पैतृक घर जाने के लिए कहा। इसके अलावा, पत्नी ने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच प्रतिवादी के बारे में अफ़वाहें फैलाना शुरू कर दिया। वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भी प्रतिवादी उसके पैतृक घर में उससे मिलने जाता था, तो वह प्रतिवादी को उसके बच्चे के साथ खेलने से वंचित करती थी और साथ ही प्रतिवादी को उसके दाम्पत्य अधिकारों से भी वंचित करती थी। यह आश्चर्यजनक था कि अपीलकर्ता ने दाम्पत्य अधिकारों को बहाल करने के लिए याचिका दायर की, जबकि उसने पहले ही इसे रोक दिया था। इन सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए, अपीलकर्ता ने हैदराबाद में आयोजित किसी भी संगीत कार्यक्रम में भाग लेने पर प्रतिवादी के जीवन को खतरे में डालने की धमकी भी दी। इन सभी मानसिक क्रूरताओं और धमकियों के कारण, प्रतिवादी के पास विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।
शामिल प्रावधान
इस मामले में शामिल विवादों से निपटने के लिए विभिन्न अधिनियमों के प्रावधान शामिल हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9
यह प्रावधान दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से संबंधित है। जब पति-पत्नी में से किसी को लगता है कि बिना किसी वैध कारण के दूसरे पति-पत्नी ने खुद को उनकी संगति से अलग कर लिया है, तो पीड़ित व्यक्ति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर करेगा। सबूत का भार दूसरे पति-पत्नी की संगति से अलग होने वाले व्यक्ति पर होता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia)
यह प्रावधान तलाक लेने के एक आधार से संबंधित है। जब पति-पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ क्रूरता से पेश आता है, तो पीड़ित व्यक्ति तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26
यह प्रावधान बच्चों की अभिरक्षा और भरण-पोषण से संबंधित है। न्यायालय नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा की सुविधा के लिए अंतरिम आदेश दे सकता है। भरण-पोषण के लिए आवेदन का निपटारा सूचना की तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27
यह प्रावधान संपत्ति के निपटान से संबंधित है। न्यायालय आवश्यकता और वैधता के आधार पर किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के निपटान की प्रकृति को न्यायोचित और उचित तरीके से निर्धारित कर सकता है।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7
यह प्रावधान कुटुंब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। कुटुंब न्यायालय जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। विवाह, भरण-पोषण, संरक्षकता आदि की वैधता से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार इसे प्राप्त है।
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18
यह प्रावधान पत्नी के भरण-पोषण से संबंधित है। यह पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को त्यागे बिना अपने पति से अलग रहने का अधिकार देता है। न्यायालय अलगाव के कारण पर निर्णय लेता है और भरण-पोषण के दावे का विश्लेषण करता है, जिससे उचित भरण-पोषण राशि प्रदान की जाती है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65
यह प्रावधान द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। मामले में साक्ष्य और तथ्यों की प्रकृति के आधार पर, या तो विषय-वस्तु या लिखित स्वीकृति या साक्ष्य की प्रमाणित प्रति को स्वीकार किया जाता है। द्वितीयक साक्ष्य को तब स्वीकार किया जाता है जब उसका मालिक उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, साक्ष्य नष्ट हो जाता है या खो जाता है।
यू. श्री बनाम यू. श्रीनिवास (2012) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी ने बिना किसी संदेह के मानसिक क्रूरता का मामला साबित कर दिया है और इस प्रकार तलाक मांगने का आधार है। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेजी साक्ष्य को खारिज कर दिया गया था, लेकिन पति को तलाक का आदेश दिया गया और उसे परित्याग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने स्थायी गुजारा भत्ता 50 लाख रुपये निर्धारित किया है, जिसे चार महीने की अवधि के भीतर चेन्नई के कुटुंब न्यायालय के समक्ष जमा करना अनिवार्य है। 50 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये बच्चे के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि (फिक्स्ड) जमा में रखे जाएंगे। अपीलकर्ता को सावधि जमा में ऐसी राशि का तिमाही ब्याज निकालने का अधिकार होना चाहिए।
अपीलकर्ता की आरामदायक आजीविका और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति और अपीलकर्ता की आजीविका की व्यावहारिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को कुटुंब न्यायालय के निर्देशानुसार एक फ्लैट खरीदने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के आदेश की पुष्टि की, जिससे सभी अपीलें खारिज हो गईं और पक्षों को संबंधित लागतों को वहन करने का आदेश दिया।
निर्णय के पीछे तर्क
इस मामले में विवाद मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वैवाहिक विवाद के निर्णय से संबंधित थे। कुटुंब न्यायालय, चेन्नई को इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार था क्योंकि मामले के पक्ष अपनी शादी के बाद दो साल की अवधि के लिए चेन्नई के वडापलानी में रहते थे। न्यायालय को कुटुंब न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दों और उसके संबंधित निर्णय के साथ-साथ अपील में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की भी जांच करनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पहला और प्रमुख मुद्दा यह तय करना था कि क्या पक्ष विवाह के आवरण में सहवास कर सकते हैं। न्यायालय ने तथ्यों का विवरण दिए बिना ही यह टिप्पणी की कि यह उचित संदेह से परे है कि भावनात्मक बंधन की कमी के कारण पक्षों के लिए एक साथ समकालिक (सिंक्रोनस) जीवन व्यतीत करना असंभव है। न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर चर्चा करने से इंकार किया। इसके बजाय, मुख्य ध्यान मानसिक क्रूरता और परित्याग के मुद्दों पर केंद्रित किया गया।
इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों पर गौर किया। अपीलकर्ता ने 3 जनवरी 1996 को अपने पति का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद उसने अपने पति के साथ फिर से जुड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। यह भी ध्यान दिया गया कि प्रतिवादी ने अपनी गवाही में कहा कि उसके और उसके पति के बीच संबंध तब तक सौहार्दपूर्ण थे जब तक वह वैवाहिक घर नहीं छोड़ती। अपीलकर्ता द्वारा अपने पिता को वैवाहिक घर की स्थिति के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखा गया था। चूंकि प्राथमिक साक्ष्य को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य को ध्यान में रखा गया। पत्र की प्रति को प्रदर्श R-8 के रूप में चिह्नित किया गया था और पत्र के अंग्रेजी अनुवाद को प्रदर्श R-9 के रूप में चिह्नित किया गया था। पत्र की सामग्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता के अपने पति के साथ अच्छे संबंध थे। हालाँकि, अपीलकर्ता ने अपनी सास और अन्य लोगों के बारे में बुरा-भला कहा। अपीलकर्ता ने अपने पति से तलाक लेने की अपनी इच्छा का भी उल्लेख किया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि पत्नी ने परित्याग का खतरा पैदा कर दिया था। इसके अलावा, साक्ष्य ने साबित कर दिया कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ मानसिक क्रूरता दिखाई। न्यायालय ने क्रूरता की परिभाषा को समझने के लिए शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (1987) के फैसले पर भरोसा किया। यह माना गया कि क्रूरता शारीरिक या मानसिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है, लेकिन वैवाहिक विवादों से निपटने के दौरान इसे सामान्य शब्दों में समझा जाना चाहिए। यहां तक कि प्रदर्श R-8 और R-9 को हटाने पर भी, उचित संदेह से परे अन्य साक्ष्यों से यह साबित हो गया कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ मानसिक क्रूरता की।
अगला मुद्दा अपीलकर्ता द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली का दावा था। न्यायालय को यह जांचना था कि क्या एचएम अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक कारक थे। एचएम अधिनियम की धारा 9 न्यायालय को यह अधिकार देती है कि यदि पति या पत्नी बिना किसी कानूनी आदेश के दूसरों की संगति से खुद को अलग कर लेते हैं तो दाम्पत्य अधिकारों की बहाली प्रदान की जाए। कानून पीड़ित व्यक्ति को दाम्पत्य अधिकार प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करता है।
- जिला न्यायालय, जहां दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की जानी है, कथन की सत्यता से संतुष्ट है।
- कोई भी कानूनी आधार अदालत को ऐसा आदेश देने से नहीं रोकता।
- कंपनी के हटने की स्थिति में, हटने वाले व्यक्ति को अदालत के समक्ष उचित बहाना प्रस्तुत करना होगा।
- कंपनी से हटने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह उचित बहाने की वैधता साबित करे।
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रदर्शों से यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता ने अपने पति की कंपनी से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके विपरीत उसने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इस विरोधाभास को नोट किया और अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
अगला प्रश्न द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकृति से संबंधित था। अपीलकर्ता ने अपने वैवाहिक घर से अपने पिता को एक पत्र लिखा था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की लिखावट से सत्यापित करके पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की। प्रतिवादी ने पत्र की प्रति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलकर्ता ने उल्लेख किया कि उसके अपने पति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। इसलिए, प्रतिवादी ने दावा किया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई परित्याग याचिका वैध नहीं थी। जब उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पिता को बुलाकर पत्र की मूल प्रति मांगी, तो उन्होंने ऐसे किसी पत्र के अस्तित्व से इनकार कर दिया। जब यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास साक्ष्य है, लेकिन उसने सम्मन पर इसे पेश नहीं किया है, तो यह स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने की ओर ले जाती है। अदालत ने अशोक दुलीचंद बनाम माधवलाल दूबे (1975) के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि जब मूल दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके खिलाफ दस्तावेज साबित होने वाला है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 66 के तहत उचित सूचना देने के बाद द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जाता है।
हालाँकि, न्यायालय ने द्वितीयक साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया क्योंकि अपीलकर्ता ने ऐसे किसी पत्र के अस्तित्व से इनकार किया था। न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने द्वितीयक साक्ष्य का संज्ञान लिया लेकिन साक्ष्य के आधारभूत मूल्य का अनुमान लगाने में विफल रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि केवल अस्तित्व के इनकार को द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने की शर्त के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा एच. सिद्दीकी (दिवंगत) बनाम ए. रामलिंगम (2011) के निर्णय में कहा गया कि किसी दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने मात्र से उसका प्रमाण मान्य नहीं हो जाता। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रदान किए गए साक्ष्य का समर्थन करने से पहले उसका आधारभूत मूल्य हो। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की राय का खंडन किया और माना कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही नहीं थे, जिससे इस पहलू पर निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया।
इस मोड़ पर, न्यायालय ने प्रदर्श R-8 और R-9 के निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिनका उपयोग अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी पर की गई मानसिक क्रूरता की पुष्टि करने के लिए किया गया था। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, प्रतिवादी को किसी अन्य तरीके से मानसिक क्रूरता के आरोप को साबित करना था। न्यायालय ने मानसिक क्रूरता के प्रश्न का पता लगाने के लिए अन्य निष्कर्षों का संज्ञान लिया। न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि पति लगातार अपीलकर्ता के व्यवहार और उपचार से परेशान था। अपीलकर्ता का यह पहलू कई मौकों पर सार्वजनिक मंच पर उसके कार्यों से प्रदर्शित हुआ, जिसने प्रतिवादी की सार्वजनिक छवि को धूमिल किया। इसके अलावा, उसने प्रतिवादी के परिवार के बारे में निराधार आरोप भी लगाए और बिना किसी सबूत के दहेज के लालच में प्रतिवादी से दोबारा शादी करने का इरादा जताया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी का इरादा न केवल प्रतिवादी के चरित्र को बदनाम करना था, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा को भी कम करना था। रवि कुमार बनाम जुल्मीदेवी (2010) मामले के फैसले का हवाला देते हुए इस तथ्य को दोहराया गया कि क्रूरता का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि भागीदारों के बीच आपसी सम्मान का अभाव भी है।
इसके बाद, अपीलकर्ता के परित्याग के दावे को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ले लिया। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रतिवादी ने उसे और उसके बच्चे को छोड़ दिया, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई। न्यायालय ने इस संबंध में कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए मामले का संज्ञान लिया। निचली अदालतों में यह साबित हो गया कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के पैतृक घर में जाने के बाद भी पत्नी ने पति के साथ रहने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, पत्नी ने अलगाव की पहल की। उच्च न्यायालय और कुटुंब न्यायालय दोनों ने मुख्य रूप से पत्नी द्वारा लंबे समय तक अलग रहने के बाद भी पति के साथ रहने का प्रयास न करने को ही इसका कारण माना। हालांकि, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अलग दृष्टिकोण था। प्रतिवादी ने मानसिक क्रूरता का कारण बताते हुए तलाक की मांग की। यह भी ध्यान देने योग्य बात थी कि प्रतिवादी के वकील ने तलाक की मांग करने के लिए परित्याग का तर्क नहीं दिया। इसलिए, परित्याग के आरोप को साबित करना अनावश्यक हो जाता है। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा किए गए परित्याग की जांच करने के लिए कुटुंब न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया कदम गलत था, और परित्याग के निष्कर्ष अंततः खारिज कर दिए गए।
इसके बाद का मुद्दा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील किए जाने पर तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की अदालत की शक्ति के बारे में था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी के खिलाफ मानसिक क्रूरता के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष गलत थे। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबुल नाथ (1994) के मामले में यह माना गया था कि सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता पर पुनर्विचार नहीं करता है जब तक कि दर्ज किए गए साक्ष्य में कानून की त्रुटि, रिकॉर्ड की त्रुटि या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन न हो। सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुटुंब न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष उनके मूल्य के अनुसार सत्य थे, और उच्च न्यायालय ने उन निष्कर्षों की वैधता को स्वीकार करने में कानून या रिकॉर्ड की कोई त्रुटि नहीं की।
अंत में, न्यायालय ने मामले की आर्थिक स्वीकृति पर विचार किया। कुटुंब न्यायालय ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत पत्नी द्वारा दावा किए गए भरण-पोषण की राशि, याचिका दायर करने की तिथि से 12,500 रुपये प्रति माह निर्धारित की। स्थायी गुजारा भत्ता बेटे और पत्नी में से प्रत्येक को 5,00,000 रुपये निर्धारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भरण-पोषण के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई; बल्कि, स्थायी गुजारा भत्ता के मुद्दे पर विवाद किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में इस बात पर जोर दिया गया कि अपीलकर्ता और उसका बेटा पिछले 16 वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे। प्रतिवादी हैदराबाद में अपीलकर्ता के लिए एक फ्लैट खरीदने के लिए सहमत हो गया। पक्षों के बीच फ्लैट के स्थान को लेकर विवाद था। विन्नी परमार बनाम परमवीर परमार (2011) के मामले में, यह माना गया कि स्थायी गुजारा भत्ता पत्नी के आराम और उचित जीवन को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए, जिसकी वह अपने वैवाहिक घर में आदी थी। हालांकि, तय की गई रकम दूसरे पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रतिवादी की हैसियत और आय को ध्यान में रखते हुए, स्थायी गुजारा भत्ता 50 लाख रुपए तय किया गया। यह भी ध्यान दिया गया कि गुजारा भत्ता पत्नी की विलासिता (लग्जरी) की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, लेकिन इससे उसे असुविधा नहीं होनी चाहिए।
संदर्भित पूर्ववर्ती निर्णय
तर्कों को पुष्ट करने तथा निर्णय निकालने के लिए उद्धृत महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती निर्णयों पर नीचे चर्चा की गई है:
डॉ. एनजी दास्ताने बनाम श्रीमती एस दास्ताने (1975)
यह मामला वैवाहिक विवादों के निपटारे में एक ऐतिहासिक मामला है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप तलाक प्राप्त करने के लिए ‘क्रूरता’ को आधार के रूप में शामिल किया गया। धोखाधड़ी, क्रूरता और मानसिक विकृति के आधार पर न्यायिक अलगाव की मांग की गई थी। इस मामले का फैसला माननीय न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीके गोस्वामी और न्यायमूर्ति एनएल उंटवालिया ने किया। न्यायिक अलगाव की याचिका एचएम अधिनियम की धारा 10(1) और धारा 23(1) के तहत दायर की गई थी। दोनों पक्षों ने 13 मई 1956 को वैवाहिक संबंध बनाए। प्रतिवादी को लू लग गई थी, जिससे शादी से पहले उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। प्रतिवादी के पिता ने शादी से पहले एक पत्र में अपीलकर्ता और उसके परिवार को इसकी जानकारी दी थी। दोनों पक्षों की दो बेटियाँ थीं। 1961 में, अपीलकर्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, जिसमें बताया गया कि उसकी पत्नी उसकी जान के लिए खतरा है। प्रतिवादी ने अपने पति पर उसके क्रूर व्यवहार का भी आरोप लगाया और अंततः खाद्य और कृषि मंत्रालय को एक पत्र भेजा। प्रतिवादी ने अपने और अपनी बेटियों के लिए भरण-पोषण का भी दावा किया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने एचएम अधिनियम की धारा 13(1)(3) के तहत तलाक की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। उसने अपनी पत्नी पर धारा 12(1) के तहत धोखाधड़ी से शादी के लिए उसकी सहमति प्राप्त करने का भी आरोप लगाया।
अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के परिवार पर प्रतिवादी की स्थिति को छिपाने का आरोप लगाया। प्रतिवादी को सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित पाया गया था और उसने शादी से पहले इसका इलाज करवाया था। यह भी पाया गया कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उसकी बेटियों के साथ आक्रामक व्यवहार किया। जवाब में, प्रतिवादी ने अपने पति पर उसके साथ क्रूरता से पेश आने और दूसरों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे छोड़ने का आरोप लगाया। दस्तावेज़ी साक्ष्य और पक्षों के बयानों के निरीक्षण पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्रतिवादी ने अपनी स्थिति के कारण अपीलकर्ता के साथ क्रूरता से पेश आया। अदालत ने अपीलकर्ता को अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया और बच्चों की अभिरक्षा अपीलकर्ता को तब तक दी गई जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया और न्यायिक अलगाव का निर्णय संबंधित अधिकार क्षेत्र की अदालत पर छोड़ दिया गया।
गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य (2005)
यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के दायरे से संबंधित है। यह अपील भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 5(2) के तहत दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ है। अपीलकर्ता पर शिकायतकर्ता श्री हरेंद्र कुमार सिंह के मोटर पंप को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए पांच सौ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता पर विशेष न्यायाधीश उत्तर बिहार, पटना द्वारा मुकदमा चलाया गया था। अपीलकर्ता को अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पटना के उच्च न्यायालय में अपील खारिज कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का मुद्दा यह था कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उचित रूप से न्यायोचित थे।
निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते समय पालन किये जाने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियां व्यापक हैं, लेकिन न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी आपराधिक मामले के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- यदि उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर अनुचित निर्णय लिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग तब किया जा सकता है जब सार्वजनिक क्षेत्र में कानून के प्रश्न का उत्तर देना हो और यदि प्रश्न न्यायपालिका की अंतरात्मा को आहत करता हो।
- जब अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीयता के पैमाने पर खरे नहीं उतरे।
- जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है और उच्च न्यायालय का निर्णय दर्ज साक्ष्य के विपरीत होता है।
इस प्रकार, न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा विशेष न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
समर घोष बनाम जया घोष (2007)
यह मामला मानसिक क्रूरता की अवधारणा से संबंधित है। न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल, न्यायमूर्ति पीपी नावलेकर और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पीठ ने यह निर्णय दिया। यह अपील भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों समर घोष (याचिकाकर्ता) और जया घोष (प्रतिवादी) के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित थी। उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत संपन्न हुआ था। प्रतिवादी पहले से शादीशुदा थी और उस विवाह से उसका एक बच्चा भी था। अपने पति से कानूनी रूप से अलग होने के बाद, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से विवाह किया। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर जोर दिया कि वह उसके पेशेवर जीवन में हस्तक्षेप न करे और बच्चे न पैदा करने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पर आरोप लगाया कि वह उसके साथ भावनात्मक संबंध रखने से बचती है। समय के साथ, प्रतिवादी ने अपने वैवाहिक कर्तव्यों से खुद को अलग कर लिया, जिसके कारण वे अस्थायी रूप से अलग हो गए। यह मुद्दा आगे बढ़ गया और एक बहस में बदल गया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी ने तर्क और परित्याग के माध्यम से उसे मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। आखिरकार, अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को पलट दिया गया।
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया मुख्य मुद्दा प्रतिवादी के खिलाफ मानसिक क्रूरता के आरोप से संबंधित था। तथ्यों और निष्कर्षों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, पीठ ने क्रूरता के मनोवैज्ञानिक पहलू को निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए।
- मानसिक क्रूरता किसी भी पक्ष द्वारा उत्पन्न की गई दीर्घकालिक पीड़ा है, जो रिश्ते को बनाये रखने योग्य नहीं बनाती।
- सिर्फ़ ध्यान न देना मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। मानसिक क्रूरता का पता लगाने के लिए लगातार अशिष्टता और उपेक्षा की ज़रूरत होती है।
- एक पति या पत्नी का अस्वीकार्य आचरण और वैवाहिक कर्तव्यों की उपेक्षा, जो दूसरे पति या पत्नी की स्थिति को प्रभावित करती है, उसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।
- आचरण में अधिकार जताने की भावना, ईर्ष्या और असंतोष जैसी सामान्य भावनाएं शामिल नहीं होनी चाहिए।
- अदालत को केवल रोज़मर्रा के झगड़ों को क्रूरता का कारण नहीं मानना चाहिए और न ही उसके आधार पर तलाक देना चाहिए।
- यदि पति-पत्नी में से कोई भी दूसरे की सहमति के बिना नसबंदी कराने का निर्णय लेता है, तो उस कार्य को मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।
- मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए अदालत को संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर नजर रखनी चाहिए।
इन कारकों पर विचार करते हुए, पीठ ने मानसिक क्रूरता के आधार पर पक्षों को तलाक देने का फैसला किया।
विन्नी परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार (2011)
यह मामला एचएम अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता की अवधारणा से संबंधित है । इस मामले का फैसला न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की पीठ ने लिया। यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ की गई अपील थी। दोनों पक्षों ने एचएम अधिनियम की धारा 13B के तहत सहमति से अपनी शादी को समाप्त कर दिया। भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पर निर्णय लेते हुए, उच्च न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय के उस आदेश की पुष्टि की जिसमें भरण-पोषण की राशि 20,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर पति को पत्नी को 20 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। भरण-पोषण राशि से संतुष्ट न होने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।
इस मामले पर विचार करते हुए न्यायालय ने स्थायी गुजारा भत्ता की राशि तय करने के मुद्दे पर टिप्पणी की। एचएम अधिनियम की धारा 25 पर विचार करते हुए न्यायालय का विचार था कि पति की आय और सभी संपत्ति के विवरण का विश्लेषण किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि की गणना के लिए कोई एकल सूत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है। गुजारा भत्ता तय करने से पहले पक्षों की स्थिति, सापेक्ष (रिलेटिव) आवश्यकताएं, पति की क्षमता और उसकी आवश्यकताएं जैसे कारक प्रासंगिक हैं। यह भी ध्यान दिया गया कि स्थायी गुजारा भत्ता के लिए तय की गई राशि पत्नी के लिए अपनी जन्मजात स्थिति के आधार पर उचित आराम के साथ एक सभ्य जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। न्यायालय ने पति को आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर भरण पोषण के रूप में 40,000 रुपये प्रति माह और स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 40 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
दुबरिया बनाम हर प्रसाद और अन्य (2009)
यह मामला मामले के समवर्ती निष्कर्षों के साथ न्यायालय के हस्तक्षेप की अवधारणा से संबंधित है। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील है। यह मामला न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस मामले के अपीलकर्ता ने वादी होने के नाते मुंसिफ न्यायालय के समक्ष बांदा जिले में अपनी संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के लिए एक वाद दायर किया। वादी ने एक बिक्री विलेख (डीड) पंजीकृत किया और संपत्ति खरीदी। चूंकि प्रतिवादियों ने खरीद के बाद भी संपत्ति में हस्तक्षेप किया, इसलिए वादी ने निषेधाज्ञा का वाद दायर किया। मुंसिफ ने रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रतिवादियों ने द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बांदा के समक्ष अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुंसिफ न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी संपत्ति का मालिक नहीं है उच्च न्यायालय ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अतिरिक्त न्यायाधीश का निर्णय तथ्यों के निष्कर्षों पर आधारित था और उच्च न्यायालय निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इस प्रकार, वादी ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प चुना। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ की राय थी कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया। इसके बजाय, इसने प्रथम अपील न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करने का विकल्प चुना। पीठ ने यह भी आग्रह किया कि सभी रिकॉर्ड और प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में किए गए स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) को सत्यापित करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य था। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया ताकि सर्वोच्च न्यायालय में की गई सभी टिप्पणियों पर नए सिरे से विचार किया जा सके।
अन्य मामले जिनके लिए यू. श्री मामले का हवाला दिया गया
क्र.सं. | मामला | अदालत | अवलोकन |
1 | श्री मोहित अरोड़ा पुत्र श्री शशि भूषण बनाम श्री विनीत सहगल (2020) | दिल्ली जिला न्यायालय | यह माना गया कि प्रस्तुत द्वितीयक साक्ष्य वादी के दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुईं। |
2 | सुचित्रा बनाम जुबिन शेखरी (2018) | मद्रास उच्च न्यायालय | स्थायी गुजारा भत्ता के सवाल पर चर्चा की गई। यह उद्धृत किया गया कि स्थायी गुजारा भत्ता देने का उद्देश्य एक पति या पत्नी को दूसरे की कीमत पर विलासितापूर्ण जीवन की सुविधा प्रदान करना नहीं है। यह टिप्पणी की गई कि स्थायी गुजारा भत्ता की गणना करते समय, एक पति या पत्नी द्वारा पैसा कमाने के लिए की गई कड़ी मेहनत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। |
3 | श्रीमती कोडाली झाँसी रानी बनाम वलसाला वेंकट रमाना (2015) | तेलंगाना उच्च न्यायालय | यू. श्री मामले का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार किया गया क्योंकि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। |
4 | जीतेन्द्र सक्सेना बनाम मल्लिका सक्सेना (2013) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि वैवाहिक विवादों को जमीनी हकीकत पर ध्यान देते हुए व्यावहारिक तरीके से देखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारक जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या विवाह को बनाए रखा जा सकता है ताकि दंपति खुशी से रह सकें और अपने बच्चों के लिए सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सकें। |
5 | डॉ. गीता पत्नी डॉ. महंतेश पाटिल बनाम डॉ. महंतेश पाटिल पुत्र डॉ. वीडी पाटिल (2016) | कर्नाटक उच्च न्यायालय | इस मामले में तलाक देने के लिए मानसिक क्रूरता के आधार पर विचार किया गया। यह माना गया कि पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा, जो तलाक देने के लिए एक वैध कारण है। यह भी माना गया कि बच्चे की अभिरक्षा माँ के पास ही रहेगी, हालाँकि दावा पिता द्वारा किया गया था। गुजारा भत्ता और भरण पोषण पति-पत्नी की ज़रूरतों और आय के अनुसार तय किया गया था। |
6 | महेश चंद्र शर्मा बनाम रेणु शर्मा (2016) | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | अदालत ने क्रूरता का अर्थ निर्धारित करने के लिए अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून दोनों की जांच की। क्रूरता काफी हद तक पक्षों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। क्रूरता के कार्य की गंभीरता निर्धारित करने के लिए पक्षों के आचरण को उचित रूप से समझा जाना चाहिए। |
7 | जसपाल सिंह तिवाना एवं अन्य बनाम मोहिंदर सिंह संधू एवं अन्य (2017) | पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय | इस मामले में द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देने के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा की गई। न्यायालय ने माना कि मूल दस्तावेज रखने वाले पक्ष द्वारा केवल इनकार करने को द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता को स्वीकार करने का कारण नहीं माना जा सकता। न्यायालय का मानना है कि द्वितीयक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बहुत अधिक संभावना है। |
8 | विनय कुमार पाठक बनाम श्रीमती अन्नपूर्णा अवस्थी (2017) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | न्यायालय ने स्थायी गुजारा भत्ता पर सर्वोच्च न्यायालय के कथन को दोहराया। स्थायी गुजारा भत्ता की राशि की गणना करने का कोई निश्चित सूत्र नहीं है। बल्कि, यह सामाजिक आवश्यकताओं और जीवनसाथी की क्षमता पर निर्भर करता है। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि जीवनसाथी को दिया जाने वाला जीवन-यापन विलासितापूर्ण होना जरूरी नहीं है। |
9 | जे. मुथु कृष्णन बनाम जी. राधिका (2018) | मद्रास उच्च न्यायालय | न्यायालय ने कुटुंब न्यायालयों को आदेश दिया कि वे केवल तभी तलाक दें जब दंपत्ति के बीच संबंध संभावित सुधार से अधिक खराब हो गए हों। न्यायालय ने यह भी कहा कि क्रूरता कभी भी सटीक नहीं हो सकती। इसका अर्थ जमीनी हकीकत और पक्षों की जीवन स्थितियों के आधार पर लगाया जाना चाहिए। पक्षों को तलाक देते समय अलगाव की अवधि पर भी विचार किया जाता है। |
10 | डीडीए और अन्य बनाम राम कौर और अन्य (2017) | दिल्ली उच्च न्यायालय | इस सिविल मुकदमे में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश ने भूमि के स्वामित्व के दावे पर निर्णय सुनाया। यू. श्री के मामले का हवाला इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था कि साक्ष्य में सूचीबद्ध किसी दस्तावेज़ को स्वीकार कर लेना ही उसका प्रमाण नहीं है। यह भी माना गया कि सिविल विवादों में सबूत का भार हमेशा याचिकाकर्ता पर होता है। |
मामले का व्यापक विश्लेषण
किसी भी समाज की नींव उसमें पनपने वाले परिवारों से बनती है, उसी तरह परिवार की मजबूती उसके सदस्यों के बीच के बंधन से होती है। इस बंधन को सुनिश्चित करने के लिए विवाह की प्रथा शुरू की गई। विवाह दो लोगों के बीच किया जाने वाला भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बंधन है। विवाह का मूल उद्देश्य संतान पैदा करना होता है। बाद में यह एक सामाजिक समझौते में बदल गया। ऐतिहासिक समय में विवाह का तरीका दो कुलों के बीच अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए होता था। हालाँकि, हाल के दिनों में स्वतंत्र-विकल्प विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। आत्म-अधिकार और समानता की अवधारणाओं के विकास के साथ, विवाह को अन्य पहलुओं के साथ एक कानूनी समझौते के रूप में देखा जाता है। अब, अधिकारों के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में कानूनी समझौते को समाप्त करने का अवसर आता है। भारत में विवाह कुछ कानूनों द्वारा शासित होते हैं:
क्र.सं. | कानून | आवेदन |
1 | हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 | यह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सभी पर लागू होता है। |
2 | भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 | यह ईसाइयों पर लागू होता है। |
3 | पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 | यह पारसी धर्म का पालन करने वाले लोगों पर लागू होता है। |
4 | विशेष विवाह अधिनियम, 1954 | यह अंतरजातीय, अंतरधार्मिक और अंतरदेशीय विवाहों पर लागू होता है। |
भारत में मुस्लिम समुदाय के पास विवाहों को नियंत्रित करने के लिए कोई संहिताबद्ध कानून नहीं है। इसके बजाय, वे सभी व्यक्तिगत अनुबंधों के लिए शरीयत कानून का पालन करते हैं |
विवाह संस्था पक्षों को विभिन्न अधिकार प्रदान करती है। इनमें शामिल हैं
- जीवनसाथी के बच्चे का कानूनी पिता/माता बनना।
- दाम्पत्य अधिकार प्राप्त करना।
- जीवनसाथी की आर्थिक क्षमता पर आंशिक अधिकार रखना।
- बच्चों पर अधिकार रखना।
- सामाजिक अनुबंध स्थापित करना और समाज में परिवार की संस्था सुनिश्चित करना।
विवाह को न केवल व्यक्ति के जीवन में एक पवित्र घटना के रूप में देखा जाता है, बल्कि परिवार की आर्थिक गतिविधि के रूप में भी देखा जाता है। आमतौर पर, भारत में विवाह में परिवारों की सामाजिक स्थिति के आधार पर एक बड़ी राशि शामिल होती है। यह सामाजिक तस्वीर और इससे जुड़ा निवेश विवाह को रिश्ते को जारी रखने के लिए एक नैतिक मजबूरी बनाता है, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न हो। किसी भी अन्य साझेदारी की तरह वैवाहिक संबंध भी उल्लंघन और अतिक्रमण को समाहित करता है। इससे तलाक नामक अंतिम निर्णय होता है, जो वैवाहिक जुड़ाव में शामिल पक्षों का न्यायिक अलगाव है। तलाक के लिए सबसे आम कारण हैं
- रिश्ते में प्रतिबद्धता की कमी,
- लगातार बहस और विवाद,
- विवाह के बाद उत्पन्न होने वाले धार्मिक मतभेद,
- बेवफाई,
- साथी के बीच अवास्तविक अपेक्षाएँ,
- साथी के बीच आर्थिक असमानताएं,
- परिवारों की खातिर कम उम्र में विवाह,
- घरेलू हिंसा,
- घरेलू एवं पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को साझा करने से संबंधित समस्याएं,
- परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े,
- दहेज और उससे संबंधित दुर्व्यवहार,
- विवाह से पूर्व धोखाधड़ी और जानकारी छिपाना आदि।
विवाह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निम्नलिखित कानूनों के माध्यम से निपटा जाता है:
- भारतीय दंड संहिता, 1860
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
- मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019
यद्यपि भारत में तलाक की दर वैश्विक औसत से कम है, लेकिन समय की मांग है कि तलाक की दर खतरनाक स्तर को पार करने से पहले इन वैवाहिक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाए।
पारिवारिक मानदंड और तलाक
सांस्कृतिक बदलाव और शैक्षिक प्रगति ने देश के कानूनी परिदृश्य में बहुत योगदान दिया है, खासकर पारिवारिक मामलों के क्षेत्र में। इस बदलाव से पहले, समाज में पितृसत्तात्मक प्रकृति थी, जहाँ केवल पुरुष सदस्यों के अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। समाज में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की प्रजा माना जाता है। इसका कारण पारिवारिक अपराधों की न्यूनतम रिपोर्टिंग हो सकती है। हालाँकि, मानवाधिकारों के पुनर्जागरण के साथ, काम, परिवार और शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला। भारतीय परिवेश में, जाति और सत्ता जैसे कारकों ने महिलाओं को उनकी क्षमता तक पहुँचने से रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई। महिलाओं के विकास के दौरान परिवार भी एक बाधा था। विभिन्न क्रांतिकारियों के संयुक्त प्रयासों और सरकारी कार्रवाइयों के माध्यम से, लिंग-संबंधी मुद्दों में समानता स्थापित की गई है, खासकर परिवार के इर्द-गिर्द। इन विशेषाधिकारों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के उल्लंघन के बारे में मुखर बनाया और उन्हें प्राप्त करने की वकालत की। विशिष्ट बिचौलियों के कम हस्तक्षेप के साथ विवाह-सम्बन्धी प्रक्रिया बहुत अधिक अपरंपरागत हो गई। महिलाओं के सामने आने वाली वैवाहिक समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी तंत्र ने मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन किए और नए कानून पेश किए। ये कदम उन महिलाओं के जीवन में रामबाण साबित हुए हैं जो परिवार के भीतर उत्पीड़न की शिकार रही हैं। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन परिवर्तनों के कारण, तलाक की दर में तेज वृद्धि हुई है। 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंसेज (ईजेएमटीएस) के प्रकाशन द्वारा भारत में तलाक से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मानदंड पर प्रकाश डाला गया है। यह नोट किया गया कि भारत में तलाक की दर 1991 और 2001 के अनुसार 7.4% से 11% तक तेज वृद्धि देखी गई है।
डेटा से पता चला कि तलाक के अधिकांश मामले 30-39 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिवादी में होते हैं। इस जनसांख्यिकीय नमूने में, पुरुष आबादी में तलाक 35 वर्ष की आयु के बाद होता है, और महिला आबादी में, यह 35 वर्ष की आयु से पहले होता है। यह भी पाया गया कि तलाक के अधिकांश प्राप्तकर्ता साक्षर हैं, जिनमें से 4% पुरुष और 8% महिलाएँ स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) हैं। शोधपत्र में उजागर किए गए दिलचस्प तथ्यों में से एक यह था कि तलाक के प्राप्तकर्ताओं में से महिला आबादी पुरुष आबादी की तुलना में अधिक शिक्षित थी। यह इस तथ्य से पता चला कि तलाक प्राप्त करने वाली स्नातक महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में दोगुनी थी। तलाक के लगभग 42% प्राप्तकर्ता निजी रोजगार से संबंधित हैं, जो कामकाजी क्षेत्र और तलाक के बीच संबंधों का वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
शोध में तलाक के भौगोलिक प्रसार को भी जिम्मेदार ठहराया गया। तलाक प्राप्त करने वाले लगभग 62% लोग ग्रामीण मूल के थे, 24% अर्ध-शहरी क्षेत्रों के थे, और शेष शहरी मूल के थे। जहाँ तक पारिवारिक अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) का सवाल है, तलाक के अधिकांश मामले एकल परिवारों के जोड़ों में होते हैं। यह कुल तलाक का 54% है, जबकि 44% संयुक्त परिवारों से थे। प्रकाशन ने एक उल्लेखनीय तथ्य का भी उल्लेख किया कि तलाक प्राप्त करने वाले 66% निःसंतान जोड़े हैं। इसलिए, एक जोड़े की निःसंतानता और तलाक प्राप्त करने की उनकी इच्छा के बीच एक संबंध है। तलाक के अधिकांश मामले महिलाओं द्वारा शुरू किए गए थे, जो कुल प्राप्तकर्ताओं का 58% है।
तलाक के लिए दलील देने के कारण जनसांख्यिकी, पारिवारिक स्थिति, परंपरा और व्यवसाय के आधार पर अलग-अलग होते हैं। शोध के परिणामों के अनुसार, लगभग 52% मामले जोड़ों के बीच खराब संचार के कारण उत्पन्न हुए, 48% पारिवारिक झगड़ों के कारण उत्पन्न हुए, 38% तुलनात्मक अहंकार के कारण उत्पन्न हुए, 36% परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुए और 16% वित्तीय मुद्दों के कारण उत्पन्न हुए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये समस्याएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जोड़े एक ही समय में कई कारणों से तलाक ले सकते हैं। अन्य कारण भी जोड़ों के बीच तलाक में योगदान करते हैं। इसमें व्यभिचार (एडल्टरी) शामिल है, जो कुल मामलों का 16% है; घरेलू हिंसा, जो 14% है, साथी द्वारा परित्याग, जो 10% है; पति-पत्नी के बीच नपुंसकता कुल तलाक के मामलों का 6% है।
वैश्विक संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग (2018) की रिपोर्ट के आधार पर l, वर्ष 1970 से 2020 तक 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच विवाहित या सहवास करने वाली महिलाओं के प्रतिशत का अध्ययन किया गया। पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत 70.6% था, जबकि उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत 50.7% था। वैश्विक औसत 63.7% था। पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र, जिसमें 1970 में उच्चतम आँकड़ा 77.2% था, 2020 में गिरकर 62.9% हो गया। दशकों से, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सहवास का संतृप्त (सैचुरेटेड) निम्न स्तर रहा है। यह 2015 के रिकॉर्ड के आधार पर एकल-अभिभावक और आश्रित बच्चों वाले घरों के प्रतिशत में भी देखा जा सकता है।
आवर वर्ल्ड इन डेटा (ओडब्ल्यूईडी) द्वारा विवाह और तलाक पर एक रिपोर्ट ने 2018 में प्रति 1000 लोगों पर तलाक की दर के संदर्भ में विभिन्न देशों की स्थिति का खुलासा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी देशों में सबसे अधिक दर थी, जो प्रति हजार 2.9 थी। दक्षिण कोरिया 2.1 पर दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और तुर्की क्रमशः 1.9, 1.8 और 1.6 पर रहे। सबसे कम तलाक दर वाला देश चिली था, जहां प्रति हजार लोगों पर 0.4 तलाक होते हैं। फोर्ब्स एडवाइजर डायरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरी शादी के बाद लगभग 73% तलाक हुए। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प था कि केवल 6% तलाकशुदा जोड़े एक-दूसरे से दोबारा शादी करते हैं। ये तथ्य परिवार और समाज के कई पहलुओं को उजागर करते हैं, जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय पूर्ववर्ती निर्णय
पारिवारिक मुद्दों को नियंत्रित करने वाला निजी अंतरराष्ट्रीय कानून किसी देश की परंपरा के आधार पर अलग-अलग होता है। वैश्वीकरण के आगमन के साथ, एक राष्ट्र का मुद्दा दुनिया का मुद्दा बन जाता है। सीमाओं के पार पारिवारिक कानूनों की एकरूपता में बहुत बड़ा असंतुलन है। परिवार अलग-अलग देशों में बसने के लिए सीमाओं को पार करते हैं, अंतर-देशीय विवाह और बच्चों की आवाजाही अंतर्निहित मुद्दे की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। विवाह और परिवार काफी हद तक घरेलू कानूनों और देश के विचारों से प्रभावित होते हैं। औद्योगीकरण के बाद, पारिवारिक कानूनों को मुख्य रूप से कई जातीयताओं और संस्कृतियों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिथिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, पारिवारिक कानून कानूनों के टकराव के पुनर्कथन (1971) द्वारा शासित है, जिसे दूसरे पुनर्कथन के रूप में भी जाना जाता है। पारिवारिक कानून कोई दोष नहीं सिद्धांत और व्यापक संपत्ति-साझाकरण दायरे की रेखा पर खड़ा है। कोई दोष नहीं सिद्धांत का मानना है कि विवाह को बनाए रखने में विफलता पति-पत्नी में से किसी एक की गलती के कारण नहीं है। बल्कि, यह पति-पत्नी के बीच असंगति के कारण है। दूसरे पुनर्कथन में पारिवारिक कानून को वर्तमान ज़रूरतों के अनुकूल बनाने की कोशिश की गई। हालाँकि, इसने यह भी सुनिश्चित किया कि पुरानी परंपराएँ और पारिवारिक दिशा-निर्देश सुरक्षित रहें।
उच्च आव्रजन (इमिग्रेशन) दर वाले देश के सिविल कानून आव्रजन कानून, विदेश में जन्मी आबादी की परंपरा और हिंदू कानून और शरिया कानून सहित विदेशी कानूनों जैसे विभिन्न मापदंडों से काफी प्रभावित होते हैं। वैवाहिक मुद्दों को हल करने के लिए एक समान संहिता निर्धारित करने के बारे में राज्यों के बीच आंतरिक विवाद भी हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने चौदहवें संशोधन के तहत बताए गए उचित प्रक्रिया और समान सुरक्षा खंड के आधार पर विवाह या तलाक के व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर पारिवारिक विवादों से निपटने की ओर रुख किया। इस प्रणाली का पालन सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण विश्वास और ऋण खंड सिद्धांत का मुकाबला करने के लिए किया था, जिसका पालन राज्यों ने अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद IV खंड 1 के तहत किया था। यह पूर्ण विश्वास और ऋण खंड सिद्धांत अनिवार्य करता है कि संयुक्त राज्य के राज्य हर दूसरे राज्य के सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड और न्यायिक घोषणाओं का सम्मान करें।
विवाह करने का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है जिसे कई देशों के कानून और साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), 1948 के अनुच्छेद 16 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका विवाह को एक अधिकार के रूप में मान्यता देता है क्योंकि कई अधिकार वैवाहिक स्थिति के माध्यम से उत्पन्न और प्रचारित होते हैं। अंतरजातीय विवाह की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका में लविंग बनाम वर्जीनिया (1967) के ऐतिहासिक फैसले के बाद स्वीकार किया गया था। यह मामला तब उठा जब 1958 में एक श्वेत पुरुष और एक अफ्रीकी-अमेरिकी मूल की महिला शादी करने के लिए वर्जीनिया से वाशिंगटन, डीसी पहुंचे। वापस लौटने के बाद, वर्जीनिया पुलिस ने जोड़े को अंतरजातीय विवाह पर राज्य के प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। वर्जीनिया राज्य न्यायालय ने जोड़े को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। 9-0 के बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय ने चौदहवें संशोधन के तहत वर्जीनिया में नस्लीय भेदभाव के क़ानून को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। इस प्रकार, एक वैवाहिक मुद्दे ने इस परिदृश्य में मानवाधिकारों के मुद्दे को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया।
अमेरिकी कानूनों के अलावा, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलन (कन्वेंशन) विवाह, परिवार कल्याण और वैवाहिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1978 का हेग सम्मेलन दुनिया भर में बहुसांस्कृतिक विवाह की मान्यता का विस्तार करता है और प्रासंगिक संपत्ति व्यवस्थाओं पर चर्चा करता है। यूडीएचआर के बाद, 1962 में विवाह के लिए सहमति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और विवाह के पंजीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा सिद्धांतों को विस्तृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वैवाहिक चरण सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को दुर्व्यवहार और हिंसा से बचाने के लिए 1979 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीडॉ) की पुष्टि की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश हैं, 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीसीपीआर) की पुष्टि की गई थी।
शादी करने के अधिकार की तरह ही, किसी व्यक्ति को विषाक्त (टॉक्सिक) वैवाहिक रिश्ते से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। अमेरिका में कानूनी अलगाव की प्रक्रिया याचिकाकर्ता के निवास पर आधारित है। द्वितीय पुनर्कथन की धारा 70 और 71 राज्य को विवाह को भंग करने की शक्ति प्रदान करती है जब दोनों पति-पत्नी एक ही राज्य के निवासी हों। डावसन बनाम डावसन (2012) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि पति या पत्नी को गाली देने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने के अलावा, महिला पर गर्भपात के लिए दबाव डालने मात्र से मानसिक क्रूरता होती है, जो तलाक का आधार है। बार्न्स बनाम बार्न्स (1892) में, कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक क्रूरता को मापने का कोई उचित पैमाना नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। हालांकि मात्रात्मक नहीं है, लेकिन दी गई मानसिक क्रूरता को पार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने प्रतिवादी, जो एक अनिवासी महिला थी, को मामले में बचाव के लिए उचित अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, हालांकि वह दूसरे राज्य से संबंधित थी।
ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्रूरता को किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी पश्चाताप या दया के पीड़ा पहुँचाने के कार्य के रूप में परिभाषित करती है। हेल्सबरी लॉ ऑफ़ इंग्लैंड, 1269 वॉल्यूम 13 में वैवाहिक मुद्दों में क्रूरता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। वैवाहिक संबंधों में क्रूरता पर विचार करते समय, सहवास की पूरी अवधि को ध्यान में रखना होगा। जब पति-पत्नी में से किसी ने भी कोई हिंसा नहीं की है, तो अलगाव की न्यायिक घोषणा जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। मानसिक क्रूरता की सीमा निर्धारित करने के लिए, क्रूरता की प्रकृति या क्रूरता के तरीके के बजाय पति-पत्नी के आचरण के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए। कानून अदालतों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पक्षों की सामाजिक स्थिति, उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व, आपसी आचरण, झगड़ों की आवृत्ति और शिकायतकर्ता की दृढ़ता की क्षमता पर गौर करने का अधिकार देता है।
विलियम लेटे द्वारा लिखित और वर्ष 1973 में प्रकाशित पुस्तक “द लॉ एंड प्रैक्टिस इन डिवोर्स एंड मैट्रिमोनियल कॉज” वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों से निपटने में विभिन्न न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताती है। पुस्तक क्रूरता के कारक पर भी प्रकाश डालती है, जो वैवाहिक सीमा के आधार पर उत्पन्न होती है जो तलाक का प्रमुख कारण बनती है। तलाक सुधार अधिनियम, 1969 को पारित करके इंग्लैंड में तलाक की प्रक्रिया में सुधार किया गया, जिसने तलाक के आधारों के बीच अंतर करने की कोशिश की और आधारों के निर्धारण में लिंग भेद को समाप्त कर दिया। बाद में, तलाक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, और वैवाहिक कारण अधिनियम, 1973 नामक एक नया अधिनियम पेश किया गया, जो याचिकाकर्ताओं को तलाक की मांग तभी करने का आदेश देता है जब अलगाव का आधार विवाह को अपूरणीय क्षति हो। इवांस बनाम इवांस (1790) के मामले में न्यायालय ने माना कि क्रूरता के लिए पति पर दोष का भार डालने से पहले, यह सत्यापित करना अनिवार्य हो जाता है कि पत्नी को कोई शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाई गई, जिससे भविष्य में सहवास असंभव हो जाएगा। सिम्पसन बनाम सिम्पसन (1951) के मामले में न्यायालय ने क्रूरता की अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहले, विवाद में क्रूरता का कार्य और दूसरा, पीड़ित पर परिणामी प्रभाव। इसलिए, यह माना गया कि क्रूरता का मात्र वर्णन अपराध के स्तर को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
वैवाहिक मुद्दों से निपटने में कनाडाई अदालतों ने अमेरिकी कानून के समान सिद्धांतों का पालन किया है। नॉल बनाम नॉल (1970) के मामले में, अदालत ने क्रूरता की अवधारणा को समझाने की कोशिश की। क्रूरता दूसरों को पीड़ा पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक पक्ष के आचरण का दूसरे पक्ष पर क्रूर प्रभाव हो सकता है, जो शारीरिक या मानसिक क्रूरता के बराबर है। इस तरह के कार्य की गंभीरता पति-पत्नी के साथ रहने की संभावना को निर्धारित कर सकती है। न्यायाधीशों ने मानसिक क्रूरता की अवधारणा को लेकर हाल ही में हुए कलंक पर भी टिप्पणी की। ऑस्ट्रेलिया में ला रोवर बनाम ला रोवर (1962) के मामले से निपटते समय, तस्मानिया के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता की दार्शनिक अवधारणा और क्रूरता की कानूनी अवधारणा और क्रूरता का कानूनी दृष्टिकोण के बीच अंतर किया। न्यूजीलैंड में, तलाक और वैवाहिक कारण संशोधन अधिनियम, 1920 ने अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर करने से पहले पक्षों के बीच तीन साल या उससे अधिक समय के लिए समझौता करने की प्रक्रिया शुरू की।
इसके बाद के प्रभाव और आगे की राह
यू. श्री बनाम यू. श्रीनिवास वैवाहिक मुद्दों से निपटने में महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। एक सामान्य न्यायिक अलगाव मामले के विपरीत, इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण विवादों पर विचार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यह निर्धारित करना था कि क्या वैवाहिक संबंध एक अपूरणीय स्थिति में पहुंच गया है, जैसे कि पति-पत्नी इसके बाद साथ नहीं रह सकते। अगला महत्वपूर्ण विवाद पत्नी के खिलाफ मानसिक क्रूरता के आरोप से संबंधित था। विवाह केवल दो पक्षों के बीच एक समझौता नहीं है; बल्कि, यह एक समुदाय के बीच सहयोग है। इसलिए, तत्काल आरोपों के आधार पर अचानक तलाक नहीं लिया जा सकता है। पक्षों के वैवाहिक सहवास की पूरी अवधि को एक नज़र से देखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका विवाह सुधार से परे है या नहीं। विधि आयोग की 217वीं रिपोर्ट अप्रैल 1978 में जारी की गई थी। रिपोर्ट में विवाहों के अपूरणीय विघटन की अवधारणा को छुआ गया था – यह सवाल कि क्या तलाक दोष सिद्धांत या टूटने के सिद्धांत के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। दोष सिद्धांत पति-पत्नी द्वारा की गई हिंसा या आपराधिक आचरण से संबंधित है, जो तलाक के लिए आवेदन करने का एक कारण बन जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर दोष का दायित्व एक विशेष पति या पत्नी पर होता है। जबकि, विघटन सिद्धांत इस संभावना पर आधारित है कि सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, जिसके बाद पति-पत्नी का सहवास संभव नहीं है।
निवारक रणनीतियों पर चर्चा करने से पहले, वैवाहिक असहमति और उसके परिणामस्वरूप अलगाव के दुष्प्रभावों को जानना बहुत ज़रूरी है। न्यायिक अलगाव का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों की खुशहाली में बाधा उत्पन्न करना है। यू. श्री के मामले में, दंपति ने मई 1995 में अपना बच्चा पैदा किया, जिसके बाद जनवरी 1996 में वे अलग हो गए। इसलिए, केवल 7 महीने की अवधि के लिए, बच्चा माता-पिता के संरक्षण में था। इस मामले का निपटारा आखिरकार 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने किया। उस समय तक, बच्चा 17 साल का किशोर हो चुका था। बच्चे को माता-पिता के साथ बचपन बिताने का अवसर नहीं मिल पाया। इससे न केवल बच्चे की खुशहाली बल्कि सामाजिक स्वभाव भी प्रभावित हो सकता है। हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था परिवार के सामंजस्य पर आधारित है। तकनीकी रूप से संचालित गैर-पारंपरिक प्रकार के विवाहों के कारण, विवाह अपनी पारंपरिक सीमाओं को खो चुके हैं। हालाँकि इस प्रणाली ने जाति और सीमाओं जैसे विभिन्न मुद्दों का मुकाबला किया है, लेकिन यह पारंपरिक सामाजिक मूल्यों पर जोर देता है। समय से पहले तलाक से परिवार के बुजुर्ग भी प्रभावित होते हैं। या तो वे अपनी सामाजिक और आर्थिक संभावनाओं को खो देते हैं, या फिर उनका शांतिपूर्ण बुढ़ापा उनसे छीन लिया जाता है। अक्सर भारत में शादियाँ छोटे-छोटे त्यौहारों के साथ होती हैं। शादी पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है जो पति-पत्नी की स्थिति के हिसाब से होती है। जब शादियाँ अचानक टूट जाती हैं, तो शादी पर होने वाले खर्च के नुकसान के अलावा गुजारा भत्ता भी देना पड़ता है।
हालांकि, न्यायिक अलगाव (सेपरेशन) की सुविधा पति-पत्नी में से किसी को भी उस कठिनाई से बचाने के लिए प्रदान की जाती है जो उन्हें दी जाती है। यह उन्हें अपने बंधनों को तोड़ने और संभवतः बेहतर अनुकूलता वाला जोड़ा खोजने का अवसर प्रदान करता है। दायर किए गए अधिकांश तलाक के मामलों में उनके दावे के आधार के रूप में घरेलू हिंसा होती है। कानूनी व्यवस्था किसी भी रूप में हिंसा को स्वीकार नहीं करती है और यह उत्पीड़ितों का प्राथमिक संरक्षक है। इसलिए, घरेलू हिंसा के वास्तविक पीड़ित को तलाक देना अदालत के लिए उचित है। कई साथी परित्याग और मानसिक क्रूरता का सामना करते हैं, जैसा कि यू. श्रीनिवास मामले में हुआ, जो वैवाहिक समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। इसलिए, न्यायिक अलगाव का निर्णय न तो एक आधुनिक बुराई है जो परंपरा को बाधित करता है और न ही सभी वैवाहिक समस्याओं का एकमात्र समाधान है। अदालतों को अपने फैसले पति-पत्नी की गलती के आधार पर नहीं बल्कि रिश्ते को सही करने की क्षमता के आधार पर लेने चाहिए।
परिवार की स्थिरता और वैवाहिक दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कार्रवाई के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है। वैवाहिक समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए दो महत्वपूर्ण रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले, पति-पत्नी और उनके परिवारों के बीच विवाह-पूर्व और विवाह-पश्चात जागरूकता की संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। इस जागरूकता को सरकारी स्रोतों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सदस्यों के बीच संचार को बढ़ावा देना और समूह के बीच दृढ़ता को विकसित करना होना चाहिए। पारिवारिक समारोहों में शामिल होकर, गतिविधियों के साथ विशेषज्ञ सत्रों में भाग लेकर और घटनाओं की एक उत्पादक पारंपरिक प्रगति का पालन करके विवाह-पूर्व जागरूकता लाई जा सकती है। विवाह-पश्चात जागरूकता प्रकृति में बहुत अधिक यथार्थवादी (रियलिस्टिक) है, क्योंकि तब तक, पति-पत्नी को उनके और परिवारों के बीच संगतता के मुद्दों का पता चल चुका होगा। जागरूकता के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक तटस्थ मध्यस्थ (न्यूट्रल आर्बिट्रेटर) को नियुक्त किया जाना चाहिए। सत्र में पारिवारिक बंधन की मजबूती, अलगाव की स्थिति में इसके परिणाम तथा छोटी-मोटी असहमतियों से निपटने के प्रगतिशील तरीकों का प्रतिगामी विश्लेषण शामिल होना चाहिए।
दूसरा, पारिवारिक कानूनों, खास तौर पर तलाक कानून में सुधार, ताकि तलाक लेना ज़्यादा वाजिब हो सके। कानूनी और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अलगाव की अवधारणा तलाक से बिल्कुल अलग है। अलगाव पति-पत्नी के बीच मतभेदों को समझने के लिए एक अस्थायी अंतराल है, जबकि तलाक या न्यायिक अलगाव उनके और उनके परिवारों के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता तय करता है। सुधार का उद्देश्य तलाक को अप्राप्य बनाना नहीं होना चाहिए। बल्कि, इसका उद्देश्य यह निर्धारित करने से पहले उचित जाँच और संतुलन स्थापित करना होना चाहिए कि विवाह पूरी तरह से अपूरणीय है। कानून लिंग-तटस्थ (न्यूट्रल) प्रकृति के होने चाहिए ताकि तलाक दिए जाने के बाद भी पति को एकमात्र वाहक या दायित्व बनने से रोका जा सके। यू. श्रीनिवास के मामले में, 17 साल तक अपने बच्चे से अलग रहने और विवाह के दौरान मानसिक क्रूरता का सामना करने के बावजूद, उसे अपनी पत्नी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया, चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति कुछ भी हो। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के कल्याण का ध्यान रखे ताकि बच्चे के भरण-पोषण को उचित ठहराया जा सके। हालांकि, जब तलाक का कारण पति-पत्नी में से किसी एक की गतिविधियों से शुरू नहीं होता है, तो उसे भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी देना अन्याय से कम नहीं है। इसके विपरीत, जब महिलाओं पर घरेलू हिंसा की जाती है, तो पति-पत्नी और ऐसे कार्य में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। घरेलू हिंसा की शिकायतों पर गहन अवलोकन और परिणामी जांच की जानी चाहिए क्योंकि इसे पति-पत्नी के मनोबल और मामले की प्रगति को कम करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना है।
निष्कर्ष
पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज और कानूनी व्यवस्था में तेजी से बदलाव और चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। पारिवारिक व्यवस्था और विवाह की अवधारणा प्रगतिशील और प्रतिगामी दोनों ही तरह के तत्वों के प्रभाव के साथ संक्रमण के दौर से गुजर रही है। व्यक्तिगत भौतिकवादी अपेक्षाओं और पारिवारिक खुशहाली के बीच रस्साकशी चल रही है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में न केवल तलाक के लिए दायर मामलों का प्रतिशत बढ़ रहा है, बल्कि तलाक का दावा करने के लिए बताए गए कारण भी तुच्छ होते जा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तलाक कई महिलाओं के लिए उनके द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न से मुक्ति का रामबाण उपाय बन गया है। इसने उन्हें निर्णय लेने में स्वायत्तता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। हालांकि, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक व्यक्ति कर्नाटक के बेल्लारी में प्रधान न्यायाधीश के समक्ष तलाक के लिए अर्जी देता है, क्योंकि उसकी पत्नी रोजाना मैगी बनाती है और एक मामला जहां एक महिला कुटुंब न्यायालय, भोपाल में तलाक के लिए अर्जी देती है, क्योंकि उसका पति यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता। व्यक्तित्व की प्यास और सामाजिक खुशहाली के बीच सहमति होनी चाहिए, तभी समाज की नींव और उसके प्रमुख मानदंडों को बरकरार रखा जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
विवाह के दाम्पत्य अधिकार क्या हैं?
दाम्पत्य अधिकार विवाहित जोड़ों को एक-दूसरे का साथ पाने के लिए दिए गए अधिकार हैं। यह कानूनी रूप से प्राप्त अधिकार है, जिसके तहत पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रहने के हकदार हैं। दाम्पत्य अधिकारों की यह अवधारणा परिवार की भलाई को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। यही कारण है कि न्यायपालिका एचएम अधिनियम की धारा 9 के माध्यम से दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के अधिकार को लागू करती है। साथ ही, जब पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए इस अधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वे एचएम अधिनियम की धारा 13 (1A) के तहत तलाक के हकदार हैं। हालांकि, कुछ कानूनी आलोचकों ने इन अधिकारों को देने में विरोधाभास दिखाया है। यह तर्क दिया जाता है कि यह अधिकार व्यक्तिगत गोपनीयता और यौन स्वायत्तता के खिलाफ है। यह व्यक्ति की गरिमा और सम्मान का भी सवाल है। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एचएम अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 21 जो गोपनीयता के अधिकार की गारंटी देता है के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है।
उचित गुजारा भत्ता की अवधारणा क्या है?
गुजारा भत्ता पीड़ित पक्ष को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक तरीका है। यह आमतौर पर उस पति या पत्नी को दिया जाता है जिसके पास अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। प्रावधानों के अनुसार, गुजारा भत्ता पति या पत्नी में से किसी एक को उनकी स्थिति के आधार पर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में, यह आमतौर पर पत्नियों को दिया जाता है। गुजारा भत्ता अंतरिम भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाता है। यह क्रमशः एचएम अधिनियम की धारा 24 और धारा 25 के प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है। उचित गुजारा भत्ता की अवधारणा एक पति या पत्नी के अधिकारों को रोकने के लिए तैयार की गई है जबकि दूसरे की जरूरतों की वकालत की जाती है। गुजारा भत्ते की राशि निम्नलिखित कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है:
- विवाह की अवधि,
- दोनों पति-पत्नी की वित्तीय स्थिति,
- बच्चों का कल्याण,
- जीवनसाथी के दायित्व,
- दावेदार की अन्य आवश्यकताएं.
कुलभूषण कुमार और राज कुमारी एवं अन्य (1970) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गुजारा भत्ते की अधिकतम सीमा पति की आय का 25% निर्धारित है।
वैवाहिक मामलों में पुरुषों के अधिकार क्या हैं?
वैवाहिक मामलों पर विचार करते समय, पुरुषों द्वारा ऐतिहासिक रूप से अधीनता के कारण कानून मुख्य रूप से महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है। हालाँकि, हाल के दशक में पुरुषों के प्रति झूठे मामलों और हिंसा का चलन रहा है। इससे महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले समान मुद्दे की तुलना में पुरुषों को दिए जाने वाले न्याय में भारी असमानता पैदा हुई है। वैवाहिक समस्या से निपटने के दौरान पुरुष निम्नलिखित अधिकारों का पालन कर सकते हैं।
- अगर पत्नी द्वारा पुरुष पर मानसिक अत्याचार किया जाता है तो वह तलाक लेने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यू. श्रीनिवास का मामला इस अधिकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होने पर पुरुष अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं:
- परित्याग,
- व्यभिचार,
- गुप्त रोग,
- मानसिक विकार,
- रूपांतरण,
- ब्रह्मचर्य.
- यदि पत्नी के व्यभिचार करने या बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रहने या आर्थिक रूप से संपन्न होने या किसी अन्य से पुनर्विवाह करने का पता चलता है तो पुरुष गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकते हैं।
गगनदीप सिंह बनाम भूमिका (2024) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित झूठे आरोप लगाए थे। न्यायालय ने माना कि चूंकि आरोप साबित नहीं किए जा सकते और पत्नी के पति से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया जा सकता, इसलिए सीआरपीसी की धारा 125(4) के आधार पर पत्नी के भरण-पोषण के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।
संदर्भ