इन्वेस्टिगेशन और इंटेररोगेशन के दौरान टार्चर: कंपनसेशन और रेमेडीज

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1897
Constitution of India
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यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा के Samarth Suri ने लिखा है। यह लेख भारत में आपराधिक (क्रिमिनल) न्याय अधिनिर्णय (एडज्यूडिकेशन) व्यवस्था के अंदर ऐसा करते समय प्रभावित (एफ्फेक्टेड) होने वाले प्रमुख प्रावधानों (प्रोविजन्स) को सूचीबद्ध (एनलिस्टिंग) करते हुए, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान टार्चर की खेदजनक प्रथा के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

स्टेट की मशीनरी इस तरह से काम करती है कि अपराधियों की गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की जाती है, इस संबंध में पुलिस के पास बहुत व्यापक (वाइड) अधिकार हैं। आरोप के आधार पर अपना मामला बनाने की कोशिश में पुलिस आरोपियों के सबूत निकालने के लिए निषेधात्मक (प्रोहिबिटरी) तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टार्चर करने की प्रथा वह है जिसे भारतीय सिनेमा के माध्यम से स्वीकार किया गया है, हालांकि, इस एक्ट के तहत ऐसे विशिष्ट (स्पेसिफिक) प्रावधान हैं जो ऐसे मामलों में आरोपी को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

संविधान के तहत सुरक्षा के लिए कानूनी साधन (लीगल इंस्ट्रूमेंट्स  फॉर प्रोटेक्शन अंडर द कांस्टीट्यूशन)

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह कानून जो सभी कानूनों का आधार बनता है, वह  भारत का संविधान है। इस संबंध में, संविधान के भाग- III के तहत कुछ आर्टिकल हैं जो विशेष रूप से गिरफ्तारी, डिटेंशन और कन्फेशन  से संबंधित हैं।

आर्टिकल 20 

संविधान का आर्टिकल 20(3) आत्म-अपराध (सेल्फ-इन्क्रिमिनेशन) से सुरक्षा के लिए कानून प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष (कन्विक्टिड) व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मज़बूर नहीं किया जाएगा।

आर्टिकल 21

यह आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत (पर्सनल) स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है। संविधान के तहत इसकी बहुत व्यापक व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) की गई है, इसके तहत लगभग सभी अन्य बुनियादी अधिकार आते हैं। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि इस अधिकार को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कम किया जा सकता है। इस संबंध में, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की उचित प्रक्रिया के रूप में “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” की व्याख्या की थी, इस प्रकार जो कानून आर्टिकल 21 को कम करने का प्रयास करता है, वह भी निष्पक्ष (फेयर), न्यायसंगत (जस्ट) और उचित होना चाहिए और मनमाना (आरबिटरेरी), क्रूर या सनकी नहीं। ऐसे कानून को संविधान के आर्टिकल 19 के प्रावधानों को पूरा करना चाहिए। हालांकि आर्टिकल में हिरासत में टार्चर के खिलाफ कुछ भी शामिल नहीं है, लेकिन “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” शब्दों की व्याख्या टार्चर, हमले और चोट के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करने के लिए की गई है। बाबू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना उचित आधार के हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार करना आर्टिकल के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना होगा।

आर्टिकल 22

आर्टिकल 22, जो गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ अधिकारों से संबंधित है, में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

  • कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना, गिरफ्तार या डिटेंशन में नहीं लिया जाएगा।
  • इस प्रकार गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के लिए गए समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम (नियरेस्ट) मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे की अवधि के बाद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
  • गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) द्वारा प्रतिनिधित्व (रीप्रेसेंटेड) करने का अधिकार होगा।

निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन)

इस प्रकार का निरोध उन लोगों पर लागू होता है जो कुछ समय के लिए दुश्मन हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे निवारक निरोध प्रदान करने वाले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।

निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 3 महीने की अवधि के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

इंडियन पीनल कोड के तहत प्रदान की गई सुरक्षा

इंडियन पीनल कोड में भी एक धारा शामिल है जो हिरासत में रहने वालों के हितों की रक्षा करती है।

धारा 330– यह धारा हिरासत में टार्चर को अपराध बनाती है। इसके तहत जो कोई भी, पीड़ित से अपराध के बारे में जानकारी निकालने के उद्देश्य से अपनी इच्छा से उसे चोट पहुंचाएगा, तो उसे 1 अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। उदाहरण के लिए- यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को हिरासत में रखते हुए चोट पहुँचाता है, और उसे यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि चोरी की गई संपत्ति कहाँ है, वह इस अपराध का दोषी होगा।

इसी प्रकार, एक्ट की धारा 331 आरोपी को सबूत जबरन वसूली (एक्सटॉर्टिंग) करने के कारण हुई गंभीर चोट का अपराधीकरण (क्रिमिनलाइज़स) करती है।

अब, ये ऐसे मामले हैं जहां गिरफ्तारी की वैधता (वैलिडिटी) पर सवाल नहीं है, लेकिन आरोपियों से कन्फेशन लेने के लिए केवल बल के प्रयोग को ही सवालों के घेरे में रखा गया है। एक्ट की धारा 340 गलत तरीके से कारावास को अपराध बनाती है। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से बंद कर देता है कि वह व्यक्ति एक सीमा से आगे नहीं जा सकता है, उसे गलत कारावास का अपराध करने के लिए कहा जाता है।

एक्ट की धारा 348 उस व्यक्ति को सजा देती है जो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाता है और फिर किसी भी कन्फेशन को जबरदस्ती वसूल करता है। यह धारा अपराध या कदाचार का पता लगाने के लिए सूचना निकालने के लिए प्रतिबद्ध (कमिटेड) जबरन वसूली को भी दंडित करती है।

हिरासत में यौन अपराध (कस्टोडियल सेक्सुअल ओफ्फेंसेस)

धारा 376(2) एक पुलिस अधिकारी, या एक लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) द्वारा, या जेल, रिमांड होम या महिला या बच्चों की संस्था (इंस्टीट्यूशन) के प्रबंधन या कर्मचारियों द्वारा किए गए बलात्कार के गंभीर रूप से संबंधित है।

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आरोपी को सुरक्षा दी जाती है

गिरफ्तारी की शक्ति किसी भी पुलिस अधिकारी को सी.आर.पी.सी की धारा 41 द्वारा प्रदान की जाती है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, यदि आरोपी ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निज़िबल ऑफेन्स किया है या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है और उसके तथ्यों (फैक्ट्स) और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस अधिकारी को लगता है कि चार्ज बनाना जरूरी है।

एक्ट की धारा 49, आई.सी.सी.पी.आर के सिद्धांतों को शामिल करती है और यह प्रावधान करती है कि किसी भी आरोपी को उसके भागने से रोकने के लिए आवश्यक से अधिक संयम (रिस्ट्रेन्ट) के अधीन नहीं किया जाएगा।

धारा 50(1) गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का प्रावधान करती है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, उसे उसके द्वारा किए गए अपराध और गिरफ्तारी के आधार का पूरा विवरण (पर्टिक्युलर्स) देना होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी आरोपी को बेलेबल ऑफेन्स के लिए बिना वारंट केगिरफ्तार करता है, तो वह आरोपी को इसकी सूचना देगा ताकि वह उसकी रिहाई के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की व्यवस्था कर सके।

सी.आर.पी.सी की धारा 58 में कहा गया है कि थाने का प्रभारी (इन-चार्ज), कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा, या यदि वह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को निर्देश देता है, तो उन सभी मामलों में जहां लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है।

इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है

कन्फेशन उन प्रमुख कारकों में से एक है जो किसी मामले को निर्धारित करते हैं। आरोपी द्वारा किया गया कन्फेशन मामले का निर्धारण (डेटर्मिनिंग) करने में लंबा समय ले सकता है। इस कारण से, किए गए कन्फेशन की सच्चाई को निर्धारित करने और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सुरक्षा उपाय तैयार किए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 24 (आई.ई.ए), एक कन्फेशन को अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) बनाती है यदि अदालत को लगता है कि यह जबरदस्ती परिस्थितियों में, या धमकी और प्रलोभन (इंड्यूस्मेन्ट) के परिणामस्वरूप किया गया था। जिस सिद्धांत पर यह निर्धारित किया गया है, वह यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा धमकी या वादे की आड़ में (अपने मामले में स्पष्ट लाभ प्रदान करने के लिए) किये गए कन्फेशन को वैध गवाही के रूप में नहीं माना जाएगा।

आई.ई.ए की धारा 25 में यह प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी कन्फेशन अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा। इस धारा को तैयार करने में लेजिस्लेचर का उद्देश्य, पुलिस अधिकारियों द्वारा सबूत निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कदाचारों (मालप्रेक्टिसिस) को समाप्त करना था।

आई.ई.ए की धारा 26 में यह प्रावधान है कि एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में किए गए कन्फेशन को तब तक अमान्य माना जाएगा जब तक कि उन्हें मजिस्ट्रेट की तत्काल (इमीडियेट) उपस्थिति में नहीं किया जाता है। यह धारा उन स्थितियों को शामिल करती है जहां आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने कन्फेशन किया जाता है, लेकिन पुलिस की हिरासत में।

आई.ई.ए की धारा 27 बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि (कन्फर्मेशन) के सिद्धांत का प्रावधान करती है। यह धारा मूल रूप से कहती है कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त जानकारी के परिणाम के रूप में किसी तथ्य को पाया गया, तो ऐसी जानकारी या तथ्यों के सेट को नहीं माना जाएगा, एक कन्फेशन लेकिन उसके द्वारा खोजे गए तथ्यों से संबंधित है, साबित किया जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट्स में विचारों के अंतर के संबंध में एक स्पष्ट विरोधाभास (कंट्राडिक्शन) है कि धारा के संदर्भ में दुनिया का क्या आरोप हो सकता है, जिसके तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह माना कि, इस धारा के संचालन (ऑपरेशन) के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। “आरोपी” पुलिस की हिरासत में होने के कारण, वह अपनी गिरफ्तारी से पहले ऐसी जानकारी बता सकता है और फिर भी वह आरोपी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

महत्वपूर्ण केस कानून (इम्पोर्टेन्ट केस लॉज़)

डी.के बसु बनाम स्टेट ऑफ बंगाल, एक ऐतिहासिक मामला में आपराधिक न्याय प्रणाली (सिस्टम) और बुनियादी मानवीय गरिमा (डिग्निटी) के बीच संतुलन नाया गया, जो प्रकृति में सबसे पवित्र है। अदालत ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या उसके बाद दोषियों को किसी भी तरह से टार्चर करना आर्टिकल 21 के दायरे में आएगा। इस संबंध में अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत में टार्चर, मानव अधिकार का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन है। गरिमा, जो बहुत हद तक, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है, यह मानवीय गरिमा पर एक परिकलित (केल्क्युलेटेड) हमला है।

प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मामले में इस मुद्दे पर बहस हुई थी कि किसी आरोपी को हथकड़ी लगाई जाए या नहीं। इस संबंध में अदालत ने माना कि हथकड़ी लगाने से आरोपी को अपमानित किया जाता है, उसे अमानवीय (डीह्युमनाइज़) बनाया जाता है और इसलिए यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है।

खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के संबंध में कानूनप्रकृति में पवित्र है, यदि उस व्यक्ति को कॉग्निजेबल ओफ्फेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है, और हर हाल में उस कानून का पालन किया जाना चाहिए।

आई.ई.ए की धारा 25 के तहत प्रदान किया गया नियम क्वीन एम्परर बनाम बाबूलाल के मामले से प्रभावी हुआ था, जिसमें अदालत ने माना था कि इन नियमों को तैयार करने में लेजिस्लेचर ने पुलिस अधिकारियों के कदाचार को ध्यान में रखते हुए, जबरन वसूली को स्वीकार किया था और ये कदाचार थर्ड डिग्री टॉर्चर की हद तक चला गया।

हालांकि पुलिस हिरासत में किसी के सामने या पुलिस अधिकारी के सामने किए गए कन्फेशन को अदालत में स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन इसका एक विशेष अपवाद है, जो आई.ई.ए की धारा 27 के तहत दिया गया है। अंतर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में, आई.ई.ए की धारा 27 की सर्वोत्कृष्ट (क्विंटएसेंशियल) आवश्यकताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

  • तथ्य का पता लगाना चाहिए।
  • यह खोज आरोपी से प्राप्त कुछ सूचनाओं का परिणाम रही होगी न कि केवल आरोपी के कार्य से।
  • सूचना देने वाले को अपराध का आरोपी बनाया जाना चाहिए।
  • वह पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए।
  • हिरासत में लिए गए आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज का बयान दिया जाना चाहिए।
  • फिर केवल वही सूचना जो खोजे गए तथ्यों पर पूर्णतः आधारित हो, अदालत में प्रस्तुत की जा सकेगी।

हाल के मामलों के संदर्भ में इस खंड की और भी व्यापक प्रासंगिकता (रेलेवंस) रही है। सेल्वी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में, अदालत ने माना कि पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसे टेस्ट्स को अदालत में स्वीकार्य सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित घुसपैठ होगा। यहां तक ​​​​कि अगर विषय ऐसे टेस्ट्स के उपयोग के लिए सहमति देता है, तो उन्हें वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस मामले में व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। अदालत ने हालांकि यह भी कहा कि इस जानकारी को नए सबूतों की खोज में जोड़ा जा सकता है जो आई.ई.ए की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होंगे।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

पुलिस टार्चर का प्रश्न केवल उस शारीरिक और मानसिक टार्चर तक ही सीमित नहीं है जो अभियुक्त (एक्यूस्ड) को भुगतना पड़ सकता है, बल्कि ऐसे कार्यों के परिणामों तक भी सीमित है। असली अपराधियों को खोजने की प्रक्रिया के लिए एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

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