यह लेख Miran Ahmed द्वारा लिखा गया है जो एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता में बी.बी.ए.एलएलबी का छात्र है। यह लेख भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के तहत मजिस्ट्रेट्स द्वारा वारंट केसेस की सुनवाई करता है। इस लेख का अनुवाद Arunima Shrivastava द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
आपराधिक मामलों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: समन केस और वारंट केस। समन केस वारंट केस में न होने वाले अपराध से संबंधित है। वारंट केस वह होते हैं: जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की कैद से दंडनीय अपराध शामिल हैं। एक समन केस को वारंट केस से अलग करने वाले मानदंड (क्राइटेरिया) किसी भी अपराध में सजा की अवधि पर निर्धारित (फ़्रेमिंग) होते हैं। लोक अभियोजक बनाम हिंदुस्तान मोटर्स का मामला, आंध्र प्रदेश, 1970, एक समन केस है क्योंकि आरोपी को रुपये 50 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। किसी भी मामले में समन या वारंट जारी करने से मामले की प्रकृति नहीं बदलती है, उदाहरण के लिए, समन केस में जारी किया गया वारंट इसे वारंट केस नहीं बनाता है जैसा कि पदम नाथ बनाम अहमद डोबी, 1969 के मामले में देखा गया है। वारंट केस में मुकदमा या तो पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज (फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट) करने या सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल करने से शुरू होता है।
क्रिमिनल प्रोसीजर,1973 (सी.आर.पी.सी) की धारा 238 से 250 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट केस के परीक्षण से संबंधित है। वारंट केस की सुनवाई दो प्रकार की होती है:
- एक पुलिस रिपोर्ट द्वारा- क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (सी.आर.पी.सी) की धारा 173 में पुलिस रिपोर्ट का उल्लेख एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट के रूप में किया जाता है। इस मामले में, आरोपी पेश होता है या मुकदमे की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। धारा 173 (2) (i) में उल्लेख है कि जैसे ही पुलिस जांच पूरी हो जाती है, पुलिस थाने को अपराध का संज्ञान (कॉग्नीज़न्स) लेने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के पास भेज देना चाहिए।
- पुलिस रिपोर्ट के अलावा- इस मामले में सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई जाती है।
मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस में विचारण (ट्रायल) की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:
- धारा 207 का अनुपालन (कंप्लायंस);
- जब आरोपी को छुट्टी दे दी जाएगी;
- प्रभार का निर्धारण (फ़्रेमिंग);
- आरोपी की याचिका पर सजा;
- अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के लिए सबूत;
- रक्षा पक्ष के लिए सबूत;
- अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के लिए सबूत;
- रक्षा के लिए फिर से सबूत (व्हेन एक़क़ूसद शॉल बी डिस्चार्जेद);
- दोषमुक्ति या दोषसिद्धि (एक्विटाल एंड डिस्चार्ज);
- फरियादी की अनुपस्थिति;
- बिना उचित कारण के आरोप के लिए मुआवजा।
दायरा (स्कोप)
मजिस्ट्रेट कोर्ट भारत में कानूनी प्रणाली का आधार है और मजिस्ट्रेट्स द्वारा किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया है। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 में समझाया गया है, जो वारंट केसेस को उन मामलों के रूप में वर्गीकृत करता है जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध शामिल हैं। वारंट केस की कार्यवाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जा सकती है। इस मामले में पुलिस जांच कर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ाता है और अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या स्वेच्छा (वोलंटरी) से पेश होता है या अपराधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।
पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामले (केसेस इंस्टीटूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट)
इस प्रकार का मामला थाने में प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाता है और पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट केसेस की प्रक्रिया में पहला कदम होता है। इसके बाद मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। जब पुलिस रिपोर्ट पर कोई मामला दर्ज किया जाता है, और आरोपी को लाया जाता है या मजिस्ट्रेट के सामने स्वेच्छा से पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 207 के प्रावधानों (प्रोविजन) का पालन करने के लिए खुद को संतुष्ट करेगा। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी) की धारा 238 से 243 में मुकदमे की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट केस और चरणों का उल्लेख नीचे किया गया है।
विचारण में प्रारंभिक चरण (इनिशियल स्टेप इन द ट्रायल)
प्रारंभिक चरणों में प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। एक बार थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, मामले के तथ्यों(फैक्ट्स) और प्रासंगिक विवरणों (रिलेवेंट डिटेल्स) की खोज के लिए एक जांच की जाती है। एक बार जांच पूरी होने के बाद, चार्जशीट दाखिल की जाती है और दस्तावेज पुलिस स्टेशन द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजे जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट केसेस में कदम हैं:
- धारा 207 के अनुपालन में आरोपी को पुलिस रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति(सप्लाई) (धारा 238)
- आधारहीन (बेसलेस) आरोप में आरोपियों को बरी कर दिया। (धारा 239)
- आरोपों का निर्धारण। (धारा 240)
- आरोपी याचिका पर सजा। (धारा 241)
- अभियोजन के लिए सबूत। (धारा 242)
- बचाव के लिए सबूत। (धारा 243)
अभियुक्तों को प्रतियों की आपूर्ति (सप्लाई ऑफ़ कॉपीज टू द एक्यूस्ड)
पुलिस रिपोर्ट और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों की एक प्रति किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो मुकदमे की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं या लाए जाते हैं। और मजिस्ट्रेट धारा 207 के प्रावधानों के अनुपालन में खुद को संतुष्ट करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आरोपी अपने खिलाफ आरोपों से अवगत (अवेयर) है और कानून द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के तहत बचाव के लिए तैयारी कर सकता है।
आरोप निराधार होने पर आरोपमुक्त (डिस्चार्ज ऑफ़ एक्यूस्ड इफ एलिगेशन अगेंस्ट हिम् आर बेसलेस)
एक बार जब मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त कर लेता है और उन्हें आरोपी को प्रदान कर देता है, तो मजिस्ट्रेट एक रिपोर्ट पर विचार करेगा। एक सुनवाई बुलाई जाएगी और दोनों आरोपी अभियोजन पक्ष को अपना मामला पेश करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट आरोपी की जांच करता है। यदि आरोपी के विरुद्ध आरोप निराधार (बेसलेस) और सारहीन (लैकिंग) पाया जाता है, तो आरोपी को धारा 239 के तहत आरोपमुक्त किया जाएगा। मामले की प्रथम दृष्टया (प्राइमा फॅसई) भी विचार किया जाता है।
स्टेट बनाम सीताराम दयाराम कच्छी, 1957 के मामले में आरोपी सीताराम को धारा 239 के तहत बरी कर दिया गया था।
स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश बनाम कृष्ण लाल प्रधान, 1987 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त प्रासंगिक सामग्री थी और मामले की प्रथम दृष्टया एक न्यायाधीश द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन बाद के न्यायाधीश ने उन्हीं सामग्रियों पर निर्णय लिया कि कोई आरोप स्थापित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, निर्वहन का आदेश पारित किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कोई भी उत्तराधिकारी न्यायाधीश डिस्चार्ज का आदेश पारित नहीं कर सकता है।
आरोप का निर्धारण (फ्रेम ऑफ़ चार्जेस)
क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (सी.आर.पी.सी) की धारा 240 मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने और जरूरत पड़ने पर आरोपी से पूछताछ करने का भी अधिकार देती है। यदि मजिस्ट्रेट को यह मानने के लिए वैध आधार की उपस्थिति महसूस होती है कि आरोपी ने अपराध किया है और ऐसा अपराध करने में सक्षम (कम्पीटेंट) है, और वह अपनी राय में आरोपी को पर्याप्त रूप से दंडित करने के लिए अपराध का प्रयास करने में सक्षम है। फिर आरोपी के खिलाफ लिखित आरोप तय किया जाता है और आरोपी को समझाने के बाद मुकदमा चलाया जाता है। आरोप तय करना अदालत का कर्तव्य (ड्यूटी) है और इस मामले पर विवेकपूर्ण (ज्युडीशियसली) तरीके से विचार किया जाना चाहिए।
लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. कश्यप बनाम राजस्थान राज्य, 1971 आरोपी ने मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश के अधिकार को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की। अपील विफल और खारिज कर दी जाती है और मामले की कार्यवाही जारी है।
आरोपित को समझाया आरोप (एक्सप्लेनिंग द चार्ज टू द एक्यूस्ड)
धारा 240 का (क्लॉज़ 2) बताता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा। एक बार जब आरोपी अपने खिलाफ लगे आरोपों को समझ लेता है, तो उससे पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध का आरोपी है या कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई के जरिए आरोप को चुनौती देना चाहता है।
आरोपी याचिका पर सजा (कन्विक्शन ऑन ए गिलटी प्ली)
आरोपी कानून की प्रक्रिया को कम करने और अपने अपराध के लिए सजा को कम करने के लिए आरोपी ठहरा सकता है। मजिस्ट्रेट आरोपी याचिका को रिकॉर्ड करता है और आरोपी को अपने विवेक से आरोपी ठहराता है। (धारा 241)
अभियोजन के लिए सबूत (एविडेंस फॉर प्रॉसिक्यूशन)
क्रिमिनल प्रोसीजर,1973 की धारा 242 अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने और एक आरोपी व्यक्ति को बरी करने या आरोपी ठहराने के लिए जांच और जिरह के बाद सबूत दर्ज करने के संबंध में प्रक्रिया को परिभाषित करती है। एक आपराधिक मुकदमे में, राज्य के मामले को पहले प्रस्तुत किया जाता है। अभियुक्त को आरोपी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और सबूत उचित संदेह से परे होना चाहिए। अभियोजन पक्ष गवाहों को समन कर सकता है और अपराध को साबित करने के लिए अन्य सबूत पेश कर सकता है और इसे अपराधी से जोड़ सकता है। गवाहों की जांच करके एक आरोपी व्यक्ति को आरोपी साबित करने की इस प्रक्रिया को मुख्य परीक्षा कहा जाता है। मजिस्ट्रेट के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने और उसे कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की शक्ति है। स्टेट बनाम सुवा, 1961 एक ऐसा मामला है जहां अभियुक्तों को बरी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया था और मामले को जिला-मजिस्ट्रेट के पास भेजकर फिर से विचारण का आदेश दिया गया था, जिन्होंने उन्हें मुकदमे मामला मूल रूप से एक मजिस्ट्रेट के पास भेजा था, जिसने कोशिश की थी।
अभियोजन पक्ष की सबूत प्रस्तुति के चरण (स्टेप्स इन एविडेंस प्रेजेंटेशन ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन)
गवाहों के परीक्षण की तिथि निश्चित करना (फिक्सिंग डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ़ विटनेसेस)
धारा 242 (1) में कहा गया है कि एक बार आरोप तय हो जाने और आरोपी को पढ़ लेने के बाद और वह आरोपी नहीं है और मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहता है, मजिस्ट्रेट गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा।
गवाहों की परीक्षा (एग्जामिनेशन ऑफ़ विटनेसेस)
धारा 242(2) के अनुसार, अभियोजन के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के पास किसी भी गवाह को सम्मन जारी करने और मामले से संबंधित किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने या पेश करने का निर्देश देने का अधिकार है। किसी अन्य गवाह के परीक्षण से पहले बचाव पक्ष द्वारा जिरह की अनुमति मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई झूठी गवाही न दी जाए और अभियोजन पक्ष का गवाह आरोपी को बदनाम न करे और झूठी सूचना पर उसे आरोपी ठहराए। और यह कि संबंधित जानकारी को बचाव पक्ष द्वारा खंडन किया जा सकता है या रक्षात्मक (डिफेंसिव) तरीके से आगे समझाया जा सकता है।
सबूत की प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन ऑफ़ एविडेंस)
बचाव पक्ष द्वारा एक बार जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) करने के बाद गवाहों की गवाही को सबूत माना जाता है। और अन्य दस्तावेज या प्रासंगिक चीजें आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाई जाती हैं। बचाव पक्ष को प्रस्तुत किए गए सबूत के बारे में सूचित किया जाता है और आवश्यक समझे जाने पर सबूत को चुनौती दे सकता है।
अभिलिखित सबूत (रिकॉर्ड ऑफ़ द एविडेंस)
धारा 242(3) घोषित करती है कि नियत तिथि पर, मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए गए सभी सबूतों को लेने के लिए आगे बढ़ेगा और मामले से उनकी प्रासंगिकता के आधार पर उन्हें रिकॉर्ड करेगा। गवाहों की गवाही और यह साबित करने के लिए प्रदान किया गया कोई भी सबूत कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त ने अपराध किया था, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है। मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह की जिरह को तब तक के लिए टालने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की परीक्षा नहीं हो जाती या बचाव पक्ष द्वारा आगे जिरह के लिए किसी गवाह को वापस बुला लिया जाता है।
बचाव के लिए सबूत (एविडेंस फॉर द डिफेन्स)
धारा 243 में आरोपी के बचाव में सबूत एकत्र करने और पेश करने के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। गवाह की परीक्षा के साथ अभियोजन समाप्त होने के बाद, आरोपी लिखित बयान में अपना बचाव दर्ज कर सकता है और मजिस्ट्रेट इसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा या रक्षा का उत्पादन मौखिक रूप से किया जा सकता है। अभियुक्त के अपने बचाव में प्रवेश करने के बाद, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह से जिरह करने के लिए मजिस्ट्रेट को एक आवेदन किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट तब उपधारा 2 के तहत किसी भी गवाह को बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने के लिए बुला सकता है। अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करना चाहिए और यदि बचाव पक्ष एक उचित संदेह साबित कर सकता है तो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूत वैध नहीं है और आरोपी के खिलाफ अदालत में दर्ज नहीं किया जा सकता है।
आरोपी का लिखित कथन (रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ़ एक्यूस्ड)
धारा 243(1) घोषित करती है कि आरोपी को अपने बचाव में प्रवेश करने और प्रासंगिक सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई भी लिखित बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और दायर किया जाएगा। धारा 313(3) के तहत, आरोपी को अपने खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति या मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों को सुनने और समझाने का अवसर होगा जो प्रासंगिक हैं। यह एक लिखित बयान या मौखिक रूप से किया जा सकता है।
बचाव के लिए गवाहों की परीक्षा (एग्जामिनेशन ऑफ़ विटनेसेस फॉर द डिफेन्स)
धारा 243(2) अभियुक्त के बचाव के लिए गवाहों की परीक्षा की प्रक्रिया का वर्णन करती है। बचाव पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दिया जा सकता है कि वह परीक्षा या जिरह के उद्देश्य से या किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने के लिए एक गवाह की उपस्थिति के लिए बाध्य करे। मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देश तब तक जारी करेगा जब तक उसे लगता है कि आवेदन देरी या नाराजगी के उद्देश्य से किया गया है या न्याय के उद्देश्य को विफल करता है और उन आधारों पर आवेदन को अस्वीकार कर देता है। बचाव पक्ष द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का आधार मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। हालाँकि, यदि अभियुक्त को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह से जिरह करने का अवसर मिला है, या पहले से ही एक गवाह से जिरह कर चुका है, तो इस धारा के तहत ऐसे गवाह की उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा; जब तक मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय के लिए ऐसी उपस्थिति आवश्यक है। उप-धारा 3 में उल्लेख है कि मुकदमे के उद्देश्य के लिए अदालत में उपस्थित होने में गवाह द्वारा किए गए उचित खर्च न्यायालय में जमा किए जाने चाहिए।
अभिलिखित सबूत (रिकॉर्ड ऑफ़ द एविडेंस)
क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 घोषित करता है कि किसी भी सबूत या गवाह की गवाही को मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड के साथ दायर किया जाएगा। प्रस्तुत सबूत एक लिखित बयान या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के रूप में हो सकता है जिसे न्यायालय रिकॉर्ड करेगा। प्रस्तुत किए गए सबूत को एक इच्छुक पार्टी द्वारा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और आरोपी को न्याय मिलने से रोकने के लिए छेड़छाड़ को रोकने के लिए दर्ज किया गया है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत कोई भी लिखित बयान भी मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड के साथ दर्ज किया जाता है।
बचाव की सबूत प्रस्तुति के चरण (स्टेप्स इन एविडेंस प्रेजेंटेशन ऑफ़ डिफेन्स)
न्यायालय का गवाह (कोर्ट विटनेस)
बचाव पक्ष के पास अभियुक्त का बचाव करने के लिए गवाह पेश करने का अवसर होगा। इसमें एक एलिबी या व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो यह इंगित कर सकते हैं कि आरोपी कहीं और मौजूद था जहां से अपराध किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की जा सकती है और उनकी गवाही को चुनौती दी गई है। बचाव पक्ष के गवाह का उद्देश्य यह इंगित करने के लिए एक उचित संदेह पैदा करना है कि आरोपी सटीक व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने अपराध किया हो। हालांकि, अभियोजन पक्ष उक्त गवाहों की गवाही को चुनौती दे सकता है और एक उचित संदेह से परे साबित करने के लिए आरोपी को अलग कर सकता है कि अपराध उसके द्वारा किया गया था।
बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क
सबूत के समापन के बाद, बचाव पक्ष मौखिक तर्क प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है। इस ज्ञापन की एक प्रति अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत के पास हस्तक्षेप करने की शक्ति है यदि मौखिक तर्क मुद्दे पर नहीं हैं और मामले के लिए अप्रासंगिक हैं और अदालत का समय बर्बाद करने और न्याय देने में देरी करने के लिए बनाया गया है। मौखिक वितरण के समापन से पहले तर्क का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। धारा 313 (3) आत्म-अपराध के विरुद्ध एक नियम है और यह घोषणा करता है कि यदि अभियुक्त अभियोजन द्वारा जांच किए जाने पर किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, या झूठे उत्तर देता है, तो वह स्वयं को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
निर्णय
मजिस्ट्रेट के पास बचाव पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत और उसकी प्रासंगिकता का न्याय करने का अधिकार है। यदि कोई सबूत या गवाही उसकी राय में अप्रासंगिक है या उसमें सार का अभाव है, तो उसे बाहर किया जा सकता है और रिकॉर्ड के साथ दायर नहीं किया जा सकता है और अब मामले में विचार नहीं किया जाएगा। सबूत और गवाही की प्रासंगिकता को विरोधी पक्ष द्वारा चुनौती दी जा सकती है लेकिन केवल मजिस्ट्रेट के पास यह तय करने का अधिकार है कि इसे रिकॉर्ड के साथ दायर किया जाएगा या मामले से बाहर कर दिया जाएगा।
पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य मामलों की स्थापना (केसेस इंस्टीटूटेड अदरवाइज ऑन ए पुलिस रिपोर्ट)
एक पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित वारंट केस तब शुरू होता है जब शिकायत सीधे मजिस्ट्रेट के पास दर्ज की जाती है। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करके मामले की कार्यवाही शुरू करता है और प्राप्त सभी सबूत रिकॉर्ड के साथ फाइल करता है। सीआरपीसी की धारा 244, 245, 246 और 247 पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से स्थापित वारंट मामले की प्रक्रिया निर्धारित करती है और शिकायत दर्ज करके सीधे मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है।
विचारण में प्रारंभिक चरण (इनिशियल स्टेप्स इन द ट्रायल)
प्रारंभिक चरणों में एक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करना शामिल है। एक बार मजिस्ट्रेट में शिकायत दर्ज होने के बाद, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या स्वेच्छा से पेश होता है। मामले की सच्चाई जानने के लिए सुनवाई की जा रही है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कदम उठाता है कि आरोपी ने उचित संदेह से परे अपराध किया है। और बचाव पक्ष आरोपों को चुनौती देने और यह साबित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया। पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित वारंट मामलों में कदम हैं:
- अभियोजन पक्ष के मामले की प्रारंभिक सुनवाई।
- आरोप निराधार होने पर आरोपमुक्त किया जाए। (धारा 245)
- प्रभार का निर्धारण। (धारा 246)
- आरोपित को आरोप समझाते हुए। (धारा 246(2))
- आरोपी याचिका पर सजा। (धारा 246(3))
- अभियोजन पक्ष के गवाह को वापस बुलाने के लिए अभियुक्त की पसंद। (धारा 246(5))
- अभियोजन के लिए सबूत। (धारा 244)
- बचाव के लिए सबूत। (धारा 247)
अभियोजन मामले की प्रारंभिक सुनवाई
आरोपी के लाए जाने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद मामले की कार्यवाही में यह पहला कदम है। मजिस्ट्रेट आरोपों पर विचार करता है और निर्धारित करता है कि क्या आरोपों का कोई आधार है और आरोपी के खिलाफ मामला बनाया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि आरोपों में कमी है और निराधार हैं तो मामले को खारिज कर दिया जाएगा और आरोपी को छोड़ दिया जाएगा।
आरोपी का निर्वहन
सीआर.पी.सी की धारा 245 में कहा गया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है, तो आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी, जो कि अगर उसे चुनौती नहीं दी जाती है, तो उसे आरोपी ठहराया जाएगा। और कोई भी चीज मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछले चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने से नहीं रोक सकती है यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोपों को मजिस्ट्रेट द्वारा निराधार माना जाता है।
आरोप का निर्धारण
एक बार जब अभियोजन द्वारा सभी सबूत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उनके द्वारा उक्त सबूत की जांच के बाद, मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायत में उल्लिखित आरोपों के लिए एक उचित आधार है और आरोपी अपराध करने में सक्षम है। अपराध; आरोप तय किया जाता है और निष्पक्ष सुनवाई की जाती है। आरोपी को अपना बचाव करने का मौका दिया जाता है। रतिलाल भांजी मिठानी बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1978 के मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि आरोपी ने अपराध किया था, और मजिस्ट्रेट ने धारा 246 के तहत मामले की बर्खास्तगी को खारिज करते हुए मुकदमे की कार्यवाही शुरू की।
आरोपित को समझाया आरोप
धारा 246(2) में कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ आरोप को पढ़ा जाना चाहिए और उसे समझाया जाना चाहिए, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपों के लिए आरोपी ठहराना चाहता है या मुकदमे के साथ आगे बढ़ते हुए उक्त आरोपों का विरोध करना चाहता है।
आरोपी याचिका पर सजा
धारा 246 (3) आरोपी को अपना दोष स्वीकार करने और खुद को अदालत की दया में पेश करने का मौका देती है। मजिस्ट्रेट के पास आरोपी की याचिका को रिकॉर्ड करने, आरोपी ठहराने और आरोपी को दंडित करने का अधिकार है, जैसा वह ठीक समझे। यदि आरोपी अपना दोष स्वीकार नहीं करता है, तो बाद में सुनवाई की जाएगी और आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई की अनुमति दी जाएगी। मजिस्ट्रेट लिखित रूप में बता सकता है कि जिरह के लिए किसी गवाह को वापस बुलाने के लिए वह किन कारणों को ठीक समझता है और यदि हां, तो अभियोजन पक्ष के कौन से गवाह हैं, जिनके सबूत दर्ज किए गए हैं। उन्हीं कारणों को दर्ज किया जाता है और अभियोजन पक्ष के गवाहों को मजिस्ट्रेट द्वारा जिरह के लिए वापस बुला लिया जाता है।
अभियोजन पक्ष के गवाहों को वापस बुलाने के लिए अभियुक्त की पसंद (चॉइस ऑफ़ द एक्यूस्ड टु रिकॉल प्रॉसिक्यूशन विटनेसेस)
धारा 246 के तहत उपधारा (4) और (6) आरोपी को आरोपी द्वारा नामित किसी भी गवाह को वापस बुलाने और जिरह या पुन: परीक्षा करने का अधिकार देती है, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए शेष गवाहों के सबूत लिए जाते हैं और उन्हें जिरह और पुन: परीक्षा के बाद आवश्यकतानुसार छोड़ दिया जाएगा। इसका प्रयोग वारिसे रोथेर और अन्य बनाम अननोन, 1922 के मामले में देखा जा सकता है।
अभियोजन के लिए सबूत
धारा 244 में कहा गया है कि वारंट मामलों में पुलिस रिपोर्ट के अलावा और सीधे मजिस्ट्रेट के पास दायर किए गए वारंट मामलों में, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा नामित गवाहों को बुलाकर और इस तरह पेश किए गए सभी सबूतों को लेकर सुनवाई प्रक्रिया शुरू करता है| भारतीय सबूत अधिनियम की धारा 138 के तहत सभी सबूतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड के साथ दायर किया जाना चाहिए।
अभियोजन पक्ष की सबूत प्रस्तुति के चरण
जब तक अभियोजन पक्ष गवाहों का नाम नहीं लेता है या मामले के संबंध में सबूत पेश नहीं करता है, तब तक आरोपी पर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप नहीं लगाया जा सकता है। गवाहों से पूछताछ के बाद सभी महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए जाते हैं और मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं। मामला तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों के नाम और सबूत एकत्र, जांच और दर्ज नहीं किए जाते, जैसा कि गोपाल कृष्णन बनाम केरल राज्य में देखा जा सकता है। मजिस्ट्रेट गवाह की उपस्थिति के लिए सम्मन दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह गवाहों के सम्मन का अनुरोध करने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ एक आवेदन दायर करे जो एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर अदालत के समक्ष खुद को पेश करेगा। जैसा कि परवीन दलपतराय देसाई बनाम गंगाविशिन्दास रिझाराम बजाज में देखा गया है।
गवाहों को बुलाना
अभियोजन पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाता है कि वह किसी गवाह को समन करे और मजिस्ट्रेट किसी गवाह को समन करने या मामले के संबंध में कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का आदेश जारी करता है जैसा कि जेठालाल बनाम खिमजी में देखा गया है।
पी.एन. भट्टाचार्जी बनाम. श्री कमल भट्टाचार्जी, 1994, मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता गवाहों को समन का आदेश देने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा था और यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था कि वह बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सभी गवाहों को समन आदेश दे क्योंकि गवाह नहीं आते।
मजिस्ट्रेट उन गवाहों की जांच करने से भी इनकार कर सकता है जिनके नाम अभियोजन द्वारा प्रदान की गई सूची के तहत शुरू में आवेदन को खारिज कर दिए गए थे। हालांकि, सूची में उल्लिखित गवाहों के अलावा और अधिक गवाहों को बुलाने के लिए दूसरा आवेदन किया जा सकता है और अदालत उन्हें समन जारी करने के लिए बाध्य है जैसा कि जमुना रानी बनाम एस कृष्ण कुमार, 1992 में देखा गया है।
शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति
धारा 249 में कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट से सीधे शिकायत पर कार्यवाही शुरू की गई है, और शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित कार्यवाही की तारीख और समय पर अनुपस्थित है; और अपराध शमनीय और असंज्ञेय हो सकता है, मजिस्ट्रेट किसी भी समय आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने से पहले उसे मुक्त कर सकता है। आरोपी को आरोपमुक्त करना या मामले को आगे बढ़ाना मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है। लेकिन इस तरह के निर्वहन को निर्णय नहीं माना जाता है जैसा कि बंता सिंह बनाम गुरबक्स सिंह, 1966 के मामले में देखा गया था। शिकायतकर्ता द्वारा पेश होने में चूक के बावजूद उसके खिलाफ आरोप तय किए जाने के बाद आरोपी को आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता है।
मुकदमे के दौरान, यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट को आरोपी को आरोपमुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुकदमा जारी रखना चाहिए।
गवाहों की परीक्षा
मजिस्ट्रेट कोर्ट में समन करने के बाद गवाहों से पूछताछ करते हैं। कानून आरोपी को उसके खिलाफ आरोप तय होने के बाद अभियोजन द्वारा पेश किए गए किसी भी गवाह से दोबारा पूछताछ या जिरह करने का प्रावधान करता है। हालांकि, यह आरोप तय होने से पहले परीक्षा के लिए दिए गए अवसर के समान नहीं है। गवाहों की जांच की जाती है और मजिस्ट्रेट गवाहों और सबूत के टुकड़े एकत्र करता है और उन्हें मामले की प्रासंगिकता के आधार पर रिकॉर्ड के साथ फाइल करता है। मजिस्ट्रेट किसी भी आधारहीन या अप्रासंगिक सबूत और सबूत के टुकड़ों को खारिज कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है और न्याय की सेवा के लिए आवश्यक किसी भी गवाह की पुन: परीक्षा का आदेश देता है।
अभिलिखित सबूत
अदालत के सामने लाए गए सभी सबूत जो मामले से प्रासंगिक हैं और आरोपी को उचित संदेह से परे किए गए अपराध से जोड़ सकते हैं या कोई सबूत जो उसे बरी कर सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड के साथ दायर किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए सबूत को उन पक्षों से दूर रखा जाता है जो ऊपरी हाथ हासिल करने और न्याय के आवेदन को रोकने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ करने में रुचि रखते हैं।
बचाव के लिए सबूत
बचाव पक्ष के पास मामले के अपने पक्ष को पेश करने और अभियोजन के आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने का अवसर है, जैसा कि धारा 247 के तहत उल्लेख किया गया है। एक लिखित बयान आगे रखा जा सकता है और मजिस्ट्रेट इसे रिकॉर्ड करेगा। आरोपी एक आवेदन जारी कर सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट से गवाहों को तलब करने या मामले से संबंधित कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का अनुरोध किया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट को ऐसे समन जारी करने चाहिए, जब तक कि उन्हें लगता है कि वे निराधार, अप्रासंगिक हैं और न्याय देने में देरी और परेशान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। आवेदन की अस्वीकृति के कारणों को मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। किसी भी गवाह को पहले से ही अभियुक्त द्वारा जिरह किया जा चुका है या जिसे अभियुक्त द्वारा जिरह का अवसर मिला है, उसे फिर से समन नहीं किया जा सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट इसे न्याय देने के लिए आवश्यक न समझे।
विचारण का निष्कर्ष (कंक्लूज़न ऑफ़ द ट्रायल)
मुकदमे का अंत या तो दोषसिद्धि या अभियुक्त के बरी होने पर ही हो सकता है। किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के संबंध में न्यायालय के निर्णय को निर्णय के रूप में जाना जाता है। यदि अभियुक्त को अपराध से बरी कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को बरी करने के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने का समय और अवसर दिया जाता है। यदि अभियुक्त को सबूतों का अवलोकन करने के बाद आरोपी ठहराया जाता है और अपराध करने का आरोपी पाया जाता है, तो दोनों पक्षों को सजा देने के लिए तर्क देने का अवसर दिया जाता है। यह अक्सर आजीवन कारावास या मृत्युदंड के दोषसिद्धि के मामलों में देखा जा सकता है।
निर्णय और उनसे जुड़े मामले
दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय
धारा 248 में कहा गया है कि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा सबूतों की जांच करने के बाद फैसला सुनाया जाता है। यदि अभियुक्त आरोपी नहीं पाया जाता है, तो धारा 248(1) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा बरी करने का आदेश दर्ज किया जाएगा। यदि अभियुक्त आरोपी पाया जाता है, तो अभियुक्त की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट धारा 325 या धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं करने पर सजा सुनाएगा। और दोषसिद्धि का यह आदेश धारा 248(2) के तहत दर्ज किया जाएगा।
पूर्व दोषसिद्धि के मामले में प्रक्रिया (प्रोसीजर इन केस ऑफ़ प्रीवियस कन्विक्शन )
ऐसे मामले में जहां धारा 211(7) के प्रावधानों के तहत पूर्व में दोष सिद्ध हो चुका हो, और आरोपी यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे पहले आरोपी ठहराया जा चुका है जैसा कि आरोप में आरोपित है; मजिस्ट्रेट, अभियुक्त की दोषसिद्धि के बाद, कथित पिछली दोषसिद्धि के संबंध में सबूत एकत्र कर सकता है और उस निष्कर्ष को रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि, मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आरोप नहीं पढ़ा जाएगा, आरोपी को दलील देने के लिए नहीं कहा जाएगा और पिछली सजा को अभियोजन पक्ष द्वारा संदर्भित नहीं किया जाएगा या इसके द्वारा जोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि आरोपी को धारा 248 (2) के तहत आरोपी नहीं ठहराया गया हो।
बिना उचित कारण के आरोप के लिए मुआवजा
धारा 250 उन मामलों से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा करती है जहां एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की शिकायत पर मामला स्थापित किया जाता है और मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई आधार नहीं है। आरोपी को तत्काल रिहा किया जाए। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत को सही ठहराने के लिए बुलाया जाएगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसे मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए। मजिस्ट्रेट तब एक विशेष राशि का भुगतान करने का आदेश देगा जो आरोपी को जुर्माने की राशि से अधिक नहीं होगी यदि वह संतुष्ट है कि शिकायत दर्ज करने के कारण निराधार हैं और आधार का अभाव है।
यदि एक से अधिक आरोपी व्यक्ति हैं, तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को सभी अभियुक्तों को मुआवजा देने का आदेश देगा। यह वल्ली मीठा बनाम अज्ञात, 1919 के मामले में देखा जा सकता है।
अब्दुर रहीम बनाम सैयद अबू मोहम्मद बरकत अली शाह, 1927 के मामले में, न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया था कि मुआवजे की राशि केवल आरोपी को दी जाएगी, न कि उसके रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को।
शिकायतकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 30 दिनों से अधिक का साधारण कारावास नहीं होगा। यदि व्यक्ति पहले से ही कारावास में है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 68 और 69 लागू होगी। और जिस व्यक्ति को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, उसे शिकायत के संबंध में किसी भी आपराधिक या नागरिक दायित्व से छूट दी जाएगी।
धारा 250 (6) में कहा गया है कि शिकायतकर्ता या मुखबिर को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा उप-धारा (2) के तहत एक सौ रुपये से अधिक के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है, जैसा कि ए.एम.परेरा बनाम डी.पी. डेमेलो,1924 के मामले में देखा जा सकता है।
अपील की अवधि समाप्त होने से पहले या न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय के बाद मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। और उन मामलों में जहां अपील से कोई संबंध नहीं है, राशि का भुगतान आदेश पारित होने की तारीख से एक महीने के बाद किया जाएगा।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
अदालत तय करती है कि क्या शिकायतकर्ता के आरोपों के खिलाफ आधार है और मजिस्ट्रेट के विवेक के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके अलावा, हमने चर्चा की कि अभियोजन और बचाव दोनों द्वारा प्रस्तुत सबूत और गवाह मामले के तथ्यों को निर्धारित करने और निर्णय की घोषणा करने के लिए आवश्यक हैं। दोनों पक्षों के तर्क प्रस्तुत करने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाता है। और अगर आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया जाता है, तो मामला खारिज कर दिया जाता है लेकिन अभियोजन पक्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील दायर कर सकता है। लेकिन अगर आरोपी को आरोपी ठहराया जाता है, तो दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने की अनुमति दी जाती है कि आरोपी को कितनी सजा दी जाएगी। लेकिन सजा के संबंध में अंतिम निर्णय मजिस्ट्रेट का होता है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
- https://www.lawnotes4u.in/2018/12/stage-of-criminal-trial-in-warrant-case.htm
- https://indiankanoon.org/doc/445276/