यह लेख Rachit Garg द्वारा लिखा गया है और Arya Senapati द्वारा अद्यतन किया गया है। यह एक विस्तृत लेख है, जिसका उद्देश्य भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार उपनिधान (बेलमेंट) की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देना है। यह उपनिधान के माध्यम से बनाए गए संविदात्मक संबंधों के विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है और उपनिधान के आधुनिक रूपों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
हमारे दैनिक जीवन में उपनिधान के विभिन्न उदाहरण हैं जो विभिन्न प्रकार के लेनदेन से उत्पन्न होते हैं। उसी का एक सामान्य उदाहरण है जब लोग अपने बिजली के उपकरणों को मरम्मत और रखरखाव के लिए बिजली मिस्त्री की मरम्मत की दुकान पर छोड़ देते हैं। यहां, उपनिधान का उद्देश्य सामान की मरम्मत है, उपनिधानित सामान उपकरण हैं; उपनिधाता (बेलर) वह है जो बिजली उपकरणों का मालिक है और उपनिधानगृहीता (बेली) वह है जो इसे मरम्मत के लिए रखता है। यह एक उदाहरण है कि कैसे उपनिधान का संबंध इस धारणा के साथ बनाया जाता है कि उपनिधान का उद्देश्य पूरा होने के बाद सामान वापस कर दिया जाएगा।
हमारे दैनिक जीवन में उपनिधान संबंध हर जगह पाए जाते हैं। कूरियर सेवाओं से लेकर, यात्रा के लिए बाइक किराए पर लेने तक, पुस्तकालय से किताब उधार लेने से लेकर बैंकों में सुरक्षित जमा बक्से तक, उपनिधान जैसे रिश्ते आर्थिक विकास और वाणिज्यिक (कमर्शियल) लेनदेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे मानव जाति हर दिन गुजरती है।
अर्थ
उपनिधान को अंग्रेजी में बेलमेंट कहते है इस शब्द की उत्पत्ति एक फ्रांसीसी शब्द “बेलर” से हुई है जिसका अर्थ है “वितरित करना”। इसमें, किसी विशेष सामान का कब्ज़ा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस समझ के साथ दिया जाता है कि उद्देश्य पूरा होने के बाद सामान वास्तविक मालिक को वापस कर दिया जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148 उपनिधान को एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपनिधाता से उपनिधानगृहीता तक सामान के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है और यह समझ है कि एक बार उपनिधान का उद्देश्य पूरा हो जाने पर, इसे वास्तविक मालिक को वापस कर दिया जाएगा।
उपनिधान अनुबंध के पक्ष कौन हैं
आदर्श रूप से, उपनिधान के प्रत्येक अनुबंध में दो पक्ष होते हैं। पक्षों में से एक को उपनिधाता कहा जाता है, जो उपनिधानित सामान का वास्तविक मालिक होता है, तथा दूसरा पक्ष जो उपनिधानित सामान को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपनी अभिरक्षा में रखता है, उपनिधानगृहीता कहलाता है।
उपनिधान से संबंधित सामान्य नियमों का उल्लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अध्याय IX (धारा 148-181) में किया गया है। एक सामान्य अर्थ में, उपनिधान को एक विशेष अनुबंध के रूप में माना जाता है जिसमें एक वैध अनुबंध की सभी विशेषताएं होती हैं जो अनुबंध को वैध और लागू करने योग्य बनाने के लिए पक्षों के बीच मौजूद होनी चाहिए लेकिन कुछ स्थितियों में, एक समझौते या अनुबंध के अस्तित्व के बिना एक उपनिधान उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, खोए हुए सामान को खोजने वाला, अर्थात् जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सामान पाता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है, तो वह एक उपनिधानगृहीता की भूमिका ग्रहण कर लेता है और उसे सामान की उचित देखभाल तब तक करनी चाहिए जब तक कि वह वास्तविक मालिक को वापस न कर दिया जाए।
किन सामानों का उपनिधान किया जा सकता है
आदर्श रूप से, केवल चल (मूवेबल) संपत्तियों और सामानओं के उपनिधान को वैध माना जाता है। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार, धन, मुद्रा और कानूनी निविदाओं (टेंडर्स) को उपनिधान के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति कहीं पैसा जमा करता है, तो यह उपनिधान का संबंध नहीं बनाता है।
उपनिधान की अनिवार्यता
कब्जे का वितरण
उपनिधान की प्राथमिक विशेषताओं में से एक है, उपनिधानित सामान का कब्जा प्रदान करना है। वितरण उपनिधाता द्वारा उपनिधानगृहीता को किया जाता है। वितरण के दौरान, जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपनिधान किया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है। कब्जे के वितरण का मतलब है कि उपनिधानगृहीता को एक विशिष्ट अवधि के लिए उपनिधानित सामानों पर विशेष नियंत्रण मिलता है। वह उपनिधानित सामान पर अजनबियों और तीसरे पक्ष के नियंत्रण को समाप्त कर सकता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 149 उसी के बारे में बात करती है। उपनिधान के संबंध में कब्जे का वितरण वास्तविक वितरण या कब्जे के रचनात्मक वितरण के माध्यम से किया जा सकता है। सामान या तो उपनिधाता द्वारा सीधे उपनिधानगृहीता को दिया जा सकता है, या उपनिधाता कुछ विशिष्ट कार्य कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप उपनिधानगृहीता को सामान का नियंत्रण प्रदान किया जाएगा। पहली स्थिति सामान के वास्तविक वितरण की है और दूसरी स्थिति सामान के रचनात्मक वितरण की है। कविता त्रेहन बनाम बलसारा हाइजीन प्रोडक्ट लिमिटेड (1991) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार वितरण अनिवार्य है। उपनिधान का संबंध बिना कब्जा दिए संभव नहीं है। कानून के अनुसार, जो किसी सामान का वास्तविक नियंत्रण रखता है, उसे उसके कब्जे में कहा जाता है।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने कुछ दुर्लभ कलाकृतियों को एक जमा बक्सा में रखा है। यह देखते हुए कि जमा बक्सा वितरित करने के लिए बहुत भारी है, व्यक्ति बस किसी अन्य व्यक्ति को बक्सा की चाबी देता है और इस स्थिति में, कब्जे के रचनात्मक वितरण के माध्यम से उपनिधान का संबंध बनाया जाता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामान की मात्र अभिरक्षा सामान के कब्जे के बराबर नहीं है। रीव्स बनाम कैपर (1838) में, कॉमन प्लीज़ न्यायालय ने कहा कि यदि कोई नौकर अपने मालिक के सामान को अपने रोजगार की प्रकृति के कारण अपने पास रखता है, तो उसे उपनिधानगृहीता नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि नौकर मालिक के शॉपिंग बैग ले जा रहा है, तो उसे उपनिधानगृहीता नहीं माना जा सकता क्योंकि वह मालिक के साथ अपने रिश्ते की प्रकृति के कारण सामान रखता है।
अनुबंध पर वितरण
एक आदर्श मामले में, एक समझौते या एक लागू करने योग्य अनुबंध का निर्माण करना उपनिधान के संबंध को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अनुबंध की अनुपस्थिति में, उपनिधान को किसी भी तरह से वैध नहीं माना जाता है।
अपवाद: ऐसे मामले में न्यायालय जिन अपवादों की परिकल्पना करती है, उनमें से एक खोए हुए सामान के खोजने वाला और खोए हुए सामान के वास्तविक मालिक के बीच स्थापित संबंध है। यहां, भले ही उनके बीच कोई अनुबंध मौजूद न हो, खोए हुए सामान का खोजने वाला उपनिधानगृहीता के सभी कर्तव्यों से बंधा होता है यदि वह सामान को स्वेच्छा से अपनी अभिरक्षा में रखता है।
वितरण किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए
उपनिधान के अनुबंध में उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए उपनिधाता द्वारा उपनिधानगृहीता को एक सामान का उपनिधान किया जाता है। उदाहरण के लिए: कपड़े धोने, उपकरणों की मरम्मत, उपयोग के लिए किराए से लेना आदि। यदि उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है और अनुबंध उद्देश्य की पूर्ति के बाद सामान की वापसी की परिकल्पना नहीं करता है, तो उपनिधान का संबंध नहीं बनाया जाता है।
सामान की वापसी
उपनिधान समझौते में सबसे महत्वपूर्ण खंड में से एक है सामान को उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद वापस करना जिसके लिए उन्हें उपनिधान पर रखा गया था। यदि ऐसा कोई खंड नहीं है, तो समझौते को उपनिधान नहीं माना जा सकता है। यदि उपनिधानगृहीता द्वारा लौटाया गया सामान उपनिधान पर रखे गए सामान के समान माना जाता है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उपनिधान पर दिया गया था, तो भी उपनिधान का अनुबंध अमान्य माना जाता है।
उदाहरण के लिए, एक ड्राई क्लीनर को कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग के लिए कुछ कपड़े मिलते हैं। एक बार जब वह प्रक्रिया पूरी कर लेता है, तो उसे कपड़े असली मालिक को वापस करने की बाध्यता होती है।
इसके अलावा, यदि उपनिधाता ने वापसी का कोई विशिष्ट तरीका या कोई निर्देश दिया है कि उपनिधानगृहीता को सामान कैसे वापस करना चाहिए, तो वह उनका पालन करने के लिए बाध्य है।
शेओ सिंह राय और अन्य बनाम भारत के सचिव (1880) में, एक व्यक्ति नौ सरकारी वचन-पत्रों को रद्द करने और उन्हें 48000 रुपये के एक नोट में समेकित करने के उद्देश्य से एक कोषागार (ट्रेज़री) अधिकारी के पास गया। बाद में, कोषागार के एक कर्मचारी द्वारा नोटों का दुरुपयोग किया गया और उस व्यक्ति ने राज्य के खिलाफ एक उपनिधागृहीता के रूप में उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए मुकदमा दायर किया। वह राज्य से हर्जाने का दावा करने में विफल रहा क्योंकि उसके और राज्य के बीच कोई उपनिधान नहीं था। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि सामान का वितरण और उसे वापस करने के वादे के बिना, उपनिधान नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, सरकार नोटों को वापस करने के लिए बाध्य नहीं थी।
उपनिधान का वर्गीकरण
वर्गीकरण के विभिन्न आधारों के आधार पर यह प्रकृति में दो प्रकार के हैं:
पारिश्रमिक के आधार पर
निःशुल्क उपनिधान
निःशुल्क उपनिधान एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां उपनिधाता द्वारा उपनिधानगृहीता को बिना किसी प्रतिफल के या लेनदेन से कोई लाभ प्राप्त करने की उम्मीद के बिना सामान का उपनिधान किया जाता है।
उदाहरण के लिए: जब एक दोस्त दूसरे से पढ़ने के लिए एक किताब उधार लेता है, तो इसमें कोई पैसा शामिल नहीं होता है और इसलिए यह एक निःशुल्क कार्य है।
गैर-निःशुल्क उपनिधान
ऐसी स्थिति में जहां प्रतिफल शामिल होता है, लेनदेन से प्राप्त लाभ के अस्तित्व के कारण उपनिधान गैर-निःशुल्क हो जाता है।
उदाहरण के लिए: जब कोई व्यक्ति बाइक किराए पर लेता है और एक विशिष्ट अवधि के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, तो इसे गैर-निःशुल्कउपनिधान माना जाता है।
पक्षों को लाभ के आधार पर
उपनिधाता के अनन्य लाभ के लिए
ऐसी स्थितियों में, उपनिधाता को लाभ प्राप्त होता है और उपनिधानगृहीता को किसी भी तरह से लेनदेन से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ नहीं होता है।
उदाहरण के लिए, बाहर जाते समय सुरक्षित रखने के लिए अपने सामान को पड़ोसी के पास छोड़ना।
उपनिधानगृहीता के अनन्य लाभ के लिए
ऐसी स्थितियों में, उपनिधानगृहीता वह है जो लाभ प्राप्त करता है लेकिन उपनिधाता को उसी के लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बाइक किसी मित्र को उधार देता है।
दोनों के पारस्परिक लाभ के लिए
ऐसे लेन-देन और समझौते से दोनों पक्षों को कुछ लाभ प्राप्त होता है। उपनिधाता को एक सेवा मिलती है और उपनिधानगृहीता को प्रतिफल मिलता है या इसके विपरीत। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सफाई के लिए कपड़े धोने की सेवा के लिए अपने कपड़े प्रदान करता है, तो व्यक्ति को सेवा के रूप में साफ कपड़े मिलते हैं और कपड़े धोने वाली कंपनी को प्रतिफल के रूप में भुगतान मिलता है।
उपनिधाता और उपनिधानगृहीता के कर्तव्य/अधिकार
उपनिधाता के कर्तव्य
ज्ञात दोषों का खुलासा करना
इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उपनिधानित सामान निःशुल्क या प्रतिफल के साथ किया गया था, उपनिधागृहीता का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधानित सामान में उन दोषों को प्रकट करे जो उसके ज्ञान में हैं। खुलासा करने में विफलता उपनिधाता को उपनिधानगृहीता द्वारा किए गए सभी नुकसान या क्षति जो अज्ञात गलती से जुड़ी होती है के लिए उत्तरदायी बनाती है। उपनिधाता को ऐसे सभी नुकसानों के लिए उपनिधानगृहीता की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। विशेष रूप से गैर-निःशुल्क उपनिधान के मामले में, उपनिधाता सभी दोषों के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह उसके लिए ज्ञात हो या अज्ञात हो।
उदाहरण:
- हरि अपनी बाइक श्याम को एक दिन की यात्रा के लिए उधार देता है। हरि को पता था कि ब्रेक ठीक से काम नहीं करने के कारण उसकी बाइक खराब है। फाल्ट ब्रेक लगने के कारण श्याम का एक्सीडेंट हो गया। हरि चिकित्सा लागत और श्याम द्वारा किए गए अन्य नुकसानों की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है।
- राहुल ने रेसिंग प्रतियोगिता के लिए राकेश को अपनी बाइक प्रदान की। बाइक में कुछ खराबी आने के कारण उसमें आग लग गई। हादसे में राकेश को कई गंभीर चोटें आई हैं। राकेश को लगी चोट के लिए राहुल जिम्मेदार है।
उपनिधान का खर्च वहन करें
गैर-निःशुल्क उपनिधान के मामले में
उपनिधाता से सभी असाधारण खर्चों को वहन करने की उम्मीद की जाती है लेकिन उपनिधानगृहीता उपनिधान के सभी सामान्य और उचित खर्चों को वहन करने के लिए बाध्य है।
उदाहरण: A अपने कुत्ते को एक सप्ताह के लिए B, जो एक पेशेवर कुत्ता प्रशिक्षक (ट्रेनर) है, के पास छोड़ देता है क्योंकि वह शहर से बाहर जा रहा है। B को इसके लिए भुगतान किया जा रहा है, इसलिए A को सामान्य खर्च वहन करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कुत्ते को तेज बुखार हो गया और B को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। A को B द्वारा वहन किए गए सभी चिकित्सा व्ययों को चुकाना होगा।
निःशुल्क उपनिधान के मामले में
निःशुल्क उपनिधान के मामलों में, उपनिधागृहीता का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधानित सामान के रखरखाव के लिए उपनिधाग्रहीता द्वारा किए गए सभी आवश्यक खर्चों का भुगतान करे।
उदाहरण: A अपने पालतू कुत्ते को B को देता है ताकि वह उसे सुरक्षित रख सके क्योंकि A यात्रा पर जा रहा है। यह देखते हुए कि B को A से कोई भुगतान नहीं मिल रहा है, A को कुत्ते के भोजन जैसे सभी सामान्य खर्चों का भुगतान करना होगा। ऐसी स्थिति में जहाँ कुत्ता बीमार हो जाता है और B को उपचार के लिए चिकित्सा लागत उठानी पड़ती है, तो A को B को इसके लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।
उपनिधाग्रहीता की क्षतिपूर्ति
धारा 159 के अनुसार, निःशुल्क उपनिधान के मामले में, उपनिधाता किसी भी समय उपनिधान समाप्त कर सकता है, भले ही उपनिधान एक विशिष्ट समय या उद्देश्य के लिए हो। हालांकि, उपनिधान की प्रारंभिक समाप्ति के मामलों में, उपनिधाता को किसी भी नुकसान जो उसे लेनदेन की अचानक समाप्ति के कारण सामना करना पड़ सकता है के लिए उपनिधानगृहीता को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
उदाहरण: आकाश 7 दिनों की पारिवारिक यात्रा के लिए अपनी कार अपने दोस्त राकेश को उधार देता है। राकेश 7 दिनों के लिए कार में पेट्रोल भरता है। 3 दिनों के बाद, आकाश राकेश को फोन करता है और अपनी कार की वापसी की मांग करता है। ऐसी स्थिति में, आकाश राकेश को कार में अप्रयुक्त छोड़े गए पेट्रोल के 4 दिनों की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है।
जब सामान दोषपूर्ण होने के कारण उपनिधानगृहीता को नुकसान होता है तो उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करना।
धारा 164 के अनुसार, उपनिधाता उस स्थिति में उपनिधानगृहीता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है जब उपनिधाता के पास उपनिधान किए गए सामान पर दोषपूर्ण या अपूर्ण शीर्षक है जो उपनिधानगृहीता को चोट या क्षति पहुंचाता है।
उदाहरण: A, B से एक कार किराए पर लेता है। A 7 दिनों के लिए 5000 रुपये का भुगतान करता है। A पारिवारिक यात्रा के लिए जाता है लेकिन चौथे दिन, पुलिस अधिकारी A से कार जब्त कर लेते हैं। A को बाद में पता चलता है कि B ने उसे जो कार दी थी वह चोरी की कार थी और B का उस पर कोई स्वामित्व नहीं था। इसलिए B को हुई हानि या क्षति के लिए A को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।
सामान वापस प्राप्त करें
एक बार जब उपनिधान की अवधि समाप्त हो जाती है या उपनिधान का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उपनिधाता का कर्तव्य है कि वह उपनिधानगृहीता से सामान वापस प्राप्त करे। यदि उपनिधाता सामान वापस लेने से इनकार करता है, तो उसे उपनिधानगृहीता को सामान को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए कुछ मुआवजे का भुगतान करना होगा।
उदाहरण: अनीश ने अपने कुत्ते को दो सप्ताह के लिए एक पेशेवर कुत्ते केनेल प्रदाता को दिया था क्योंकि वह एक यात्रा के लिए बाहर जा रहा था। वह सेवा प्रदाता को प्रति सप्ताह 200 रुपये का भुगतान करता था। उनकी यात्रा एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। ऐसे में सेवा प्रदाता को जिस अतिरिक्त अवधि के लिए कुत्ता रखना पड़ता था, उसके लिए उसे 200 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं।
उपनिधानगृहीता के कर्तव्य
उपनिधान पर दिए गए सामान की उचित देखभाल करें
धारा 151 के अनुसार, यह अप्रासंगिक है कि उपनिधान प्रतिफल के लिए है या नहीं, उपनिधानगृहीता उसी तरीके से उपनिधानित सामान की उचित देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है जैसे वह अपने स्वयं के सामान की देखभाल करेगा। उसके पास इस मानक में जिम्मेदारी है कि साधारण विवेक का व्यक्ति अपने सामान की रक्षा के लिए क्या करेगा। यदि कर्तव्य का उल्लंघन होता है, तो उपनिधानगृहीता उपनिधाता को किसी भी नुकसान जो उसे हो सकता है के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है।
उदाहरण: A ने अपने कुत्ते को B को दिया था, जो सुरक्षित रखने के लिए एक सेवा प्रदाता था। A ने दस दिनों के लिए प्रति दिन 100 रुपये की राशि का भुगतान किया था। B ने गलती से अपने फाटक खुले छोड़ दिए थे। कुत्ता उसकी संपत्ति से चोरी हो गया था। यह साबित हो गया कि यह B की लापरवाही के कारण हुआ। इसलिए, B नुकसान के लिए A को चुकाने के लिए उत्तरदायी है।
सामान का अनाधिकृत उपयोग न करें
धारा 154 के अनुसार, यदि इस तथ्य के कारण कि उपनिधानगृहीता अनुबंध की शर्तों के साथ असंगत तरीके से उपनिधान पर दिए गए सामान का उपयोग करता है, तो सामान को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा, भले ही वह लापरवाह न रहा हो या क्षति किसी अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण हुई हो।
उदाहरण: रमेश परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश को एक पुस्तक उधार देता है। सुरेश किताब सुस्मिता को देता है। सुस्मिता की लापरवाही से किताब को नुकसान पहुंचता है। सुरेश पुस्तक के लिए रमेश को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि रमेश ने उसे अपनी निजी तैयारी के लिए पुस्तक उधार दी थी न कि किसी और को उधार देने के लिए।
अपने स्वयं के सामान के साथ उपनिधानित सामान को न मिलाएं
उपनिधानगृहीता का कर्तव्य है कि वह उपनिधाता से संबंधित उपनिधानित सामान को अपने सामान के साथ न मिलाए। उपनिधानगृहीता को सामान अलग रखना चाहिए और उनके मिलावट को रोकना चाहिए। यहाँ विवरण हैं:
- धारा 155 के अनुसार, यदि उपनिधाता सामान के मिलावट के लिए सहमति देता है, तो उपनिधाता और उपनिधानगृहीता दोनों इस प्रकार बनाए गए मिलावट में आनुपातिक हित प्राप्त करेंगे।
- धारा 156 के अनुसार, यदि उपनिधाता की सहमति के बिना सामान मिलाया जाता है, और सामान को अलग और विभाजित किया जा सकता है, तो उपनिधानगृहीता को अलग करने की लागत वहन करनी होगी।
- धारा 157 के अनुसार, यदि मिश्रण उपनिधाता की सहमति के बिना किया जाता है और सामान को अलग नहीं किया जा सकता है, तो उपनिधानगृहीता का कर्तव्य है कि वह सामान के नुकसान के लिए उपनिधाता को मुआवजा दे।
सामान में किसी भी वृद्धि को वापस करें
जब भी अनुबंध स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करता है कि उपनिधानित सामान से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ उपनिधानगृहीता के पास होगा, तो सामान्य नियम यह है कि उपनिधानगृहीता उपनिधाता को उपनिधान के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले उपनिधानित सामान से लाभ वापस कर देगा।
उदाहरण: रमेश ने अपनी गाय को सुरेश को एक सप्ताह के लिए उपनिधान पर दे दिया। गाय ने इस दौरान एक बछड़े को जन्म दिया। रमेश को यह अधिकार है कि वह उपनिधान की समाप्ति के बाद सुरेश से बछड़ा वापस ले ले। यह उपनिधाता का स्थापित अधिकार है।
सामान वापस करें
एक बार जब उपनिधान की अवधि समाप्त हो जाती है या जिस उद्देश्य के लिए उपनिधान किया गया था, वह पूरा हो जाता है, तो उपनिधानगृहीता का कर्तव्य है कि वह उपनिधान पर दिया गया सामान उपनिधाता को वापस कर दे।
उपनिधाता के अधिकार
अधिकारों का प्रवर्तन
उपनिधाता को कानून के अनुसार प्रदान किए गए अपने अधिकारों को लागू करने के लिए मुकदमा दायर करने का कानून द्वारा अधिकार है।
अनुबंध से बचना
धारा 153 के अनुसार, यदि उपनिधानगृहीता कुछ भी करता है जो उपनिधान की शर्तों के साथ असंगत है, तो, उपनिधाता उपनिधान को समाप्त कर सकता है।
उदाहरण: A ने अपनी कार B को उसकी निजी यात्रा के लिए उपनिधान पर दी। B सवारी के लिए C को कार उधार देता है। अनुबंध की शर्तें टूट जाती हैं। A अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
उधार दिए गए सामान की वापसी
ऐसी स्थितियों में जहां सामान को उपनिधान पर या मुफ्त में उधार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उपनिधाता को यह अधिकार है कि वह उपनिधान का उद्देश्य पूरा होने या अवधि समाप्त होने के बाद सामान वापस प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत, ऐसी स्थिति में जहां सामान लाभ की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो उपनिधाता को उपनिधानगृहीता की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है।
गलत करने वाले से मुआवजा
यदि उपनिधानगृहीता को चोरी करके या अनुबंधके किसी अजनबी या किसी तीसरे पक्ष के किसी कृत्य के कारण उपनिहित माल के कब्जे से गलत तरीके से वंचित किया जाता है, तो उपनिधाता और उपनिधानगृहीता दोनों को कब्जे और मुआवजे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है।
उपनिधानगृहीता के अधिकार
शीर्षक के बिना उपनिधाता को सामान का वितरण
धारा 166 के अनुसार, यदि उपनिधाता का उपनिधानित सामान पर कोई शीर्षक नहीं है और उपनिधानगृहीता को इसके बारे में पता चल जाता है तब उपनिधानगृहीता उपनिधाता के निर्देशानुसार सामान वापस कर सकता है और अगर वितरण नहीं होता है, तो उपनिधानगृहीता उत्तरदायी नहीं है।
वितरण रोकने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं
धारा 167 के अनुसार, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपनिधान किए गए सामान के स्वामित्व का दावा किया जाता है, तो उपनिधानगृहीता उपनिधाता के वास्तविक स्वामित्व का निर्णय करने के लिए न्यायालय में आवेदन करके निक्षेपक को माल की वितरण रोक सकता है, तथा उसके बाद सही मालिक को वितरण कर सकता है।
अतिचार (ट्रेसपास) के विरुद्ध अधिकार
धारा 180 के अनुसार, ऐसी स्थिति में जहां उपनिधानगृहीता चोरी या किसी अन्य माध्यम से उपनिधानित सामान के कब्जे से वंचित हो जाता है, वहां उपनिधानगृहीता को वाद की वसूली और मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है।
उपनिधानगृहीता का ग्रहणाधिकार (लियन)
ग्रहणाधिकार के अधिकार का अर्थ है कि ऐसी स्थिति में जहां उपनिधाता को क्षतिपूर्ति या किसी अन्य मामले के रूप में उपनिधानगृहीता को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, उपनिधानगृहीता को उपनिधान की समाप्ति के बाद भी अपने साथ उपनिधान पर दिया गया सामान रखने का अधिकार है, जब तक कि उपनिधाता निश्चित राशि का भुगतान नहीं करता है।
तिलेंद्र नाथ महंत बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (2001) के मामले में, यह माना गया था कि ग्रहणाधिकार काफी हद तक दो प्रकार का होता है। सामान्य ग्रहणाधिकार से तात्पर्य बैंकरों, फैक्टर्स, व्हार्फिंगर्स, वकीलों और पॉलिसी-ब्रोकरों के अधिकारों से है, जो उन्हें उपनिधान किए गए किसी भी सामान को प्रतिभूति के रूप में बनाए रखने के लिए है, जब तक कि उनके खाते की शेष राशि पूरी तरह से या उनकी संतुष्टि के लिए भुगतान नहीं की जाती है। ग्रहणाधिकार किसी संपत्ति विशेष को प्रतिभूति के रूप में तब तक बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि देनदार अपना पूरा ऋण चुका न दे। सामान्य ग्रहणाधिकार देनदार की सभी परिसंपत्तियों पर लागू होता है ।
गैर-वैधानिक उपनिधान
भले ही भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 दो पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के रूप में उपनिधान के वैधानिक पहलू से संबंधित है, लेकिन इसके प्रावधानों से गैर-संविदात्मक (नॉन-कोंट्राक्टुअल) बाधाओं के पहलुओं का कोई उल्लेख नहीं है। उपनिधान को एक सुई जेनेरिस (अपनी तरह का) अवधारणा के रूप में समझा गया है, जो मूल रूप से इस बात पर जोर देता है कि उपनिधानगृहीता के खिलाफ कार्रवाई अनुबंध या अपकृत्य (टॉर्ट) में स्थापित कार्रवाई के माध्यम से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अपने दम पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। एक उपनिधानगृहीता की देनदारियां दूसरों के सामान के कब्जे और अनुबंध के अस्तित्व पर निर्भर किए बिना उनकी उचित देखभाल करने से उत्पन्न होती हैं। अनुबंध की आवश्यकता के बिना उपनिधान का विचार एक दैनिक नई अवधारणा है जो दूसरे के सामानों की अभिरक्षा लेने के स्वैच्छिक या अनैच्छिक कार्य द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की उपनिधान का गठन करती है।
उपनिधान की पहले की समझ किसी और के सामान की अभिरक्षा लेने के लिए एक समझौते से उत्पन्न एक संविदात्मक संबंध तक सीमित थी और अनुबंध के लिए पक्षों की आपसी सहमति पर निर्भर थी। सरल शब्दों में, गैर-संविदात्मक उपनिधान का वर्तमान विचार किसी और के सामान को स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से संविदात्मक संबंध बनाए बिना लेने के कार्य से उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति औपचारिक समझौता किए बिना दूसरे के सामान को अपने कब्जे में ले लेता है, तो यह भी उपनिधान के बराबर है।
यह उल्टज़ेन बनाम निकोलस (1894) के मामले में आयोजित किया गया था, जिसमें उपरोक्त दृष्टिकोण को कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़ द्वारा बरकरार रखा गया था। इस मामले में वादी एक रेस्तरां में गया था और रेस्तरां के वेटर ने उसका कोट लेकर हुक पर लटका दिया। वादी ने उससे ऐसा करने का अनुरोध नहीं किया था। रात का खाना खत्म करने के बाद, जब वादी जाने लगा, तो उसने अपना कोट गायब पाया। वादी ने प्रतिष्ठान (एस्टेब्लिशमेंट) पर मुकदमा दायर किया और तर्क दिया कि जब वेटर ने उसके अनुरोध के बिना उससे अपना कोट ले लिया, तो वह उसके कोट का उपनिधानगृहीता बन गया और उसी की उचित देखभाल करने का कर्तव्य था। यह माना गया कि भले ही वेटर ने ग्राहक के प्रति शिष्टाचार का काम किया, जब उसने किसी और के सामान का स्वैच्छिक कब्जा ले लिया, तो वह उसी को वापस करने के लिए बाध्य हो गया, जिससे उसने इसे लिया था। इसलिए, ग्राहक और वेटर के बीच एक गैर-संविदात्मक उपनिधान संबंध था, जिसने सामान पर भौतिक नियंत्रण ग्रहण किया, इसकी उचित देखभाल करने का कर्तव्य माना। इसलिए, रेस्तरां सामान के नुकसान के लिए उत्तरदायी है और ग्राहक को नुकसान का भुगतान करना होगा।
अनैच्छिक उपनिधान गैर-संविदात्मक उपनिधान का दूसरा रूप है। अनैच्छिक उपनिधान के मामलों में, इसका अर्थ केवल दुर्घटना से है। उपनिधान के पारंपरिक रूप में, कब्जे का एक स्वैच्छिक वितरण होता है लेकिन अनैच्छिक उपनिधान में, कब्जा एक दुर्घटना के माध्यम से उपनिधानगृहीता के पास आता है। आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न एक उपनिधान एक अनैच्छिक उपनिधान है और ऐसी स्थिति में, उपनिधानगृहीता सामान के कब्जे के लिए सहमति नहीं देता है। यह देखते हुए कि उपनिधान के इस रूप में सहमति का अभाव है, इसे गैर-संविदात्मक-सर्वसम्मति उपनिधान के रूप में भी जाना जाता है।
उदाहरण: A एक दुकान पर गया और अपनी लापरवाही के कारण, अपना पर्स वहीं छोड़ आया। जब दुकानदार को पर्स मिलता है, तो वह तुरंत उसी की उचित देखभाल करने के लिए बाध्य होता है और फिर इसे A को वापस कर देता है। यह सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 71 के तहत भी निहित है जो “सामान को खोजने वाले” की अवधारणा से संबंधित है।
एक उपनिधानगृहीता के रूप में सामान को खोजने वाला
अर्ध-अनुबंधों या ऐसी स्थितियों से निपटते समय जो अनुबंध की सभी प्रासंगिक अनिवार्यताओं को पूरा किए बिना अनुबंध जैसे संबंध से मिलती जुलती हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम सामान के खोज करने वाले की अवधारणा से निपटता है जो अनुबंध के बिना उपनिधान संबंध से मिलती जुलती है। प्रावधान में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी और का सामान पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेने का फैसला करता है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ उपनिधानगृहीता के सामान ही होंगी। यह प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम में उपनिधान के प्रावधानों के तहत उल्लिखित अनुबंध पर वितरण की आवश्यक शर्त का अपवाद है। इस प्रावधान के प्रभाव के परिणामस्वरूप अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक निहितार्थ के रूप में सहमति लिए बिना वास्तविक मालिक और सामान को खोजने वाले दोनों पर अनुबंध की शर्तों को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) रूप से लागू किया जाता है। भले ही यह अनुबंध की अनिवार्यताओं का उल्लंघन करता है, फिर भी यह प्रासंगिक है और अर्ध-अनुबंध के रूप में कानूनी महत्व रखता है।
मूलतः, धारा 71 के तहत खोए हुए सामान के मालिक और खोजने वाले के बीच अर्ध-संविदात्मक संबंध की परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि खोजने वाला एक उपनिधानगृहीता है और मालिक सामान रूप से जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य रखने वाला उपनिधाता है। ये जिम्मेदारियाँ खोजने वाले पर तब भी बोझ डालती हैं, जब वह इसके लिए सहमत नहीं होता है।
सामान खोजने वाले के कर्तव्य
यह देखते हुए कि सामान खोजने वाले को एक उपनिधाग्रहीता के रूप में माना जाता है, उसके कर्तव्य भी उपनिधाग्रहीता के सामान ही हैं।
उचित देखभाल करने का कर्तव्य
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 152 निर्दिष्ट करती है कि जब पक्षों की जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए एक विशेष अनुबंध का गठन किया जाता है, तो एक उपनिधानगृहीता को कानूनी मुकदमे के खिलाफ संरक्षित किया जाता है ताकि उपनिधानगृहीता की अभिरक्षा में सामान के संबंध में उपनिधाता को हुए किसी भी नुकसान की वसूली हो सके। यह तभी उत्पन्न होता है जब उपनिधानगृहीता यह साबित करता है कि उसने सामान की उचित देखभाल इस तरह से की है जो सामान्य विवेक और तर्क के व्यक्ति से अपेक्षित है। उपनिधानगृहीता या सामान के खोजने वाले से जोखिम को रोकने या कम करने के लिए उचित देखभाल और कार्य का एक मानक स्तर अपेक्षित है। इसका तात्पर्य यह है कि सामान को खोजने वाला खोए हुए सामान की उचित देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है जो उसे मिलता है और एक संविदात्मक उपनिधान में एक उपनिधानगृहीता के सामान उसकी अभिरक्षा में लेता है। सामान के मालिक को जो भी नुकसान होता है, वह खोजने वाले से इसे पुनर्प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि खोजने वाले यह साबित करता है कि उसने खोए हुए सामान को खोजने के बाद उचित देखभाल की है।
कोई अनधिकृत उपयोग न करने का कर्तव्य
एक संविदात्मक उपनिधान में, उपनिधाता विशेष रूप से उन तरीकों का उल्लेख करता है जिनमें उपनिधानित सामान का उपयोग किया जा सकता है और उपनिधानगृहीता का कर्तव्य है कि वह किसी अन्य तरीके से उपनिधानित सामान का उपयोग न करे। उपनिधानित सामान का ऐसे तरीके से उपयोग करना जो उपनिधाता द्वारा अधिकृत नहीं है, कर्तव्य का उल्लंघन होता है। यह देखते हुए कि एक अनैच्छिक उपनिधान में, सामान को खोजने वाला के पास उपनिधाता से इस तरह के प्राधिकरण को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है, वह खोए हुए सामान का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी क्षति या खतरे से सामान की रक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक होने तक कोई भी उपयोग करने से बचें। इसलिए, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश द्वारा मामले पर अपने विवेक का उपयोग करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह कर्तव्य निर्धारित किया जाता है।
मिलावट न करने का कर्तव्य
उपनिधानगृहीता से संबंधित सामान के साथ उपनिधानित सामान में मिलावट संविदात्मक उपनिधान में निषिद्ध है। इसी तरह, खोए हुए सामान को खोजने वाला का कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा पाए गए सामान में कुछ भी न मिलाए। यदि मिश्रण होता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए वास्तविक मालिक की कोई सहमति नहीं है और इसलिए, खोजने वाला परिणाम भुगतने के लिए जिम्मेदार है। जब सहमति के बिना मिश्रण किया जाता है, यदि सामान अलग करने योग्य है, तो उन्हें अलग किया जाना चाहिए और मूल अनुपात को मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए और अलग करने की लागत खोजने वाला द्वारा वहन की जाती है। यदि सामान को अलग नहीं किया जा सकता है, तो सामान को खोजने वाला की जिम्मेदारी है कि वह मालिक को इस तरह के कर्तव्य के उल्लंघन और सामान के मूल्य से किसी भी नुकसान या हानि की भरपाई करे। सामान की खोज करने वाले को ऐसी स्थितियों में उपनिधानगृहीता के सामान दायित्व का सामना करना पड़ता है।
सामान वापस करने के लिए शुल्क
जिस तरह एक उपनिधानगृहीता का सख्त कर्तव्य होता है कि वह उसे सौंपे गए सामान को वापस करे, उसी तरह सामान की खोज करने वाले का भी कर्तव्य है कि वह खोए हुए सामान के असली मालिक को खोजने और उसे सामान वापस करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करे। सामान की खोज करने वाले को सामान को अपने कब्जे में लेने के बाद मालिक की उचित तलाशी करनी होगी। अगर वह मिल जाता है तो उसे वापस करने का समय और तरीका मालिक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। सामान खोजने वाले को सामान से होने वाले किसी भी लाभ को भी वापस करना होगा, जब तक कि वह उसकी अभिरक्षा में है। इसलिए जिस क्षण से खोजने वाला को खोया हुआ सामान मिला, उस क्षण से लेकर जब तक उसे वापस नहीं किया गया, खोए हुए सामान से होने वाले किसी भी लाभ को खोजने वाले को असली मालिक को वापस करना होगा। उदाहरण: अगर किसी किसान को अपने खेत में एक गर्भवती गाय मिलती है और गाय किसान की अभिरक्षा में रहते हुए बछड़े को जन्म देती है, तो किसान को गाय और बछड़े दोनों को असली मालिक को वापस करना होगा।
सामान को खोजने वाले के अधिकार
खोए हुए सामान को खोजने वाले और सामान के वास्तविक मालिक के बीच अर्ध-संविदात्मक (क़यासी-कोंट्राक्टुअल) संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके पास लेनदेन से आपने वाले कुछ अधिकार भी हैं।
प्रस्तावित विशिष्ट पुरस्कार के लिए मुकदमा करने और ग्रहणाधिकार का अधिकार
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 168 के अनुसार, खोए हुए सामान को खोजने वाले को सामान के मालिक पर मुकदमा करने से रोका जाता है ताकि वह वास्तविक मालिक को खोजने और उसका पता लगाने और उक्त सामान वापस करने के लिए खर्च किए गए समय और वित्त के लिए मुआवजा प्राप्त कर सके। इसके पीछे कारण यह है कि कानून मानता है कि ऐसा कार्य सद्भावना और स्वेच्छा से किया जाता है। इसके विपरीत, यदि मालिक ने सामान की वापसी के लिए एक विशेष इनाम निर्दिष्ट किया है, तो खोजने वाला केवल उस विशिष्ट इनाम का दावा करने के लिए मुकदमा कर सकता है और ग्रहणाधिकार लगा सकता है जब तक कि उस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या इनाम उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।
कुछ मामलों में प्राप्त सामान को बेचने का अधिकार
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 169 के अनुसार, खोए हुए सामान को खोजने वाला उस सामान जिसे आमतौर पर बाजार में बेचा जाता है, उसे बेच सकता है यदि मालिक को खोजने के लिए उचित परिश्रम और देखभाल करने के बाद मालिक नहीं मिल सकता है या जब मालिक सामान के खोजने वाले को निर्दिष्ट इनाम का भुगतान करने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति में, खोजने वाला इसे दो शर्तों पर बेच सकता है। सबसे पहले, सामान नाशवान प्रकृति का है और इसके मूल्य के बड़े हिस्से को नष्ट करने और खोने का खतरा है या जब किसी समान के संबंध में मालिक द्वारा खोजने वाले से निर्दिष्ट वैध शुल्क, पाए गए सामान के मूल्य का दो-तिहाई हो।केवल जब ऐसी स्थिति होती है जहां इनमें से कम से कम एक मानदंड पूरा होता है, तो खोजने वाले को लाभ या मुआवजे के लिए सामान बेचने का अधिकार प्राप्त होता है। यह संकीर्ण सीमा सामान बेचने के लिए प्रदान की जाती है ताकि सामान को खोजने वाले के हिस्से में अन्यायपूर्ण संवर्धन (एनरिच्मेंट) की रोकथाम की प्रथा सुनिश्चित की जा सके। खोजने वाले द्वारा खोए हुए सामान की बिक्री करने की निर्बाध स्वतंत्रता “ढूँढ़ने वाले रखवाले” की स्थिति को जन्म देगी और वास्तविक मालिक को उसके सामान से लाभान्वित होने से रोकेगी और खोजने वाले को अन्यायपूर्ण लाभ की स्थिति की अनुमति देगी। इसलिए ऐसे प्रावधानों का होना आवश्यक है जो किसी भी अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकेंगे और पक्षों के अधिकारों को संतुलित करेंगे।
यह विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट है कि खोए हुए सामान को खोजने वाले और सामान के मालिक के बीच संबंध यह है कि यह एक अनुबंध जैसा दिखता है और इसलिए इसे अर्ध-संविदात्मक संबंध के रूप में जाना जाता है। कर्तव्य और जिम्मेदारियां एक उपनिधाता और एक उपनिधानगृहीता के सामान हैं और इसलिए, अधिकार और दायित्व उस क्षण से उत्पन्न होते हैं जब खोजने वाला सामान को अपनी अभिरक्षा में लेता है और उस क्षण तक मौजूद रहता है जब तक सामान खोए हुए सामान के वास्तविक मालिक को वापस नहीं कर दिया जाता है। सहमति के अस्तित्व के बिना भी, गैर-संविदात्मक संबंध इसलिए मौजूद हो सकते हैं।
उपनिधाता और उपनिधानगृहीता के बीच सारणीबद्ध (टेबुलर) तुलना
विभिन्न मानदंडों के आधार पर उपनिधाता और उपनिधानगृहीता के बीच विभिन्न अंतर हैं। यहाँ दोनों के बीच एक सारणीबद्ध तुलना है।
श्रेणी | उपनिधाता | उपनिधानगृहीता |
परिभाषा | उपनिधान के अनुबंध में, वह पक्ष जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामान वितरित करता है, उसे उपनिधाता कहा जाता है। आमतौर पर, उपनिधाता, उपनिधान पर दिए गए सामान का मालिक होता है। | उपनिधान के अनुबंध में, वह पक्ष जिसे सामान का कब्ज़ा हस्तांतरित किया जाता है या जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामान वितरित किया जाता है, उसे उपनिधानगृहीता कहा जाता है। |
अधिकार | उपनिधाता को समय अवधि की समाप्ति या उपनिधान के उद्देश्य की पूर्ति के बाद, उपनिधानगृहीता से उपनिधानित सामान को वापस मांगने का अधिकार है। | उपनिधाता को उद्देश्य पूरा होने तक एक निश्चित अवधि के लिए सामान पर कब्ज़ा बनाए रखने का अधिकार है। उपनिधानगृहीता को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है, जहाँ उपनिधाता समय से पहले उपनिधान के अनुबंध को समाप्त कर देता है या उपनिधान किए गए सामान में अज्ञात भौतिक दोषों के कारण होने वाली क्षति के लिए। |
कर्तव्य | उपनिधानगृहीता का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी क्षति को रोकने के लिए, उपनिधान किए गए सामान में सभी दोषों का खुलासा करे। | उपनिधानगृहीता का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधान किए गए सामान की उचित देखभाल करे और उसे अपने सामान के साथ न मिलाए। |
स्वामित्व | आमतौर पर, उपनिधान के दौरान उपनिधानगृहीता के पास उपनिधान पर दिए गए सामान का स्वामित्व बना रहता है। | केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही कब्ज़ा बरकरार रहता है। स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाता है। |
उत्तरदायी | अघोषित दोषों या भौतिक दोषों के कारण उपनिधानगृहीता को होने वाली क्षति या चोट। | उचित मानक देखभाल का प्रयोग न करने के कारण सामान की हानि या उपनिधानित सामान को होने वाली क्षति। |
उपनिधान सामान की बिक्री से कैसे अलग है
उपनिधान प्राथमिक धारणा में सामान की बिक्री से भिन्न होता है कि बिक्री में विक्रेता और क्रेता के बीच सामान के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है, लेकिन एक उपनिधान के मामले में, स्वामित्व वास्तविक मालिक के साथ बरकरार रहता है और केवल सामान का कब्जा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थानांतरित किया जाता है।
श्रेणी | सामान की बिक्री | उपनिधान |
परिभाषा | सामान की बिक्री से तात्पर्य किसी सामान के स्वामित्व के हस्तांतरण से है, जिसके लिए एक निश्चित कीमत चुकाई गई है। | उपनिधान एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपनिधान किये गए सामान के कब्जे का हस्तांतरण है। |
स्वामित्व | स्वामित्व पूरी तरह से सामान के क्रेता/खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है। | केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कब्ज़ा हस्तांतरित किया जाता है और स्वामित्व उपनिधाता के पास रहता है। |
प्रतिफल | सामान खरीदने के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है | प्रतिफल के साथ या उसके बिना हो सकता है। |
आवश्यकता | किसी सामान के स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण। | विशिष्ट उद्देश्यों जैसे कि सुरक्षित रखने, मरम्मत, व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए पर लेना आदि के लिए। |
वापसी | एक बार बेचे गए सामान को खरीदार को तब तक वापस नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई विशेष कारण न हो। | विशिष्ट उद्देश्य पूरा होने के बाद सामान को वापस कर दिया जाता है। |
उदाहरण | वाहन, किराने का सामान, आभूषण आदि की बिक्री | मरम्मत के लिए ग्राइंडर देना, सुरक्षा के लिए कुत्ता देना, यात्रा के लिए कार किराए पर लेना। |
उपनिधान और गिरवी के बीच अंतर
श्रेणी | उपनिधान | गिरवी |
परिभाषा | उपनिधान एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपनिधाता से उपनिधानगृहीता को सामान का हस्तांतरण है, जिसमें उद्देश्य पूरा होने के बाद वापसी की निहित शर्त होती है। | उपनिधान की एक प्रजाति जहां सामान का कब्ज़ा ऋण/वादे के प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति के रूप में रखने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। |
पक्ष | उपनिधान और उपनिधानगृहीता | गिरवीकर्ता (प्लेजर) और गिरवीदार (प्लेजी) या पणयमकार (पौनर) और पणयमदार (पौनी) |
आवश्यकता | विभिन्न आवश्यकताएँ जैसे सुरक्षित रखना, सामान की मरम्मत, व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए पर लेना आदि। | प्रतिभूति |
स्वामित्व | उपनिधाता के पास उपनिधान पर दिए गए सामान का स्वामित्व रहता है | गिरवीकर्ता के पास गिरवी रखे गए सामान का स्वामित्व रहता है |
सामान की बिक्री | उपनिधानगृहीता को उपनिधान पर दिए गए सामान को बेचने की अनुमति नहीं है | जब गिरवीकर्ता ऋण चुकाने या अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो गिरवीदार को सामान बेचने का अधिकार है। |
वापसी | उद्देश्य पूरा होने के बाद उपनिधान को उपनिधानगृहीता को वापस कर दिया जाता है | ऋण चुकाने या दायित्व पूरा होने के बाद गिरवी रखे हुए सामान को गिरवीदार को वापस कर दिया जाता है। |
ग्रहणाधिकार | उपनिधाता का ग्रहणाधिकार तभी बनता है जब उसने कोई असाधारण व्यय किया हो या क्षतिपूर्ति के लिए। | गिरवीदार को तब तक ग्रहणाधिकार रखने का अधिकार है जब तक कि ऋण चुकाया न जाए या दायित्व पूरा न हो जाए। |
उपनिधान के रूप में सुरक्षित जमा राशि
भारतीय परिदृश्य में, यह एक सामान्य कानूनी स्थिति है कि जब तक कोई अनुबंध या समझौता नहीं होता है, तब तक उपनिधान के संबंध को मान्यता नहीं दी जा सकती है। औपचारिक समझौते में उपनिधान पर दिए गए सामान के अनन्य और वास्तविक कब्जे का पता लगाना चाहिए। उपरोक्त मामलों के अनुसार भारतीय न्यायालयों की स्थिति इस पहलू में भिन्न है। ऐसी स्थिति में, सुरक्षित जमा बॉक्स को उपनिधान के संबंध बनाने के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।
जब सुरक्षित जमा बक्से की बात आती है तो ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच साझा किया गया संबंध उपनिधान का नहीं होता है जब तक कि कोई अनुबंध मौजूद न हो जो सेवा प्रदाता को सुरक्षित जमा बक्से में रखे गए गए उपनिधान वाले सामान की उचित देखभाल करने के लिए बाध्य करता है। सुरक्षित जमा बक्सा किराए पर लेते समय सामान को आम तौर पर बैंक को सौंप दिया जाता है। सामान का वितरण बैंक के परिसर में तिजोरियों के माध्यम से किया जाता है और इसे सीधे बैंक को नहीं दिया जाता है।
एक सुरक्षित जमा बक्सा के ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच के संबंध की तुलना किरायेदार और मकान मालिक के बीच के रिश्ते से की जा सकती है। एक मकान मालिक का उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं माना जाता है जो व्यक्तिगत रूप से उसके किरायेदार से संबंधित है, लेकिन बस किरायेदार को सामान रखने और अपनी इच्छा और उसके नियंत्रण में रखने के लिए जगह के साथ निविदा देता है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक का कर्तव्य है कि वह अपनी संपत्ति और उससे संबंधित परिसर की उचित देखभाल करे और किरायेदार को पट्टे (लीज़) पर दे, लेकिन मकान मालिक से संबंधित किराए की संपत्ति के परिसर में रखे किरायेदार के सामान पर वही कर्तव्य प्रकट नहीं होता है।
इसी तरह, बैंकों का कर्तव्य है कि वे बैंक के परिसर की देखभाल करें और हर कीमत पर उनकी रक्षा करें, लेकिन सुरक्षित जमा बक्से में रखी ग्राहकों की संपत्ति का उचित ध्यान और उचित परिश्रम करने का उनका कर्तव्य नहीं कहा जा सकता है। जब तक बैंक को दोनों पक्षों के बीच मौजूद उपनिधान के समझौते के निर्माण के माध्यम से वास्तविक और अनन्य कब्जे के रूप में सामग्री का प्रत्यक्ष कब्जा नहीं दिया गया है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि ग्राहकों को सौंपे गए सुरक्षित जमा बक्से की सामग्री का उचित ध्यान रखना उनका कर्तव्य है।
अमेरिकी संदर्भ में, कानूनी स्थिति के संदर्भ में अंतर है जब ग्राहक और सुरक्षित जमा बक्से के प्रदाता के बीच साझा किए गए संबंधों की बात आती है। अमेरिकी संदर्भ में ग्राहकों के पक्ष में एक धारणा मौजूद है। एक पूर्वकल्पित धारणा मौजूद है कि सुरक्षित जमा बक्से में रखी गई सामग्री के संदर्भ में ग्राहक और बैंक के बीच एक गैर-संविदात्मक उपनिधान या एक अर्ध संविदात्मक संबंध है। अमेरिकी संदर्भ में पालन किया जाने वाला सामान्य नियम यह है कि जब सुरक्षित जमा बक्से में रखे गए उपनिधान सामानों की प्रतिभूति के संबंध में बैंक की दायित्व से संबंधित कोई भ्रम होता है, तो निर्णय काफी हद तक बैंक के खिलाफ स्विंग करेगा। इस तरह के अनुमान के पीछे कारण यह है कि बैंक के हाथों में एक बड़ी सौदेबाजी की शक्ति है क्योंकि वे समझौते की शर्तों का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो ग्राहक और सुरक्षित जमा बक्से के प्रदाता के बीच एक उपनिधान संबंध बनाने की ओर जाता है।
गोल्डबॉम बनाम बैंक ल्यूमी ट्रस्ट कंपनी (1982) के मामले में, यह निर्णय लिया गया था कि बैंक को अनुबंध से उत्पन्न होने वाली अपनी दायित्व को केवल इस तथ्य के कारण बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कोई लिखित समझौता मौजूद नहीं है जो उनके संबंध को परिभाषित करता है। यह तर्क दिया गया था कि हालांकि अमेरिकी कानूनी प्रणाली में, एक लिखित औपचारिक समझौते की अनुपस्थिति में भी एक अनुबंध को उपनिधान माना जाता है, यह एक आवश्यक निहितार्थ है कि बैंक को देखभाल के अधिक मानक का अभ्यास करना चाहिए और किसी भी कीमत पर निर्धारित मानकों की अनदेखी नहीं कर सकता है। देखभाल के इस मानक को रॉबर्ट्स बनाम स्टुवेसेंट सेफ-डिपॉजिट कंपनी (1890) के मामले में निर्धारित किया गया था, जिसमें अभिरक्षा जमा बक्सा सेवा प्रदाता को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उचित देखभाल और जिम्मेदारी के मानक में लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। यह तब माना गया जब सरकारी अधिकारियों को अभिरक्षा जमा बक्सा की सामग्री को जब्त करने की अनुमति दी गई। इस मामले में, ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं था, जो एक उपनिधान संबंध बना रहा था, लेकिन एक संविदात्मक संबंध की धारणा बैंक के खिलाफ काम करती थी।
भारतीय संदर्भ में, प्रमुख मामला अतुल मेहरा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (2002) का मामला है। इस मामले में, अपीलकर्ता ने एक सुरक्षित जमा बक्सा किराए पर लिया था और सेवा प्रदाता प्रतिवादी बैंक था। अपीलकर्ता ने बैंक के सुरक्षित जमा बक्से में कुछ सोने के गहने और आभूषण संग्रहीत किए थे। बैंक को लूट लिया गया और इसके कारण सभी लॉकरों में छेड़छाड़ की गई और सामान चोरी हो गया। यह पाया गया कि बैंक सुरक्षा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के पर्याप्त मानकों को पूरा नहीं करता है जो उन्हें करना चाहिए था। स्ट्रांग रूम को धातु के तत्वों और कंक्रीट से बनाया जाना चाहिए लेकिन इस मामले में इसमें एक लकड़ी का ढांचा था जिसे तोड़ना और चोरी करना आसान था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके और बैंक के बीच उपनिधान का संबंध मौजूद है, जहां बैंक उपनिधानगृहीता के रूप में कार्य करता है, बैंक को सुरक्षित जमा बक्सा में सामग्री का उचित ध्यान रखना चाहिए था। देखभाल के उचित मानक का पालन करने में विफलता के कारण, बैंक चोरी के सामान के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत, बैंक ने तर्क दिया कि उनके और ग्राहकों के बीच एक किरायेदार-मकान मालिक संबंध मौजूद है और इसलिए, उनके पास विशेष कब्जे या ज्ञान के बिना सामान की प्रतिभूति के प्रति कोई दायित्व नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपनिधान का संबंध तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि उपनिधानगृहीता को सामान पर ज्ञान और अनन्य नियंत्रण न हो। क्यूंकि पक्षों के बीच कोई लिखित अनुबंध या समझौता नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बैंक ग्राहक/अपीलकर्ता का उपनिधानगृहीता था। इसलिए, ऐसी स्थिति में बैंक की कोई दायित्व नहीं है।
गैर-संविदा उपनिधान से संबंधित मामले
राम गुलाम बनाम यूपी सरकार (1949)
तथ्य
इस मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ आभूषणों की वसूली या उक्त आभूषणों की कीमत के मामले पर मुकदमा चला। अपीलकर्ता, जिसकी संपत्ति चोरी हो गई थी, उसको बाद में पुलिस द्वारा तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के माध्यम से बरामद किया गया और बरामद होने के बाद, उन्हें कलेक्ट्रेट की अभिरक्षा में रखा गया। बाद में इसे कलेक्ट्रेट से चुरा लिया गया और उसका पता नहीं चला।
अपीलकर्ता ने अपनी संपत्ति की बहाली या संपत्ति के बराबर मूल्य के लिए सरकार पर मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि क्यूंकि सरकार का प्रतिनिधि (एजेंट) एक उपनिधाग्रहीता के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ था, इसलिए सरकार को रेस्पोंडेट सुपीरियर के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा चोरी की गई संपत्ति का मूल्य चुकाने का दायित्व है। यह सिद्धांत मूल रूप से बताता है कि एक मास्टर या प्रिंसिपल नौकर या प्रतिनिधि के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा जो रोजगार के दौरान किया गया था। अपीलकर्ता के तर्कों के अनुसार, चोरी किए गए सामान को अभिरक्षा में लेकर, जो उसका था, सरकार ने कोई समझौता न होने पर भी एक उपनिधानगृहीता की भूमिका ग्रहण की। यह एक उपनिधानगृहीता का कर्तव्य है कि वह अपनी अभिरक्षा में संपत्ति की उचित देखभाल करे जो उपनिधाता से संबंधित है। ऐसी स्थिति में, उपनिधानगृहीता अपनी लापरवाही या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उपनिधाता को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है।
मुद्दे
इस मामले में दो प्राथमिक मुद्दे तैयार किए गए थे:
- पहला यह कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की अपीलकर्ता के प्रति उपनिधानगृहीता की प्रकृति में कोई दायित्व है और यदि हां, तो क्या वह अपने कब्जे में चीजों के प्रति उचित देखभाल करने में विफल रही है।
- दूसरा मुद्दा यह था कि क्या सरकार को अपकृत्य के सिद्धांत के कारण अपीलकर्ताओं की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए या नहीं, जिसमें कहा गया है कि एक मालिक अपने नौकरों के अपकृत्य कृत्यों (प्रत्यधिकृत (विकैरियस) दायित्व) के लिए उत्तरदायी है। ये दो प्राथमिक मुद्दे थे जिन्हें न्यायालय ने तैयार किया था।
निर्णय
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 151 और 152 के अनुसार, उपनिधाग्रहीता पर यह दायित्व होता है कि वह अपने पास उपनिधानित सामान की उचित देखभाल करे। उपनिधान से संबंधित सभी मामलों में, उपनिधाग्रहीता को अपने पास उपनिधानित सामानों की उतनी ही देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता है जितना कि सामान्य विवेक का कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में होगा। उद्देश्य की पूर्ति के बाद सामान वापस करना एक उपनिधानगृहीता का कर्तव्य भी है।
इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपनिधान के पहले मुद्दे की अनदेखी की, लेकिन अपकृत्य दायित्व के दूसरे मुद्दे को गंभीर महत्व दिया। उच्च न्यायालय ने उपनिधान के मुद्दे के संबंध में यह स्थिति अपनाई कि संविदात्मक समझौते के अभाव में, सरकार और अपीलकर्ता के बीच उपनिधान का कोई संबंध नहीं है। उच्च न्यायालय ने सख्ती से कहा कि सरकार को अपीलकर्ता का उपनिधानगृहीता नहीं माना जा सकता। दूसरे मुद्दे पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि रेस्पोंडेट सुपीरियर के सिद्धांत के अनुसार, यदि नौकर के रोजगार के वैध दायरे के दौरान ऐसा होता है तो मालिक नौकर के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति को कब्जे में रखने का पुलिस का कार्य कानून द्वारा कर्तव्य का निर्वहन है। इसलिए सरकार अपकृत्य के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।
लासलगांव मर्चेंट को-आपरेटिव बैंक बनाम प्रभुदास हाथीभाई एवं अन्य (1965)
तथ्य
इस मामले में एक साझेदारी फर्म ने कुछ सामान बैंक जो वादी है के पास गिरवी रखा था। गिरवी रखे गए सामान को एक गोदाम में रखा गया था जो साझेदारी फर्म का था और बैंक ने बस गोदाम की चाबियाँ अपने पास रखीं और उसे बंद रखा। आयकर विभाग ने फर्म के एक निश्चित साझेदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुछ करों का भुगतान नहीं करने के लिए सामान जब्त किया था। सामान अभी भी उसी गोदाम में था जब पुलिस को चाबी दी गई थी। भारी बारिश के कारण गोदाम की छत में लीकेज हो गया और रखा हुआ सामान क्षतिग्रस्त हो गया।
निर्णय
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला अप्रत्याशित घटना या ईश्वरीय कार्य (फोर्स मेजर या एक्ट ऑफ गॉड) के संरक्षण में नहीं आएगा क्योंकि क्षति प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर किसी भी अप्रत्याशित बल के कारण नहीं थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि सामान को अपने कब्जे में लेने से सरकार उपनिधानगृहीता की स्थिति में खड़ी हो जाती है। न्यायालय ने प्रतिवादी को यह साबित करने का आदेश दिया कि उन्होंने देखभाल के उचित मानक का प्रयोग किया था जैसा कि उपनिधानगृहीता से करने की उम्मीद की जाती है। प्रतिवादी इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ थे कि उन्होंने सामान का उचित ध्यान रखा था और इसलिए न्यायालय ने सरकार को उत्तरदायी ठहराया क्योंकि वे एक उपनिधानगृहीता के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे थे। न्यायालय ने राम गुलाम मामले में ली गई स्थिति से अलग रुख अपनाया और कहा कि एक सरकार एक उपनिधानगृहीता है जब वह किसी भी सामान को अपने कब्जे में लेती है, भले ही अनुबंध का अस्तित्व हो या नहीं। इसलिए, यह मामला गैर-संविदात्मक उपनिधान संबंध के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो सरकार को उपनिधानगृहीता की स्थिति में रखता है और इसके साथ वही देनदारियां जोड़ता है जो एक संविदात्मक सेटअप के तहत एक उपनिधानगृहीता के लिए निर्धारित करता है।
गुजरात राज्य बनाम मेमन मोहम्मद (1967)
तथ्य
इस मामले में, वादी के ट्रकों को सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था जो वादी के वाहन पर लगाए गए आयात शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। वादी ने न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सामने मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने की मांग की। राजस्व न्यायाधिकरण ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और जब्ती को रद्द करने का आदेश दिया, और यह भी आदेश दिया कि वाहनों को वादी को फिर से वितरित किया जाना चाहिए। वादी ने वाहनों को उसे देने की मांग की, लेकिन पता चला कि मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार उनका निपटान किया गया था। पीड़ित वादी ने खोए हुए वाहन के बदले 32,000 रुपये के नुकसान का दावा किया। वादी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया और उसने सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय की अपील की।
निर्णय
शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में पिछले मामले में लिए गए निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि भारत में गैर-संविदात्मक उपनिधान को मान्यता प्राप्त है। जिस क्षण सरकार ने वादी के वाहन को जब्त कर लिया, उन्होंने खुद को उपनिधानगृहीता की स्थिति में डाल दिया और उस भूमिका को संभालकर, वे वाहन की उचित देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हो गए। जब्ती के आदेश को रद्द करने के बाद भी वाहनों को बेचकर, सरकारी अधिकारी उपनिधान वाले सामानों की उचित देखभाल करने में विफल रहे हैं और इसलिए सामान के नुकसान के कारण वादी को नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
शीर्ष न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 71 को संबोधित करते हुए फैसले की पुष्टि की, जो अनुबंध के अस्तित्व के बिना भी सामान की खोज करने वाले को उपनिधानगृहीता के रूप में मानता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक समझौता करने के लिए सहमति के बिना भी, यदि कोई व्यक्ति/प्राधिकरण, स्वेच्छा से किसी और से संबंधित सामान का कब्जा लेता है, तो वे एक उपनिधानगृहीता की भूमिका ग्रहण करते हैं और उनके पास वही देनदारियां और अधिकार होते हैं जो भारतीय अनुबंध अधिनियम में निर्दिष्ट संविदात्मक उपनिधान संबंध में उपनिधानगृहीता के सामान हैं।
13वें भारतीय विधि आयोग की सिफारिशें
13वें विधि आयोग के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठा था कि क्या जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सामान को अपने कब्जे में ले लेता है तो क्या उपनिधान के अनुबंध के अस्तित्व के बिना उपनिधान हो सकता है। उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम गैर-संविदात्मक उपनिधान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है और न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय व्याख्या के संदर्भ में भिन्न होते हैं, विधि आयोग ने निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। विधि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गैर-संविदात्मक उपनिधान के मुद्दे को संबोधित करने से पहले अर्ध संविदात्मक संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। अर्ध अनुबंध एक पूर्व अनुबंध या पक्षों के बीच एक समझौते के अस्तित्व के बिना कानून के संचालन या कानून की प्रक्रिया द्वारा पक्षों पर लगाए गए दायित्व हैं। इन अनुबंधों को वैध अनुबंध बनाने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों के बिना भी वैध माना जाता है। सामान को खोजने वाले पर लगाया गया दायित्व अर्ध अनुबंधों का एक उदाहरण है।
13वें विधि आयोग की प्रतिवेदन के अनुसार, उपनिधान की वर्तमान परिभाषा को बदला नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन तत्वों को संबोधित करने के लिए एक अलग धारा जोड़ी जानी चाहिए जो प्रकृति में अर्ध-संविदात्मक हैं। यह बताना चाहिए कि अनुबंध व्यक्त या निहित, के तहत उपनिधाता और उपनिधाग्रहीता, के सामान अधिकार और देनदारियां हैं जैसा कि वे एक संविदात्मक उपनिधान संबंध के तहत करते हैं। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में भारतीय संविदा अधिनियम के दायरे में गैर-संविदात्मक उपनिधान को स्वीकार करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है ताकि बेहतर अनुप्रयोग के लिए एक अलग प्रावधान बनाया जा सके और प्रावधानों के अनुप्रयोग और व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रम से बचा जा सके। इसने भारतीय कानूनी व्यवस्था में गैर-संविदात्मक उपनिधान की वैधता को स्वीकार किया।
भारत में उपनिधान से जुड़े ऐतिहासिक मामले
भारत संघ बनाम उधो राम एंड संस (1963)
तथ्य
इस मामले में, मैसर्स राधा राम सोहन लाल द्वारा रेलवे के माध्यम से कोलकाता से दिल्ली के लिए विशिष्ट सामान भेजा गया था। भंडारण के कुछ सामान पारगमन के दौरान चोरी हो गए थे और वादी तक नहीं पहुंचे थे। इसके बाद वादी ने मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया कि ट्रेन हावड़ा स्टेशन से रात 1:30 बजे रवाना हुई थी और सामान ले जाने वाली गाड़ियों को ठीक से सुरक्षित और सील कर दिया गया था, लेकिन ट्रेन के आने पर सामान रखने वाली कुछ गाड़ियों के दरवाजे पटक दिए गए और इससे केवल दो घंटे में एक सील और एक कीलक खुल गई। इससे चोरी की वारदात हुई। यह पता चला था कि गाड़ी ने कोई सावधानी नहीं बरती और गाड़ी के वैगनों की कोई निगरानी नहीं की गई।
मुद्दे
क्या ट्रेन अधिकारियों की ओर से उचित सावधानी बरतने के लिए कर्तव्य का उल्लंघन किया गया था?
निर्णय
इन सभी कारकों के कारण, प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि उन्होंने देखभाल के उचित मानक का पालन नहीं किया था जो उन्हें ऐसी स्थिति में लेने की उम्मीद थी। चोरी को होने से रोकने के लिए प्रतिवादी का कर्तव्य था और उचित उचित परिश्रम न करके, यह उचित अपेक्षाओं का पालन नहीं करता था। इसलिए, प्रतिवादी उत्तरदायी है।
कोलकाता क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रीस के प्रिंस पीटर (1963)
तथ्य
इस मामले में मरम्मत के लिए भेजी गई एक कार आग की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस गैरेज में कार रखी गई थी वह एक ईंट और मोर्टार की इमारत थी जो लकड़ी के तख्तों से घिरी हुई थी लेकिन गैरेज में न केवल गैसोलीन वाली कारें बल्कि अन्य ज्वलनशील सामग्री जैसे पेंट थिनर आदि भी थीं। गैरेज का एक हिस्सा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और खाना पकाने के क्षेत्र को लकड़ी का उपयोग करके गैरेज से अलग किया गया था। गैरेज मालिक द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय अपर्याप्त पाए गए। जिस जगह पर वादी की कार रखी गई थी, उसे आग लगने के बाद भी काफी देर तक नहीं खोला जा सका क्योंकि कमरे की चाबी काम नहीं कर रही थी।
मुद्दे
क्या गैराज के मालिक ने उपनिधान पर ली गई कार की उचित देखभाल उसी तरह की जैसे एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने सामान की देखभाल करता है?
निर्णय
यह माना गया कि प्रतिवादी गैरेज मालिक उचित परिश्रम करने में विफल रहा था और उचित मात्रा में देखभाल नहीं कर सकता था जिसे उसे कार के उपनिधानगृहीता के रूप में माना जाता था। प्रतिवादी ने दलील दी कि उसने कार जिसमें आग लगी थी की देखभाल उसी तरह की जैसे वह अपनी संपत्ति की करता था। उन्होंने दलील दी कि दुर्घटना के कारण उनका अपना सामान भी जल गया है और इसलिए उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक वैध बचाव के रूप में नहीं माना और माना कि वह सामान की उचित देखभाल करने के लिए उत्तरदायी था और उसकी विफलता उसे हुए नुकसान के लिए उपनिधानगृहीता की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी बनाती है।
सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड बनाम एयर इंडिया लिमिटेड (2008)
तथ्यों
इस मामले में, वादी एक दवा कंपनी थी जिसने शिपमेंट खोने के लिए एयरलाइन कंपनी पर मुकदमा दायर किया था। वादी ने एयरलाइंस के माध्यम से दवाओं और अन्य ड्रग का एक पैकेज दूसरे स्थान पर भेजा था। पारगमन के दौरान, विमान ने इन सामानों को खो दिया। वादी ने तर्क दिया कि विमान उपनिधानगृहीता की स्थिति में था और उसे सामान की उचित देखभाल करनी चाहिए थी। यह देखते हुए कि उपनिधानगृहीता पारगमन में सामान की उचित देखभाल और परिश्रम करने में विफल रहा, उन्हें उपनिधानगृहीता की लापरवाही के कारण उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के वादी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। प्रतिवादी एयरलाइंस कंपनी ने तर्क दिया कि उनका वादी के साथ एक अलग समझौता था जिसमें कहा गया था कि खोए हुए प्रत्येक 1 किलो सामान के लिए दायित्व की सीमा 20 डॉलर होगी।
मामले में उठाए गए मुद्दे
क्या एक अलग समझौता होना वैध है जो उपनिधानगृहीता की दायित्व को सीमित करता है?
निर्णय
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वाहक के दायित्व को सीमित करने वाले एक अलग समझौते का अस्तित्व वैध नहीं है। यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसलिए कानून के अनुसार शून्य है। एयरलाइन कंपनी उचित देखभाल और सावधानी बरतने में विफल रही और इसलिए पारगमन में सामान के नुकसान के लिए दवा कंपनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।
महेश मिंज बनाम झारखंड राज्य (2009)
तथ्य
इस मामले में, शिकायतकर्ता अपनी पत्नी श्रीमती कला श्रीवास्तव के साथ पंजाब नेशनल बैंक, रांची द्वारा उन्हें पट्टे पर दिए गए लॉकरों के संयुक्त पट्टेदार थे। शिकायतकर्ता ने लॉकर का अंतिम बार 22.02.2002 को उपयोग किया और लॉकर में कुछ सोने के सामानओं को संग्रहीत किया। घटना के दिन शिकायतकर्ता अपने बेटे और बहू के साथ लॉकर खोलने गया और सोने का सामान गायब पाया। उन्होंने पता लगाया कि सोने का लॉकर आसानी से खोला जा सकता है और उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी।
मामले में उठाए गए मुद्दे
क्या बैंक और शिकायतकर्ता के बीच उपनिधान अनुबंध मौजूद है?
मामले में फैसला
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि लॉकर किराए पर लेने से मकान मालिक और किरायेदार के समान लेनदेन बनाया जाता है, लेकिन इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए कि एक बैंकर हमेशा मास्टर कुंजी का उपयोग करके लॉकर खोल सकता है और लॉकर का किरायेदार बैंक की मदद के बिना लॉकर नहीं खोल सकता है। किरायेदार की भी समय सीमा होती है लेकिन बैंकर की ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में, यदि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार उपनिधान की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो बैंकर और किरायेदार के बीच उपनिधान का संबंध स्थापित किया जा सकता है।
उपनिधान कानून में कमियां
भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत उपनिधान का कानून कई खामियों को दूर नहीं करता है जिससे अनुप्रयोग और व्याख्या में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह विभिन्न प्रकार की स्थितियों या जटिल स्थितियों को संबोधित करने में विफल रहता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
जब उपनिधानित सामान इच्छित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो
भारतीय अनुबंध अधिनियम इस बात पर चुप रहता है कि उपनिधानगृहीता का सहारा क्या होगा जब उसे उपनिधान किया गया सामान इच्छित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों। इच्छित उपयोग उस अनुप्रयोग या कार्य को संदर्भित करता है जिसके लिए उपनिधान वाले सामान को पहले स्थान पर रखा गया था। उदाहरण के लिए यदि एक उपनिधानगृहीता एक किताब छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन किराए पर लेता है, लेकिन बाद में यह महसूस करता है कि मशीन का उपयोग केवल कम काम के बोझ वाली किसी भी चीज के पर्चे छापने के लिए किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सहारा होगा। क्या उपनिधानगृहीता को मशीन किराए पर लेने के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत वापस मिलनी चाहिए और मशीन को उपनिधाता को वापस कर देना चाहिए? क्या उपनिधाता का कर्तव्य है कि वह किराए पर लेने से पहले उपनिधानगृहीता को सूचित करे कि सामान का उपयोग केवल इन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? क्या यह मान लेना उचित है कि उपनिधाता विशिष्ट प्रकृति के सभी संभावित उपयोगों के बारे में सोच सकता है और फिर उन्हें उपनिधानगृहीता को सूचित कर सकता है? इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है।
सामान्य नियम के अनुसार, प्रत्येक किराए के सामान एक अंतर्निहित गारंटी के साथ आते है कि वे उस इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करेंगे जिसके लिए उन्हें पहले स्थान पर रखा गया था। यदि इस गारंटी का उल्लंघन किया जाता है, तो जिस किराया शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था, वह अब देय नहीं है। ऐसी स्थितियों में क्या उपाय किया जाएगा, इसका समाधान करने के लिए व्यापक विनियम होने चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि विशिष्ट चीजों को काम पर रखने पर निहित दायित्वों और अनकही संविदात्मक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण विचार हैं। एक अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है जब बाद में यह पाया जाता है कि किसी विशेष उपयोग के लिए किराए पर लिया गया सामान उस विशेष उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।
नौकर की लापरवाही के लिए उपनिधानगृहीता का दायित्व
यह एक दिलचस्प प्रस्ताव है जो अपकृत्य और अनुबंध कानून का एक प्रतिच्छेदन (इंटरसेक्शन) प्रस्तुत करता है। अपकृत्य के कानून में, प्रत्यधिकृत दायित्व की अवधारणा में कहा गया है कि एक मालिक रोजगार के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में नौकरों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार, एक उपनिधानगृहीता अपने नौकर के लापरवाही कार्यों के कारण उपनिधान सामान या उपनिधानगृहीता की अभिरक्षा में संपत्ति के संबंध में हुई क्षति के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन इस तरह का दायित्व तीसरे पक्ष के कार्यों के कारण होने वाले नुकसान तक नहीं है, जिसका अनुमान उपनिधानगृहीता द्वारा नहीं लगाया जा सकता था। फिर भी, एक उपनिधानगृहीता को रोजगार के दौरान से परे अपने नौकर के कार्यों के कारण उपनिधान वाले सामानों को नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ताज महल होटल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2019) के मामले में यह माना गया कि ऐसी स्थिति में जहां किसी होटल द्वारा वैलेट पार्किंग सेवाएं दी जाती हैं, होटल केवल तभी उत्तरदायी होता है जब कोई वैलेट या कर्मचारी कार को अपने कब्जे में ले लेता है और मालिक की सहमति के बिना उसे उसके नियंत्रण से हटा देता है। हालांकि, अगर होटल द्वारा उचित सावधानी बरतने के बावजूद किसी अजनबी द्वारा कार चोरी की जाती है, तो यह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि चोरी उनके नियंत्रण से बाहर थी। ऐसी स्थितियों में, उपनिधानगृहीता की दायित्वो का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है। भले ही कानून एक उपनिधानगृहीता के दायित्व की सीमा के बारे में व्याख्या में कुछ अस्पष्टताओं को छोड़ देता है, लेकिन यह मामले के आधार पर पता लगाया जाता है ताकि मामले के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में दायित्वो का निर्धारण किया जा सके। इसलिए, इस क्षेत्र को पूर्ण सावधानी के साथ चलना महत्वपूर्ण है।
नुकसान की मात्रा
जब उपनिधान और कर्तव्य के उल्लंघन के मामलों में नुकसान की मात्रा को मापने की बात आती है, तो उपाय पूरी तरह से मुकदमे पर निर्भर नहीं होता है क्योंकि वे विभिन्न अन्य साधनों में भी पूरा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां अनुबंध का उल्लंघन किया गया हो और उसकी शर्तें पूरी नहीं की गई हों, वहां शिकायतकर्ता पक्ष को समानता और सामान विवेक के सिद्धांतों के आधार पर यथासंभव पहले की स्थिति के करीब लाने के लिए अनुमान के मानदंड का उपयोग किया जाता है। उपनिधान पर दिए गए सामान का बाजार मूल्य नुकसान या मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। उपनिधानित सामान की हानि के लिए उपनिधाता के दावे की सीमा का निर्धारण करते समय, उस बाजार मूल्य पर विचार किया जाता है जिस पर उपनिधानित सामान बेचा गया है।
इस तरह की विधि में जो समस्या उत्पन्न होती है वह यह है कि जब उपनिधान किए गए सामान के समान या तुलनीय सामान बाजार में उपलब्ध नहीं होता हैं, तो न्यायालयों के पास मुआवजे के मौद्रिक मूल्य या उपलब्ध नुकसान पर उपनिधानगृहीता के दावों को निर्धारित करने का कोई सहारा नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में, मामले की योग्यता निर्धारित करने के लिए बड़े पैमाने पर उपनिधानगृहीता के प्रस्ताव को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी स्थितियों से निपटने वाले न्यायालय के नए फैसलों के आधार पर पैटर्न बदलता है। ऐसे मामलों में बेलिफ द्वारा किए गए नुकसान और मुआवजे के दावों का पता लगाने के लिए प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रावधान होना महत्वपूर्ण है। इससे लंबी मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा और मुकदमों और विवादों के तेजी से समाधान में मदद मिलेगी। मामलों में इस तरह की स्पष्टता बेलिफ के बीच असंतोष को भी रोकती है और न्यायालयों को न्याय को पूरा करने में मदद करती है।
निष्कर्ष
उपनिधान के अनुबंध अद्वितीय लेनदेन संबंधी संबंध हैं जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पक्षों के बीच अनुबंधों और समझौतों द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए, वे मानव सभ्यता के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि लेनदेन और लेनदेन के विषय समान बनाने वाले सामान हर तरह से अच्छी तरह से संरक्षित हैं। वे एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्वों का गठन करते हैं। जबकि परंपरागत रूप से, उपनिधान को एक अनुबंध के अस्तित्व से बने संबंध के रूप में देखा गया है, इसकी वर्तमान समझ गैर-संविदात्मक उपनिधान संबंधों के साथ अर्ध-संविदात्मक दायित्वों के साथ मान्यता प्राप्त होने के साथ काफी बदल रही है। समय के परिवर्तन और मानव जीवन को आसान बनाने के लिए सेवाओं के विभिन्न रूपों के निर्माण के साथ, नए प्रकार के संकट सामने आते हैं और कानूनी प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संविदात्मक संबंधों के तह में विचार किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
एक उपनिधान बनाने के लिए क्या आवश्यक हैं?
उपनिधान प्राप्त सामान का अस्तित्व, सामान के कब्जे का वितरण, उस उद्देश्य का उल्लेख जिसके लिए सामान को उपनिधान किया जाता है और सामान की वापसी की शर्त एक उपनिधान बनाने के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं।
क्या होता है जब उपनिधानगृहीता के कब्जे में उपनिधान पर दिया गया सामान चोरी हो जाता है?
यदि उपनिधानगृहीता की लापरवाही के कारण चोरी हुई और यह साबित हो जाता है कि उपनिधानगृहीता ने देखभाल के उचित मानक का प्रयोग नहीं किया, तो उपनिधानगृहीता को उपनिधाता के सामान के नुकसान के लिए उसको मुआवजा देना चाहिए।
जब एक उपनिधान वाले सामान से लाभ अर्जित होता है,तो उसे कौन रखता है?
जब तक इसके विपरीत कोई अनुबंध मौजूद नहीं होता है, तब तक उपनिधान वाले सामान से उत्पन्न होने वाली कोई भी अभिवृद्धि या लाभ उपनिधाता का होता है और उसे वापस कर दिया जाना चाहिए।
उपनिधाता को उपनिधानित सामान कब वापस किया जाना चाहिए?
उपनिधान पर दिए गए सामान आमतौर पर उस उद्देश्य के बाद वापस कर दिए जाते हैं जिसके लिए उन्हें वितरित किया गया था या उपनिधान की अवधि समाप्त हो जाती है।
क्या बिना किसी समझौते के उपनिधान का संबंध बनाया जा सकता है?
एक सामान्य नियम के रूप में, उपनिधान के लिए एक अनुबंध के अस्तित्व की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ मामलों में, न्यायालयों ने बिना किसी समझौते के उपनिधान संबंधों को मान्यता दी है। उदाहरण के लिए: जब कोई व्यक्ति किसी और से संबंधित खोए हुए सामान को पाता है और उन्हें अभिरक्षा में लेता है, तो वह सामान के लिए उपनिधानगृहीता बन जाता है।
संदर्भ