इंडियन पीनल कोड के तहत चोरी, जबरन वसूली, रॉबरी और डकैती पर चर्चा

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Indian Penal Code
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इस ब्लॉग पोस्ट में, एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की छात्रा Srishti Khindaria, इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 390 के प्रावधानों (प्रोविजंस) का विश्लेषण (एनालाइज) करती है और रॉबरी, चोरी और जबरन वसूली (एक्सटोर्शन) शब्दों के बीच अंतर स्थापित करने की कोशिश करती है, जो आमतौर पर रोजमर्रा की बोलचाल में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते है। इस लेख में रॉबरी और डकैती में अंतर का भी उल्लेख है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

रॉबरी, चोरी और यहां तक ​​कि जबरन वसूली शब्द बहुत समान लगते हैं और यहां तक ​​कि रोजमर्रा के उपयोग में भी कई बार एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हालांकि, कानूनी अर्थों में और इंडियन पीनल कोड, 1860 के दायरे में, ये शब्द अलग हैं और बहुत स्पष्ट रूप से अलग-अलग अपराधों के रूप में परिभाषित किए गए हैं। इनके बीच सीमांकन (डिमार्केशन) पीनल कोड की धारा 390 के तहत दिया गया है। लेकिन इस धारा का विश्लेषण करने से पहले, चोरी और जबरन वसूली को अलग-अलग समझने की जरूरत है।

चोरी क्या है?

चोरी को इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है।

इसमें कहा गया है कि जो कोई, किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी भी चल (मूवेबल) संपत्ति को बेईमानी से उस व्यक्ति की सहमति के बिना लेने और उसे स्थानांतरित (मूव) करने का इरादा रखता है, उसे चोरी कहा जाता है।

उदाहरण के लिए: यदि A, Z द्वारा नियोजित (एम्प्लॉयड) है और Z द्वारा उसकी नकदी की देखभाल का काम सौंपा गया है, तो वह Z की सहमति के बिना उस नकदी के साथ बेईमानी से भाग जाता है। A ने चोरी की है।

प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, एक सरकारी कर्मचारी ने सरकारी कार्यालय से एक फाइल ली और उसे A को प्रस्तुत किया और दो दिन बाद वापस ले आया। यह माना गया कि संपत्ति को स्थायी (पर्मानेंट) रूप से छीनने की आवश्यकता नहीं थी, यहां तक ​​​​कि बेईमान या दुर्भावनापूर्ण इरादे से अस्थायी स्थानांतरण भी पर्याप्त है इसलिए यह चोरी मानी जायेगी।

चोरी की अनिवार्यताएँ (एसेंशियल) हैं:

  • संपत्ति लेने का एक बेईमान इरादा होना चाहिए। यदि अपराधी का इरादा गलत नुकसान/लाभ का कारण नहीं है, तो भले ही संपत्ति को सहमति के बिना ले लिया गया हो, यह कार्य चोरी नहीं माना जाएगा।
  • संपत्ति चल होनी चाहिए, अर्थात उसे जमीन से नहीं जुड़ा होना चाहिए। जैसे ही संपत्ति पृथ्वी से अलग हो जाती है, यह चोरी का विषय बनने में सक्षम है। उदाहरण के लिए: A, Z की सहमति के बिना Z के कब्जे से बेईमानी से पेड़ को हटाने के इरादे से, Z की जमीन पर एक पेड़ को काट देता है। यहाँ, जैसे ही A ने पेड़ को काटा, उसने चोरी की है।
  • संपत्ति को दूसरे के कब्जे से बाहर किया जाना चाहिए। जो वस्तु किसी के पास न हो, वह चोरी की वस्तु नहीं हो सकती है।
  • संपत्ति को बिना सहमति के छीन लिया जाना चाहिए।
  • संपत्ति का भौतिक (फिजिकल) स्थानांतरत जरूरी है;  हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि इसे सीधे स्थानांतरित किया जाए। उदाहरण के लिए: यदि आरोपी हार को बांधने वाली डोरी को काटता है जिससे हार गिरती है, तो यह माना जाएगा कि उसने संपत्ति को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित किया है, जिससे कि यह चोरी मानी जाएगी।

चोरी के लिए सजा

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 379 के तहत चोरी की सजा दी गई है। इस धारा के तहत, कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता है, उसे तीन 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

जबरन वसूली क्या है?

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 383 के तहत जबरन वसूली को परिभाषित किया गया है।

कोड के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरे को चोट के डर में डालता है और इस तरह बेईमानी से उसे कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान सुरक्षा (वैल्युएबल सिक्यॉरिटी) या हस्ताक्षरित या मुहरबंद (सील्ड) कुछ भी देने के लिए प्रेरित करता है जिसे एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे जबरन वसूली कहा जाता है।  मैं

उदाहरण के लिए: यदि A, B को धमकी देता है कि वह B के बच्चे को गलत तरीके से कैद में रखेगा और उसे मार देगा अगर B उसे 1 लाख रुपये नहीं देगा। A ने जबरन वसूली की है।

जबरन वसूली की अनिवार्यताएं हैं:

  1. अपराध करने वाला व्यक्ति जानबूझकर पीड़ित को चोट के डर में डालता है। चोट का डर इस हद तक होना चाहिए कि यह पीड़ित के दिमाग को अस्थिर (अनसेटलिंग) करने और उसे अपनी संपत्ति देने में सक्षम हो, जैसा कि ऊपर वर्णित उदाहरण में है।
  2. अपराध करने वाले व्यक्ति को बेईमानी से पीड़ित को उसकी (पीड़ित की) संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए डरने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले के मामले में ए.आर. अंतुले मुख्यमंत्री ने उन चीनी सहकारी समितियों (सुगर कॉपरेटिव) से वादा किया था, जिनके मामले सरकार के समक्ष विचार के लिए लंबित (पेंडिंग) थे कि अगर उन्होंने पैसा दिया तो उनके मामलों पर गौर किया जाएगा। यह माना गया कि चोट या धमकी के डर का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए किया जाना चाहिए, और चूंकि इस मामले में, चोट या धमकी का कोई डर नहीं था, इसलिए यह जबरन वसूली नहीं होगी।

जबरन वसूली के लिए सजा

जबरन वसूली के लिए दंड, जो चोरी के समान है, इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 384 के तहत दिया गया है। इस धारा के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो जबरन वसूली करता है, उसे तीन 3 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनो के साथ दंडित किया जाएगा।

रॉबरी

ब्लैक लॉ डिक्शनरी द्वारा रॉबरी को परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को कब्जे में लेने या उसकी इच्छा के खिलाफ बल और भय का उपयोग करके किसी वस्तु की तत्काल उपस्थित करना और वस्तु के मालिक को स्थायी रूप से वंचित करने का इरादा है।

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 390 के अनुसार “सभी रॉबरी में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली होती है।”

चोरी रॉबरी कब है?

चोरी, रॉबरी है जब चोरी करने के लिए या चोरी करते समय, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयास करते समय, अपराधी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या मृत्यु करने का प्रयास करता है, उसे गलत संयम (रिस्ट्रेंट) में रखता है या चोट पहुँचाता है या तत्काल मृत्यु, तत्काल गलत संयम या तत्काल चोट पहुँचाने का भय उत्पन्न करता है। 

इस प्रकार, चोरी रॉबरी बन जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं;

  1. जब अपराधी स्वेच्छा से कारण बनता है या कारण बनाने का प्रयास करता है:
  • मृत्यु, गलत तरीके से संयम या चोट या
  • तत्काल मृत्यु, तत्काल गलत संयम या तत्काल चोट लगने का भय।

2. और उपरोक्त कार्य किया जाता है

  • चोरी करते समय
  • चोरी करने के लिए
  • चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाते समय या
  • चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयास करते समय।

उदाहरण के लिए: A, Z को नीचे बैठाता है और Z की सहमति के बिना Z के कपड़ों से Z के पैसे और गहने धोखे से लेता है। यहां A ने चोरी की है, और उस चोरी को करके, स्वेच्छा से Z को गलत तरीके से रोक दिया है। इसलिए A ने रॉबरी की है।

जबरन वसूली रॉबरी कब है?

जबरन वसूली तब रॉबरी हो जाती है जब अपराधी जबरन वसूली का अपराध करते समय भयभीत व्यक्ति की उपस्थिति में होता है और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल गलत तरीके से रोके जाने या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल चोट पहुंचाने के भय में डालकर जबरन वसूली करता है और ऐसा करने से व्यक्ति को प्रेरित करता है, जिससे डर में डाल दें और वहां से उस चीज को वितरित (डिलीवर) करें जो जबरन ली गई हो।

इस प्रकार, जबरन वसूली रॉबरी बन जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं;

  1. जब कोई व्यक्ति तत्काल मृत्यु, गलत संयम या चोट के भय में दूसरे को डाल कर जबरन वसूली करता है।
  2. फिर अपराधी ऐसे भय के अधीन व्यक्ति को उसी क्षण संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है।
  3. अपराधी ऐसे व्यक्ति की निकट उपस्थिति में होता है जो जबरन वसूली के समय डरता है।

उदाहरण के लिए: A हाई रोड पर Z और Z के बच्चे से मिलता है। Z के बच्चे को ले जाता है और धमकी देता है कि जब तक Z अपना पर्स नहीं दे देता, तो वह उसे खाई में गिरा देगा। Z, परिणामस्वरूप, अपना पर्स दे देता है। यहाँ A ने Z से पर्स की वसूली की है, जिसमें Z को बच्चे को तत्काल चोट पहुँचने का डर है जो वहाँ मौजूद है। इसलिए A ने Z को रॉब कर लिया है।

हालांकि, अगर A यह कहकर Z से संपत्ति प्राप्त करता है, कि “आपका बच्चा मेरे गिरोह (गैंग) के हाथों में है, और अगर आप हमें 10 हजार रुपये नहीं भेजेंगे, तो उसे मार डाला जाएगा।” यह जबरन वसूली है, और इस तरह दंडनीय है; लेकिन यह तब तक रॉबरी नहीं होगी जब तक Z को उसके बच्चे की तत्काल मृत्यु के भय में न डाल दिया जाए।

रॉबरी के लिए सजा

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 392 के तहत रॉबरी की सजा दी जाती है। इस धारा के तहत, कोई भी व्यक्ति जो डकैती करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।

यदि रॉबरी हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है, तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

इसके अलावा, धारा 393 के तहत रॉबरी करने के प्रयास के लिए सजा दी गई है। इस धारा के अनुसार, जो कोई भी रॉबरी करने का प्रयास करता है, उसे 7 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

रॉबरी, डकैती कब बन जाती है? 

जब 5 या अधिक लोग रॉबरी करते हैं या उसे करने का प्रयास करते हैं, तो इसे डकैती के रूप में जाना जाता है। यह रॉबरी का एक विकराल (एग्रावेटेड) रूप है। रॉबरी और डकैती के बीच मुख्य अंतर अपराध में भाग लेने वालों की संख्या का है। डकैती को इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 391 के तहत परिभाषित किया गया है।

गिरोह के प्रत्येक सदस्य को डकैती में दंडित किया जाता है चाहे वह इसमें सक्रिय (एक्टिव) भाग लेता हो या नहीं और डकैती की सजा धारा 395 के तहत दी गई है जिसके अनुसार अपराधियों को 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

आधार (बेसिस) चोरी जबरन वसूली रॉबरी डकैती
सहमति स्वामी की सहमति के बिना चल संपत्ति को छीन लिया जाता है। जबरदस्ती से गलत तरीके से सहमति ली जाती है। संपत्ति बिना सहमति के ली जाती है। इसमें कोई सहमति नहीं है, या इसे गलत तरीके से प्राप्त किया गया है।
विषय वस्तु (सब्जेक्ट मैटर) यह चल संपत्ति की होती है। यह चल या अचल (इम्मूवेबल) संपत्ति का हो सकता है। अचल संपत्ति पर डकैती तभी की जा सकती है जब वह जबरन वसूली के रूप में हो। यह अचल संपत्ति पर तभी प्रतिबद्ध (कमिटेड) है जब यह जबरन वसूली के रूप में हो।
अपराधियों की संख्या चोरी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है। जबरन वसूली एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती है। यह एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। डकैती करने के लिए 5 या अधिक अपराधी शामिल होने चाहिए।
बल/मजबूरी बल या मजबूरी का कोई तत्व नहीं है। व्यक्ति को चोट लगने का डर होने पर यह तत्व मौजूद होता है। बल/मजबूरी का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। बल/मजबूरी का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।
भय का तत्व चोरी के मामलों में भय का तत्व अनुपस्थित होता है। जबरन वसूली के मामलों में भय का तत्व मौजूद होता है। भय का तत्व तभी होता है जब डकैती जबरन वसूली के रूप में होती है।  डकैती के मामलों में भय का तत्व मौजूद हो सकता है।
संपत्ति की डिलिवरी पीड़ित द्वारा संपत्ति की डिलिवरी नहीं की जाती है। संपत्ति की डिलिवरी होती है। यदि डकैती चोरी के रूप में की जाती है, तो पीड़ित द्वारा संपत्ति की डिलिवरी नहीं की जाती है। इसी प्रकार यदि डकैती चोरी के रूप में की जाती है तो पीड़ित द्वारा संपत्ति की डिलिवरी नहीं की जाती है।
सजा आईपीसी की धारा 379 के तहत दी गई है।

3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।

आईपीसी की धारा 384 के तहत दी गई है।

3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।

आईपीसी की धारा 392 के तहत दी गई है।

10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना है।

यदि किसी हाईवे पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच डकैती की जाती है तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

आईपीसी की धारा 395 के तहत दी गई है।

10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना।

फुटनोट

  • 1963 AIR 1094
  • Explanation 1 of Section 378, Indian Penal Code, 1860
  • Illustration (a) to Section 378, Indian Penal Code, 1860
  • 1984 AIR 684
  • Illustration (a) to Section 390, Indian Penal Code, 1860
  • Illustration (c) to Section 390, Indian Penal Code, 1860

 

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