यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर के Soma-Mohanty द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने आईपीसी की धारा 498A के तत्वों, संशोधन, अपवाद (एक्सेप्शन) और मामलो के बारे में उल्लेख किया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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आईपीसी की धारा 498A की परिभाषा
1980 के दशक की शुरुआत में, यह देखा गया कि महिलाओं का दमन (सप्रेस), शोषण और क्रूरता की जाती थी। चूंकि महिलाओं के प्रति क्रूरता के लिए कोई कानून नहीं था, तो इसने समाज को पंख दिए थे। हर बीमारी को ठीक होने के लिए दवा की आवश्यकता होती है, और अंत में, समाज में अप्रभावी सेक्स के प्रति क्रूरता की दवा को “नारीवादी आंदोलन” के रूप में पाया गया। इसने आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 46) का अधिनियमन (इनैक्ट) किया, जिसने संशोधन किया:
- भारतीय दंड संहिता, 1860
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
ये संशोधन 1983 में धारा 498A को सम्मिलित करके महिलाओं की सुरक्षा के स्तंभ थे।
लेकिन यह देखा गया है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया गया है, सुशील कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य के मामले में धारा 498A की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था। यह उन मामलों के कारण पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न और मानसिक आघात के अधीन था, जहां शिकायतें वास्तविक नहीं हैं और एक परोक्ष (ऑब्लिक) मकसद से दायर की गई हैं। लेकिन यह प्रावधान लोगों को न्याय दिलाने के लिए है और यह असंवैधानिक नहीं हो सकता है और साथ ही यह बेईमान व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान नहीं करता है। इसलिए कानून बनाने वालों का यह कर्तव्य है कि वे इस मामले को देखें ताकि दोनों पार्टी के अधिकारों की रक्षा की जा सके और अपराधी को दंडित किया जा सके।
आईपीसी की धारा 498A का अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन)
- सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल 2019 को फैसला सुनाया कि एक महिला अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के अधीन किसी भी स्थान पर आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज कर सकती है।
- लेकिन ट्रायल उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में होना है जहां अपराध हुआ है।
आईपीसी की धारा 498A की सजा
- कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या
- जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- या व्यक्ति को कारावास और साथ ही जुर्माना दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है
आईपीसी की धारा 498A जमानती है या नहीं
- आईपीसी की इस धारा के तहत अपराध एक संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और गैर-जमानती अपराध है।
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी शर्म लाती है, स्वतंत्रता को कम करती है और हमेशा के लिए मानसिक घाव छोड़ देती है। यह भी कहा गया है कि पुलिस के पास इसके सबक के बारे में कोई विचार नहीं है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निहित और व्यक्त है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने गिरफ्तारी की शक्ति और इसके प्रयोग के औचित्य (जस्टिफिकेशन) के बीच अंतर किया। धारा 41 उस प्रावधान को निर्धारित करती है जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।
नवीनतम संशोधन के अनुसार, जिन स्थितियों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वे इस प्रकार हैं:
- मजिस्ट्रेट के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना वारंट के भी, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है:
- कोई भी व्यक्ति जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है,
- जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एक उचित शिकायत की गई थी या एकत्र की गई जानकारी पर्याप्त है, या एक संज्ञेय अपराध का संदेह उठाया गया है जो सात साल से कम के कारावास की सजा के साथ दंडनीय है और इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या बिना जुर्माने के, यदि बताई गई शर्तें पूरी होती हैं:
- यदि शिकायत, सूचना या संदेह के तथ्य, पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त हैं कि उक्त अपराध व्यक्ति द्वारा किया गया है
- जब पुलिस अधिकारी इस आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है:
- ऐसे व्यक्ति को आगे अपराध करने से रोकने के लिए
- अपराध की जांच उचित और सटीक करने के लिए
- अपराध के साक्ष्य को खत्म या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से व्यक्ति को निषेध (प्रोहिबिट) करने के लिए
- व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोत्साहन, धमकी या वादा करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- जिस व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जब भी सम्मन किया जाता है, तो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जब भी बुलाया जाता है और तारीख सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, और ऐसी गिरफ्तारी करते समय पुलिस द्वारा रिकॉर्डिंग दर्ज की जाएगी और लिखने के कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यदि प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, तो कारण लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है।
ऐसी स्थिति जहां एक पुलिस अधिकारी के पास इस जानकारी के आधार पर विश्वास करने का उचित कारण है कि किया गया अपराध प्रकृति में एक संज्ञेय अपराध है और इसकी सजा सात साल से अधिक हो सकती है, जुर्माना या बिना जुर्माना के और यहां तक कि मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है और ऐसे व्यक्ति ने इस तरह का अपराध किया है:
- इस संहिता के तहत या राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत।
- यदि किसी व्यक्ति के पास किसी ऐसी वस्तु का कब्जा पाया जाता है, जिस पर उचित आधार पर चोरी की गई संपत्ति होने का संदेह है और जिस व्यक्ति पर उचित परिस्थितियों में ऐसी चीज से संबंध रखने का अपराध करने का संदेह है।
- यदि कोई व्यक्ति ड्यूटी करते समय किसी पुलिस अधिकारी या भागे हुए या भागने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति के रास्ते में बाधा डालता है।
- जब किसी व्यक्ति पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से असावधान होने का उचित रूप से संदेह हो, या
- यदि कार्य भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किया जाता है, लेकिन यदि इसे भारत में किया गया होता, तो उसे एक अपराध माना जाता,
- एक व्यक्ति जो एक रिहा कैदी है और धारा 356 की उप-धारा (5) के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है,
- एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोई सम्मन किया गया है, वह लिखित या मौखिक हो सकता है, किसी अन्य पुलिस अधिकारी से प्राप्त किया गया है, बशर्ते कि सम्मन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और अपराध या किसी अन्य कारण को निर्दिष्ट करता है जिससे गिरफ्तारी हो सकती है, और यह सम्मन जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना व्यक्ति को कानूनी रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति देता है।
2. यदि कोई व्यक्ति जो असंज्ञेय अपराध से संबंधित नहीं है या जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है या मजबूत जानकारी प्राप्त हुई है या एक उचित संदेह मौजूद है, तो उसे अपवाद के रूप में गिरफ्तार किया जाएगा, बशर्ते कि यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के तहत हो।
आईपीसी की धारा 498A की अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल)
धारा 498A के तहत बढ़ते दुरूपयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की आंखों में खलबली मचा दी है। झूठे आरोप से परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इस प्रकार समाज में उनकी प्रतिष्ठा में बाधा आती है।
इस प्रकार इन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है:
- शिकायतकर्ता के पति के पास मौजूद सभी गहने जैसे सोने या चांदी के गहने वापस कर दिए जाने चाहिए और आरोपी को शिकायतकर्ता के नाम एक राशि जमा करनी होती है।
- जब बुलाया जाए तब याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने के लिए बाध्य है और उसे गवाहों को धमकाना नहीं चाहिए।
- यदि आरोपी शिकायतकर्ता को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है।
- अगर दायर किया हुआ मामला अस्पष्ट है। दी गई शिकायत प्रकृति में झूठी है और दहेज के रूप में चीजों का संयम (रेस्ट्रेनमेंट) अस्पष्ट है।
क्रूरता
- क्रूरता शब्द को अभी तक जानबूझकर, क़ानून में परिभाषित नहीं किया गया है। यह न्यायाधीशों को स्थिति और बदलते सामाजिक और नैतिक (मोरल) मूल्यों के अनुसार मामले का फैसला करने की स्वतंत्रता देने के लिए किया गया है।
- “क्रूरता” शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता हो सकती है।
- क्रूरता के लिए कारक हमेशा तथ्य का प्रश्न होते हैं।
- इस धारा में “क्रूरता” का कोई उचित अर्थ नहीं है क्योंकि यह महिलाओं को बुराई से सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वह अपने वैवाहिक स्थान पर गरिमा (डिग्निटी) के साथ रहती है।
- आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध का गठन करने के लिए क्रूरता आवश्यक अनिवार्यताओं में से एक है। यह दिखाया जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ क्रूरता की वास्तविक राशि इस धारा के तहत अपराध का निर्माण करने के लिए पर्याप्त है।
अपराध का वर्गीकरण
- धारा 498A के तहत अपराध संज्ञेय है जिसका अर्थ है कि पुलिस के पास परिस्थितियों के अनुसार वारंट या किसी अन्य कानून के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति है।
- इसकी प्रकृति गैर-जमानती है जिसका अर्थ है कि केवल अदालत के पास जमानत देने की शक्ति है।
शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?
- पीड़ित पत्नी द्वारा या
- अपने पिता, माता, भाई, बहन द्वारा
- जब न्यायालय रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी व्यक्ति को अनुमति प्रदान करता है।
पति
“पति” शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है जो कानून की नजर में कानूनी है और पति की नकली स्थिति के तहत महिला को क्रूरता के अधीन करता है जो धारा 498A के तहत आता है। ऐसा कोई निषेध नहीं है जो “पति” शब्द को परिभाषित करता हो, उन परिस्थितियों में जहां विवाह अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने वाले व्यक्ति, ऐसी महिला के साथ रहते हैं और “पति” के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आईपीसी की धारा 498A के दायरे से बाहर होने के हकदार नहीं है।
दूसरी पत्नी
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि आईपीसी की धारा 498A के तहत दूसरी पत्नी भी शिकायत कर सकती है।
- जब किसी व्यक्ति का पूर्व विवाह उस महिला से छुपाया जाता है जिसके साथ दूसरी शादी का अनुबंध किया गया है, तो वह अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत शिकायत करने की हकदार होगी।
- ए. सुभाष बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला इस धारा के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है।
अदालत द्वारा संज्ञान (कॉग्निजेंस)
सीआरपीसी की धारा 198A के तहत, अदालत आईपीसी की धारा 498A के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेने के लिए बाध्य है।
उन मामलों को छोड़कर जहां पीड़ित पत्नी द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन द्वारा या अदालत की अनुमति के साथ, रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
क्रूरता और उत्पीड़न (हैरेसमेंट)
पति के रिश्तेदार
- इस धारा के तहत अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक घटक है। निर्णयों के संदर्भ में “रिश्तेदार” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि “रिश्तेदारों” का अर्थ पति के पिता, माता, बहन, भाई पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाना है।
- यहां रिश्तेदार का मतलब ऐसे लोग हैं जो खून, शादी या गोद लेने से जुड़े हुए हैं।
- इस धारा के तहत अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक घटक है।
क्रूरता की पिछली घटनाएं
- कालियापेरुमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, यह देखा गया कि “ठीक पहले” क्रूरता के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक था।
- यह साबित करने के लिए कि घटना से कुछ समय पहले उसके साथ क्रूरता की गई थी, यह दिखाना आवश्यक है।
- “ठीक पहले” के तहत अवधि अदालत द्वारा घटना की परिस्थितियों और तथ्यों के तहत निर्धारित की जाती है।
धारा 498A और दहेज की मांग
जब एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा इस तथ्य के कारण परेशान किया जाता है कि वह अपने ससुराल या पति द्वारा की गई धन या संपत्ति की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थी, तो उसके पति या ससुराल वालों को आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी ठहराया जाएगा। यह धारा दहेज की मांग के अधीन उत्पीड़न से संबंधित है।
इंदर राज मलिक बनाम सुनीता मलिक
- इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था।
- यह स्पष्ट रूप से उचित है कि एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 498A के साथ-साथ दहेज निषेध की धारा 4 दोनों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के तहत दोहरे संकट की स्थिति नहीं बनती है।
विजेंदर शर्मा बनाम राज्य
- इस मामले में विद्वान एएसजे ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता को आग से जलाने का प्रयास किया गया था और ऐसा दूसरी बार हुआ था, अग्रिम जमानत का अनुरोध किया गया था।
- इस तरह याचिका खारिज कर दी गई थी।
- लेकिन आरोपी सुलह करने और शिकायतकर्ता की संपत्ति वापस करने के लिए तैयार था और उसने निर्धारित राशि भी जमा कर दी थी।
- लेकिन शिकायतकर्ता कभी भी कार्यवाही में नहीं आया था।
- इस प्रकार इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी।
डॉ सुनील कुमार बनाम राज्य
- इस मामले में विवाद विवाह की तिथि से 6 वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त होने के बाद उत्पन्न हुआ था।
- पार्टी के बीच विवाद का कारण संभवत: मृतक के अवैध संबंध होने का शक था।
- पहले दहेज की कोई मांग और बदसलूकी नहीं की गई थी।
- यह बहुत अस्पष्ट था कि इतने लंबे समय के बाद अपीलकर्ता अचानक दहेज की मांग और मृतक के साथ इस हद तक दुर्व्यवहार करने लगे कि उसने आत्महत्या कर ली।
- इस प्रकार, आरोप अप्राकृतिक और असंभव बने रहे थे।
धारा 498A और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
- यह देखा गया है कि महिलाओं के अपने पति या ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न या क्रूरता के शिकार होने के मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण मुकदमे में देरी हो रही है। तो इस स्थिति में जहां आपराधिक न्यायालय के समक्ष आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला लंबित (पेंडिंग) है और आरोप अस्पष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20, 21, 22 के तहत राहत की मांग कर सकता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करना है और आईपीसी की धारा 498A का उद्देश्य महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न और क्रूरता से बचाना है। इस प्रकार, ये दो प्रावधान महिलाओं को हिंसा से बचाव के उपाय प्रदान करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और आईपीसी की धारा 498A के बीच केवल अंतर यह है कि आईपीसी की धारा 498A एक उपाय के रूप में आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 सिविल सूट को उपचार के रूप में प्रदान करता है।
- वे घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत अंतरिम राहत भी मांग सकती हैं।
आईपीसी की धारा 498A और तलाक
- यदि आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत, तलाक की तारीख से लंबे समय के बाद दर्ज की जाती है, तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- मोहम्मद मियां बनाम यूपी राज्य के मामले में यह देखा गया कि पत्नी ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 325, 504 और 506 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके तलाक को 4 साल से ज्यादा हो चुका है।
- और कार्यवाही रद्द कर दी गई।
आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग
- हर कानून दुख को ठीक करने और लोगों को सामाजिक बुराई के अधीन होने की जांच करने के लिए डाला गया है। लेकिन हम अक्सर कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, जो संवैधानिक वैधता के बराबर है। इस धारा को इसलिए डाला गया ताकि एक महिला अपने वैवाहिक स्थान पर सम्मान के साथ रह सके। लेकिन उनमें से कुछ अपने ससुराल वालों को परेशानी में डालने के लिए फर्जी मामला दर्ज कराती हैं। यह भी देखा जाता है कि न्यायाधीश कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरोपी को अपराधी मानने लगते हैं। यह कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुभव के कारण होता है। उन्होंने फैसला सुनाते समय खुद को स्थिति में रखा होता है। समाज में जैसे-जैसे महिलाएं बहुत पीड़ित होती हैं, हर कोई उन पर विश्वास करने लगता है और अक्सर वे विशेषाधिकारों (प्रिविलेज) का दुरुपयोग करती हैं। हाल के मामलों में यह देखा गया है कि धारा 498A के प्रावधानों का दुरूपयोग किया जा रहा है।
- सुशील कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य में, यह देखा गया था कि
- शिकायत ससुराल वालों को परेशान करने के इरादे से की गई थी।
- चूंकि इस अपराध को गैर-जमानती बना दिया गया है, इसलिए पुलिस और एजेंसियों द्वारा अग्रिम जमानत लेने के लिए परिवारों को परेशानी में डाल दिया गया था।
- कार्यवाही हमेशा इस अनुमान से शुरू होती है कि आरोपी दोषी है।
- इस तरह के कार्य कानूनी आतंकवाद का कारण बन रहे हैं।
- लेकिन यह केवल वैधानिक प्रावधान के दुरुपयोग के कारण कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने के बराबर नहीं है।
- इसके अलावा अनुमान तब तक किया जायेगा जब तक कि विपरीत तर्क सिद्ध न हो जाए।
- इस प्रकार निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए “दिशानिर्देश” तैयार करने के लिए विवाद उठाया गया था।
आईपीसी 498A के दुरुपयोग की सजा
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में जो निर्णय दिया गया वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना था कि पुलिस अधिकारी बिना किसी पुख्ता सबूत के आरोपी को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट उन्हें लापरवाही से हिरासत में न लें। निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि वे पुलिस अधिकारियों को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार न करने का निर्देश दें। उन्हें स्थिति के मापदंडों (पैरामीटर) से गुजरने और यह सोचने के लिए निर्देशित किया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
- पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1) (b) (ii) के तहत निर्दिष्ट एक चेकलिस्ट प्रदान की जानी है।
- आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने से पहले, पुलिस अधिकारियों को भरी हुई चेकलिस्ट को अग्रेषित (फॉरवर्ड) करना होता है और उन कारणों के साथ-साथ उन आवश्यकताओं को भी उचित ठहराना होता है जो स्थिति में गिरफ्तारी की मांग करती हैं।
- फिर मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारियों की प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करना होता है। उसे यह बताना होगा कि वह निम्नलिखित कथनों से संतुष्ट है और यह निरोध (डिटेंशन) को अधिकृत (ऑथराइज्ड) करता है।
- यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पुलिस अधिकारियों ने मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, तो लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के उद्देश्य से रिपोर्ट को जिले के पुलिस अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जानी चाहिए।
- आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत मामला दर्ज होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अदालत के सामने पेश होना होता है, लेकिन अगर रिकॉर्ड लिखित रुप से दर्ज होने की प्रक्रिया में है तो जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसे मजिस्ट्रेट तक बढ़ाया जा सकता है।
- यदि पुलिस अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है और वह अदालत की अवमानना (कंटेंप्ट) के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा जो कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जाएगा।
- यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना कारणों को दर्ज किए हिरासत में लेने का निर्देश देता है तो उस पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
राजेश कुमार बनाम यूपी राज्य के मामले में, निर्णय धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के निर्देशों पर आधारित था। इसने सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के दिशानिर्देशों को और संशोधित किया। वे निम्नलिखित हैं:
- प्रत्येक जिले के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (अथॉरिटी) को एक या अधिक परिवार कल्याण समितियां गठित करने का निर्देश दिया जाता है। इसमें तीन सदस्य होंगे।
- इन समितियों के कामकाज की समीक्षा (रिव्यू) वर्ष में कम से कम एक बार समिति के अध्यक्ष द्वारा की जानी है जो कि जिला और सत्र न्यायाधीश हैं।
- समिति के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज शिकायतों का निरीक्षण करना है। सदस्य पार्टियों के साथ संवाद कर सकते हैं और संचार (कम्यूनिकेशन) का कोई भी तरीका हो सकता है।
- इन सदस्यों को गवाह बनने की अनुमति नहीं है।
- सदस्यों द्वारा रिपोर्ट उस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी है जिसके तहत शिकायत दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर इसे दायर किया गया था।
- समिति इस संबंध में अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है।
- जब तक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) प्रदान किया जाता है।
- समिति के सदस्यों को मानदेय (होनोरेरियम) दिया जाता है।
- आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायतों की जांच के लिए एक नामित अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।
- निपटारे के मामले में वैवाहिक मामले से संबंधित आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा किया जाता है। इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के लिए खोला जाना चाहिए।
- मामले का फैसला उसी दिन भी किया जा सकता है जब लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को कम से कम एक स्पष्ट दिन के नोटिस के साथ जमानत आवेदन दायर किया जाता है।
- जब व्यक्ति भारत में नहीं रह रहा हो तो पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस का बीमा, नोटिस नहीं होना चाहिए।
- ये प्रावधान शारीरिक चोट या मृत्यु से जुड़े अपराधों पर लागू नहीं होते हैं।
आईपीसी की धारा 498A/406
आईपीसी की धारा 498A/406 के झूठे मामलों में जमानत कैसे मांगें
महिलाओं द्वारा अपने ससुराल वालों के साथ-साथ पति की मानसिक स्थिति को बाधित करने के लिए बढ़ती अस्पष्ट शिकायतों के कारण, अदालत फैसला सुनाने से पहले एक कदम पीछे हटी है यह जांचने के लिए कि क्या निर्दोष को दंडित तो नहीं किया गया है। इस प्रकार, जमानत “ईआई इनकम्बिट प्रोबेशन क्वि डिसिट, नॉन क्यू नेगटा” के सिद्धांत पर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक सभी को निर्दोष माना जाता है।
हाल के निर्णयों में जमानत देते समय न्यायालय द्वारा विचार किए गए आधार
पराग बंसल और अन्य बनाम राज्य
- इस मामले में यह देखा गया कि शिकायतकर्ता एक पढ़ी-लिखी और पेशेवर वकील थी, इस प्रकार सभी प्रावधानों से अवगत होने के कारण उसने इसके अनुसार अपना आरोप प्रस्तुत किया।
- लेकिन सभी बयान झूठे निकले।
- यहां तक देखने में आया कि बुलाए जाने पर आरोपी हमेशा अदालत में पेश होता है और इस प्रकार जमानत दी गई।
नितेश अरोड़ा बनाम एन.सी.टी. दिल्ली की राज्य सरकार
- इस मामले में याचिकाकर्ता असाइनमेंट के लिए यूएसए की यात्रा करने की अनुमति मांगता है और उसका वीज़ा समाप्त होने वाला था और अमरीका पहुंचने के बाद उसका नवीनीकरण (रिन्यू) हो जाएगा।
- इस प्रकार उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई और भारत पहुंचने के बाद उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।
498A/406 के मामले में अग्रिम जमानत मिलने की संभावना
पवित्र उरांव और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
- इस मामले में यह देखा गया कि शिकायतकर्ता अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं थी और अपने पति और उसके माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी।
- इस तरह उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे थे।
- दर्ज की गई शिकायत अस्पष्ट पाई गई।
- आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायत में प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) कोई मामला नहीं आया।
- इस प्रकार इन परिस्थितियों में उन्हे जमानत प्रदान की है।
आईपीसी की धारा 498A कंपाउंडेबल है या नहीं
- धारा 498A के तहत अपराध प्रकृति में बहुत गंभीर होने के कारण कंपाउंडेबल नहीं है क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 320 के तहत शामिल नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह कंपाउंडेबल नहीं है, कुछ उच्च न्यायालयों ने अपवाद प्रदान किया है, ऐसे मामलों में जहां पार्टियों ने सुलह कर ली है और यदि पति और पत्नी ने एक साथ रहना शुरू कर दिया है। तब अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इसे कंपाउंडेबल बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती है।
- लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि धारा 320 के तहत एक नॉन-कंपाउंडेबल को कंपाउंडेबल कैसे माना जा सकता है।
- बी.एस जोशी बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब दोनों पार्टी आईपीसी की धारा 498A के तहत दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उच्च न्यायालय इसे कंपाउंडेबल मान सकता है और कार्यवाही रद्द कर सकता है।
आईपीसी की धारा 498A के हाल के फैसले
रश्मि चोपड़ा बनाम यूपी राज्य
तथ्य
- इस मामले में यह देखा गया कि रश्मि चोपड़ा और राजेश चोपड़ा के बेटे नयन चोपड़ा ने प्रतिवादी (रिस्पॉन्डेंट) की बेटी वंशिका बोबल से शादी की थी। फिर वे अमेरिका चले गए, और शादी के दो साल बाद, नयन ने कलामाज़ू परिवार प्रभाग, मिशिगन, अमेरिका के लिए सर्किट कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी।
- रश्मि के पिता नयन के पिता से मिलने गए, जहां वह मोटी रकम की मांग कर रहे था और उसके बाद रश्मि के पिता के साथ दो और लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया गया।
- बड़ी रकम की मांग की थी।
- इस प्रकार सभी अपीलार्थियों पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 498A एवं धारा 3 एवं 4 के तहत आरोप लगाए गए।
- फिर उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा काउंसलिंग के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत चल रहे मध्यस्थता (मिडिएशन) केंद्र भेजा गया। लेकिन यह काम नहीं आया।
- सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन अपीलकर्ता द्वारा शिकायत और कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय में दायर किया गया था।
- उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता न होने पर इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
अपीलकर्ताओं द्वारा दलील
- दलीलों के मुताबिक समन की तारीख से पहले ही दोनों का तलाक हो गया था।
- शिकायत की प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 498A के तहत कोई अपराध नहीं दिखता है।
- शिकायत पीड़िता द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी।
निर्णय
- ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब किसी महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो संबंधित महिला को ही शिकायत दर्ज करानी होगी।
- प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत, जो कि वंशिका के पिता थे, पीड़िता को प्रदान किए गए आधार पर विचारणीय नहीं मानी जा सकती है।
- इस प्रकार, अपीलकर्ता के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत विचारणीय नहीं थी।
- इस प्रकार, आरोपी को राजेश चोपड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया जाना था, जो आरोपी था।
राय
- मेरे अनुसार, दिया गया निर्णय युक्तिसंगत (राशनलाइज्ड) है।
- चूंकि वे तलाकशुदा थे, इसलिए विवाह का कोई अस्तित्व नहीं था, जो कि आईपीसी की धारा 498A का एक अनिवार्य तत्व है।
- इस प्रकार पीड़िता को इस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- इस फैसले में उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए सही कहा था।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मध्यस्थता होने पर ही अपराध कंपाउंडेबल हो सकता है। लेकिन इस मामले में दोनों पार्टी के बीच कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी।
सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया
- मामला संख्या : रिट याचिका (सिविल) संख्या 2015 की 73
- याचिकाकर्ता (पेटीशनर): सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार
- प्रतिवादी: यूनियन ऑफ़ इंडिया कानून और न्याय मंत्रालय और अन्य
- निर्णय की तारीख: 14 सितंबर, 2018
- बेंच: जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम खानविलकर, जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़
तथ्य
- प्रतिवादी को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई ताकि प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) में एक समान दिशा-निर्देश हो। यदि राज्य की प्रक्रिया में एफआईआर दर्ज की जाती है तो घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए और अगर नियुक्त समितियां मामले को प्रभावी ढंग से देख रही हैं। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर पीड़ितों और उनके बच्चों की रोकथाम, जांच, अभियोजन और पुनर्वास सहित मामले अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं।
- क्रूरता के अधीन महिलाओं द्वारा आईपीसी की धारा 498A के तहत आसानी से एफआईआर दर्ज करने के लिए, प्रतिवादियों को परमादेश (मैनडेमस) जारी करने की प्रार्थना की गई।
- उसके लिए देश के कानून के सहयोग से आईपीसी की धारा 498A के तहत एफआईआर दर्ज करने की एक समान नीति होनी चाहिए।
- इस याचिका के पीछे मुख्य उद्देश्य धारा 498A के पीछे के सामाजिक उद्देश्य की रक्षा करना था जिसका शोषण विभिन्न अदालतों द्वारा सुझाए गए विभिन्न योग्यताओं और प्रतिबंधों के प्रावधानों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें हाल के मामलों में निर्णय भी शामिल थे। महिलाओं के द्वेषपूर्ण इरादे से धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार इस मामले में शिकायत की वैधता की जांच के लिए जांच की आवश्यकता है। राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य में फैसले के बाद नए दिशानिर्देश शामिल किए गए जिसके कारण धारा 498A के तहत दर्ज की गई शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण समितियों का गठन किया गया। अदालत के निर्देश के अनुसार गिरफ्तारी का निर्देश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि समिति की रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को वैवाहिक विवाद से संबंधित विवाद होने पर आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही को निपटाने के लिए दोनों पार्टी द्वारा किए गए किसी भी समझौते के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
- आईपीसी की इस धारा 498A के पीछे के मकसद और उद्देश्यों का फायदा उठाया जा रहा है।
- मामले की समीक्षा के लिए कोई समान नियम और कानून नहीं हैं।
- यह कहते हुए तथ्य सामने आए हैं कि आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन नकली शिकायत के अस्तित्व को साबित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार इसे आधार को हटाने का अधिकार नहीं है।
- घटनाओं की निगरानी करने वाले तंत्र प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।
- यह प्रावधान झूठा बयान देने वाली महिलाओं को ससुराल वालों को परेशानी में डालने से रोकने के लिए है।
- लेकिन जो वास्तव में पीड़ित होते हैं उन्हें इसका उचित इलाज नहीं मिल पाता है।
प्रतिवादियों द्वारा तर्क
- इस धारा को महिलाओं द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
- कुछ महिलाएं गुस्से में आकर अपने ससुराल वालों से बदला लेने की कोशिश करती हैं।
- गिरफ्तारी का यह प्रावधान पुलिस और अन्य संगठनों को आरोपी को मुश्किल में डालने की अनुमति देता है।
निर्णय
- किसी भी न्यायालय को विधायिका (लेजिस्लेचर) को कोई कानून बनाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।
- नियुक्त समितियों के कामकाज की जांच करना न्यायालय के हिस्से में संभव नहीं है।
- यह केवल प्रस्तुत रिपोर्ट को देख सकता है और इसके माध्यम से यह जान सकता है कि क्या रिपोर्ट झूठी प्रकृति की है।
- न्यायालय ने यह भी देखा कि कल्याण समितियों के कर्तव्य और आगे की कार्रवाई संहिता से परे हैं।
- इस प्रकार जांच अधिकारियों को जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य, डी.के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ललिता कुमारी और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया था।
- राजेश शर्मा के मामले में दिशा-निर्देशों में बदलाव थे:
- परिवार कल्याण समितियों की स्थापना, वैधानिक (स्टेच्यूटरी) ढांचे के अनुरूप नहीं थी।
- पार्टी के बीच समझौता हो जाने पर भी वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
- प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि जांच अधिकारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- जब इस मामले में जमानत पर विचार किया जाता है, तो दहेज सामग्री की वसूली पर विचार करने का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
राय
- इस मामले के फैसले के अनुसार, धारा 498A के मूल प्रावधान के बीच संतुलन बनाए रखना था जो कि आरोपी को न्याय प्रदान करना है और यह जांचना है कि क्या निर्दोष को दंडित नहीं किया जा रहा है।
राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य
- मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2017 की 1265
- याचिकाकर्ता: राजेश शर्मा और अन्य
- प्रतिवादी: यूपी राज्य और अन्य
- निर्णय की तिथि: 27 जुलाई 2017
- बेंच: श्री ए.एस. नाडकर्णी और श्री वी.वी. गिरी
तथ्य
- शिकायत में यह मुद्दा उठाया गया है कि उसके साथ दहेज की मांग की गई है।
- लेकिन उठाया गया मुख्य तर्क “एक वैवाहिक विवाद को निपटाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों में रस्सी बांधने की प्रवृत्ति की जांच करना” था।
निर्णय
- प्रत्येक जिले के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को एक या अधिक परिवार कल्याण समितियां गठित करने का निर्देश दिया गया। इसमें तीन सदस्य होंगे।
- इन समितियों के कामकाज की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार समिति के अध्यक्ष द्वारा की जानी है जो कि जिला और सत्र न्यायाधीश हैं।
- समिति के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज शिकायतों का निरीक्षण करना है। सदस्य पार्टियों के साथ संवाद कर सकते हैं और संचार का कोई भी तरीका हो सकता है।
- इन सदस्यों को गवाह बनने की अनुमति नहीं है।
- सदस्यों द्वारा रिपोर्ट उस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी है जिसके तहत शिकायत दर्ज होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर इसे दायर किया गया था।
- समिति इस संबंध में अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है।
- जब तक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है।
- कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- समिति के सदस्यों को मानदेय दिया जाता है।
- आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायतों की जांच के लिए एक नामित अधिकारी को नियुक्त किया जाना है।
- निपटारे के मामले में वैवाहिक मामले से संबंधित आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा किया जाता है। इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के लिए खोला जाना चाहिए।
- मामले का फैसला उसी दिन भी किया जा सकता है जब लोक अभियोजक को कम से कम एक स्पष्ट दिन के नोटिस के साथ जमानत आवेदन दायर किया जाता है।
- पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस का बीमा, नोटिस नहीं होना चाहिए, जब व्यक्ति भारत में नहीं रह रहा हो।
- ये प्रावधान शारीरिक चोट या मृत्यु से जुड़े अपराधों पर लागू नहीं होते हैं।
राय
- मैं फैसले की सराहना करूंगा क्योंकि इससे निर्दोषों को कार्यवाही से बचने में मदद मिलेगी।
के.वी.प्रकाश बाबू बनाम कर्नाटक राज्य
- मामला संख्या : आपराधिक अपील संख्या 1138-1139
- याचिकाकर्ता: के.वी. प्रकाश बाबू
- प्रतिवादी: कर्नाटक राज्य
- बेंच: सीजेआई दीपक मिश्रा
- निर्णय की तिथि: 22 नवंबर 2016
तथ्य
- इस मामले में शिकायतकर्ता मृतक का पिता था।
- इसमें मृतका के पति का विवाहेतर संबंध (मैरिटल अफेयर) था जिसके कारण वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
निर्णय
- उसके पति को आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें व्यभिचार (एडल्टरी) का कोई प्रावधान नहीं है और यह अनैतिक होगा।
- और अफवाह के आधार पर वह मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही थी।
- इस स्थिति में धारणाएं क्रूरता का निर्माण नहीं कर सकतीं है।
राय
- हर धारा के तहत अपराध का निर्माण करने के लिए, इसकी अनिवार्यता को साबित करने की जरूरत है।
- इस धारा में व्यभिचार किया जाता था जिसे छल माना जाता है और यह अनिवार्यतत्वों में से एक नहीं है।
- और मृतक ने अफवाहों के आधार पर तथ्यों का निर्माण किया जिसे अनुमान माना जाएगा।
मोहम्मद मिया बनाम यूपी राज्य
- मामला संख्या : आपराधिक अपील संख्या 2018 की 1048
- याचिकाकर्ता: मोहम्मद मियां
- प्रतिवादी: यूपी राज्य
- फैसले की तारीख: 21 अगस्त, 2018
तथ्य
- शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उसकी सास ने उसके बाल पकड़ लिए और उसके साथ क्रूरता की गई।
- पति ने उसे जमकर पीटा।
- उसकी सास के साथ उसकी भाभी भी बाल खींचने में शामिल थी।
- उसने यह भी बताया है कि उसका तलाक चार साल से अधिक समय पहले हो गया है।
निर्णय
- उसकी भाभी द्वारा उसके बाल खींचे का आरोप अस्पष्ट पाया गया क्योंकि वे दोनों स्थिति के दौरान मौजूद नहीं थे और इस पर विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
राय
- न्यायालय के फैसले की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि अनुमान के अनुसार फैसला नहीं दिया जा सकता है।
हीरा लाल बनाम राजस्थान राज्य
- मामला संख्या : आपराधिक अपील संख्या 790/2017
- याचिकाकर्ता: हीरा लालू
- प्रतिवादी: राजस्थान राज्य
- निर्णयकी तारीख: 24 अप्रैल, 2017
- बेंच: रोहिंटन फली नरीमन, मोहन एम शांतनगौदरी
तथ्य
- इस मामले में आत्महत्या करने वाली महिलाओं को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया था।
- जब उसके पति के माता-पिता उसके साथ रहने आए तो वह थक गई थी।
- इसलिए ससुराल वालों की हरकत से बौखलाकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जला लिया।
निर्णय
- जैसा कि प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों से यह देखा गया कि उसके साथ किया गया उत्पीड़न इतना गंभीर अपराध नहीं था कि वह क्रूरता का गठन करे।
राय
- फैसला उचित नहीं था। क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता के अधीन है।
- इस मामले में उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यह क्रूरता के समान है।
संदर्भ
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- (2014) 8 SCC 273
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- Pawan Kumar v State of Haryana AIR 1998 SC 958
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- Reema Aggarwal v. Anupam, (2004) 3 SCC 199)
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