आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43B

0
327

यह लेख Danish Ur Rahman S द्वारा लिखा गया है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। यह लेख कटौतियों की मूल बातें, लेखांकन (अकाउंटिंग) के तरीकों, तथा कटौतियों का दावा करने पर उनके प्रभाव और आयकर अधिनियम की धारा 43B के अन्य सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करता है। इसमें व्ययों पर कटौती की अनुमति केवल व्ययों के वास्तविक भुगतान पर ही देने की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

कराधान विधि के क्षेत्र में सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। कर सरकार के लिए अपने कार्यों को पूरा करने हेतु प्राथमिक राजस्व है। भारत के मामले में संप्रभु प्राधिकरण, अर्थात सरकार, को किसी भी व्यक्ति पर किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए कर लगाने का अधिकार है। आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), बिक्री कर, सीमा शुल्क, बिजली शुल्क, पूंजीगत लाभ कर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कर हैं, तथा सरकार को कर लगाने की किसी भी प्रक्रिया के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। 

यह लेख कटौतियों और उनके दावा करने के तरीके से संबंधित है। कटौती का दावा विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे करदाता द्वारा लेखांकन की पद्धति। आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे “अधिनियम, 1961” के रूप में उल्लेखित किया गया है) की धारा 43B में यह प्रावधान है कि कुछ व्ययों के लिए कटौती केवल तभी दी जा सकती है जब ऐसे व्ययों का भुगतान किया गया हो, भले ही करदाता द्वारा लेखांकन की कोई भी विधि अपनाई गई हो। धारा 43B को विधानमंडल द्वारा ऐसे व्ययों के लिए अनियमित और गैरकानूनी कटौतियों जिनका भुगतान भी नहीं किया गया था, पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था,। 

यह लेख धारा 43B के सभी पहलुओं, इसके सामान्य नियम, व्यावहारिक पहलुओं, न्यायिक व्याख्या और अपवादों पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करेगा। आइये सबसे पहले समझते हैं कि कराधान में कटौती का क्या मतलब है। 

कटौतियाँ क्या हैं?

कर कानून के क्षेत्र में कटौती सबसे प्राचीन अवधारणाओं में से एक है। कटौती की अवधारणा का पालन लोग अनादि काल से करते आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार को करों का भुगतान करना अनिवार्य है, और कोई भी व्यक्ति अपने करों का भुगतान किए बिना बच नहीं सकता है। किसी भी अन्य देश की तरह, भारत में भी लोग किसी न किसी तरह से अपने कर देयता को कम करना चाहते हैं। कटौती करदाता की वास्तविक कर देयता को कम करने के सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य तरीकों में से एक है। कटौतियां या कर कटौती सामान्यतः करदाता की कर-भुगतान देयता को कम करने के लिए सरकार के समक्ष किए गए दावों को संदर्भित करती हैं। 

कटौती वह राशि है जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय कुल कर राशि से काटी जा सकती है, जिससे अंततः उसकी कर देयता कम हो जाती है। कटौतियों का उपयोग करदाता अपने जीवन में किये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खर्चों में कटौती के लिए करते हैं। 

आम तौर पर कटौती का उपयोग करदाताओं द्वारा उनके लागू संबंधित वर्ष के अंत में कर रिटर्न दाखिल करते समय किया जाता है, जिसमें वे अपनी कुल कर देयता से कटौती के रूप में कुछ व्यय घटा देते हैं। ऐसे व्यय करने का समय करदाता की लेखापरीक्षा (ऑडिट) पद्धति के अनुसार भिन्न हो सकता है। 

कटौती का समय भी करदाता की लेखापरीक्षा पद्धति के अनुसार भिन्न होता है। कुछ करदाता अपने कुल देय कर से व्ययों को घटा देते हैं और अंततः उन व्ययों का भुगतान करने से पहले ही अपनी कर देयता को कम कर लेते हैं। इससे समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि किसी व्यय के लिए भुगतान किए जाने से पहले ही करदाताओं ने उन व्ययों को अपनी कर देयता से घटा दिया और जितना कर उन्हें देना था, उससे कम कर का भुगतान किया। धारा 43B इस समस्या को हल करने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है। 

भारत में आयकर की गणना करते समय कटौतियों का उपयोग क्यों किया जाता है?

कर कटौती से तात्पर्य करदाता द्वारा विभिन्न व्ययों और निवेशों से उत्पन्न होने वाली अपनी कर देयता से कुछ निश्चित राशि की कटौती के लिए किए गए दावों से है। सामान्यतः, यदि किसी करदाता ने कुछ व्यय किए हैं, तो वह अपनी कुल सकल आय से उन व्ययों को घटाने का हकदार है, जिसके आधार पर वह लागू कर दरों के अनुसार कर का भुगतान करने का हकदार है, और इससे अंततः करदाता की कर देयता कम हो जाएगी। कटौतियों के सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य प्रकारों में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), बैंक सावधि (फिक्स्ड) जमा (एफडी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं (एससीएसएस), गृह ऋण ईएमआई, म्यूचुअल फंड, अन्य निवेश, जीवन बीमा प्रीमियम, पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, सेवानिवृत्ति बचत योजना, भुगतान किए गए मकान किराए, शैक्षिक व्यय, स्वास्थ्य देखभाल व्यय, धर्मार्थ योगदान आदि से संबंधित व्यय शामिल हैं। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि कर कटौती और कर छूट का उपयोग करदाता की समग्र कर देयता को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। कर कटौती एक करदाता द्वारा अपने आयकर देयता को कम करने के लिए किए गए कुछ व्यय हैं, जो लागू कर दरों के अनुसार आयकर का भुगतान की जाने वाली राशि में से कुछ व्ययों या निवेशों को घटाकर किया जाता है। जबकि, कर छूट का अर्थ है किसी विशेष आय या राशि पर कर भुगतान से पूर्ण राहत या पूर्ण माफी है। कर कटौती और कर छूट दोनों का उपयोग सरकार द्वारा करदाताओं को कुछ वित्तीय और सामाजिक लेनदेन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इन दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाओं को उदाहरणों की मदद से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। 

उदाहरण: एक सामाजिक कार्यकर्ता X, जो एक व्यवसाय चलाता है, नियमित रूप से धर्मार्थ संस्थाओं और कुछ आपदा राहत कोषों (फंड्स) को कुछ धनराशि दान करता है, X को इन लेनदेन में किसी भी कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि X को दान के लिए खर्च की गई राशि पर कर से छूट प्राप्त है। इसी प्रकार, अध्यापिका Y, जो एक शिक्षण विद्यालय से वेतन पाती है, अपने और अपने परिवार के लिए जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करती है, और वह बीमा प्रीमियम के भुगतान से होने वाले इन व्यय को अपनी कुल कर देयता से घटा सकती है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि Y को बीमा प्रीमियम या किसी अन्य समान व्यय पर खर्च की गई राशि पर कर कटौती प्राप्त होती है। 

इन दोनों काल्पनिक स्थितियों में, सरकार चाहती है कि करदाताओं की संपत्ति का उपयोग विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन में किया जाए। उदाहरण के लिए, सरकार चाहती है कि करदाता कटौती प्रदान करने के लिए कुछ कार्यक्रमों में भाग लें, और इसी तरह, सरकार चाहती है कि करदाता कर छूट प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्रों में निवेश या पैसा खर्च करें। 

लेखांकन पद्धति के प्रकार

करदाता की कर देयता की गणना के उद्देश्य के लिए लेखांकन पद्धति का प्रकार, करदाता की कटौती का दावा करने की क्षमता के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सामान्यतः दो प्रकार की लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और वे निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं। 

  1. लेखांकन की नकद पद्धति; और
  2. लेखांकन की व्यापारिक (मर्केंटाइल) या उपार्जन (एक्यूरल) विधि।

नकदी आधारित लेखांकन में, लेनदेन को लेखांकन प्रणाली द्वारा तब मान्यता दी जाती है जब नकदी वास्तव में प्राप्त होती है या वास्तव में भुगतान की जाती है, जबकि उपार्जन लेखांकन पद्धति या व्यापारिक लेखांकन पद्धति में, लेखांकन प्रणाली लेनदेन को तब दर्ज करती है जब आय अर्जित करने का अधिकार स्थापित हो जाता है या जब व्यय किया जाता है। 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B को लेखांकन की व्यापारिक या उपार्जन विधियों की सहायता से व्ययों का वास्तविक भुगतान किए बिना गैरकानूनी और अनुचित कटौती का दावा करने की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 43B

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत कटौती अधिनियम, 1961 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई कटौतियों से पूर्णतः भिन्न है। आयकर अधिनियम, 1961 के अधिकांश अन्य प्रावधान, जो कटौतियों से संबंधित हैं, में कटौती करदाता द्वारा किए गए कुछ निश्चित व्ययों के लिए होती है, जिन पर वह कटौती का दावा कर सकता है। 

हालाँकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत कटौती अधिकांशतः करदाता की ओर से देयताएं हैं, जो धारा 43B में उल्लिखित व्ययों का भुगतान करने के लिए बाध्य है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B कुछ व्ययों पर तभी कटौतियों की अनुमति देने से संबंधित है, जब ऐसे व्यय करदाता द्वारा चुकाए गए हों, न कि तब जब वे करदाता की लेखांकन विधियों के अनुसार किए गए हों। इस प्रकार, धारा 43B में कहा गया है कि कुछ कटौतियां केवल उन व्ययों के वास्तविक भुगतान पर ही दी जाएंगी जिनके लिए कटौती का दावा किया गया है। इसके अलावा, धारा 43B केवल उन व्ययों पर ध्यान केंद्रित करती है जो सरकार द्वारा लगाए गए वैधानिक देयता हैं। 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B अधिनियम, 1961 के प्रारंभ के समय मौजूद नहीं थी, इसे मूल रूप से वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा सम्मिलित किया गया था और यह अधिनियम, 1961 में कटौती के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। 

धारा 43B के अंतर्गत कटौती

धारा 43B नीचे सूचीबद्ध कुछ व्ययों के लिए कटौती की अनुमति तभी देती है जब ऐसे खर्चों का भुगतान कर दिया जाता है। इनमें से अधिकांश व्यय वैधानिक देयताएं हैं, जिनका भुगतान करदाताओं को करना होता है, जो संबंधित कानूनों के तहत उन व्ययों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। धारा 43B के दो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, पहला, उन करदाताओं द्वारा की जाने वाली गैरकानूनी या अनुचित कटौतियों को रोकना, जो वास्तव में उन व्ययों का भुगतान किए बिना ही कटौती का दावा करते हैं। दूसरा, कुछ करदाताओं को उनके वैधानिक देयताों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करना, जिसके लिए वे करदाता उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए, नियोक्ता अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान देने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत जिन व्ययों के लिए केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती की अनुमति है, वे निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं। 

  1. कर से संबंधित व्यय: किसी करदाता द्वारा कर, उपकर (सेस), शुल्क या फीस या किसी भी नाम से सरकार को किसी भी कानून के तहत भुगतान की गई कोई भी राशि या रकम अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत आती है। धारा 43B के अंतर्गत, करदाता किसी भी पिछले वर्ष की आय की गणना करते समय इन करों, उपकरों, शुल्कों आदि के लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब इन करों, उपकरों, शुल्कों आदि का भुगतान उस पिछले वर्ष में किया गया हो। 
  2. नियोक्ता के अंशदान (कंट्रीब्यूशन) से संबंधित व्यय: किसी करदाता द्वारा नियोक्ता के रूप में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी फंड,  सेवा निवर्तन निधि (सुपरएनुएशन फंड) या कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत आती है। नियोक्ता पिछले वर्ष की अपनी आय की गणना करते समय इन अंशदानों को कटौती के रूप में तभी दावा कर सकते हैं, जब ऐसे अंशदानों का भुगतान उसी पिछले वर्ष में किया गया हो। 
  3. बोनस या कमीशन के भुगतान से संबंधित व्यय: धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई राशि या रकम अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत आती है। धारा 36(1)(ii) किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले बोनस या कमीशन के रूप में दी जाने वाली राशि से संबंधित है। जो व्यक्ति ऐसा बोनस या कमीशन दे रहा है, वह पिछले वर्ष की अपनी आय की गणना करते समय उसके लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब ऐसा बोनस या कमीशन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया हो।
  4. किसी वित्तीय संस्थान को ब्याज के भुगतान से संबंधित व्यय: किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, या राज्य औद्योगिक निवेश निगम, राज्य वित्तीय निगम से किसी ऋण के लिए ब्याज के रूप में करदाता द्वारा देय कोई भी राशि धारा 43B के अंतर्गत आती है। जो व्यक्ति ऐसा ब्याज दे रहा है, वह पिछले वर्ष के लिए अपनी आय की गणना करते समय चुकाए गए ब्याज के लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब ऐसा ब्याज उस पिछले वर्ष में चुकाया गया हो। 
  5. वित्तीय कंपनी को ब्याज के भुगतान से संबंधित व्यय: जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से किसी ऋण के लिए ब्याज के रूप में करदाता द्वारा देय कोई भी राशि अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत आती है। जो व्यक्ति इस प्रकार का ब्याज दे रहा है, वह किसी पिछले वर्ष के लिए अपनी आय की गणना करते समय उसके लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब उस पिछले वर्ष में इस प्रकार का ब्याज चुकाया गया हो। 
  6. बैंकों को ब्याज के भुगतान से संबंधित व्यय: किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा) से लिए गए किसी ऋण के लिए ब्याज के रूप में करदाता द्वारा देय कोई भी राशि धारा 43B के अंतर्गत आती है। जो व्यक्ति इस प्रकार का ब्याज दे रहा है, वह किसी पिछले वर्ष के लिए अपनी आय की गणना करते समय उसके लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब उस पिछले वर्ष में इस प्रकार का ब्याज चुकाया गया हो। 
  7. प्राधिकृत अवकाश के लिए मजदूरी के भुगतान से संबंधित व्यय: किसी करदाता द्वारा अपने कर्मचारी को किसी प्राधिकृत अवकाश के बदले नियोक्ता के रूप में देय कोई भी राशि अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत आती है। नियोक्ता पिछले वर्ष के लिए अपनी आय की गणना करते समय इस राशि को कटौती के रूप में तभी दावा कर सकता है जब ऐसे अंशदान का भुगतान उस पिछले वर्ष में किया गया हो। 
  8. भारतीय रेलवे को भुगतान से संबंधित व्यय: रेलवे परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए किसी करदाता द्वारा भारतीय रेलवे विभाग को देय कोई भी राशि अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत आती है। वह करदाता जो रेलवे परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे को राशि का भुगतान कर रहा है, वह किसी पिछले वर्ष के लिए अपनी आय की गणना करते समय उसके लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है, जब ऐसी राशि उस पिछले वर्ष में रेलवे को भुगतान की गई हो। 
  9. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज) को भुगतान से संबंधित व्यय: किसी करदाता द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय कोई राशि, जिसका इन उद्यमों के साथ व्यावसायिक संबंध है, धारा 43B के अंतर्गत आती है। वह करदाता जिसे व्यवसाय के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह किसी भी पिछले वर्ष के लिए अपनी आय की गणना करते समय उसके लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है जब उस राशि का भुगतान उस पिछले वर्ष में लघु या सूक्ष्म उद्यमों को किया गया हो। 

धारा 43B के तहत कटौती का दावा करने की शर्तें 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B, अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान की तरह ही है जो करदाताओं द्वारा किए गए कुछ व्ययों के लिए कटौती की अनुमति देती है। हालाँकि, धारा 43B के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक अनिवार्य शर्त लगाई गई है। शर्त यह है कि, यदि कोई करदाता धारा 43B के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्ययों के लिए कटौती का दावा करना चाहता है, तो कटौती केवल तभी दी जा सकती है जब व्ययों का वास्तव में भुगतान किया गया हो। यदि करदाता अपने खातों में यह दर्ज करता है कि उसने कुछ व्यय किए हैं, लेकिन वास्तव में उनका भुगतान नहीं किया है, तो वह उन अवैतनिक (अनपेड) व्ययों के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता है। 

धारा 43B के अंतर्गत कुछ कटौतियां केवल वास्तविक भुगतान पर ही की जाएंगी

धारा 43B में कहा गया है कि “कुछ कटौतियाँ केवल वास्तविक भुगतान पर ही की जाएंगी।” धारा में कहा गया है कि धारा 43B में सूचीबद्ध कुछ व्ययों के संबंध में अधिनियम, 1961 के तहत अन्यथा स्वीकार्य कटौती केवल पिछले वर्ष की आय की गणना में ही अनुमत होगी जिसमें ऐसी राशि वास्तव में चुकाई गई हो। अधिनियम, 1961 की धारा 43B के अंतर्गत निहित इस अवधारणा को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। 

उदाहरण: एक व्यवसाय मालिक पर विचार करें जो आयकर के अतिरिक्त सरकार को संपत्ति कर भी देता है। वह आयकर के प्रयोजनार्थ अपनी आय की गणना करते समय सरकार को भुगतान की गई संपत्ति कर की राशि को अपनी आय से घटाने का हकदार है। हालांकि, वह अपनी आय से संपत्ति कर में कटौती करने का हकदार है, लेकिन उसे अपने द्वारा भुगतान किए गए संपत्ति कर पर कटौती का दावा करने से पहले अधिनियम, 1961 की धारा 43B की शर्त को पूरा करना आवश्यक है। अधिनियम, 1961 की धारा 43B के तहत मुख्य शर्त यह है कि व्यवसाय के मालिक को कटौती का दावा करने से पहले वास्तव में सरकार को जीएसटी राशि का भुगतान करना चाहिए। 

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने वर्ष 2016-2017 के लिए 250,000 रुपये की संपत्ति कर राशि का भुगतान किया है, और यदि वह उपार्जन या व्यापारिक पद्धति का पालन करता है, तो वह सरकार को वास्तव में संपत्ति कर का भुगतान करने से पहले वर्ष 2016-2017 के लिए कटौती के रूप में संपत्ति कर की गणना कर सकता है। हालाँकि, अधिनियम, 1961 की धारा 43B के तहत, व्यवसाय मालिक वर्ष 2016-2017 के लिए संपत्ति कर पर कटौती का दावा तभी कर सकता है जब उसने वर्ष 2016-2017 में उस संपत्ति कर का भुगतान किया हो। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कटौती का दावा अक्सर तब किया जाता है जब करदाता की समग्र कर देयता की गणना करने के लिए किसी पिछले कर योग्य वर्ष के लिए आय की गणना की जाती है। 

उदाहरण: एक अन्य उदाहरण पर विचार करें जिसमें एक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि हेतु अंशदान देना होता है। नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि के लिए भुगतान किए गए अंशदान को उनकी आय से घटाकर आयकर देयता कम करने का अधिकार है। वह व्यापारिक लेखांकन के माध्यम से भविष्य निधि के लिए योगदान करने से पहले भी यह बताकर कटौती का दावा कर सकता है कि उसने वे व्यय किए हैं और इस प्रकार वह उस कटौती का हकदार है। 

यदि नियोक्ता वर्ष 2016-2017 के लिए अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि के लिए अंशदान में कटौती करना चाहता है, यह बताकर कि उसने वे खर्च किए हैं, तो वह उन अंशदानों को अपनी आय से नहीं घटा सकता है, धारा 43B के तहत, वह भविष्य निधि के लिए उन अंशदानों में कटौती करने का हकदार तभी है जब उसने वर्ष 2016-2017 में उन अंशदानों का भुगतान किया हो। नियोक्ता की लेखा-पुस्तक में भविष्य निधि के लिए अंशदान के व्यय को दर्शाने मात्र से उसे इसके लिए कटौती का दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता, सिर्फ इसलिए कि वह लेखांकन की उपार्जन या व्यापारिक पद्धति का उपयोग कर रहा है। वह ऐसी कटौतियों का दावा तभी कर सकता है जब वह वास्तव में अंशदान का भुगतान कर दे। 

वे परिस्थितियाँ जब आयकर अधिनियम की धारा 43B का उपयोग किया जा सकता है

आयकर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B उन सभी स्थितियों में लागू नहीं होगी, जहां धारा 43B के अंतर्गत सूचीबद्ध व्ययों के संबंध में कटौती की अनुमति है। धारा 43B केवल तभी लागू होगी जब कर या शुल्क या किसी अन्य वैधानिक देयता का कटौती के रूप में दावा किया गया हो, लेकिन उक्त कर या शुल्क या किसी अन्य वैधानिक देयता का वास्तव में भुगतान नहीं किया गया हो। 

ए.डब्ल्यू. फिगिस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (2002) के मामले में, मूल्यांकनकर्ता ने बिक्री कर के भुगतान के लिए खर्च की गई किसी भी राशि पर कटौती का दावा नहीं किया था, हालांकि, मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 43B के तहत ऐसे किसी भी कर या शुल्क को अस्वीकार कर दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि जब करदाता ने कटौती के रूप में बिक्री कर की किसी राशि का दावा नहीं किया है, तो धारा 43B के तहत ऐसे किसी भी कर या शुल्क को अस्वीकार करने का मुद्दा गलत है। इस प्रकार, धारा 43B तभी लागू होगी जब किसी राशि पर कटौती का दावा किया गया हो, लेकिन वास्तव में उस राशि का भुगतान नहीं किया गया हो। 

इसी प्रकार, आयकर आयुक्त बनाम इंडिया कार्बन लिमिटेड (2003) के मामले में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43B का प्रावधान लागू नहीं होगा, जब करदाता ने राज्य बिक्री कर और केंद्रीय बिक्री कर के रूप में उसके द्वारा एकत्र की गई किसी भी राशि पर कटौती का दावा नहीं किया हो। 

आयकर आयुक्त बनाम दिनेश मिल्स लिमिटेड (2008) के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को स्पष्ट किया था, जहां धारा 43B के तहत कुछ खर्चों के लिए कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन मामलों में उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 43B केवल उन मामलों में लागू होगी जहां कोई शुल्क, कर, उपकर आदि किसी करदाता द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन ऐसे कर, उपकर या शुल्क प्राप्त करने की हकदार सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है, और फिर भी कर योग्य आय से कटौती का दावा किया जाता है। 

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 43B उस तारीख से लागू होगी जिस दिन यह प्रभावी हुई। उदाहरण के लिए, आयकर आयुक्त बनाम आधिकारिक परिसमापक कार्यालय (2009) के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 43B कर निर्धारण वर्ष 1983-1984 के लिए लागू नहीं है क्योंकि उक्त धारा 01-04-1984 की प्रभावी तिथि से लागू है। इस मामले में, एक कर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने वर्ष 1983-84 के लिए धारा 43B के तहत नगरपालिका कर और उपकर की कटौती को अस्वीकार कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम, 1961 की धारा 43B के तहत नगरपालिका कर और उपकर की कटौती को अस्वीकार करना गलत था। 

इसी प्रकार, श्रीकाकोल्लू सुब्बा राव एंड कंपनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1988) के मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि मूल रूप से अधिनियमित धारा 43B 01-04-1984 से प्रभावी थी और इस प्रकार यह प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 1984-1985 से लागू है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 43B 01-04-1984 या उससे पहले के व्ययों पर लागू है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B का दायरा और प्रभाव

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B का दायरा काफी सीमित है। यह धारा कुछ व्ययों की कुछ कटौतियों से संबंधित है, जो केवल ऐसे व्ययों के वास्तविक भुगतान पर ही अनुमत होंगी। विभागीय परिपत्र संख्या 372, दिनांक 8-12-1983 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे और प्रभाव को विस्तृत रूप से बताया गया। परिपत्र में कहा गया है कि अवैतनिक वैधानिक देयता की अस्वीकृति के लिए विधानमंडल द्वारा धारा 43B अधिनियमित की गई है। यदि किसी व्यक्ति पर किसी कानून के तहत कोई देयता है, और जब वह उस देयता को पूरा कर लेता है, तो वह कर रिटर्न दाखिल करते समय उसके लिए कटौती का दावा कर सकता है। 

हालाँकि, जब कोई व्यक्ति वैधानिक देयता का भुगतान नहीं करता है, लेकिन अपनी लेखा पद्धति के माध्यम से केवल अपनी पुस्तकों में उस व्यय को दर्शाकर कटौती का दावा करता है, तो धारा 43B लागू होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति A आयकर के अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह सरकार को जीएसटी का भुगतान करने पर कटौती का दावा कर सकता है। हालाँकि, यदि वह केवल यह दर्शाता है कि उसने अपनी पुस्तकों में जीएसटी का भुगतान करने का खर्च उठाया है, लेकिन वास्तविक भुगतान नहीं किया है, तो वह धारा 43B के आधार पर इसके लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

सरल शब्दों में, व्यापारिक लेखा प्रणाली या उपार्जन लेखा प्रणाली के अंतर्गत, आय और व्यय की गणना और योग उपार्जन के आधार पर किया जाता है, न कि वास्तविक भुगतान या प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है। कटौतियों पर व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के प्रभाव को एक उदाहरण की मदद से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। 

उदाहरण: एक उपयोगिता कंपनी का उदाहरण लें, उपयोगिता कंपनी ने अपने कार्यों के लिए जो बिजली का उपयोग किया है उसकी लागत उसकी पुस्तकों या उसके किसी भी खाते में शामिल होगी, जिसका उपयोग वह कर रिटर्न दाखिल करते समय सबूत के रूप में करती है, लेकिन बिजली की लागत का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उपयोगिता कंपनी को इस मामले में बिजली की लागत को व्यय के रूप में दर्ज करने के लिए एक जर्नल बुक तैयार करनी चाहिए। कंपनी उस उपार्जित व्यय के लिए कोई वास्तविक भुगतान किए बिना ही कटौती का दावा कर सकती है, और इसी प्रकार, उपार्जन विधि या लेखांकन के माध्यम से, कई करदाता उन व्ययों के लिए कटौती का दावा करते हैं जिनके लिए उन्होंने कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया है। 

इसलिए, धारा 43B का दायरा और प्रभाव केवल तभी कुछ व्ययों से संबंधित कटौती की अनुमति देता है जब ऐसे व्ययों का भुगतान किया जाता है। यदि धारा 43B के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी व्यय का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन करदाता की खाता बही में उसका लेखा-जोखा दर्ज कर दिया गया है, तो ऐसे व्यय पर कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B के उद्देश्य 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B  मुख्यतः दो उद्देश्यों के लिए अधिनियमित की गई थी। 

  • कुछ व्ययों के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उनका भुगतान किया जाएगा, न कि तब जब उनका लेखा करदाता की लेखा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिसका उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है।
  • करदाताओं को कटौती का दावा करने के लिए उनके वैधानिक देयता का भुगतान करने या निर्वहन करने के लिए बाध्य करना है। 

1970 और 1980 के दशक के दौरान, राजस्व विभाग के ध्यान में कई ऐसे मामले आए, जिनमें करदाताओं ने अपने वैधानिक देयताों का भुगतान नहीं किया, जैसे कि भविष्य निधि, उत्पाद शुल्क, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि में नियोक्ता का अंशदान, बहुत लंबे समय तक, जो कई वर्षों तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, अपने कर रिटर्न दाखिल करने के उद्देश्य से, करदाता वास्तव में भुगतान किए जाने से पहले ही कटौती के रूप में उपरोक्त वैधानिक देयता का दावा करते हैं, और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि कई व्यवसायों ने लेखांकन की व्यापारिक या उपार्जन पद्धति का पालन किया। इसके अलावा, कई करदाता इन देनदारियों पर विवाद करते हैं और उन्हें चुकाते नहीं हैं, यहां तक कि निर्विवाद देनदारियों को भी किसी न किसी कारण से चुकाया नहीं जाता है। 

वित्त अधिनियम, 1983 में राजस्व विभाग ने भारतीय करदाताओं द्वारा बजट में की जाने वाली इस गैरकानूनी प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम, 1961 में धारा 43B का क्रांतिकारी प्रावधान लागू किया। धारा 43B में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून के तहत करदाता द्वारा किसी भी कर, शुल्क या उपकर के रूप में देय किसी भी राशि या करदाता द्वारा नियोक्ता के रूप में भविष्य निधि, सेवा निवर्तन निधि या ग्रेच्युटी फंड जैसी किसी सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान के रूप में देय किसी भी राशि के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब ऐसे व्यय, जिनके लिए कटौती का दावा किया गया है, का भुगतान उसी संबंधित वर्ष में किया गया हो। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B को लागू करने के कारण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B  की यात्रा वित्त मंत्री के वर्ष 1983-1984 के बजट भाषण के साथ शुरू हुई। वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक, 1983 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सबसे पहले अधिनियम, 1961 की धारा 43B प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा कि धारा 43B को लागू करने का उद्देश्य कुछ करदाताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जो कर, उत्पाद शुल्क, किसी कर्मचारी के पीएफ में नियोक्ता का अंशदान आदि का भुगतान करने की अपनी वैधानिक देनदारी को लंबी अवधि तक पूरा नहीं करते हैं, जो कई वर्षों तक चलती है, लेकिन इस आधार पर अपनी आय से कटौती का दावा करते हैं कि उन्होंने वैधानिक देयता वहन की है। 

एलाइड मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली (1997) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 43B को लागू करने का उद्देश्य करदाताओं को उन देनदारियों का निर्वहन किए बिना भी वैधानिक देयता के लिए कटौती का दावा करने से रोकना है। इस प्रकार, भले ही करदाता ने धारा 43B के तहत निर्दिष्ट व्यय किया हो, धारा 43B का उद्देश्य यह है कि उसे उन व्ययों के लिए कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसने वास्तव में उन व्ययों का भुगतान नहीं किया हो। 

श्री पाइप्स बनाम आयकर उपायुक्त (2007) के मामले में, न्यायालय ने माना कि धारा 43B को इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था कि कर या किसी अन्य वैधानिक देयता के प्रति देयता का भुगतान या निर्वहन करदाता के कटौती के दावे को अनुमति देने से पहले किया जाए।  राजस्थान उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 43B एक कर-निर्धारण प्रावधान है और इसकी कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए, तथा धारा 43B के तहत कटौती के दावे पर प्रतिबंध करदाता की कुल कर योग्य आय की गणना के लिए है तथा यह कर कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र कानूनी प्रावधान का हिस्सा है। 

भारत अर्थ मूवर्स बनाम आयकर आयुक्त (2000) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 1961 में धारा 43B को मूल रूप से इसलिए जोड़ा गया था ताकि लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के आधार पर कटौतियों के अनुचित और गैरकानूनी दावों पर अंकुश लगाया जा सके, जिसमें वैधानिक देयता के वास्तव में भुगतान किए जाने से पहले ही कटौती का दावा कर दिया जाता है। 

धारा 43B में कुछ संशोधनों और उनके सम्मिलनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन माना गया, तथा तत्पश्चात उन्हें हटा दिया गया। उदाहरण के लिए, धारा 43B के खंड (f) को चुनौती दी गई क्योंकि यह धारा 43B के दायरे में नहीं आता था। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2007) और साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (2014) के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43B के खंड (f) में उल्लिखित अवकाश नकदीकरण न तो एक वैधानिक देयता है और न ही धारा 43B में शामिल किया जाने वाला आकस्मिक देयता है। इसलिए, उच्च न्यायालयों ने कहा कि धारा 43B(f) को अविवेकपूर्ण, मनमाना मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए, और यह भारत अर्थ मूवर्स बनाम आयकर आयुक्त (2000) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। 

ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें भारतीय न्यायालयों ने देश की वित्तीय स्थिति के बदलते तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे में कुछ उद्देश्यों को जोड़ा और हटाया है। इस लेख में नीचे कुछ उदाहरणों पर संक्षेप में चर्चा की गई है, जहां न्यायालयों ने धारा 43B के दायरे में कुछ कटौतियों को शामिल किया है और कुछ को बाहर रखा है। 

आयकर आयुक्त बनाम पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (2010) के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि ग्रेच्युटी फंड कर्मचारियों के कल्याण और लाभ के लिए बनाए रखा जाता है, और नियोक्ता द्वारा प्रीमियम का भुगतान जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित निधि में किया जाता है, जिसका उपयोग कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि एलआईसी द्वारा बनाए गए ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे में आता है। इस प्रकार, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी द्वारा बनाए गए ग्रेच्युटी फंड के प्रीमियम के भुगतान के लिए निधि के लिए वास्तविक भुगतान किए बिना कटौती का दावा नहीं कर सकता है। 

आयकर आयुक्त बनाम मोतीलाल पदमपत उद्योग लिमिटेड (2015) के मामले में, संशोधन के पूर्वव्यापी प्रभाव, जिसमें धारा 43B के दायरे में उपकर या शुल्क शामिल था, का तर्क दिया गया था। वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा अधिनियम, 1961 की धारा 43B में संशोधन किया गया और संशोधन में, “उपकर या शुल्क, चाहे किसी भी नाम से कहा जाए” शब्दों को धारा 43B में शामिल किया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि वित्त अधिनियम द्वारा धारा 43B में संशोधन का पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव होना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन 01-04-1989 से प्रभावी किया गया था और इस स्पष्ट प्रभावी तिथि को नकारा नहीं जा सकता तथा संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता था। 

मेसर्स शसुन केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त-II, चेन्नई (2011) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43B के तहत एक नियोक्ता के रूप में करदाता को किसी भी पीएफ या ग्रेच्युटी फंड या सेवा निवर्तन निधि या किसी अन्य फंड में योगदान के माध्यम से देय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिसे उसके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और यह अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे में आता है। 

ऐसे कुछ मामले हैं जहां न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ कटौतियां या व्यय अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे में नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए, केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम आयकर उप आयुक्त (2010) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 43B को केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, (1963) की धारा 5 के तहत शुल्क के अनुसार बोर्ड द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क के संबंध में विद्युत बोर्ड के मामले में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कुछ कानून इतने सशक्त हैं कि वे किसी व्यक्ति को उसके द्वारा लगाए गए देयता को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, तो धारा 43B के अंतर्गत ऐसा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मामले में, केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 की धारा 5 कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करती है, जो किसी व्यक्ति को उस कानून में लगाए गए देयता को पूरा करने के लिए बाध्य करती है और वह उस विद्युत शुल्क का भुगतान किए बिना कटौती का दावा नहीं कर सकता है। 

इसी प्रकार आयकर आयुक्त-8 बनाम ओविरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (2015) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 43B, करदाता के लेखा बही (बुक ऑफ अकाउंट्स) में धनराशि की वास्तविक प्राप्ति से पहले सेवा कर का भुगतान करने के देयता पर विचार नहीं करती है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B में महत्वपूर्ण संशोधन

वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा वर्ष 1983 में अधिनियम, 1961 में धारा 43B को शामिल किया गया था तथा देश की वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार संसद द्वारा इसमें तत्पश्चात विभिन्न संशोधन किए गए। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर लेख के इस भाग में नीचे चर्चा की गई है। 

1-4-1989 से पहले बोनस और कमीशन भुगतान धारा 43B के दायरे में नहीं थे। हालाँकि, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 में, धारा 43B को 1-4-1989 से संशोधित किया गया ताकि बोनस और कमीशन भुगतान को धारा 43B के अंतर्गत शामिल किया जा सके। अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(ii) कर्मचारियों को बोनस या कमीशन के भुगतान से संबंधित है, और इसे धारा 43B के दायरे में शामिल किया गया था। इस प्रकार, कर्मचारियों को बोनस या कमीशन के भुगतान को संबंधित वर्ष के लिए आय की गणना करते समय कटौती के रूप में तभी अनुमति दी जाती है जब ऐसे बोनस या कमीशन का भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसी वर्ष किया जाता है। 

धारा 43B के संबंध में एक और महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 1990 में किया गया और इस संशोधन ने धारा 43B के दायरे और प्रभाव को व्यापक बना दिया। यह संशोधन विभागीय परिपत्र संख्या 572 दिनांक 3-8-1990 जारी करके किया गया तथा यह संशोधन उसी तिथि से लागू हो गया। 

संशोधन द्वारा, धारा 43B का दायरा बढ़ाकर इसमें किसी भी राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम को ब्याज का भुगतान भी शामिल कर दिया गया। इस संशोधन के तहत, किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम या किसी राज्य वित्तीय निगम से लिए गए किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में देय किसी राशि को किसी भी संबंधित वर्ष के लिए कटौती के रूप में तभी अनुमति दी जाएगी, जब उस ब्याज का भुगतान उस संबंधित वर्ष में उन निगमों को किया गया हो। किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम या किसी राज्य वित्तीय निगम को दिया गया ब्याज कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा ब्याज वास्तव में आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले नहीं चुकाया गया हो। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B की व्याख्या

क़ानूनों की व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जो आंतरिक रूप से कराधान कानूनों से जुड़ा हुआ है। कराधान कानूनों की व्याख्या अन्य प्रकार के कानूनों जैसे सिविल कानून या दंड कानून से पूरी तरह अलग तरीके से की जानी चाहिए। धारा 43B के शब्दों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि यह धारा गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, जो एक प्रकार का खंड है जिसका प्रयोग कानून बनाने में किया जाता है। शब्द “बावजूद” भी एक गैर-बाधक खंड है। एक गैर-बाध्यकारी खंड का मूल रूप से मतलब है कि यह कानून के अन्य प्रावधानों के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, एक गैर-बाध्यकारी खंड का अन्य प्रावधानों पर सदैव अधिभावी (ओवरराइडिंग) प्रभाव होगा। 

इस प्रकार, इसे ध्यान में रखते हुए, यदि हम धारा 43B के सटीक शब्दों की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि धारा 43B को अधिनियमित करने के पीछे विधायिका का इरादा यह है कि किसी भी कर या शुल्क या किसी क़ानून के तहत किसी अन्य देयता से संबंधित कटौती को अधिनियम, 1961 की धारा 28 के तहत संबंधित वर्ष के लिए आय की गणना करने में तभी अनुमति दी जाएगी जब किसी क़ानून के तहत ऐसे कर या शुल्क या किसी अन्य देयता का भुगतान किया गया हो। 

धारा 43B के पीछे विधानमंडल का उद्देश्य यह है कि करदाता द्वारा भुगतान की देयता चाहे जिस भी पिछले वर्ष में ली गई हो, ऐसे भुगतान के लिए कटौती केवल तभी दी जाएगी जब वास्तविक भुगतान किया गया हो। इस प्रकार, लेखांकन के व्यापारिक आधार में भी, जहां करदाता ने कर या शुल्क आदि जैसी कुछ देयताएं अर्जित की हैं, जिन्हें वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और जिसके लिए करदाता को कटौती प्राप्त करने का अधिकार है, तथापि, धारा 43B के अनुसार, करदाता केवल भुगतान करने की देयता के उपार्जित होने पर कटौती प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, बल्कि करदाता केवल ऐसे कर या शुल्क के वास्तविक भुगतान पर ही कटौती प्राप्त करने का हकदार होगा। 

इसके अलावा, धारा 43B के तहत स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि करदाता, ऐसे व्ययों के वास्तविक भुगतान पर धारा 43B के तहत कुछ व्ययों के लिए कटौती के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसने लेखांकन की उपार्जन पद्धति के माध्यम से उन व्ययों के लिए पहले ही कटौती का दावा कर दिया है। इस प्रकार, अधिनियम, 1961 की धारा 43B स्पष्ट करती है कि करदाता को एक ही व्यय के लिए दो बार कटौती का लाभ पाने का हकदार नहीं होना चाहिए, अर्थात, उस समय जब वास्तविक भुगतान किया जाता है, और उस समय भी जब देयता उत्पन्न होती है या वहन की जाती है। 

लखनपाल नेशनल लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी (1986) के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 43B की भाषा के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि धारा के खंड (a) और (b) में उल्लिखित राशि की कटौती पिछले वर्ष में भी दी जाएगी यदि ऐसी राशि उस पिछले वर्ष में भुगतान की गई हो। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि “इसमें किसी भी संदेह या विचार की त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसी राशि को पिछले वर्ष की आय की गणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है जिसमें करदाता वास्तव में ऐसी राशि का भुगतान करता है।” इसके अलावा, आयकर आयुक्त बनाम कैडिला केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (1998) के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि लखनपाल नेशनल लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी (1986) के मामले में दिए गए तर्क पर पुनर्विचार करने में कोई योग्यता नहीं है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B की प्रकृति

कुछ विद्वानों और टिप्पणीकारों का कहना है कि धारा 43B के अंतर्गत प्रावधान दंडात्मक प्रकृति के हैं, इसलिए प्रावधान की उदार (लिब्रल) व्याख्या करने के बजाय शाब्दिक अर्थ में व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, धारा 43B की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि इसका परिचालन क्षेत्र केवल निर्दिष्ट चार क्षेत्र हैं, अर्थात् कर, उपकर, शुल्क या पारिश्रमिक। तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त (2019) के मामले में, अदालत ने कहा कि चूंकि धारा 43B दंडात्मक प्रकृति की है, इसलिए अदालतों द्वारा इसकी व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए, उदारतापूर्वक नहीं की जानी चाहिए। 

आयकर आयुक्त बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2001) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि भुगतान किए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के समापन स्टॉक में जोड़े गए शुल्क को कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है और इसे आय से घटाया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि ऐसे मामले में धारा 43B ऐसी कटौतियों के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक भुगतान संबंधित प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के दौरान पहले ही किया जा चुका है। 

इसलिए, उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि करदाता किसी भी व्यय के लिए कटौती का दावा तभी कर सकता है जब ऐसे व्ययों का वास्तव में भुगतान किया गया हो, और इसके अलावा, जब व्ययों के लिए किसी वास्तविक भुगतान के बिना भी ऐसी कटौतियों का दावा किया जाता है, तो करदाता उन व्ययों के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता जब उनका वास्तव में भुगतान किया गया हो। सरल शब्दों में कहें तो धारा 43B किसी भी करदाता को दो बार लाभ लेने से रोकती है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B की संवैधानिकता

अधिनियम की धारा 43B की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में क्रमशः कई रिट याचिकाएं दायर की गईं है। हालाँकि, इस धारा के प्रावधानों को असंवैधानिक नहीं माना जाता है। मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड बनाम भारत संघ (1986) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43B के प्रावधान संवैधानिक हैं। 

श्रीकाकोल्लू सुब्बा राव एवं कंपनी तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1988) के मामले में, धारा 43B की संवैधानिकता को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 43B के प्रावधान भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार, मोहन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी (1988) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिनियम, 1961 की धारा 43B की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।  

हाईटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, टिको मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य टिको मशीन्स (प्राइवेट) (1996) के मामले में, अधिनियम, 1961 की धारा 43B के कुछ प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(va) के स्पष्टीकरण प्रावधान और धारा 43B के दो प्रावधान, भले ही वे कर्मचारी राज्य बीमा निधि में नियोक्ता के योगदान, भविष्य निधि में योगदान और ग्रेच्युटी फंड में कर्मचारियों के योगदान के भुगतान और संबंधित अधिनियमों में नियत तारीखों के बाद कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी अन्य अंशदान की अस्वीकृति का प्रावधान करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 – समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। 

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1991) के मामले में वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा धारा 43B के पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित स्पष्टीकरण 2 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा गया स्पष्टीकरण खंड भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह खामियों को दूर करता है और न ही मनमाना या भेदभावपूर्ण है, तथा यह भारतीय संविधान के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी नहीं करता है। 

धारा 43B धारा 145 की पूरक (सप्लीमेंट्री) है

धारा 43B अधिनियम, 1961 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कई करदाताओं द्वारा कटौतियों के अवैध दावे को नियंत्रित करता है। हालाँकि, धारा 43B अपने आप में व्यय की किसी भी मद की कटौती के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत स्वीकार्य नहीं है। धारा 43B के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रावधान उन कटौतियों से संबंधित है जो अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य हैं। धारा 43B केवल कुछ व्ययों की कटौती हेतु पात्रता के लिए कुछ शर्तें और आवश्यकताएं निर्धारित करती है, जिनकी अनुमति अधिनियम, 1961 के अन्य प्रावधानों द्वारा भी दी गई है। 

अधिनियम, 1961 की धारा 145 में कहा गया है कि किसी भी व्यवसाय के लाभ या प्राप्ति या किसी पेशे से होने वाली आय की गणना नकद लेखा पद्धति या व्यापारिक (उपार्जन) लेखा पद्धति में की जा सकती है। धारा 43B धारा 145 का अपवाद है, क्योंकि धारा 145 लेखांकन पद्धति की परवाह किए बिना करदाता के व्यय में कटौती की अनुमति देती है, लेकिन धारा 43B तब तक कटौती को अस्वीकार्य बनाती है जब तक कि जिस व्यय के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उसका वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है। 

इस प्रकार, आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स केरल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन्स लिमिटेड (2008) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 43B धारा 145 की पूरक है। केरल उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 43B केवल उन कटौतियों की अनुमति के लिए एक अतिरिक्त शर्त है जो अन्यथा अधिनियम, 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत स्वीकार्य हैं। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B के अंतर्गत कोई दोहरी कटौती संभव नहीं है

अधिनियम, 1961 की धारा 43B की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह करदाता द्वारा किए गए समान व्यय के लिए करदाता को दोहरी कटौती की अनुमति देने पर रोक लगाती है। धारा 43B के स्पष्टीकरण 1, 3 और 3A किसी भी संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए किसी विशेष राशि की दोहरी कटौती पर रोक लगाते हैं। ये स्पष्टीकरण खंड स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के हैं। धारा 43B का प्रावधान यह घोषित करता है कि जहां धारा 43B के तहत किसी पिछले कर निर्धारण वर्ष की व्यावसायिक आय की गणना में पहले से ही कटौती की अनुमति दी गई है, वहां करदाता इस आधार पर धारा 43B के तहत फिर से किसी कटौती का हकदार नहीं होगा कि जिन व्ययों के लिए कटौती का दावा किया गया है, उनका भुगतान वास्तव में किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में किया गया है। वे व्यय जिनमें धारा 43B के अंतर्गत दोहरी कटौती की अनुमति नहीं है, निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं।

  1. धारा 43B के खंड (a) के तहत कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में या धारा 43B के खंड (b) के तहत किसी भविष्य निधि आदि में योगदान के रूप में निर्दिष्ट कोई राशि, जिसे पहले से ही किसी पिछले मूल्यांकन वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी गई है; या 
  2. धारा 43B के खंड (c) के तहत किसी कर्मचारी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए कमीशन या बोनस के रूप में या धारा 43B के खंड (d) के तहत किसी राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या किसी निजी वित्त पहल आदि से लिए गए किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्दिष्ट कोई राशि, जिसे पहले से ही किसी पिछले मूल्यांकन वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी गई है; या 
  3. धारा 43B के खंड (e) के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी आदि के अलावा किसी सहकारी बैंक से लिए गए ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्दिष्ट कोई राशि, जिसे पहले से ही किसी पिछले कर निर्धारण वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी गई है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B का सारांश

नीचे दी गई तालिका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत करती है, ताकि धारा 43B के प्रावधानों में निर्धारित अवधारणा को ठीक से समझा जा सके। 

क्रम सं. विषय-वस्तु  सारांश
1. प्रावधान अधिनियम, 1961 की धारा 43B “वास्तविक भुगतान पर कुछ कटौती की जाएगी।
2. उद्देश्य धारा 43B को गैरकानूनी और अनुचित कटौतियों को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। करदाताओं ने व्यापारिक लेखांकन पद्धति का उपयोग करके कुछ व्ययों पर कटौती का दावा किया, भले ही वास्तव में उन व्ययों का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए विधानमंडल ने अधिनियम, 1961 में धारा 43B को जोड़ा था।
3. शामिल किए गए भुगतान केवल धारा 43B के अंतर्गत निर्धारित व्ययों के भुगतान पर ही ऐसे व्ययों के वास्तविक भुगतान पर कटौती का दावा करने की अनुमति है।
4. भुगतान जो पात्र हैं धारा 43B के अंतर्गत निर्धारित व्यय के भुगतान पर कटौती का दावा तभी किया जा सकता है जब ऐसे भुगतान वास्तव में किए गए हों।
5. छूट नकद लेखांकन पद्धति के माध्यम से किए जाने वाले कोई भी भुगतान सामान्यतः अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा, कोई अन्य व्यय जो धारा 43B के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, उसे भी छूट दी जाएगी।
6. लेखांकन पर प्रभाव अधिनियम, 1961 की धारा 43B करदाताओं को नकद लेखांकन पद्धति का उचित उपयोग करने के लिए बाध्य करेगी तथा केवल वास्तविक भुगतान पर ही कटौती की अनुमति देगी, न कि लेखांकन की व्यापारिक पद्धति में प्रयुक्त व्ययों के उपार्जन पर अनुमति देगी।
7. मूल्यांकन वर्षों की प्रासंगिकता यदि किसी विशेष कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 43B के अंतर्गत सूचीबद्ध व्ययों के लिए कुछ कटौतियों का दावा किया जाता है, तो धारा 43B के अंतर्गत ऐसी कटौतियां तभी दी जाएंगी, जब ऐसे व्ययों का भुगतान उस कर निर्धारण वर्ष में किया गया हो।

निष्कर्ष

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सरकार ने कर चोरी और कटौतियों के अवैध दावों को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय और जांच व्यवस्था स्थापित की है। इस लेख में एकत्रित जानकारी से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1961 की धारा 43B, कटौतियों के गैरकानूनी दावे को रोकने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक ऐसा सुरक्षा उपाय है। सरकार का राजस्व पूरी तरह से कर लगाने और एकत्र करने की उसकी क्षमता पर आधारित है, अगर सरकार कर लगाने और एकत्र करने की प्रक्रिया को ठीक से प्रबंधित करने में असमर्थ है, तो देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह लागू करदाताओं पर सही कर देयता लगाए तथा उन करदाताओं को कटौती की अनुमति दे जो उन कटौतियों के हकदार हैं। 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B सरकार को व्यय पर कटौती की अनुमति देने का अधिकार तभी देती है जब ऐसे व्यय का भुगतान कर दिया गया हो। सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B की सहायता से कटौतियों और दोहरी कटौतियों के गैरकानूनी और अनुचित दावों को रोकती है। इस लेख में हमने धारा 43B की संवैधानिकता और न्यायालयों द्वारा धारा 43B के प्रावधानों की व्याख्या पर चर्चा की है। यह लेख मुख्य रूप से धारा 43B की आवश्यकता और उद्देश्य पर केंद्रित है तथा इसमें धारा 43B के व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या शुल्क आयकर अधिनियम की धारा 43B के दायरे में शामिल हैं?

शुल्क, कर के समान नहीं है क्योंकि कर और शुल्क लगाने के उद्देश्य अलग-अलग हैं। कर लगभग हर दूसरे व्यक्ति पर लगाया जाता है, तथापि शुल्क के मामले में यह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए केवल विशिष्ट समूह के लोगों पर ही लगाया जाता है। कई मामलों में न्यायालयों ने माना है कि शुल्क, कर के समान नहीं है, इसलिए यह धारा 43B के दायरे में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, आयकर आयुक्त बनाम उदयपुर डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड (2004) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि शुल्क कर से अलग है, इसलिए यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के आवेदन के अधीन नहीं है। 

कई मामलों में न्यायालयों ने माना है कि शुल्क आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के दायरे में नहीं आता है। उदाहरण के लिए, आयकर आयुक्त बनाम जी सोमन (2010) और आयकर आयुक्त बनाम श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता (2019) के मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने माना कि शुल्क धारा 43B के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं और इस प्रकार उन्हें वास्तव में भुगतान किए जाने से पहले भी कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। 

धारा 43B कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता द्वारा अंशदान के भुगतान को कैसे प्रभावित करती है?

यदि कोई नियोक्ता भविष्य निधि, ईएसआई निधि, मातृत्व निधि या कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में कोई योगदान देता है, तो इसे नियोक्ता के लिए एक व्यय माना जाता है, जिसे वह कुल कर योग्य आय से घटा सकता है, जिससे उसकी कर योग्य आय कम हो जाती है।  धारा 43B में यह प्रावधान है कि धारा 43B के अंतर्गत परिभाषित व्ययों के संबंध में किसी भी भुगतान को कटौती के रूप में तभी अनुमति दी जाएगी जब ऐसे व्ययों का वास्तव में भुगतान किया गया हो। 

इसलिए, नियोक्ता को पहले अपने कर्मचारियों की ओर से लागू सामाजिक सुरक्षा निधि में अपना अंशदान देना होगा ताकि वह उन अंशदानों को कटौती के रूप में दावा कर सके। यदि कोई नियोक्ता धारा 43B(b) के अंतर्गत किसी भी सामाजिक सुरक्षा निधि में कोई अंशदान नहीं देता है, लेकिन उसके लिए कटौती का दावा करता है, तो वह धारा 43B के आधार पर ऐसा नहीं कर सकता है। 

आयकर अधिनियम की धारा 43B के खंड (h) का क्या महत्व है? 

सूक्ष्म या लघु उद्यमों के अधिकारों की रक्षा के लिए हाल ही में धारा 43B का खंड (h) अधिनियमित किया गया था। कई करदाताओं ने लेखांकन की उपार्जन पद्धति का उपयोग करके सूक्ष्म या लघु उद्यमों को भुगतान किए बिना ही उन्हें देय राशि के लिए कटौती का दावा किया। मूलतः, करदाता सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे इसके लिए कटौती का दावा करते हैं, क्योंकि वे इन देय राशियों को लेखांकन की उपार्जन विधि के माध्यम से व्यय के रूप में दिखाते हैं, जिससे वे वास्तविक भुगतान करने से पहले ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय व्यय के लिए कटौती का दावा करने के पात्र हो जाते हैं। 

इसलिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अधिकारों की रक्षा के लिए धारा 43B (h) अधिनियमित की गई। धारा 43B (h) के तहत करदाता सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि पर कटौती का दावा तभी कर सकेंगे, जब वे वास्तव में उन उद्यमों को भुगतान करेंगे। 

क्या बजट 2024 में धारा 43B के संबंध में कोई हालिया संशोधन किया गया है?

हां, वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम 8) ने धारा 43B में सबसे हालिया संशोधन किया, और संशोधन में एक नया खंड (h) जोड़ा गया, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान किए गए व्ययों के लिए कटौती की अनुमति तभी देता है जब ऐसे व्यय वास्तव में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान किए जाते हैं। इस संशोधन का उद्देश्य उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों की रक्षा करना था जिन्हें उनका भुगतान नहीं मिला था। 

संदर्भ

  • Commentaries on Income Tax Law, Chaturvedi and Pithisaria’s Income Tax Law, Volume VI and VII.

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here