परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 13

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यह लेख Valluri Viswanadham द्वारा लिखा गया है। इसका उद्देश्य परक्राम्य (निगोशिएबल) लिखत (इंस्ट्रूमेंट)  अधिनियम, 1881 की धारा 13 की एक व्यापक परीक्षण प्रस्तुत करना है। यह इस धारा के इतिहास और इसके अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) का पता लगाएगा, साथ ही इसमें शामिल अवधारणाओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए प्रासंगिक मामलों की खोज करेगा और यह न्यायिक व्याख्याओं और मिसालें का भी विश्लेषण करेगा। लेख का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अदालतों ने धारा 13 के प्रावधानों की व्याख्या किस तरह से किया है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh ने किया है। 

Table of Contents

परिचय

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 के अनुसार, “एक परक्राम्य लिखत का अर्थ एक वचन पत्र (प्रोमिसरी नोट), विनिमय बिल (बिल ऑफ एक्सचेंज) या चेक है जो या तो धारक पर या धारक को देय होता है, चाहे ‘आदेश’ या ‘धारक’शब्द लिखत पर दिखाई देता है या नहीं।” एक परक्राम्य लिखत एक दस्तावेज के रूप में एक प्रकार का भुगतान का माध्यम है जो परिभाषित व्यक्ति या लिखत के समनुदेशिती (असाइनी) को भुगतान करना स्वीकार करता है या जारी करता है। व्यापार योग्य पत्रों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों में विभिन्न प्रकार के चेक शामिल हैं, जैसे व्यक्तिगत चेक, यात्री और कैशियर के चेक और वचन पत्र। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने से लेकर व्यवसायों के लिए वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने तक इनमें से प्रत्येक लिखत एक अद्वितीय उद्देश्य पूरा करता है।

एक परक्राम्य लिखत एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें किसी के मांग पर या किसी सहमत तारीख पर एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यह गैर-परक्राम्य दस्तावेजों से अलग है, जो ऐसे परक्राम्य हैं जिन्हें दूसरे पक्ष को हस्तांतरण या समर्थित नहीं किया जा सकता है और धारक के पास जारीकर्ता से भुगतान या स्वामित्व का दावा करने का अधिकार नहीं होता है। उदाहरणों में गैर-हस्तांतरणीय अनुबंध और कुछ प्रकार के प्रतिभूतियां (सेक्यूरिटीज) शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, एक व्यक्तिगत चेक आपको प्राप्तकर्ता का नाम और देय राशि लिखकर धन हस्तांतरित करने देता है। ऑनलाइन बैंकिंग एक लोकप्रिय विकल्प होने के बावजूद, यह विधि अभी भी मौजूद है क्योंकि यह सुरक्षित है लेकिन प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के मामले में धीमी है। छुट्टियों के दौरान विदेश में उपयोग किए जाने वाले यात्री चेक यहां फिट होते हैं, हालांकि उनका उपयोग कम हो गया है, सभी धन्यवाद डिजिटल विकल्प का आसानी से उपलब्ध होने को है। परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 के तहत परक्राम्य लिखत के विभिन्न उदाहरणों में वचन पत्र, विनिमय बिल और डिमांड ड्राफ्ट शामिल हैं। आज की व्यावसायिक दुनिया में परक्राम्य लिखत के बहुमुखी उपयोग हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी निर्यात फर्म पर विचार करें जो अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से वचन पत्र स्वीकार करती है। ये पत्र भुगतान के लिए शर्तें प्रदान करते हैं और कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर धन प्राप्त करने का आश्वासन देते हैं।

वचन पत्र पक्षों के बीच भविष्य के भुगतान पर सहमत होने वाले औपचारिक वादे हैं, जो स्पष्टता और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्याज दरों, समय सीमा और हस्ताक्षर जैसी शर्तों को कैप्चर करते हैं। जमा प्रमाण पत्र (सीडी) निश्चित अवधि के लिए निश्चित जमा को सक्षम बनाते हैं, उच्च-ब्याज रिटर्न प्राप्त करते हैं और जोखिम-विमुख व्यक्तियों को विश्वसनीय दीर्घकालिक निवेश के रूप में लाभान्वित करते हैं। भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है और उसे परक्राम्य में प्राप्तकर्ता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

परक्राम्य लिखत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं और लिखत को हस्तांतरित करने पर, परक्राम्य लिखत का धारक लिखत में मौजूद हर चीज के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। किसी भी लिखत को परक्राम्य प्रकृति का मानने के लिए उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और यह हस्ताक्षर या किसी चिह्न के रूप में हो सकता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (बाद में “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 13(1) में “अर्थ” अभिव्यक्ति का उपयोग करके, परक्राम्य लिखत  के विवरण को सीमित करने का इरादा नहीं था। परक्राम्य लिखत  अधिनियम, 1881 के तहत परक्राम्य लिखत  का विवरण व्यापक नहीं होने का इरादा था, जिसका अर्थ है कि परक्राम्य लिखत  अधिनियम, 1881 में दिया गया विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित उदाहरणों तक सीमित नहीं है। सभी विनिमय बिल और वचन पत्र परक्राम्य होते हैं जब तक कि वे हस्तांतरण को रोकने वाले शब्दों को संलग्न नहीं करते हैं या एक ऐसे उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं जिसके लिए वे हस्तांतरणीय योग्य नहीं होंगे।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत विनिमय बिल या वचन पत्र को परक्राम्य बनाने के लिए “आदेश” या “धारक” शब्द अब आवश्यक नहीं हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधिनियमित होने से पहले, लिखत को परक्राम्य बनाने के लिए, परक्राम्यता के कार्यात्मक शब्दों, जैसे “आदेश” या “धारक” या कोई अन्य शब्द जो द्रष्टा या निर्माता की ओर से इसे परक्राम्य बनाने के उद्देश्य को व्यक्त करता हो, सम्मिलित करना आवश्यक था। 

अतिरिक्त शर्तों के बिना किसी विशेष व्यक्ति को देय लिखत को परक्राम्य नहीं माना गया। हालांकि यह परक्राम्य योग्य नहीं था, फिर भी इसे अधिनियम के तहत एक वैध लिखत के रूप में मान्यता दी गई थी। ‘वाहक’ शब्द वाले चेक को हटा दिया गया और ‘धारक ‘ शब्द के बिना चेक को ‘धारक ‘ चेक माना गया और इसे परक्राम्य माना गया। 

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दोसभाई हीराचंद बनाम वीरचंद दलचकम (1918) में “वाहक” शब्द हटा दिए गए और “आदेश” शब्द के बिना चेक को “आदेश” चेक मानने के रिवाज को मानने से इनकार कर दिया और इसे परक्राम्य के रूप में माना। इस फैसले से काफी प्रतिकूलता उत्पन्न हुई और इसका असर व्यापारी समुदाय पर पड़ा। इस निर्णय ने अंग्रेजी अधिनियम के साथ तालमेल बिठाये बिना भारतीय अधिनियम के प्रावधानों को सुदृढ़ (रेनफोर्सड) किया। नतीजतन, भारत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों ने स्पष्ट किया कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए देय बिल और हस्तांतरण को रोकने वाले कोई शब्द या एक ऐसे उद्देश्य को इंगित करने वाले शब्द को शामिल नहीं करना, जिसे हस्तांतरण योग्य नहीं माना जाता है, आदेश पर देय बिल माना जाता है।

फोर्ब्स, फ़ोर्ब्स, कैंपबेल एंड कंपनी बनाम द ऑफिशियल असाइनी (1924) मे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई परक्राम्य लिखत मूल रूप से धारक के लिए देय है, तो कोई भी बाद का समर्थन इसकी परक्राम्य प्रकृति को नहीं बदल सकता, जिसका तात्पर्य यह था कि शुरू में धारक को देय एक परक्राम्य लिखत किसी भी बाद के समर्थन की परवाह किए बिना परक्राम्य रहता है जो आगे के परक्राम्यता को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर सकता है। अपनी शुरुआत में परक्राम्य बिल तब तक परक्राम्य रहता है जब तक कि इसका समर्थन करने वाला व्यक्ति आगे के परक्राम्यता के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है या जब तक परिपक्वता पर या उसके बाद निर्माता, अदाकर्ता या स्वीकारकर्ता द्वारा भुगतान या संतुष्टि नहीं की जाती है। केवल “वाहक” अभिव्यक्ति को हटाने से बिल गैर-हस्तांतरणीय नहीं होता है या इसकी परक्राम्यता मिटती नहीं है। धारा 13 “परक्राम्य लिखत” को परिभाषित करती है और आदेश या धारक के लिए देय वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक का विवरण प्रदान करती है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम और परक्राम्य लिखत

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (“स्टाम्प अधिनियम’) 1 जुलाई 1899 को लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य सरकार की आय बढ़ाना है। परिणामस्वरूप, स्टांप अधिनियम की भाषा की तकनीकी अर्थ में नहीं, बल्कि सामान्य अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए जो लोग अधिनियम में शामिल विषयों के बारे में जानकार हैं वे इसकी व्याख्या करने के लिए उपयोग करेंगे। स्टांप अधिनियम “बॉन्ड” और “वचन पत्र” की परिभाषा देता है। यह पता लगाने के लिए परीक्षण की व्यवस्था करने में जटिलता उत्पन्न हो गई थी कि क्या विशिष्ट दस्तावेज़ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अर्थ के अंतर्गत वचन पत्र हो सकता है या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1919 द्वारा धारा 13 संशोधन के बाद स्टाम्प अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत एक बॉन्ड हो सकता है।

यह कठिनाई उस मामले में उत्पन्न होती है जहां एक वचन पत्र को एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाता है। दस्तावेज़ एक निश्चित व्यक्ति को देय है और इसमें हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाले या इस इरादे को इंगित करने वाले कोई शब्द नहीं हैं कि यह हस्तांतरणीय नहीं होगा। ऐसे मामले में, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4, दस्तावेज़ की आवश्यकताओं को पूरा करती है जो एक वचन पत्र को एक लिखित लिखत  के रूप में परिभाषित करती है जो बैंक नोट या मुद्रा नोट नहीं है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या लिखत  के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त उपक्रम शामिल है। वादा मांग पर (ऑन-डिमांड) या भविष्य की तारीख पर हो सकता है। दस्तावेज़ धारक  करने के लिए देय एक वचन पत्र है, क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति को देय होने के लिए व्यक्त नहीं किया गया है और इसमें हस्तांतरण को रोकने या इरादे को प्रदर्शित करने वाले शब्द नहीं हैं कि यह हस्तांतरणीय नहीं होगा, इसलिए यह परक्राम्य है

यह देखते हुए कि दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया आदेश के लिए देय नहीं है, क्या स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(5)(b) अर्थ के अंतर्गत एक बॉन्ड माना जा सकता है, क्योंकि यह गवाहों द्वारा प्रमाणित है। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए, दो अधिनियमों अर्थात्, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों को देखना आवश्यक है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में लागू हुआ, परक्राम्य लिखत अधिनियम के सत्रह साल बाद, जो 1 मार्च, 1882 को लागू हुआ था। स्टांप अधिनियम की धारा 2(22) के तहत वचन पत्र को परिभाषित करने के लिए वचन पत्रों के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखना है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम दोनों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(5)(b) के अर्थ की व्याख्या करते समय परक्राम्य लिखत अधिनियम की प्रासंगिकता को स्वीकार करना आवश्यक है। विधानमंडल ने, 1919 में परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन करते समय, स्टाम्प अधिनियम में बांड की परिभाषा में कोई परिवर्तन लाना आवश्यक नहीं समझा। संशोधन से पहले, गैर-परक्राम्य वचन पत्र, जिसे गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया था और किसी विशेष व्यक्ति को देय था, को एक बांड माना जाता था। 

यह पता लगाने के लिए कि ऊपर दिया गया दस्तावेज़ एक वचन पत्र है या बांड है, परक्राम्य लिखत अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम को एक साथ पढ़ना होगा। संशोधन से पहले की स्थिति यह थी कि दस्तावेज़ को विशेष रूप से धारक  पर देय होना चाहिए यदि यह एक वचन पत्र होना था। यदि यह केवल किसी निश्चित व्यक्ति को देय है, तो यह “धारक  पर देय नहीं है।” संशोधन के बाद, किसी दस्तावेज़ को बांड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह धारक  पर देय नहीं है या वचन पत्र के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। विशेष रूप से, किसी दस्तावेज़ को बांड माने जाने के लिए, इसे स्पष्ट रूप से आदेश पर देय नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि यह किसी निश्चित व्यक्ति को देय है और इसमें हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाले या इस इरादे को इंगित करने वाले शब्द नहीं हैं कि यह हस्तांतरणीय नहीं होगा, तो यह आदेश पर देय है।

न्यायमूर्ति पीएन भगवती जब गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तब जगिवनदास भीखाभाई बनाम गुमानभाई नरोत्तमदास (1965) के मामले में आयोजित किया था कि संशोधन के बाद, भले ही कोई वचन पत्र हो जो किसी आदेश पर देय नहीं है, लेकिन विशुद्ध रूप से किसी विशेष व्यक्ति को भुगतान करने का बिना शर्त वचन देता है, यह अभी भी एक वचन पत्र होगा और इसलिए परक्राम्य होगा, बशर्ते कि इसमें स्थानांतरण को रोकने या किसी ऐसे उद्देश्य को इंगित करने वाले शब्द नहीं हैं जिसके लिए इसे हस्तांतरणीय नहीं किया जाएगा।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 की खंडवार व्याख्या 

धारा 13

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 का यह खंड (1), “परक्राम्य लिखत” शब्द की परिभाषा का वर्णन करता है, उल्लेख करता है कि इसमें आदेश या धारक के लिए देय वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक शामिल हो सकता है।

धारा 13(1) का स्पष्टीकरण (i)

वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक एक ऐसे आदेश के लिए देय होता है जिसे इतना देय माना जाता है या जो किसी विशेष व्यक्ति को देय होने के लिए व्यक्त किया जाता है और इसमें हस्तांतरण को रोकने या इस उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले शब्द शामिल नहीं होते हैं कि यह हस्तांतरणीय नहीं होगा।

धारा 13(1) का स्पष्टीकरण (ii)

वचन पत्र, विनिमय बिल, या चेक को धारक को देय माना जाता है यदि यह स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है या यदि उस पर एकान्त या अंतिम पृष्ठांकन (एंडॉर्समेंट) खाली छोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लिखत  पर उस व्यक्ति द्वारा दावा किया जा सकता है जिसके पास इसका पर्याप्त स्वामित्व है।

धारा 13(1) का स्पष्टीकरण (iii)

यह स्पष्टीकरण निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई वचन पत्र, विनिमय बिल, या चेक किसी विशिष्ट व्यक्ति को देय है, न कि “उसे या उसके आदेश” इसका अर्थ अभी भी उस व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए देय माना जा सकता है, जिससे उसे भुगतान को लागू करने के तरीके में लचीलापन मिलता है।

धारा 13(2)

धारा 13(2) निर्दिष्ट करता है कि एक परक्राम्य लिखत को दो या दो से अधिक भुगतान कर्ताओं को पारस्परिक रूप से आवंटित किया जा सकता है, या इसे दो में से एक, एक अकेले या कई भुगतानकर्ताओं के विकल्प में आवंटित किया जा सकता है।

परक्राम्य लिखतों का वर्गीकरण

एक परक्राम्य लिखत एक लिखित दस्तावेज है जो दस्तावेज़ में नामित भुगतानकर्ता के साथ, मांग पर या निर्धारित समय पर एक विशिष्ट राशि के भुगतान की गारंटी देता है। सामान्य उदाहरणों में वचन पत्र, विनिमय बिल और चेक शामिल हैं।

वचन पत्र

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4, में परिभाषित वचन पत्र बताता है कि यह लिखित रूप में एक लिखत  है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त उपक्रम (अंडरटेकिंग) होता है, जो केवल एक निश्चित व्यक्ति को, या उसके आदेश पर, या लिखत  के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करता है।

विनिमय बिल

विनिमय बिल को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 5, में परिभाषित किया गया है और बताती है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें एक बिना शर्त आदेश होता है जिसमें एक विशिष्ट व्यक्ति को उस व्यक्ति को, उनके आदेश को, या लिखत  के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

चेक 

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 6 में परिभाषित चेक एक विनिमय बिल है जो एक निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित (ड्रॉन) किया गया है और स्पष्ट रूप से मांग के अलावा अन्य देय होने के लिए नहीं कहा गया है। इसमें ट्रांकुएटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और चेक का इलेक्ट्रॉनिक रूप शामिल हो सकता है। 

रेलवे रसीद

रेलवे रसीद रेलवे प्रबंधन द्वारा माल की पहचान पर जारी की गई एक रसीद है जो माल भेजने वाले को उस रेल टर्मिनल पर माल पहुंचाने की अनुमति देती है जहां ट्रेन जानी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने, इब्राहिम इसाफाई बनाम भारत संघ (1964), में कहा कि रेलवे रसीद एक परक्राम्य लिखत या अर्ध परक्राम्य लिखत नहीं है। भले ही इसे एक अर्ध-परक्राम्य लिखत के रूप में माना जाना था,यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल उस लिखत के समर्थन और वितरण से, न केवल प्रतिनिधित्व किए गए सामान के वितरण का अधिकार समाप्त हो जाता है, बल्कि स्वयं शीर्षक भी समाप्त हो जाता है।

हैंडनोट

पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से भगवती प्रसाद भगत बनाम पाहिल सुंदरी (1968) में कहा कि यदि स्टांप के नीचे और तारीख तक किसी हैंडनोट का पृष्ठांकन भाग निष्पादक की लिखावट में लिखा गया है, इस परिस्थिति के बावजूद कि हैंडनोट का मुख्य भाग उक्त निष्पादकों की लिखावट में नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के तहत यह अनुमान उत्पन्न होगा कि हैंडनोट प्रतिफल के लिए बनाया गया था या आकर्षित किया गया था।

हुंडी

हुंडी बैंकों या भौतिक मुद्रा का उपयोग किए बिना मुद्रा हस्तांतरण की एक प्रणाली है। यह विश्वास पर आधारित है और हवालादार नामक विश्वसनीय लोगों को शामिल करता है, जो लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें, कोई भी व्यक्ति जो धन भेजना चाहता है (एक प्रेषक) हवालादार के पास जाता है और उन्हें वह मुद्रा देता है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हवालादार फिर उन्हें एक हुंडी देता है, जो एक लिखित दस्तावेज है जो प्रेषित मुद्रा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेषक इस हुंडी को धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) या किसी अन्य हवालादार को देता है जो प्राप्तकर्ता को भुगतान देगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निज़ामुद्दीन बनाम जुगल किशोर (1996) में माना कि “हुंडी” एक परक्राम्य लिखत है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 पर प्रासंगिक उदाहरण

पैकिंग पेपर सेल्स (पंजीकृत) और अन्य बनाम श्रीमती वीणा लता खोसला (2007)

पैकिंग पेपर सेल्स (पंजीकृत) और अन्य बनाम श्रीमती वीणा लता खोसला (2007),याचिकाकर्ता, पैकिंग पेपर सेल्स (रजिस्टर्ड) और अन्य बनाम श्रीमती वीना लाटा खोसला (2007) के मामले में साझेदारी फर्म ने स्वर्गीय ओ.एस. खोसला को ऋण दिया, और ओ.एस. खोसला ने प्रति वर्ष 24% की ब्याज दर के साथ एक वर्ष के भीतर 25,000 रुपये चुकाने का वादा किया। हालांकि, उन्होंने क्रमिक वादों के बाद भी ऋण नहीं चुकाया और उनका निधन हो गया। प्रतिवादी, जो ओ.एस. खोसला के पुत्र और पत्नी हैं, ने उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी, जो स्वर्गीय श्री ओ.एस. खोसला के पत्नी और पुत्र हैं, ने उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया और इसलिए, प्रतिवादियों को ऋण चुकाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

गवाहों के परीक्षण के दौरान, दस्तावेजों की स्वीकृति के संबंध में आपत्तियां उठाई गईं, जिनके बारे में कहा गया था कि स्वर्गीय ओ.एस. खोसला द्वारा निष्पादित किया गया था। चूंकि निष्पादित किए गए वचन पत्र पर ठीक से और पर्याप्त रूप से स्टांप नहीं लगाया गया था, इसलिए उन्हें साक्ष्य के रूप में अमान्य होने का विरोध किया जा रहा था। निचली अदालत ने देखा कि कानून के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और क्योंकि भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 35(a) के अनुसार स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, यही कारण है कि दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि दस्तावेज वचन पत्र नहीं हैं और प्रतिवादियों ने बदले में तर्क दिया है कि विचाराधीन दस्तावेज वचन पत्र हैं। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 के तहत अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक दस्तावेज जो स्वीकृति की प्रकृति में है, जो ऋण चुकाने या ब्याज चुकाने की किसी भी शर्त को बताता है, स्टांप अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित स्वीकृति नहीं हो सकता।

भारतीय स्टांप अधिनियम का अनुच्छेद 1 विभिन्न दस्तावेज़ प्रकारों के लिए प्रावधान और स्टांप शुल्क के प्रयोजनों के लिए उनके वर्गीकरण का उल्लेख करता है। वर्गीकरण उनके व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। वचन पत्र एक बिना शर्त का वादा है, जो निर्माता द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान एक विशिष्ट व्यक्ति या परक्राम्य के धारक को करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। संशोधन के बाद, एक दस्तावेज को बॉन्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह आदेश पर देय नहीं है, वचन पत्र के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, और अधिनियम के तहत बांड के रूप में मान्यता प्राप्त अतिरिक्त वित्तीय दस्तावेज शामिल करता है लेकिन वचन पत्रों की विशिष्ट विशेषताएं नहीं रखता है। विनिमय बिल एक लिखित आदेश है जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष के मांग पर या एक पूर्व निर्धारित तिथि पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

यह मानते हुए कि विचाराधीन दस्तावेज़ ऋण चुकाने की गारंटी देता है, इसलिए दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 को पढ़ते समय, अधिनियम की धारा 13 के साथ पारस्परिकता में, इसे एक वचन पत्र मानने के लिए, दस्तावेज को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि लिखित रूप में होना और दस्तावेज़ बनाने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण उपक्रम इसमें शामिल होना। उपक्रम में किसी निश्चित व्यक्ति को या उस व्यक्ति के आदेश पर एक निश्चित राशि का भुगतान शामिल होना चाहिए, जिससे दस्तावेज़ बनाने वाले व्यक्ति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 13 के स्पस्टिकरण  1 के अनुसार, यदि कोई दस्तावेज़ उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है और यदि दस्तावेज़ में हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कोई शब्द या उस उद्देश्य का कोई चित्रण नहीं है कि इसे हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए, तो दस्तावेज़ को परक्राम्य माना जाना चाहिए और कोई विशिष्ट रूप नहीं है जिसमें दस्तावेज़ को निष्पादित किया जाना चाहिए और इसे एक व्यापारी के लिए वचन पत्र के रूप में सोचने के लिए प्रथागत रूप से संतोषजनक भी होना चाहिए। वचन पत्र की परिभाषाएँ, जो भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 2(22) और परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 4 में उल्लिखित थी, को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 में परक्राम्य लिखत की परिभाषा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में वचन पत्र की परिभाषा, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में वचन पत्र की परिभाषा की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि यदि आपको किसी दस्तावेज़ को वचन पत्र मानना ​​है, तो न केवल दस्तावेज़ परक्राम्य होना चाहिए, बल्कि दस्तावेज़ को तीन और परीक्षणों से भी गुजरना होगा। ऋण चुकाने की गारंटी मुख्य कारक होनी चाहिए, और परक्राम्य के स्वभाव के साथ विरोधाभासी कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परक्राम्य को पक्षों द्वारा वचन पत्र के रूप में माना जाना चाहिए।

कोई विशेष दस्तावेज़ एक वचन पत्र है या नहीं, यह पता लगाने के लिए कि दस्तावेज के निष्पादन के समय पक्षों के तर्क पर दस्तावेज के सार के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। मामलों की सन्निहित स्थिति स्वीकृत बुद्धि में इसकी परक्राम्यता जिसमें दस्तावेज़ निष्पादित किया गया था। क्या दस्तावेज़ का उद्देश्य एक वचन पत्र होना था या केवल ऋण की स्वीकृति या प्रतिफल की प्राप्ति होना था।

इस उदाहरण में, प्रारंभिक लेखन ऋण स्थापना रसीद को संलग्न करता है। दस्तावेज़ के अंतिम भाग में एक गारंटी शामिल है, लेकिन कार्यवाही बताती है कि यह ऋण चुकाने की गारंटी के बराबर है। निचली अदालत का आदेश अलग कर दिया गया था और आवश्यक स्टांप शुल्क और जुर्माना का भुगतान करने के बाद, विवादित दस्तावेजों को प्रकृति में स्वीकार करने योग्य माना गया।

मुथूट्टू चिट्टी फंड और अन्य बनाम वी.सी. लुकोज़ और अन्य (1990)

अपीलकर्ता मुथूट्टू चिट्टी फंड और अन्य बनाम वी.सी. लुकोज़ और अन्य (1990) मामले में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष है। वादी के पक्ष में स्वीकृत चेक के आधार पर धन के दावों में निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता का मुख्य मुद्दा यह था कि जब चेक बाउंस करने के लिए “वाहक” शब्द का इस्तेमाल किया गया तो दस्तावेज़ एक परक्राम्य अर्थ  नहीं रह गया। “वाहक” शब्द को हटाने से संकेत मिलता है कि निर्माता दस्तावेज़ की परक्राम्य होने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा रखता है।  यदि यह परक्राम्य लिखत होना बंद हो जाता है, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 50 और धारा 51 का कोई कार्य नहीं होगा। 

वादी के वकील ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में संशोधन का हवाला दिया। पहली नज़र में, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि, जब “वाहक” शब्द हटा दिया गया है और कोई शब्द “आदेश” नहीं है, तो लिखत एक परक्राम्य लिखत के विवरण का उत्तर नहीं देगा। पूर्व उल्लिखित व्याख्या के अनुसार, (i) एक “आदेश पर देय चेक” (1) एक चेक स्वीकार करेगा जो स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और (2) एक विशिष्ट व्यक्ति को बनाया गया चेक जब तक कि यह एक आवश्यकता को पूरा करता है। आवश्यकता यह है कि चेक में ऐसी कोई भाषा शामिल नहीं होनी चाहिए जो हस्तांतरण को मना करती हो या जो सुझाव देती हो कि चेक हस्तांतरण योग्य नहीं होगा। 

केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गैर-हस्तांतरणीयता को व्यक्त करने वाली स्पष्ट भाषा के अभाव में गैर-हस्तांतरणीयता के लक्ष्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, एक चेक एक परक्राम्य लिखत की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आता रहता है जब तक कि इसमें स्पष्ट शर्तें न हों जो हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती हो। “वाहक” शब्द की अल्प कटौती के लिए उन वाक्यांशों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है जो उनके गैर-हस्तांतरणीय होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वाणिज्य में क्रांति के दौरान परक्राम्य लिखतो के संचालन में इस तरह के उद्देश्य के उदाहरण अनुपस्थित थे।

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों ने लगातार उन व्याख्याओं का समर्थन किया है जो सुचारू और प्रभावी व्यावसायिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाती हैं। व्यावसायिक आवश्यकताओं ने ऐसी आवश्यकताओं को और भी बढ़ा दिया है। समुद्री जहाजों के दिनों से लेकर थोक धारक तक, धीमी गति से चलने वाली मशीनरी से लेकर उपग्रहों और अंतरिक्ष यान तक, और बुनियादी बही-खाता फाइलों से लेकर प्रसंस्करण विधियों तक, हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हालांकि, मूल दृष्टिकोण वही रहता है। केरल उच्च न्यायालय ने माना था कि 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 13 सहित व्याख्या करते समय भी, परक्राम्य लिखतों से संबंधित प्रावधानों को सार और अर्थ देने वाले विभिन्न विचारों को उनकी उचित भूमिका और प्रासंगिकता दी जानी चाहिए। 

अक्सर पूछे जाने वाले

परक्राम्य लिखत, गैर-परक्राम्य दस्तावेजों से किस प्रकार भिन्न हैं?

परक्राम्य लिखतों को गैर-परक्राम्य दस्तावेजों से उनकी हस्तांतरणीयता और उनके द्वारा धारक को दिए जाने वाले अधिकारों के आधार पर अलग किया जाता है। परक्राम्य लिखतों को समर्थन या वितरण द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है, और धारक, उचित समय पर, उन्हें उन दोषों और बचावों से मुक्त प्राप्त कर लेता है जो मूल प्राप्तकर्ता के विरुद्ध उठाए जा सकते हैं। गैर-परक्राम्य दस्तावेजों को इस तरह से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और विशिष्ट रूप से वे बाद के धारकों को समान अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। 

परक्राम्य लिखतों के संदर्भ में “आदेश” और “वाहक” शब्दों का क्या महत्व है?

परक्राम्य लिखतों के संदर्भ में “आदेश” और “वाहक” शब्द दर्शाते हैं कि लिखत को कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है और यह किसे देय है।  एक “धारक” लिखत एक विशिष्ट व्यक्ति या उनके पृष्ठांकित (एन्डोरसी) व्यक्ति को देय होता है, जिससे नामित प्राप्तकर्ता इसे किसी अन्य पक्ष को पृष्ठांकित कर सकता है।  एक “वाहक” लिखत उस व्यक्ति को देय होता है जो इसे धारण करता है या प्रस्तुत करता है, जिससे यह समर्थन की आवश्यकता के बिना अत्यधिक हस्तांतरणीय हो जाता है। 

परक्राम्य लिखत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

परक्राम्य लिखत में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित करने की क्षमता, एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बिना शर्त वादे या आदेश की बाध्यता, और मांग पर या भविष्य की तारीख पर भुगतान करने की आवश्यकता शामिल है। ये लिखत  लिखित रूप में होने चाहिए और निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य नकदी के विकल्प के रूप में सेवा करके और स्थगित भुगतान के लिए एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करके व्यापार और क्रेडिट लेनदेन में सहायता करना है।

संदर्भ

 

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