यह लेख Pujari Dharni द्वारा लिखा गया है। यह लेख सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) के मामले का विश्लेषण प्रदान करता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 (बहुविवाह का अपराध) के तहत मामला स्थापित करके हिंदू विवाह के लिए समारोहों को साबित करने में शामिल जटिलताओं को भी समझाता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
“किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उसने नहीं किया है।”
आपराधिक न्यायशास्त्र (जुरीसप्रूडेंस) की आवश्यकता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त का अपराध सभी उचित संदेह से परे साबित हो। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में भी इस सिद्धांत का पालन किया गया है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, भारत में न्यायालय, बहुविवाह के मामलों में, हमेशा इस बात के साक्ष्यो को देखती हैं कि क्या अभियुक्त ने दो शादियाँ की हैं और क्या दोनों शादियाँ वैध हैं और अस्तित्व में हैं। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और न्यायालय द्वारा उनके अवलोकन के बाद, या तो दोषसिद्धि या बरी हो जाएगी।
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस आवश्यकता पर जोर दिया कि दोनों कथित विवाह कानून की नजर में वैध विवाह साबित होने चाहिए और केवल सहवास को वैध विवाह के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। यह निर्णय कई बाद के, समान मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी
2. निर्णय की तारीख: 10 अक्टूबर, 1990
3. मामले के पक्ष
- याचिकाकर्ता: सांति देब बर्मा
- प्रतिवादी: श्रीमती कंचन प्रवा देवी
4. उद्धरण: एआईआर 1991 एससी 816; 1991 क्रिलजे 660; 1991 (2) आरसीआर (आपराधिक) 432; 1991 सप (2) एससीसी 616
5. मामले का प्रकार: आपराधिक अपील मामला
6. न्यायालय: भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
7. शामिल प्रावधान और क़ानून: भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएँ 494, 109 और 119
8. न्यायपीठ: न्यायमूर्ति एस.आर. पांडियन और न्यायमूर्ति के. जयचंद्र रेड्डी
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) के तथ्य
अपीलकर्ता, सांति देब बर्मा और प्रतिवादी, कंचन प्रवा देवी ने 7 जुलाई, 1962 को विवाह किया। न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त यह विवाह वैध है और अस्तित्व में है। सात साल बाद, यानी 24 फरवरी, 1969 को, अपीलकर्ता ने नमिता घोष के साथ दूसरी शादी कर ली। इस मामले में शामिल सभी पक्ष हिंदू हैं। प्रतिवादी कंचन प्रवा देवी ने अपने पति के खिलाफ अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुंसिफ-मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सदर, अगरतला को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने द्विविवाह का अपराध किया है। निचली अदालत ने मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अभियुक्त सांति देब बर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे “आईपीसी” के रूप में उल्लेख किया गया है) की धारा 494 और 119 के तहत दोषसिद्धि की गई और सह-अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 109 के साथ धारा 494 के तहत दोषी ठहराया गया। निचली अदालत ने डेढ़ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियुक्त ने अपने दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, त्रिपुरा पश्चिम में अपील की, और न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई विशेष साक्ष्य पेश नहीं किया कि दूसरे विवाह में सप्तपदी का प्रदर्शन किया गया था, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे “एचएमए” के रूप में उल्लेख किया गया है) और न्यायिक मिसालों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी हिंदू विवाह में सबसे आवश्यक समारोह है। सत्र न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न होने पर शिकायतकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों, विशेष रूप से पत्रों और मौखिक साक्ष्यों की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता, सांति देब बर्मा और कथित दूसरी पत्नी, नमिता घोष, समाज की नजर में पति-पत्नी के रूप में जीवन जी रहे थे। इस प्रकार, न्यायालय ने केवल अपीलकर्ता सांति देब बर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दोषी ठहराया तथा अन्य सह-अभियुक्तों को बरी करने की पुष्टि की। दोषी को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा दी गई, अर्थात कार्यवाही समाप्त होने तक न्यायालय कक्ष में अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) हिरासत में रखा गया, तथा उसे छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके भुगतान में चूक होने पर 1500 रुपये का जुर्माना भरना होगा, जिसमें से 1000 रुपये शिकायतकर्ता के हाथों में जाने का निर्देश दिया गया।
वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अपनी सजा को चुनौती देने के लिए आपराधिक अपील के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) में शामिल प्रावधान
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7, हिंदू विवाह के लिए समारोहों के प्रदर्शन की आवश्यकता प्रदान करती है।
- धारा 7 के खंड (i) में कहा गया है कि हिंदू विवाह तब संपन्न हो सकता है जब विवाह के पक्ष, वर और वधू द्वारा ऐसे विवाह का संचालन करते समय आवश्यक समारोह और अनुष्ठान किए जाते हैं।
- धारा 7 का खंड (ii) सप्तपदी के प्रदर्शन और यह कब पूरा और बाध्यकारी होगा, इसकी व्याख्या करता है। इस खंड के अनुसार, सप्तपदी तब की जाती है जब वर और वधू होम, पवित्र अग्नि के सामने एक साथ सात कदम उठाते हैं। सप्तपदी का ऐसा प्रदर्शन तब पूरा और बाध्यकारी होता है जब अंतिम, यानी सातवां कदम वर और वधू द्वारा एक साथ उठाया जाता है।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494
आईपीसी की धारा 494 में द्विविवाह के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। कानून के अनुसार अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त ने वैध विवाह किया हैं, ताकि उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके। किस तरह के विवाह को वैध विवाह माना जाएगा, यह व्यक्तिगत कानूनों में बताया जाएगा। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह के मामले में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।
धारा 494 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहाँ दबाये।
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) में उठाए गए मुद्दे
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा था कि:
- क्या पति-पत्नी के रूप में एक ही घर में साथ रहना ऐसे पक्षों के बीच वैध हिंदू विवाह माना जाएगा?
प्रस्तुत किये गये तर्क
अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क
विद्वान वकील श्री दत्ता ने अपीलकर्ता के मामले में तर्क देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 पर प्रकाश डाला, जो अनिवार्य रूप से किए जाने वाले आवश्यक समारोहों से संबंधित है, और कहा कि यह स्थापित कानून है कि ऐसा ही एक आवश्यक समारोह सप्तपदी है। वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आवश्यक संस्कार किए बिना किया गया विवाह कानून की दृष्टि में विवाह नहीं है, और इसलिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की कि अपीलकर्ता ने आवश्यक संस्कार, सप्तपदी के प्रदर्शन को साबित करने वाले किसी भी ठोस साक्ष्य के बिना दूसरा विवाह किया।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि मौखिक साक्ष्य और तीन पत्रों के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता और नमिता घोष एक जोड़े की तरह साथ रह रहे हैं, वैध हिंदू विवाह नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केवल पति और पत्नी के रूप में साथ रहना वैध विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) में निर्णय
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक जोड़े के रूप में मात्र सहवास को वैध हिंदू विवाह मानते हुए एक त्रुटि की और निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता, सांति देब बर्मा ने आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह का अपराध किया और उसे गंभीर दंड की सजा सुनाई गई।
इस प्रकार, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित पक्षों द्वारा सभी आवश्यक समारोहों का प्रदर्शन किया गया है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि एक वैध हिंदू विवाह संपन्न हुआ है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 494 के तहत आपराधिक दायित्व को मजबूत करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेह से परे दो वैध विवाहों का संपन्न होना अनिवार्य है।
यह कहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया और सांति देब बर्मा को बरी कर दिया।
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) का आलोचनात्मक विश्लेषण
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) में सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य मानने और अनुमान लगाने के सिद्धांत का पालन नहीं किया, जब तक कि अभियोजन पक्ष उन्हें सभी उचित संदेह से परे साबित न कर दे, खासकर यदि यह एक आपराधिक मामला है। इस मामले में, अभियुक्त पर द्विविवाह का अपराध करने का आरोप लगाया गया था और उसे दंडित करके न्याय की मांग की गई थी। हालांकि, आपराधिक कानून और साक्ष्य के कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित करने के लिए, सहवास जैसी क्रियाएं और अभियुक्त का द्विविवाह करने का इरादा आवश्यक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 50 में कहा गया है कि रिश्ते के बारे में किसी व्यक्ति की राय ऐसे व्यक्ति पर द्विविवाह के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए वैध विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि, पहली शादी के अस्तित्व में होने पर पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ दूसरी बार वैध विवाह का वास्तविक प्रदर्शन, उस अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए द्विविवाह का मामला स्थापित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, इस मामले में अभियोजन पक्ष केवल अभियुक्त और कथित दूसरी पत्नी द्वारा समाज में एक जोड़े की तरह सहवास को साबित करने में सफल रहा, न कि वैध विवाह का अनुष्ठान करने में। यह पता लगाने के लिए कि क्या इस तरह का सहवास कानून की नज़र में वैध विवाह है, किसी को उन व्यक्तिगत कानूनों को देखना होगा जो इसमें शामिल पक्षों को नियंत्रित करते हैं। चूंकि पक्ष हिंदू हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का हवाला दिया, जो हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए आवश्यक धार्मिक समारोहों और संस्कारों के प्रदर्शन को अनिवार्य बनाता है और इस प्रकार, यह माना जाता है कि यह एक वैध विवाह नहीं है और आईपीसी की धारा 494 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के उद्देश्य से इसे ऐसा नहीं माना जा सकता है।
निष्कर्ष
सांति देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवा देवी (1990) में अभियोजन पक्ष केवल समाज के सामने एक पति और पत्नी के रूप में सहवास और जीवन जीने को साबित करने में सफल रहा और इससे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनका रिश्ता एक वैध विवाह है और अभियुक्त को दोषी ठहराया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस गलती को सुधारा और अपीलकर्ता को बरी कर दिया। न्यायालय ने हिंदू कानून के अनुसार विवाह को वैध मानने के लिए सप्तपदी सहित सभी आवश्यक समारोहों के प्रदर्शन पर जोर दिया। इसलिए, किसी अभियुक्त को अनुमान और धारणाओं के आधार पर उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसने नहीं किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या हिंदू विवाह के लिए सप्तपदी आवश्यक है?
हां, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 में उल्लिखित सप्तपदी एक आवश्यक समारोह है। हिंदू विवाह के अनुष्ठान के लिए इसका प्रदर्शन आवश्यक है, और तभी इसे कानून की नज़र में वैध विवाह माना जाएगा।
एक ऐतिहासिक मामले, भाऊराव शंकर लोखंडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1965) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “अधिनियम की धारा 17 के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियम के प्रावधानों के कारण जिस विवाह पर आईपीसी की धारा 494 लागू होती है, उसे उचित समारोहों और उचित रूप में मनाया जाना चाहिए। केवल इस इरादे से कुछ रस्में निभाना कि दोनों पक्षों को विवाहित माना जाए, उन्हें कानून द्वारा निर्धारित या किसी स्थापित प्रथा द्वारा अनुमोदित रस्में नहीं बना देगा।”
यदि किसी व्यक्ति का जीवनसाथी उसे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगे तो वह क्या कर सकता है?
यदि किसी व्यक्ति का जीवनसाथी उसे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगे लेकिन अभी तक उससे विवाह न किया हो, तो द्विविवाह के लिए अभियोजन विफल हो जाएगा क्योंकि भारतीय न्यायालयों और कानून के अनुसार विवाह को औपचारिक रूप से संपन्न करना आवश्यक है और यदि दोनों हिंदू हैं, तो अभियोजन पक्ष द्वारा सभी आवश्यक रस्मों का प्रदर्शन साबित किया जाना आवश्यक है।
इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत उपलब्ध कानूनी विकल्प विवाह की अमान्यता, यानी तलाक की डिक्री प्राप्त करके विवाह को अस्वीकार करना है। और इसका आधार व्यभिचार (अडल्ट्री), परित्याग (डिज़र्शन) या दोनों होगा। इसके अलावा, यदि जीवनसाथी महिला है और उसे दंडित करना चाहती है और अपने द्वारा झेली गई पीड़ाओं के लिए न्याय प्राप्त करना चाहती है, तो वह उस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A के तहत आरोप लगा सकती है, बशर्ते मानसिक क्रूरता गंभीर होनी चाहिए, न कि केवल मानसिक पीड़ा। फिर भी, आपराधिक कार्रवाई करने से पहले, धारा 498A के दुरुपयोग के बारे में सावधान और सचेत रहना चाहिए और जाँच करनी चाहिए कि क्या यह वास्तव में क्रूरता है क्योंकि धारा 498A महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, न कि इसे प्रतिशोध की पूर्ति के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए।
संदर्भ
- डॉ. पारस दीवान द्वारा लिखित “आधुनिक हिंदू कानून”।
- रतनलाल और धीरजलाल द्वारा लिखित “भारतीय दंड संहिता”।