रे बेरुबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ़ एनक्लेव्स (1960)

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यह लेख Soumyadutta Shyam द्वारा लिखा गया है। इस लेख में मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तथ्य, उठाए गए मुद्दे, पक्षों के तर्क, कानूनी पहलू और विश्लेषण पर चर्चा की गई है। यह ऐतिहासिक मामला भारतीय सरकार की भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने की शक्ति के साथ-साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या और महत्व से संबंधित था। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

किसी राज्य की संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय अखंडता एक आवश्यक शर्त है। जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, भारत एक संप्रभु राज्य है, उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन मुश्किल स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई राज्य स्वेच्छा से अपने भूभाग का एक हिस्सा छोड़ने का निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू-नून समझौते (1958) पर हस्ताक्षर हुए थे। 

पुनः बेरुबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ़ एनक्लेव्स (1960) (जिसे आगे ‘मामला’ कहा जाएगा) के संबंध में, प्रस्तावना के महत्व और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई। यहां भारतीय भूभाग के एक हिस्से को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने के संसद के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1947 में भारत विभाजन के समय, भारत और नव निर्मित राष्ट्र पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा ब्रिटेन के सिरिल रेडक्लिफ द्वारा परिभाषित की गई थी और सीमा रेखा को “रेडक्लिफ रेखा” कहा जाने लगा था। रैडक्लिफ ने जलपाईगुड़ी जिले को भारत और पाकिस्तान दोनों को कुछ “थाने” देकर विभाजित किया था। बेरुबारी संघ संख्या 12 भारत को दे दिया गया और वह स्वतंत्र भारत के पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया। 1950 के दशक के प्रारंभ से पाकिस्तान ने बेरुबारी पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। 1958 में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच नेहरू-नून समझौते की पुष्टि की गई। इस समझौते के माध्यम से प्रधानमंत्री नेहरू ने बेरुबारी गांव को पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सरकार के इस निर्णय के सख्त खिलाफ थीं। उनका मानना था कि बेरुबारी पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

मामले के तथ्य

10 सितम्बर 1958 को भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों के बीच विवाद के 10 मुद्दों पर विचार किया और कुछ मतभेदों के संबंध में अपनी सहमति दर्शाते हुए एक संयुक्त नोट की पुष्टि की तथा उसे अपने-अपने प्रधानमंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस समझौते का उद्देश्य तनाव के कारणों को समाप्त करना, विवादों को सुलझाना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित करना था। 

इस राष्ट्रपति संदर्भ में चिंता के मुख्य विषय समझौते के परिच्छेद 2 में मद (आइटम) संख्या 3 और परिच्छेद 3 में मद संख्या 10 थे। मद संख्या 3 में कहा गया था कि बेरुबारी संघ संख्या 12 का एक हिस्सा पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान प्रांत को सौंपा जाना था। मद संख्या 10 में पाकिस्तान में पुराने कूच-बिहार परिक्षेत्रों और भारत में पाकिस्तान परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान की बात कही गई थी, जिसमें पाकिस्तान को दिए जा रहे अतिरिक्त क्षेत्र के बदले में किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई थी। 

इसके बाद, इस बात पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि क्या बेरुबारी से संबंधित समझौते को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद द्वारा उचित कानून पारित करने के माध्यम से कोई विधायी उपाय आवश्यक है। एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के संबंध में भी इसी प्रकार के प्रश्न उठे थे ।

स्वतंत्रता से पहले, बेरुबारी जलपाईगुड़ी जिले में स्थित था, जो बंगाल के राजशाही विभाग का एक हिस्सा था। हालाँकि स्वतंत्रता अधिनियम की प्रथम अनुसूची में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। यदि उपर्युक्त अनुसूची के संबंध में विचार किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल का एक भाग था। 1947 में गवर्नर-जनरल ने घोषणा की कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक सीमा आयोग नामित किया गया। सीमा आयोग में उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश और एक अध्यक्ष शामिल थे। सिरिल रैडक्लिफ को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जहां तक बंगाल का प्रश्न है, विचारणीय शर्तों में यह निर्धारित किया गया था कि आयोग को भारत के लिए पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान के लिए पूर्वी बंगाल को अलग करने वाली सीमा का निर्धारण करना होगा। आयोग ने अपनी जांच की और उसके बाद 12 अगस्त 1947 को एक पुरस्कार दिया, जिसे “रेडक्लिफ पुरस्कार” (जिसे पुरस्कार’ भी कहा जाता है) कहा गया। 

अगस्त 1949 में भारत सरकार ने कूचबिहार के महाराजा के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते के तहत भारत सरकार ने सितंबर 1949 में कूचबिहार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और कूचबिहार भारत का हिस्सा बन गया। 1950 में कूचबिहार राज्य को पश्चिम बंगाल में एकीकृत कर दिया गया। कूचबिहार राज्य के पश्चिम बंगाल में शामिल होने के बाद, इसके क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल हो गए जो कूचबिहार राज्य का हिस्सा थे। 

कुछ क्षेत्र जो कूचबिहार राज्य का हिस्सा थे और बाद में पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गए, वहां भारत के भूभाग के अंदर कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र थे। इसी प्रकार, पाकिस्तान में भी कुछ भारतीय क्षेत्र थे। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का स्रोत थे। समझौते में मद संख्या 10 का उद्देश्य इन एन्क्लेवों की समस्या का समाधान करना था। 

उठाए गए मुद्दे 

इस संदर्भ में न्यायालय के समक्ष मुख्य चिंताएं इस प्रकार थीं:- 

  1. क्या बेरुबारी संघ से संबंधित समझौते को लागू करने के लिए कोई विधायी उपाय आवश्यक है?
  2. क्या इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 3 के अनुरूप संसद का कानून पर्याप्त है, या इसके साथ अनुच्छेद 368 के अनुरूप संविधान में संशोधन आवश्यक है, या कोई अन्य विकल्प है?
  3. क्या अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संसद का कानून, एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के संबंध में समझौते के प्रवर्तन के लिए पर्याप्त है, या अनुच्छेद 368 के अनुरूप संविधान में संशोधन इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त रूप से आवश्यक है, या कोई अन्य विकल्प है? 

पक्षों के तर्क

भारत संघ की ओर से महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क

भारत संघ की ओर से दलील देते हुए महान्यायवादी ने कहा कि बेरुबारी संघ तथा एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के संबंध में समझौते को लागू करने के लिए कोई विधायी उपाय आवश्यक नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि समझौते में दोनों देशों के बीच सटीक सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण “रेडक्लिफ पुरस्कार” के प्रासंगिक हिस्से की अलग-अलग व्याख्याएं थीं, जिसमें जलपाईगुड़ी जिले के साथ सीमा का विवरण था। यह समझौता, निर्णय के मद्देनजर सीमा की स्वीकृति थी, तथा यह सीमा में कोई परिवर्तन नहीं था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर सीमा का निर्धारण भारत के भूभाग का हस्तांतरण नहीं था। जब दो राष्ट्रों के बीच सीमा को लेकर कोई संघर्ष होता है और वह उन पर अनिवार्य पंचाट के मद्देनजर हल हो जाता है, तो उस संघर्ष के समाधान का प्रतिनिधित्व करने वाला समझौता केवल उनके बीच सीमा का निर्धारण होता है और इसे एक द्वारा दूसरे के लिए क्षेत्र का त्याग नहीं माना जा सकता है। 

कूचबिहार परिक्षेत्रों के मुद्दे को बेरुबारी संघ के संबंध में व्यापक समझौते का एक घटक माना गया। आगे यह तर्क दिया गया कि सही सीमा का निर्धारण और स्वीकृति केवल कार्यकारी कार्रवाई द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुए समझौते को किसी विधायी उपाय के अभाव में भी लागू किया जा सकता है। 

महान्यायवादी ने दावा किया कि बेरुबारी के संबंध में समझौते को लागू करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेरुबारी संघ को कभी भी पश्चिम बंगाल में वैध रूप से शामिल नहीं किया गया था। 

सरकार के निर्णय के विरुद्ध तर्क

अधिवक्ता एन.सी.चटर्जी द्वारा दिया गया विरोधी तर्क यह था कि संसद को भी भारत के किसी भाग को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह सामान्य कानून द्वारा हो या संविधान में संशोधन के माध्यम से हो। इस प्रकार, यह समझौता शून्य होना चाहिए तथा इसे किसी भी विधायी प्रक्रिया द्वारा भी लागू नहीं किया जा सकता। यह दावा किया गया कि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रकार की सरकार में, भारत का संपूर्ण क्षेत्र संसद के प्राधिकार से ऊपर है। संविधान निर्माताओं ने भारत के सम्पूर्ण भूभाग को अविभाज्य बनाए रखने का संकल्प लिया था। इस संदर्भ में, प्रस्तावना का प्रारंभिक वाक्य उद्धृत किया गया, “हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं।”उन्होंने कहा कि भारत को सदैव लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक बने रहना चाहिए। समझौते पर विवाद का एक अन्य कारण अनुच्छेद 1(3)(c) था जिसमें उल्लेख है कि “भारत के क्षेत्र में ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है।” 

शामिल कानूनी पहलू

प्रस्तावना

प्रस्तावना का उद्देश्य संविधान के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। संविधान की भावना प्रस्तावना में अभिव्यक्त होती है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी ने कहा कि प्रस्तावना में वह अभिव्यक्त किया गया है, “जो हमने इतने लंबे समय से सोचा था या सपना देखा था।” यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। 

प्रस्तावना नीचे उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करती है:- 

  1. यह उस मूल की घोषणा करता है जहां से संविधान निकलता है अर्थात भारत के लोग।
  2. इसमें वह अधिनियमन खंड शामिल किया गया है जो संविधान को लागू करता है।
  3. यह उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा करता है जो भारत के नागरिक अपने लिए चाहते थे, साथ ही सरकार और राजनीति का वह मौलिक स्वरूप भी बताता है जो स्थापित किया जाना था।

प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक “संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य” है। 42वें संशोधन द्वारा “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्दों को शामिल किया गया। “संप्रभु” शब्द का अर्थ है कि भारत अब किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यह दर्शाता है कि भारत स्वशासित एवं स्वतंत्र है। भारत एक “गणराज्य” है, क्योंकि राज्य का मुखिया कोई वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जनता को प्रदान की जाती है और राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। “लोकतांत्रिक” शब्द से पता चलता है कि संविधान ने एक प्रकार की सरकार की स्थापना की है जो अपनी शक्ति लोगों के जनादेश से प्राप्त करती है। इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है और इसमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल हैं। “धर्मनिरपेक्षता” से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता। यह सभी धर्मों को तटस्थ दृष्टि से देखता है। धर्मनिरपेक्षता का विचार 42वें संशोधन से पहले ही संविधान में निहित था क्योंकि प्रस्तावना में “विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता” वाक्यांश का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से 28 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करते हैं। 

प्रस्तावना में निम्नलिखित लक्ष्य निहित हैं:- 

  • न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
  • स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की;
  • समानता – स्थिति और अवसर की; और उन सभी के बीच समानता को बढ़ावा देना;
  • बंधुत्व – व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन।

संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दी गई “स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व” की गारंटी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। न्याय प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत भलाई से भिन्न, सामान्य भलाई की प्राप्ति है। 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे किसी वास्तविक प्राधिकार का स्रोत नहीं माना जा सकता है। हालांकि, न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने का एक साधन है और यह उस व्यापक आकांक्षा को दर्शाता है जिसके लिए संविधान में कई प्रावधान शामिल किए गए थे। 

अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र

अनुच्छेद 1 का खंड (1) कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरे खंड में उल्लेख है कि भारत संघ का गठन करने वाले राज्यों और क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया जाएगा। 

भारत संघ निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

  1. राज्यों के क्षेत्र;
  2. संघ राज्यक्षेत्र;
  3. ऐसे क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किये जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी की कि इस मामले में विवादित समझौते के परिणामस्वरूप भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान को हस्तांतरित हो जाएगा, इसलिए इसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 1 के साथ-साथ प्रथम अनुसूची के उपयुक्त हिस्से में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इसके पीछे तर्क यह था कि उक्त समझौते के कार्यान्वयन से भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। 

अनुच्छेद 3: नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 3(1) के अनुसार संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी भाग में कोई क्षेत्र जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है; किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है; किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है; किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है।

इस अनुच्छेद के परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को संशोधित करता है, तो विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल को संदर्भ में उल्लिखित अवधि के भीतर विषय पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार उपर्युक्त समयावधि में विस्तार दे सकते हैं। 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समझौते को लागू करने के लिए संसद को अनुच्छेद 3 में संशोधन करने वाला कानून पारित करना होगा। यह भी देखा गया कि अनुच्छेद 3 के प्रावधान में कहा गया है कि विधेयक में निहित प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसमें उल्लिखित अवधि के अंदर उसकी राय के लिए भेजा जाएगा। महान्यायवादी ने कहा कि यदि यह माना जाता है कि समझौते को लागू करने के लिए संसद को अनुच्छेद 3 के अनुसार नहीं बल्कि अनुच्छेद 368 के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो इससे पश्चिम बंगाल के विधानमंडल को विवादित क्षेत्र के हस्तांतरण पर अपनी राय रखने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में यह एक अपरिहार्य परिणाम होगा। 

अनुच्छेद 368: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 368 के किसी प्रावधान को संशोधित करने के तीन तरीके इस प्रकार हैं:- 

1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

कुछ अनुच्छेदों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से उसी प्रकार संशोधित किया जा सकता है जिस प्रकार सामान्य कानून पारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 5, 6 और 239-A में संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। ये प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखे गए हैं। 

2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान के वे अनुच्छेद जिन्हें अनुच्छेद 368 में निर्धारित अनुसार विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, संविधान के सभी प्रावधान हैं, सिवाय उनके जो ऊपर वर्णित हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से बनाया जाना चाहिए। 

3. विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा

कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए विशेष बहुमत के अलावा राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर संविधान के तहत राज्यों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और संसद द्वारा इनमें किया गया कोई भी एकतरफा परिवर्तन संविधान के मूल सार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। वे प्रावधान जिनके लिए राज्यों के विशेष बहुमत और अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, वे हैं:- 

  • अनुच्छेद 54 और 55
  • अनुच्छेद 73 और 162
  • अनुच्छेद 124 से 147, 214 से 231 और 241
  • अनुच्छेद 245 से 255
  • सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
  • संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद 368

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवादित समझौते को अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुच्छेद 3 में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। यदि समझौते के प्रवर्तन से संबंधित कानून को अनुच्छेद 368 के अनुरूप अनुमोदित किया जाना है तो उसे उक्त अनुच्छेद द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। 

मामले का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेरुबारी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा, जबकि भारत से सटा हुआ शेष आधा हिस्सा भारत के पास रहेगा। यह विभाग क्षैतिज था, जो देबीगंज थाने के उत्तर-पूर्वी बिंदु से फैला हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के पचगर थाने के मध्य कूचबिहार परिक्षेत्र और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी थाने के बेरुबारी संघ संख्या 12 भारतीय क्षेत्र से जुड़े रहे और उन्हें भारत का हिस्सा बनाए रखा गया। पूर्वी पाकिस्तान के बोडा थाने के दक्षिण में स्थित कूचबिहार एन्क्लेव और बेरुबारी संघ संख्या 12 को एन्क्लेवों के व्यापक आदान-प्रदान के साथ पाकिस्तान में हस्तांतरित कर दिया गया। 

न्यायालय ने इस संदर्भ में अपने समक्ष रखे गए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिए:- 

  1. पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया। इसका तात्पर्य यह था कि बेरुबारी संघ के संबंध में समझौते को लागू करने के लिए एक विधायी उपाय आवश्यक था। 
  2. (a) जहां तक दूसरे प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आने वाला कानून अनुपयुक्त होगा। 

(b) प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर यह था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कानून उचित एवं आवश्यक है। 

(c) यदि संसद पहले अनुच्छेद 3 में संशोधन करने वाले विधान को मंजूरी देने का निर्णय लेती है, तो अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 3 दोनों के लिए संसद द्वारा पारित विधान आवश्यक होगा; ऐसी स्थिति में, संसद को अनुच्छेद 368 के अनुसार उस संबंध में विधान को मंजूरी देनी होगी और तत्पश्चात समझौते को लागू करने के लिए अनुच्छेद 3 में संशोधन करने के लिए संदर्भित विधान बनाना होगा। 

3. तीसरे प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के समान ही दिया गया। 

फैसले के पीछे तर्क

समझौते की समीक्षा के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस सीमा विवाद को सुलझाने का सबसे सुविधाजनक और तर्कसंगत तरीका संबंधित क्षेत्र को दो भागों में बांटना है। समझौते में इस बात की व्याख्या करने या पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि पंचाट में वास्तव में क्या प्रावधान था। समझौते में कहा गया है कि यद्यपि बेरुबारी संघ संख्या 12 का सम्पूर्ण भूभाग भारत के अंदर है, फिर भी वह सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने तथा उनके बीच शत्रुता के कारणों को समाप्त करने के लिए इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। जहां तक कूचबिहार परिक्षेत्रों का प्रश्न है, यह कहा गया कि बड़े समझौते के भाग के रूप में इस विनिमय के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं थी। 

न्यायालय ने महान्यायवादी की एक अन्य दलील पर भी विचार किया। उन्होंने तर्क दिया कि बेरुबारी संघ के संबंध में समझौते को लागू करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेरुबारी कभी भी वैध रूप से भारत का हिस्सा नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। इस समझौते के लागू होने से पश्चिम बंगाल की सीमाएं बदल जाएंगी और प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 का विषय प्रभावित होगा। 

न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि यह स्थापित हो चुका है कि यह समझौता भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के बराबर होगा, इसलिए इसके प्रवर्तन के लिए विषय में संशोधन की आवश्यकता होगी और इसके बाद अनुच्छेद 1 तथा प्रथम अनुसूची के उपयुक्त भाग में संशोधन करना होगा। इसका कारण यह है कि इस तरह के प्रवर्तन से भारत संघ के क्षेत्र में कमी आएगी। यह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अनुसार किया जा सकता है। संसद को उक्त समझौते को क्रियान्वित करने और लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ सकता है। संसद अनुच्छेद 3 में संशोधन करने वाला कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है ताकि वह भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी अन्य राष्ट्र को हस्तांतरित करने के मामलों से निपट सके। यदि उस कानून को मंजूरी मिल जाती है तो संसद को समझौते को लागू करने के लिए संशोधित अनुच्छेद 3 के अनुसार कानून बनाने का अधिकार होगा। यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद 368 के अनुसार बनाया गया कानून समझौते को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा। 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे किसी भी ठोस शक्ति का उद्गम नहीं माना जा सकता। ये शक्तियां स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों में निहित हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग और व्यापक उद्देश्य को खोलने का एक साधन है और इसमें संविधान के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। 

अनुच्छेद 3 के प्रावधान पर चर्चा करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रावधान के तहत यह निर्धारित किया गया है कि जब विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल को उसमें उल्लिखित शर्तों के तहत उसकी राय के लिए भेजा जाना चाहिए। महान्यायवादी ने दावा किया कि यदि यह माना जाता है कि समझौते को लागू करने के लिए संसद को अनुच्छेद 3 के अनुसार नहीं बल्कि अनुच्छेद 368 के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो इससे पश्चिम बंगाल की विधायिका को विवादित क्षेत्र के हस्तांतरण पर अपनी राय देने का अवसर नहीं मिलेगा। इसकी निष्पक्ष एवं तर्कसंगत व्याख्या के आधार पर, अनुच्छेद 3 लागू नहीं होता, तथा ऐसा परिणामी परिणाम अपरिहार्य है। तथापि, यदि समझौते के प्रवर्तन से संबंधित कानून को अनुच्छेद 368 के अनुसार अधिनियमित किया जाना है तो उसे उक्त प्रावधान द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। 

महत्वपूर्ण विश्लेषण

संविधान के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय भू-भाग के एक हिस्से को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने की संवैधानिक वैधता पर गहन विचार किया गया। इसमें प्रस्तावना की प्रकृति और संविधान के मूलभूत प्रावधानों से उसके संबंध की भी जांच की गई। 

इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने के संसद के विशेषाधिकार में भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य राष्ट्र को हस्तांतरित करने का अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रपति ने यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा। 1958 में, भारत और पाकिस्तान ने विशिष्ट सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता किया, जिसके तहत भारत द्वारा बेरुबारी संघ के एक हिस्से को पाकिस्तान को सौंप दिया गया, तथा पुराने कूच-बिहार परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान किया गया। जब केन्द्र सरकार ने समझौते को लागू करने का प्रयास किया तो भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के खिलाफ व्यापक विरोध शुरू हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सलाह हेतु तीन प्रश्न रखे। न्यायालय के समक्ष रखे गए मुख्य प्रश्न थे:- 

  1. क्या बेरुबारी संघ के संबंध में समझौते के प्रवर्तन के लिए कोई विधायी उपाय आवश्यक है;
  2. क्या अनुच्छेद 3 के अनुरूप संसद का कानून पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन आवश्यक है।

केन्द्र सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि समझौते का उद्देश्य केवल सही सीमा का निर्धारण करना था, इसलिए इसके प्रवर्तन में किसी भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण शामिल नहीं था तथा यह कार्य संघ की कार्यकारी शक्ति के उपयोग से किया जाना संभव था। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि समझौते में प्रथम अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र का हस्तांतरण शामिल था और यह संसदीय कानून के अधिकार से ऊपर था। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करने का संसद का अधिकार भारतीय भू-भाग को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने को कवर नहीं करता। इसलिए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 3(c) के अनुसार संसद को विवादित समझौते को लागू करने के लिए कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस समझौते को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करके लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 की योजना की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह प्रावधान भारत के राज्यों के क्षेत्र की आंतरिक पुनर्व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 3 के अनुसार कम किया गया क्षेत्र भारत का हिस्सा बना रहेगा। यह प्रावधान किसी भूभाग को किसी अन्य राष्ट्र को हस्तांतरित करने का प्रावधान नहीं करता। तदनुसार, किसी अन्य राष्ट्र को भू-भाग सौंपने से संबंधित समझौते को अनुच्छेद 3 के तहत कानून बनाकर ही लागू नहीं किया जा सकता। यह संविधान में संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। यह आवश्यक है। 

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे किसी वास्तविक शक्ति का उद्गम नहीं माना जा सकता। हालाँकि, बाद में, केशवानंद भारती श्रीपदागलवारु बनाम केरल राज्य एवं अन्य (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपनाए गए रुख को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। सामान्य विधानों में प्रस्तावना को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, जबकि संवैधानिक विधान में प्रस्तावना को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। 

निष्कर्ष

इस मामले में राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी, जिसके तहत भारत को बेरुबारी संघ का आधा हिस्सा हस्तांतरित करना था और पुराने कूच-बिहार परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान करना था। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत कानून समझौते को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा या अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि समझौते को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। 

यह मामला संविधान के विभिन्न प्रावधानों की प्रकृति से संबंधित था। प्रथम, न्यायालय ने कहा कि इस समझौते को लागू करने के लिए अनुच्छेद 1 के साथ-साथ प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। दूसरे, इस समझौते को लागू करने के लिए अनुच्छेद 3 में भी संशोधन करना पड़ा। इसके अनुसरण में इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए 1960 में संविधान में संशोधन किया गया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने उनके मामले में प्रस्तावना की प्रकृति पर भी चर्चा की थी। यह राय व्यक्त की गई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे किसी भी मौलिक शक्तियों के लिए संदर्भ बिंदु नहीं माना जा सकता। हालाँकि, न्यायालय ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह “निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है” और यह उस सामान्य उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए उन्होंने संविधान में कई प्रावधान शामिल किए थे। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

एन्क्लेव क्या हैं?

एन्क्लेव किसी देश का वह भू-भाग होता है जो सभी ओर से किसी अन्य देश के भू-भाग से घिरा होता है। 

कूचबिहार एन्क्लेव क्या हैं?

कूचबिहार एन्क्लेव भारत में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले और बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) के रंगपुर विभाग की सीमा पर स्थित कई एन्क्लेव हैं। 

बेरुबारी संघ के संबंध में भारत-पाकिस्तान समझौते को लागू करने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया?

बेरुबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स (1960) के संबंध में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, भारत-पाकिस्तान समझौते के तहत भारत से पाकिस्तान को क्षेत्र हस्तांतरित करने के लिए संविधान (9वां संशोधन) अधिनियम, 1960 पारित किया गया था। 

संदर्भ

  • डॉ. जे.एन. पांडे; भारत का संवैधानिक कानून; केंद्रीय विधि एजेंसी

 

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