यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के छात्र Suryansh Singh द्वारा लिखा गया है। यह लेख मुख्य रूप से बेल की अवधारणा और इससे संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
सामान्य तौर पर, बेल शब्द का अर्थ किसी आरोपी व्यक्ति को अस्थायी (टेंपरेरी) आधार (बेसिस) पर अस्थायी रिहाई देना है। जैसा कि बेल शब्द फ्रांसीसी शब्द बेलर से लिया गया है जिसका अर्थ ‘देना’ होता है। बेल शब्द का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है, बेल एक आरोपी व्यक्ति की मुक्ति (अब्सोल्यूशन) है, जो अस्थायी रूप से मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है या आरोपी व्यक्ति द्वारा अदालत में पेश होने की गारंटी के रूप में एक राशि सुरक्षित की जाती है।
बेल और बांड के संबंध में प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 436 से 450 तक निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) किए गए हैं। कोड में दिए गए ये प्रावधान बेल के बारे में संक्षिप्त (ब्रीफ) जानकारी देते हैं।
बेल की अवधारणा (कॉन्सेप्ट) यह है कि, यह आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जिसके आधार पर उसे अस्थायी रुप से रिहा किया जा सकता है, लेकिन जब भी अदालत द्वारा आवश्यक हो, आरोपी को अदालत में पेश होने की आवश्यकता होती है। बेल की प्रक्रिया तब होती है जब आरोपी व्यक्ति का मुकदमा अभी लंबित (पेंडिंग) है। आमतौर पर, एक व्यक्ति खुद को पुलिस हिरासत से रिहा कराने के लिए इस विकल्प की तलाश करता है। बेल की प्रक्रिया एक वैध (लेजिटिमेट) प्रक्रिया है।
बुनियादी नियम (बेसिक रूल)
भारत एक लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) देश है और लोकतंत्र की मूल अवधारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह एक व्यक्ति का मूल अधिकार है जो राज्य द्वारा संरक्षित (प्रोटेक्टेड) है। इस प्रकार बेल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा साथ-साथ चलती है और इसलिए आरोपी व्यक्ति सहित प्रत्येक व्यक्ति को खुद को हिरासत से रिहा करने के लिए बेल लेने का अधिकार है जब तक कि अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। जैसा कि इंडियन कंस्टीटूशन के आर्टिकल 21 के तहत निहित है कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा निर्धारित (एस्टेब्लिश्ड) प्रक्रियाओं के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता है।
उद्देश्य (ऑब्जेक्ट)
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के पीछे मूल लक्ष्य यह है कि जब अदालत को मुकदमे के दौरान आरोपी की आवश्यकता होती है तो उसे मुकदमे के लिए अदालत में पेश होना चाहिए। बेल की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया (कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म) है, इसे एक ही समय में बहुत ही नाजुक (डेलिकेट) और विरोधी माना जाता है। इसका बहुत नाजुक होने का कारण है कि एक आरोपी बेल मांगता है जब अदालत में मुकदमा चल रहा होता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी निर्दोष या अपराधी है। कभी-कभी जब आरोपी व्यक्ति को बेल नहीं दी जाती है तो यह निर्दोष आरोपी की स्वतंत्रता को कम कर सकता है या बेल देते समय वास्तविक (एक्चुअल) अपराधी को अतिरिक्त स्वतंत्रता दे सकता है।
यह आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक बयान (कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट) है कि एक आरोपी व्यक्ति अपने अपराधों से बच सकता है लेकिन एक निर्दोष किसी अन्य व्यक्ति के कर्म की कीमत नहीं चुकाएगा। इस विचारधारा (आइडियोलॉजी) के आधार पर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड ने अपराधों को दो श्रेणियों (कैटेगरीज) में बाॅटा है।
अपराधों के प्रकार (टाइप्स ऑफ ऑफेंस)
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बेलेबल अपराध (बेलेबल ऑफेंस)
बेलेबल अपराध वह अपराध है जिसमें आरोपी व्यक्ति के पास बेल लेने का हक होता है। इस प्रकार के अपराधों में आम तौर पर अदालत द्वारा तीन साल से कम कारावास की सजा दी जाती है। बेलेबल अपराध के मामले में बेल मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है।
कोड की धारा 2 (a) के तहत, बेलेबल अपराध शब्द को अपराध के रूप में वर्णित किया गया है जिसे कोड की पहली अनुसूची (शेड्यूल) में निर्दिष्ट किया गया है या यदि उस समय के दौरान लागू कानून द्वारा अपराध को बेलेबल माना जाता है।
नॉन बेलेबल अपराध (नॉन बेलेबल ऑफेंस)
नॉन- बेलेबल अपराध एक प्रकार का अपराध है जिसके लिए एक आरोपी व्यक्ति बेल पाने का हकदार नहीं है। ये ऐसे अपराध हैं जो नॉन-बेलेबल प्रकृति (नेचर) के हैं और कोड की पहली अनुसूची के तहत बेलेबल के रूप में नहीं दिखाए गए हैं। बेलेबल अपराधों की तुलना में ये अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। नॉन- बेलेबल अपराधों के मामले में सजा तीन साल या उससे अधिक होती है।
किन मामलों में बेल दी जा सकती है (क्या बेल पर रिहाई अनिवार्य है) [केसेस इन विच बेल मे बी ग्रांटेड (वेदर रिलीज़ ऑन बेल इज मैंडेटरी)]?
बेलेबल अपराध के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को बेल देना अनिवार्य है और नॉन- बेलेबल अपराध के मामले में यह अदालत के विवेक (डिस्क्रेशन) पर निर्भर करता है। कोड की धारा 436 उन मामलों के बारे में बात करती है जिनमें बेल ली जा सकती है और कोड की धारा 437 उन मामलों के बारे में बात करती है जिनमें नॉन- बेलेबल मामलों में बेल ली जा सकती है।
जिन मामलों में बेल ली जाती है (सीआरपीसी की धारा 436) [केसेस इन विच बेल टू बी टेकन (सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी)]
इस मामले में, यदि कोई व्यक्ति जो किसी नॉन-बेलेबल अपराध का दोषी नहीं है और पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार हो जाता है और बेल देने के लिए तैयार है, तो उसे रिहा करना पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य (ड्यूटी) है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी बेल के बांड पर रिहा किया जा सकता है।
आदेश की अपीलीयता (कोड की धारा 439) [अपीलेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर (सेक्शन 439 ऑफ द कोड)]
कोड की धारा 439 में कहा गया है कि कोड की धारा 436 के तहत पास कोई भी आदेश अपीलीय होगा।
- सत्र (सेशन) न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया आदेश अपीलीय है।
- उन मामले में जब सत्र न्यायालय उस न्यायालय को आदेश पास करता है, जहां ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है।
अधूरी जांच (कोड की धारा 167) [इन्वेस्टिगेशन इनकंप्लीट (सेक्शन 167 ऑफ द कोड)]
कोड की धारा 57 के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा करना होता है। उन 24 घंटों के भीतर, उसे एक सूचना (नोटिस) के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अपराध के संबंध में जांच पूरी नहीं होने पर 24 घंटे की अवधि बढ़ाई जा सकती है। धारा 167 में कहा गया है कि जांच के उद्देश्य से 24 घंटे की अवधि बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व आदेश प्राप्त करना होगा। यदि जांच पूरी नहीं होती है तो गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। हिरासत (डिटेंशन) की अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए (यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है) और 60 दिन (यदि अपराध दस वर्ष से कम अवधि के लिए दंडनीय है)।
अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है (कोड की धारा 436-A) (द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिज़नर कैन बी डिटेन्ड अंडर सेक्शन 436A ऑफ द कोड)
कोड की धारा 436A के तहत कहा गया है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के आरोपी के अलावा एक विचाराधीन (अंडरट्रायल) कैदी नजरबंदी की अवधि से मुक्त हो जाएगा यदि व्यक्ति को आधी सजा से अधिक के लिए हिरासत में लिया गया है।
नॉन-बेलेबल अपराधों (कोड की धारा 437) के मामले में बेल कब ली जा सकती है [व्हेन बेल मेय बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस (सेक्शन 437 ऑफ द कोड)]?
यह अदालत या पुलिस अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे नॉन-बेलेबल अपराधों के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को तब तक रिहा कर सकते हैं जब तक कि कोई उचित आधार या आशंका न हो कि गिरफ्तार व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और किसी भी आपराधिक दायित्व (लाइबिलिटी) का दोषी नहीं है, जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय है।
बेल के लिए आरोपी को अगली अपीलीय न्यायलय के समक्ष पेश होने की आवश्यकता है (कोड की धारा 437 A) [बेल टू रिक्वायर एक्यूज़्ड टू अपीयर बिफोर द नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट (सेक्शन 437A ऑफ द कोड)]
कोड की धारा 437A के तहत, यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए और जब उच्च न्यायालय अदालत के फैसले के खिलाफ सूचना जारी करता है, तो निचली (ट्रायल) अदालत या अपीलीय अदालत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है की बेलदारों के साथ बेल बांड निष्पादित (एक्जीक्यूट) करे, जो आरोपी को आवश्यकता होती है।
अग्रिम बेल से आप क्या समझते हैं (व्हाट डू यू मीन बाय द एंटीसिपेटरी बेल)?
कोड की धारा 438 के तहत यह कहा गया है कि अग्रिम (एंटीसिपेटरी) बेल शब्द को अग्रिम अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) के माध्यम से समझा जा सकता है। अग्रिम बेल गिरफ्तारी की संभावना (एंटीसिपेशन) में अदालत द्वारा दी गई बेल है। जब किसी व्यक्ति को यह बेल दी जाती है तो यह सुनिश्चित करता है, कि यदि वह व्यक्ति निकट भविष्य में गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को इस अग्रिम बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई पर तब तक कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक कि इस बेल को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और इसलिए यह पूरी तरह से गिरफ्तारी पर निर्भर करता है कि ऐसी बेल देने वाला आदेश प्रभावी हो जाता है।
कानून आयोग (लॉ कमीशन) द्वारा कोड की धारा 438 के निम्नलिखित प्रावधान की सिफारिश की गई थी। इसकी 48वीं रिपोर्ट पर, उन्होंने अग्रिम बेल के प्रावधान के संबंध में अपनी टिप्पणी व्यक्त की और कहा कि इस तरह का प्रावधान कोड के लिए एक उपयोगी अतिरिक्त (एडिशन) है लेकिन इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।
कोड की धारा 438 निम्नानुसार है (सेक्शन 438 ऑफ द कोड रीड एस फॉलोज)
जब किसी व्यक्ति को उचित आशंका हो कि उस पर नॉन- बेलेबल प्रकृति का अपराध करने का आरोप लगाया जा सकता है तो ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अग्रिम बेल के लिए आवेदन कर सकता है। सक्षम (कॉम्पिटेंट) क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिकशन) वाले न्यायालय की भूमिका उसे कोड की धारा 438 के तहत निर्देश देगी कि गिरफ्तार होने के समय के दौरान उसे निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए बेल पर रिहा किया जाएगा, अग्रिम बेल के लिए, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति के द्वारा दायर आवेदन (एप्लीकेशन) को स्वीकार या अस्वीकार करेगा।
निम्नलिखित कारक हैं (फॉलोइंग आर द फैक्टर)
- लगाया गया आरोप गंभीर होगा
- आवेदक (एप्लीकेंट) के न्याय से भागने की संभावना
- जब आरोप व्यक्ति को गिरफ्तार करने, अपमानित करने या घायल करने के इरादे से लगाया जाता है।
कोड की धारा 438 के तहत शर्तों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं (कंडीशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड इन्वॉल्व द फॉलोइंग थिंग्स)
- अग्रिम बेल के लिए दाखिल करने वाले आवेदक को गिरफ्तार होने की उचित आशंका होगी
- ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नॉन-बेलेबल अपराध या संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध करने के आरोप के संबंध में होगी और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय निर्देश देंगे कि गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा।
सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा अग्रिम बेल की मांग करने वाले व्यक्ति पर निम्नलिखित शर्तें लगाई जाती हैं (फॉलोइंग कंडीशन आर इंपोज्ड ऑन द पर्सन सीकिंग द एंटीसिपेटरी बेल बाय द कोर्ट हैविंग कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन)
- यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जब भी पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के लिए आवश्यक हो, उपस्थित हो या स्वयं को उपलब्ध कराए।
- उसे मामले के तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रेरित या धमकी नहीं देनी चाहिए।
- अदालत की पूर्व अनुमति के बिना आवेदक भारत के क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा।
- यदि बिंदु एक और दो में बताई गई निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं और ऐसा व्यक्ति बेल देने के लिए तैयार है, तो उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाना चाहिए।
अमिय कुमार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1978 सीआरआई. एलजे 288
मौजूदा मामले में, यह माना गया कि कोड की धारा 438 उच्च न्यायालय और सत्र अदालत दोनों को अग्रिम बेल देने का अधिकार देती है। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के पास यह बेल देने की क्षमता है। यदि सत्र न्यायालय आवेदक द्वारा अग्रिम बेल के लिए दायर याचिका (पेटिशन) को खारिज कर देता है तो वह उच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है।
डी.आर. नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1989 सीआरआई. एलजे 252
मौजूदा मामले में, यह माना गया कि यदि कोई व्यक्ति अग्रिम बेल के लिए आवेदन करता है और इसे सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो यह उच्च न्यायालय जाने के लिए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर रोक नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और उसके द्वारा दायर याचिका खारिज हो जाती है, तो वह उसी आधार पर याचिका दायर करने के लिए सत्र अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है।
मलिमथ समिति की रिपोर्ट (मलिमथ कमिटी रिपोर्ट)
मलिमथ समिति ने अग्रिम बेल के प्रावधान के संबंध में अपना अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 438 के प्रावधान का लोग अक्सर दुरुपयोग करते हैं। प्रावधान का इस तरह का दुरुपयोग अवैध है। समिति ने निम्नलिखित अवलोकन के बाद प्रावधान को बनाए रखने के उद्देश्य से दो शर्तों या आवश्यकताओं का सुझाव दिया।
निम्नलिखित शर्तें इस प्रकार हैं:
- अग्रिम बेल देने से पहले अदालत जनता या सरकारी अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) की सुनवाई करेगी
- जब कोई व्यक्ति अग्रिम बेल की याचिका दायर करता है तो उसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए।
बेल और अग्रिम बेल के बीच का अंतर (डिस्टिंक्शन बिटवीन बेल एंड द एंटीसिपेटरी बेल)
कोड की धारा 437 के तहत, यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद एक व्यक्ति को न्यायिक या पुलिस हिरासत में होने पर एक नियमित (रेगुलर) बेल उपलब्ध है, हालांकि अग्रिम बेल के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले या यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की उचित आशंका हो तो उसे अग्रिम बेल उपलब्ध होगी।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बेल की अवधारणा यह है कि यह आरोपी व्यक्ति द्वारा दर्ज ज़मानत के रूप में कार्य करता है, जिसके आधार पर उसे अस्थायी आधार पर रिहा किया जा सकता है लेकिन जब भी अदालत द्वारा आवश्यक हो, अदालत में पेश होने की आवश्यकता होती है। बेल की प्रक्रिया तब होती है जब आरोपी व्यक्ति का मुकदमा अभी लंबित है। आमतौर पर, एक व्यक्ति खुद को पुलिस हिरासत से मुक्त करने के लिए इस विकल्प की इच्छा करता है। कोड में परिकल्पित ये प्रावधान बेल के प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। बेल की प्रक्रिया एक वैध प्रक्रिया है।