यह लेख विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के Uday Bhatia द्वारा लिखा गया है। यह लेख विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित निषेधाज्ञा (इंजंकशन) डिक्री को क्रियान्वित (इंप्लीमेंट) करने की प्रक्रिया के साथ-साथ निवारक (प्रिवेंटिव) राहत की व्याख्या, अनुदान तंत्र और निषेधाज्ञा के इनकार के आधार को शामिल करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, 1877 में अधिनियमित पुरातन, औपनिवेशिक कानून का एक संशोधन था, जिसे बाद में 9वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार समकालीन (कंटेंपररी) सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति इसकी अव्यवहार्यता के कारण निरस्त (रिपील) कर दिया गया था। इसका मसौदा व्हिटली स्टोक्स द्वारा तैयार किया गया था और कानून सदस्य, सर आर्थर हॉबहाउस द्वारा संशोधित किया गया था और यह समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। इस अधिनियम के पीछे का तर्क भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की खामियों और अपर्याप्तताओं को दूर करना था, जिसमें अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजा ही एकमात्र उपचारात्मक उपाय था। विभिन्न अवसरों पर, पक्षों को मुआवजा पर्याप्त राहत नहीं हो सकता है, और इसलिए दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन आवश्यक है। इसलिए, यह दायित्व की सटीक पूर्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है। मांगा गया उपाय ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले व्यक्ति वंचित हो और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह राहत पाने का हकदार हो। पीड़ित व्यक्तियों को सिविल या संविदात्मक उपाय से संबंधित एक व्यापक ढांचा प्रदान करना एक और सरल कानून के लिए अनिवार्य हो गया। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत निम्नलिखित राहतें मांगी जा सकती हैं:
- संपत्ति पर कब्ज़ा वापस पाना;
- अनुबंधों का विशिष्ट निष्पादन;
- लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) का प्रतिशोधन;
- अनुबंधों का रद्दीकरण;
- लिखतों को रद्द करना;
- घोषणात्मक आदेश; और
- निषेधाज्ञा।
निवारक राहत
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत निवारक राहत की परिचालनात्मकता (ऑपरेशनेलिटी) में नकारात्मक अर्थ है। इस प्रकार की राहत ऐसे परिदृश्य से निपटने और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है जहां अनुबंध की प्रकृति ऐसी है कि न तो हर्जाने से और न ही विशिष्ट प्रदर्शन से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति की संभावना नहीं है। ऐसे मामलों में, अदालत उस पक्ष को रोकने का सहारा लेती है जो संभावित सीमा तक अनुबंध का उल्लंघन करने की धमकी देता है। उदाहरण के लिए, कलाकार और दूसरे पक्ष के बीच संगीत प्रदर्शन के अनुबंध में, दूसरा पक्ष, कलाकार को ऐसे किसी अन्य अनुबंध को स्वीकार करने या उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए निवारक राहत की मांग कर सकता है, जो उसके वादे को पूरा करने के लिए दबाव और मजबूरी पैदा करता है।
निवारक राहत प्रदान करना
निवारक राहत आम तौर पर निषेधाज्ञा के मानक तरीके के माध्यम से दी जाती है। हमारे देश में निषेधाज्ञा का कानून समानता की न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडेंस) से उत्पन्न हुआ है जो बदले में रोमन कानून से उधार लिया गया है।
धारा 37 के अनुसार, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 परिभाषित करता है कि “निवारक राहत अदालत के विवेक पर निषेधाज्ञा के द्वारा दी जाती है और यह अस्थायी या स्थायी हो सकती है”। निषेधाज्ञा एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी पक्ष को किसी विशेष कार्य या चूक को न करने का आदेश दिया जाता है या किसी विशेष कार्य या चूक को करने का निर्देश दिया जाता है। पहले मामले में, इसे प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कहा जाता है और बाद वाले में, इसे अनिवार्य निषेधाज्ञा कहा जाता है। निषेधाज्ञा देने का एक उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।
कहावतें जिन पर निषेधाज्ञा आधारित है
“जो समानता चाहता है उसे समानता अवश्य निभानी चाहिए” यानी जो दोनों पक्षों को अपने दायित्वों का सम्मान करने, पारस्परिक वादों को लागू करने का दायित्व प्रदान करता है।
“जो समानता चाहता है उसे साफ हाथ रखना चाहिए” जिसका अर्थ है कि वादी जो एक विशिष्ट राहत के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना कर रहा है, उसे पहले गलती नहीं करनी चाहिए।
“जब भी कोई अधिकार है तो वहाँ एक उपाय भी है”, सबसे व्यापक रूप से जाना जाता है और उपयोग किया जाता है, जहां किसी व्यक्ति के लिए कोई अधिकार मौजूद है, उसे इसे लागू करने के लिए एक सहारा भी होगा।
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 42, जिसमें एक अनुबंध, जो (स्पष्ट रूप से या निहित रूप से) किसी कार्य को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में करने के लिए निर्धारित करता है, और ऐसी स्थिति बनी रहती है कि अदालत ऐसे कार्य के लिए विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान करने में असमर्थ है, तो अदालत को निषेधाज्ञा देने से नहीं रुकना चाहिए, और निषेधाज्ञा भी केवल तभी दी जा सकती है जब वादी अनुबंध के अपने प्रदर्शन को बरकरार रखता है, यानी अपने पारस्परिक वादे को पूरा करता है।
निषेधाज्ञा देने से पहले विचार किए जाने वाले कारक
- प्रथम दृष्टया मामला: इसका शाब्दिक अर्थ है “देखने मात्र से” या इसके प्रथम प्रकटीकरण से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वादी रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत लाता है जो उचित रूप से पुष्टि करता है कि वह दावा करने का हकदार है और इस प्रकार कार्यवाही को परीक्षण चरण तक जारी रखने के लिए कार्रवाई का एक मजबूत कारण स्थापित करता है।
मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम आरएन बनर्जी के मामले में एक प्रथम दृष्टया मामले की व्याख्या की गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अपराध साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दावे का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पेश करने की जरूरत है। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो संभावित रूप से विवादित प्रश्न की ओर ले जाएं और उसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह एक गंभीर प्रश्न है, जिस पर आगे की कार्यवाही में विचार किया जा सकता है और वादी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत ठोस सबूतों के आधार पर वाद में राहत चाहता है। गुजरात बिजली बोर्ड बनाम महेशकुमार एंड कंपनी मामले में प्रथम दृष्टया मामला बताया गया है, यह वास्तविक रूप से उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संदर्भित करता है, जिसके लिए उचित जांच और योग्यता के आधार पर निर्णय की आवश्यकता होती है। अंतिम डिक्री की गारंटी के लिए पूर्ण सबूत की मांग करना अदालत के लिए अनुचित और पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। वादी का दावा तुच्छ या कष्टप्रद (वेक्सेशस) नहीं होना चाहिए।
- सुविधा का संतुलन: इसका तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक चरण में मामला वादी के पक्ष में है, जो एक विशेष राहत की मांग कर रहा है, और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत भारी सबूतों के आधार पर कार्रवाई के कारण की संभावना है।
इसका मतलब है कि निषेधाज्ञा को रोकने से होने वाली तुलनात्मक असुविधा की मात्रा, इसे देने से उत्पन्न होने वाली मात्रा से कहीं अधिक होगी। यदि निषेधाज्ञा अस्वीकार कर दी जाती है और प्रतिवादी के कानूनी अधिकारों का हनन होता है, तो अदालत को आवेदक को होने वाली पर्याप्त क्षति का आकलन करना होगा। इसमें क्षति होने की संभावना पर विचार करना होगा जो विषय-वस्तु के न्यायाधीन (सब ज्यूडिस) होने के कारण हो सकता है, लेकिन यथास्थिति (स्टेटस क्यू) बनाए रखी जानी चाहिए।
- अपूरणीय (इरेपेयरेबल) क्षति: यह शब्द किसी भी क्षति को संदर्भित करता है जिसके लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, खासकर जब राहत मांगने वाले वादी के पास निषेधाज्ञा देने के अलावा कोई अन्य उपचारात्मक उपाय नहीं बचा होता है। क्षति ऐसी होनी चाहिए कि बिना किसी पर्याप्त हर्जाने के उसकी भरपाई न हो सके। भले ही वादी को हुए नुकसान का मुआवजा अंततः अपर्याप्त होगा और वाद के समापन पर देय होगा, उसे उसी स्थिति या स्थान पर नहीं रखा जा सकेगा, जहां निषेधाज्ञा से इनकार किए जाने पर वह पहले खड़ा था।
यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह अंतरिम निषेधाज्ञा देते या अस्वीकार करते समय अपने “ठोस न्यायिक विवेक” का उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करे, क्योंकि अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही दुविधापूर्ण भी हो जाती है क्योंकि उसे या तो अनुमति देनी होती है या अस्वीकार करना होता है। विषय-वस्तु से संबंधित मुद्दे की गंभीरता के कारण, दूसरे पक्ष से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रकटीकरण को छोड़कर, ईमानदारी से केवल एक पक्ष के तर्कों के आधार पर निषेधाज्ञा आदेश दिया जाता है। बेशक, यह सब दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करके किया जाना चाहिए। अंतरिम (इंटेरिम) राहत देना और भी अधिक उलझन भरा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई निर्धारित फॉर्मूला या यहां तक कि व्यापक दिशानिर्देश नहीं हैं जो इसका समर्थन करते हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होते हैं।
अस्थायी निषेधाज्ञा
अस्थायी या अंतरिम या कभी-कभी जिसे अंतर्वर्ती (इंटरलोक्यूटरी) निषेधाज्ञा के रूप में संदर्भित किया जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य विवाद में संपत्ति (विषय-वस्तु) की यथास्थिति को बनाए रखना है जब तक कि अदालत के समक्ष पक्षों के कानूनी अधिकारों और परस्पर विरोधी दावों का फैसला नहीं हो जाता।
अस्थायी निषेधाज्ञा के अन्य कारणों में से एक प्रतिवादी को रोकना है जो वादी को बेदखल करने की धमकी देता है या विवाद में विषय-वस्तु के संबंध में वादी को कोई क्षति पहुंचाता है, इसलिए अदालत किसी विशेष कार्य या चूक को रोकने या प्रतिबंधित करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है। इसका उद्देश्य वादी के अधिकारों के विघटन (डिसोल्यूशन) को रोकना है, जो संक्षेप में वादी को तत्काल राहत प्रदान करने का एक साधन है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रावधान
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 94(c) के अनुसार, कहा गया है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अदालत को अस्थायी निषेधाज्ञा देने में विवेकाधिकार है और यदि कोई व्यक्ति ऐसे निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा का दोषी है, तो चूक कर्ता को सिविल जेल में डाला जाता है और उसकी संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) और यहां तक कि बिक्री के लिए आदेश दिए जाते हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 94(e) में कहा गया है कि अदालत को कोई भी अन्य अंतरिम आदेश पारित करने की स्वतंत्रता है जो कि वह उचित और सुविधाजनक समझे।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 95, प्रतिवादी के लिए गिरफ्तारी, कुर्की या अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुआवजा प्राप्त करने की शर्तें बताती है, जहां:
- अदालत को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या निषेधाज्ञा की प्रार्थना अपर्याप्त आधार पर की गई थी; या
- वादी का वाद संस्थित (इंस्टीट्यूट) करने का कोई उचित या संभावित आधार न होने के कारण विफल हो जाता है।
इसलिए, यह प्रतिवादी को अदालत में आवेदन दायर करने का कानूनी अधिकार देता है, जिससे अदालत संतुष्ट हो जाती है कि उपर्युक्त शर्तों में से कोई भी मौजूद है, तो वह प्रतिवादी को पुरस्कार पारित करेगी जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा जो वादी को हुए खर्च या क्षति (किसी भी प्रकार की) के लिए उचित मुआवजा होगा।
अदालत द्वारा दिया गया मुआवजा उसके आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा और ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या निषेधाज्ञा से संबंधित मुआवजे के किसी भी बाद के वाद पर विचार नहीं किया जाएगा।
परिस्थितियाँ जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई है
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1908 की धारा 37(1), अस्थायी निषेधाज्ञा को परिभाषित करती है जो एक विशिष्ट समय तक, या अदालत के अगले आदेश तक जारी रहता है, और उन्हें वाद के किसी भी चरण में दिया जा सकता है, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित किया जाता है।
इस प्रकार, अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतर्वर्ती आदेश देने के लिए पूरी की जाने वाली प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX, में निर्धारित की जाती हैं:
- कि किसी भी वाद में यह शपथपत्र द्वारा या अन्यथा सिद्ध किया गया हो;
- यह कि वाद की विषय-वस्तु वाली संपत्ति वाद के किसी भी पक्ष द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन में बर्बाद, क्षतिग्रस्त या हस्तांतरित होने या अवैध रूप से बेचे जाने की आशंका के तहत है;
- कि प्रतिवादी अपने लेनदारों को धोखा देने के इरादे से उसकी संपत्ति को हटाने या निपटाने की धमकी देता है या उसका इरादा रखता है;
- कि प्रतिवादी वादी को विवाद की संपत्ति (विषय-वस्तु) के संबंध में बेदखल करने या उसे कोई क्षति पहुंचाने की धमकी देता है;
अदालत इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ऐसी कोई भी परिस्थिति मौजूद है या प्रचलित है, अगली सूचना तक या वाद के निपटान तक निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
वादी द्वारा निषेधाज्ञा की भी मांग की जा सकती है, जिससे प्रतिवादी को बार-बार या लगातार अनुबंध के उल्लंघन या क्षति लगने की संभावना हो, जो वाद शुरू होने के बाद और फैसले से पहले या बाद में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि मुआवजे का दावा किया गया है या नहीं।
अदालत इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद कि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर सकती है, जो अवधि या सुरक्षा जैसी शर्तों के अधीन है, जैसा वह उचित समझे।
यदि उपरोक्त नियमों की अवज्ञा या किसी भी शर्त के उल्लंघन के किसी भी परिदृश्य में, जिस पर निषेधाज्ञा आदेश दिया गया था या बनाया गया था, वह अदालत जिसने ऐसा आदेश दिया या बनाया था या कोई भी अदालत जिसमें वाद स्थानांतरित किया गया है, कुर्की के लिए आदेश पारित कर सकती है। ऐसे उल्लंघन की अवज्ञा के दोषी व्यक्ति की संपत्ति, और ऐसे दोषी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए सिविल जेल में भी भेजा जा सकता है।
उपर्युक्त के अनुसार की गई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी, लेकिन इस शर्त के अधीन होगी कि यदि ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन एक वर्ष की अवधि से अधिक जारी रहता है, तो अदालत संपत्ति की बिक्री का आदेश दे सकती है और बेची गई संपत्ति से जुटाए धन से पीड़ित पक्ष को मुआवजा दे सकती है और शेष राशि हकदार पक्ष को दे दी जाएगी।
जहां निषेधाज्ञा की मांग करने वाला कोई आवेदन मौजूद है, वहां अदालत ऐसे आवेदन का नोटिस विपरीत पक्ष को देने का निर्देश देगी।
लेकिन, जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि निषेधाज्ञा देने का उद्देश्य देरी से विफल हो जाएगा, तो वह ऐसा निषेधाज्ञा देने से पहले, विपरीत पक्ष को नोटिस के दायित्व को पूरा किए बिना निषेधाज्ञा दे सकती है, बशर्ते वह इसके लिए कारण दर्ज करे।
आवेदक को आदेश दिए जाने के तुरंत बाद विपरीत पक्ष को निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की प्रति और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों, जो निम्नलिखित है, के साथ निषेधाज्ञा देने वाला आदेश पंजीकृत डाक से भेजना आवश्यक है:
- आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे (एफिडेविट) की एक प्रति;
- वादपत्र की एक प्रति; और
- दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर आवेदक भरोसा करता है।
निम्नलिखित दस्तावेजों को निषेधाज्ञा दिए जाने के दिन या अगले दिन पर हलफनामे के साथ दाखिल करना होगा, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त ऐसी प्रतियां वितरित या भेजी गई हैं।
ऐसे मामले में जहां विपरीत पक्ष को उचित नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा दी गई है, अदालत को निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर निपटाने का प्रयास करना होगा जिस दिन ऐसी निषेधाज्ञा दी गई थी और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है, वह इसके कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है।
यदि किसी पक्ष ने अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन में या किसी हलफनामे में किसी विशेष जानकारी के बारे में जानबूझकर गलत या भ्रामक बयान दिया है तो अदालत के पास किसी भी असंतुष्ट पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर निषेधाज्ञा के किसी भी आदेश को खारिज करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति है। इस तरह के आवेदन का समर्थन करते हुए और यह कि निषेधाज्ञा विपरीत पक्ष को विधिवत नोटिस दिए बिना थी, अदालत यदि उचित समझे और संतुष्ट हो तो निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है, जब तक कि वह लिखित में कारण दर्ज करके न्याय के हित में ऐसा न करने पर विचार न करे।
अदालत उस पक्ष को, जिसके पक्ष में ऐसी निषेधाज्ञा दी गई है, सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसे आदेश का निर्वहन नहीं करेगी, उसमें बदलाव नहीं करेगी या उसे रद्द नहीं करेगी, सिवाय इसके:
- जहां यह आवश्यक हो गया है; या
- इससे उस पक्ष को अनावश्यक कठिनाई हुई है।
ऐसी परिस्थितियों में, वह आदेश रद्द कर सकती है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निषेधाज्ञा आदेश केवल प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए सभी कृत्रिम (आर्टिफीशियल) संस्थाएं जो कानून और उसके सदस्यों और कर्मचारियों (प्राकृतिक व्यक्तियों का गठन) का निर्माण करती हैं, समान रूप से निषेधाज्ञा के आदेश से बंधी हुई हैं।
स्थायी निषेधाज्ञा
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37(2) में कहा गया है कि स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री के माध्यम से दी जाती है, क्योंकि इसे अंतिम माना जाता है, जिससे प्रतिवादी पर दायित्व बनता है कि वह या तो कोई कार्य करने या चूक करने से रोके या उसे कार्य करने के लिए या करने से चूक करने के लिए मजबूर करे। इस प्रकार, प्रतिवादी वादी के अधिकार के दावे के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पालन करने में विफल रहने या इसके विपरीत कार्य करने पर वादी के अधिकार का उल्लंघन होगा।
स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 38, उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जिनके तहत स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है:
- वादी के पक्ष में मौजूद किसी व्यक्त या निहित दायित्व के उल्लंघन को रोकना;
- अनुबंध से उत्पन्न होने वाले ऐसे दायित्व को न्यायालय द्वारा अध्याय II के नियमों और प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा;
- प्रतिवादी उन स्थितियों में संपत्ति के आनंद के वादी के अधिकार पर आक्रमण करता है या आक्रमण करने की धमकी देता है;
- प्रतिवादी वादी की संपत्ति का न्यास कर्ता है;
- किसी अधिकार के ऐसे उल्लंघन से हुई वास्तविक क्षति का पता लगाने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है;
- ऐसे उल्लघंन के लिए वास्तविक क्षति का मुआवजा अपर्याप्त साबित होगा; या
- न्यायिक कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आवश्यक है।
अनिवार्य निषेधाज्ञा
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 39 “अनिवार्य निषेधाज्ञा” देने का उद्देश्य बताती है:
किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए, ताकि दायित्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सके जहां वादे का प्रदर्शन आवश्यक हो। इसके बाद अदालत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे वादे को पूरा करने के लिए बाध्य करने वाले उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा दे सकती है।
अनिवार्य निषेधाज्ञा देने के पीछे का तर्क उन्हीं न्यायिक परीक्षण मापदंडों पर है जो निम्नलिखित हैं:
- प्रथम दृष्टया मामला;
- सुविधा का संतुलन; और
- अपूरणीय क्षति।
हालाँकि, उपरोक्त परीक्षण कारकों पर विचार करने के अलावा, सम्मोहक परिस्थितियों या अत्यधिक कठिनाइयों (विषय-वस्तु की यथास्थिति की बहाली या संरक्षण) की उच्च डिग्री या गंभीरता मौजूद होनी चाहिए। चूंकि विवाद यहीं है, जो अनिवार्य निषेधाज्ञा के संबंध मे है, यह नाममात्र निषेधाज्ञा आदेश की तुलना में प्रतिवादी पर पालन करने के लिए अधिक बाध्यकारी कानूनी कर्तव्य या दायित्व डालता है।
ऐसे “शानदार उपाय” प्रदान करते समय न्यायालय की योग्यता को समझना अनिवार्य हो जाता है। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 37 से धारा 42 तक खींची गई सीमा को दरकिनार करते हुए, निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का फैसला करते समय अदालतें अपने ‘विवेकाधीन क्षेत्राधिकार’ का अभ्यास करती हैं।
निषेधाज्ञा के अतिरिक्त हर्जाना
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 40 में निषेधाज्ञा के अलावा हर्जाना मांगने की शर्तें शामिल हैं:
- सतत निषेधाज्ञा या अनिवार्य निषेधाज्ञा की प्रार्थना करने वाले वाद के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन (सब्स्टीट्यूशन) के लिए वादी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है और अदालत यदि उचित समझे तो ऐसी क्षतिपूर्ति दे सकती है।
- वादी को अपनी याचिका में राहत के रूप में क्षति का दावा करने के लिए केवल यदि वादी में ऐसी कोई क्षति का दावा नहीं किया गया है, तो अदालत वादी को अपने द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपने वाद में संशोधन करने की अनुमति देगी।
- यदि किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए वादी के पक्ष में किया गया वाद खारिज हो जाता है, तो इससे ऐसे उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद करने के उसके अधिकार पर रोक लग जाएगी।
निषेधाज्ञा के आदेश का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXI, नियम 32, विशिष्ट प्रदर्शन और वैवाहिक अधिकारों की डिक्री के साथ-साथ निषेधाज्ञा डिक्री को लागू करने की प्रक्रिया बताता है:
- जहां किसी पक्ष के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट पालन या दाम्पत्य अधिकारों की बहाली या निषेधाज्ञा के लिए डिक्री दी गई है, जिसके पास डिक्री में लगाई गई शर्तों का पालन करने का अवसर था और जानबूझकर इसकी अवज्ञा करता है, तो अदालत निम्नलिखित करेगी:
- किसी अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए डिक्री के साथ-साथ निषेधाज्ञा के मामले में चूक कर्ता को सिविल जेल में हिरासत में रखने या उसकी संपत्ति की कुर्की या दोनों का आदेश दिया जा सकता है।
- वैवाहिक अधिकारों की बहाली के डिक्री के मामले में, उसे चूककर्ता की संपत्ति की कुर्की का आदेश देने की स्वतंत्रता है।
- यदि पक्ष एक निगम है जिसके विरुद्ध अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए डिक्री या निषेधाज्ञा पारित की गई है, तो डिक्री को निम्नलिखित तरीके से लागू किया जा सकता है:
- निगम की संपत्ति की कुर्की; या
- न्यायालय की उचित अनुमति से निगम के निदेशकों या अन्य प्रमुख अधिकारियों को हिरासत में लेकर; या
- ऐसे कुर्की और हिरासत दोनों से।
- जहां उपरोक्त दो उप-नियमों के तहत पारित आदेश छह महीने तक लागू रहा है और निर्णय-देनदार ने ऐसी अवधि के दौरान डिक्री की अवज्ञा की है, डिक्री-धारक इस प्रकार संलग्न संपत्ति की बिक्री के लिए आवेदन कर सकता है और अदालत उस पर अनुमति दे सकती है। जिसके बाद, जैसा वह उचित समझे डिक्री-धारक को मुआवजा देगा और शेष राशि निर्णय-देनदार को भुगतान करेगा।
- यदि निर्णय-देनदार ने:
- डिक्री का पालन किया और सभी निष्पादन लागतों का भुगतान किया, जिसे वह भुगतान करने के लिए बाध्य था; या
- कुर्की की तारीख से 2 महीने के अंत तक संपत्ति की बिक्री की मांग के लिए कोई आवेदन नहीं किया है; या
- यदि आवेदन किया है लेकिन मना कर दिया है;
ऐसी कुकी ख़त्म हो जाएगी।
- यदि निर्णय-देनदार ने अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए या उपरोक्त उपचारों के अतिरिक्त निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का पालन नहीं किया है, तो अदालत निर्देश दे सकती है कि डिक्री-धारक द्वारा या न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा डिक्री के वास्तविक निष्पादन को यथासंभव पूरा किया जाएगा और ऐसे सभी खर्चों का पता लगाया जाएगा और उन्हे निर्णय-देनदार पर लगाया जाएगा, जो मूल डिक्री का हिस्सा होगा।
निषेधाज्ञा का खंडन (रिफ्यूजल)
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 निषेधाज्ञा से इनकार करने के आधार बताती है:
- किसी भी व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही में वाद चलाने से रोकना, उस वाद की संस्था में विचाराधीन है जिसमें निषेधाज्ञा मांगी गई है, सिवाय इसके कि जब कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए ऐसा प्रतिबंध आवश्यक हो;
- किसी भी व्यक्ति को अदालत में किसी भी कार्यवाही में वाद चलाने या वाद चलाने से रोकना जिसमें निषेधाज्ञा मांगी गई है;
- किसी भी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना;
- किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या वाद चलाने से रोकना;
- किसी अनुबंध के उल्लंघन को रोकना जिसके निष्पादन को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है;
- किसी ऐसे कार्य को रोकना जहां उसके उपद्रव के रूप में योग्य होने पर उचित अस्पष्टता हो;
- निरंतर उल्लंघन को रोकना वह है जहां वादी ने सहमति दे दी है;
- जब वादपत्र के लिए कोई अन्य प्रभावी राहत मौजूद हो जिसे विश्वास के उल्लंघन के मामले को छोड़कर कार्यवाही के किसी भी पारंपरिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता हो;
- यदि इस तरह की निषेधाज्ञा देने से किसी बुनियादी ढांचा परियोजना के पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो सकती या संबंधित सुविधा या सेवाओं में हस्तक्षेप हो सकता है, जो ऐसी परियोजना का विषय-वस्तु है;
- वादी या उसके एजेंटों का आचरण ऐसा है जो उसे अदालत की सहायता से वंचित करता है; और
- वादी का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।
निष्कर्ष
विभिन्न राज्य न्यायालयों के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण के आदी, कई आधुनिक विधायिकाओं में निवारक राहत प्राप्त करने के लिए एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा निषेधाज्ञा के उपाय की परिकल्पना सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत माध्यम के रूप में की गई है। यह तथ्य जितना चौंका देने वाला है, निवारक राहत पाने के लिए दुनिया भर में एक मानक मोड के रूप में इसकी निर्बाध प्रयोज्यता उतनी नई नहीं है जितनी लगती है।
खैर, कानूनी प्रवचन में “नरम के साथ ही प्रभावी उपचारात्मक उपाय” के रूप में निषेधाज्ञा की अवधारणा को सामान्य कानून के समानता के सिद्धांत से अपनाया गया है। अंग्रेजी समानता अदालतें (जैसा कि उन्हें संदर्भित किया जाता है) अंग्रेजी न्यायशास्त्र के सिद्धांतों पर निर्णय देती थीं, जिनमें मुख्य रूप से समानता, न्याय और विवेक का प्रभुत्व था। इस सिद्धांत का श्रेय अब तक के सबसे पुराने, सर्वव्यापी प्रतिष्ठित कानून, रोमन कानून को जाता है, जिसे पहले आधुनिक कानून समाज के रूप में जाना जाता है। और चूंकि प्रत्येक राज्य में कानूनों के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का असर होता है, सामान्य कानून और रोमन कानून की प्रमुखता इसका सच्चा प्रमाण है।
हालाँकि, निषेधाज्ञा के उपाय को अलग-अलग न्यायक्षेत्रों के लिए सटीक रूप से दोहराया नहीं जा सकता है और इसलिए यह अपने देश के पर्यावरण के विभिन्न कारकों के अनुसार ढलते हुए, इसकी उत्पत्ति से अलग-अलग मार्ग अपनाता है।
फिर भी, ऐसे “व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत” हैं जो अदालतों को निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
सामान्य नियम यह है कि निषेधाज्ञा का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह पूरी तरह से अदालतों के विवेक पर निर्भर करता है। कानूनी प्रवचन में विवेकाधिकार अधिकांश अवसरों पर खतरनाक साबित हुआ है, चाहे कोई भी इकाई इसका प्रयोग कर रही हो। चूंकि विवेक, लगभग, अनियंत्रित शक्ति में परिणत होता है। इस प्रकार, अदालतों का ‘विवेकाधीन क्षेत्राधिकार’ दुनिया भर में न्यायपालिकाओं को नियंत्रित करने वाले स्थानीय न्यायिक सिद्धांतों द्वारा उचित रूप से निर्देशित होना चाहिए।
वादी प्रतिवादी से अनुपालन की मांग करने के अपने पारस्परिक वादे को पूरा करने के लिए बाध्य है। निषेधाज्ञा एक अंतर्निहित गुप्त उद्देश्य पर काम करती है कि “विषय-वस्तु पर एक अपूरणीय क्षति को विफल करने में समय की कमी के कारण कानूनी सहारा के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।”
संदर्भ
- मैरिन बर्न लिमिटेड बनाम आरएन बनर्जी 1958 एआईआर 79, 1958 एससीआर 514।
- गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गांधीनगर बनाम महेशकुमार एंड कंपनी, अहमदाबाद 1995 (5) एससीसी 545, एआईआर 1982 गुजरात 289, (1982) 2 जीएलआर 479।
- [दलपत कुमार और अन्य प्रह्लाद सिंह और अन्य। एआईआर 1993 एससी 276 बी, जेटी 1991 (6) एससी 502, 1991 (2) स्केल 1431, (1992) 1 एससीसी 719, 1991 सप्लिमेंट 3 एससीआर 472।