यह लेख Samiksha Singh द्वारा लिखा गया है । यह लेख स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इनजंक्शन) से संबंधित कानून से संबंधित है। लेख में स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अर्थ और प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार, यह लेख विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत प्रदान किए गए स्थायी निषेधाज्ञा की समझ पर व्यापक रूप से प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
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परिचय
निषेधाज्ञा का अंग्रेजी शब्द इनजंक्शन लैटिन शब्द “इनजंगेरे” से लिया गया है जिसका अनुवाद “आदेश देना” या “आधिकारिक आदेश जारी करना” होता है। यह निवारक या अनिवार्य राहत का एक रूप है और इसे विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (इसके बाद “एसआरए, 1963” के रूप में संदर्भित) के तहत संहिताबद्ध किया गया है। निषेधाज्ञाओं को आम तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: अस्थायी (मध्यवर्ती) और स्थायी (शाश्वत (परपेचुअल))। जैसा कि अभिव्यक्ति दर्शाती है, एक “अस्थायी” निषेधाज्ञा वह होती है जो सीमित अवधि के लिए लागू होती है, जबकि एक स्थायी निषेधाज्ञा वह होती है जो हमेशा के लिए लागू रहती है। अस्थायी निषेधाज्ञाएं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 1 और 2 के अनुसार शासित होती हैं।
इस प्रकार, स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के पीछे का विचार अनिवार्य रूप से समानता के सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति, जिसके पक्ष में अधिकार मौजूद है, उसे उसके द्वारा दिए गए अधिकार या दायित्व के हर उल्लंघन के लिए बार-बार कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के पीछे का विचार अधिकार को स्थायी रूप से निपटाना और उस पक्ष को राहत देना है जिसके पक्ष में अधिकार मौजूद है।
स्थायी निषेधाज्ञा क्या है?
एसआरए, 1963 की धारा 36 में निर्दिष्ट किया गया है कि निषेधाज्ञा अस्थायी या स्थायी हो सकती है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, “स्थायी” निषेधाज्ञा वह है जिसमें एक पक्ष (या प्रतिवादी) को स्थायी रूप से ऐसा कार्य करने या न करने से रोका जाता है जो दूसरे पक्ष (या वादी) के अधिकार के विरुद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि एक बार किसी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने के बाद, उस प्रतिवादी को स्थायी रूप से किसी भी अधिकार का दावा करने या कोई भी कार्य या चूक करने से रोका जाता है जो वादी के अधिकार के विरुद्ध होगा। चूंकि यह अंतिम या स्थायी उपाय है, इसलिए न्यायालय विवाद के गुण-दोष के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने और विवाद के गुण-दोष के आधार पर डिक्री पारित करने का निर्णय लेने के बाद ही स्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है। इस कारण से, जैसा कि एसआरए, 1963 की धारा 37(2) में निर्दिष्ट किया गया है, “स्थायी” निषेधाज्ञा केवल एक डिक्री के आधार पर दी जाएगी, वह भी विवाद के “गुण-दोष” के आधार पर।
स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित प्रावधान
स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कानून एसआरए, 1963 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। निम्नलिखित प्रावधान स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित हैं।
- एस.आर.ए., 1963 की धारा 36 : यह धारा निर्दिष्ट करती है कि न्यायालय निषेधाज्ञा दे सकता है, जो अस्थायी निषेधाज्ञा या स्थायी निषेधाज्ञा हो सकती है।
- एसआरए, 1963 की धारा 37: यह धारा निषेधाज्ञा के दो प्रकारों को परिभाषित करती है: अस्थायी और स्थायी। ऐसा करते हुए, यह प्रावधान करता है कि “अस्थायी” निषेधाज्ञा वे निषेधाज्ञाएँ हैं जो केवल एक निर्दिष्ट समय तक या अंतिम आदेश पारित होने तक चलती हैं। इसके विपरीत, स्थायी निषेधाज्ञाएँ वे हैं जो प्रतिवादी को किसी अधिकार का दावा करने या कोई ऐसा कार्य करने से स्थायी रूप से रोकती हैं जो वादी के अधिकारों के विरुद्ध हो।
- एसआरए, 1963 की धारा 38: धारा 38 , बदले में, उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जाएगी। यह निर्दिष्ट करती है कि ऐसे मामलों में जहां किसी अनुबंध में उल्लिखित दायित्व के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी जानी है, न्यायालय को एसआरए, 1963 के अध्याय II के तहत दिए गए प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, एसआरए, 1963 की धारा 38, चार परिस्थितियों को भी निर्धारित करती है, जहां संपत्ति से संबंधित अधिकार की रक्षा के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। वे चार परिस्थितियाँ जिनके तहत संपत्ति के संबंध में एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है, इस प्रकार हैं:
- जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति के लिए “न्यासी (ट्रस्टी)” की हैसियत से कार्य करता है;
- जब हुई या होने वाली संभावित क्षति का निर्धारण नहीं किया जा सकता;
- जब मुआवज़ा एक “पर्याप्त” उपाय नहीं होगा;
- जब “कार्यवाहियों की बहुलता” को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की आवश्यकता होती है
- एसआरए, 1963 की धारा 40: धारा 40 में प्रावधान है कि स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला वादी अतिरिक्त रूप से हर्जाने का दावा करने के लिए भी स्वतंत्र है। इस प्रकार, वादी स्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के “अतिरिक्त” हर्जाने की मांग कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वादी स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के “प्रतिस्थापन में” भी हर्जाना मांग सकता है। यदि न्यायालय इसे उचित समझता है तो वह ऐसा हर्जाना दे सकता है।
- एस.आर.ए., 1963 की धारा 41: धारा 41 उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें स्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया जाएगा। धारा 41 में दस परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 38 और 41 का दायरा
निषेधाज्ञा के संभावित अधिकार का निर्धारण केवल एसआरए, 1963 की धारा 37 के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसे एसआरए, 1963 की धारा 38 और 41 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। एसआरए, 1963 की धारा 38 और 41 प्रकृति में ‘पूरक’ हैं। इस कारण से, इन धाराओं को एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जबकि एसआरए, 1963 की धारा 38 निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए स्थितियों को निर्धारित करती है, और धारा 41 परिभाषित करती है कि कब निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी।
कब स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है
स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के संबंध में सिद्धांत
जिन सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करता है, उन्हें एस.आर.ए., 1963 की धारा 38 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित स्पष्ट है:
- अनुबंधों के लिए: धारा 38(2) + एस.आर.ए., 1963 का अध्याय II
- अन्य कार्रवाई योग्य गलतियों के लिए: एसआरए, 1963 की धारा 38(3)
स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आवश्यकताएँ
किसी वादी को प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए योग्य होने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएँ हैं। ये निम्नलिखित हैं:
- सबसे पहले, वादी को यह दिखाना होगा कि उसके पक्ष में कोई कानूनी अधिकार या दायित्व मौजूद है। यहाँ, “दायित्व” शब्द का वही अर्थ होगा जो एसआरए, 1963 की धारा 2(a) के तहत निर्दिष्ट है। उदाहरण के लिए, यदि वादी किसी संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि संपत्ति में उसका हित या कानूनी अधिकार है।
- दूसरे, वादी को दो चीजों में से एक को साबित करना होगा: यानी, वादी को यह दिखाना होगा कि प्रतिवादी ने या तो पहले ही वादी के पक्ष में मौजूद ऐसे कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है या करने की धमकी दे रहा है। यदि ऐसे कानूनी अधिकार का उल्लंघन करने की कोई धमकी नहीं है, तो निषेधाज्ञा के लिए कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। अरुलमिघु परसुनाथस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2021) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि चूंकि वादी के पास संपत्ति का वैध कब्जा था और सरकार द्वारा पट्टे जारी करने के माध्यम से इस तरह के वैध कब्जे को खतरा था, इसलिए वादी को निषेधाज्ञा के माध्यम से राहत दी जानी चाहिए।
- तीसरा, चूंकि निषेधाज्ञा का उद्देश्य ही रोकथाम है, इसलिए वादी को यह दिखाना होगा कि उसके पक्ष में मौजूद अधिकार या दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आवश्यक है। हालांकि, वादी के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि प्रतिवादी की ओर से उसके प्रति कोई दायित्व है। यदि कोई दायित्व नहीं है, तो कोई निषेधाज्ञा नहीं हो सकती है। मुकेश बनाम चरण (2017) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में, आवेदक ने पट्टा विलेख के आधार पर प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा मांगी थी। इस मामले में, पट्टा विलेख के अस्तित्व में होना अपने आप में संदिग्ध तथ्य है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि निषेधाज्ञा दिए जाने के लिए यह दिखाना होगा कि आवेदक के प्रति कोई दायित्व है। चूंकि आवेदकों ने दावा किया कि पट्टा विलेख के आधार पर उनका कब्जा वैध था।
विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 38 के तत्व
एस.आर.ए., 1963 की धारा 38 में ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनके तहत स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। तदनुसार, एस.आर.ए., 1963 की धारा 38 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक बातें निर्दिष्ट की गई हैं।
- क्यों दिया गया: एसआरए, 1963 की धारा 38(1) अनिवार्य रूप से उत्तर देती है कि “क्यों” या “किस कारण से” स्थायी निषेधाज्ञा दी गई है। इसलिए, यह प्रावधान कहता है कि वादी के पक्ष में “मौजूदा” किसी भी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए, उसे स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है।
- जब दायित्व किसी अनुबंध से उत्पन्न होता है तो कार्यवाही का तरीका: ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ वादी के पक्ष में मौजूद दायित्व किसी अनुबंध से उत्पन्न होता है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ कोई ऐसा दायित्व किसी अनुबंध से उत्पन्न होता है, धारा 38(2) निर्दिष्ट करती है कि न्यायालय, स्थायी निषेधाज्ञा देने का निर्णय लेते समय, एसआरए, 1963 के अध्याय II के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। स्पष्टता के उद्देश्य से, एसआरए, 1963 के अध्याय II में धाराएँ 9-25 शामिल हैं, जो “अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन” से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं। तदनुसार, जब न्यायालय को किसी स्थायी निषेधाज्ञा देने के बारे में प्रश्न का सामना करना पड़ता है जहाँ वादी किसी अनुबंध से अधिकार या दायित्व प्राप्त करता है, तो न्यायालय को, निषेधाज्ञा देने या न देने का निर्णय लेते समय, एसआरए, 1963 के अध्याय II के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा।
- संपत्ति के अधिकार या आनंद के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा: स्थायी निषेधाज्ञा तब भी दी जा सकती है जब प्रतिवादी के कार्य वादी के संपत्ति पर अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। इन उदाहरणों में ऐसी स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं जहाँ प्रतिवादी ने या तो पहले ही संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के आनंद के संबंध में वादी के अधिकार पर आक्रमण कर दिया हो या ऐसा प्रतिवादी “आक्रमण करने की धमकी” दे रहा हो। ऐसी स्थितियों में, एसआरए, 1963 की धारा 38(3) में चार उदाहरण दिए गए हैं जहाँ स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है:
- प्रथम, ऐसे मामलों में जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति पर “न्यासी” की हैसियत से कार्य करता है और वादी के संपत्ति पर अधिकार या ऐसी संपत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की संभावना रखता है, वहां स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है।
- दूसरा, यदि कोई “वास्तविक क्षति” पहले ही हो चुकी है या “होने की संभावना है” और ऐसी क्षति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय को स्थायी निषेधाज्ञा देने का भी अधिकार है।
- तीसरा, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मुआवज़ा देने से वादी को उचित या पर्याप्त राहत सुनिश्चित नहीं होगी; ऐसे मामलों में भी स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है।
- चौथा, यदि “न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता” को रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्रदान करना आवश्यक है, तो स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जा सकती है।
हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि एसआरए, 1963 की धारा 38, इस बारे में विस्तृत सूची प्रदान नहीं करती है कि कब निषेधाज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार, उन परिस्थितियों के लिए भी, जिनका एसआरए, 1963 की धारा 38 के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि धारा 38 का उद्देश्य केवल इसके तहत उल्लिखित परिस्थितियों के संबंध में निषेधाज्ञा देने की न्यायालय की शक्ति को “मान्यता” देना है, न कि न्यायालय की शक्ति को “प्रतिबंधित” करना। यह अवलोकन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जांगलू बनाम शाहजी (2008) के मामले में भी किया था।
अनुबंध के तहत दायित्वों के मामले में स्थायी निषेधाज्ञा
एसआरए, 1963 की धारा 38(2) अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्वों के मामलों में स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्वों के उल्लंघन के लिए निषेधाज्ञा प्रदान करने के मामलों में, न्यायालय एसआरए, 1963 के अध्याय II में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होंगे। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि पक्षों के बीच अनुबंध के मामलों में सामान्य नियम अनुबंध के प्रदर्शन को सक्षम करना है। इसलिए, निषेधाज्ञा केवल उन मामलों में दी जाती है जहां अनुबंध एक नकारात्मक दायित्व बनाता है, अर्थात, अनुबंध उन चीजों को निर्दिष्ट करता है जो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
उदाहरण के लिए, X अपनी ज़मीन का एक हिस्सा Y को किराए पर देता है। इस मामले में, Y, बदले में अनुबंध करता है कि वह रेत नहीं खोदेगा या कुआं नहीं बनाएगा। इस मामले में, Y को रेत खोदने या कुआं बनाने जो अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध होगा, से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में, यदि न्यायालय कोई मुआवज़ा देने का फ़ैसला करता है, तो ऐसा कोई भी मुआवज़ा पर्याप्त उपाय नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, इस मामले में, अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिए, न्यायालय Y के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने के लिए अधिक इच्छुक होगा।
हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन मामलों में कोई निषेधाज्ञा नहीं हो सकती है जहां पहली जगह कोई दायित्व नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेन ब्रांच बनाम जेएस राममूर्ति (1981) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में एक उदाहरण पाया जा सकता है। इस मामले में वादी ने बैंक के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की थी, जिसमें वादी के उद्योग को चालू रखने के लिए हर संभव मदद मांगी गई थी। दावे में वादी की आवश्यकता के अनुसार कई बार ऋण देना और उद्योग को चलाने में बैंक से हर संभव मदद प्राप्त करना शामिल था। इस मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि एक स्थायी निषेधाज्ञा केवल दायित्व के आधार पर ही मांगी जा सकती है। यह नोट किया गया कि बैंक वादी की इच्छानुसार पैसा उधार देना या उद्योग को चालू हालत में रखने के लिए बाध्य नहीं था।
संपत्ति के अधिकार या आनंद के लिए स्थायी निषेधाज्ञा
एसआरए, 1963 की धारा 38(3) न्यायालय को “संपत्ति के अधिकार” या “संपत्ति के आनंद के अधिकार” से संबंधित मामलों में स्थायी निषेधाज्ञा देने की शक्ति प्रदान करती है। यहाँ, “संपत्ति” शब्द “चल” और “अचल” दोनों संपत्तियों को दर्शाता है। चल संपत्ति के मामलों में, न्यायालय स्थायी निषेधाज्ञा तभी देगा जब संपत्ति का मूल्य इतना हो कि हर्जाना उचित या “पर्याप्त” उपाय न हो। उदाहरण के लिए, निरस्त विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 54 के दृष्टांत (y) ने एक ऐसी परिस्थिति पर प्रकाश डाला जहाँ चल संपत्ति की सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा मांगी जा सकती है। उस दृष्टांत के अनुसार, यदि कोई A है जो किसी B को पत्र लिखता है, और मान लीजिए कि उन दोनों की मृत्यु के बाद C उन्हें प्रकाशित करने का निर्णय लेता है। हालाँकि, यदि किसी D के पास उन पत्रों में कुछ संपत्ति है, तो D उन पत्रों को प्रकाशित करने से C को रोकने के लिए C के विरुद्ध निषेधाज्ञा माँग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, इस मामले में, हर्जाना पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है। इसी तरह, निषेधाज्ञा अतिरिक्त रूप से तब दी जा सकती है जब वादी अपनी संपत्ति के आनंद के अधिकार की रक्षा करना चाहता है। एसआरए, 1963 की धारा 38(3) के तहत निम्नलिखित चार परिस्थितियाँ प्रदान की गई हैं:
प्रतिवादी संपत्ति के न्यासी की हैसियत से कार्य करता है
“न्यासी” शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की देखभाल उसके लाभ के लिए करता है। यह देखते हुए कि प्रतिवादी एक न्यासी की हैसियत से काम करता है, अगर वह वादी की संपत्ति के नुकसान के लिए कुछ करता है या करने वाला है, तो वादी अपने हितों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है। इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर Y किसी S के लिए न्यासी की हैसियत से काम करता है। यहाँ, अगर Y S की संपत्ति का एक हिस्सा बेचने का फैसला करता है, तो S, Y को बिक्री करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है।
नुकसान का पता लगाना संभव नहीं है
निषेधाज्ञा का उद्देश्य वादी के हितों की रक्षा करना है। किसी दिए गए परिदृश्य में, यदि न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहाँ वह यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कितना नुकसान हुआ है या हो सकता है, तो वह वादी की संपत्ति के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने के लिए अधिक इच्छुक होगा।
मुआवज़ा पर्याप्त उपाय नहीं होगा
यदि वादी को पहुँचाई गई या पहुँचाई जाने वाली गलती की भरपाई मुआवज़े से नहीं की जा सकती, तो उन मामलों में भी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए , यदि कोई व्यक्ति, S, Y के घर के बगल में रहता है, और Y दिन-रात उसकी दीवार पर 7 घंटे हथौड़ा चलाता है, तो S को केवल मुआवज़ा देना ही पर्याप्त उपाय नहीं होगा। इस मामले में, S के पक्ष में एक पर्याप्त उपाय Y को दिन-रात उसकी दीवार पर हथौड़ा चलाने से रोकने वाली निषेधाज्ञा होगी।
निषेधाज्ञा के बिना कई कानूनी कार्रवाइयां होंगी
न्यायालय उन मामलों में भी निषेधाज्ञा दे सकता है, जहाँ निषेधाज्ञा जारी होने तक वादी को कई कानूनी कार्रवाइयाँ दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का उद्देश्य समानता के विचार पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यह वादी को उसके पक्ष में मौजूद अधिकार के संबंध में बार-बार कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने के लिए मजबूर होने से राहत देता है। इसलिए, इस प्रावधान का उद्देश्य कई कार्यवाहियों को रोकना है।
स्थायी निषेधाज्ञा कब अस्वीकार की जा सकती है
एसआरए, 1963 की धारा 41 में दस परिदृश्यों पर विचार किया गया है, जिनमें स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, जबकि इस धारा के तहत एक सूची प्रदान की गई है, यह ध्यान में रखना चाहिए कि “निषेधाज्ञा” अपने आप में एक विवेकाधीन राहत है। इस प्रकार, न्यायालय उन मामलों में भी स्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर सकते हैं जो एसआरए, 1963 की धारा 41 के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं। स्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार करने के लिए एसआरए, 1963 की धारा 41 के तहत उल्लिखित दस आधार इस प्रकार हैं:
- धारा 41(a): न्यायिक कार्यवाही जारी रखने से रोकना: ऐसे मामले में जहां न्यायिक कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है और लंबित है, उस व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। हालाँकि, अगर ‘कार्यवाहियों की बहुलता’ से बचने के लिए निषेधाज्ञा के माध्यम से रोक की मांग की जाती है, तो उन मामलों में निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।
- धारा 41(b): उच्च न्यायालय में कार्यवाही करने से रोकना: अनिवार्य रूप से, यदि कोई निषेधाज्ञा मांगी जाती है जिसका प्रभाव किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने से रोकना हो, तो ऐसी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उच्च अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।
इस बिंदु को इंडियन बैंक बनाम यूरो इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड (1998) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इस मामले में, प्रतिवादियों को विनिमय के बिलों के आधार पर दावों को लागू करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने देखा कि “किसी भी तरह से” शब्द इतना व्यापक है कि इसमें उच्च अधिकार क्षेत्र और समन्वय अधिकार क्षेत्र दोनों की अदालतें शामिल हैं। इस हद तक, यह प्रार्थना एसआरए, 1963 की धारा 41 (b) के अंतर्गत आती है, इसलिए यह कानून में खराब है।
- धारा 41(c): विधायी निकाय पर आवेदन करने से रोकना: यदि निषेधाज्ञा का प्रभाव किसी व्यक्ति को “किसी विधायी निकाय पर आवेदन करने” से रोकना हो तो निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।
- धारा 41(d): किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा: यदि उस निषेधाज्ञा का प्रभाव किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई करने से रोकना है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं मांग सकता।
- धारा 41(e): ऐसे अनुबंध जिन्हें विशिष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता: यह खंड अनिवार्य रूप से यह प्रावधान करता है कि यदि कोई ऐसा अनुबंध है जिसे विशिष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता, तो उन अनुबंधों के लिए, उनके उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी।
- धारा 41(f): स्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार करने के आधार के रूप में उपद्रव (न्यूसेंस): निषेधाज्ञा केवल तभी दी जाएगी जब प्रतिवादी का कार्य वास्तव में उपद्रव के बराबर हो। यदि प्रतिवादी के कार्य को स्पष्ट रूप से “उपद्रव” नहीं कहा जा सकता है, तो निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी को अपने परिसर का उपयोग उस तरह से करने की अनुमति है जैसा वह चाहता है।
- धारा 41(g): वादी की सहमति: यदि प्रतिवादी के कार्यों से वादी के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह एक निष्क्रिय दर्शक बना रहता है, तो उन मामलों में भी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, यदि प्रतिवादी द्वारा वादी के अधिकारों के निरंतर उल्लंघन को वह चुपचाप स्वीकार कर लेता है, तो भी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।
- धारा 41(h): अन्य समान रूप से प्रभावी उपाय की उपलब्धता: ऐसे मामलों में जहां कोई अन्य समान रूप से पर्याप्त उपाय उपलब्ध है, उन मामलों में भी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। हालांकि, यह विश्वास भंग के मामलों में लागू नहीं होता है।
- धारा 41(i): वादी का आचरण: निषेधाज्ञा देते समय न्यायालय वादी के आचरण को ध्यान में रखता है। यदि वादी ऐसा आचरण प्रदर्शित करता है जिससे उसे उपचार से वंचित होना पड़ता है, तो उसे निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जाएगी।
- धारा 41(j): व्यक्तिगत रुचि का अभाव: स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में उसके अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई निवारक राहत है। यदि ऐसा कोई मामला है जिसमें वादी का स्वयं कोई अधिकार क्षेत्र या रुचि नहीं है, तो उसे स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। वादी को मामले में रुचि होनी चाहिए ताकि यदि न्यायालय उचित समझे तो उसे स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सके।
स्थायी निषेधाज्ञा एक विवेकाधीन राहत है
निषेधाज्ञा, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, एक विवेकाधीन राहत है। इसका मतलब यह है कि स्थायी निषेधाज्ञा देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जबकि एसआरए, 1963 की धारा 38 में स्पष्ट रूप से “विवेक” शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी ऐसी समझ एसआरए, 1963 की धारा 36 से प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार, धारा 36 में कहा गया है कि न्यायालय को अपने “विवेक” पर निषेधाज्ञा के माध्यम से निवारक राहत देने का अधिकार है।
वादी को “बिना किसी दोष” के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा
यदि वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो उसे “साफ हाथों” के साथ आना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही को अपने द्वारा किए गए गलत कामों को बचाने के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार, निषेधाज्ञा के आधार पर निवारक राहत चाहने वाले व्यक्ति को न्यायालय का दरवाजा साफ हाथों से खटखटाना चाहिए। खत्री होटल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2011) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए इस बात को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता न्यायालय में किसी दोष से आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि न केवल अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से जानकारी छिपाई, बल्कि उन्होंने कुछ अवैध निर्माण भी किए, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्माण के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी। इस प्रकाश में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए यह भी देखा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार करके सही किया था, जिन्होंने दोष के साथ से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
वादी को प्रतिवादी के उल्लंघन में सहमति नहीं देनी चाहिए
“स्वीकृति” शब्द का अर्थ सहमति है। यह स्वीकृति स्वभाव से अनिच्छुक हो सकती है। हालाँकि, यदि वादी प्रतिवादी के गलत कार्य को अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लेता है, तो उसे निषेधाज्ञा देने से मना कर दिया जाएगा। इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक S (वादी) और एक Y (प्रतिवादी) है। इस उदाहरण में, मान लेते हैं कि दोनों पक्षों की आवासीय संरचना ऐसी है कि Y की भूमि से S की भूमि पर वर्षा का पानी बहता है। यहाँ, ऐसा है कि वादी, S, 20 वर्षों से Y की भूमि से S की भूमि पर वर्षा के पानी के बहने से परेशान होने के बावजूद इसका विरोध नहीं करता है। S को बाद में Y को Y की भूमि से S की भूमि पर वर्षा के पानी को बहने देने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। इसका कारण सरल है। S ने कोई राहत न मांगते हुए और 20 वर्षों की अवधि तक इस तरह के कार्य को जारी रखने की अनुमति देकर, Y के कार्य को स्वीकार कर लिया।
जनहित स्थायी निषेधाज्ञा न देने का आधार हो सकता है
जनहित वादी के खिलाफ निषेधाज्ञा देने से इनकार करने का आधार हो सकता है। यदि कोई बड़ा जनहित शामिल है, तो न्यायालय निषेधाज्ञा के स्थान पर वादी को मुआवजा देने के लिए अधिक इच्छुक हो सकता है। अधिशासी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), लोअर वाना परियोजना, सिंचाई विभाग, वर्धा बनाम मारुति बापूराव औचट और अन्य (2012) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह का रुख अपनाया था। इस मामले में, वादी ने सफलतापूर्वक यह स्थापित किया था कि सरकार (प्रतिवादी) ने अन्य भूस्वामियों को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुंचाया था। वादी ने स्थापित किया कि नहर के निर्माण को बदल दिया गया था और इस तरह से बनाया गया था कि नहर वादी की जमीन से होकर गुजरती थी। यहां, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सरकार की कार्रवाई अवैध थी, यह देखा गया कि यदि अब नहर की दिशा बदल दी गई, तो यह 635 किसानों की प्रभावित करेगी। इसलिए, स्थाई निषेधाज्ञा की जगह, वादी को 7.5 लाख का मुआवजा दिया गया।
कानूनी मामले
जय दयाल बनाम कृष्ण लाल गर्ग (1996)
तथ्य
इस मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा मांगी गई थी और प्रतिवादी को उसके घर और अपीलकर्ता के घर के बीच के मार्ग को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए जारी की गई थी। इसके अलावा, मार्ग में बाधा को हटाने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा मांगी गई थी और उसे प्रदान किया गया था। यह निषेधाज्ञा विचारणीय न्यायालय द्वारा जारी की गई थी और बाद में अपीलीय अदालत द्वारा बरकरार रखी गई थी। प्रतिवादी द्वारा इस बाधा को हटा दिया गया था। जिस समय अपीलकर्ता द्वारा निष्पादन की मांग की गई थी, यह देखा गया कि प्रतिवादी ने पहले ही बाधा को हटा दिया था। इस प्रकार, निष्पादन का मामला खारिज कर दिया गया।
हालांकि, बाद में, उस स्थान पर एक दुकान का निर्माण किया गया, जिससे फिर से अपीलकर्ता के घर के आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह जानने के बाद, अपीलकर्ता ने फिर से एक निष्पादन आवेदन दायर किया। इस बार, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ पहले से जारी अनिवार्य निषेधाज्ञा की अवहेलना करने में विफल रहने के लिए निषेधाज्ञा दी। हालांकि, अनिवार्य निषेधाज्ञा का यह जारी होना प्रतिवादी की संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) के माध्यम से था। इसके अलावा, निषेधाज्ञा में यह भी बताया गया कि यदि प्रतिवादी ऐसी बाधा को हटाने में विफल रहता है, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। निष्पादन न्यायालय के इस आदेश को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने बरकरार रखा। हालांकि, दूसरी अपील पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिक्री को पलटते और वापस लेते हुए कहा कि ऐसी बाधा को सुखभोग अधिनियम (ईजमेंट एक्ट), 1882 की धारा 22 के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह देखा कि अदालतों को यह पता लगाना चाहिए कि क्या बाधा वास्तव में सुखभोग का आनंद लेने का कारण बन रही थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।
निर्णय
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न कि सुखभोग अधिनियम, 1882 की धारा 22 लागू होती है या नहीं, उस समय निर्धारित किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रश्न पहली बार उठता है। इस मामले में, न केवल प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की गई है, बल्कि ये निषेधाज्ञाएं “अंतिम” भी हो गई हैं। प्रतिवादियों के लिए अब ऐसी दलीलें देना जायज़ नहीं है, जिनका प्रभाव निषेधाज्ञा को दरकिनार करने जैसा हो। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि यदि प्रतिवादी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो इसे “निरंतर अवज्ञा” के रूप में माना जाएगा, जिससे प्रतिवादी दंडात्मक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
पढियार प्रहलादजी चेनाजी बनाम मणिबेन जगमालभाई (2022)
तथ्य
इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने विचारणीय न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसने प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की थी, जिससे उसे वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया था। इस मामले में, वादी द्वारा पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने, एक घोषणा कि बिक्री विलेख वादी को बाध्य नहीं करता है, और उस भूमि की वापसी की मांग करने वाला एक स्थायी निषेधाज्ञा जो उसके कब्जे में थी, को रद्द करने के लिए वादी द्वारा दायर किया गया पहला मामला था। अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात, विचारणीय न्यायालय ने पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द नहीं किया और वादी द्वारा अनुरोधित घोषणा देने से भी इनकार कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि वादी को मुकदमे की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि, विचारणीय न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे उसे वादी द्वारा 5 एकड़ भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि यदि वादी, संपत्ति पर अपने स्वामित्व के संबंध में अपना अधिकार खो देता है तथा यह भी घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी ही संपत्ति का वास्तविक स्वामी है, तो क्या वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा देने में गलती की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षों के अधिकारों के निर्णय और यह घोषणा करने के बाद कि प्रतिवादी वास्तव में संपत्ति का असली मालिक है, प्रतिवादी जो संपत्ति का असली मालिक है, के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।
बालकृष्ण दत्तात्रेय गलांडे बनाम बालकृष्ण रामभरोसे गुप्ता (2019)
तथ्य
इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। इसमें, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, जिसके तहत प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी। प्रथम प्रतिवादी (किरायेदार) ने दावा किया कि वह एक किरायेदार था, तथा उसने मकान मालिक (अपीलकर्ता) के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा मांगी, जिससे मकान मालिक को किरायेदार के संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा डालने से रोका जा सके। साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) के अवलोकन के बाद, विचारणीय न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया, जिससे यह पाया गया कि प्रथम प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सका कि वह एक किरायेदार था। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि विचारणीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि प्रथम प्रतिवादी किरायेदार नहीं था। यह देखा गया कि रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता कि प्रथम प्रतिवादी ने मुकदमा वापस लेने के बाद संपत्ति खाली कर दी थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था: चूंकि प्रथम प्रतिवादी ने दावा किया था कि वह किरायेदार था, तथापि, वह न तो अपना वास्तविक कब्जा स्थापित कर सका और न ही यह साबित कर सका कि उसने 15 वर्षों से अधिक समय तक किराया दिया है, तो क्या इन परिस्थितियों में वह दावा कर सकता है और उसे स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एसआरए, 1963 की धारा 38 के तहत दायर किसी भी मुकदमे में, स्थायी निषेधाज्ञा केवल उस व्यक्ति को जारी की जाएगी जो उस संपत्ति पर “वास्तविक कब्ज़ा” रखता है। यदि ऐसा व्यक्ति यह दिखाने में असमर्थ है कि मुकदमे की तिथि पर वह वास्तव में ऐसी संपत्ति पर कब्ज़ा रखता था, तो उस मामले में कोई स्थायी निषेधाज्ञा नहीं हो सकती। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि विचारणीय न्यायालय का यह निष्कर्ष सही था कि प्रथम प्रतिवादी मुकदमे की तिथि पर ऐसी संपत्ति पर अपना वास्तविक कब्ज़ा साबित नहीं कर सका। इस प्रकाश में, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया।
निष्कर्ष
स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनकी रक्षा करने का एक तरीका है। फिर भी, यह एक विवेकाधीन उपाय है। इस कारण से, स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करते या देने से इनकार करते समय, न्यायालय सुविधा के संतुलन को ध्यान में रखेगा। यह वादी के आचरण को भी ध्यान में रखेगा, ताकि यह देखा जा सके कि वादी को वास्तव में मौजूदा अधिकार की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता है या नहीं। ऐसा करते समय, न्यायालय यह भी विचार कर सकते हैं कि क्या वादी अनिवार्य रूप से उस गलत काम को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जो उसने निषेधाज्ञा की आड़ में खुद किया है। इस संबंध में बिना दोषपूर्ण मन के सिद्धांत पर न्यायालयों द्वारा बहुत जोर दिया गया है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ वादी सफलतापूर्वक मौजूदा अधिकार स्थापित करता है और प्रतिवादी के कार्य के कारण उस अधिकार का उल्लंघन होता है। फिर भी, व्यापक सार्वजनिक हित के मद्देनजर, न्यायालय प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के माध्यम से वादी को ठीक करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। इस प्रकार, जबकि निषेधाज्ञा एक निवारक, विवेकाधीन उपाय है, इसका अनुदान सुविधा के संतुलन पर आधारित है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
‘निवारक राहत’ शब्द का क्या अर्थ है?
एसआरए, 1963 की धारा 36 में प्रावधान है कि न्यायालय को निषेधाज्ञा के माध्यम से निवारक राहत प्रदान करने का अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए निषेधाज्ञा अस्थायी या स्थायी हो सकती है। निषेधाज्ञा को “निवारक राहत” के रूप में समझा जाता है क्योंकि निषेधाज्ञा का मूल उद्देश्य किसी पक्ष को कुछ करने से रोकना होता है। यह रोक, मान लीजिए, किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए हो सकती है।
“अनिवार्य राहत” शब्द का क्या अर्थ है?
अनिवार्य निषेधाज्ञा को एसआरए, 1963 की धारा 39 के तहत परिभाषित किया गया है। निवारक निषेधाज्ञा के विपरीत, जहां प्रतिवादी को कुछ करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी जाती है, अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रतिवादी को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए दी जा सकती है। अनिवार्य निषेधाज्ञा का उद्देश्य प्रतिवादी को यथास्थिति बहाल करने के लिए कुछ कार्य करने के लिए मजबूर करना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संपत्ति है जो R और S दोनों की है और संपत्ति का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। इस मामले में, R और S दोनों उस संपत्ति के सह-मालिक हैं। यहां, मान लेते हैं कि R संपत्ति पर किसी प्रकार का निर्माण करता है, वह भी S की सहमति के बिना और S के विभिन्न विरोधों के बावजूद। न्यायालय यथास्थिति बहाल करने के लिए निर्माण को ध्वस्त करने के लिए R के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा दे सकता है ।
क्या स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले आदेश के निष्पादन के लिए कोई सीमा अवधि होती है?
नहीं, ऐसी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है जिसके भीतर स्थायी निषेधाज्ञा देने वाले आदेश के प्रवर्तन या निष्पादन की मांग करने वाला आवेदन किया जाना चाहिए। सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 136 के प्रावधान में इसके लिए प्रावधान है।
स्थायी निषेधाज्ञा और अस्थायी निषेधाज्ञा में क्या अंतर है?
स्थायी और अस्थायी निषेधाज्ञा के बीच अंतर एसआरए, 1963 की धारा 37 में समाहित है। जैसा कि अभिव्यक्ति दर्शाती है, “अस्थायी” निषेधाज्ञा केवल निर्दिष्ट समय तक ही चलती है। इस कारण से, यह केवल एक अस्थायी या अनंतिम उपाय है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि वे प्रकृति में अस्थायी हैं, ऐसे निषेधाज्ञा किसी भी समय, कहने का तात्पर्य है, मुकदमे के किसी भी चरण के दौरान दी जा सकती हैं। हालांकि, एक बार दी गई “स्थायी” निषेधाज्ञा प्रतिवादी को किसी भी अधिकार का दावा करने या कोई कार्य करने या न करने से स्थायी रूप से रोक देती है। इस कारण से, इसे केवल डिक्री के रूप में दिया जाता है और यह मुकदमे की योग्यता के आधार पर होता है। इस प्रकार, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा केवल उस समय तक चलती है जो अदालत निर्दिष्ट करती है
क्या किसी संपत्ति पर वादी के स्वामित्व के संबंध में विरोधाभासी आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा मांगी जा सकती है?
यदि वादी अपनी संपत्ति के शीर्षक से संबंधित दो विरोधाभासी आधारों: एक, पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर; और दूसरा, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। केसर बाई बनाम गेंदा लाल और अन्य (2022) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। यह देखा गया कि दो विरोधाभासी आधारों जहां एक पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर है और दूसरा प्रतिकूल कब्जे पर आधारित है, तो एक साथ आधारित शीर्षक पर दावा अस्थिर है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने “पंजीकृत बिक्री विलेख” के दावे को खारिज करने के बाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी।
विरोधी मुकदमा निषेधाज्ञा क्या है?
किसी पक्ष को उस विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए जारी की गई कोई भी निषेधाज्ञा विरोधी मुकदमा निषेधाज्ञा कहला सकती है। किसी पक्ष को किसी अन्य न्यायालय या विदेशी न्यायालय में मामला शुरू करने से रोकने के लिए विरोधी मुकदमा निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। दिनेश सिंह ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर (2018) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि भारतीय न्यायालय ऐसे मामलों में और ऐसे पक्ष को विरोधी मुकदमा निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं, जिस पर उस न्यायालय का “व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र” हो।
जहां तक कार्यवाही आरंभ करने के तरीके का संबंध है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38 के अंतर्गत “वादी” शब्द के प्रयोग का निहितार्थ क्या है?
चूंकि एसआरए, 1963 की धारा 38 में सीधे तौर पर “वादी” शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि इस संबंध में दायर “वादपत्र” के आधार पर ही स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि निरस्त किए गए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की पिछली धारा 54 में “आवेदक” शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार, पहले के अधिनियम में “वादपत्र” के बजाय “आवेदन” के आधार पर कार्यवाही शुरू करने की गुंजाइश प्रदान की गई थी। हालाँकि, चूंकि एसआरए, 1963 में सीधे तौर पर “वादी” शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा देने की कार्यवाही उस उद्देश्य के लिए दायर किए गए मुकदमे के आधार पर शुरू की जानी चाहिए।
संदर्भ
- Avtar Singh’s Law of Contract and Specific Relief by Rajesh Kapoor (13th edition, 2022)
- Sarkar Specific Relief Act by Sudipto Sarkar & Aditya Swarup (18th edition, 2020)
- Pollock & Mulla, The Specific Relief Act, 1963 (16th edition, 2022)