यह लेख Yashika Patel के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने मुस्लिम कानून में खुला तलाक पर विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा, लेख भारत में खुला शुरू करने की प्रक्रिया का एक अवलोकन भी देता है। इसके अलावा, खुला और तलाक के बीच अंतर पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
केरल उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों द्वारा एक मुस्लिम महिला के खुला के अधिकार को मान्यता देने वाले हाल ही के फैसले को मीडिया में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और इसे इस्लामी कानून में लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने वाला एक प्रगतिशील निर्णय माना जा रहा है। यह विवाद के.सी.मोयिन बनाम नफीसा (1972) के मामले में केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के बाद सामने आया। मुस्लिम महिलाओं के न्यायेतर (एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल) तलाक के अधिकार को नकार दिया गया और यह माना गया कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के कहने पर मुस्लिम विवाह को भंग नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, फैसले ने मुस्लिम कानून के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध तलाक के तरीकों को बंद कर दिया। इस्लामी कानून के तहत, पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को पवित्र माना जाता है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। हालाँकि, कुछ मामलों में, रिश्ता आनंदमय नहीं हो सकता है और दोनों के लिए परेशानी भरा भी हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में, कुरान तलाक का विकल्प प्रदान करता है। भारत में, मुसलमानों के लिए तलाक किसी क़ानून द्वारा नहीं बल्कि कुरान और हदीस से प्राप्त शरिया कानून द्वारा शासित होता है इस्लामी कानून के तहत तलाक के चार प्रकार हैं, जैसा कि शरीयत अधिनियम 1937 के तहत मान्यता प्राप्त है:
- तलाक: यह पति के कहने पर तलाक है जो गवाहों की उपस्थिति में पत्नी को ‘तलाक’ शब्द कहने से प्रभावी होता है।
- खुला: महर की वापसी या किसी अन्य शर्त पर पत्नी के कहने पर तलाक।
- मुबारत: पति-पत्नी की आपसी सहमति से तलाक।
- फस्ख: दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा संपर्क किए जाने पर अदालत के माध्यम से तलाक की घोषणा की जाती है।
खुला के कानून को पिछले कुछ वर्षों में गंभीर रूप से गलत समझा गया है और विकृत किया गया है। 1976 के फैसले ने अधिनियम के तहत खुला और मुबारक के माध्यम से महिला के लिए उपलब्ध न्यायेतर तलाक के विकल्प को अवैध बना दिया, जिसे अब खारिज कर दिया गया है, केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान फैसले ने इस्लामी कानून के तहत सही स्थिति बहाल कर दी है।
खुला के पीछे का सिद्धांत महिलाओं को असंगत विवाह टूटने की स्थिति में विवाह विच्छेद (डिजोल्यूशन) करने का एक तरीका प्रदान करना है इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और इस्लामी कानून के ढांचे के भीतर उनकी रक्षा करना है।
मुस्लिम कानून महिलाओं को खुला या तलाक-ए-तफवीज और फस्ख के जरिए निजी तौर पर अपनी शादी खत्म करने का मौका देता है। भारत में, अदालत के माध्यम से तलाक अब मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 द्वारा विनियमित है, लेकिन यह अधिनियम खुला और तलाक-ए-तफ़वीज़ पर मुस्लिम कानून के सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता है, जो पूरी तरह से इसके दायरे और उद्देश्य से परे हैं।
फतवी आलमगिरी इसे इस प्रकार कहते हैं: “जब विवाहित पक्ष असहमत होते हैं और आशंकित होते हैं कि वे दैवीय कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन नहीं कर सकते हैं और वे वैवाहिक संबंधों द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो महिला बदले में कुछ संपत्ति देकर खुद को बंधन से मुक्त कर सकती है, जिसके बदले में पति को उसे खुला देना होगा, और जब वे ऐसा करेंगे, तो तलाक-उल-बैन होगा।
खुला क्या है
मुस्लिम कानून के तहत, विवाह में दोनों पक्षों के लिए तलाक या विवाह विच्छेद का अधिकार मौजूद है, लेकिन इसका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता में किया जाना चाहिए, यानी, जब विवाह सुलह के किसी भी दायरे से परे हो। कुरान ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी शादी से इनकार करने का समान अधिकार दिया है। यह इस बात पर जोर नहीं देता है कि एक ऐसा रिश्ता जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन जीना असंभव बनाता है, उसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जाए, और इसलिए पति-पत्नी को एक-दूसरे से अलग होने की अनुमति है, पत्नी को तलाक देने के अधिकार को “खुला” कहा जाता है और कुरान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
शब्द “खुला” अरबी शब्द “ख़लुन” से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निकालना। खुला शब्द का अर्थ है निकाल लेना। फतवा-ए-काजीखान के मुताबिक, खुला का मतलब अपने कपड़े उतारना है, यानी पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए वस्त्र हैं, और जब वे खुला बनाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक अपने कपड़े उतार देते है। शरीयत में, यह पति द्वारा पत्नी पर अधिकारों और प्राधिकार को त्यागने, पत्नी द्वारा अपनी संपत्ति में से पति को दिए गए मुआवजे के बदले में पत्नी की इच्छा पर वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का प्रतीक है।
मुस्लिम कानून में, खुला मुस्लिम महिलाओं के लिए उपलब्ध तलाक का एक तरीका है जिसके माध्यम से वह महर (दहेज) लौटाकर अपने पति से तलाक ले सकती है, जो पति द्वारा पत्नी को दिए गए धन या संपत्ति की राशि है। खुला पत्नी के कहने पर तलाक है, जैसे तलाक पति के कहने पर तलाक है अदालत सुलह की सलाह दे सकती है, लेकिन अंतिम फैसला पत्नी का ही होता है।
खुला को कभी-कभी “खुल” भी कहा जाता है। पति और पत्नी के बीच प्रतिफल (कंसीडरेशन) के भुगतान या पत्नी द्वारा अपने पति को भुगतान किए जाने वाले समझौते से विवाह को भंग किया जा सकता है।। वही अगर पत्नी अकेली चाहत रखती हो तो उसे खुला कहते हैं और अगर पति-पत्नी दोनों चाहत रखते हों तो उसे मुबारत कहते हैं।
मुन्शी-बुज़लु-उल-रहीम बनाम लतीफ़ुतूनिसा (1861) में, न्यायिक समिति ने खुला को पत्नी के उदाहरण पर और उसकी सहमति से तलाक के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें वह पति को ‘खुल’ यानी विवाह से मुक्ति पाने के लिए प्रतिफल देने के लिए सहमत होती है। इसे ‘मुआवजे के बदले पत्नी द्वारा अपने पति से प्राप्त तलाक का अधिकार’ कहा जा सकता है।
पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स सकीना बनाम उमान बुख़्श (पीएलडी 1964 एससी 465), के मामले में यह माना कि खुला विवाह पक्षों के बीच पति को पत्नी द्वारा भुगतान किए जाने वाले या दिए जाने वाले प्रतिफल के लिए एक समझौते से भंग हो जाता है। इनमें से एक शर्त यह है कि तलाक की इच्छा पत्नी की ओर से आनी चाहिए।
भारत में मुस्लिम कानून के तहत खुला की अनिवार्यताएँ
प्रतिफल
ख़ुला के माध्यम से तलाक के लिए प्रतिफल की अवधारणा एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। ख़ुला के घटित होने के लिए, पत्नी के लिए अपने पति को कुछ प्रतिफल देना अनिवार्य है। प्रतिफल कुछ भी हो सकता है जो मेहर के रूप में दिया जा सकता है, अर्थात, यह धन की राशि होना आवश्यक नहीं है; यह कुछ भी हो सकता है जिसका मूल्य हो। ख़ुल के वैध होने के लिए मेहर या विचाराधीन संपत्ति की वास्तविक रिहाई अनिवार्य नहीं है। एक बार जब पति अपनी सहमति दे देता है, तो तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है। ऐसे मामलों में जहां पत्नी प्रतिफल के रूप में कुछ भुगतान करने के लिए सहमत होती है, लेकिन तलाक के बाद ऐसा करने से इनकार कर देती है या ऐसा करने में विफल रहती है, तो तलाक इस आधार पर अमान्य नहीं होता है कि प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है। हालाँकि, पति उपाय के तौर पर भुगतान न करने पर पत्नी पर मुकदमा कर सकता है। चूँकि खुला की शुरुआत पत्नी द्वारा की जाती है, इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने पति का ध्यान रखे, जिसका अर्थ उसका महर लौटाना भी हो सकता है। हालाँकि, यदि पत्नी प्रतिफल देने में विफल रहती है, तो पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग कर सकता है।
क्षमता
पति और पत्नी स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति होने चाहिए और युवावस्था की आयु प्राप्त कर चुके हों कोई नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति खुल में प्रवेश नहीं कर सकता है। शफीस के अनुसार या शिया कानून के तहत, कोई नाबालिग या पागल व्यक्ति खुल में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालाँकि, हनफ़ी कानून के तहत, नाबालिग पत्नी का अभिभावक खुल में प्रवेश कर सकता है और उसकी ओर से भुगतान कर सकता है, लेकिन यह बात पति पर लागू नहीं होती है।
शिया कानून के तहत, खुला के प्रदर्शन के लिए आवश्यक शर्तें हैं:
- व्यक्ति वयस्क होना चाहिए।
- वह स्वस्थ मन का होना चाहिए।
- स्वतंत्र सहमति।
- पति का इरादा पत्नी को तलाक देने का है।
सुन्नी कानून के तहत, पूर्वापेक्षाएँ इस प्रकार हैं:
- व्यक्ति वयस्क होना चाहिए।
- उन्हें स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए।
तलाक और खुला के बीच अंतर
मुस्लिम कानून में, विवाह का विघटन या तो विवाह के किसी भी पक्ष की मृत्यु पर या किसी एक पक्ष या दोनों पक्षों के कहने पर होता है। मुस्लिम कानून के तहत तलाक को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- आपसी सहमति से तलाक
- न्यायिक तलाक
- एकतरफा तलाक:
- पति के कहने पर: तलाक
- पत्नी के कहने पर: खुला
तलाक
तलाक पति के कहने पर तलाक है। ऐसा तब होता है जब पति अपनी पत्नी को तलाक देने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है। इस्लामिक कानून के तहत तलाक का इस्तेमाल शादी या निकाह को खत्म करने के लिए किया जाता है। मुस्लिम कानून के सभी स्कूल, यानी शिया और सुन्नी, हालांकि कुछ विवरणों में भिन्न हैं, इसे मान्यता देते हैं। तलाक द्वारा तलाक केवल पति द्वारा अपनी मर्जी से ही शुरू किया जा सकता है तलाक देने के बाद, पति पत्नी के मेहर और उसकी किसी भी संपत्ति को चुकाने के लिए बाध्य है। सुन्नी कानून के तहत, इसे पति द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप (तलाकनामा) में कहा जा सकता है, और शिया कानून के तहत, तलाक को दो पुरुष वयस्कों की उपस्थिति में अरबी में निर्धारित शब्दों सीघा का उपयोग करके केवल मौखिक रूप से उच्चारित किया जा सकता है। तलाक और खुला अंततः विवाह के विघटन की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनकी कार्यवाही और शुरुआत में भिन्नता होती है इन दोनों प्रक्रियाओं के अपने-अपने विशिष्ट नियम हैं, तलाक और खुला के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
मतभेद के विषय | तलाक | खुला |
अधिकार का प्रयोग | तलाक के अधिकार का प्रयोग पति द्वारा किया जाता है। | खुला के अधिकार का प्रयोग पत्नी द्वारा किया जाता है। |
महर | पत्नी मेहर की हकदार है। | पत्नी मेहर के भुगतान की हकदार नहीं है। |
प्रस्ताव | पति द्वारा पत्नी को कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाता है। | पत्नी द्वारा प्रतिफल के रूप में एक प्रस्ताव दिया जाता है। |
प्रक्रिया | पति को कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। | पत्नी को अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। |
प्रतिफल | पति को पत्नी को मिला कोई भी लाभ वापस नहीं देना होगा। | पत्नी को प्रतिफल के रूप में महर या सहमत राशि/संपत्ति वापस देनी होगी। |
समापन | यह पति के एक घोषणा से पूरा नहीं होता। | अलगाव होने के क्षण से ही खुला तुरंत पूर्ण और अपरिवर्तनीय हो जाता है। |
पुनर्विवाह | पत्नी अपने पति से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकती, जब तक कि वह किसी दूसरे पुरुष से शादी न कर ले और उससे तलाक न ले ले। | पत्नी अपने पति से पुनर्विवाह कर सकती है यदि वे आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत हों। |
खुला आरंभ करने की प्रक्रिया
ख़ुला की प्रक्रिया इस्लामी न्यायशास्त्र (ज्यूरिएसप्रूडेंस) के विभिन्न विद्यालयों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।
- खुला पाने के लिए, किसी को तलाक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरने के बाद आवेदन के संक्षिप्त विवरण के साथ इस्लामिक शरिया काउंसिल को भेजना होगा।
- सभी प्रासंगिक जानकारी के लिए भरे हुए आवेदन की समीक्षा करने के बाद, आवेदन परिषद द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी या दस्तावेज गायब है तो उसका पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
- खुला की सूचना पत्नी को फोन, ईमेल आदि मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या वह मध्यस्थता (मिडिएशन) चाहती है या क्या उसके पास महर के खिलाफ कोई अंतिम दावा है। फिर पति को पत्नी की प्रतिक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।
- कुरान-आदेशित मध्यस्थता के रूप में दोनों पक्षों के साथ संयुक्त चर्चा होगी। अंत में, असफल मध्यस्थता और महर के भुगतान के मामले में, कार्यालय पति को एक तलाक दस्तावेज़ जारी करेगा, और पत्नी को हस्ताक्षर करने की तारीख से अवगत कराया जाएगा ताकि वह इद्दत का पालन कर सके।
खुला मौखिक रूप से या लिखित खुलानामा के माध्यम से हो सकता है। सामान्य प्रथा यह है कि लेन-देन को पक्षों, गवाहों और मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित लेखन तक सीमित कर दिया जाए, यदि उन्होंने इसमें कोई भूमिका निभाई हो। हालाँकि, खुला शब्द का उपयोग करना आवश्यक नहीं है; तलाक शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है, और यदि ऐसे मामले में, तलाक की शुरुआत पत्नी द्वारा की जाती है, तो यह खुला का मामला बना रहेगा।
मामले
मून्शे बुज़ुल-उल-रहीम बनाम लुटीफुट-ऑन-निशा (1861)
इस मामले में, प्रतिवादी ने वादी के खिलाफ, जिससे उसकी शादी हुई थी, अपने “डाइन-मोहर” की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया, जो विवाह के विघटन की स्थिति में उसके द्वारा देय था। अपीलकर्ता ने तलाक द्वारा प्रतिवादी को तलाक देने से इनकार किया, कि उसने “इकरारनामा” निष्पादित किया था और इस तरह उसे अपने मेहर के संबंध में सभी दावों से मुक्त कर दिया था, और उसने उसे “खुला” दिया था और “कबूलनामः” निष्पादित किया था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि जिन दो लिखित (इंस्ट्रूमेनट) के द्वारा उस पर अपने डाइन-मोहर को छोड़ने का आरोप लगाया गया था, वे उससे बलपूर्वक प्राप्त किए गए थे और इस बात पर जोर दिया कि अपीलकर्ता ने तलाक के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यह माना गया कि “इकरारनामा” और “काबुलनामा” बचाव पक्ष द्वारा की गई विशेष दलीलें हैं और इस तरह इनका कोई फायदा नहीं है और जब तक साबित न हो जाए, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कहा जाता है कि तलाक साबित हो गया है, और इस तरह, वह अपने मेहर की हकदार है।
सैय्यद रशीद अहमद बनाम मुसम्मत अनीसा खातून (1931)
इस मामले में, एक सुन्नी पति ने अपने माता-पिता के अनुचित प्रभाव के तहत उनकी उपस्थिति में तीन तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जब पत्नी वहां नहीं थी। बाद में, वह अपनी पत्नी से दोबारा शादी किए बिना उसके साथ रहता रहा। इस पुनः सहवास के बाद उसके पांच बच्चे हुए और वह उन्हें अपनी वैध संतान मानता था उनकी मृत्यु के बाद, बच्चों और उनकी विधवा पत्नी ने उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया, जिसे अदालत में चुनौती दी गई। प्रिवी काउंसिल ने माना कि पुनर्विवाह का कोई सबूत नहीं था, और उनका मिलन अमान्य था, जिससे बच्चे नाजायज हो गए; इसलिए, मृत पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था।
यूसुफ रॉथर बनाम सोवरम्मा (1970)
इस मामले में, वादी की शादी के बाद, दंपति पति के घर में रहने लगे, जिसके तुरंत बाद पति को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कोयंबटूर जाना पड़ा उसके घर में एक महीने रहने के बाद, पत्नी दो साल की अवधि के लिए अपने माता-पिता के पास वापस चली गई, इस दौरान वह उसका भरण-पोषण करने में विफल रहा। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या पत्नी अपने पति द्वारा दो साल तक इसे बनाए रखने में विफलता के आधार पर विवाह विच्छेद का दावा कर सकती है, जिस पर अदालत ने कहा कि एक मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा कर सकती है यदि उसे उसके पति द्वारा भरण पोषण नहीं दिया जाता है, भले ही इस बात का अच्छा निर्धारण हो कि तलाक पहली बार बोलने पर, गवाहों के सामने, लेकिन पत्नी की अनुपस्थिति में प्रभावी हुआ था या जब उसने 1990 में उसे लिखित रूप में सूचित किया था, या क्या यह वैध तलाक भी था। न्यायालय ने माना कि लिखित बयान में सबूतों का अभाव था, और तलाक के औचित्य (जस्टिफिकेशन) में कोई कारण नहीं दिया गया था और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि तलाक से पहले सुलह का प्रयास किया गया था। जैसा कि कुरान में बताया गया है, तलाक उचित कारण के लिए होना चाहिए और सुलह के प्रयासों के आधार पर होना चाहिए। प्रतिवादी इसका सबूत देने में विफल रहा और इसलिए, भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।
शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2002)
इस मामले में, अपीलकर्ता शमीम आरा और अबरार अहमद शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे। 1979 में, उसने अपने पति के खिलाफ इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि उसने उसे छोड़ दिया और उसका समर्थन करने में विफल रहा, जिस पर उसने 1990 में जवाब दिया कि वह उसे बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं था क्योंकि उसने 1987 में तीन तलाक के माध्यम से उसे तलाक दे दिया था लेकीन ऐसा नहीं किया गया था और न ही उसकी उपस्थिति थी और न ही उसे सूचित किया गया था, बस एक लिखित बयान दाखिल किया गया था। अदालत ने कहा कि पिछले कुछ समय में दिए गए तलाक के लिखित बयान को तलाक नहीं माना जा सकता है।
अलुंगापराम्बिल अब्दुल खादर शुद बनाम केरल राज्य (2007)
इस मामले में, याचिकाकर्ता ने शुरू में ताहिरा नाम की एक मुस्लिम महिला से शादी की, जो याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत कानून के तहत परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार हुई। बाद में, वह खुला के माध्यम से एक अन्य तलाकशुदा मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता था और इसे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कराना चाहता था। एसपीए के तहत, यदि कोई अन्य पति या पत्नी जीवित है तो विवाह पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, विवाह रजिस्ट्रार ने पहले की शादी को समाप्त करने के लिए अदालती डिक्री पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला की दूसरी शादी के पंजीकरण के लिए काजी का प्रमाण पत्र कि तलाक मुस्लिम कानून के अनुसार प्रभावी हुआ है, स्वीकार किया जाना चाहिए और तलाक की अदालती डिक्री इसका कारण नहीं हो सकती इसलिए, पति की अपील खारिज कर दी गई।
निष्कर्ष
भारत में ‘खुल’ तलाक के अतिरिक्त न्यायिक रूप के दायरे में आता है, जो महिलाओं के लिए शर्तों के उचित होने पर तलाक लेना काफी अधिक सुलभ बनाता है, लेकिन ‘खुल’ प्राप्त करने की प्रक्रिया हमेशा सरल और सीधी नहीं होती है। पति के साथ बातचीत करते समय कई उलझनें पैदा होती हैं। पूरी प्रक्रिया बहुत तनावपूर्ण है और कभी-कभी विफल भी हो सकती है। पति को विवाह से मुक्त करने के लिए प्रतिफल देने के साथ-साथ पत्नी को भी उसे इसे स्वीकार करने के लिए मनाना पड़ता है। कुछ पुरुष ऐसे मामलों पर बातचीत करने से इनकार कर देते हैं, जबकि अन्य लोग शादी में महिला की शक्ति की कमी और कानून की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और उन्हें कड़ी शर्तों के साथ खुल समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं।
हम एक प्रकार के पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं जहाँ महिलाओं को कमजोर माना जाता है और उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं। एक पुरुष अपनी मर्जी से तलाक कहकर अपनी पत्नी को अस्वीकार कर सकता है, जबकि एक महिला को अपने पति से तलाक लेने के लिए अनिश्चितकालीन कानूनी, वित्तीय और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भारत में तलाक को अभी भी वर्जित माना जाता है और समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण अगर कोई महिला तलाक की पहल करती है तो इसे और भी शर्मनाक माना जाता है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी वैवाहिक स्थिति इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि उनके पास अपने पति के साथ सभी रिश्ते ख़त्म करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है लेकिन उनमें से केवल कुछ ही स्वयं कार्रवाई करने और आवश्यक कदम उठाने में सक्षम हैं। उनके पास आमतौर पर अपने परिवार की इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। हालाँकि, यह प्रवृत्ति बदल रही है, और महिलाओं को अब अपने पतियों को तलाक देने के समान अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जैसा कि हाल के उच्च न्यायालय के फैसले में देखा जा सकता है।
अब, यह स्पष्ट है कि खुला मुस्लिम महिलाओं को कुरान द्वारा दिया गया अधिकार है, और खुला के माध्यम से विवाह विच्छेद के लिए पति की अनुमति या सहमति आवश्यक नहीं है। जहां पत्नी खुला की मांग करती है और पति या तो इनकार कर देता है या देने में विफल रहता है, तो अदालत इस फैसले के लिए विवाद के मामले की जांच करने के बाद ऐसा कर सकती है और यह देखने के बाद कि पक्ष अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन नहीं कर पाएंगे।
उपमहाद्वीप के एक अनुभवी धार्मिक विद्वान, अबुल अला मौदादी ने हुकूक-उज़-ज़ौजैन में देखा है-.
“पत्नी का खुला का अधिकार पुरुष के तलाक के अधिकार के समानांतर है। पुरूष के अधिकार की तरह, महिला का अधिकार भी बिना शर्त है। यह वास्तव में शरीयत का मजाक है कि हम खुला को पति की सहमति या काजी के फैसले पर निर्भर मानते हैं। जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को इस संबंध में उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसके लिए इस्लाम का कानून जिम्मेदार नहीं है।”
संदर्भ