इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के तहत ऑफर और एक्सेप्टेंस

0
7872
Indian Contract Act
Image Source- https://rb.gy/aaycnt

यह लेख Avni Khushi ने लिखा है। यहां वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ऑफर और एक्सेप्टेंस पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय (इंट्रोडक्शन)

कॉन्ट्रैक्ट हमारे दैनिक जीवन में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ से लेकर रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) कॉन्ट्रैक्ट्स तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, हम बिना सोचे-समझे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उदाहरण के लिए, मूवी टिकट खरीदते समय या ऐप डाउनलोड करते समय। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच मौखिक या लिखित समझौता (एग्रीमेंट) है। कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने वाली पार्टियों में व्यक्तिगत लोग, कंपनियां, गैर-लाभकारी (नॉन प्रॉफिट) या सरकारी एजेंसीज़ ​​​​शामिल हो सकती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया एक पार्टी द्वारा एक ऑफर, दूसरी पार्टी द्वारा एक्सेप्टेंस, और कंसीडरेशन के आदान-प्रदान (मूल्य का कुछ) के साथ शुरू होती है। आइए हम ऑफर और एक्सेप्टेंस के पहलू पर एक नज़र डालें।

प्रपोजल या ऑफर

  • एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिए गए प्रपोजल या ऑफर से शुरू होती है। एक समझौते में प्रवेश करने के लिए ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए।
  • इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के अनुसार, ऑफर को सेक्शन 2(a) में परिभाषित किया गया है, “जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति प्राप्त करने की दृष्टि (व्यू) से कुछ करने या न करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, ऐसा कार्य या संयम (एब्सटीनेंस) को, एक प्रपोजल या ऑफर देना कहा जाता है।”

एक वैध ऑफर की विशेषताएं (फीचर्स ऑफ ए वैलिड ऑफर)

ऑफर/प्रपोजल देने वाले व्यक्ति को “प्रॉमिसर” या “ऑफरर” के रूप में संदर्भित किया जाता है, और जो व्यक्ति किसी ऑफर को स्वीकार करता है उसे “प्रॉमिसी” या “एक्सेप्टर” कहा जाता है।

  • ऑफरर को किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, या केवल कुछ करने या न करने का आग्रह (अर्ज) ऑफर नहीं होगा।
  • एक ऑफर या तो सकारात्मक (पॉज़िटिव) या नकारात्मक (निगेटिव) हो सकता है। यह किसी कार्य को करने का प्रॉमिस हो सकता है, और किसी कार्य/सेवा ना करने का प्रॉमिस भी हो सकता है। दोनों वैध ऑफर हैं।

एक वैध ऑफर के तत्व (द एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर)

यहां कुछ आवश्यक तत्व दिए गए हैं, जो ऑफ़र को वैध बनाते हैं:

दो पक्ष होने चाहिए

कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, एक ऑफर बनाने वाला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो इस ऑफर से सहमत हो। इसमें सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है अर्थात कानूनी व्यक्ति और साथ ही कृत्रिम (आर्टिफिशियल) व्यक्ति।

हर ऑफर को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए

ऑफर का कम्युनिकेशन अनिवार्य है। एक ऑफर वैध होता है, यदि इसे ऑफरी को बताया जाता है। कम्युनिकेशन या तो एक्सप्रेस या इंप्लायड हो सकता है। इसे वर्ड ऑफ माउथ, मैसेंजर, टेलीग्राम, आदि जैसे शब्दों द्वारा कम्युनिकेट किया जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि, ऑफर का कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब यह उस व्यक्ति को पता चल जाता है जिसके लिए यह बनाया गया है।

उदाहरण

‘A’ एक निश्चित कीमत पर ‘B’ को एक कार बेचने का ऑफर करता है। जैसे ही ‘B’ पत्र प्राप्त करता है वैसे ही प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है।

इसे कानूनी संबंध बनाना चाहिए (इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन्स)

एक ऑफर ऐसा होना चाहिए कि जब इसे स्वीकार किया जाए तो यह एक वैध कॉन्ट्रैक्ट हो। एक मात्र सामाजिक निमंत्रण (सोशल इन्विटेशन) को एक ऑफर के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो यह किसी भी कानूनी संबंध को जन्म नहीं देगा।

उदाहरण

‘A’ ने ‘B’ को रात के खाने का निमंत्रण दिया और ‘B’ ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह केवल एक सामाजिक निमंत्रण है। और ‘A’ जिम्मेदार नहीं होगा यदि वह B को रात का खाना उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

यह निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए (इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफीनिट)

एक वैध कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर की शर्तें निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए, यह अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए।

यह स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है 

स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर है जिसे किसी स्पेसिफिक या विशेष (पर्टिकुलर) व्यक्ति या किसी भी समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसे यह दिया जाता है। जबकि, जनरल ऑफर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट किया जाता हैं।

ऑफर का क्लासिफिकेशन

कुछ प्रकार के ऑफ़र डिज़ाइन, समय, उद्देश्य आदि पर आधारित हो सकते हैं। आइए हम ऑफ़र के क्लासिफिकेशन को देखें।

एक्सप्रेस ऑफर

एक ऑफर बोले गए एक्सप्रेस शब्दों, या लिखित द्वारा किया जा सकता है। इसे एक्सप्रेस ऑफर के नाम से जाना जाता है।

उदाहरण

जब ‘A’, ‘B’ से कहता है, “क्या आप मेरी कार 2,00,000 रुपये में खरीदेंगे”?

इंप्लाइड ऑफर

पार्टियों के कार्यों या परिस्थितियों से एक ऑफर प्राप्त किया जा सकता है। इसे इंप्लाइड ऑफर के नाम से जाना जाता है।

उदाहरण

ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा यात्रियों को एक निश्चित किराए पर ले जाने के लिए एक इंप्लाइड ऑफर होता है, जब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी विशेष मार्ग पर बस संचालित (ऑपरेट) करती है।

जनरल ऑफर

किसी स्पेसिफाइड पार्टी द्वारा एक जनरल ऑफर नहीं दिया जाता है। यह वो है जिसे जनता ने बड़े पैमाने पर बनाया है। इसलिए, जनता का कोई भी सदस्य ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और पुरस्कार/कंसीडरेशन का अधिकार रखता है।

उदाहरण

‘A’ अखबार में विज्ञापन (एडवरटाइजमेंट) देता है कि जो कोई भी उसके लापता बेटे को ढूंढेगा उसे 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। ‘B’ इसे पढ़ता है और लड़के को खोजने के बाद, वह ‘A’ को उसके लापता बेटे के बारे में सूचित करता है। अब ‘A’ उसके इनाम के लिए ‘B’ को 2 लाख का भुगतान करने का हकदार है।

स्पेसिफिक ऑफर

यह एक स्पेसिफिक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिया गया ऑफर है और इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, परंतु किसी और के द्वारा नहीं।

उदाहरण

‘A’ अपना घर ‘B’ को बेचने का ऑफर करता है। इस प्रकार, एक स्पेसिफिक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है, और केवल ‘B’ ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है।

जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के बीच अंतर

जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर
जनरल ऑफर पूरी दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है।
एक जनरल ऑफर पर कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है। एक स्पेसिफिक ऑफर केवल एक स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है।

क्रॉस ऑफर

दो पार्टियां कुछ परिस्थितियों में क्रॉस-ऑफर करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक ही समय पर एक-दूसरे को एक ही ऑफर देते हैं। हालांकि, किसी भी मामले में, क्रॉस-ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट करने के बराबर नहीं होगा।

उदाहरण

‘A’ और ‘B’ दोनों एक ही समय में B के घर को बेचने और खरीदने का ऑफर करते हुए एक दूसरे को पत्र भेजते हैं। यह क्रॉस ऑफर है जहां, एक पार्टी को दूसरे के ऑफर को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।

काउंटर-ऑफर

एक काउंटर-ऑफर एक प्रारंभिक (इनिशियल) ऑफर के लिए दिया गया उत्तर है। एक काउंटर-ऑफर का अर्थ है कि मूल (ओरिजनल) ऑफर को अस्वीकार कर दिया गया है और दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित (रिप्लेस्ड) किया गया है। काउंटर-ऑफर मूल ऑफरर को तीन विकल्प प्रदान करता है; एक्सेप्ट करना, मना करना या कोई अन्य ऑफर देना।

एक ऑफर की लैप्सेस और रिवोकेशन

  • एक निश्चित या उचित समय के बाद एक ऑफर लैप्स हो जाता है।
  • स्पेसिफाइड मोड में स्वीकार नहीं किए जाने से एक ऑफर लैप्स हो जाता है
  • एक ऑफर अस्वीकार करने से लैप्स हो जाता है।
  • एक ऑफर, ऑफरर या ऑफरर की मृत्यु या एक्सेप्टेंस तक पागलपन के द्वारा लैप्स हो जाता है।
  • एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन द्वारा एक ऑफर लैप्स हो जाता है।
  • एक ऑफर बाद में अवैधता (इल्लीगेलिटी) या विषय वस्तु के विनाश (डिस्ट्रक्शन) से लैप्स हो जाता है।

कम्युनिकेशन कब पूरा हो जाता है?

  • ऑफर का कम्युनिकेशन (सेक्शन 4)

ऑफर का कम्युनिकेशन तब पूर्ण होता है जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है जिसके लिए यह बनाया गया था।

एक ऑफर के रिवोकेशन का समय

  • ऑफ़र का रिवोकेशन (सेक्शन 4)

ऑफर के एक्सेप्टेंस की सूचना पूर्ण होने से पहले किसी भी समय ऑफरर के विरुद्ध ऑफर को निरस्त किया जा सकता है लेकिन बाद में नहीं।

ऑफरर द्वारा ऑफर का रिवोकेशन

ऑफरर अपने ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले वापस ले सकता है “बिडर किसी भी प्रथागत (कस्टमरी) तरीकों का उपयोग करके किसी भी नीलामीकर्ता (ऑक्शनर) द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले नीलामी बिक्री (ऑक्शन सेल) पर अपने ऑफर को वापस ले सकता है (निरस्त) कर सकता है।

उदाहरण

‘A’, एक लिखित दस्तावेज द्वारा ‘B’ को संपत्ति बेचने के लिए सहमत हुआ जिसमें कहा गया था कि “यह ऑफर शुक्रवार सुबह 9 बजे तक खत्म हो जाएगा”।  गुरुवार को ‘A’ ने ‘C’ के साथ संपत्ति बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ‘B’ ने ‘X’ से यह सुना और शुक्रवार सुबह 7 बजे उसने ‘A’ का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कहा गया ‘B’, ‘A’ के ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह जानता था कि इसे C को संपत्ति की बिक्री से रद्द कर दिया गया था।

एक्सेप्टेंस

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872, का सेक्शन 2(b) एक्सेप्टेंस को परिभाषित करता है, “जब जिस व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है, वह उस पर अपनी सहमति का संकेत देता है, तो ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। इस प्रकार जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह एक प्रॉमिस बन जाता है।” किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले उसे रद्द किया जा सकता है।

जैसा कि परिभाषा में स्पेसिफाइड है, यदि ऑफर ऑफरी द्वारा बिना शर्त स्वीकार किया जाता है जिससे अनुरोध किया गया है, तो यह एक्सेप्टेंस होता है। जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यह एक प्रॉमिस बन जाता है।

उदाहरण

‘A’ ‘B’ के घर को 40 लाख रुपये में खरीदने का ऑफर करता है और ‘B’ इस तरह के ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो यह प्रॉमिस बन जाता है।

जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और यह प्रॉमिस बन जाता है तो यह अपरिवर्तनीय (इरेवोकेबल) भी हो जाता है। किसी ऑफ़र से कोई कानूनी बाध्यता (ऑब्लिगेशन) उत्पन्न नहीं होती है।

एक्सेप्टेंस के प्रकार

  • एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस

यदि एक्सेप्टेंस लिखित या मौखिक है, तो यह एक एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस बन जाता है।

उदाहरण

‘A’ एक ई-मेल पर ‘B’ को अपना फोन बेचने का ऑफर देता है। ‘B’ उस ई-मेल का जवाब देते हुए कहता है कि वह खरीदने के ऑफर को एक्सेप्ट करता है।

  • इंप्लाइड एक्सेप्टेंस

यदि एक्सेप्टेंस आचरण (कंडक्ट) द्वारा दिखाया जाता है, तो यह एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बन जाती है।

उदाहरण

आर्ट म्यूज़ियम, चैरिटी फंड इकट्ठा करने के लिए एक ऐतिहासिक पुस्तक बेचने के लिए नीलामी आयोजित करता है। मीडिया में वे उसी का विज्ञापन करते हैं। यह कहा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के अनुसार एक ऑफर के लिए एक मात्र निमंत्रण है।

निमंत्रित लोग उसी के लिए ऑफर देते हैं। ऑफर मौखिक रूप से एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए खरीदने का ऑफर एक एक्सप्रेस ऑफर है, लेकिन तीन बार हथौड़ा मारकर अंतिम कॉल नीलामीकर्ता द्वारा की जाती है। इसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं।

  • कंडीशनल एक्सेप्टेंस

एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जिसे एक योग्य एक्सेप्टेंस के रूप में भी जाना जाता है, तब होती है जब कोई व्यक्ति जिसके लिए एक ऑफर दिया गया है, ऑफरर को बताता है कि वह ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ऑफर की स्थिति में कुछ बदलाव किए गए हों। एक्सेप्टेंस का यह रूप काउंटर-ऑफर के रूप में कार्य करता है। पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किए जाने से पहले मूल ऑफरर को काउंटर-ऑफर पर विचार करना चाहिए।

एक्सेप्टेंस के लिए कानूनी नियम और शर्तें

  • एक्सेप्टेंस पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए (एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड)

ऑफरर की एक्सेप्टेंस सशर्त (कंडीशनल) नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, ‘A’ अपनी कार ‘B’ को 2 लाख रुपये में बेचना चाहता है, ‘B’ वापस नहीं आ सकता है और कहता है कि वह ऑफर एक्सेप्ट करता है लेकिन उसे 1 लाख रुपये में खरीद लेगा।

  • ऑफरर को एक्सेप्टेंस के बारे में बताया जाना चाहिए

यदि एक्सेप्टर केवल ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और वह ऑफरर को उसका उल्लेख नहीं करता है, तो इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहा जा सकता है, चाहे वह एक्सप्रेस तरीके से हो या इंप्लाइड तरीके से।

  • निम्नलिखित मोड में एक्सेप्टेंस की सिफारिश की जानी चाहिए (एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग मोड)

कभी-कभी प्रेस्क्राइब्ड/स्पेसिफाइड कम्युनिकेशन मोड में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता होती है।

  • उचित समय में, एक्सेप्टेंस किया जाता है

ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ऑफर को हमेशा किसी भी समय या हर समय एक्सेप्टेंस प्राप्त हो। इसलिए, ऑफर एक समय सीमा को परिभाषित करता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसे हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

केवल मौन एक्सेप्टेंस नहीं है (मेअर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस)

यदि ऑफरी उसे दिए गए ऑफर का जवाब देने में विफल रहता है, तो उसकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस के साथ भ्रमित (कन्फ्यूज़्ड) नहीं किया जा सकता है। लेकिन, इस नियम का एक अपवाद (एक्सेप्शन) है। यह कहा गया है कि, जिस तारीख को ऑफर दिया गया है, उसके 3 सप्ताह के भीतर, ऑफरर को नॉन-एक्सेप्टेंस के बारे में सूचित किया जाएगा। अन्यथा, मौन को एक्सेप्टेंस के रूप में माना जाएगा।

कम्युनिकेशन कब पूरा होता है?

  • एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन (सेक्शन 4)

एक्सेप्टेंस का कम्यूनिकेशन तब पूर्ण होता है जब उसे संचरण (ट्रांसमिशन) के दौरान उसे वापस लेने के लिए एक्सेप्टर की शक्ति के बाहर रखा जाता है और जब यह ऑफरर के ज्ञान में आता है।

एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन का समय

एक एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर के विरूद्ध एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के पूरा होने से पहले किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद में नहीं।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

ऑफर और एक्सेप्टेंस की जांच एक मानक (स्टैंडर्ड) कॉन्ट्रैक्ट कानून पद्धति (मेथड) है जिसका उपयोग यह आकलन (एसेंस) करने के लिए किया जाता है कि क्या टू-पार्टी व्यवस्था (अरेंजमेंट) मौजूद है। एक ऑफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ शर्तों पर सहमत होने की उनकी इच्छा का संकेत है। यदि कोई एक्सप्रेस या इंप्लाइड समझौता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का गठन किया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट को तब अस्तित्व में आने के लिए कहा जाता है जब ऑफरी द्वारा ऑफरर को किसी ऑफर की एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया हो।

ऑफर का कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाता है, जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है जिसे ऑफर दिया गया है, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब पूर्ण होगा जब एक्सेप्टेंस को ऑफरर के संचरण के क्रम (कोर्स) में रखा जाता है।  इसलिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस एक कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व हैं और किसी भी मामले में, यह किसी की स्वतंत्र इच्छा के आधार पर और कानूनी रूप से बाध्यकारी (बाइंडिंग) समझौते को समाप्त करने के इरादे से किया जाना चाहिए।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here