ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1957

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1974
Occupiers Liability Act 1957
image Source- https://rb.gy/sknbka

यह लेख एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता की Shoronya Banerjee ने लिखा है। यह लेख कई मामलों के समर्थन के साथ-साथ ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, 1957 के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

इंग्लैंड में अधिनियमित (एनेक्टेड) ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, 1957, ने एक कब्जा करने वाले (ऑक्यूपायर) की देनदारियों (लायबिलिटी) पर निर्णय लेने के लिए भ्रम को सरल बनाया है। दायित्व (ऑब्लिगेशन) की प्रकृति व्यक्तियों और परिसर के अनुरूप भिन्न होती है।

  • सबसे पहले, परिसर के बाहर रहने वाले व्यक्ति की ओर कर्त्तव्य होता है।
  • दूसरा, एक ट्रेसपासर या, दूसरे शब्दों में, परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के प्रति एक कर्तव्य उत्पन्न होता है,
  • और तीसरे मामले में, बच्चों के प्रति दायित्व है।

ऑक्यूपायर लायबिलिटी एक्ट के तहत दावा लापरवाही के दावे के समान ही काम करता है। कर्तव्य के उल्लंघन और देखभाल के कर्तव्य के उल्लंघन को इस तरह के उल्लंघन से होने वाली क्षति (डैमेज) के साथ दिखाया जाना चाहिए।

अंग्रेजी कानून ने जमीन पर आगंतुकों (विजिटर्स) और जमीन पर लोगों के बीच अंतर को निर्धारित किया है। इसलिए, इस अधिनियम ने धारा 1 के तहत अपने आगंतुकों के लिए एक कब्जा करने वाले पर देखभाल का एक सामान्य कर्तव्य लगाया है। यह कानून सामान्य कानून श्रेणियों को रद्द करता है और सभी वैध आगंतुकों के पहलू को स्थापित करता है जो देखभाल के कर्तव्य की एक निश्चित डिग्री के योग्य हैं। वर्तमान में, ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1957, ‘वैध आगंतुकों’ के प्रति कब्जा करने वाले पर एक दायित्व लगाता है, जबकि नया कानून, जिसे ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1984 के रूप में जाना जाता है, कब्जा करने वाले पर उनके वैध आगंतुकों के अलावा अन्य व्यक्तियों से संबंधित विवरण (डिटेल्स) और विशिष्टताओं (स्पेसिफिकेशन) के साथ दायित्व को लागू करता है।

ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, 1957

ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1957, एक परिसर के मालिक, भूमि के मालिक या भूमि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति पर, इस अधिनियम की धारा 1(1) के तहत, अपने वैध आगंतुकों के प्रति कुछ हद तक देखभाल करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य लगाता है। यह कानून व्यक्तिगत चोट के साथ-साथ संपत्ति की क्षति को भी कवर करता है। धारा 1 (2) किसी व्यक्ति के काम या परिसर के स्वामित्व (ओनरशिप) के परिणामों और परिसर के उपयोग के लिए दूसरों को दिए गए निमंत्रण और सहमति को विनियमित (रेगुलेट) करने के बारे में बताया जाता है। लेकिन आम कानून के नियमों को किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता है कि कब्जा करने वाला कौन है या देखभाल का कर्तव्य किसका है।

कानून की गहराई में जाने से पहले कुछ अवधारणाओं (कांसेप्ट) को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न जिस पर गौर किया जाना है वह है कि ‘कब्जा करने वाला कौन है?’ ‘कब्जा करने वाला’ शब्द के लिए स्पष्ट, विशिष्ट और पर्याप्त परिभाषा नहीं देते हुए, सामान्य कानून के आवेदन और उदाहरणों की एक श्रृंखला (सीरीज) में ‘कब्ज़ा करने वाले’ का अर्थ स्थापित किया गया है।’ हैरिस बनाम बीरकेनहेड कॉरपोरेशन (1976) के मामले में, एक ऐसी संपत्ति थी जिसे बीरकेनहेड कॉर्पोरेशन ने बंद करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था क्योंकि किरायेदार स्थानीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) को सूचित किए बिना चला गया था, जिसके चलते बदमाशों ने जगह में घुसकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे। वादी (प्लेनटिफ) ने दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर गिरने के परिणामस्वरूप 4 साल की उम्र में हुई अपनी व्यक्तिगत चोट के नुकसान के लिए बिरकेनहेड कॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यह माना गया कि संपत्ति पर अपने नियंत्रण का दावा करने के उनके अधिकार से पता चलता है कि वे कानूनी कब्जे वाले थे और इसलिए हुई क्षति के लिए उत्तरदायी थे। इस मामले में कोर्ट ने कब्जा करने वाले को कुछ इस तरह परिभाषित किया है ‘एक व्यक्ति जिसका जमीं पर कुछ विशिष्ट सीमा तक नियंत्रित है। इसके अलावा, व्हीट बनाम ई लैकॉन एंड कंपनी लिमिटेड (1966) के मामले में, एक पब के प्रबंधक (मैनेजर) ने इस आधार पर कमरा दिया था कि वह मालिक नहीं था। लेकिन समझौते (एग्रीमेंट) से, प्रबंधक सार्वजनिक घर के ऊपर के फ्लैटों में से एक में रह सकता है और उसके अनुसार पेइंग गेस्ट नियुक्त कर सकता है। खराब सीढ़ी के कारण व्हीट सीढ़ियों से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में कब्जा करने वाला कौन है यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण था और यह स्थापित किया गया था कि कब्जा करने वाला वह था जिसके पास परिसर पर पर्याप्त नियंत्रण था और उसके बाद कानूनी प्रवेशकों (एन्ट्रेंट्स) के प्रति देखभाल का एक निश्चित कर्तव्य था।

इसलिए, जैसा कि अधिनियम ने वैध आगंतुकों पर इतना ध्यान दिया है, वैध आगंतुकों के दायरे को उजागर करना बेहद जरूरी था, जिसमें शामिल हैं:

  1. स्पष्ट अनुमति के साथ वैध आगंतुकों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें परिसर में प्रवेश करने के लिए स्पष्ट निमंत्रण और कब्जे की अनुमति मिलती है, जिन्हें आमंत्रित के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इस तरह के निमंत्रण को कब्जा करने वालों के द्वारा स्थान या समय के संदर्भ में सीमित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो इस तरह की निर्धारित शर्तों के खिलाफ जाता है, उसे ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, 1957 के तहत ट्रेसपासर माना जाएगा।
  2. निहित (इम्पलाइएड) अनुमति का मतलब कोई स्पष्ट अनुमति नहीं होगी, लेकिन कब्जा करने वाले के द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए, बार-बार आने के मामले में, यदि कोई बिना अनुमति के किसी के परिसर का दौरा और उपयोग करना जारी रखता है, लेकिन इसके बारे में जानने के बाद भी कब्जा करने वाला कोई आपत्ति नहीं करता है, तो यह सहमति या अनुमति निहित है।
  3. जैसा कि धारा 2(6) में कहा गया है, कानूनी अधिकारों के साथ परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों को कब्जा करने वाले से अनुमति प्राप्त माना जाना चाहिए।

तीसरा पहलू ‘परिसर’ को परिभाषित करने का है, जो परिदृश्यों (सिनेरियो) के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, व्हीलर बनाम कोपस (1981) के मामले में, प्रतिवादी (डिफेंडेंट), एक किसान, अपने खेत में एक घर बनाना चाहता था। वे केवल श्रम को शामिल करने वाले अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर सहमत हुए थे और प्रतिवादी को उपकरण और सामग्री प्रदान करनी थी। काम करते समय, वादी (प्लेनटिफ) ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया, वह गिर गया और घायल हो गया, और उसके बाद, प्रतिवादी पर नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया गया। लेकिन, यह माना गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था क्योंकि वादी को सामग्री और उपकरण सौंपने के बाद प्रतिवादी को कब्जा करने वाला नहीं माना जा सकता था क्योंकि वादी को अपना काम शुरू करने से पहले सीढ़ी में कमी का एहसास होना चाहिए था। कहीं न कहीं वह सहभागी (कंट्रीब्यूटरी) लापरवाही में भी शामिल हो गया था।

उद्देश्य (ऑब्जेक्टिव)

विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न रूपों में दायित्व लेना अधिनियम के उद्देश्यों की रूपरेखा (फ्रेमवर्क) तैयार करता है। यह वैध आगंतुकों, ट्रेसपासर्स और बच्चों के प्रति दायित्वों से संबंधित है।

  • वैध विजिटर के लिए देय कर्तव्य

अधिनियम की धारा 2(2) के दायरे में कब्जा करने वाले के सामान्य कर्तव्य की सीमा में उसके सभी आगंतुकों के लिए “सामान्य कर्तव्य की देखभाल” को बरकरार रखा है। यह उसका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में, उसे यह देखना होगा कि आगंतुक कुछ उद्देश्यों के लिए उसके परिसर का उपयोग करने में उचित रूप से सुरक्षित है, जिसकी पूर्ति ने उसे आमंत्रित किया या उसे कब्जा करने की अनुमति दी है। इसे आगंतुक की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति और एक कुशल श्रमिक (स्किल्ड वर्कर) के बीच अंतर करने के लिए, अपेक्षाओं को उसी के अनुसार रखना होगा। समग्र रूप से इस वैधानिक (स्टेट्यूटरी) कर्तव्य की सीमा को जनरल कॉमन लॉ ऑफ़ टॉर्ट के तहत उत्पन्न होने वाले समानार्थी माना जाता है। तत्पश्चात, स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा आयोजित कार्य के कारण हुई किसी भी दुर्घटना के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, यह देखते हुए कि कब्जा करने वाले ने यथोचित (रिज़नेबल) कार्य किया था और ठेकेदार की योग्यता के बारे में सुनिश्चित और जागरूक होने के बाद ठेकेदार को कुछ काम दिया था और काम ठीक से पूरा किया गया था। 

यह गीरी बनाम जेडी वेदरस्पून पीएलसी (2011) के मामले में देखा गया था, एक विक्टोरियन इमारत को न्यूकैसल में एक पब में बदल दिया गया था और इसमें दोनों तरफ विशाल और व्यापक बैनर के साथ एक भव्य खुली सीढ़ी शामिल थी। श्रीमती गीरी एक बार अपने सहयोगियों के साथ पब में एक या दो पेय के लिए गई थीं। श्रीमती गीरी के अनुसार, बैनर ने वास्तव में उसे आकर्षित किया, उसे फिल्म मैरी पॉपींस की याद दिला दी थी। जब वे अंत में पब छोड़ रहे थे, तो उन सभी ने बैनर को नीचे गिराने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप अंत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां श्रीमती गीरी गिर गईं, रीढ़ की हड्डी से पीड़ित होकर टेट्राप्लाजिया हो गया। श्रीमती गीरी ने इस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए कदम उठाने के प्रति अनजान होने के लिए पब पर मुकदमा दायर किया क्योंकि यह ऐसे क्लाइंट्स के पहले के रिकॉर्ड के साथ समान दुर्घटनाओं थी। भले ही अदालत ने माना कि वह नशे में नहीं थी, लेकिन इसमें शामिल स्पष्ट जोखिम को जानने की उसकी भावना को स्वीकार करने के मात्र तथ्य ने उसके मामले को खारिज कर दिया गया। अदालत किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती जिसने इस तरह का जोखिम लेने और इस तरह के दुर्भाग्य के निर्माता (क्रिएटर) बनने का फैसला किया हो।

सामान्य कानून वैध आगंतुकों को दो प्रमुखों में विभाजित करता है, आमंत्रित और लाइसेंसि। इंदरमौर बनाम डेम्स (1866) के मामले में, वादी ने प्रतिवादी के परिसर में गैस नियामक (रेगुलेटर) की जांच की अनुमति लेकर प्रवेश किया था। इस प्रक्रिया के दौरान, वह फर्श पर एक खुली जगह होने के कारण गिर गया और इस कारण वह घायल हो गया। इस मामले में तीन श्रेणियों, ट्रेसपासर्स, लाइसेंसि और आमंत्रितों की स्थापना की गई, सामान्य कानून के अनुसार अलग-अलग व्यवहार किया गया। बाद में, संविदात्मक (कांट्रेक्चुअल) प्रवेशकों की चौथी श्रेणी भी पेश की गई।

इसलिए, एक लाइसेंसि अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए, मालिक की व्यक्त या निहित सहमति से परिसर में प्रवेश करता है। लाइसेंसि को किसी भी नवीनतम (लेटेस्ट) समस्या या दोषों से अवगत कराना कब्जा करने वाले का कर्तव्य है। उसका यह भी कर्तव्य है कि वह उसे जानबूझकर या दुर्भावना से चोट न पहुँचाए। लेकिन कब्जा करने वाला उत्तरदायी नहीं है यदि वह स्वयं इस तरह के खतरे से अवगत नहीं था। जबकि दूसरी ओर, आमंत्रित व्यक्ति के मामले में, कब्जा करने वाले को उच्चतम स्तर की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। वह एक असामान्य खतरे के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसके बारे में उसे पता था या उसके बारे में जानने का दायित्व था।

  • ट्रेसपासर के प्रति देखभाल का कर्तव्य

एक ट्रेसपासर, एक व्यक्ति जो सहमति के बिना कब्जा करने वाले के स्थान की सीमा में प्रवेश करता है, अभी भी सामान्य कानून और ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1984 द्वारा कवर किए गए कब्जा करने वाले की देखभाल का कर्तव्य है, लेकिन ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1957 के तहत कब्जा करने वाले की देखभाल का कर्तव्य नहीं है। हालांकि, अगर इस तरह के प्रवेश पर कब्जा करने वाले द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी, तो यह ऐसे आगंतुकों को लाइसेंसि का अधिकार देते हुए, निहित सहमति का संकेत देगा हालांकि एक कब्जा करने वाले को अपने परिसर को ट्रेसपासर के लिए खुला और सुरक्षित बनाने के लिए नहीं माना जाता है, फिर भी वह ऐसे प्रवेशकों को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ नहीं कर सकता है। कब्जा करने वाले ट्रेसपासर के प्रवेश को रोकने के लिए उचित तरीके बता सकता है लेकिन बिना किसी कारण के जानबूझकर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ट्रेसपासर के कब्जा करने वाले के परिसर के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने से होने वाले नुकसान से कब्जा करने वाले को कुछ सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद होगी। एक संपत्ति को नुकसान हुआ है जो कब्जा करने वाले के परिसर के अंदर ट्रेसपासर द्वारा किया गया है, ट्रेसपासर को इस तरह के नुकसान के लिए दावा करने की अनुमति नहीं है।

परिसर के कब्जा करने वाले का सामान्य देखभाल का कर्तव्य है, जो किसी प्रकार के संकेत या बोर्ड द्वारा जारी की गई उचित चेतावनी है जो व्यक्ति को प्रवेश करने के ऐसे जोखिम के बारे में जागरूक करती है क्योंकि ऐसे ट्रेसपासर में ऐसे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जो किसी कारण या प्रलोभन (अल्लुरमेंट) के कारण उस स्थान या ऐसी संपत्ति पर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। ट्रेसपासर के प्रति कब्जा करने वाले की देखभाल के कर्तव्य का विस्तार करने के लिए ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1984 भी अधिनियमित किया गया था।

शुरू में, एक ट्रेसपासर की उपश्रेणी (सब कैटेगरी) के तहत बच्चों पर विचार किए जाने का मामला बहस का विषय बन गया था और कुछ ही वर्षों में मामला कानूनों और उदाहरण द्वारा लाया गया था। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट एडी एंड संस (कोलियरीज) लिमिटेड बनाम डम्ब्रेक (1929) के मामले में, एक कोलियरी कंपनी से संबंधित एक क्षेत्र, जो बड़े हेजेज से घिरा हुआ था, उसमें एक ढुलाई प्रणाली (सिस्टम) स्थित थी। भूमि को चिह्नित करने और प्रवेश को रोकने के आवश्यक उद्देश्य के साथ हेजेज के बीच के गैप को दूर कर दिया गया था। बच्चे अक्सर उसमें घुसकर खेलते थे। यह एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए एक शॉर्टकट के रूप में भी जाना जाता था, और कोलियरी कंपनी इसके बारे में जानती थी और अक्सर लोगों को इसके बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती थी। एक दिन प्रणाली की चपेट में आकर एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। लड़के के पिता ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। लेकिन यह माना गया कि लड़का एक ट्रेसपासर था, जिसने अपने जोखिम पर कोलियरी के परिसर में प्रवेश किया था और इसलिए कंपनी पर उसके या ट्रेसपासर के खिलाफ सुरक्षा का कोई कर्तव्य नहीं था। लेकिन प्रगति के समय, बदलते विक्टोरियन दृष्टिकोण और लोगों के सामान्य कल्याण के लिए मानवीय आधार पर चिंताओं पर ज्यादा ध्यान देने से हर एक व्यक्ति, यहां तक ​​कि ट्रेसपासर के प्रति देखभाल के सामान्य कर्तव्य की अवधारणा सामने आई। कब्जा करने वाले की देनदारी, नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई, बीमा की उपलब्धता आदि को निर्धारित करने वाले कारकों को कब्जा करने वाले के आचरण और चोट के कारण आगे के संबंध को देखने के लिए सही ठहराया गया था। 

मॉर्टन बनाम पॉल्टर (1930) के मामले में, प्रतिवादी, एक जमींदार, संभावित बच्चों के ट्रेसपास के बारे में जागरूक होने के कारण, बच्चों को चेतावनी दिए बिना पास के एक एल्म के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। इससे पास में खड़ा एक बच्चा घायल हो गया। यह माना गया था कि प्रतिवादी बच्चे की चोट के लिए उत्तरदायी था और उसने लापरवाही से काम किया था।

  • बच्चों के प्रति दायित्व 

मेलेंडेज़ बनाम सिटी ऑफ़ लॉस एंजिल्स (1957) के मामले में, वादी का बेटा, डैनियल, जो की 11 साल का था, प्रतिवादी के परिसर में एक पूल द्वारा आकर्षित होता था, और उस पूल की खतरनाक परिस्थितियों के कारण इसमें डूब गया था। पूल तूफान के पानी के कारण ऐसा बन गया था। भरे हुए तूफान के पानी ने एक गहरे छेद को ढक लिया था जो बच्चों को पता नहीं था। प्रतिवादी ऐसी खतरनाक स्थितियों के लिए एक उपाय ढूंढ सकता था, लेकिन उपाय तो क्या उसने कोई चेतावनी, गार्ड या सुरक्षा भी नहीं दी थी। कार्रवाई का दूसरा कारण यह भी था कि डैनियल का 13 साल का भाई राल्फ भी अपने भाई को बचाने के प्रयास में डूब गया था। यह दर्शाया गया था कि मालिक को पता होना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से बच्चों के मामले में मृत्यु और शारीरिक चोट का एक अनुचित जोखिम शामिल है, क्योंकि बच्चे ऐसी जगह के पास जाने के जोखिम का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन पानी के इस निकाय की देखभाल के लिए निर्णय लिया गया था ताकि कोई दायित्व भी उत्पन्न न हो सके क्योंकि 10 साल के बच्चों को भी पानी के साथ छेड़ छाड़ करने के बारे में पता होता है।

इसी तरह नितिन वालिया बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य (2000) के मामले में, 3 साल का बच्चा, अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (नेशनल जूलॉजिकल पार्क), दिल्ली में घूमने के लिए बहुत उत्साहित और प्रसन्न था, वहाँ एक बाघिन (टाइग्रेस) ने उस बच्चे का हाथ काटकर अपनी ओर खीच लिया और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप वह बच्चा अपंग (क्रिपल) हो गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि वे ऐसी स्थिति से बचने के लिए छड़ों पर आसानी से लोहे की जाली लगा सकते थे। उन्हें हर्जाना देना पड़ा और बच्चे को अंशदायी (कंट्रीब्यूटरी) क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था।

इसलिए, ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट 1957 में कहा गया है कि कब्जा करने वाले को वयस्कों (एडल्ट) की तुलना में ट्रेसपास करने वाले बच्चों के साथ व्यवहार करते समय ज्यादा सावधान रहना होगा। इसलिए, बच्चे को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कब्जा करने वाले को उचित कदम उठाने होंगे। बच्चों को उन खतरों से बचाना होगा, जिनसे वयस्कों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चा उस क्षण में निर्णय लेने और कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने में सक्षम नहीं है, जहां वयस्क उस विशेष स्थिति या परिस्थितियों में पूरी तरह से और तुरंत कदम उठा सकता है।

टॉर्ट में दायित्व (लायबिलिटी)

जैसा कि अधिनियम की धारा 2(2) द्वारा उजागर किया गया है की, एक कब्जा करने वाले को मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो उचित दूरदर्शिता (फॉरसाईट) के भीतर है, अपने आगंतुक को परिसर की सीमा के भीतर सुरक्षित रखना है। लोवी बनाम वॉकर (1911) के मामले में, प्रतिवादी मैदान को पार करने वाले आम लोगों के बारे में जानता हैं और अपने जंगली घोड़े को चरने के लिए वहां छोड़ देता है जो की लोगो के लिए संभावित रूप से हानिकारक था। रास्ता पार करते समय वादी पर घोड़े ने हमला कर दिया। वादी को चोट पहुंचने पर उसने प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी था क्योंकि उसने लोगों को जागरूक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें उस रास्ते पर चलने से नहीं रोका। भले ही वादी को उसकी जमीन पर रहने की अनुमति नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी को ऐसी गतिविधियों के बारे में पता था, इसने निहित अनुमति का संकेत दिया था।

धारा 2(3) बच्चों को वयस्कों की तुलना में कम समझने और कम सावधान रहने पर विचार करने के स्वीकृत विचार को सामने रखते हुए, जिसके लिए कब्जा करने वाले को हमेशा सावधान रहना होगा, फिप्स बनाम रोचेस्टर कॉरपोरेशन (1955) के मामले में देखा गया था की, जहां एक निर्माण स्थल (साइट) को पार करते समय एक 5 साल का बच्चा खाई में गिर गया था और परिणामस्वरूप उसका पैर टूट गया था। इस निर्माण स्थल को पार करने वाले ये बच्चे स्थानीय थे और अधिकारियों ने उनकी दैनिक गतिविधियों से अवगत होने के बाद भी इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये थे। इसलिए, बच्चों के पास उन मैदानो में खेलने के लिए निहित लाइसेंस था। हालांकि, यह माना गया कि सुरक्षा की चिंता करने वाले माता-पिता उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए डेवलपर के पास खतरे को कम करने का कर्तव्य नहीं था। जिम्मेदारी माता-पिता की थी।

ग्रिम्स बनाम हॉकिन्स एंड एनॉदर (2011) का एक ज्ञात मामला था, जिसने एक 18 साल की लड़की के बारे में पर्याप्त मीडिया कवरेज को आकर्षित किया था। एक पब में पार्टी करने के बाद महिला को कई दोस्तों के साथ एक पार्टी में आमंत्रित किया गया था। गृहस्वामी (हाउसहोल्डर) का इनडोर पूल बेहद आकर्षक था, और इसलिए पार्टी के दौरान कई लोग पूल के अंदर आ गए थे। वादी को गृहस्वामी की बेटी से एक तैराकी पोशाक मिली थी, जिसने सुश्री ग्रिम्स को अपने आगंतुक के रूप में स्वीकार किया था। श्रीमती ग्रिम्स, एक प्रसिद्ध तैराक, पूल में गोता लगाते समय और बाई और टकरा गई जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गई और गर्दन में चोट भी आई। यह माना गया कि इसे घर के मालिक के कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि वादी ने अपनी इच्छा से ऐसा किया था। वयस्कों को पूल में कूदने से रोकना और ऐसे खतरों का पहले से पता करना गृहस्वामी पर नहीं था।

जैसा कि जनरल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम क्रिसमस (1953) के मामले में देखा गया, मिस्टर क्रिसमस, जनरल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम कर रहे एक खिड़की क्लीनर ने बेतरतीब ढंग (रैंडम्ली) से बंद होने का मौका न देखकर अपनी उंगलियों को दो सैश खिड़की के फ्रेम के बीच फंसा लिया। वह अपना संतुलन खो बैठा था, जिससे वह गिर गया और चोट लग गयी। जनरल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने दायित्व के खिलाफ अपील की थी क्योंकि मिस्टर क्रिसमस एक अनुभवी कर्मचारी थे जिन्हें इस तरह के काम में शामिल जोखिम से अवगत होने की उम्मीद थी। यह माना गया था कि इस तरह के विंडो फ्रेम में अप्रत्याशित रूप (अनएक्सपेक्टेड) से बंद होने की क्षमता होती है और इसलिए, यह साबित करते हुए कि नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर) के पास सुरक्षा दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी करने का कर्तव्य था। नियोक्ताओं को उचित देखभाल करनी चाहिए थी और उन्हें एक सुरक्षित कार्य प्रणाली प्रदान करनी चाहिए थी।

बोवेन एंड अदर बनाम द नेशनल ट्रस्ट (2011) के मामले ने एक दुखद घटना को सामने लाया जहां दावेदार, स्कूली बच्चों का एक समूह, जो जोखिम उठा रहा था, ने सफ़ोक में फेलब्रिग हॉल में नेशनल ट्रस्ट की संपत्ति का दौरा किया था, जिसमें 250,000 परिपक्व (मेच्योर) पेड़ों के साथ ग्रेट वुड्स थे। जब एक शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे एक पगडंडी का पालन कर रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी। बच्चों ने एक परिपक्व पेड़ के नीचे शरण ली थी, लेकिन तूफान के परिणामस्वरूप एक बड़ी शाखा बच्चों पर गिर गई, जिससे एक की मौत हो गई, और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी ने देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन करने के लिए नेशनल ट्रस्ट को उत्तरदायी ठहराया। लेकिन अदालत द्वारा जांच किए जाने के बाद, यह देखा गया कि नेशनल ट्रस्ट ने पर्याप्त ध्यान रखा था, इतना कि इसने लोगों को स्कूली बच्चों को वहां पढ़ने और उन्हें आनंद लेने के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया था। नेशनल ट्रस्ट ने आगंतुकों की उचित सुरक्षा की जांच करने के लिए कदम उठाए थे।

अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) में दायित्व 

जहां कुछ परिसरों के कब्जा करने वाले और अजनबियों को कब्जा करने वाले के परिसर या भूमि में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए एक विशेष अनुबंध हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरह के अनुबंध की उपस्थिति के कारण प्रतिबंधित (प्रोहिबिट) नहीं किया जा सकता है। एक अनुबंध तभी प्रभावी होगा जब कब्जा करने वाला किसी अजनबियों के सामने यह मानेगा की वह खतरनाक कार्यों के गलत निष्पादन (एग्जिक्यूशन) के लिए खुद उचित देखभाल करेगा वह ना सिर्फ खुद के कार्यों की ज़िम्मेदारी लेगा बल्कि वह उसके साथ काम कर रहे नौकरों और दूसरे लोग जो उसके निर्देशों और नियंत्रण के तहत काम कर रहे है उनकी भी ज़िम्मेदारी लेगा। इसलिए, अजनबी एक ऐसे व्यक्ति को सूचित करता है जो एक पार्टी के रूप में अनुबंध के लाभों का हकदार नहीं है या किसी पार्टी की ओर से कार्य कर रहा है।

किरायेदारी के संबंध में, जब कोई भवन किराए पर दिया जाता है, तो आगंतुक परिसर की सीमा के भीतर होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होता है। धारा 3(4) लोगों को किसी विशेष कारण या नौकरी के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति जारी करने के लिए, मकान मालिक या किरायेदार को जिम्मेदार बनाती है और ऐसे किसी अनुबंध के बिना भी हो सकती है। लेकिन यह तभी लागू होगा जब मकान मालिक और किरायेदार के बीच किरायेदारी का अनुबंध मौजूद हो। दूसरी ओर अधिनियम की धारा 5 अनुबंध की निहित शर्तों पर प्रकाश डालती है। ऐसे परिसर पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के साथ अनुबंध द्वारा अधिकारों के अनुसार किसी भी परिसर में प्रवेश करने, उपयोग करने, सामान भेजने आदि के कारण, संभावित खतरों के संबंध में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य, परिसर की कुछ शर्तें देखभाल के एक सामान्य कर्तव्य के रूप में दिखाकर अनुबंध में मौजूद या निहित होने की अवधि पर निर्भर करती हैं। यह भी माना जाता है कि यह अचल (इमूवेबल) और चल (मूवेबल) संरचनाओं (स्ट्रक्चर) पर लागू होता है क्योंकि यह ऐसी भूमि या संपत्ति पर लागू होता है।

सामान्य प्रावधान (जनरल प्रोविजंस)

अधिनियम में शामिल कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:

  1. जिस प्रकार सामान्य कानून के सिद्धांत किसी क्षेत्र के मालिक और उसके आगंतुकों पर लागू होते हैं, उसी तरह इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम भी लागू होंगे। धारा 1(3) के मामले में यह विनियमित करेगा:
    • किसी भी चल संरचना के मालिक, कब्जा या नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य और जवाबदेही, जिसमें कोई भी पोत (वेसल), वाहन आदि शामिल हो सकते हैं।
    • उन लोगों की क्षतिग्रस्त संपत्ति के संबंध में परिसर या संरचनाओं का नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के कर्तव्य, जो स्वयं उसके आगंतुक नहीं हैं।
  2. धारा 2(1) देखभाल के सामान्य कर्तव्य को कायम रखता है जो कि कब्जा करने वाला अपने आगंतुकों के प्रति देय है। धारा 2(2) देखभाल के एक सामान्य कर्तव्य की बात करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके आगंतुक को ऐसे परिसर में सुरक्षित रखा जा सके।
  3. कब्जा करने वाले को यह विचार करना होगा कि बच्चे वयस्कों की तुलना में कम सावधान हैं और उन्हें उन लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी है जो किसी विशेष जोखिम के खिलाफ हैं।
  4. समझौते द्वारा कब्जा करने वाला अपने आगंतुकों के प्रति देखभाल के कर्तव्य को प्रतिबंधित, संशोधित कर सकता है।
  5. धारा 3(1) अनुबंधों के प्रावधान का परिचय देती है जो एक कब्जा करने वाले को अपने परिसर में लोगों, यहां तक कि अजनबियों को भी अनुमति देने के लिए बाध्य करती है। इन आगंतुकों के प्रति उनकी देखभाल के कर्तव्य को अनुबंधों द्वारा प्रतिबंधित, सीमित या बहिष्कृत (एक्सक्लूड) नहीं किया जा सकता है। अनुबंध के तहत, वह अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है।
  6. धारा 6 इस अधिनियम से बाध्य होने के लिए क्राउन पर प्रकाश डालती है, लेकिन टॉर्ट के संदर्भ में क्राउन का दायित्व नहीं है, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, 1947 के अनुसार क्राउन टॉर्ट के लिए उत्तरदायी है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित होने के बाद, निम्नलिखित स्थितियों में इसके लागू होने के बदले में कब्जा करने वाले के दायित्व के कानूनी नियम वर्तमान परिदृश्य में कठिन हो सकते हैं। कुछ समय पर कब्जा करने वाले का दायित्व आधुनिक टॉर्ट कानूनों के साथ असंगत (इनकम्पेटिबल) हो जाता है, जो नुकसान की उचित दूरदर्शिता के बाद भी देखभाल के कर्तव्य के मामले में लापरवाही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह पूरा कानून उस समय विकसित किया गया था जब मानव जीवन पर भूमि को प्राथमिकता (प्रिफरेंस) दी गई थी, उदाहरण के लिए, जैसा कि ट्रेसपासर्स के प्रति दायित्व के मामले में देखा जाता है। ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट ने शुरू में ट्रेसपासर के प्रति देखभाल का कोई कर्तव्य नहीं निभाया है। संपत्ति और परिसर को मानव जीवन से ज्यादा मूल्यवान माना जाता था। लेकिन आम कानून सुधारों और विकसित समय और मानवीय समझ और व्यवहार में बदलाव के साथ मानवीय आधार पर हर चीज को देखने का सही मूल्य आया है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि आधुनिक टॉर्ट कानून एक संतुलन प्रक्रिया की उपस्थिति की सराहना करता है, संतुलन जिसे प्रतिवादी और वादी के बीच होना चाहिए। अदालतों ने संतुलन बनाने के आधुनिक विचारों के अनुरूप अपने विचारों को लाने के लिए लगातार काम किया है। अधिनियम कुछ सामान्य बचाव प्रदान करता है। पहला है सहमति का, जहां आगंतुक सचेत होने के बाद भी इस तरह के जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा वह परिदृश्य है जहां सहभागी लापरवाही आगंतुक के खिलाफ काम करती है और तीसरा वह है जो दायित्व से बचने के लिए अनुबंध के कब्जा करने वाले द्वारा लागू की जाती है।

भारत में लेबर कानूनों की प्रासंगिकता मामलों और न्यायिक विश्लेषण (एनालिसिस) के मामलों में उपयोग किए जाने के साथ-साथ एक कब्जा करने वाले की अवधारणा से जुड़ी हुई है। 1987 से पहले एक कारखाने के मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार किसी भी कर्मचारी को उसी के ‘कब्जा करने वाला’ के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी ने परिदृश्य को बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर काम, जिम्मेदारी और जवाबदेही की मांग हुई, जिसने बदले में एक कब्जा करने वाले को फिर से परिभाषित किया, जिससे कंपनी के एक निदेशक के लिए एक कब्जा करने वाले की भूमिका निभाना आवश्यक हो गया है। ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, 1957 के बाद ज्यादा विशिष्ट विवरण के साथ ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट, 1984 का पालन किया गया है, जिसमें निजी अधिकारों में प्रवेश के लिए कब्जा करने वाले के द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करने वाले ट्रेसपासर्स या आगंतुकों से निपटने वालो को शामिल किया गया था। देखभाल के कर्तव्य में शामिल होने से पहले इसने विशिष्ट शर्तें रखीं गयी है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

 

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