एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने (1975)

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यह लेख Arya Senapati द्वारा लिखा गया है और इसमें एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने के ऐतिहासिक मामले का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें तथ्यों, सम्मिलित स्थितियों, पक्षों के तर्कों, कानूनी मुद्दों और समग्र निर्णय का उल्लेख किया गया है। यह मामला विवाह में क्रूरता पर एक ऐतिहासिक निर्णय है और विवाह के अपूरणीय विघटन (इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन) से संबंधित वैवाहिक विवादों में अग्रणी मिसाल कायम करने वाले में से एक है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में सदियों से अस्तित्व में है और इसने समाज की उथल-पुथल को पार कर लिया है, लेकिन किसी भी अन्य सामाजिक संस्था की तरह, यह सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की जांच से मुक्त नहीं रही है। समाज की समकालीन मांगों के अनुसार एक उपयुक्त संस्था बनने के लिए इसे परिवर्तनों और बदलावों से गुजरना पड़ा। भारतीय संदर्भ में, विवाह को कई समुदायों में एक संस्कार के रूप में माना जाता है और यह व्यक्तिगत जीवन का एक अभिन्न अंग है।

इस निजी स्थान की पवित्रता के कारण, कई बार न्यायपालिका और कानून निर्माताओं ने किसी व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत पहलू के रूप में इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए इसमें अत्यधिक हस्तक्षेप करने से दूर रहने की कोशिश की है, लेकिन कई बार विधायकों और न्यायाधीशों के लिए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक संस्था में आवश्यक परिवर्तनों की शुरुआत करने के लिए विवाह के कुछ आवश्यक पहलुओं की जांच करना आसन्न है। यह वह विचार है जिसने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और रखरखाव के प्रावधानों जैसे कई कानूनों और कई अन्य उल्लेखनीय निर्णयों को जन्म दिया है, जो विवाह और शादी की धारणाओं को बदलते हैं, जैसे शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) मामला जिसमें तिहरा तलाक की वैधता पर फैसला सुनाया गया या शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) मामला जिसमें कहा गया कि दो सहमति देने वाले वयस्कों के विवाह को रोकना अवैध है। हालांकि ये मामले काफी हाल के हैं, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिन्होंने वैवाहिक विवाद में पक्षों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है और ऐसा ही एक ऐतिहासिक मामला एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने (1975) का मामला है, जो विवाह विच्छेद के आधार के रूप में क्रूरता की व्याख्या और समझ से संबंधित था। 

क्रूरता, जिसका अपने मूल अर्थ में मतलब शारीरिक हिंसा या नुकसान है, की व्याख्या हाल के दिनों में मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल करने के लिए की गई है और इसलिए, विवाह में क्रूरता की निंदा करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पक्षों के अधिकार पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं। इसके विपरीत, एक पति या पत्नी की ओर से क्रूरता का आरोप लगाने वाले वैवाहिक विवादों से निपटते समय, अदालत को अक्सर कई तुच्छ तथ्यों का उल्लेख मिलता है, जो संक्षेप में तुच्छ स्वभावगत वैमनस्य (डिसहार्मनी) के सामान्य परिणाम हैं जो सभी विवाहों के लिए सामान्य है। विवाह में कई ऐसी उल्लेखनीय घटनाएं सामान्य विवादों से उत्पन्न होती हैं जो दो व्यक्तियों के बीच आम हैं और उन्हें क्रूरता नहीं माना जा सकता है। यदि उन्हें क्रूरता के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो यह अदालत के दरवाजे असंख्य मामलों के लिए खोल देगा जो विवाह की संस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। 

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश और परीक्षण निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की कि क्या क्रूरता के कथित कृत्य इतने गंभीर हैं कि उन्हें अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और विवाह को भंग करना चाहिए। अदालत के समक्ष आने वाले आगे के मामलों को तय करने के लिए एक मानकीकृत मिसाल कायम करना महत्वपूर्ण है ताकि अदालत को विवादों के पर्याप्त समाधान तक पहुँचने में मदद मिल सके। इसलिए, दास्ताने बनाम दास्ताने के मामले में, अदालत ने वैवाहिक विवादों में क्रूरता के अस्तित्व का पता लगाने और इसकी क्षमा का पता लगाने के लिए एक स्पष्ट परीक्षण निर्धारित किया।

मामले का विवरण

  • मामले का नाम : डॉ. एनजी दास्ताने बनाम श्रीमती एस. दास्ताने 
  • निर्णय की तिथि : 19.03.1975
  • न्यायालय : भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • पीठ : एनएल ऊंटवालिया, पीके गोस्वामी, वाईवी चंद्रचूड़
  • उद्धरण : एआईआर 1975 एससी 1534

मामले के तथ्य और प्रक्रियात्मक इतिहास 

  1. यह मामला अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ अपने विवाह को रद्द करने और फिर तलाक या न्यायिक अलगाव का आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की थी। विवाह को रद्द करने का आधार धोखाधड़ी था और इसके अलावा, तलाक का आधार मानसिक अस्वस्थता और क्रूरता के आधार पर न्यायिक अलगाव था। 
  2. दोनों पति-पत्नी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अत्यधिक बौद्धिक हैं। वे अपने समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी रखते हैं। अपीलकर्ता, डॉ. नारायण गणेश दास्ताने पूना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) हैं और उनके पास कृषि में डिग्री है। उन्हें कोलंबो योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार द्वारा तैनात किया गया था, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। 
  3. प्रतिवादी श्रीमती सुचेता हैं, जिन्होंने डीयू से बीएससी पास की और एक साल जापान में बिताया। अपनी शादी में विवाद के बाद, उन्होंने सामाजिक कार्य में डिग्री प्राप्त की और विवाह सुलह और किशोर अपराध के क्षेत्र में काम किया है और मामले के दौरान, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में काम करती थीं। 
  4. 1956 में, प्रतिवादी के माता-पिता ने उसकी शादी अपीलकर्ता से तय की और शादी से पहले, प्रतिवादी के पिता ने अपीलकर्ता के पिता को दो पत्र लिखे, जिसमें कहा गया कि जापान जाने से पहले प्रतिवादी को लू लग गई थी, जिससे कुछ समय के लिए उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई। पहले पत्र के दो दिन बाद, उसके पिता ने एक और पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि मानसिक स्थिति खराब होने का एक और कारण “सेरेब्रल मलेरिया” था। पत्रों में यह भी कहा गया कि उसने यरवदा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराया और उसके बाद वह ठीक हो गई। ये पत्र चीजों को पारदर्शी बनाने और अपीलकर्ताओं के माता-पिता को अंधेरे में न रखने के लिए लिखे गए थे। इसके अलावा, प्रतिवादी के पिता ने अपीलकर्ता के पिता से मेंटल हॉस्पिटल के डॉ. पीएल देशमुख से इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भी कहा। 
  5. पूछताछ करने पर, डॉ. देशमुख, जो प्रतिवादी की माँ के रिश्तेदार भी हैं, ने पत्र की सत्यता की पुष्टि की और उसके बाद, यरवदा मानसिक अस्पताल में कोई पूछताछ नहीं की गई। फिर विवाह 13.05.1956 को पूना में विवाह संपन्न हुआ। उस समय अपीलकर्ता की आयु 27 वर्ष थी और प्रतिवादी की आयु 21 वर्ष थी। फिर अपीलकर्ता को पूना स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ वे दोनों 1958 तक साथ रहे। उन्हें शुभा नाम की एक बेटी हुई। फिर अपीलकर्ता दिल्ली चले गए और वहाँ नौकरी करने लगे। फिर एक दूसरी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम विभा रखा गया। 
  6. कुछ समय बाद, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की जांच यरवदा मानसिक अस्पताल के प्रभारी मनोचिकित्सक डॉ. सेठ से करवाई। डॉक्टर को और अधिक डेटा चाहिए था और इसलिए वह प्रतिवादियों के साथ कुछ बैठकें करना चाहता था, लेकिन उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। फिर उसने खुद या दोनों पति-पत्नी ने फैसला किया कि उसे अपने किसी रिश्तेदार के साथ कुछ समय के लिए रहना चाहिए। वह रिश्तेदार के घर चली गई और डॉक्टर से कोई परामर्श नहीं किया गया। अपीलकर्ता का कहना है कि उसने डॉक्टर से मिलने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि अपीलकर्ता उसके दिमाग की अस्वस्थता के कारण उसके खिलाफ मामला बना रहा है। 
  7. कुछ समय बाद, विवाद के कारण, प्रतिवादी के मामा द्वारा अपीलकर्ता के पिता को एक और पत्र लिखा गया जो परपीड़क (सेडिस्टिक) और द्वेष (मेलिस) से भरा था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी अलग-अलग रहने लगे और अपीलकर्ता ने पॉलिसी की सुरक्षा की मांग की क्योंकि उसे प्रतिवादी के माता-पिता और रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का डर था। 
  8. कुछ महीनों के बाद, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को पत्र लिखकर उस पर उसके दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और उससे अपने और अपने बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग की। प्रतिवादी ने खाद्य और कृषि मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा कि उसे उसके पति ने अत्यधिक क्रूरता के कारण छोड़ दिया है और सरकार से उसके भरण-पोषण का प्रबंध करने को कहा। उसने पुलिस के सहायक अधीक्षक को एक बयान दिया जिसमें उसने पति पर परित्याग (डिजर्टेशन) और बुरे व्यवहार का आरोप लगाया। फिर अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के पिता को लिखा कि वह अलग होने के लिए अदालत जा रहा है। फिर 19 फरवरी, 1962 को कार्यवाही शुरू की गई और यह मामला उसी से उत्पन्न हुआ। 
  9. उनकी तीसरी बेटी प्रतिभा का जन्म 19.08.1961 को हुआ। अपीलकर्ता ने कहा कि उसने प्रतिवादी के पिता को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी और बताया था कि कैसे उसे उनकी बेटी के नामकरण समारोह में भी आमंत्रित नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने पत्र में उल्लेख किया था कि वह प्रतिवादी से अलग होने के लिए अदालत जा रहा है। जिस कार्यवाही से यह अपील उत्पन्न हुई है वह 19.02.1962 को शुरू की गई थी।
  10. अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c) के तहत विवाह शून्यता का आदेश मांगा और आधार धोखाधड़ी के तहत प्राप्त सहमति बताया, उन्होंने असाध्य मानसिक अस्वस्थता के आधार पर धारा 13(1)(ii) के तहत तलाक भी मांगा और क्रूरता और व्यक्ति और संपत्ति के लिए खतरे की आशंका के आधार पर  धारा 10(1)(b) के तहत न्यायिक पृथक्करण (सेपरेशन) की मांग की।
  11. अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी अपने पिता द्वारा बताए गए सिज़ोफ्रेनिया के विपरीत इलाज करवा रहा था। इस तर्क को विचारणीय न्यायालय ने खारिज कर दिया लेकिन न्यायालय ने प्रतिवादी को क्रूरता का दोषी ठहराया और न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित किया। 
  12. दोनों पक्षों ने जिला न्यायालय में अपील की जिसने प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में दूसरी अपील की, जहाँ एकल न्यायाधीश ने उसे क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के प्रश्न पर ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान की। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल न्यायिक पृथक्करण के प्रश्न से संबंधित है, न कि इस तथ्य से कि क्या विवाह के लिए सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी या क्या प्रतिवादी याचिका प्रस्तुत करने के बाद आवश्यक अवधि के लिए अस्वस्थ मानसिक स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त मामलों पर उच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिम मानता है और कहता है कि उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता है। 

उठाए गए मुद्दे

  1. क्या यह साबित करने का भार कि क्रूरता किसी भी उचित संदेह से परे की गई थी, अपीलकर्ता पर है या नहीं?
  2. क्या धारा 13(1)(iii) के तहत प्रतिवादी की मानसिक अस्वस्थता और प्रतिवादी के माता-पिता द्वारा विवाह के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति का कपटपूर्ण प्रतिनिधित्व, के अनुसार अपीलकर्ता का दावा धारा 12(1)(c) के तहत आता है या नहीं?
  3. क्या विवाह में जीवनसाथी के साथ यौन संबंध बनाना अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता को बढ़ावा देने के बराबर है या नहीं?
  4. क्या किसी भी मामले में पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है या नहीं?

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क

अपीलकर्ता ने अपनी याचिकाओं को उचित ठहराने और अदालत को अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए कई तर्क दिए। कुछ उल्लेखनीय तर्क इस प्रकार हैं:

  1. अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि प्रतिवादी के पिता ने विवाह के लिए उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। प्रतिवादी के पिता द्वारा भेजे गए पत्रों के अनुसार, प्रतिवादी को सनस्ट्रोक और सेरेब्रल मलेरिया था, जिससे उसकी मानसिक क्षमता प्रभावित हुई। पूछताछ करने पर, अपीलकर्ता को बाद में पता चला कि प्रतिवादी वास्तव में सिज़ोफ्रेनिया (एक गंभीर मानसिक विकार जिसके साथ कभी-कभी मतिभ्रम और क्रोध और गुस्से के दौरे पड़ते हैं) से पीड़ित है, और उसका सिज़ोफ्रेनिया के लिए इलाज किया गया था। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी की स्थिति के बारे में गलत बयानी ने उसकी स्वतंत्र सहमति को नष्ट कर दिया क्योंकि यह प्रतिवादी के माता-पिता द्वारा किए गए धोखे से प्राप्त की गई थी। 
  2. अपीलकर्ता ने बताया कि ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, जहाँ प्रतिवादी सार्वजनिक रूप से अपना आपा खो देती थी और आम जनता के सामने अपीलकर्ता और साथ ही अपीलकर्ता के परिवार का अपमान करने के लिए आगे बढ़ती थी, जिसके कारण कई स्थितियाँ ऐसी हुई कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी अपीलकर्ता की माँ को “असभ्य महिला” कहकर मौखिक रूप से गाली देती थी और उसके साथ कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बना सकी। 
  3. अपीलकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस तथ्य पर ध्यान दे कि प्रतिवादी पूरे परिवार के साथ बेहद क्रूर और आक्रामक तरीके से पेश आती थी और कई बार ऐसा भी हुआ कि वह अपने बच्चों को बुरी तरह पीटती थी। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी शुभा के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जबकि शुभा को 104 डिग्री का भयंकर बुखार था। 
  4. उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी दिन के विभिन्न समयों और विभिन्न अंतरालों पर बहुत ही असामान्य तरीके से व्यवहार करती थी। खास तौर पर पक्ष के दिन, जिस दिन पूर्वजों की पूजा की जाती है, प्रतिवादी अपीलकर्ता के पूर्वजों को गाली देती थी और सबके सामने तमाशा खड़ा करती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक रात प्रतिवादी ने उसका मंगल सूत्र तोड़ दिया और उसे फिर कभी नहीं पहनने से इनकार कर दिया। 
  5. अपीलकर्ता ने बताया कि प्रतिवादी उसे लगातार आधी रात को परेशान करती थी, जिससे अपीलकर्ता को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन किसी भी तरह के हंगामे या स्थिति को रोकने के लिए अपीलकर्ता एक असहाय व्यक्ति की तरह विनम्रतापूर्वक उसकी इच्छाओं के आगे झुक जाता था। 
  6. इसलिए, इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि प्रतिवादी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसके कार्यों ने पूरे परिवार को बहुत परेशान किया है और उनके जीवन, समाज में प्रतिष्ठा और शांति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उसके आचरण ने अपीलकर्ता के मन में डर की उचित आशंका भी पैदा की है और इसलिए, अदालत को उन्हें न्यायिक पृथक्करण का आदेश देना चाहिए। 

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क

प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ उल्लेखनीय तर्क इस प्रकार हैं:

  1. प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह है कि जिन पत्रों के आधार पर अपीलकर्ता यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, वे सभी पत्र दबाव में लिखे गए हैं। उसका तर्क है कि उसके माता-पिता को अपीलकर्ता के माता-पिता द्वारा उसकी मानसिक स्थिति के सबूत के तौर पर उन पत्रों को लिखने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। 
  2. प्रतिवादी ने कहा कि उनके वैवाहिक संबंधों की शुरुआत से ही, उनके पति, अपीलकर्ता ने उनसे आचरण के बारे में सख्त आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की है। वह उनसे एक नियमित दिनचर्या का पालन करने की अपेक्षा करता था और उस पर दबाव डालकर उसे अपने मानकों और अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन करने के लिए मजबूर करता था। उन्होंने जो निर्देश दिए उनमें से कुछ इस प्रकार थे:
  • अपने नाबालिग बच्चे की देखभाल सुबह उठते ही करनी चाहिए
  • वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का भोजन परोसने के लिए पीतल की प्लेट, कप, बर्तन या अन्य पीतल के बर्तनों का उपयोग नहीं करते हैं।
  • भोजन परोसने से पहले ही प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में पूछ लें, बजाय इसके कि पहला व्यंजन परोसने के बाद लगातार पूछते रहें कि भोजन करने वाले क्या अधिक चाहते हैं या क्या अधिक खाना चाहते हैं। 
  • दूध के बर्तन या चाय के कप को पूरा न भरें
  • जो भी पत्र प्राप्त हों उन्हें सावधानी से सुरक्षित रखें तथा पता पुस्तिका में पता लिख ​​लें। 
  • किसी भी बर्तन में उँगलियाँ न डुबोएँ
  • एक हाथ से कोई काम न करना
  • ज्यादा बात नहीं करनी है 
  1. उसने कहा कि उसने उसके जीवन के प्रमुख पहलुओं को नियंत्रित करने और उसे सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने की कोशिश की, उसे काजल या “कोहल” न लगाने, उसे रोजाना टमाटर का जूस देने, किसी भी मामले में किसी और की मदद की उम्मीद किए बिना अकेले काम करने और ऐसे कई अन्य निर्देश दिए जो अत्यधिक नियंत्रित थे और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके जीवन के विकल्प में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे। प्रतिवादी के वकील ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता लगातार तलाक की मांग के लिए प्रतिवादी को परेशान कर रहा था। 
  2. उसने कहा कि अलग रहने के बाद भी, या उसके अनुसार, अपीलकर्ता ने उसे छोड़ दिया, वह उसके साथ यौन संबंध बनाना जारी रखता था और उन यौन संबंधों के कारण, उनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ। उसने तर्क दिया कि यह तथ्य कि उसने उसे छोड़ने के बाद भी उसके साथ यौन संबंध बनाना जारी रखा, उस क्रूरता को उचित ठहराना चाहिए जिसका वह उस पर आरोप लगा रहा है। 
  3. इन सभी तथ्यों, बयानों और घटनाओं के आधार पर, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ऐसे कृत्य प्रतिवादी को परेशान करते थे और उसका जीवन बेहद कठिन बना देते थे। यह उस पर अनावश्यक मानसिक दबाव और तनाव डालता था, जिससे उसका दैनिक जीवन और कामकाज प्रभावित होता था। ऐसी तनावपूर्ण दैनिक स्थितियों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वह अपने पति के लगातार हस्तक्षेप और दबाव के कारण तर्कहीन तरीके से काम करने लगी। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1) के अनुसार अपनी गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था।

एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने (1975) में निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की समीक्षा विशेष अनुमति याचिका के रूप में की। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया और फिर निम्नलिखित उल्लेखनीय बिंदुओं को सामने रखते हुए मामले का फैसला सुनाया:

  1. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह अपील जिसे द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा अनुमति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय सामान्यतः साक्ष्य की पुनः समीक्षा नहीं करेगा और द्वितीय अपील के दौरान ऐसा करना उच्च न्यायालय के लिए अनुचित भी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अनुसार, द्वितीय अपील के दौरान उच्च न्यायालय को स्वयं को कानून के प्रश्नों, पर्याप्त त्रुटियों और दोषों (यदि कोई हो) तक ही सीमित रखना चाहिए। हालांकि, इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों का सहारा लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी की ओर से क्रूरता स्थापित करने में विफल रहा है। 
  2. उच्च न्यायालय का मानना ​​है कि प्रतिवादी द्वारा की गई गाली-गलौज और टिप्पणियां महत्व रखती थीं। यह पति द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में किया गया होगा। किसी विशेष अवसर पर पत्नी के आचरण का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत के बिना, अदालत प्रतिवादी के खिलाफ निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है और यह तथ्य न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जो भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है, चाहे वह परिस्थितिजन्य हो या प्रत्यक्ष, उससे निष्कर्ष निकाले। सबूतों की कमी के कारण पत्नी के खिलाफ निष्कर्ष न निकालना जबकि यह कहना कि पति के प्रति उसका आचरण प्रतिशोध में रहा होगा, बिना किसी सबूत के पति के आचरण के बारे में निष्कर्ष निकालने का प्रयास है। इसलिए, अदालत अपने दृष्टिकोण का खंडन करती है।
  3. इस सवाल पर कि क्या क्रूरता और मानसिक विकृति के सबूत का भार अपीलकर्ता पर है, न्यायालय ने कहा कि किसी भी वैवाहिक विवाद में, सबूत का भार हमेशा याचिकाकर्ता पर होगा और याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें साबित करनी चाहिए, लेकिन संभावनाओं की अधिकता के माध्यम से और किसी भी उचित संदेह से परे नहीं। याचिकाकर्ता को अपना मामला साबित करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10(1)(b) के अर्थ के तहत उसके साथ क्रूरता की गई थी। 
  4. सबूत के बोझ के सवाल पर गहराई से जाने पर, अदालत का कहना है कि सामान्य नियमों के अनुसार, एक तथ्य तभी स्थापित होता है जब यह सिविल मामलों में संभावनाओं की अधिकता से साबित होता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार एक तथ्य तब साबित होता है जब अदालत को विश्वास होता है कि इसका अस्तित्व सामान्य विवेक वाले व्यक्ति की तरह है। इसके विपरीत, उचित संदेह से परे सबूत, सबूत के बोझ का एक उच्चतर मानक है जिसका उपयोग आमतौर पर आपराधिक मामलों में किया जाता है, इस तात्कालिक मामले में, न तो अधिनियम की धारा 10 और न ही धारा 23 में यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता को उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करना चाहिए। धारा 23 में केवल यह कहा गया है कि एक अदालत एक डिक्री पारित कर सकती है जब वह प्रावधान के खंड (a) से (e) में उल्लिखित मामलों को साबित करने के लिए आवश्यक तथ्यों के अस्तित्व से संतुष्ट हो जाती है। 
  5. क्रूरता की परिभाषा के बाद, न्यायालय ने सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि क्रूरता का चरित्र मोहम्मडन कानून और हमारी कानूनी व्यवस्था से अलग है और क्रूरता को स्थापित करने के लिए, वास्तविक हिंसा होनी चाहिए जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालती है। ऐसी हिंसा की उचित आशंका होनी चाहिए, लेकिन फिर न्यायालय क्रूरता की हालिया समझ का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि यह “ऐसी प्रकृति का जानबूझकर और अनुचित आचरण है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक को खतरा पहुंचाता है, या ऐसे खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि “इन सिद्धांतों और मामले में पूरे साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मेरे निर्णय में, मुझे लगता है कि प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत किए गए किसी भी कृत्य को इतना गंभीर और वजनदार नहीं माना जा सकता है कि उसे वैवाहिक कानून के अनुसार क्रूरता के रूप में वर्णित किया जा सके।” इसलिए, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को क्रूरता का दोषी नहीं ठहराया। 
  6. क्रूरता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने कई घटनाओं का उल्लेख किया है, जिन्हें वह क्रूरता कहता है, लेकिन इन छोटी-मोटी घटनाओं को शादी के सामान्य टूट-फूट के रूप में माना जाता है और इन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए, जो क्रूरता जैसी गंभीर बात को दर्शाता है। यह मनमौजी असंगति विवाहों में आम है और इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिए। वे विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त कारण नहीं देते हैं, लेकिन साक्ष्य की सराहना के बाद, अदालत ने नोट किया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों को दुख पहुँचाया है और उसे ऐसा करने में मज़ा आया। भले ही कुछ घटनाओं के लिए कुछ औचित्य था, लेकिन उसके असभ्य और आक्रामक व्यवहार के प्रतिरूप को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और यह धारा 10(1)(b) के अर्थ में क्रूरता का गठन करता है।
  7. अदालत ने जिस अगले सवाल पर विचार किया, वह यह था कि क्या अपीलकर्ता ने किसी भी समय अपने आचरण के माध्यम से प्रतिवादी की क्रूरता को माफ किया था। अदालत ने कहा कि धारा 23(1)(b) के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मांगी गई राहत केवल तभी दी जा सकती है जब क्रूरता हो और याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से क्रूरता को माफ न किया हो। अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि जब प्रतिवादी तीन महीने की गर्भवती थी, तब पति-पत्नी अलग हो गए थे, जो इस बात का पर्याप्त सबूत है कि वे यौन संबंध और सहवास में लिप्त थे। क्षमा का मतलब केवल वैवाहिक अपराध को माफ करना और अपराधी पति-पत्नी को उसी स्थिति में बहाल करना है, जो अपराध करने से पहले थी। सभी साक्ष्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की क्रूरता के बाद भी अपीलकर्ता द्वारा यौन संबंध जारी रखना कृत्य की क्षमा के बराबर हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी दृष्टिकोण के अनुसार क्षमा की गई क्रूरता को परित्याग या व्यभिचार के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है। भारतीय कानूनी प्रणाली में, धारा 23 में क्षमादान के पुनरुद्धार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है और इसलिए इसे भारतीय वैवाहिक विवादों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
  8. क्षमादान के पुनरुद्धार (रिवाइवल) के मामलों में, न्यायालय धारा 23 को इस निहित शर्त पर सशर्त क्षमादान के रूप में व्याख्या करता है कि विवाद में क्षमा किया गया पक्ष एक नया वैवाहिक अपराध नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध को क्षमा करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष पर क्रूरता करने का अधिकार रखता है। इस तात्कालिक मामले में, याचिकाकर्ता ने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिनका मूल्यांकन ऐसे साक्ष्यों के माध्यम से किया जाता है जो क्रूरता के बराबर हो सकते हैं। इसलिए, सभी साक्ष्यों, बयानों और प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय प्रतिवादी को क्रूरता का दोषी मानता है, लेकिन अपीलकर्ता ने आचरण के साथ क्रूरता को क्षमा किया और कार्रवाई के मूल कारण का पुनरुद्धार नहीं हो सकता है और इसलिए अपील को खारिज किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को प्रतिवादी को लागत का भुगतान करना चाहिए। 

फैसले के पीछे तर्क 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिए गए निर्णय को घोषित करने के लिए कई निर्णयों और मिसालों का संदर्भ दिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, तलाक के आधार या तलाक पर रोक से संबंधित वैवाहिक अपराध के गठन के लिए आवश्यक सबूत के मानक के सवाल पर, न्यायालय ने बेलीथ बनाम बेलीथ (1966) के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें बहुमत की राय से यह माना गया था कि वैवाहिक अपराधों को किसी भी अन्य सिविल मामले की तरह ही संभावनाओं की अधिकता का उपयोग करके साबित किया जाना चाहिए। इसी तरह, इसने राइट बनाम राइट (1948) के मामले में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें न्यायालय ने माना कि सबूत के बोझ के सिविल और आपराधिक मानक उनकी प्रयोज्यता में काफी हद तक भिन्न हैं और सिविल मानक आमतौर पर वैवाहिक विवाद के मामलों पर लागू होते हैं। इसलिए, इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय क्रूरता के आरोप को स्थापित करने के लिए “उचित संदेह से परे” मानक को लागू करने में गलत था। 

क्रूरता के अर्थ पर आते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मूनशी बादलूर रुहीम बनाम शम्सून्निसा बेगम (1867) के मामले का हवाला देते हुए कहा कि मोहम्मडन कानून में, कानूनी क्रूरता का विचार क्रूरता के वर्तमान विचार से बहुत अलग नहीं है। मोहम्मडन कानून के अनुसार, क्रूरता का विचार ऐसी प्रकृति की वास्तविक हिंसा को दर्शाता है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालती है या उसी की उचित आशंका पैदा करती है। यह डी. टॉल्स्टॉय के एक अंश को भी उद्धृत करता है। “तलाक और वैवाहिक कारणों का कानून और अभ्यास” कहता है कि “क्रूरता जो विवाह विच्छेद का आधार है उसे इस तरह के चरित्र का जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक को खतरा पहुंचाता है, या इस तरह के खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है।” 

इन दो प्रस्तावों पर विचार करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी के आचरण की ओर से शिकायत की गई कोई भी हरकत क्रूरता की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की राय है कि विदेशी निर्णय हमें कुछ मामलों की व्याख्या करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए अपने स्वयं के अधिनियमों पर बहुत अधिक निर्भर रहना होगा जो इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10(1)(b) है। प्रावधान में नुकसान और चोट की उचित आशंका बताई गई है जिससे पति या पत्नी का दूसरे के साथ रहना असंभव हो जाता है। इस स्थिति में “उचित व्यक्ति” परीक्षण का उपयोग करके “उचित व्यक्ति” की व्याख्या नहीं की जा सकती है जैसा कि लापरवाही के मामलों में किया जाता है। विवाह के दर्शन को निर्धारित करने में न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो क्रूरता हो सकती है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। न्यायालय पति-पत्नी के साथ एक आदर्श पुरुष और एक आदर्श महिला की धारणा के तहत व्यवहार नहीं कर सकता है, उसे उन्हें अपने सामने मौजूद विशेष पुरुष और महिला के रूप में मानना ​​होगा जैसा कि गॉलिंस बनाम गॉलिंस (1963) के मामले में प्रस्तावित है । 

इसलिए, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के व्यक्तित्व और जिन परिस्थितियों में वे उपस्थित थे, उनका अवलोकन करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिवादी का आचरण वास्तव में क्रूर था, लेकिन अपीलकर्ता के कृत्यों से यह क्षमा योग्य था। 

एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने (1975) का महत्वपूर्ण कानूनी पहलू 

यह मामला मुख्यतः क्रूरता की अवधारणा की कानूनी व्याख्या, हिंदू कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता तथा क्रूरता स्थापित करने के परीक्षण से संबंधित था। 

क्रूरता

भारतीय आपराधिक कानूनों यानी भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत, धारा 498 A में कहा गया है कि कोई भी पति या पति का कोई भी संबंधी यदि किसी महिला के साथ क्रूरता करता है तो उसे कारावास या तीन साल या उससे अधिक की अवधि की सजा दी जानी चाहिए और जुर्माना देना होगा। यह खंड क्रूरता को किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए आचरण के रूप में परिभाषित करता है जो किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, या ऐसा आचरण जो किसी महिला के जीवन और अंग और स्वास्थ्य यानी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाता है। इसमें संपत्ति से संबंधित गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी महिला को परेशान करना भी शामिल है। क्रूरता की ऐसी परिभाषा को बड़े पैमाने पर शारीरिक हिंसा के दृष्टिकोण से समझा जाता है और इसके लिए वास्तविक नुकसान की आवश्यकता होती है। वैवाहिक विवादों में क्रूरता को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत धारा 13 के तहत तलाक प्राप्त करने के आधार के रूप में भी परिभाषित किया गया है 

बाद में, विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के जरिए धारा 13 में संशोधन कर तलाक प्राप्त करने के लिए क्रूरता को आधार बनाया गया। इससे पहले, धारा 10 ने क्रूरता को न्यायिक अलगाव प्राप्त करने के आधार के रूप में नोट किया था और इसे एक ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया था जो नुकसान या चोट की उचित आशंका पैदा करता है लेकिन धारा 13 के अक्षरों में परिभाषा का उपयोग नहीं किया गया था, जो संसद के प्रतिबंधात्मक अर्थ में क्रूरता को परिभाषित नहीं करने के इरादे को दर्शाता है। इसलिए, क्रूरता की वर्तमान समझ मानसिक और शारीरिक दोनों है। विवाह में इसके कई अर्थ और आयाम हो सकते हैं। दास्ताने बनाम दास्ताने के मामले में, अदालत ने क्रूरता की व्याख्या एक ऐसे कृत्य के रूप में की जो याचिकाकर्ता के प्रतिवादी के साथ रहने या निवास करने के लिए हानिकारक या क्षतिपूर्ण होने की उचित आशंका पैदा करता है। चंद्रकला त्रिवेदी बनाम डॉ. एसपी त्रिपाठी (1993) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक क्रूरता की सूक्ष्म समझ दी और कहा कि आरोप और प्रति-आरोप जो इस तरह के हैं कि उनका विवाह की निरंतरता पर प्रभाव पड़ता है, उन्हें मानसिक क्रूरता माना जा सकता है और उन्हें तलाक का आधार माना जा सकता है। ऐसी स्थितियों में, यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि क्रूरता की समझ समय-समय पर विकसित हुई है और वैवाहिक व्यवस्था में पक्षों के अधिकारों और अखंडता की रक्षा के लिए इसे व्यापक अर्थों में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। 

इसी तरह, वी. भगत बनाम डी. भगत (1994) के मामले में, याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया और पत्नी ने आरोपों से इनकार किया लेकिन कहा कि उसके पति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और वह मानसिक भ्रम से ग्रस्त है। उसने कहा कि उसके पति को अपने भ्रम के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन बयानों के आधार पर, पति ने अपनी याचिका में संशोधन किया और तलाक प्राप्त करने के आधार के रूप में क्रूरता को शामिल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी क्रूरता को स्वीकार किया और कहा कि ये आरोप पक्षों के बीच तीव्र घृणा और विद्वेष का सबूत हैं और सुलह के लिए कोई जगह नहीं है और इसलिए, तलाक के लिए डिक्री दी जा सकती है। 

भारत में कई मामलों में, यह देखा गया है कि वैवाहिक व्यवस्थाओं में महिलाएँ अधिकतर क्रूरता और घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। इससे यह सवाल उठा कि क्या पुरुषों को क्रूरता का शिकार माना जा सकता है और क्या वे क्रूरता को आधार बनाकर तलाक मांग सकते हैं। मायादेवी बनाम जगदीश प्रसाद (2007) के मामले में, यह माना गया कि पुरुष भी मानसिक क्रूरता के शिकार हो सकते हैं और उन्हें भी अपनी पत्नियों द्वारा की गई क्रूरता के कारण तलाक लेने के लिए अदालत जाने का अधिकार है। 

क्रूरता निर्धारित करने के लिए परीक्षण

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में माननीय न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ ने क्रूरता की गंभीरता का पता लगाने के लिए एक विस्तृत परीक्षण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि अपीलकर्ता के कृत्य क्रूरता के दायरे में आते हैं या नहीं, उसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

  1. जिन कृत्यों को क्रूरता माना गया है, उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत सिद्ध किया जाना चाहिए और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह इसी तरीके से किया गया है। 
  2. प्रतिवादी के कृत्य से क्रूरता का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के मन में वास्तविक हानि और चोट की उचित आशंका उत्पन्न होनी चाहिए तथा वैवाहिक विवादों में क्रूरता के आरोपी व्यक्ति के साथ सहवास या निवास करना उस व्यक्ति के लिए जोखिमपूर्ण होना चाहिए। 
  3. खतरे की आशंका तर्कसंगत होनी चाहिए और सीधे तौर पर आरोपी पक्ष के कार्यों से आनी चाहिए। 
  4. याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो क्रूरता को क्षमा करता हो, जिसका तात्पर्य अनिवार्यतः इस शर्त पर क्षमा करना हो कि आरोपी पक्ष द्वारा कोई नया अपराध नहीं किया गया है। 

हिंदू कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता

कानूनी व्यवस्थाओं की शुरुआत से ही, अदालतें क्रूरता का सही अर्थ या परिभाषा खोजने के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं। कई न्यायविदों ने पाया है कि सभी वैवाहिक अपराधों में से क्रूरता को परिभाषित करना सबसे कठिन है और इसलिए, कई प्रणालियों में, विधायिकाओं और न्यायपालिका ने क्रूरता की एक मानकीकृत परिभाषा बनाने से परहेज किया है। इसी तरह, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, 1976 के संशोधन से पहले, क्रूरता केवल न्यायिक अलगाव का आधार थी, न कि तलाक का, लेकिन समाज की बदलती प्रकृति के कारण, इसे बाद में तलाक के आधार के रूप में पेश किया गया। ऐसा करने से, हिंदू कानून के तहत क्रूरता की परिभाषा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। जबकि पहले इसे जीवन के लिए खतरे और चोट की आशंका माना जाता था, यह किसी भी ऐसे आचरण में बदल गया जो याचिकाकर्ता के मन में “उचित आशंका” पैदा करता है कि प्रतिवादी के साथ रहना उनके लिए हानिकारक है। 

यह एक आम धारणा है कि आमतौर पर पुरुष क्रूरता के अपराधी होते हैं और महिलाएं पीड़ित होती हैं, जो काफी हद तक सच है, लेकिन हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पुरुषों को अपनी पत्नियों के क्रूर आचरण के शिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। पहले, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत, क्रूरता केवल महिलाओं को दिए जाने वाले तलाक का आधार थी, लेकिन एक बार विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अस्तित्व में आने के बाद, इसने पुरुषों को भी क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। साथ ही, हिंदू विवाह अधिनियम में क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का विकल्प पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध है। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादी/अपराधी का अर्थ भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक किया गया है। सावित्री बनाम मूलचंद (1987) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी की परिभाषा में एक बच्चा भी शामिल होगा जो अपनी मां की ओर से अपने पिता को पीटता है इसी तरह, श्याम सुंदर बनाम सांता देवी (1962) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अगर पति अपनी पत्नी को उसके माता-पिता की लगातार झिड़कियों से बचाने में विफल रहता है, तो वह क्रूरता का दोषी बनता है। इसलिए क्रूरता के ये सभी बदलते और विकसित होते पहलू विधायकों और अदालतों को इसकी एक मानकीकृत परिभाषा बनाने से रोकते हैं। 

क्रूरता को तलाक के आधार के रूप में तय करते समय, अदालत अक्सर यह निर्धारित करने के लिए कथित पक्ष के इरादे को महत्व देती है कि आचरण क्रूर है या नहीं। क्रूरता का कृत्य स्थापित करने के लिए शिकारी की ओर से सचेत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके विपरीत, ऐसे कई मामले आए हैं जहां अदालतों ने कहा है कि क्रूरता की बात आने पर इरादा एक आवश्यक घटक नहीं है। भगत बनाम भगत (1994) के फैसले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सभी सबूतों की सराहना की, बयानों पर गौर किया और तथ्यों के आधार पर माना कि पति जो सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने का पर्याप्त इरादा नहीं बना सकता है और इसलिए, क्रूरता का आचरण करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसका कार्य निश्चित रूप से क्रूरता के बराबर है जिसके लिए तलाक का फैसला सुनाया जा सकता है। 

क्रूरता को तलाक का आधार मानते हुए न्यायालयों ने बार-बार यह चेतावनी दी है कि क्रूरता के रूप में पहचाने जाने के लिए कृत्य काफी गंभीर होना चाहिए। हर विवाह में छोटी-मोटी लड़ाई-झगड़े असहमति का परिणाम होते हैं, लेकिन हिंदू समाज में विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है और इसे इतनी आसानी से भंग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका का मानना ​​है कि मामूली मामलों पर क्रूरता के मामलों की अनुमति देने से न्यायालय में आने वाले कई मामलों को नुकसान पहुंचता है, जहां मामले की गंभीरता की कमी होती है और विवाह बहुत आसानी से भंग हो जाते हैं। इसलिए क्रूरता का फैसला करते समय पति-पत्नी पर किसी कृत्य के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि एक पति या पत्नी ने दूसरे पर क्रूरता की है या नहीं। 

सिराज मोहम्मद खान जानमोहम्मद खान बनाम हफीजुन्निसा यासिंखान (1981) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्रूरता की कई व्याख्याएं हैं लेकिन समय और समाज की बदलती जरूरतों के साथ इन व्याख्याओं को बदलना होगा। इस सिद्धांत के कारण, मानसिक क्रूरता को एक आवश्यक वैवाहिक अपराध के रूप में मान्यता दी गई। समर घोष बनाम जया घोष (2007) के मामले में, अदालत ने मानसिक क्रूरता की एक विचारोत्तेजक लेकिन गैर-संपूर्ण सूची दी, जिसमें बिना किसी वैध कारण या शारीरिक अक्षमता के लंबे समय तक संभोग में संलग्न होने से एकतरफा इनकार, पति या पत्नी में से किसी एक का बच्चा या संतान न होने का एकतरफा निर्णय, नियमित मौखिक दुर्व्यवहार या अशिष्ट भाषा, लगातार अपमानजनक उपचार जो जीवनसाथी के जीवन को दयनीय बनाता है आदि शामिल हैं। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत क्रूरता 

जबकि भारतीय दंड संहिता ने धारा 498 A के तहत क्रूरता की अवधारणा से निपटा, नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 एक महिला के खिलाफ क्रूरता से निपटती है और क्रूरता को जानबूझकर किए गए किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करती है जो परिणामस्वरूप किसी महिला को आत्महत्या, गंभीर चोट, जीवन, अंग और स्वास्थ्य के लिए खतरा या गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। जबकि पाठ लगभग पिछले प्रावधान के समान है, नए खंड में, एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भरोसा किया जाता है। यह क्रूरता को एक शारीरिक के साथ-साथ मानसिक अर्थ से परिभाषित करता है और कहता है कि कोई भी कार्य जो किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करता है उसे भी क्रूरता माना जा सकता है। इसलिए, यह क्रूरता की अवधारणा के प्रति अधिक प्रगतिशील रुख अपनाता है। क्रूरता को मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षति के नजरिए से व्याख्यायित करने की दिशा में यह स्वागतयोग्य परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से भी क्रूरता के आयाम बदल जाते हैं। 

विवाह में क्रूरता पर हालिया निर्णय

हाल ही में, कई न्यायालयों ने वैवाहिक विवादों में क्रूरता शब्द की अलग-अलग व्याख्याएँ की हैं। इन निर्णयों को अक्सर संदर्भ से बाहर ले जाया जाता है और मीडिया द्वारा सनसनीखेज बनाया जाता है, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वे वास्तव में किस बारे में हैं ताकि उनका सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। क्रूरता पर हाल ही में दिए गए कुछ सबसे उल्लेखनीय निर्णयों में शामिल हैं:

निखिल वाधवान बनाम प्रीति वाधवान (2024)

इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को तलाक का आदेश दिया जिसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अपने माता-पिता के प्रभाव में उसके साथ क्रूरता करती थी, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई थी। पीठ ने पाया कि विवाहित जीवन में पत्नी के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों की ओर से अनावश्यक और पर्याप्त हस्तक्षेप था, जिसके कारण पति के लिए बहुत तनाव और परेशानी हुई। साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पत्नी के परिवार ने कई बार विवाह में अपनी स्थिति का दावा किया है। 

अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष 13 साल से अलग-अलग रह रहे हैं और वह किसी भी तरह के वैवाहिक संबंधों से वंचित है और पत्नी के परिवार ने उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की हैं जो झूठी और तथ्यहीन हैं। अदालत के अनुसार, पत्नी द्वारा अपने माता-पिता के नियंत्रण से खुद को दूर करने और अपने पति के साथ स्वतंत्र संबंध बनाने में विफलता को क्रूरता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अदालत के अनुसार, वैवाहिक संबंधों और साथ की अनुपस्थिति, जो लोगों के विवाह में प्रवेश करने के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं, को भी जीवनसाथी के प्रति क्रूरता का चरम रूप कहा जा सकता है। इन सभी आधारों के आधार पर अदालत इस बात से प्रसन्न थी कि पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसलिए क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया। 

प्रेम कुमार बनाम कल्पना कुमार (2023)

इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवाह में वैवाहिक संबंधों और संगति के महत्व को मान्यता दी। धारा 13(i)(a) के तहत तलाक के लिए डिक्री देते हुए, न्यायालय ने माना कि किसी भी विवाह का आधार सहवास और वैवाहिक संबंध हैं और जब तक पति-पत्नी में से कोई भी इससे वंचित है, तब तक विवाह नहीं चल सकता। इस तरह की वंचना क्रूरता के चरम रूप को भी दर्शाती है। इस मामले में, पक्षों की शादी 1998 में हुई थी और उनके दो बच्चे थे, लेकिन कई कारणों से, पत्नी हमेशा लड़ाई-झगड़ों के बाद अपना साझा निवास छोड़ देती थी और वह पति के रिश्तेदारों, खासकर उसकी मां, जो एक विधुर है, के साथ दुर्व्यवहार करती थी। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता की मां के प्रति प्रतिवादियों के ऐसे कृत्य याचिकाकर्ता के लिए मानसिक तनाव और आघात का स्रोत हैं और क्रूरता के बराबर हैं और इसलिए, विवाह में ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए तलाक की डिक्री देना संभव है। पत्नी द्वारा उसे वैवाहिक संबंधों से वंचित करके तथा उसकी मां के साथ लगातार दुर्व्यवहार करके उसके साथ मानसिक क्रूरता करने के कारण पति तलाक का हकदार है। 

चारु चुग उपनाम चारु अरोड़ा बनाम मधुकर चुघ (2024)

इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति या पत्नी का एक दूसरे से काफी समय तक अलग रहना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता का कार्य माना जा सकता है और यह तलाक के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है। अपीलकर्ता की पत्नी और प्रतिवादी के पति की शादी 2002 में हुई थी और थोड़े समय के बाद वे लंबे समय तक अलग रहने लगे। पति ने कहा कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया और उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की और उसे इस मामले में सुलह या समझौता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह पाया गया कि पत्नी ने पति पर दहेज की मांग, शारीरिक शोषण और विवाहेतर संबंधों का झूठा आरोप लगाया, जिससे पति को अत्यधिक मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। इन सभी पहलुओं के आधार पर न्यायालय ने माना कि जहां भी पति-पत्नी के बीच लगातार अलगाव की लंबी अवधि होती है और विवाह बंधन में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो विवाह महज एक कल्पना बन जाता है और ऐसे रिश्ते को जारी रखने के लिए उस बंधन को तोड़ना और पति पर भारी मानसिक क्रूरता थोपना महत्वपूर्ण है। 

समर घोष बनाम जया घोष (2007)

यह मामला वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता के संदर्भ में एक ऐतिहासिक मामला है। इस मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए कि किस मानवीय आचरण को मानसिक क्रूरता के रूप में माना जा सकता है। सबसे पहले, ऐसा मानवीय आचरण जो दो व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन और रिश्तों को प्रभावित करता है और जीवनसाथी को दर्द और मानसिक यातना और पीड़ा पहुँचाता है, उसे मानसिक क्रूरता कहा जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई से दोनों पक्षों के लिए वैवाहिक सद्भाव में एक-दूसरे के साथ रहना असंभव हो जाना चाहिए। केवल स्नेह की कमी और ठंडापन क्रूरता नहीं हो सकता। उचित रूप से क्रूरता का गठन करने के लिए अभद्र भाषा, चिड़चिड़ा व्यवहार, उदासीनता और उपेक्षा का लगातार और नियमित उपयोग होना चाहिए। 

निष्कर्ष

जैसा कि स्थापित किया गया है, विवाह मानव जीवन और मानव अस्तित्व का एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन जब वैवाहिक सुख खट्टा हो जाता है, तो किसी व्यक्ति को काल्पनिक विवाह के बंधन से मुक्त करना महत्वपूर्ण होता है ताकि वह दूसरों में आगे की संगति पा सके। इसलिए, भारतीय कानूनी व्यवस्था के तहत क्रूरता को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी गई है और जब एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ विवाह किया जाता है तो विवाह विच्छेद की आवश्यकता होती है। एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने मामला क्रूरता स्थापित करने के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया क्योंकि इसने यह पता लगाने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण निर्धारित किया कि क्रूरता की गई थी या नहीं। पहले, अदालतों को कई कारणों और व्याख्याओं के कारण क्रूरता को परिभाषित करना मुश्किल लगता था, लेकिन दास्ताने में दिए गए निर्णय के साथ, अदालतों ने कई मामलों में क्रूरता स्थापित करने के लिए परीक्षण पर भरोसा किया है। इसने क्रूरता के मानसिक, यौन, सामाजिक और आर्थिक रूपों को शामिल करने के लिए “क्रूरता” शब्द की व्यापक व्याख्या का मार्ग भी प्रशस्त किया है और कई निर्णयों को प्रेरित किया है जो विवाह में क्रूरता स्थापित करने और इसे भंग करने के लिए प्रगतिशील रुख अपनाते हैं। 

आज भी, एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने के मामले का इस्तेमाल वैवाहिक विवादों में क्रूरता को स्थापित करने के लिए अदालतों द्वारा कई मामलों में संदर्भ के रूप में किया जाता है। क्रूरता के आयामों की व्यापक समझ, क्रूरता की क्षमा पर प्रावधानों की व्याख्या, वैवाहिक विवादों में सबूत के एक आवश्यक मानक पर स्पष्टीकरण और तलाक के वैध आधार के रूप में मानसिक क्रूरता की स्वीकृति, आने वाले समय में मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलू होंगे। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

दास्ताने बनाम दास्ताने मामले का प्राथमिक अनुपात क्या है?

एनजी दास्ताने बनाम एस दास्ताने का मामला मुख्य रूप से वैवाहिक विवादों में तलाक के आधार के रूप में क्रूरता की अवधारणा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि क्रूरता को प्रतिवादी के आचरण से अपीलकर्ता को नुकसान या चोट की उचित आशंका पैदा करनी चाहिए ताकि उनका एक साथ रहना असंभव हो जाए। यह क्रूरता स्थापित करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित करता है और क्रूरता की क्षमा से भी निपटता है। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब अपीलकर्ता के कृत्य से क्रूरता क्षमा हो जाती है, तो इसे वैवाहिक विवाद में कार्रवाई के नए कारण के रूप में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ यौन संबंध बनाना जारी रखा, जिसे न्यायालयों द्वारा क्रूरता की क्षमा के रूप में माना गया। 

क्रूरता स्थापित करने के लिए परीक्षण क्या है?

क्रूरता को स्थापित करने के लिए न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के साथ आरोपित कृत्यों को साबित करना होगा। आरोपित कृत्य ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि यह नुकसान और चोट की उचित आशंका पैदा करे जिससे अपीलकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ सहवास करना जोखिम भरा हो। आशंका तर्कसंगत होनी चाहिए और प्रतिवादी के कृत्यों से सीधे आनी चाहिए। अपीलकर्ता के आचरण से कथित कृत्य की कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए। 

क्रूरता की क्षमा क्या है?

क्षमा का अर्थ मूल रूप से माफी है। इसलिए, क्रूरता की क्षमा अपीलकर्ता का कोई भी कार्य है जो प्रतिवादी के कार्य के लिए उसकी क्षमा को दर्शाता है और सामान्य वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने में रुचि दिखाता है। उदाहरण के लिए: क्रूरता के बाद संभोग करना। क्षमा एक निहित वादे के साथ आती है कि अपराध करने वाले साथी द्वारा क्रूरता का कोई नया कार्य नहीं किया जाएगा। इस तात्कालिक मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संभोग की निरंतरता अदालत के अनुसार क्रूरता की क्षमा के बराबर थी। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता अदालत में कार्रवाई के नए कारण के रूप में क्रूरता के क्षमा किए गए कार्य को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। 

मानसिक क्रूरता क्या है?

क्रूरता की पिछली समझ मुख्य रूप से शारीरिक थी, लेकिन वर्तमान समझ मानसिक आयामों पर भी निर्भर करती है। मानसिक क्रूरता का अर्थ है प्रतिवादी का कोई भी ऐसा आचरण जिससे अपीलकर्ता को मानसिक चोट या नुकसान की आशंका हो और उनके लिए सहवास करना जोखिम भरा हो। लगातार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, किसी के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करना और असम्मानजनक व्यवहार मानसिक क्रूरता के सभी उदाहरण हैं। 

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 का दुरुपयोग क्या है?

कई बार प्रतिवादी को परेशान करने और धारा 10 (1) (b) के तहत बेईमानी से तलाक लेने के लिए अदालत में झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। क्रूरता के झूठे आरोप व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे विवाह पूरी तरह टूट जाता है जैसा कि भगत बनाम भगत के मामले में देखा गया, जिसमें अपीलकर्ता ने प्रतिवादी पर विवाहेतर संबंध और मानसिक विकार का झूठा आरोप लगाया। यह वैवाहिक संबंधों के दायरे में तीव्र घृणा का प्रदर्शन था जिसे अदालत ने तलाक देने के लिए उचित माना। 

वैवाहिक विवाद में सबूत का मानक क्या है?

दास्ताने बनाम दास्ताने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, वैवाहिक विवादों के लिए सबूत का मानक किसी भी अन्य विवाद के समान ही है यानी संभावनाओं की अधिकता। सभी तथ्यों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जाना चाहिए। वैवाहिक अपराधों के लिए “उचित संदेह से परे” मानक लागू करना गलत है क्योंकि वे प्रकृति में नागरिक हैं और सबूत के आपराधिक मानक अधिक गंभीरता की मांग करते हैं।

संदर्भ

 

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