इस लेख में भारत में नशे में गाड़ी चलाने से निपटने के लिए कानूनी मानदंड, शराब पीने की उम्र, प्रस्तवित संशोधन, विधेयक और सुझाव के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
शराब के नशे में गाड़ी चलाना दुनिया भर में सड़क यातायात दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में होने वाली सभी आकस्मिक मौतों में से 11% भारत में होती हैं। महामारी विज्ञान सर्वेक्षण कहता है कि 20%-25% सड़क दुर्घटनाएँ चालकों द्वारा शराब के सेवन के कारण होती हैं। चालक द्वारा शराब का सेवन करने के बाद, उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सेंट्रल नर्वस सिस्टम) धीमा हो जाता है, जो तेज़ गति व्यवहार, लेन स्थिति रखरखाव, तत्काल ब्रेक लगाने पर प्रतिक्रिया समय और वाहन चलाने में छोटी त्रुटी जैसे क्षेत्रों में चालकों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है। सज़ा और हर्जाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किसी व्यक्ति को कितनी बुरी तरह घायल किया है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में हो जाती है, तो उस चालक को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को हर्जाना देना पड़ता है, और वह कारावास के लिए भी उत्तरदायी होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए वाहन बीमा दावा भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह केवल चालक की गलती है।
भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना के कारण चौंकाने वाली मौत ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को राष्ट्रीय सार्वजनिक बहस में सबसे आगे ला दिया है। बहुत लंबे समय से, भारत में सड़क दुर्घटनाओं को एक-बार होने वाली घटनाओं के रूप में खारिज कर दिया गया है जो एक-दूसरे से पूरी तरह से असंबंधित हैं और जिनका कोई सामान्य अंतर्निहित कारण नहीं है। यह कहना कि भारत का सड़क-सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब रिकॉर्ड में से एक है, अतिशयोक्ति होगी। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में हर मिनट एक सड़क दुर्घटना होने की संभावना है और हर 4 मिनट में एक मृत्यु की संभावना है। इसके अलावा, पिछले साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 137,000 लोगों की मौत हो गई।
जैसा कि तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, सर्वे सत्यनारायण ने पिछले साल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था, चालकों द्वारा शराब का सेवन देश में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है।
वास्तव में, चालकों द्वारा शराब के सेवन के कारण 2011 में 24,655 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं और 10,553 मौतें हुईं।
शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की वाहन चलाने की क्षमता पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं क्योंकि इससे एकाग्रता का स्तर कम होकर प्रतिक्रिया समय बढ़ जाता है और दृश्य और श्रवण तीक्ष्णता (एक्विटी) कम होने के कारण चालक के लिए स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल हो जाता है।
शराब पीने की कानूनी उम्र
भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र 18-25 के बीच अलग-अलग है और अलग-अलग राज्यों में कानून भी अलग-अलग हैं; मणिपुर, गुजरात, बिहार, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में 25 साल और गोवा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 साल है। भारत के अधिकांश राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है।
वाहन चलाते समय शराब की मात्रा
चालक के शरीर में शराब की मात्रा का पता लगाने के लिए यातायात पुलिस “ब्रीथलाइज़र” नामक उपकरण का उपयोग करती है। यह सांस का नमूना लेता है। पुलिस चालक को उस उपकरण में फूंक मारने के लिए कहती है और इससे पता चलता है कि शरीर में शराब की मात्रा है। मानक अनुपात 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है। यदि यह अनुपात इससे अधिक हो जाता है तो चालक को नशे में गाड़ी चलाने के अपराध का दोषी माना जाता है।
नशे में गाड़ी चलाने से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 उन मोटर वाहन चालकों को दी जाने वाली सजा का वर्णन करती है जो निर्धारित सीमा से अधिक शराब का सेवन करते पाए जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कानूनी मात्रा जिसके नीचे शराब का सेवन करना ठीक है वह प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 0.03% या 30 मिलीग्राम है। दूसरे शब्दों में, ऐसे चालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जिसके रक्त में शराब की मात्रा (बीएसी) इस सीमा से कम है। हालाँकि, यदि रक्त में शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम से अधिक पाई जाती है, तो पहले अपराध के लिए उसे 6 महीने तक की कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि वही अपराध 3 वर्ष की अवधि के भीतर दोहराया जाता है, तो अपराधी को 2 वर्ष तक की कैद या 3,000 रुपये तक के जुर्माने का भुगतान करने या दोनों के लिए कहा जा सकता है।
रक्त में शराब की मात्रा का पता लगाने के लिए 3 सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधियाँ सांस, रक्त और मूत्र परीक्षण हैं। यह जानना निराशाजनक है कि, भारत में, रक्त में शराब की मात्रा को पुलिस द्वारा विशेष रूप से ब्रेथलाइज़र की मदद से मापा जाता है – एक उपकरण जिसे विशेष रूप से सांस का नमूना लेकर रक्त में शराब के स्तर का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अक्सर एक अविश्वसनीय तरीका हो सकता है, इसलिए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए कई परीक्षण करना आवश्यक है। हालाँकि, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के इस लेख में कहा गया है, भारत में पुलिस अधिकारी आम तौर पर केवल सांस परीक्षण पर भरोसा करते हैं जिसके कभी-कभी अनिर्णायक (इंकंक्लूजिव) परिणाम सामने आते हैं।
मुख्य चुनौतियाँ
हमारे समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से उपजे कई दिलचस्प कारणों से भारतीय समाज में नशे में गाड़ी चलाने की समस्या बहुत व्याप्त है।
- सबसे पहले, अधिकांश वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहन चालक, जो बड़े पैमाने पर गरीब जीवन शैली से बंधे हुए हैं, आसानी से शराब के लालच का शिकार हो जाते हैं।
- दूसरा, सभी महत्वपूर्ण राजमार्गों पर रणनीतिक रूप से छोटे बारों की एक बड़ी श्रृंखला स्थित है जो आश्चर्यजनक संख्या में वाहन चालकों को आकर्षित करती है।
- तीसरा, अधिकांश शहरों में पुलिस अधिकारी व्यस्ततम सड़कों पर जांच बिंदु स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं, जहां ऐसे मामले उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक है।
- अंततः, भले ही एमवी अधिनियम शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने वालों के लिए कारावास का प्रावधान करता है, अधिकांश पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों को बहुत हल्के में लेते हैं और मामूली जुर्माना लगाते हैं जो बार-बार कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त निवारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
इस तर्क को नशे में गाड़ी चलाने से संबंधित आंकड़ों में भी समर्थन मिलता है जो यहां पाया जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 2013 के पहले 8 महीनों में, दिल्ली में नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़े गए 19,468 लोगों में से केवल 2,873 यानी 14% को ही वास्तव में जेल हुई थी।
प्रस्तावित 2012 का संशोधन
मार्च 2012 में, यूपीए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन अधिनियम में एक संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें नशे में गाड़ी चलाने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान था। संशोधन के अनुसार, किसी अपराधी को 4 साल तक की कैद हो सकती है या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरने को कहा जा सकता है। संशोधन में कहा गया कि सज़ा की राशि रक्त में शराब के स्तर के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, 30-60 मिलीग्राम शराब के लिए, सजा 6 महीने की कैद या 2,000/- रुपये का जुर्माना था। 60-150 मिलीग्राम शराब के लिए सज़ा दोगुनी होनी थी आदि। हालाँकि, भारत में सड़क सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता है, यह इस तथ्य से निर्धारित किया जा सकता है कि सरकार ने संशोधन के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया, यही कारण है कि यह दूरंदेशी उपाय कभी भी प्रकाश में नहीं आ सका।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2016
शहरीकरण की तीव्र वृद्धि और बढ़ती आय के साथ, पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बढ़ते प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं का यह भी एक चिंताजनक मुद्दा है। इसलिए, सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक था।
विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक ही श्रेणी के एक से अधिक मोटर वाहन एक ही निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान पर पंजीकृत नहीं किए जाएंगे जहां वाहन का उपयोग किया जाता है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2016 में मोटर वाहन विधेयक में संशोधन किया था। इस विधेयक के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना रु. 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है और बेहतर सड़क सुरक्षा मानकों ने जुर्माना और सजा बढ़ा दी है।
यह विधेयक सड़क सुरक्षा, तीसरे पक्ष के बीमा, टैक्सी एग्रीगेटर्स के विनियमन, असुरक्षित वाहनों को वापस बुलाने और सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों के लिए मुआवजे जैसे विभिन्न मुद्दों के साथ आया।
इस संशोधन के बाद मोटर वाहन अधिनियम में प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- वाहन चलाने के लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष या व्यक्ति के 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, है। 50 वर्ष की आयु के बाद अगले 5 वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्ग के लोग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और लाइसेंस की वैधता इस प्रकार है;
- 30 वर्ष से कम, जब तक कि वह 40 वर्ष का न हो जाए।
- 30-50 के बीच -10 वर्ष।
- 50-55 के बीच – जब तक वह 60 वर्ष का न हो जाए।
- 55 वर्ष से अधिक – अन्य 5 वर्ष
- यदि किसी वाहन में कोई खराबी है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उसके चालक के लिए खतरनाक है, या सड़क को नुकसान पहुंचता है, तो निर्माता उसके प्रतिस्थापन या क्षति की प्रतिपूर्ति (रियंबर्समेंट) के लिए उत्तरदायी है।
- एक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सद्भावपूर्वक मदद कर रहा है, यदि उस पीड़ित की चिकित्सा उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसे किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- वाहनों के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, जुर्माना प्राप्त करने और पता बदलने की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी होगी।
- यदि मोटर वाहनों का निर्माता विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) मानकों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 100 करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
6 जून, 2020 को हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन ने शराब के नशे में अपनी कार चलाई और पत्रकार केएम बशीर की हत्या कर दी। उनके अपराध के लिए, उन पर आईपीसी की धारा 304 के तहत अधिकतम 10 साल की सजा का आरोप लगाया गया था।
संभव समाधान
नशे में गाड़ी चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में तेज वृद्धि के मद्देनजर, कानून निर्माताओं के लिए एमवी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक है जो न केवल बार-बार अपराध करने वालों पर रोक लगाएगा बल्कि जनता को गाड़ी चलाने से पहले शराब का सेवन करने से भी रोकेगा। जैसा कि यह लेख इंगित करता है, नई एनडीए सरकार मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम में सुधार करने की योजना बना रही है।
आशा करें कि संशोधनों में नशे में गाड़ी चलाने की समस्या से निपटने के लिए मजबूत प्रावधान होंगे।
यह याद रखना चाहिए कि यदि कानून ठीक से लागू न किए जाएं तो वे मृत शब्द बनकर रह जाते हैं। इसलिए, कानून प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) एजेंसियों को रक्त में शराब के स्तर का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग शुरू करना चाहिए और बार-बार अपराध करने वालों पर सख्त से सख्त तरीके से शिकंजा कसना चाहिए। इसी तरह, कार मालिकों और निर्माताओं को इस खतरे को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी तरीकों का पता लगाना चाहिए। कार निर्माता स्कोडा के हालिया “यू ड्रिंक, वी ड्राइव” अभियान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसमें कंपनी उन ग्राहकों के लिए चालक तैनात करने पर सहमत हुई, जो चाहते थे कि शराब पीने के बाद कोई उन्हें घर ले जाए।
सुझाव
आईपीसी के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है और दंडनीय है, लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।
- सबसे पहला सुझाव है शराब पीने के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- बार मालिक नशे में धुत चालकों के लिए बार में ही कैब की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं।
- बार के आस-पास के इलाकों में पुलिस द्वारा गश्त (पेट्रोलिंग) की जाए ताकि वे इन मामलों को उनके मूल स्थान पर नियंत्रित कर सकें।
- बार मालिकों को लाइसेंस देते समय सख्त नियम बनाना।
- यदि चालक ने मानक सीमा से अधिक शराब पी रखी है तो कारों में सेंसर, जैसे सीटबेल्ट सेंसर और लॉक सेंसर लगाना।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए बोतलों पर लेबल लगाएं, जैसे सिगरेट के पैकेट पर चित्र है।
- चालक, दोस्त, टैक्सी या उबर या ओला जैसी कार-शेयरिंग सेवा की सवारी को प्राथमिकता दें।
- यदि आप शराब-मुक्त पेय पदार्थों के साथ एक पार्टी की मेजबानी करते हैं और मेहमानों को एक शांत चालक नामित करने के लिए याद दिलाते हैं।
निष्कर्ष
शराब पीकर गाड़ी चलाना एक बहुत ही गंभीर अपराध है जो भारत में बढ़ता जा रहा है। लोग शराब बेचने, खरीदने और पीने के सभी कानूनों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे लोगों की ताकत बहुत बड़ी होती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कानूनों का क्रियान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) कितना ख़राब है। आदतन शराब पीने वाले लोग हमेशा कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए सख्त सजा वाले कानून और सक्रिय प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरत होनी चाहिए। यह अधिनियम आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम से अपराधशास्त्र पर आधारित है और जुर्माना और कारावास से दंडित करता है। स्वैच्छिक नशा करने पर जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन अनैच्छिक नशा करना क्षम्य (एक्सक्यूजेबल) है। अपनी अनैच्छिक नशा को साबित करने का भार अकेले उस व्यक्ति पर है। इस उद्देश्य के लिए, व्यक्ति को नशे में गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए। खुलेआम शराब बेचने वाले बार मालिकों पर लाइसेंस देने के सख्त नियम लागू किये जाने चाहिए।
संदर्भ
- Book – The Indian Penal Code, N.H. Jhabvala