ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन की सुविधा पर कानून

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Copyright Act
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यह लेख यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ से Ronika Tater द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, वह विभिन्न मामलों की मदद से इंटरनेट पर कॉपीराइट के उल्लंघन पर चर्चा करती है। और भारत में ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन का मुकाबला कैसे करें। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

डिजिटल युग में, संचार (कम्युनिकेशन) और वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) के साधनों के विकास के साथ, इंटरनेट कॉपीराइट संरक्षण का मुख्य युद्धक्षेत्र बन गया है। कॉपीराइट उल्लंघन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मुख्य खतरों में से एक है। यह विशेष रूप से सामग्री साझा (कंटेंट शेयर) करके विकसित हो रही तकनीक के साथ एक लंबा सफर तय करता है जिससे कोई व्यक्ति एक व्यक्तिगत लाभ के लिए मूल रूप से स्थापित और संरक्षित कार्य का उपयोग कर सकता है। अतीत में, कॉपीराइट उल्लंघन कठिन था क्योंकि ज्यादातर कॉपीराइट-संरक्षित कार्य ऑफ़लाइन थे। हालांकि, वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) में, स्थिति अलग है क्योंकि मनुष्यों ने कानून तोड़ने के तरीके विकसित कर लिए हैं। मूल मालिक के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा सामग्री का उपयोग एक अपराध है और बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के उद्देश्य के खिलाफ है जिससे ऑनलाइन समाज प्रभावित होता है।

कॉपीराइट क्या है?

कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत शासित (रेगुलेट) होती है। यह एक स्वचालित (ऑटोमैटिक) अधिकार है जो बिना आवेदन के मौजूद है और यहां मालिक के पास अपने काम को पुन: पेश करने, प्रतियां (कॉपी) प्राप्त करने, बदलने, अनुकूलित (एडाप्ट) करने, प्रदर्शित करने का विशेष अधिकार है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य लेखक (ऑथरशिप) के मूल कार्यों के निर्माता की रक्षा करना है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 में कहा गया है कि कॉपीराइट मूल साहित्यिक (लिटरेचर), नाटकीय, संगीतमय कार्यों, कलात्मक (आर्टिस्टिक) कार्यों, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रबल (प्रिवेल) होता है। इसलिए, इसका मतलब है कि कॉपीराइट विचारों की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की रक्षा करता है न कि पेटेंट के मामले में विचार की।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि कॉपीराइट के मालिक को दिए गए अनन्य अधिकारों का बंडल अधिनियम के अनुसार विधिवत लाइसेंस और पंजीकृत (रजिस्टर) होने के आधार पर ही प्रयोग किया जा सकता है। कॉपीराइट के वास्तविक मालिक बनने के लिए मालिक को अपने काम के पंजीकरण के लिए उपलब्ध अधिकार नीचे दिए गए हैं:

  • कार्य को पुन: पेश करने का अधिकार।
  • कार्य की प्रतियां जारी करने का अधिकार।
  • सार्वजनिक रूप से कार्य करने का अधिकार।
  • सिनेमैटोग्राफिक फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग बनाने का अधिकार।
  • शब्द का अनुवाद करने का अधिकार; तथा
  • इससे अन्य कार्यों को अनुकूलित करने या बदलने का अधिकार।

कॉपीराइट का उल्लंघन

कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब कॉपीराइट किए गए कार्य को पुन: प्रस्तुत (रिप्रोड्यूस) किया जाता है, वितरित किया जाता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, या मूल कॉपीराइट मालिक की सहमति के बिना काम का उपयोग करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन को स्थापित करने के लिए मालिक के लिए निम्नलिखित आधार (ग्राउंड) हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

  • एक वैध कॉपीराइट का स्वामित्व (ओनरशिप)।
  • वैधानिक (स्टेचुटरी) प्रावधानों के तहत उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, यह उदाहरण बताता है कि जब कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है और यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे कॉपीराइट के मालिक द्वारा किसी बिप्रकर के प्रोफिट या किसी भी जगह अनुमति देने का अधिकार के साथ उल्लंघन के लिए मालिक द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) नहीं है। कॉपीराइट के उल्लंघन को निर्धारित (डीटर्माईन) करने के लिए, सबसे सुरक्षित परीक्षण (टेस्ट) यह देखना है कि क्या दर्शक, या पाठक (रीडर) दोनों कार्यों को पढ़ने या देखने के बाद स्पष्ट राय रखते हैं कि उसके बाद का कार्य पहले वाले कार्य की एक प्रति प्रतीत होता है। इस परीक्षण को प्रेक्षक परीक्षण (ऑब्जेरवर्स टेस्ट) के रूप में भी जाना जाता है।

मध्यस्थों (इंटरमीडिएटर) द्वारा इंटरनेट पर कॉपीराइट का उल्लंघन

कॉपीराइट अधिनियम न तो इंटरनेट मध्यस्थों को परिभाषित करता है और न ही कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत उल्लिखित किसी विशेष सुरक्षा को परिभाषित करता है। साथ ही, यह वर्चुअल स्पेस और वास्तविक फिजिकल स्पेस के बीच अंतर नहीं करता है। मध्यस्थो को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट/आईटी अधिनियम) के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, संग्रहीत (स्टोर) करता है या स्थानांतरित (ट्रांसफर) करता है या उस रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें प्रमुख वेबसाइट जैसे गुगल, यूट्यूब, फ़ेसबुक, ट्विटर आदि शामिल हैं। 

मध्यस्थो द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के प्रमुख मामले पर माइस्पेस इंक. बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2015) में चर्चा की गई है, जिसमें अदालत ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज बनाम माइस्पेस इंक, (2011) के मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश को रद्द कर दिया गया। यह सुपर कैसेट्स (वादी के रूप में संदर्भित) वाद था, जिसमें माईस्पेस (प्रतिवादी या अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित) के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) का दावा करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और शोषण मुख्य रूप से सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, साहित्यिक और संगीत कार्यों में स्वामित्व वाले कॉपीराइट थे और वादी ने इस तरह के शोषण के लिए नुकसान का दावा किया है।

माइस्पेस इंक बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2015)

मामले के तथ्य 

एससीआईएल भारत में एक प्रसिद्ध टी-सीरीज़ है, इसके व्यवसाय में ऑडियो और वीडियो कैसेट उत्पादन की रिकॉर्डिंग शामिल है जिसके कारण यह भारत की सबसे बड़ी संगीत कंपनियों में से एक बन गई है। दूसरी ओर, माइस्पेस (जिसे ‘प्रतिवादी’ या ‘अपीलकर्ता’ के रूप में संदर्भित किया जा सकता है) एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर) (आईएसपी) है और यह भी एक इंटरनेट मध्यस्थ होने का दावा करता है और सोशल नेटवर्किंग और मनोरंजन वेबसाइटों के क्षेत्र में संचालित (ऑपरेट) होता है। 

शामिल मुद्दे

  1. मध्यस्थो द्वारा कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है या नहीं?
  2. क्या वर्तमान अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश का सही विश्लेषण किया है?
  3. कॉपीराइट कानून में मध्यस्थो की वर्तमान स्थिति क्या है?

अवलोकन (ऑब्जर्वेशन)

मामले में समस्या द्वितीयक (सेकंडरी) उल्लंघन का है और कॉपीराइट कानून की धारा 51 (A) (ii) को यहा संदर्भित (रेफर) किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि “लाभ के लिए किसी भी स्थान को जनता के लिए काम के संचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां इस तरह के संचार का गठन (कंस्टिट्यूट) होता है और काम में कॉपीराइट का उल्लंघन तब तक नहीं होगा जब तक कि वह जागरूक नहीं था और यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि जनता के लिए इस तरह के संचार कॉपीराइट का उल्लंघन होगा”। प्रावधान के अनुरूप इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का हवाला (कंसोनंस) देते हुए, अदालत ने निम्नलिखित पॉइंट्स का अवलोकन किया:

  1. माइस्पेस के पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं के पास सामग्री अपलोड करने और देखने की पहुंच है। यह एक स्थान का प्रदाता है और अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ, यह विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचार कर सकता है। यह स्पष्ट है कि यह लाभ कमा रहा है और राजस्व (रेवेन्यू) उत्पन्न कर रहा है जिससे उपरोक्त प्रावधान के पहले भाग को संतुष्ट किया जा रहा है।
  2. प्रावधान के दूसरे भाग को ध्यान में रखते हुए, जिसे यह स्थापित करने के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि कोई कॉपीराइट उल्लंघन हुआ है या नहीं, अदालत ने कहा कि ज्ञान को विशेषता देने के लिए विशेष ज्ञान के बजाय सामान्य जागरूकता पर्याप्त है। व्यावहारिक संदर्भ में ज्ञान का अर्थ है किसी की जागरूकता जो एक मानव एजेंसी है, इस प्रकार सॉफ्टवेयर के उपयोग से तकनीकी पक्ष को बदलना ज्ञान के दायरे में नहीं आएगा। कॉपीराइट कानूनों के मामले में, माइस्पेस को कंटेंट मालिक से अपनी वेबसाइट पर प्रदान किए गए उल्लंघनकारी कार्यों का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। 
  3. किसी विशिष्ट ज्ञान के अभाव में, माइस्पेस अपनी वेबसाइट से सामग्री को नहीं हटा सकता क्योंकि इस कार्य के दौरान यह किसी अधिकृत व्यक्ति के लाइसेंस की सामग्री को हटा सकता है। इस प्रकार, कॉपीराइट कानून के मुख्य सिद्धांत (प्रिंसिपल) का उल्लंघन होता है जो “उचित उपयोग (फेअर यूज)” है।

जजमेंट

अदालत ने माना कि माइस्पेस द्वारा कोई प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है और माध्यमिक (सेकंडरी) उल्लंघन के एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष (फाइंडिंग) को रद्द किया जाता है। निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया:

  1. आईटी अधिनियम की धारा 79 और 81 और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 (A) (ii) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।
  2. इंटरनेट मध्यस्थो के मामले में कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 (A) (ii) वास्तविक (एक्चुअल) ज्ञान बताती है न कि सामान्य जागरूकता। इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उल्लिखित एक मध्यस्थ शर्त पर देयता लगाने के लिए संतुष्ट होना चाहिए।
  3. इंटरनेट मध्यस्थो के मामले में, राहत (रिलीफ) विशिष्ट होनी चाहिए और वास्तविक सामग्री को इंगित (पॉइंट आउट) करना चाहिए जो दूसरे द्वारा उल्लंघन की गई है।

अन्य क्षेत्राधिकार में ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन की स्थिति

बढ़ते इंटरनेट उपयोग के साथ व्यक्ति के निजता, प्रतिष्ठा और कॉपीराइट के अधिकार के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया भर में ज्यादातर कानूनी प्रणाली प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) की गति से बढ़ने में कठिनाई का सामना कर रही है जिससे धारक (होल्डर) के हितों की रक्षा हो रही है। इंटरनेट के आगमन ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में और बर्न कन्वेंशन के तहत मौजूदा समझौतों (एग्रीमेंट) पर भी चर्चा की है जो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों और रोम कन्वेंशन की सुरक्षा प्रदान करता है। जो प्रसारण संगठनों (ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गनाइजेशन) के कलाकारों और निर्माताओं की सुरक्षा प्रदान करता है। इन सम्मेलनों और संधियों (ट्रीटी) की स्थापना घरेलू कानूनी प्रणाली को मालिकों के कॉपीराइट की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए की जाती है जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और इंटरनेट मध्यस्थों के अधिकारों के साथ संतुलन बना रहे।

यूएस में ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन का मामला

अमेरिका डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम जिसमें अमेरिका स्थित कंपनिया उसके अनुपालन (कंप्लायंस) के लिए (डीएमसीए) मध्यस्थ कानूनों का प्रावधान है। यह नोटिस और टेकडाउन प्रक्रिया के लिए एक प्रारूप (फॉरमैट) प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार, कॉपीराइट मालिक को उल्लंघनकर्ता को नोटिस भेजने और अपनी वेबसाइट पर उल्लंघन करने वाली सामग्री का उल्लेख करने की आवश्यकता है, और तदनुसार, अनधिकृत पार्टी इसे हटाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएगी। इस अधिनियम के तहत, एक “लाल झंडा” परीक्षण है जो व्यक्तिपरक और उद्देश्य दोनों तत्वों को बताता है जिन्हें उल्लंघन किया गया है या नहीं, यह संतुष्ट करने की आवश्यकता है। उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए एक उचित पर्यवेक्षक के तथ्यों और परिस्थितियों का उपयोग वस्तुनिष्ठ मानकों (ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड) के आधार पर किया जाएगा।

यूएस जजमेंट में- वायाकॉम बनाम यूट्यूब (2007) वायाकॉम ने अपने कार्यों के लिए यूट्यूब के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया। न्यायालय ने उचित उपयोग और डेटा की मात्रा के सिद्धांत का पालन किया जो मध्यस्थो के पास है और कहा कि भले ही सूट में उल्लंघनकारी कार्य इंटरनेट सेवा प्लेटफॉर्म पर दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए कार्यों के एक छोटे से अंश में हो, यह “निर्धारित करना” संभव नहीं है। क्या उपयोगकर्ता को मालिक द्वारा लाइसेंस दिया गया है, या क्या इसकी पोस्टिंग सामग्री का “उचित उपयोग” है या यदि यह कॉपीराइट मालिक लाइसेंस की सामग्री है। इसलिए, उल्लंघन की पहचान करने के लिए मालिक पर बोझ (बर्डन) है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि सामान्य ज्ञान सामान्य है और यह इंटरनेट सेवा प्रदाता पर उल्लंघन के लिए अपने सेवा मंच का निरीक्षण करने या खोजने के लिए कोई कर्तव्य नहीं लगाता है। 

इसके अलावा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सामग्री में कॉपीराइट उल्लंघन के मामले को भी देखा है, जिनके उल्लंघन की उच्च संभावना थी। एमजीएम स्टूडियो इंक बनाम ग्रोक्स्टर (2005) में, सॉफ्टवेयर के द्वारा उल्लंघन निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया है, जिससे यह पता चलता है एक स्पष्ट अभिव्यक्ति या अन्य सकारात्मक कदमों का उल्लंघन प्रोत्साहित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन के लिए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 

ट्रिप्स के अनुसार सरकार की पॉलिसी

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी), 2016 भारत सरकार द्वारा रचनात्मकता और नवाचार (क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन) को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास कर रहे देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के मूल्य को पहचानने के लिए अपनाया गया है। नीति का उद्देश्य 1 आईपी अधिकारों के महत्व को समझने के लिए छात्र पाठ्यक्रम में अध्ययन शुरू करके आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता बताता है और कैसे आईपी अधिकारों का उल्लंघन न केवल मालिक को बल्कि देश कि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। यह नीति ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 51 के अनुरूप “पायरेटेड कॉपीराइट सामान” को परिभाषित करती हैजिसमें कहा गया है कि “माल जो उत्पादन के देश में अधिकार धारक द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बनाई गई प्रतियां हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आर्टिकल से बनाई गई हैं और उसे इंपोर्ट किए गए देश के कानून के तहत कॉपीराइट के उल्लघन या किसी और अधिकार का उल्लंघन है”।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

कॉपीराइट कानून का उद्देश्य मूल मालिक के हितों की रक्षा करना और उसे कुछ भी प्रकाशित करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। एक लोकतांत्रिक देश में, मालिक की अभिव्यक्ति की सराहना (अप्रिसिएशन) की जानी चाहिए, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए और मूल्य दिया जाना चाहिए अन्यथा लोकतंत्र का पूरा सार जनता की नजर में अपना मूल्य खो देगा। इसलिए, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, भारत को अपने मौजूदा कानूनों को अनुकूलित करने और मालिक को ऑनलाइन कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने के लिए नीति को लगन से लागू करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। डिजिटल युग में लोगों के बीच भाषण, राय और अभिव्यक्ति के मुक्त प्रवाह को सौंपने के लिए, यह मजबूत नीति या ऑनलाइन कॉपीराइट संरक्षण कानून को लागू करने का समय है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

 

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