जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) 

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यह लेख Paridhi Goel द्वारा लिखा गया है और Shefali Chitkara द्वारा इसे और अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) के मामले के विश्लेषण को शामिल करता है, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति (प्रमोशन) पाने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं और क्रीमी लेयर निस्पंदन (फ़िल्टर) का पता लगाता है। यह लेख मामले की पृष्ठभूमि, प्रासंगिक तथ्यों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों और अदालत द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। लेखक ने इस मामले में संदर्भित निर्णयों और वर्तमान मामले को संदर्भित करने वाले बाद के निर्णयों पर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा, आज के समय में इस मामले के महत्व का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर, 2018 को जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसे ‘पदोन्नति में आरक्षण मामले’ के नाम से भी जाना जाता है। पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​शामिल थे, ने एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) के एक पिछले मामले के फैसले की समीक्षा की, जो सरकारी नौकरियों या सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित था। इस मामले में पदोन्नति में आरक्षण के लिए आवेदन करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर के प्रयोज्यता पर भी गौर किया गया। मामले का यह पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि ‘क्रीमी लेयर’ एक आर्थिक मानदंड है क्रीमी लेयर के इस सामाजिक और आर्थिक मानक को कई लोग संस्थानों में जातिगत भेदभाव के रूप में देखते हैं। 

भारत में आरक्षण हमेशा से ही एक विवादास्पद विषय रहा है। इसकी नींव पूना पैक्ट के बाद पड़ी, जब डॉक्टर बी.आर अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। तब वर्णित “दलित वर्गों” को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के साथ रोजगार में आरक्षण दिया गया था। धीरे-धीरे, यह देखा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या यहाँ तक कि पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया जाता है, उनकी गरीबी के कारण नहीं बल्कि इस कारण से कि उन्हें ज़्यादातर हर जगह बहिष्कृत किया जाता है। इसके आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक सेवाओं या स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होना चाहिए, यही कारण है कि उन्हें इन नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। चूंकि बहिष्कार की समस्या अभी भी जारी थी, इसलिए उन्हें आरक्षण के माध्यम से नौकरी तो मिली; हालाँकि, उन्हें पदोन्नति के लिए पसंद नहीं किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण कुछ शर्तों के अधीन शुरू किया गया था, जब तक कि इन शर्तों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह मामला इस संबंध में न्यायपालिका के निर्णय को उजागर करता है।

आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आरक्षण को भारत में एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा गया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किए गए, वंचित और हाशिए पर पड़े (मार्जिनलाइज्ड) समूह पीछे न रहें और उन्हें शिक्षा, राजनीति आदि सहित सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिले। उसी के अनुसार, भारत सरकार को भारतीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर आरक्षित कोटा बनाने की अनुमति है, जिसने भारत के कई सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए परीक्षाओं और अन्य रिक्तियों में आवश्यक मानकों को कम कर दिया है। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को कई वर्षों से आरक्षण प्रदान किया गया है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए भी आरक्षण बनाया गया है, साथ ही 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार भी बनाया गया है। शुरुआत में यह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए था, लेकिन 1987 में मंडल आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद कुछ श्रेणियों को दिए जाने वाले लाभों पर प्रकाश डालने वाले ये विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, विशेषकर अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

 

दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र भारत है जो समाज के इन उत्पीड़ित और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिपूरक (कंपेंसेटरी) भेदभाव से निपटने के ऐसे प्रावधान प्रदान करता है। इन आरक्षणों को देश में ऐतिहासिक रूप से हुए तीव्र सामाजिक संघर्ष का परिणाम कहा जा सकता है और इसे अभी भी विवादास्पद माना जाता है। 

पदोन्नति में आरक्षण

यह आरक्षण उस किस्म को संदर्भित करता है जो पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए दिया जाता है। यह हमेशा से ही भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच बहस का विषय रहा है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने कारण दिया था कि इससे निम्न वर्ग के लोगों में प्रभावी ढंग से काम करने के उत्साह को प्रभावित और कम करके उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से उस कार्यालय में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का मनोबल कम होगा। “क्रीमी लेयर” की अवधारणा को और स्थापित किया गया, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के नागरिकों तक भी बढ़ा दिया गया। इस फैसले के बाद, संसद ने 1995 से 2000 के बीच संविधान में कई संशोधन किए।

सत्तरवें संशोधन अधिनियम, 1995 के अनुसार, संविधान में अनुच्छेद 16(4A) डाला गया, जो राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) के मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस अनुच्छेद की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अंत में, नागराज के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था और वर्तमान मामले में, इसे सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उठाया गया है। 

पदोन्नति में आरक्षण के सवाल पर बहस अनुच्छेद 16(4A) के जुड़ने से पहले ही शुरू हो गई थी। इसका उत्तर महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी (1961) के मामले में दिया गया था, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनकी उन्नति के लिए आवश्यक है और इसने अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी थी। इस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका पंजाब राज्य बनाम हीरा लाल (1970) के मामले में भी दायर की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, इस स्थिति को अंततः इंदिरा साहनी मामले में पलट दिया गया, जिसमें यह माना गया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस मामले के जवाब में, संसद द्वारा अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा गया, जिसे बाद में नागराज मामले में चुनौती दी गई। 

मामले का विवरण

मामले का नाम 

जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य (2018)

मामले का उल्लेख

(2018), 10 एससीसी 396

फैसले की तारीख

26 सितंबर 2018

न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मामले का प्रकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका

याचिकाकर्ता का नाम

जरनैल सिंह

प्रत्यर्थी का नाम

लक्ष्मी नारायण गुप्ता

पीठ 

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​(5 न्यायाधीशों की पीठ)।

शामिल प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 16(4), 16(4A), 16(4B), 46 , 335 , 341 और 342 

मामले के तथ्य

एम. नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में 2006 में एक निर्णय दिया गया था, जिसे विभिन्न राज्यों और केंद्र द्वारा चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का यह मानना ​​था कि नागराज निर्णय ने सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देना अनुचित रूप से कठिन बना दिया था। इस दृष्टिकोण से, नागराज मामले में स्थापित स्थितियों का विश्लेषण करना और इसे सात न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करना आवश्यक लगा। भारत में आरक्षण को एक गंभीर विषय के रूप में देखा जाता है। संविधान ने सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16 निर्धारित किया और इस प्रावधान में मूल रूप से 1992 के इंदिरा साहनी मामले तक आरक्षण से संबंधित कुछ भी शामिल नहीं था। इस मामले में कुछ टिप्पणियाँ की गईं, अनुच्छेद 16(4) से शुरू होकर, जो राज्य को नियुक्तियों या पदों में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां स्पष्ट रूप से प्रभावित हुईं और पदोन्नति जारी रखने के लिए, खंड 4A पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि उल्लिखित अनुच्छेद में दिया गया कुछ भी राज्य को पदोन्नति से संबंधित मामलों में कोई आरक्षण देने से नहीं रोकेगा। 77वें और 81वें संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) जोड़े गए। 

नागराज मामले में इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि यदि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करना चाहता है, तो उसे वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने के लिए पर्याप्त ‘मात्रात्मक डेटा’ एकत्र करना होगा। राज्य को यह भी देखना होगा कि उसका आरक्षण प्रावधान किसी भी मामले में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं करता है या क्रीमी लेयर को भी खत्म नहीं करता है। चूंकि पिछड़ापन दिखाने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता इंदिरा साहनी मामले के विपरीत है, इसलिए इसे असंवैधानिक माना गया। यहां तक ​​कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर क्रीमी लेयर का लागू होना भी गलत लगता है क्योंकि यह केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित था। पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश करने से भी समानता पर सवाल उठे। अंत में, एम. नागराज फैसले की समीक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

उठाए गए मुद्दे 

  1. क्या नागराज फैसले पर सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है?
  2. क्या राज्यों को पदोन्नति के दौरान वर्ग के पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को साबित करने के लिए मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने पड़े?
  3. क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण के माध्यम से पदोन्नति प्राप्त करने से रोका जाना चाहिए?

पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क

अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क

अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए कि एम. नागराज मामले में दिया गया निर्णय असंवैधानिक था तथा उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी:

  • श्री के.के वेणुगोपाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि समुदाय के पिछड़ेपन को दर्शाने के उद्देश्य से मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है। यह कहा गया कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति सूची में जोड़ा गया है, तो पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा को फिर से उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), के.के वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि भारत के संविधान में पहले ही उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकृति में ‘पिछड़े’ हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अन्य वर्गों से अलग करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि उनके वर्ग के पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को सत्यापित करने के लिए कोई और परीक्षण नहीं किया जा सकता है।
  • एक और तर्क इस धारणा पर आधारित था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है, जो एक बड़ा जोखिम है जिसे अदालत लेने को तैयार है। अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं को संवैधानिक न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उसे यह ध्यान में रखना होगा कि समानता एक मौलिक अधिकार है जिसे हर कीमत पर सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
  • आगे यह तर्क दिया गया कि एक बार जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति सूची तैयार कर ली जाती है, तो इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। इंदिरा साहनी के फैसले में उल्लिखित “क्रीमी लेयर” की अवधारणा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं की गई थी और नागराज मामले में न्यायाधीशों ने उस फैसले को गलत तरीके से पढ़ा और इस अवधारणा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू किया है।
  • आगे कहा गया कि नागराज मामले में दिए गए फैसले में “सेवा में प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्तता” निर्धारित करने के लिए किसी भी परीक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, जो पदोन्नति के प्रत्येक चरण में भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि आर.के सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) में परंतुक (रोस्टर) का उपयोग किया जा सकता है। 
  • इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की ओर से सुश्री इंदिरा जयसिंह ने दावा किया कि नागराज मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) अनुच्छेद 16(4) से नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 14 से निकले हैं, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा किए गए दावे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 16(4A), 16(4B) और 335 पर आधारित थे। 
  • अंत में, उन्होंने यह तर्क देकर निष्कर्ष निकाला कि नागराज के मामले में जो अभ्यास किया गया था, राज्यों द्वारा राष्ट्रपति सूची में परिवर्तन करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को पढ़ना वैध था, “असंवैधानिक था क्योंकि केवल संसद को संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत सूची में संशोधन करने का अधिकार है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर कोई उप-समूह नहीं हो सकता क्योंकि यह स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि इंदिरा साहनी और ई. बनाम चिन्नैया बनाम एपी राज्य (2004) के मामले में माना गया है।

प्रत्यर्थीयों द्वारा उठाए गए तर्क

दूसरी ओर, प्रत्यर्थीयों ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। वे यह साबित करना चाहते थे कि नागराज के मामले में दिया गया निर्णय पूरी तरह वैध और संवैधानिक था, इसलिए उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं थी:

  • श्री शांति भूषण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और नागराज के निर्णय का बचाव करते हुए तर्क दिया कि इसमें वर्गों के पिछड़ेपन के बारे में बात करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात नहीं की गई है। इसमें पदों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था और पदों की श्रेणी के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता थी। उन्होंने केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1965) के मामले पर भरोसा किया और कहा कि नागराज मामले पर पुनर्विचार का मतलब इस मामले पर भी पुनर्विचार करना होगा। 
  • इसके अलावा, प्रत्यर्थीयों की ओर से श्री राजीव धवन ने कहा कि नागराज मामले में दिए गए फैसले को संवैधानिक परिवर्तनों को बरकरार रखने के रूप में माना जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) जैसे प्रावधान लाए। यह तर्क दिया गया कि वे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं और इसलिए संवैधानिक हैं। इस फैसले ने आरक्षण के अनिश्चितकालीन विस्तार पर रोक लगाकर, आरक्षण पर 50% की सीमा को बरकरार रखते हुए, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर “क्रीमी लेयर” की अवधारणा को शामिल करके समानता को बरकरार रखा।
  • उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि केवल वे लोग ही आरक्षण के हकदार हैं, जो अन्य अयोग्य हैं। इसने एक विशेष वर्ग में असमान लोगों को बाहर करके समानता के मूल्य को बरकरार रखा, जो उस श्रेणी के अन्य लोगों के बराबर नहीं हैं।
  • यह भी तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने रेखांकित किया है, का इस विशेष मामले में आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। ये विशेष रूप से उन नागरिकों की पहचान के लिए हैं जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भले ही क्रीमी लेयर की अवधारणा को इन अनुच्छेदों के दायरे में कहा जाता है, उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। चूंकि नागराज के मामले में संवैधानिक संशोधन शामिल था, इसलिए उपर्युक्त अनुच्छेद ऐसे संशोधन को मूल संरचना सिद्धांत के परीक्षण से गुजरने से नहीं रोक सकते। 
  • जो लोग मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के पक्ष में थे, उनका कहना था कि पदोन्नति पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति के पिछड़ेपन पर लगाम लगाना ही सही काम है। इसके अलावा, इससे किसी व्यक्ति की ईमानदारी को नुकसान नहीं पहुंचता या कोई नुकसान नहीं होता; बल्कि यह दोहरी जांच का काम करता है। साथ ही, वे डेटा एकत्र करने को सरकार की जिम्मेदारी मानते थे, जिसे हटाने से यह साबित होता कि सरकार सिर्फ अपना बोझ कम करना चाहती है।
  • क्रीमी लेयर को शामिल करने के पक्ष में लोगों ने तर्क दिया कि क्रीमी लेयर को शामिल करने के बाद भी वास्तविक पिछड़े लोग पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे क्योंकि पदोन्नति के मामले में, रोजगार के एक निश्चित स्तर पर, सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ एक ही आर्थिक वर्ग में आती हैं। इस प्रकार, समानता के उल्लंघन का तर्क केवल प्रवेश स्तर पर काम करता है, पदोन्नति पर नहीं। क्रीमी लेयर को बाहर करना केवल सामान्य वर्ग के लिए फायदेमंद हो सकता है। चूंकि भारत में कार्यस्थल पर भेदभाव का इतिहास रहा है, जहाँ वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, क्रीमी लेयर से भी सभी पिछड़े वर्गों सहित, योग्य नहीं मानते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणियों के सामने अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया जा सकता है। 
  • प्रत्यर्थीयों ने यह भी तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन प्रत्येक चरण पर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे उम्मीदवार सार्वजनिक सेवाओं में उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं, तो उनका पिछड़ापन समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, पिछड़ेपन की यह अनुपस्थिति उनके लिए किसी भी अन्य आरक्षण को रद्द करने का आधार होगी। श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीयों के दावों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया। उन्होंने आगे कहा कि पदोन्नति के बाद, यह संभावना है कि कोई कर्मचारी किसी भी सेवा में काफी उच्च स्तर पर पहुँचने पर अपना पिछड़ापन दूर कर सकता है। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों के लिए आगे कुछ भी आरक्षित नहीं करना उचित होगा।

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) में चर्चित कानून

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14

अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के तहत कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह समाज में असमान लोगों के साथ विशेष व्यवहार की अनुमति नहीं देता है, जबकि कानूनों के समान संरक्षण को एक सकारात्मक अवधारणा माना जाता है जिसे अमेरिका में अपनाया गया था क्योंकि यह समाज में असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार की अनुमति देता है, जैसे की पिछड़े वर्गों के लोग। इस मामले में, न्यायालय ने नोट किया कि उम्मीदवारों की आरक्षित श्रेणी में क्रीमी लेयर को शामिल करना समानता के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। वे सामान्य श्रेणी के बराबर हैं और इस प्रकार यह आरक्षण से क्रीमी लेयर को अलग करने की मांग करता है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया जाता है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4)

अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, जिनका राज्य द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। इस अनुच्छेद ने पदोन्नति के लिए आरक्षण के इर्द-गिर्द पूरी बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुच्छेद 16(4A) की शुरूआत से पहले, अदालतों ने इस अनुच्छेद पर प्रकाश डाला, जिसमें नियुक्तियों के साथ-साथ पदोन्नति में भी आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन बाद में इंदिरा साहनी मामले में इसे खारिज कर दिया गया। बाद में, संशोधनों के माध्यम से, इस अनुच्छेद में प्रावधान जोड़े गए, जिसमें विशेष रूप से पदोन्नति में आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता और खाली आरक्षित रिक्तियों के बारे में बात की गई।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4A)

संविधान (सत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 के माध्यम से अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा गया, जिसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रावधानों को भी लागू किया, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रावधान को नागराज मामले में चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। हालाँकि, इस वर्तमान मामले ने नागराज के फैसले पर पुनर्विचार किया, उसी का समर्थन किया और इस प्रावधान को वैध माना। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4)B

यह प्रावधान संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें किसी विशेष वर्ष में आरक्षण की खाली पड़ी रिक्तियों के बारे में बात की गई थी। नागराज मामले में भी इसे चुनौती दी गई थी और इंदिरा साहनी फैसले का उल्लंघन करने का दावा किया गया था, लेकिन नागराज मामले में अदालत ने इसे संवैधानिक रूप से वैध माना और वर्तमान मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फैसले में प्राप्त निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और इसे पुनर्विचार के लिए खारिज कर दिया। इस खंड में कहा गया है कि एक वर्ष से खाली पड़ी आरक्षित रिक्तियों को रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाएगा जिन्हें अगले वर्ष भरा जाना है और उन्हें उस वर्ष के लिए 50% की अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46

यह उन निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और समाज में अन्याय और किसी भी तरह के शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 के अनुसार, समाज में उनके हितों को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 के तहत प्रावधान जोड़े गए हैं। यही एक कारण था जिसके लिए अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B) जोड़े गए, जो वर्तमान मामले में परस्पर विरोधी थे। यहां तक ​​कि न्यायालय ने भी इस उद्देश्य को उजागर किया जिसके लिए संविधान में संशोधन किए गए थे। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335

अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि राज्य या केंद्र के तहत नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह संविधान (बयासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से जोड़े गए प्रावधान का भी उल्लेख करता है, ताकि केंद्र या राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के समय अंकों और आरक्षण में छूट सुनिश्चित की जा सके। पदोन्नति में भी अधिकारों के इस सम्मिलन या विस्तार को नागराज मामले में अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे बरकरार रखा गया। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342

यह मामला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है और इन दो श्रेणियों का संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान राष्ट्रपति को उन लोगों की सूची तैयार करने की शक्ति देते हैं जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। इसके अलावा, यह संसद को उस राष्ट्रपति सूची में किसी भी समूह या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति भी देता है। 

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने एम. नागराज के मामले की समीक्षा सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नागराज मामले में दिए गए निर्णय को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, यह प्रावधान कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने होंगे, इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत है, जिससे यह प्रावधान अमान्य हो जाता है। इंदिरा साहनी मामले में यह भी देखा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ‘क्रीमी लेयर’ पर किसी भी चर्चा का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर के आवेदन की पुष्टि की। इसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारियों को उनकी उचित पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। न्यायालय ने क्रीमी लेयर के सिद्धांत को पहचान के सिद्धांत के रूप में देखा, न कि समानता के सिद्धांत के रूप में।

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि आरक्षण का पूरा उद्देश्य पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका देना है ताकि वे भारत के अन्य नागरिकों के साथ समान स्तर पर रह सकें। यदि क्रीमी लेयर के व्यक्तियों को इस आरक्षण में शामिल किया जाता है, तो पिछड़े वर्ग उतने ही पिछड़े रहेंगे, जितने वे थे, क्योंकि उन्हें संभवतः उन्नत पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने अधिक अवसर नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत होने के कारण पिछड़े वर्ग का हिस्सा नहीं बनते हैं, उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाता है।

न्यायालय ने कहा कि जब क्रीमी लेयर के लोगों को बाहर रखा जाएगा तभी वास्तविक पिछड़े लोगों को मौका दिया जाएगा क्योंकि क्रीमी लेयर के लोगों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जाता है। इस प्रकार, उन्हें आरक्षण प्रदान करना निरर्थक साबित होगा और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। 

निर्णय के पीछे तर्क

सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज निर्णय और यहां तक ​​कि अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थीयों द्वारा तर्क दिए गए अन्य निर्णयों का भी विश्लेषण किया। इसने निष्कर्ष निकाला कि पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा का संग्रह इंदिरा साहनी निर्णय के विरोधाभासी था और इसलिए कानून के अनुसार अमान्य था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत शीर्षस्थ लोग सभी अवसरों का दावा करते हैं, तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की जाएगी। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह किसी भी तरह से राष्ट्रपति सूची को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह केवल क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर कर देगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागराज निर्णय पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरक्षण से संबंधित प्रत्येक अवधारणा को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को न केवल पहचान के सिद्धांत के रूप में बल्कि समानता के सिद्धांत के रूप में भी माना। इसने क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले कुछ समूहों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के अपने अधिकार और राष्ट्रपति सूचियों पर निर्णय लेने के लिए संसद के अधिकार पर भी विचार किया। 

वह पूर्ववर्ती निर्णय जिन पर भरोसा किया गया

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधिशों की पीठ के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेते समय पक्षकारों और यहां तक ​​कि अदालत द्वारा कई महत्वपूर्ण मामलों को संदर्भित किया गया। कुछ ऐतिहासिक निर्णय जिन्हें अदालत द्वारा संदर्भित और विचार किया गया, वे हैं-

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर लागू होता है और पदोन्नति तक विस्तारित नहीं होता है क्योंकि तब यह सहकर्मियों की सेवा की दक्षता पर बुरा प्रभाव डालेगा और समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा प्रदान की गई थी और यह किसी भी स्थिति में केंद्र या राज्य के तहत किसी भी नौकरी या सेवा में 50% आरक्षण की सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। इन दो कानूनी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से पक्षों द्वारा उजागर किया गया था और वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौर किया गया था। न्यायालय ने यह भी गौर किया कि आरक्षण अब पदोन्नति तक भी विस्तारित है, क्योंकि नागराज के मामले में इसे बरकरार रखा गया था। 

एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)

यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4A), 16(4B) और 335 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से पहले उनके पिछड़ेपन को साबित करना होगा, जो इंदिरा साहनी मामले में पहले के फैसले के सीधे विरोध में था और इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता थी। न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में कोई भी आरक्षण देने से पहले तीन सीमाएँ लागू होंगी: सबसे पहले, मात्रात्मक डेटा के माध्यम से किसी वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित करना; दूसरा, यह दिखाना कि आरक्षण से लाभान्वित होने वाला वर्ग पिछड़ा है; और अंत में, यह सुनिश्चित करना कि सेवा की दक्षता से समझौता न हो। 

हालाँकि, वर्तमान मामले में अदालत ने माना कि चूंकि यह इंदिरा साहनी फैसले के सीधे विरोध में था, इसलिए पिछड़ेपन को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। 

केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1965)

इस मामले में, इस प्रश्न पर विवाद था कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने का तर्क सही था और किन आधारों पर उसे दो मामलों में लिए गए अपने पहले के दृष्टिकोण की समीक्षा या संशोधन करना चाहिए। वर्तमान मामले में न्यायालय ने उन आधारों पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय को केवल तभी पुनर्विचार करना चाहिए जब यह जनहित में हो या किसी अन्य बाध्यकारी कारण से हो। जब सर्वोच्च न्यायालय कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय देता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है और इस प्रकार, निश्चितता भी बनाए रखी जानी चाहिए। पुनर्विचार उस त्रुटि की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए जिसके लिए पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गई है, उस त्रुटि का जनहित पर प्रभाव और क्या निर्णय को उलटने से असुविधा और कठिनाइयाँ होंगी। 

ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005)

इस मामले में शामिल मुद्दा यह था कि क्या राज्य की विधायिका समान आरक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में उनके आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 341 के तहत जाति अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को ध्यान में रखते हुए राज्य विधायिका द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आगे वर्गीकरण से इनकार कर दिया। इस फैसले ने सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक एकल समूह के रूप में माना जाएगा और उनका कोई और वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि नागराज मामले में फैसले ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को मान्यता दी और इस प्रकार यह लागू होगा और यह ई. बनाम चिन्नैया मामले का खंडन करता है, कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) पर आगे चर्चा करने वाले निर्णय

बी.के पवित्रा बनाम भारत संघ (बी.के पवित्रा II मामला) (2019)

इस मामले में, एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें आरक्षण अधिनियम, 2002 के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता के कर्नाटक निर्धारण की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस अधिनियम ने सरकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता सुनिश्चित की। प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या कर्नाटक राज्य द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में अपर्याप्तता दिखाई गई थी और क्या यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार वैध था। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के राज्य के दावे का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की कमी थी। कर्नाटक सरकार ने रत्न प्रभा समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए एक नया कानून, यानी आरक्षण अधिनियम 2018 बनाया। इसलिए, इस कानून के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई। 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान अधिनियम नागराज मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप है, जहाँ यह उल्लेख किया गया था कि क्रीमी लेयर की अवधारणा ओबीसी पर लागू होती है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनन्य है। यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य ने अब मात्रात्मक डेटा भी एकत्र कर लिया है और इस न्यायालय के पहले के निर्णय को रद्द करने का इरादा नहीं रखता है। इस प्रकार, न्यायालय ने 2018 के अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। 

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने राज्य द्वारा एकत्रित किये जाने वाले मात्रात्मक डेटा के संग्रहण को समाप्त कर दिया था। 

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2022)

इस मामले को जरनैल सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और यह सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच द्वारा दिया गया एक स्पष्टीकरणात्मक फैसला था। इस मामले में, अदालत ने चार प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया। वे थे:

  1. प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता का निर्धारण करने का साधन राज्य के विवेक पर निर्भर है, और यह कार्यपालिका के विवेक का मामला है।
  2. आरक्षण का लाभ देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करना अनिवार्य है, न कि केवल विवेकाधीन।
  3. अपर्याप्तता का निर्धारण करने की इकाई सेवा नहीं बल्कि संवर्ग (कैडर) थी। 
  4. एम. नागराज के मामले में दिया गया निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं बल्कि भविष्यव्यापी प्रभाव से लागू होगा। 

इस मामले में न्यायालय ने नागराज और आगे जरनैल सिंह I (वर्तमान मामले) में अपनाई गई स्थिति को स्पष्ट किया ; हालांकि, यह क्रीमी लेयर अवधारणा में मुद्दे के बिंदु पर विचार करने में विफल रहा। साथ ही, जरनैल सिंह I और एम. नागराज में दिए गए फैसले के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि ओबीसी पर जो क्रीमी लेयर की अवधारणा थोपी गई थी, वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर भी थोपी गई है। हालांकि जरनैल सिंह I ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्रात्मक डेटा का संयोजन अमान्य था, लेकिन इसका एम. नागराज फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी और एसटी पर भी यांत्रिक (मैकेनिकली) रूप से लागू होगी। 

फैसले की आलोचना

इस मामले में न्यायालय ने यह माना है कि एम. नागराज के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से इस परीक्षण को लागू नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह ध्यान देने योग्य है कि पदोन्नति में आरक्षण नीति के बारे में अस्पष्टता है। इसके अलावा, क्रीमी लेयर के परीक्षण पर अस्पष्ट और अनुचित निष्कर्ष देने के लिए इसकी आलोचना की गई है। इसने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्रीमी लेयर का परीक्षण केवल पदोन्नति में आरक्षण पर लागू किया जाना चाहिए या नौकरियों के चयन के दौरान आरक्षण पर भी लागू किया जाना चाहिए। कहा गया कि इसने पदोन्नति में आरक्षण से निपटने वाले कानून को उलझा दिया है। इस प्रकार, पदोन्नति के लिए आरक्षण नीति को और अधिक स्पष्टता देने के लिए  एम. नागराज मामले को सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता थी।

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लोगों ने यह भी तर्क दिया कि इससे राज्य सरकार को मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी से भी मुक्ति मिल गई है, जो आरक्षण पर निर्णयों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। इससे आरक्षण के विषय पर सरकार को अत्यधिक अधिकार मिल गए हैं। 

निष्कर्ष

भारत में जाति और वर्ग आधारित भेदभाव का एक परेशान करने वाला इतिहास है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, और अछूत सभी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें हर क्षेत्र में काम या शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा जाता था। उन्हें कल्याणकारी उपाय के रूप में नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व के अधिकार के रूप में आरक्षण की आवश्यकता थी, एक ऐसा अधिकार जिससे उन्हें कई वर्षों से वंचित रखा गया था। सरकारी नौकरियों और पदों में उन्हें आरक्षण देने से परिस्थितियाँ नहीं बदलीं, क्योंकि वे अभी भी भेदभाव का सामना करते हैं और अपनी योग्यता के बावजूद कभी भी उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकते। पदोन्नति में आरक्षण न्यायपालिका द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम था, क्योंकि हर कोई इस आरक्षण के पक्ष में नहीं था। यह सराहनीय है कि हमारी सरकार वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करती है और हमारी न्यायपालिका बहुत आलोचनाओं का सामना करने के बाद भी सही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसा कि इस मामले में देखा गया, इसने मामलों की समीक्षा की और कानूनों में संशोधन किया ताकि हमारे देश के लोगों को वह मिल सके जिसके वे हकदार हैं। हालांकि, अक्सर यह कहा जाता है कि इस मामले में क्रीमी लेयर परीक्षण की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) का गहराई से विश्लेषण और विचार नहीं किया गया। कुछ अनिश्चितता के कारण, वर्तमान सरकार ने भी अनुरोध किया कि सर्वोच्च न्यायालय जरनैल सिंह के मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करे। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में खड़ा है जो समानता और योग्यता के सिद्धांतों के साथ आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की आवश्यकता को संतुलित करता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़ेपन को साबित करने की आवश्यकता को हटाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रशासन की अखंडता को संरक्षित करते हुए ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान (अपलिफ्टिंग) के संवैधानिक जनादेश को मजबूत किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

किस मामले को ‘पदोन्नति में आरक्षण’ मामले के नाम से जाना जाता है?

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) मामले को पदोन्नति में आरक्षण मामले के रूप में जाना जाता है।

वर्तमान मामले में किस निर्णय को चुनौती दी गई?

वर्तमान मामले में एम नागराज बनाम भारत संघ (2006) के मामले में दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई।

क्या पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति है?

हां, संविधान की धारा 16(4A) के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति है।

वह ऐतिहासिक निर्णय क्या था जिसमें 50% अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी?

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मुख्य ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। 

क्या आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करना अनिवार्य है?

हां, आरक्षण का लाभ देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करना अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन।  

संदर्भ  

 

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