इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य (1975)

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यह लेख Jyotika Saroha द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत लेख इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण (1975) में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह एक ऐतिहासिक मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्र की समानता, एकता और अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने में भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। यह तथ्यों, मुद्दों और न्यायालय के निर्णय पर विस्तार से प्रकाश डालता है, साथ ही उक्त मामले में लागू कानूनों और मिसालों और निर्णय के विश्लेषण को भी शामिल करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

प्रसिद्ध वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने नॉन-फिक्शन पुस्तक ‘द केस दैट शुक इंडिया’ लिखी, जो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण (1975) के ऐतिहासिक मामले पर आधारित है। यह मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल है जिसके परिणामस्वरूप 1975 से 1977 तक आपातकाल (इमरजेंसी) लगाया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री का चुनाव सवालों के घेरे में था। इस समय के दौरान, संसद ने अपने प्रभुत्व का दावा करने की कोशिश की और न्यायपालिका में निहित शक्तियों को सीमित करके अपने क्षेत्र से बाहर काम किया। यह मामला एक ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें भारतीय संविधान के कई पहलुओं को छुआ गया है, जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में निर्धारित मूल संरचना सिद्धांत, कार्यपालिका, विधान मंडल और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा शामिल है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान, आपातकाल लागू था, मौलिक अधिकारों को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया था, और प्रेस पर सेंसरशिप भी लगाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मामले की रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। इसके अलावा, इस मामले का उस समय देश की राजनीतिक संरचना पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि संसद के कई सदस्यों को निष्पक्ष सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

मामले का विवरण

  • मामले का नाम: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य
  • मामला संख्या: 1975 की अपील (सिविल) 887
  • समतुल्य उद्धरण: एआईआर 1975 एससी 2299, 1976 2 एससीआर 347
  • चर्चा किए गए कानून: भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 31-B, 368, और 329-A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) 
  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए एन राय, न्यायमूर्ति एच आर खन्ना, न्यायमूर्ति के के मैथ्यू, न्यायमूर्ति एम एच बेग और न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ शामिल हैं।

  • मामले के पक्ष
  1. अपीलकर्ता: इंदिरा नेहरू गांधी
  2. प्रत्यर्थी: श्री राज नारायण
  • फैसले की तारीख: 7 नवंबर, 1975

मामले के तथ्य

भारत में 1971 में हुए 5 वें लोकसभा आम चुनावों के दौरान, रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र (कोंस्टीटूएंसी) से दो दावेदार थे, अर्थात् इंदिरा नेहरू गांधी (यहां अपीलकर्ता) और श्री राज नारायण (यहां  प्रत्यर्थी), जिनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। चुनाव घोषित होने के बाद इंदिरा नेहरू गांधी ने 518 में से 352 लोकसभा सीटों के साथ चुनाव जीता। उनके सबसे मजबूत दावेदार को ये परिणाम मंजूर नहीं थे, क्योंकि उन्हें बड़े अंतर से चुनाव जीतने का पूरा भरोसा था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका

उन्होंने 24 अप्रैल, 1971 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, ताकि कदाचार (मालप्रैक्टिस) के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा जीते गए चुनावों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जा सके। श्री राज नारायण ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता, इंदिरा नेहरू गांधी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे इंदिरा नेहरू गांधी पर चुनाव के उद्देश्य से सरकारी संसाधनों का उपयोग करने का आरोप लगाया। उसने यह भी दलील दी कि उसने लोगों को प्रभावित करके वोट खरीदने के लिए पैसे, शराब और कंबल दिए। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला

इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल के समक्ष रखा गया था और उन्होंने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी को श्री राज नारायण द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी घोषित किया था। उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) के प्रावधानों के अनुसार धन और अन्य सरकारी संसाधनों का उपयोग करने का दोषी पाया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उन्हें छह साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने से रोक दिया। इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, वह (अपीलकर्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली गई। उस समय, सर्वोच्च न्यायालय छुट्टी पर था; इसलिए, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी। 

इस बीच, तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की। हालांकि, लोग आपातकाल की घोषणा के पीछे के वास्तविक कारण से अवगत थे, और यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के कारण था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 39 वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के दोनों पक्षों को कार्यवाही में 10 अगस्त, 1975 को न्यायालय के सामने पेश होने का आदेश दिया। राष्ट्रपति ने 39वां संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 329-A नामक एक नया प्रावधान पेश किया। अनुच्छेद 329-A में यह प्रावधान किया गया था कि अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी और उन पर केवल उस उद्देश्य के लिये संसद द्वारा गठित समिति द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप चुनावों से संबंधित मामलों से निपटने में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री राज नारायण ने 39 वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

मामले में उठाए गए मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे:

  1. क्या इंदिरा गांधी का चुनाव वैध था?
  2. क्या जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 और चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 संवैधानिक रूप से वैध हैं?
  3. क्या अनुच्छेद 329-A का खंड (4) असंवैधानिक है?

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता 

  1. विद्वान महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि चुनाव संबंधी विवाद पर निर्णय करना न्यायालय के हाथ में नहीं है और इसे विधान मंडल के पास छोड़ दिया जाना चाहिए।
  2. यह तर्क दिया गया था कि अमेरिकी संविधान में, चुनाव संबंधी विवादों में निर्णय लेने की शक्ति विधान मंडल के पास है, और ऐसी शिकायतें केवल विधान मंडल के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
  3. आगे यह कहा गया कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों में निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है और उनमें कोई भूमिका नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित मामलों को न्यायपालिका द्वारा नहीं निपटाया जाना चाहिए।
  4. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव पूरी तरह से सरकार की राजनीतिक शाखा से संबंधित हैं, और यदि उनके संबंध में कोई वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं, तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा नही निपटाया जाना चाहिए।
  5. आगे की दलीलें 39 वें संविधान संशोधन के संदर्भ में की गईं, जिसके द्वारा अनुच्छेद 329-A जोड़ा गया था। यह कहा गया था कि अनुच्छेद 329-A के खंड (1) के अनुसार, संसद के किसी भी सदन या प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति या लोक सभा में अध्यक्ष (स्पीकर) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के चुनाव पर तब तक सवाल नहीं उठाया जाएगा, जब तक कि संसद द्वारा किसी प्राधिकरण की नियुक्ति नहीं की जाती है। 
  6. यह तर्क दिया गया था कि, अनुच्छेद 329-A के खंड (2) के अनुसार, इस तरह के प्रावधान के तहत प्राधिकरण या किसी निकाय द्वारा लिए गए निर्णयों को कानून की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।
  7. अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि, अनुच्छेद 329-A खंड (3) के अनुसार, संसद के किसी भी सदन या लोक सभा के चुनाव के संबंध में व्यक्ति के खिलाफ लंबित चुनाव याचिका, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने या लोक सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने जाने के बाद समाप्त हो जाएगी।
  8. अपीलकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया था कि अनुच्छेद 329-A के खंड (4) में कहा गया है कि 39 वें संवैधानिक संशोधन, 1975 से पहले संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो चुनाव याचिकाओं से संबंधित है या चुनाव के संबंध में लागू किया गया है, को शून्य नहीं माना जाएगा और संशोधन के शुरू होने के बाद भी वैध रहेगा। 
  9. अपीलकर्ताओं ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को 1 फरवरी, 1971 को रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, और इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कि अपील के प्रतिनिधि यशपाल कपूर द्वारा इंदिरा गांधी के निर्देशों या आदेशों के अनुसार 7 जनवरी, 1971 और 19 जनवरी, 1971 को दिए गए भाषणों को कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता उस समय नामित उम्मीदवार नहीं था।
  10. उपरोक्त तर्कों के अतिरिक्त, विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि जब आपातकाल घोषित किया गया था, तब देश कठिन दौर से गुजर रहा था। न्यायपालिका की शक्ति को प्रतिबंधित करने के संविधान प्राधिकरण के निर्णय को उन परिस्थितियों में विशेष शक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, जब परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थीं और देश आंतरिक और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। प्रधानमंत्री के पद को अजेय (अनकोंक्यूरेबल) बनाए रखना समय की मांग थी।
  11. अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का बहिष्करण अनुच्छेद 14 के तहत समानता का निषेध नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, यह समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने के बजाय कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट समूहों को लागू करने में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है।
  12. इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तर्क कि 39 वां संविधान संशोधन संवैधानिक रूप से अमान्य है, कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि विधान मंडल ने इस संशोधन को पेश करके अपनी पूरी क्षमता में काम किया है, न कि सरकार के अन्य अंगों की शक्ति का अतिक्रमण करके। यहां तक ​​कि अन्य देशों में भी, चुनाव से संबंधित विवाद पूरी तरह से विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अंत में, यह कहा जा सकता है कि 39 वां संविधान संशोधन संवैधानिक रूप से वैध है।

प्रत्यर्थी

  1. प्रत्यर्थी का पहला तर्क जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 और चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के संबंध में था, कि ये दो कानून संविधान की बुनियादी विशेषताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि न्यायिक समीक्षा। 39 वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को भी नष्ट करता है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए केशवानंद भारती श्रीपदगलावरु बनाम केरल राज्य (1973) के मामले पर भरोसा किया गया था, जिससे मूल संरचना का सिद्धांत उत्पन्न हुआ था, और यह माना गया था कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। 
  2. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि न्यायपालिका को चुनाव से संबंधित मामलों पर वैध या अमान्य निर्णय लेने से प्रतिबंधित करके संविधान की लोकतांत्रिक संरचना को नष्ट कर दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 136 के अनुसार न्यायिक निर्धारण का मामला है, जिसे न्यायपालिका से हटा दिया गया है।
  3. आगे यह तर्क दिया गया कि यह अनुच्छेद 14 में निर्धारित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, और उक्त संशोधन उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है क्योंकि उच्च पदों पर पद धारण करने वाले व्यक्तियों और संसद के लिए चुने गए निचले पदों पर बैठे अन्य व्यक्तियों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण है। 
  4. अनुच्छेद 14 के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि कानून का शासन लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा का आधार है, और अनुच्छेद 329-A का खंड (4) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग IV को बनाता है, जो चुनावों के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है, जो प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए लागू नहीं है। अनुच्छेद 329-A का खंड (4) न्यायपालिका में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी सीमित करता है और इसे चुनावों से संबंधित मामलों से निपटने से प्रतिबंधित करता है। 
  5. अंग्रेजी कानून के तहत, चुनाव संबंधी मामलों को सुनने की शक्ति संसद में निहित थी; हालांकि, 1870 में, राजनीतिक अशांति के कारण, न्यायपालिका को शक्ति सौंप दी गई थी। 
  6. यह तर्क दिया गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का मुख्य आधार यह है कि उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसकी सहमति या पूर्व ज्ञान के साथ चुनाव के लिए नामांकित होने से पहले या उसके नामांकन के बाद कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि 1975 का संशोधन अधिनियम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को नष्ट कर देता है।
  7. प्रत्यर्थीओं का मुख्य तर्क यह था कि 39 वां संवैधानिक संशोधन न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित करके और व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना हिरासत में लेकर संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, जो अनुच्छेद 368 के तहत दी गई संसद की संशोधन शक्ति से परे है। 
  8. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 39 वां संवैधानिक संशोधन संसद के कुछ सदस्यों जिन्हें आपातकाल लगाए जाने के बाद गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था, की अनुपस्थिति में पारित किया गया था,l। उन्हें अवैध रूप से किसी भी राय को प्रभावित करने से रोका गया था। व्यक्तियों को निरोध करना संसद के सदन के भीतर निहित कार्य नहीं है बल्कि अन्य एजेंसियों का कार्य है।
  9. यह तर्क दिया गया था कि 39 वें संविधान संशोधन की धारा 4, जिसने अनुच्छेद 329-A में खंड (4) जोड़ा, का अर्थ होगा कि संसद, अपनी संवैधानिक क्षमता में कार्य करते हुए, अपने स्वयं के दिमाग का उपयोग करके मामले का फैसला कर सकती है, और यह न्यायपालिका को मामले की योग्यता में जाने से रोक देगी। 
  10. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि 39 वां संशोधन तर्कहीन है और इसका कोई मूल्य नहीं है; यह न केवल संविधान की बुनियादी विशेषताओं को नष्ट करता है बल्कि कानून के शासन और शक्ति के पृथक्करण को भी प्रभावित करता है। यह अवैध भी है, क्योंकि इसके प्रावधानों के माध्यम से, कई राजनीतिक नेताओं को अवैध रूप से हिरासत कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया था।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य (1975) में शामिल कानून 

भारत का संविधान

भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। यह पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस मामले में शामिल संविधान के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:

भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 

अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें शून्य माना जाता है। इस अनुच्छेद के खंड (2) में कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III के तहत प्रदत्त अधिकारों को छीनता या कम करता हो; इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून भी शून्य माना जाएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 

अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों को कानून के तहत समान सुरक्षा प्राप्त है। इसका मतलब है कि समान स्थितियों में, व्यक्तियों के साथ एक ही तरीके से व्यवहार किया जाएगा। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B 

अनुच्छेद 31B में यह प्रावधान है कि 9 वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर असंगत नहीं माना जाएगा कि वे संविधान के भाग III में प्रदत्त अधिकारों को लेते हैं या कम करते हैं। विधानमंडल उक्त अधिनियमों और विनियमों में संशोधन कर सकता है और उन्हें निरस्त कर सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 

यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों के सदस्यों को उनके अनुप्रयोग में भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है, जिन पर सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का आरोप लगाया जाता है, वे व्यक्ति जो किसी ब्यूरो या राज्य द्वारा स्थापित किसी अन्य संगठन में कार्यरत हैं, या दूरसंचार प्रणाली (टेलेकम्युनिकशन सिस्टम) के संबंध में नियोजित व्यक्ति जो बलों के प्रयोजनों के लिए स्थापित किए गए हैं। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 

यह अनुच्छेद संसद की सरंचना से संबंधित है, और यह प्रदान करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, जिन्हें राज्य सभा और लोक सभा के रूप में जाना जाएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 

यह अनुच्छेद संसद के उन सत्रों से संबंधित है जिनमें राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को उस समय और स्थान के अनुसार आहूत करेगा जिसे वह ठीक समझे। हालांकि, संसद की पहली और आखिरी बैठक के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होगा। खंड (2) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति, समय-समय पर, सदनों का सत्रावसान (प्रोरोगेशन) कर सकता है, या वह लोक सभा को भंग कर सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 

यह अनुच्छेद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता

 से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को चुने जाने और संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य घोषित किया जाएगा:

  • यदि वह भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है।
  • यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त चित्त (अनसाऊण्ड माइंड) व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है ।
  • यदि वह एक अनुन्मोचित दिवालिया (अनडिस्चार्जड इन्सॉल्वेंट) है।
  • यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और किसी विदेशी देश के प्रावधानों के अनुसार स्वेच्छा से उसकी नागरिकता हासिल कर ली है।
  • यदि वह संसद के किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।
  • अंत में, यदि व्यक्ति को संविधान की 10 वीं अनुसूची जो दलबदल (डिफेक्शन) के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 

यह अनुच्छेद संसद के सदन और उसके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। इसने इन स्वतंत्रताओं के लिए प्रदान किया कि:

  • संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी।
  • संसद में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी वोट के संबंध में सदस्यों को किसी भी अदालती कार्यवाही से छूट प्राप्त है। 
  • संसद के किसी भी सदन के किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी रिपोर्ट, कागज, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 122 

यह अनुच्छेद न्यायालय को संसद की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित करता है। इसमें कहा गया है कि संसद में होने वाली कार्यवाही को प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता के आधार पर कानून की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसमें यह भी प्रदान किया गया है कि संसद का कोई भी पद या सदस्य संविधान द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के संबंध में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 

यह अनुच्छेद विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है जिसे सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से किसी भी मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए प्रदान कर सकता है जो भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा पारित किया गया है। यह प्रावधान सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों पर लागू नहीं होता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 

यह अनुच्छेद जल या अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय (एडजुडिकेशन) से संबंधित है, जिसके लिए संसद कानून द्वारा ऐसे विवादों के अधिनिर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद, कानून द्वारा, यह प्रदान कर सकेगी कि जल विवादों के मामलों के निपटारे में सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। 

39वां संविधान संशोधन, 1975

भारतीय संविधान का 39 वां संशोधन 10 अगस्त, 1975 को लागू हुआ, जो एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसमें भारतीय न्यायपालिका को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में निर्णय लेने से रोक दिया गया था। संशोधन विशेष रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया था, जिसमें श्री राज नारायण द्वारा याचिका दायर करके चुनाव पर आपत्ति किए जाने के बाद लोक सभा में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा नेहरू गांधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया था।

अनुच्छेद 329-A को इस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, जो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण (1975) के मामले में चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329-A 

अनुच्छेद 329-A को इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग XV के तहत एक नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के खंड (1) ने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्तियों को तब तक सीमित कर दिया जब तक कि उस मामले में संसद द्वारा कोई प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो। खंड (2) के तहत, यह प्रदान किया गया है कि कोई भी न्यायालय उस प्राधिकरण को चुनौती नहीं देगी जिसे कानून के अनुसार खंड (1) के तहत नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 329-A के खंड (3) में कहा गया है कि, अनुच्छेद 329 के अनुसार, लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति या प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के खिलाफ लंबित चुनाव याचिका समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 329-A के खंड (4) में कहा गया है कि 39 वें संविधान संशोधन, 1975 से पहले संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो चुनाव याचिकाओं से संबंधित है, को शून्य नहीं माना जाएगा और इस संशोधन के शुरू होने के बाद भी वैध रहेगा। 

खंड (5) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खंड (4) में पारित आदेश के खिलाफ लंबित अपील या प्रति-अपील को खंड (4) में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हल किया जाएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329

यह अनुच्छेद न्यायालयों को अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित प्रश्नों या कानून पर विचार करने से रोकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए कोई भी चुनाव ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत चुनाव याचिका के बिना प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 

इस अनुच्छेद के अनुसार, आपातकाल की घोषणा के मामलों में भारतीय संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, घोषणा कर सकता है कि कोई भी उस समय के दौरान अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में नहीं जाएगा; हालाँकि, अनुच्छेद 20 और 21 को इससे बाहर रखा गया है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 

अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि संसद, अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके, इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल या निरस्त कर सकती है। इस अनुच्छेद के खंड (2) में यह प्रावधान है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में उक्त उद्देश्य के लिए विधेयक को प्रस्तुत करके शुरू की जा सकती है। एक बार जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। परंतुक में, यह दिया गया है कि यदि इस तरह के संशोधन खंड (a) – (e) में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन करना चाहते हैं, तो उक्त संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, और यह विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजे जाने से पहले किया जाना है। इसके अतिरिक्त, खंड (3) में यह दिया गया है कि अनुच्छेद 13 इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगा।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

यह अधिनियम भारतीय प्रांतीय (प्रोविंशियल) संसद द्वारा पहले आम चुनावों से पहले अधिनियमित किया गया था। अधिनियम चुनाव के संबंध में प्रावधानों का प्रावधान करता है, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों अर्थात, संसद के लोक सभा और राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और राज्य विधान सभा और राज्य विधानमंडल की विधान परिषद, का वास्तविक संचालन, योग्यताएं और अयोग्यताएं शामिल हैं। यह चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा करता है, जैसे उम्मीदवारों का नामांकन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनावों में सामान्य प्रक्रिया, चुनाव के संबंध में विवाद आदि।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100

यह धारा चुनाव को शून्य घोषित करने के आधारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय की राय है कि:

  • चुनाव की तारीख पर एक लौटा हुआ उम्मीदवार योग्य नहीं था।
  • उनके द्वारा कोई भी भ्रष्ट आचरण किया गया है।
  • किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है, और
  • उम्मीदवार का परिणाम अनुचित स्वीकृति, भ्रष्ट आचरण, अनुचित अस्वीकृति और संविधान के प्रावधानों का पालन न करने से प्रभावित हुआ है।

हालांकि, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि उम्मीदवार द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया था या उम्मीदवार ने ऐसी क्रियाओं को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए थे, तो उच्च न्यायालय उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित नहीं करेगा।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123

यह धारा उन कार्यों की एक सूची प्रदान करता है जिन्हें भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • रिश्वत, जिसमें किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव प्रतिनिधि द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसे प्रेरित करने के उद्देश्य से उपहार, परितोषण (ग्रेटिफिकेशन), या कोई वादा शामिल है। 

इस खंड के भीतर प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में, यह उल्लेख किया गया है कि यहां प्रयुक्त ‘परितोषण’ शब्द में न केवल आर्थिक परितोषण शामिल है बल्कि इसमें मनोरंजन और रोजगार पुरस्कार के अन्य सभी रूप भी शामिल हैं। हालांकि इसमें चुनाव के समय होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया गया है। 

  • अनुचित प्रभाव,
  • उम्मीदवार को उसके धर्म, नस्ल (रेस), जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने से इंकार करने के लिए प्रभावित करना,
  • यदि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच उनके धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने का कोई प्रयास किया जाता है,
  • सती प्रथा का कोई प्रचार या उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रतिनिधि  द्वारा इस अभ्यास का महिमामंडन (ग्लोरिफिकेशन),

इस खंड के साथ प्रदान किए गए स्पष्टीकरण में, यहां इस्तेमाल किए गए “सती” शब्द का वही अर्थ होगा जो सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 में दिया गया है।

  • मतदान केंद्र तक निर्वाचक के मुफ्त परिवहन के प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार द्वारा वाहन या जहाज किराए पर लेना,
  • राजपत्रित (गैज़ेटेड) अधिकारियों, संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों, पुलिस बलों, उत्पाद शुल्क (एक्ससाइज़ ड्यूटी) अधिकारियों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों, राजस्व (रेवेन्यू) अधिकारियों, या ऐसे अन्य वर्ग के व्यक्ति से कोई सहायता प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, जैसा कि सरकार अधिकृत करे,
  • किसी उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि  द्वारा बूथ पर कब्जा करना।

स्पष्टीकरण में, यह दिया गया है कि यहां प्रतिनिधि का मतलब चुनाव प्रतिनिधि, एक मतदान प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति होगा जिसे उस उम्मीदवार को चुनने के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। 

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण एवं अन्य (1975) में शामिल मिसालें

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

यह एक ऐतिहासिक मामला है जो निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें सरकार ने व्यक्तियों को उनके परीक्षण के बिना हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ए. के. गोपालन ने तर्क दिया कि यह कानून असंवैधानिक है और नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह तर्क दिया गया था कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सकता है यदि उन्हें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा माना जाता है, और न्यायालय ने उक्त अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के बीच कोई संबंध नहीं है।

के. आनंदन नांबियार बनाम मुख्य सचिव, मद्रास सरकार (1965)

इस मामले में, मद्रास विधान सभा के सदस्यों को भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 30 (1) (b) के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने उक्त नियमों की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि वे इस आधार पर अमान्य हैं कि एक विधायक को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता है जब वह जिस कक्ष से संबंधित है, वह सत्र में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदस्य एक सामान्य नागरिक की तुलना में विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और राज्य विधानमंडल के सत्र में बैठे होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। 

निम्नलिखित मामलों अर्थात्, जयंतीलाल शोधन बनाम एफ. एन. राणा (1963), चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1966), और उदय राम शर्मा बनाम भारत संघ (1968), में यह देखा गया कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारत के लिए समान रूप से लागू नहीं है, क्योंकि यहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के विपरीत इसका व्यापक अनुप्रयोग है, जिसमें इसे कठोर तरीके से लागू किया जाता है; हालाँकि, भारत में यह कठोर तरीके से लागू नहीं है। चुनाव विवादों को मुख्य रूप से सामान्य कानून के तहत न्यायालय द्वारा निपटाया जाता था, जबकि भारतीय कानून के तहत, संसद के पास चुनाव विवादों और उनसे संबंधित मामलों से निपटने के संबंध में सभी शक्तियां हैं। 

कांता कथूरिया बनाम माणक चंद सुराना (1969)

इस मामले में, एक वकील राजस्थान की राज्य विधान सभा के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ, और वह चुना गया। उक्त चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के प्रावधानों के अनुसार लाभ का पद धारण कर चुके थे और इसलिए, वह अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जबकि राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसने अपीलकर्ता की अयोग्यता को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) रूप से हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता लाभ का पद धारण नहीं कर रहा था, और संसद और राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बना सकते हैं जो संविधान के प्रावधानों के अधीन पूर्वव्यापी संचालन करते हैं।

राम दयाल बनाम बृजराज सिंह (1969)

इस मामले में, प्रत्यर्थी, बृज सिंह, मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए थे। अपीलकर्ता, जो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता था, ने इस आधार पर उसके चुनाव को चुनौती दी कि  प्रत्यर्थी द्वारा दायर नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था और प्रत्यर्थी ने भ्रष्ट आचरण किया है। उन्होंने ग्वालियर के महाराजा और राजमाता से चुनाव खर्च लिया था, जो राज्य विधानमंडल के अनुसार सीमा से अधिक था। साक्ष्य की अपर्याप्तता और  प्रत्यर्थी के खिलाफ विश्वसनीय सबूतों की अनुपस्थिति के कारण कि उसने चुनाव खर्च की सीमा को पार कर लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

यह एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें 24वें संवैधानिक संशोधन, 1971, 25वें संवैधानिक संशोधन, 1971 और 29वें संवैधानिक संशोधन, 1972 की वैधता को असंवैधानिक होने के आधार पर चुनौती दी गई क्योंकि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (f) के तहत दिए गए याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। यह फैसला 13 न्यायाधीश की न्यायपीठ ने 7:6 के बहुमत से सुनाया। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। संसद की शक्तियों के दायरे को देखते हुए और क्या उसके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां असीमित या निरंकुश नहीं हैं, और वे संविधान की मूल या मौलिक संरचना में संशोधन नहीं कर सकती हैं। इस मामले ने आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामले में दिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यह माना गया था कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। मूल संरचना के सिद्धांत का अर्थ है कि विधान मंडल संविधान के कुछ हिस्सों में परिवर्तन नहीं कर सकती है जो इसकी मूल संरचनाओं को नष्ट कर देती है, जिसमें संवैधानिक सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय संरचना, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण आदि शामिल हैं।

वर्तमान मामले में निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 329-A, जिसे 39 वें संवैधानिक संशोधन, 1975 के माध्यम से जोड़ा गया है, असंवैधानिक और शून्य है। हालांकि, अन्य मुद्दों के संबंध में, न्यायालय ने नीचे दिया गया निर्णय दिया।

मुद्दावार निर्णय 

क्या इंदिरा गांधी का चुनाव वैध था

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता इंदिरा नेहरू गांधी का चुनाव वैध था। न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में सेवा जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि न्यायालय को अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित कदाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि चुनावों के दौरान किए गए उनके व्यक्तिगत खर्चों को दल के चुनाव खर्चों के रूप में नहीं गिना जा सकता है, और न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी के खिलाफ श्री राज नारायण के दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने चुनावों के दौरान अपने खर्चों की सीमा पार कर दी थी। यशपाल कपूर, जो एक सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने 13 जनवरी, 1971 को राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक सरकारी अधिकारी नहीं रह गए थे, जिसे इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रतिनिधि  के रूप में नियुक्त किया था, के खिलाफ लगाए गए आरोपों से निपटते हुए, न्यायालय ने कहा कि भाषण देकर इंदिरा नेहरू गांधी का समर्थन करने के लिए उनके खिलाफ कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता को अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करके उन्हें भारत के प्रधान मंत्री के रूप में सेवा जारी रखने की अनुमति दी।

क्या जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 और चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 संवैधानिक रूप से वैध हैं

उक्त मुद्दे में, न्यायालय ने इस पर गौर करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह संसद के दो सदनों के बीच का मामला है, और अधिनियमन की वैधता विधान मंडल की शक्ति पर निर्भर करती है, जो अनुच्छेद 13 में निर्धारित अपवाद के अधीन है, जो न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करता है। न्यायालय ने चुनाव के संबंध में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत दी गई संसद की शक्ति को बरकरार रखा। न्यायालय ने अनुच्छेद 122 का हवाला दिया, जो इसे संसद की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। न्यायालय ने कहा कि यह संसद की शक्ति है, न कि न्यायालय की, चुनाव से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, अयोग्यता के आधार, चुनाव व्यय आदि। सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 और चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि भले ही इन संशोधनों की चर्चा के दौरान सदस्य अनुपस्थित थे, संसद ने इन कानूनों को बनाने में अपनी संवैधानिक शक्तियों के भीतर काम किया और इसलिए, वे वैध हैं।

क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 329-A खंड (4) वैध है

तीसरे मुद्दे से निपटने के दौरान, मुख्य रूप से न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर जोर दिया, अर्थात, ‘ऑडी अल्टरम पार्टम’, जिसका अर्थ है कि किसी को भी अनसुना नहीं किया जाना चाहिए और सभी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने 39 वें संविधान संशोधन, 1975 की वैधता का निर्धारण करते हुए कहा कि इसने ‘पद धारण करने वाले व्यक्तियों’ और ‘संसद के लिए चुने गए अन्य व्यक्तियों’ के बीच एक अनुचित अंतर पैदा किया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निर्धारित समानता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहा कि संसद सदस्यों के बीच किया गया उक्त वर्गीकरण अनुचित था और इसलिए, समझदार अंतर पर आधारित नहीं था। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन संविधान के मूल सिद्धांत हैं, और उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता है। 

न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया था। मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, एक अपवाद के अधीन यह है कि यह संविधान की मौलिक या मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। यह कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, और यह मूल संरचना को कमजोर नहीं कर सकती है। निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से, न्यायालय ने मूल संरचना के कई तत्वों की पहचान की जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, संविधान की धर्मनिरपेक्ष और संघीय विशेषताएं आदि शामिल हैं। इसलिए, उपरोक्त तर्क के साथ, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 329-A खंड (4) भारतीय संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों के साथ असंवैधानिक और असंगत है। 

इस फैसले के पीछे तर्क

न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए नीचे दिए गए विभिन्न पहलुओं पर गौर किया:

  • संसद द्वारा पेश किया गया संवैधानिक संशोधन संविधान के बुनियादी संस्थागत पैटर्न को प्रभावित करता है क्योंकि न्यायपालिका को एक अधिनियमन की वैधता निर्धारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित करता है, जो अंततः न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता के पृथक्करण की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन करता है। 
  • संविधान के अनुच्छेद 14 और 16, जो कानून के समक्ष समानता और अवसर में समानता से संबंधित हैं, संविधान के मूल सिद्धांत हैं और प्रस्तावना में भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसी समानता स्थापित करना संसद का कर्तव्य है। हालांकि अनुच्छेद 31A और 31B न्यायिक समीक्षा के दायरे को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विधान मंडल अपनी सनक और कल्पना के अनुसार कार्य कर सकती है। चाहे वह किसी भी प्रकार का वर्गीकरण हो, विधान मंडल द्वारा किया गया वर्गीकरण जनहित में किया जाना चाहिए। 
  • मूल संरचना का सिद्धांत परिभाषित नहीं है, और विधान मंडल सक्षम है या नहीं और विधान मंडल के अवैध अतिक्रमण को खत्म करने के लिए सार और तत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 
  • 1974 और 1975 के संशोधन अधिनियम के बारे में विवाद के संबंध में कि वे बुनियादी संरचना के सिद्धांत के अधीन हैं, न्यायालय ने कहा कि उक्त विवाद दो आधारों पर विफल रहता है: पहला, विधायी उपाय बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, और दूसरी बात, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में बहुमत का दृष्टिकोण माना गया कि प्रश्न में संशोधन, यानी, 29वां संशोधन, जिसने अनुच्छेद 31-B को जोड़ा, को इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई कि यह मूल संरचना को नष्ट या नुकसान पहुंचाता है। 
  • उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कि इंदिरा गांधी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) के प्रावधानों के अनुसार भ्रष्ट आचरण किया और उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों ने उनकी सहायता की, विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और अन्य। यह उल्लेख करना उचित है कि इन अधिकारियों ने जो कर्तव्य निभाए, वे उनकी आधिकारिक क्षमताओं में और आधिकारिक निर्देशों के अनुसरण में किए गए थे। 

मामले का विश्लेषण

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जो न केवल बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को फिर से बरकरार रखता है, बल्कि यह भी कहता है कि संसद की शक्तियां असीमित नहीं हैं और वे कुछ अपवादों के अधीन हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा और निर्धारित किया कि संविधान सबसे ऊपर है और न्यायपालिका संविधान की रक्षक और गारंटर है। इस मामले ने संविधान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी बरकरार रखा, जो शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा हैं। यह मामला चुनाव के संचालन से संबंधित है, जिसमें किसी देश के लोग अपने प्रतिनिधि को इस विश्वास के साथ चुनते हैं कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि नागरिकों को सबसे योग्य और ईमानदार उम्मीदवार चुनने का अवसर प्रदान किया जा सके।

न्यायालय ने समानता के सिद्धांतों की भी पुष्टि की, जिसमें उसने कहा कि कानून की नजर में हर कोई समान है और किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सभी को एक ही कानून द्वारा शासित किया जाएगा। आपातकाल की घोषणा के बीच सरकार द्वारा 39 वें संविधान संशोधन, 1975 को अचानक पेश करना, जिसमें अनुच्छेद 329-A जोड़ा गया, ने दिखाया कि सरकार ने मनमाने तरीके से काम किया और इसे अमान्य और असंवैधानिक ठहराकर, न्यायालय ने पुष्टि की कि कानून का शासन सर्वोच्च है और सरकार द्वारा शक्तियों का मनमाना प्रयोग नहीं है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद, इंदिरा गांधी को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर 25 जून, 1975 को राज्य आपातकाल लगाने का फैसला किया। इस आपातकाल के कारण भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ। विपक्षी दलों ने 25 जून, 1975 को भारत के इतिहास में ‘काला दिवस’ के रूप में घोषित किया, क्योंकि कई राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल की अवधि ने देश भर में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों और घटनाओं को जन्म दिया, जिसके कारण बिहार और गुजरात में आंदोलन हुए। इन सभी घटनाओं के साथ-साथ इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले ने पूरे देश में एक अस्थिर वातावरण बनाया। इसने विभिन्न विवादास्पद मुद्दों को आगे बढ़ाया, जिसमें झुग्गी क्षेत्रों को हटाना और इंदिरा गांधी के बेटे, संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए जबरन नसबंदी (स्टेरलाइजेशन) अभियान शामिल थे, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया था। 1977 में आपातकाल हटने के बाद, इसने स्वतंत्रता काल के बाद भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों का अंत भी किया। 

निष्कर्ष

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समय-समय पर न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता और इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन आदि को बनाए रखने में एक महान भूमिका निभाई है। न्यायपालिका हमेशा राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की पुष्टि की और कहा कि संसद अकेले कार्य नहीं कर सकती है और उन सभी निर्णयों को नहीं ले सकती है जो इसके क्षेत्र में भी नहीं हैं, और इसे न्यायपालिका में निहित निर्णय लेने की शक्ति में हस्तक्षेप किए बिना अपनी शक्तियों के दायरे में कार्य करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है?

सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो एक फ्रांसीसी न्यायाधीश थे। यह सरकार के विभिन्न अंगों जो विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका हैं, के बीच शक्तियों के विभाजन को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान के तहत, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। 

इस मामले का राजनीतिक प्रभाव क्या था?

आपातकाल की अवधि का भारतीय राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में विभिन्न राजनीतिक आंदोलन हुए। इसने देश भर में एक अस्थिर वातावरण बनाया, जिसमें बिहार और गुजरात में आंदोलन, झुग्गी क्षेत्रों को हटाने और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए जबरन नसबंदी अभियान शामिल थे, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया था।

संदर्भ

 

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