पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न पर भारत की चुप्पी

0
3799
Indian Penal Code
Image Source- https://rb.gy/qi7qrk

यह लेख एनएमआईएमएस, नवी मुंबई की Gul Zehra द्वारा लिखा गया है। इस लेख में पुरुषों और लडको के यौन उत्पीडन (सेक्सुअल असॉल्ट) पर भारत की चुप्पी के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

जब भी हम यौन उत्पीड़न के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि यह केवल एक महिला के साथ होता है। लेकिन आज के दौर में हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यौन उत्पीड़न अन्य लिंगों के साथ भी हो सकता है। जब हम इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मात्रा की तुलना करते हैं, तो हम पाएंगे कि इस विषय पर अधिकांश जानकारी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन पुरुषों के अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करना मुश्किल है, जिन्होंने अपने जीवन में किसी समय यौन उत्पीड़न का सामना किया है। जानकारी के इस अभाव का एक ही संभावित कारण हो सकता है और वह यह है कि दुनिया ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि पुरुषों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए, पुरुष बाहर नहीं आते हैं और सामाजिक विरोध का सामना करने के डर के कारण ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं। यह अध्ययन पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न और उसी के बारे में जागरूकता की कमी को संबोधित करता है। एकत्र किया गया डेटा एक प्रश्नावली है जिसका उत्तर विभिन्न आयु समूहों और विभिन्न व्यवसायों के 115 लोगों द्वारा दिया गया है। उनमें से अधिकांश का मानना ​​​​है कि पुरुषों और लड़कों का वास्तव में यौन उत्पीड़न किया जा सकता है और महिलाएं भी यौन अपराधों की अपराधी हो सकती हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना ​​है कि पुरुषों का यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है और महिलाएं किसी का यौन उत्पीड़न नहीं कर सकती हैं।

“मर्द को कभी दर्द नहीं होता”

एक आदमी की भारतीय परवरिश (अपब्रिंगिंग) ने एक रूढ़िबद्ध (स्टीरियोटाइप) बना दिया है कि एक आदमी कभी दर्द महसूस नहीं कर सकता है, और अगर वह करता है, तो वह एक आदमी नहीं है। इसी विश्वास ने लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि एक पुरुष का बलात्कार या यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है क्योंकि पितृसत्तात्मक (पैट्रिआर्कल) समाज में पुरुषों को पुरुष होने का विशेषाधिकार (प्रिविलेज) प्राप्त है।

पुरुषों को अक्सर या हमेशा यौन उत्पीड़न का अपराधी माना जाता है और पीड़ित नहीं, जबकि महिलाओं के मामले में यह माना जाता है कि महिलाएं केवल शिकार हो सकती हैं और अपराधी कभी नहीं। यह विश्वास अनादि काल से विकसित किया गया है क्योंकि ज्यादातर या सभी मामलों में जो प्रकाश में आते हैं, वह एक पुरुष है जिसने एक महिला पर उत्पीड़न किया और कभी विपरीत नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी पुरुष का यौन उत्पीड़न किया जा सकता है, अधिकांश लोग “नहीं” का उत्तर इस विश्वास के कारण देते हैं कि किसी व्यक्ति का कभी भी बलात्कार या यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है और यह विषय अपने आप में एक हास्यास्पद (रिडिक्यूलस) विषय है।

पुरुषों और लड़कों के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न को इतने लंबे समय तक एक “डार्क सीक्रेट” रखा गया है कि अब समाज या तो इस बात से बेखबर है या इस तरह की घटनाओं से आंखें मूंद लेता है। सामाजिक दबाव, अविश्वास का डर और सामाजिक प्रतिक्रिया यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुष को इन कठिन और दर्दनाक घटनाओं के बारे में किसी से भी बताने से रोकती है, अपराधियों को अपने शिकार का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

जब हम इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मात्रा की तुलना करते हैं, तो हम पाएंगे कि इस विषय पर अधिकांश जानकारी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन पुरुषों के अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करना मुश्किल है, जिन्होंने अपने जीवन में किसी समय यौन उत्पीड़न का सामना किया है। अगर हम विकिपीडिया पर ‘भारत में बलात्कार’ खोजते हैं, तो पहली पंक्ति में ही महिलाओं के बलात्कार के बारे में ही बात की जाती है। इसमें कहा गया है, “बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है।” बलात्कार जैसे मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न एक लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) अपराध है और पुरुषों के साथ भी होता है। केवल एक लिंग के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरे की समस्याओं की उपेक्षा करना किसी भी तरह से उचित या न्यायसंगत नहीं है। पुरुषों के लिए गलत धारणा के कारण पीड़ित होना अन्यायपूर्ण और अनुचित है कि उनका यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है।

पुरुषों और लड़कों का यौन उत्पीड़न किसी भी अन्य अपराध की तरह अक्सर होने वाला अपराध है, जिस पर लोगों और कानून निर्माताओं (मेकर्स) को ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि कुछ लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि पुरुषों का बलात्कार जेलों में होता है, अधिकांश लोग यह सोचने की भी परवाह नहीं करते हैं कि पुरुषों और लड़कों के खिलाफ यौन उत्पीड़न जितना वे सोचते हैं या जानना चाहते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक (ब्रॉडर) तरीके से होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत एक ही लिंग के वयस्कों (एडल्ट) के बीच सहमति से यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी भी भारत में कई लोगों द्वारा देखा जाता है जो अभी भी समलैंगिकता (होमोसेक्सुअलिटी) को एक वर्जित (टैबू) और एक रोग मानते है जिसका अर्थ है कि समलैंगिकों को सशक्त (एंपावर) होने और अपने अधिकार पाने के लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए, भारत जैसे देश में, जहां दो साल पहले, लोग समलैंगिकता को एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और इसे एक वर्जित माना जाता था, समाज के पुरुष सदस्य का किसी भी लिंग द्वारा बलात्कार किए जाने के विचार को लोगों द्वारा पहचाने जाने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है।

“पुरुष अपना ख्याल रख सकते हैं”

23 मई, 2018 के एक समाचार लेख में कहा गया है, “अकरम”, जिसका 14 साल की उम्र में एक प्रचारक द्वारा बलात्कार किया गया था, ने अपराध के भयानक विवरण (डिटेल) का खुलासा किया है। भारत में, लड़कों पर यौन उत्पीड़न के मामलों में चुप्पी की संस्कृति घिरी हुई है।” हमारे समाज में पुरुषों को मजबूत और सख्त माना जाता है, इसलिए, किसी व्यक्ति के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न किए जाने का विचार अविश्वसनीय है और इसलिए, पीड़ितों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें एक शर्मनाक व्यक्ति के रूप में माना जाता है जो एक पुरुष नहीं हो सकता। “एक आदमी बनो” वह शब्द है जिसे हर लड़के ने सुना है। जब भी वह रोता है, जब भी उसे चोट लगती है, जब भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो उससे कहा जाता है, “लड़की की तरह व्यवहार मत करो, पुरुष बनो।” समाज में पुरुषों की इस परवरिश ने जहरीली मर्दानगी (टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी) को जन्म दिया है। अर्बन डिक्शनरी में परिभाषित जहरीली मर्दानगी का अर्थ है “एक सामाजिक विज्ञान शब्द जो पुरुष लिंग भूमिका के बारे में एक संकीर्ण दमनकारी (नैरो रिप्रेसिव) प्रकार के विचारों का वर्णन करता है जो मर्दानगी को अतिरंजित (एक्सएग्रेगेटेड) मर्दाना लक्षणों के रूप में परिभाषित करता है जैसे हिंसक, भावनात्मक, यौन रूप से आक्रामक, आदि बनो। यह भी सुझाव देता है कि जो पुरुष बहुत अधिक भावुक होते हैं या शायद पर्याप्त हिंसक नहीं होते हैं या वे सभी काम नहीं करते हैं जो “असली पुरुष” करते हैं, उनका “मैन कार्ड” छीन लिया जाता है। 

यह एक कलंक बन गया है जब एक आदमी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है जो एक और कारण है कि प्राचीन काल से पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह सबसे बुरी चीजों में से एक है जो हम एक आदमी के लिए कर सकते हैं, यानी उसे खुद न होने दें क्योंकि उसे लैंगिक भूमिकाएं पूरी करनी हैं। “हमारा पितृसत्तात्मक समाज पुरुषों को मजबूत सेक्स मानता है और उम्मीद करता है कि पुरुष अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। बहुत से पुरुष जो बाल यौन शोषण से बच गए हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, “आपने उसे क्यों नहीं पीटा?  आप एक आदमी हैं!”  

पुरुषों और पुरुष बच्चों के यौन उत्पीड़न के एक ही विषय के संबंध में, एक प्रश्नावली तैयार की गई और 16 से 60 साल की उम्र के विभिन्न लोगों को परिचालित (सर्कुलेट) की गई है। प्रश्नावली का उत्तर देने वाले अधिकांश लोग 20 वर्ष के छात्र थे, जबकि उनमें से कुछ बैंकर, गृहिणी, शिक्षक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि थे।

प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वेक्षण (सर्वे) का उत्तर देने वाले अधिकांश लोगों को पता है कि पुरुषों का भी यौन उत्पीड़न किया जा सकता है और यह केवल महिलाओं का ही नहीं होता है। भले ही टेलीविजन या अखबार में किसी व्यक्ति के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न के बारे में शायद ही कोई खबर या मामले हों, ऐसे उदाहरण हैं जहां पुरुष सामने आए हैं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन में यौन उत्पीड़न के अपने अनुभवों के बारे में खुल कर बताया हैं।

प्रश्न, “क्या पुरुषों और लड़कों का भी बलात्कार किया जाता है और उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है?” प्रश्नावली में पूछा गया था जिसमें 115 प्रतिक्रियाएं (रिस्पॉन्स) थीं। 115 में से 107 लोगों ने सहमति व्यक्त की कि पुरुषों और लड़कों का भी यौन उत्पीड़न किया जा सकता है, जबकि 8 लोगों ने अन्यथा उत्तर दिया। उनमें से 2 की अपनी राय थी, जो थी, “दुर्लभ (रेयर) मामलों में… 30-40 प्रतिशत मामले…लेकिन शिकायतें दर्ज नहीं की जाती।”, “कभी-कभी, महिलाओं की तुलना में नहीं।”

सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं के अनुसार, पुरुषों और लड़कों का यौन उत्पीड़न मौजूद है, लेकिन यह महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न जितना सामान्य नहीं है। जैसा कि सर्वेक्षण का उत्तर देने वाले व्यक्ति में से एक ने भी लिखा है, “पुरुषों और लड़कों का यौन उत्पीड़न कभी-कभी होता है, महिलाओं की तुलना में कई बार नहीं।”

इंग्लैंड और वेल्स के अपराध सर्वेक्षण (सीएसईडबल्यू) के अनुसार, “वर्ष 2017 में, मार्च के महीने तक, 20% महिलाएं और 4% पुरुष थे, जिन्होंने 16 साल की उम्र से यौन उत्पीड़न का अनुभव किया, जो 3.4 मिलियन महिलाओं के बराबर है और 631,000 पुरुष पीड़ित है।”

एक अन्य प्रश्न में, “क्या पुरुषों और लड़कों का बलात्कार असामान्य/दुर्लभ है?” 115 में से 52 लोगों ने उस विकल्प का चयन किया जिसमें कहा गया था कि “हाँ, यह असामान्य/दुर्लभ है” जबकि, 115 में से 62 लोगों ने “नहीं, यह असामान्य/दुर्लभ नहीं है” चुना और एक व्यक्ति ने उस विकल्प का चयन किया जिसमें कहा गया था, “पुरुषों के बलात्कार जैसी कोई बात नही है।”

53.9% का मानना ​​है कि पुरुषों और लड़कों के साथ बलात्कार कोई असामान्य अपराध नहीं है और यह जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक बार होता है, जबकि, 45.2% का मानना ​​है कि पुरुषों का बलात्कार इतना सामान्य नहीं है और दुर्लभ है।

इस सवाल का सटीक जवाब “क्या पुरुषों और लड़कों के साथ महिलाओं की तरह बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया जाता है या नहीं?” अभी भी अनुत्तरित (अनआंसर्ड) है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर किसी भी निश्चितता के साथ देने के लिए अभी तक कहीं भी अधिक जानकारी एकत्र नहीं हुई है। हालांकि, प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से, यह स्पष्ट है कि पुरुष और लड़के भी यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं और इससे प्रतिरक्षित (इम्यून) नहीं होते हैं।

भले ही महिलाओं में पुरुषों की तुलना में यौन उत्पीड़न की संभावना अधिक होती है, लेकिन यह इस तथ्य को नकारता नहीं है कि पुरुषों और लड़कों का भी यौन उत्पीड़न किया जाता है और उन्हें उत्पीड़न की रिपोर्ट करने और न्याय पाने के लिए समान महत्व और अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि यौन उत्पीड़न एक लिंग-तटस्थ अपराध है और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 15(1) के तहत एक मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राईट) भी है।

यौन उत्पीड़न के रूप में क्या मायने रखता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, बाल यौन शोषण (सेक्शुअल एब्यूज) एक बच्चे की यौन गतिविधि में शामिल होना है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, सूचित सहमति देने में असमर्थ है, या जो समाज के कानूनों या सामाजिक टैबू का उल्लंघन करता है। इस विषय पर एक अंतहीन खामोशी है और बहुत बड़े प्रतिशत लोगों को लगता है कि बाल यौन शोषण केवल लड़कियों के साथ होता है।” 

अधिकांश लोग कहेंगे कि किसी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना यौन उत्पीड़न है, लेकिन वे जो नहीं जानते हैं वह यह है कि यौन उत्पीड़न एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें छोटी चीजें भी शामिल हैं जैसे कि किसी के सामने कपड़े उतारना। पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न में कई ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो समाज में ज्यादातर लोगों को नहीं पता हैं। जब कोई महिला किसी पुरुष को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है, तो यह उस महिला द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न है। हालांकि, लोग आमतौर पर इसे यौन उत्पीड़न नहीं मानते हैं और अगर आदमी शिकायत करता है, तो उसे “आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, आपको इसका आनंद लेना चाहिए!” जैसी टिप्पणियां प्राप्त होंती है। इसे अक्सर एक मजाक के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, यह एक आम बात हो गई है। पुरुष नहीं जानते कि यौन उत्पीड़न क्या मायने रखता है और जब उनके साथ ऐसा होता है, तो वे स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि यह सामान्य है और अगर वे असहज हो जाते हैं, तो वे मानते हैं कि उनके साथ मनोवैज्ञानिक या यौन रूप से कुछ गलत है। इसलिए, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न के रूप में क्या मायने रखता है और इसे स्वीकार करें और जितनी जल्दी हो सके मदद के लिए पहुंचें।

जब मैंने सवाल पूछा, “आपके लिए यौन उत्पीड़न के रूप में क्या मायने रखता है?” मेरे दोस्तों के लिए, उन सभी के अलग-अलग जवाब थे लेकिन उन जवाबों में एक बात कॉमन थी, वो है जबरदस्ती सेक्स। यौन उत्पीड़न क्या है, इस बारे में अनभिज्ञता (अनअवेयरनेस) का स्तर चौंकाने वाला है।

अलग-अलग उम्र और पेशे के लोगों को प्रसारित (सर्कुलेट) प्रश्नावली में एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि “पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न के अंदर क्या आता है?” और विकल्प थे,

  • स्त्री पुरुष के सामने कपड़े उतारती है और वह असहज हो जाता है।
  • महिला पुरुष के यौन अंग को छूती है।
  • महिला एक पुरुष को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए बहकाती है।
  • यौन संबंध में शामिल होना जो आदमी नहीं चाहता है।
  • महिला पुरुष के यौन अंग पर टिप्पणी करती है।
  • एक पुरुष को किसी महिला द्वारा यौन संबंध के लिए लुभाया या बहकाया जाता है।
  • ऊपर के सभी।
  • इनमे से कोई भी नहीं
  • अन्य…” जिसमें, 58.3% ने कहा है कि उनका मानना ​​है कि ऊपर दिए गए सभी विकल्पों को यौन उत्पीड़न के रूप में गिना जाता है। “अन्य” विकल्प में दी गई राय में से एक का कहना है कि पुरुष को ब्लैकमेल करने जैसे कई अन्य तरीके हैं, जबकि 40% का मानना ​​​​है कि केवल महिला ही एक पुरुष को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने और उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करती है जो पुरुष नहीं चाहता था।

यह जरूरी नहीं है कि केवल एक महिला ही किसी पुरुष का यौन शोषण कर सकती है। यह एक पुरुष भी हो सकता है जो किसी अन्य पुरुष या लड़के के खिलाफ यौन उत्पीड़न का अपराधी है।

यौन उत्पीड़न के अंदर क्या आता है, इसके बारे में एक अन्य प्रश्न प्रश्नावली में केस स्टडी के रूप में पूछा गया जो नीचे दिया गया है।

चूंकि यह एक आम धारणा है कि पुरुषों का यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मजबूत लिंग हैं, हम देख सकते हैं कि 7.8% ने कहा है कि कर्मचारी ‘A’ ने अपने मालिक सुश्री ‘B’ के लिए स्वेच्छा से यौन एहसान (फेवर) किया और 5 लोगों ने कहा है कि यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं था। 87.8% का मानना ​​है कि यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न था क्योंकि प्रबंधक (मैनेजर) के पद पर पदोन्नत (प्रोमोट) होने के लिए ‘A’ को कुछ यौन एहसानों के लिए कहा गया था।

अगला सवाल यह था कि क्या 4 अलग-अलग विकल्पों में किसी की गलती थी, जो कहते हैं, 

  1. हाँ, यह श्री B की गलती थी।
  2. हाँ, यह श्री B और A दोनों की गलती थी।
  3. हाँ, यह A की गलती थी।
  4. नहीं, यह किसी की गलती नहीं थी” जिसमें, 76.5% ने कहा है कि यह श्री B की गलती थी क्योंकि उन्होंने कार्यस्थल पर A का यौन उत्पीड़न किया था, जबकि 20% का मानना ​​​​है कि यह A और श्री B दोनों की गलती थी। 2 लोगों ने कहा कि  यह A की गलती थी क्योंकि वह एक आदमी है और 2 लोगों ने कहा कि ऐसा करने में किसी की गलती नहीं थी।

क्या उत्तर बदल जाएंगे यदि स्थिति बदल गई होती जहां श्री A बॉस थे और B एक महिला कर्मचारी थी और श्री A ने A से कुछ यौन पक्ष के लिए कहा था यदि वह पदोन्नति चाहती थी? संभवतः (पॉसिब्ली)।

इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि जो कुछ एक महिला के साथ होता है वह एक पुरुष के साथ भी हो सकता है। अगर एक महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, तो एक पुरुष भी कर सकता है। यदि कोई बॉस, जो किसी भी लिंग का है, किसी कर्मचारी से यौन पक्ष की मांग करता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कर रहा है और इसमें कोई अपवाद (एक्सेप्शन) नहीं है यदि कर्मचारी स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता है या इसके लिए सहमत नहीं है। ऊपर दिए गए केस स्टडी में, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि A ने वही किया था जो उसके बॉस ने उससे पूछा था, फिर भी कुछ लोगों ने जवाब दिया कि A ने स्वेच्छा से किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने माना कि चूंकि वह एक पुरुष था, इसलिए उसे एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने का मौका मिला और उसने इसे ले लिया। यहां 115 में से केवल 2 लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 7.8 अरब लोगों में अधिक होंगे।

यौन उत्पीड़न क्या है, इस बारे में लोगों की समझ के बारे में स्पष्ट होने के लिए, नीचे एक और केस स्टडी दी गई है, जिसका उत्तर उन्हीं 115 लोगों ने दिया है।

2.6% को छोड़कर, सभी का मानना ​​है कि श्रीमती X ने A के साथ जो किया वह सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि यौन उत्पीड़न था। भले ही A सिर्फ 7 साल का बच्चा था, उसे स्कूल में नग्न घूमाना यौन उत्पीड़न का कार्य है और ऐसा करने वाले शिक्षक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वह उसकी शिक्षिका थी, उसे अपने छात्रों के खिलाफ अपराध करने से छूट नहीं है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो।

यह पूछे जाने पर कि क्या उनके उत्तर बदल जाएंगे, यदि ‘A’ लड़की होती, तो उनमें से 5.2% ने हां में उत्तर दिया, जबकि 94.8% ने न में उत्तर दिया। यौन शोषण कोई लिंग और उम्र नहीं जानता, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही अच्छा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां 115 लोगों में से केवल 5.2% है, लेकिन पूरी दुनिया में यह प्रतिशत 7.8 बिलियन से अधिक होगा।

“बलात्कार पितृसत्तात्मक है”

“कई सांसदों और कुछ कार्यकर्ताओं (एक्टिविस्ट) का तर्क है कि केवल एक लिंग के सदस्य ही बलात्कार कर सकते हैं और दूसरे का बलात्कार किया जा सकता है, क्योंकि बलात्कार पितृसत्तात्मक होता है।”  

मेनका गांधी ने कहा, “बाल यौन शोषण लिंग-तटस्थ है।  जिन लड़कों का बचपन में यौन शोषण किया जाता है, वे अपना जीवन मौन में बिताते हैं क्योंकि पुरुष बचे लोगों के बोलने से जुड़ा कलंक और शर्मिंदगी होती है। यह एक गंभीर समस्या है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।”  

यह एक आम धारणा है कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में केवल पुरुष ही अपराधी होते हैं और महिलाएं पीड़ित होती हैं। यदि आप पैदल चलने वालों, फल विक्रेताओं (वेंडर), रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट हॉकर्स) वालों और आम लोगों से सामान्य रूप से पूछें कि किसका बलात्कार किया जा सकता है, तो उत्तर “महिलाएं” होगा क्योंकि पुरुषों के बलात्कार के विषय पर पर्याप्त जानकारी और जागरूकता नहीं है। यहां तक ​​कि अगर उन आम लोगों में से एक पुरुष ने अपने जीवन में बलात्कार या यौन उत्पीड़न का सामना किया है, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि यह वास्तव में बलात्कार या यौन उत्पीड़न था और भले ही वे जागरूक हों, वे इसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि यह उन्हें “कम मर्दाना” बना देगा। हालांकि, यदि आप एक महिला से एक ही सवाल पूछते हैं और यदि वह यौन उत्पीड़न की शिकार हुई है, तो संभावना है कि वह इसके बारे में खुल जाएगी और एक पुरुष की तुलना में इसे स्वीकार करेगी। इसका कारण यह है कि समाज, भले ही पीड़ित को दोष देने का अभ्यास करता है, पुरुषों के बलात्कार के बारे में महिलाओं के बलात्कार के बारे में अधिक खुला है।

भारतीय बलात्कार कानूनों के अनुसार, बलात्कार केवल एक पुरुष ही कर सकता है और एक महिला कभी नहीं।

हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या महिलाएं हमेशा यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं और पुरुष हमेशा अपराधी होते हैं, अधिकांश लोगों ने, यानी 90.4% ने जवाब दिया कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार की शिकार हमेशा महिलाएं ही नहीं होती हैं और 83.5% ने जवाब दिया कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के अपराधी हमेशा पुरुष नहीं होते लेकिन 16.5% ने उत्तर दिया कि पुरुष हमेशा बलात्कारी और अपराधी होते हैं।

बलात्कार को महिलाओं के खिलाफ किया जाने वाला पितृसत्तात्मक अपराध माना जाता है। यहां तक ​​कि मुझे भी नहीं पता था कि कुछ साल पहले पुरुषों के साथ बलात्कार होता था।यह एक सदमा था जब क्योरा.कॉम पर एक जवाब आया कि एक व्यक्ति का उसके रिश्तेदार द्वारा बलात्कार किया जा रहा है और वह समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। यह इस विषय पर मौजूद अनभिज्ञता के स्तर को दर्शाता है। इस कमी का संभावित कारण सामाजिक प्रतिक्रिया का डर है जो पुरुषों को इसके बारे में खुलने से रोकता है और जहरीली मर्दानगी जो उन्हें यह स्वीकार नहीं करने देती है कि उनका भी बलात्कार या यौन उत्पीड़न किया जा सकता है।

यह पूछे जाने पर कि “किसका बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया जा सकता है?” 100% लोगों ने उपरोक्त सभी का उत्तर दिया; इसका मतलब है कि महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों, लड़कों और ट्रांसजेंडर सभी का बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया जा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे सवाल बदला कि किस पर उत्पीड़न किया जा सकता है जवाब भी बदल गए।

यह पूछे जाने पर कि क्या कोई महिला या लड़की किसी पुरुष या लड़के का बलात्कार या यौन उत्पीड़न कर सकती है, 88.7% ने उत्तर दिया कि एक महिला या लड़की किसी पुरुष या लड़के का बलात्कार या यौन उत्पीड़न कर सकती है लेकिन उनमें से 9.6% ने उत्तर नहीं दिया जबकि एक व्यक्ति ने कहा कि पुरुषों और लड़कों के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसी कोई चीज नहीं है। पिछले प्रश्न में कि किसके साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न किया जा सकता है, उनमें से 100% ने कहा है कि सभी लिंगों का बलात्कार या यौन उत्पीड़न किया जा सकता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या महिलाएं किसी पुरुष पर उत्पीड़न कर सकती हैं, तो उनमें से 9.6% का जवाब बदल गया। इससे पता चलता है कि वे सोचते हैं कि एक पुरुष कभी-कभी शिकार हो सकता है, लेकिन जब महिलाओं के अपराधी होने की बात आती है, तो वे यह नहीं सोचते कि एक महिला के लिए पुरुष पर उत्पीड़न करना संभव है।

जब महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न किए जा रहे लिंग को हटाने के साथ एक ही प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया, तो कुछ प्रतिक्रियाएं बदल गईं। उनमें से 89.6% इस बात से सहमत हैं कि महिलाएं और लड़कियां किसी का यौन उत्पीड़न करने में सक्षम हैं, वहीं 7.8% ने इसमे असहमति जताई है। तीन लोग हैं जिन्होंने अपनी अलग-अलग राय दी है कि ऐसा करने में केवल कुछ महिलाएं ही सक्षम हैं लेकिन 100 में से केवल 2-10 महिलाएं ही सक्षम हैं।

जब आगे पूछा गया कि “पुरुष या लड़के का यौन उत्पीड़न कौन कर सकता है?” उत्तर फिर से बदल गए।

5.2% ने उत्तर दिया है कि केवल महिलाएं और लड़कियां ही पुरुषों और लड़कों का यौन उत्पीड़न या बलात्कार कर सकती हैं, 1.7% ने कहा है कि केवल पुरुष और लड़के पुरुषों और लड़कों का बलात्कार या यौन उत्पीड़न कर सकते हैं, 0.9% ने कहा है कि पुरुषों के बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं है जबकि, 90.4% का मानना ​​है कि विकल्पों में ऊपर दिए गए सभी लिंग पुरुषों और लड़कों का बलात्कार या यौन उत्पीड़न कर सकते हैं।

यहां तक ​​कि अगर पुरुषों और लड़कों के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसी कोई चीज नहीं थी, तो भी अपराधी हमेशा पुरुष नहीं होते हैं। एक महिला किसी का यौन उत्पीड़न करने में सक्षम है, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो। एक लेख, साथ ही प्रश्नावली के रूप में एकत्र किए गए प्राथमिक (प्राइमरी) डेटा में कहा गया है कि महिलाएं बलात्कार करने के साथ-साथ किसी अन्य महिला का भी यौन उत्पीड़न करने में सक्षम हैं।

“बलात्कार का गठन (कांस्टीट्यूट) क्या होता है, इसे समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे लिंग-योनि (पीनल वाजाइनल) से लेकर शिश्न-छिद्र (पीनल ओरिफिस) और फिर प्रवेश-छिद्र (पेनिट्रेटिव ओरिफिस) के रूप में विकसित हुआ है। अंतिम कानूनी परिभाषा के अनुसार, निर्भया द्वारा उसके सामूहिक बलात्कारियों के हाथों से कुंद (ब्लंट) वस्तुओं के साथ शारीरिक उल्लंघन को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्तमान भारतीय कानूनी मानकों (स्टैंडर्ड) के अनुसार भी होगा। फिर भी यदि एक भारतीय महिला को जेल होती और साथी कैदियों द्वारा भी वही उल्लंघन किया जाता, तो कोई बलात्कार नहीं होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, यह किसी न किसी रूप में उत्पीड़न-आधारित अपराध होगा, लेकिन बलात्कार नहीं, भले ही पीड़िता को उसके उत्पीड़नवरों द्वारा जबरदस्ती यौन तरीके से घुसाया गया हो। ” 

सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि भारत की कानूनी व्यवस्था भी मानती है कि महिलाएं ऐसा कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और इस प्रकार, बलात्कार की परिभाषा केवल पुरुष अपराधियों को शामिल करती है, न कि महिला जो एक बड़ी समस्या है। जब “में” में एक मामला भारतीय न्यायालय के सामने आता है जहां एक महिला ने दूसरी महिला से छेड़छाड़ की, तो न्यायालय को निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि कानून ऐसी घटनाओं को कवर नहीं करते हैं। इसे कानूनों में संशोधन की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन “मे” के साथ “हो सकता है नहीं” आता है।

ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी

जब मैंने इंटरनेट पर “भारत में बलात्कार” टाइप किया, तो मेरे फोन पर जितने भी लेख, आंकड़े और खबरें आईं, वे महिलाओं के बलात्कार की थे। फिर, मैंने “भारत में पुरुषों का बलात्कार” टाइप किया, 10 में से केवल 3 लेख सामने आए जो केवल खोज इंजन में मेरे द्वारा टाइप किए गए से संबंधित थे, एक विकिपीडिया पृष्ठ था। अन्य लेख थे, ‘द डेली बीस्ट’ से “पुरुष भारत में बलात्कार कैसे देखते हैं” जो उस दुखद और भयानक निर्भया बलात्कार मामले के बारे में बात करता है जिसने वास्तव में देश को हिलाकर रख दिया था। अन्य समाचार लेख भी थे जिसमें कहा गया था कि निर्भया सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी दी गई है और इसी तरह के थे। यह अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) परोक्ष (इंडिरेक्टली) रूप से मेरे चौथे शोध प्रश्न का उत्तर देता है, “क्या पुरुष बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट की जाती है और उन्हें एक महिला के समान महत्व दिया जाता है?”

इंटरनेट पर पाए जाने वाले कुछ समाचार लेख नीचे दिए गए हैं:

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में, एक 32 वर्षीय महिला शिक्षक को 3 साल की अवधि के लिए अपने पुरुष छात्रों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित (पब्लिश) एक लेख में कहा गया है कि “लड़कों को मोबाइल फोन जैसे गैजेट खरीदने का झांसा देने वाली महिला ने कई मौकों पर स्कूल में और घर पर ट्यूशन के दौरान उनका यौन शोषण किया था। वह उन्हें सुनसान जगहों पर भी ले गई थी और कथित तौर पर उनके अंतरंग पलों (इंटिमेट मूमेंट) की तस्वीरें और वीडियो खींच ली थी। 

द इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित एक अन्य लेख में कहा गया है कि “पुणे सिटी पुलिस ने शुक्रवार को नौवीं कक्षा के एक पुरुष छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक शारीरिक शिक्षा की शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता और उसके माता-पिता की मदद करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, “दोपहर 12:20 बजे स्कूल खत्म होने के बाद, शिक्षक कथित तौर पर लड़के को स्कूल के शौचालय में ले गई और उसका यौन उत्पीड़न किया। घर लौटने के बाद उसने अपने पिता से शिकायत की।

इंडिया टुडे में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और तीन शिक्षकों पर ग्यारहवीं कक्षा के छात्र का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया है, ‘पुलिस के मुताबिक, लड़के के पास मोबाइल फोन है या नहीं, इसकी तलाशी लेने की आड़ में शनिवार को तीनों ने लड़के के कपड़े उतारे और उसका यौन उत्पीड़न किया।  इसके अलावा, छात्र के छोटे भाई को शिक्षकों द्वारा कथित रूप से परेशान किया गया था।” 

इंडिया टुडे के एक अन्य लेख में एक किशोर (टीनऐज) लड़के के बारे में बात की गई है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुवाया इलाके में उसके गांव के चार लोगों ने अप्राकृतिक यौनाचार (सोडमाइज्ड) किया था। पुवाया स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) जसवीर सिंह ने कहा कि लेख में कहा गया है कि, “घटना शनिवार शाम की है, जब चारों आरोपी 13 वर्षीय लड़के को जबरन एक बाग में ले गए और कथित तौर पर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया।” 

ये कुछ समाचार लेख हैं जो “भारत में पुरुषों और लड़कों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले” खोजने के बाद सामने आए। ये सभी मामले भारत में लड़कों के यौन उत्पीड़न के हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं, ऊपर उल्लिखित एक मामले को छोड़कर सभी एक स्कूल शिक्षक के नाबालिग छात्रों के यौन उत्पीड़न के हैं। हालांकि, एक वयस्क (मेजर) पुरुष का कोई मामला नहीं पाया जाता है।

लड़कों के यौन उत्पीड़न, भले ही अक्सर लड़कियों के रूप में नहीं होते हैं, अभी भी रिपोर्ट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है, लेकिन भारत में पुरुषों के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की रिपोर्ट नहीं की जाती है क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के कुछ हिस्से को हटाने वाले समलैंगिकता के फैसले से पहले, एक कानून था जो एक ही लिंग के बीच यौन संभोग को प्रतिबंधित करता था जिसे कोर्ट में सोडोमी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था लेकिन अब, निर्णय के बाद, वही यौन संभोग है अवैध नहीं है जो पुरुष बलात्कार के मामलों को दर्ज करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

इस दावे का समर्थन करने के लिए, परिचालित प्रश्नावली के एक प्रश्न का उत्तर नीचे संलग्न (अटैच) है। सवाल है, “क्या पुरुषों और लड़कों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जाते हैं?”

यह पूछे जाने पर कि क्या पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए, 72.2% लोगों ने न में उत्तर दिया, जबकि उनमें से 27% ने हां कहा।

पुरुषों के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की उतनी बार रिपोर्ट नहीं की जाती, जितनी महिलाओं और लड़कियों की होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसा ही एक कारण भारतीय समाज और यह कलंक हो सकता है कि पुरुषों को किसी चीज खासकर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।

जहरीली मर्दानगी जो इस तरह के पालन-पोषण का परिणाम है कि “मर्द को कभी दर्द नहीं होता” एक और कारण है जो समाज के पुरुषों को यह स्वीकार करने से रोकता है कि उनके साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसा कुछ हो सकता है, और इसकी रिपोर्ट करने के बजाय, वे और भी अधिक आक्रामक (एग्रेसिव) और हिंसक हो जाते हैं और अपने प्रियजनों और करीबी लोगों पर इसे बाहर निकालने की अधिक संभावना रखते हैं। यह भारतीय महिलाओं द्वारा अपने घरों में होने वाली घरेलू हिंसा का एक कारण भी हो सकता है।

एक पुरुष होना सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है जिसे एक पुरुष प्राप्त कर सकता है। जब एक आदमी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह केवल एक आदमी होगा यदि वह कभी रोता नहीं है और एक नरम व्यक्ति होता है, तो वह पालन-पोषण का पालन करता है और कभी भी अपनी भावनाओं को किसी को नहीं दिखाता है। इसलिए, जब उसके साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसा कुछ होता है, तो वह इसे अपने पास रखता है और इसे किसी के साथ साझा नहीं करता है, यहां तक ​​कि अपने परिवार और दोस्तों को भी इस डर से साझा नहीं करता है कि उनके परिवार और  साथियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाएगा।

यदि वह अपने साथ हुए बलात्कार और यौन उत्पीड़न के बारे में बोलता है, जो आज भी भारतीय समाज में एक और कलंक है, तो समलैंगिक कहा जाता है। पुरुष, जब ऐसी घटनाओं के बारे में बोलते हैं, तो शायद ही उन पर विश्वास किया जाता है। यह अविश्वास उन्हें मामलों की रिपोर्ट नहीं करने और यातना (टॉर्चर) को सेहने के लिए अपने पास रखता है। मेरा मानना ​​है कि भारत में पुलिसकर्मी भी ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं करते हैं, भले ही कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न या बलात्कार के मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाता हो, क्योंकि आम धारणा है कि पुरुषों का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। यह रूढ़िवादिता (स्टीरियोटाइप) और किसी व्यक्ति के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न के पीछे का कलंक मुख्य कारण है कि ऐसे मामले सामने नही आते हैं और अपराधियों को बिना किसी डर के पुरुषों के खिलाफ इस तरह के कार्यों को जारी रखने के लिए साथ दे रहे हैं।

भारत में बलात्कार कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है, एक व्यक्ति को “बलात्कार” करने के लिए कहा जाता है यदि वह:

  1. किसी महिला की योनि (वजाइना), मुंह, मूत्रमार्ग (यूरेथरा) या गुदा (एनस) में किसी भी हद तक अपने लिंग का प्रवेश करता है या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है;  या
  2. किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, सम्मिलित (इंसर्ट) करता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है;  या
  3. एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर (मैनिपुलेट) करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी हिस्से में प्रवेश हो सके या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर हो;  या
  4. एक महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के तहत आने वाली परिस्थितियों में उसे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है: 

पहला: उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा: उसकी सहमति के बिना।

तीसरा: उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट के डर से डालकर प्राप्त की गई है।

चौथा: उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक पुरुष है जिससे वह खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है।

पाँचवाँ : उसकी सम्मति से जब ऐसी सहमति देते समय, मानसिक अस्वस्थता (अनसाउंडनेस ऑफ माइंड) या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य मूढ़तापूर्ण (स्टूपेफाइंग) या अहानिकर (अनहॉलसम) पदार्थ के प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) के कारण, वह उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिस पर वह सहमति देती है।

छठा: उसकी सहमति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो।

सातवां: जब वह सहमति देने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) 1: इस धारा के उद्देश्य के लिए, “योनि” में लेबिया मेजोरा भी शामिल होगा। स्पष्टीकरण 2: सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक (नॉन वर्बल) संचार (कम्यूनिकेशन) के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा को संप्रेषित (कम्युनिकेट) करती है: बशर्ते कि एक महिला जो शारीरिक रूप से इस कार्य का विरोध नहीं करती है प्रवेश को केवल इस तथ्य के कारण यौन गतिविधि के लिए सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा।

अपवाद (एक्सेप्शन) 1: चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।

अपवाद 2: पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसकी पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं है।”

इस परिभाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुसार, बलात्कार केवल एक पुरुष द्वारा किया जा सकता है, एक महिला के खिलाफ, न कि दूसरे तरीके से।

हालांकि, इससे पहले, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 में अप्राकृतिक (अननैचरल) यौन संबंध के बारे में बात की गई थी जिसमें सोडोमी शामिल था। धारा में कहा गया है, “अप्राकृतिक अपराध: जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध रखता है, उसे [आजीवन कारावास] या दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण: प्रवेश इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक शारीरिक संभोग का गठन करने के लिए पर्याप्त है।” लेकिन बाद में 2018 में, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एआईआर 2018 एससी 4321 के ऐतिहासिक फैसले में, भारत में समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध से मुक्त कर दिया था। इस फैसले के बाद, भारत में पुरुषों को बलात्कार से बचाने वाले बलात्कार कानूनों के बारे में एक समस्या थी। चूंकि पुरुषों के बलात्कार पर ध्यान केंद्रित करने वाला कोई अन्य कानून नहीं था, जिसे भारत में कानूनी शर्तों में सोडोमी कहा जाता है, आई.पी.सी की धारा 377 एक सुरक्षा थी। भारत में एक ही तरह के लिंग के साथ यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के बाद पुरुषों के लिए यह साबित करना मुश्किल होगा कि दूसरे पुरुष के साथ किया गया यौन संबंध सहमति से हुआ था या नहीं। इससे पुरुषों के लिए पुरुषों का बलात्कार करना और इससे बचना आसान हो जाता है क्योंकि आई.पी.सी की धारा 375 केवल महिलाओं को बलात्कार से बचाती है, पुरुषों को नहीं।

द गार्जियन के एक लेख में, यह कहा गया है कि “भारत सरकार द्वारा बाल यौन शोषण से बचे पुरुषों का अध्ययन करने के लिए एक फिल्म निर्माता ने कहा है कि लड़कों के रूप में पुरुषों के साथ क्या होता है, इस बारे में देश में उदासीनता (इंडिफरेंस) की संस्कृति है। इंसिया दारीवाला अनसुलझे पुरुष आघात (ट्रॉमा) और बाद के जीवन में इसके प्रभाव के बीच संबंधों की जांच कर रहा है, 160 भारतीय पुरुषों के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण (सर्वे) से पता चला है कि 71% उत्तरदाताओं (सर्वाइवर) का बच्चों के रूप में यौन शोषण किया गया था। पिछले महीने, भारत की महिला और बाल विकास मंत्री, मेनका गांधी ने पहली बार यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा को लिंग-तटस्थ बनाने के लिए कानून में संशोधन किया। उन्होंने एक अन्य गैर-लाभकारी संगठन के साथ दारीवाला और होप फाउंडेशन को पुरुष यौन शोषण का गहन अध्ययन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है।

कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ (ट्रीटी) हो सकती हैं जो पुरुष बलात्कार और यौन उत्पीड़न की समस्या और मुद्दे को कवर करती हैं, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो पुरुष बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर केंद्रित हो। बच्चों को यौन उत्पीड़न और बलात्कार से बचाने के लिए पॉक्सो की तरह कानून हैं, लेकिन लड़कियों के लिए है। मेनका गांधी ने उपर्युक्त लेख में कहा है कि ये कानून लिंग-तटस्थ होने चाहिए और पुरुष बच्चों को बलात्कार और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए संशोधन (अमेंडमेट) करेंगे लेकिन पुरुषों को बलात्कार और यौन उत्पीड़न की सुरक्षा के लिए लिंग-तटस्थ कानून बनाने की कोई चर्चा नहीं है। भारत में लिंग-तटस्थ बलात्कार कानून बनाने के एक सुझाव को इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि यह महिलाओं के बलात्कार के रूप में प्रचलित नहीं है और जब जरूरत होगी, अधिकारी इसके बारे में सोचेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे और कार्य करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत में लिंग तटस्थ कानून होना चाहिए, 99.1% लोगों ने हां कहा है।

जबकि 0.8% का मानना ​​है कि इस तरह के उपायों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बलात्कार सिर्फ एक महिला या लड़की के साथ ही हो सकता है न कि पुरुषों के साथ।

भले ही पुरुषों के बलात्कार जैसी कोई बात न हो, उस देश में लिंग-तटस्थ कानून होना चाहिए जहां संविधान स्वयं समानता की बात करता है और लिंग या किसी अन्य चीज के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे जल्द से जल्द संबोधित किया जाना चाहिए।

पुरुष कैसे सामना करते हैं

पुरुषों, जहरीली मर्दानगी और उनकी रूढ़िबद्ध परवरिश के कारण कि पुरुष नरम नहीं होते हैं, माना जाता है कि वे महिलाओं की तुलना में अधिक आक्रामक लिंग हैं। हालांकि यह संभावना है कि सभी लिंग समान रूप से यौन उत्पीड़न और बलात्कार का जवाब देते हैं और उनका सामना करते हैं, जैसे की आत्महत्या, शर्म, अपराधबोध (गिल्ट), अवसाद (डिप्रेशन), आघात, भय, भ्रम, आत्म-दोष, आदि, में पुरुषों के अधिक आक्रामक होने की संभावना है और ऐसी घटनाओं के प्रति महिलाओं की तुलना में गुस्से के माध्यम से प्रतिक्रिया करते है। यह न केवल उन पर बल्कि उनके पूरे परिवार और उनके करीबी लोगों को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह गुस्सा कभी-कभी उन पर निकाला जाता है। वे निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि उनके साथ क्या हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कैसे संभव है कि ऐसा कुछ अपने जैसे व्यक्ति के साथ हुआ, जिसे हमेशा यह विश्वास दिलाया गया कि वह मजबूत और मर्दाना है और ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हो सकता है। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुष भी नशेड़ी और शराबी बनने की अधिक संभावना रखते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वे पर्याप्त पुरुष नहीं हैं या उनमें समलैंगिकता का भय हो सकता है।

“यौन उत्पीड़न के दौरान पुरुष शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी एक पुरुष उत्तरजीवी के लिए यह पहचानना अधिक कठिन बना सकती हैं कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। कुछ पुरुष यौन उत्पीड़न के दौरान इरेक्शन या इजेकुलेट कर सकते हैं, और बाद में भ्रमित महसूस कर सकते हैं कि शायद इसका मतलब है कि उन्होंने अनुभव का आनंद लिया, या दूसरों को विश्वास नहीं होगा कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। वास्तव में, इरेक्शन और इजेकुलेट विशुद्ध (प्यूरली) रूप से शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जो कभी-कभी तीव्र भय या दर्द के कारण होती हैं। वास्तव में, कुछ अपराधी अपने पीड़ितों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की इच्छा से जानबूझकर अपने शिकार को संभोग सुख में हेरफेर करेंते है। उत्तरजीवी को रिपोर्ट करने या मदद मांगने से दूर करने के लिए उत्पीड़न के बाद अपराधी इस हेरफेर को जारी रख सकते है। यौन उत्पीड़न के दौरान इरेक्शन या इजेकुलेट की शारीरिक प्रतिक्रिया किसी भी तरह से यह इंगित (इंडिकेट) नहीं करती है कि उस व्यक्ति ने अनुभव का आनंद लिया या उसने ऐसा करने के लिए कुछ किया या इसकी अनुमति दी।

लोगों के लिए, इरेक्शन का मतलब है कि पुरुष यौन उत्तेजित है। जबकि, जैविक (बायोलॉजिकली) रूप से, यह एकमात्र ऐसा समय नहीं है जब किसी पुरुष को इरेक्शन होता है, दर्द एक और कारण हो सकता है। यह अपराधी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है जिससे आदमी को यह विश्वास हो जाता है कि उसने यौन अनुभव का आनंद लिया है जो बदले में पीड़ित को भ्रमित करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसने वास्तव में अनुभव का आनंद लिया, भले ही वह इसमें भाग नहीं लेना चाहता था और इसके बारे में निश्चित नहीं है और इसलिए, वे इसके बारे में पूरे समय चुप रहते हैं और खुद ही इससे निपटते हैं। यह उन्हें हताशा और भ्रम और क्रोध की ओर ले जाता है और फिर यह उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। यह उनके काम, सामाजिक, प्रेम और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है, जो उन्हें अवसाद में ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे आत्महत्या जैसे कठोर उपाय करते हैं।

ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यौन उत्पीड़न क्या होता है और उनके साथ ऐसा कब हो जाता है, ये समझ नहीं पाते हैं।

अपनी प्रश्नावली में, मैंने लोगों से पूछा कि क्या उनका कभी यौन उत्पीड़न हुआ है।

57 पुरुष और 58 महिला उत्तरदाताओं ने प्रश्नावली में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। उनमें से 1.7% को यह नहीं पता था कि यौन उत्पीड़न क्या है, 27% ने अपने जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का सामना किया है, जबकि 7.8% लोग इसके बारे में खुलकर बात करने में सहज नहीं थे, भले ही प्रश्नावली को गुमनाम भरा जाना था।

यौन उत्पीड़न पर यह चुप्पी एक काला निशान है जिस पर समाज को ध्यान देने की जरूरत है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वे यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुष रिश्तेदार के बारे में जानते हैं, वहां 20.9 फीसदी लोगों ने कहा कि वे जानते हैं और 7% ने कहा कि उनके परिवार ऐसी चीजों के बारे में खुले नहीं हैं, जो एक और कारण है कि लोग, खासकर पुरुष,  इस तरह की बातों के बारे में न बताए क्योंकि उनके परिवार ऐसी घटनाओं पर चुप रहते हैं या तो पीड़ितों को ही दोष देते हैं। 115 लोगों में से 20.9% इस बात से सहमत हैं कि वे अपने पुरुष रिश्तेदार के यौन उत्पीड़न के बारे में जानते हैं। जब बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाएगा तो यह संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी और यह अभी भी एक अल्पमत (अंडरस्टेटमेंट) ही होगी क्योंकि तब भी लोग इसके बारे में नहीं बताएंगे। ऐसे विषयों पर परिवारों में खुले दिमाग से चर्चा करने की आवश्यकता है ताकि परिवार और समाज के पुरुष सदस्यों को भी पता चले कि यह लिंग-तटस्थ अपराध है और किसी के साथ भी हो सकता है, यहां तक ​​कि उनके साथ भी।

निष्कर्ष

सिर्फ इसलिए कि पुरुषों से सख्त और मजबूत होने की उम्मीद की जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है जिनका सामना महिलाएं अपने दैनिक जीवन में करती हैं। जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें पुरुषों के अधिकारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, न कि दूसरे के उत्थान (अपलिफ्ट) के लिए दूसरे लिंग की उपेक्षा करना। केवल एक लिंग पर ध्यान केंद्रित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का अन्याय और उल्लंघन है।

इस प्रश्नावली के साथ, यह स्पष्ट है कि प्रश्नावली का उत्तर देने वाले लोगों का एक उच्च प्रतिशत यह मानता है कि पुरुष और लड़के भी यौन उत्पीड़न के लिए प्रवृत्त (प्रॉन) होते हैं और इससे प्रतिरक्षित (इम्यून) नहीं होते हैं, और यौन उत्पीड़न के अपराधी हमेशा पुरुष ही नहीं होते हैं, यह अन्य लिंग भी होते है। ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इस बात से अवगत नहीं हैं कि पुरुषों और लड़कों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न एक मिथ नहीं बल्कि एक वास्तविकता है।

“पुरुष और महिला दोनों जीवित बचे लोगों के अस्तित्व के संबंध में, अटलांटा में अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र ने अनुमान लगाया है कि 18.3% अमेरिकी महिलाओं और 1.4% अमेरिकी पुरुषों ने अपने जीवन में किसी बिंदु पर बलात्कार का अनुभव किया है। अपराध की रिपोर्ट करने से जुड़े कलंक के कारण दोनों प्रतिशत को कम करके आंका जाने की संभावना है।”

फिल्में और टीवी धारावाहिक भी इन रूढ़ियों को बनाने और पुरुषों के यौन उत्पीड़न को सामान्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि लोग इसे अब यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं पहचानते हैं। एक महिला को पुरुष के सामने कपड़े उतारना, उसके यौन अंग पर टिप्पणी करना, उसे अनुचित तरीके से छूना, महिला का किसी पुरुष के साथ जबरन यौन संबंध बनाना आदि फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाया जाता है जैसे कि ये सामान्य चीजें हैं जो एक पुरुष पसंद करेंगे, जबकि वास्तव में, ये चीजें पुरुषों को असहज करती हैं और यौन उत्पीड़न के रूप में गिना जाती है। इन चीजों को इस हद तक सामान्य कर दिया जाता है कि अगर कोई आदमी ऐसी घटनाओं का सामना करता है और शिकायत करता है, तो उसे कहा जाता है कि वह इसका आनंद उठाए। एक महिला का ध्यान आकर्षित करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने की शिकायत करने के लिए उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। आइटम सॉन्ग एक और उदाहरण हैं।

यह बहस नहीं है कि पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न और बलात्कार मौजूद हैं। लेकिन इसे आगे होने से कैसे रोका जाए, इसका समाधान खोजने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पहली चीज जो की जा सकती थी वह जागरूकता पैदा करना है कि पुरुषों और लड़कों के साथ भी बलात्कार किया जाता है और यौन उत्पीड़न भी किया जाता है और यह कोई मिथ नहीं है। दूसरा तरीका लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) कानून बनाना है जो पुरुषों और लड़कों को यौन उत्पीड़न और बलात्कार से बचाएगा और यह रूढ़िवादिता कि बलात्कार पितृसत्तात्मक है और केवल महिलाओं और लड़कियों के साथ ही हो सकता है क्योंकि पुरुष मजबूत हैं और ऐसे अपराधों का शिकार नहीं हो सकते हैं। समाज की जहरीली मानसिकता को बदलने की जरूरत है और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है।

संदर्भ

  • The Crime Survey for England and Wales (CSEW), About Sexual Violence, Rape Crisis England and Wales.
  • Navtej Singh Jauhar vs Union of India, (AIR 2018 SC 4321)

 

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here