यह लेख आरजीएनयूएल की Ninisha Agarwal ने लिखा है। यह लेख इंडियन पीनल कोड के तहत जनरल एक्सेप्शंस पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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आईपीसी के तहत जनरल एक्सेप्शंस
एक अन्य ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम आदलत ने 15 से 18 साल की उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध (सेक्स) को अपराध घोषित कर दिया। अदालत ने बलात्कार कानून में एक एक्सेप्शन को पलट दिया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी के साथ 15 साल और उससे अधिक उम्र, की सहमति के बिना यौन संबंध रखने की अनुमति दी गई थी, जिसमें सजा भी शामिल है। एनजीओ इंडिपेंडेंट थॉट ने अदालत में एक जनहित पी.आई.एल दायर की जिसने इस फैसले का मार्ग प्रशस्त (पेव्ड) किया और यह नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में भी लागू होगा। क्रिमिनल लॉ भारत में ऐसे प्रकार के मामलों से संबंधित है जो उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों (सेक्शंस) में विभाजित हैं।
क्रिमिनल लॉ में विभिन्न दंड शामिल हैं जो हर मामले में अलग-अलग होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा मिले। इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), 1860 चैप्टर IV “जनरल एक्सपेक्टेशंस” के तहत बचाव को मान्यता देता है। धारा 76 से 106 इन बचावों को कवर करती है जो इस धारणा पर आधारित हैं कि एक व्यक्ति किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी (लाइबल) नहीं है। ये बचाव उस समय की परिस्थितियों, व्यक्ति की मेंस रिआ और उस आरोपी की कार्रवाई की तर्कसंगतता (रीजनेबिलिटी) पर निर्भर करते हैं।
चैप्टर IV का उद्देश्य
हर अपराध निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) नहीं होता, उनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जब आईपीसी का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया गया था, तो यह मान लिया गया था कि आपराधिक मामलों में कोई एक्सेप्शंस नहीं था जो एक बड़ी खामी थी। इसलिए पूरी अवधारणा (कांसेप्ट) पर लागू कोड के निर्माताओं (मेकर्स) द्वारा एक अलग चैप्टर IV पेश किया गया था।
संक्षेप में, चैप्टर IV के उद्देश्य में शामिल हैं:
- एक्सेप्शनल परिस्थितियाँ जिनमें कोई व्यक्ति दायित्व (लायबिलिटी) से बच सकता है।
- क्रिमिनल एक्सेप्शंस की पुनरावृत्ति (रिपीटेशन) को हटाकर कोड निर्माण को सरल बनाना।
सबूत का बोझ (बर्डन ऑफ प्रूफ)
- आम तौर पर, अभियोजन (प्रोसेक्यूशन) को आरोपी के खिलाफ अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है।
- इंडियन एविडेंस एक्ट 1882 के लागू होने से पहले, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि मामला किसी एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता है, लेकिन एविडेंस एक्ट की धारा 105 ने दावेदार पर बोझ डाल दिया।
- लेकिन एक्सेप्शंसों में, एविडेंस एक्ट की धारा 105 के अनुसार, एक दावेदार को अपराधों में जनरल एक्सपेक्टेशंस के अस्तित्व (एक्सिस्टेंस) को साबित करना होता है।
द फैब्रिक ऑफ चैप्टर IV
आईपीसी की धारा 6
“इस पूरी कोड में, अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंडात्मक प्रावधान (पीनल प्रोविजन) और ऐसी प्रत्येक परिभाषा या दंडात्मक प्रावधान के प्रत्येक उदाहरण को जनरल एक्सपेक्टेशंस शीर्षक (टाइटल) वाले चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन के अधीन समझा जाएगा।”
जनरल एक्सपेक्टेशंस को 2 श्रेणियों (कैटेगरीज) में बांटा गया है:
एक्सक्यूजेबल एक्ट्स | ज्यूडिशियली जस्टिफिएबल एक्ट्स |
धारा 76 और 79 के तहत तथ्य (फैक्ट) की गलती। | धारा 77 और 78 के तहत एक आदेश के अनुसरण (पुर्सुएंस) में किया गया जज और एक्ट का एक कार्य। |
धारा 80 के तहत दुर्घटना। | धारा 81 के तहत आवश्यकता। |
शैशवावस्था (इनफैंसी) – धारा 82 और 83। | धारा 87,88, 89 और धारा 90 और 92 के तहत सहमति। |
पागलपन – धारा 84। | धारा 93 के तहत संचार (कम्युनिकेशन)। |
नशा (इंटॉक्सिकेशन) – धारा 85 और 86। | धारा 94 के तहत दबाव (ड्यूरेस)। |
धारा 95 के तहत ट्रिफल्स। | |
धारा 96 – 106 के तहत निजी बचाव (प्राइवेट डिफेन्स)। |
एक्सक्यूजेबल एक्ट्स
एक एक्सक्यूजेबल एक्ट वह है जिसमें व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, फिर भी उस व्यक्ति को माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अनसाउंड का व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पास मेन्स रिया नहीं था। यही अनैच्छिक नशा, पागलपन, शैशवावस्था या तथ्य की ईमानदार गलती के लिए होता है।
धारा 76 और 79 के तहत तथ्य की गलती
धारा 76 के तहत कार्य बाध्य (बाउंड) व्यक्ति द्वारा किया जाता है या तथ्य की गलती से स्वयं को कानून द्वारा बाध्य मानने में शामिल है। कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो या तथ्य की गलती के कारण, कानून की गलती से सद्भावपूर्वक (गुड फेथ) विश्वास नहीं करता है कि वह ऐसा कार्य करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। यह कानूनी कहावत “इग्नोरेंटिया फैक्टी डोथ एक्ससैट, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्ससैट” से ली गई है।
- उदाहरण: यदि कोई सैनिक अपने अधिकारी के आदेश से कानून के आदेश के अनुपालन (कन्फोर्मिटी) में भीड़ पर गोली चलाता है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 79 के अंदर कार्य न्यायोचित (जस्टीफ़ाइड) व्यक्ति द्वारा किया जाता है या तथ्य की भूल से स्वयं को न्यायोचित मानकर, कानून द्वारा सम्मिलित किया जाता है। कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून द्वारा न्यायोचित है, या जो तथ्य की गलती के कारण, न कि कानून की गलती के कारण सद्भाव में, खुद को कानून द्वारा न्यायोचित मानता है, उस विशेष कार्य को करने के लिए।
- उदाहरण: एक विचार Z एक हत्यारा है और सद्भाव में और कानून द्वारा न्यायोचित है, Z को प्राधिकरण (अथॉरिटी) के सामने पेश करने के लिए जब्त कर लेता है। A ने कोई अपराध नहीं किया है।
धारा 79 के लिए केस लॉ
किरण बेदी बनाम कमिटी ऑफ इन्क्वायरी में, याचिकाकर्ता (पिटीशनर) ने अपदस्थ (डीपोस्ड) होने से इनकार कर दिया जांच की शुरुआत में उसे विश्वास था कि वह केवल जांच के अंत में ही गवाही दे सकती है।
धारा 80 के तहत दुर्घटना
एक वैध (लॉफुल) कार्य करते समय दुर्घटना शामिल है। कुछ भी अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, बिना किसी आपराधिक इरादे या ज्ञान के वैध तरीके से और उचित देखभाल और सावधानी के साथ किया जाता है।
- उदाहरण: मान लीजिए M एक पक्षी को बंदूक से मारने की कोशिश करता है लेकिन दुर्भाग्य से ओक के पेड़ से परावर्तित (रिफ्लेक्टेड) गोली N को नुकसान पहुंच जाता है, तो M उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 80 के लिए केस लॉ
किंग एम्परर बनाम तिम्मप्पा मामले में, एक डिवीजन बेंच ने कहा कि बिना लाइसेंस वाली बंदूक से गोली चलाने से आरोपी को आईपीसी की धारा 81 के तहत बचाव का दावा करने से वंचित नहीं किया जाता है। बरी करने की अपील खारिज कर दी गई और ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा गया। अदालत की राय थी कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडियन आर्म्स एक्ट की धारा 19 (e) के तहत दी गई सजा को बढ़ाया जाए। प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट) प्रावधान के तहत उत्तरदायी था लेकिन अब नहीं है। उसने मारने के लिए बस कुछ मिनटों के लिए एक बंदूक उधार ली क्योंकि उसे लगा कि कोई जंगली जानवर उस पर और उसके साथियों पर हमला कर सकता है। सजा बढ़ाने के संबंध में अर्जी खारिज कर दी गई।
शैशवावस्था (इनफैंसी) – धारा 82 और 83
धारा 82
इसमें 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कृत्य शामिल है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कुछ भी अपराध नहीं है।
- मान लीजिए कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने बंदूक का ट्रिगर दबाया और अपने पिता की मृत्यु का कारण बना, तो बच्चा उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 83
इसमें 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र के बच्चे की अपरिपक्व (एमेच्योर) समझ का कार्य शामिल है। कुछ भी अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया जाता है, जिसने उस अवसर के दौरान अपने आचरण (कंडक्ट) की प्रकृति और नतीजों का न्याय करने के लिए अभी तक समझ की पर्याप्त परिपक्वता (मैच्योरिटी) प्राप्त नहीं की है।
- उदाहरण: मान लीजिए कि 10 वर्ष के बच्चे ने अपरिपक्वता के साये में अपने पिता को बंदूक से मार डाला, यदि वह परिपक्वता प्राप्त नहीं करता है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 83 के लिए केस लॉ
कृष्ण भगवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार में, पटना हाई कोर्ट ने यह माना कि यदि कोई बच्चा जिस पर मुकदमे के दौरान अपराध का आरोप लगाया गया है, वह 7 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या निर्णय के समय बच्चा 7 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है अगर उसे अपने द्वारा किए गए अपराध की समझ है।
पागलपन (इनसैनिटी) – धारा 84
विकृत मन (अनसाउंड माइंड) के व्यक्ति का कार्य। कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे करने के समय, दिमाग की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या वह कर रहा है जो या तो गलत है या कानून के विपरीत (एडवर्स) है।
- उदाहरण: A, जो पागल या अस्वस्थ है, ने B को चाकू से मार डाला, यह सोचकर कि यह एक मजेदार खेल है, B की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि वह कार्य और कानून की प्रकृति से अवगत नहीं था। वह विवेकपूर्ण (ज्यूडीशियसली) ढंग से सोचने में असमर्थ था।
धारा 84 के लिए केस लॉ
अशीरुद्दीन अहमद बनाम स्टेट में, आरोपी अशीरुद्दीन को किसी ने 4 साल की उम्र के अपने ही बेटे की बलि देने का आदेश दिया था। अगली सुबह वह अपने बेटे को एक मस्जिद में ले गया और उसे मार डाला और फिर अपने चाचा के पास गया, लेकिन एक चौकीदार को देखकर, चाचा को एक टैंक के पास ले गया और उन्हे कहानी सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी बचाव का दावा कर सकता है क्योंकि भले ही वह कार्य की प्रकृति को जानता था, पर उसे नहीं पता था कि क्या गलत था।
नशा (इंटॉक्सिकेशन) – धारा 85 और 86
धारा 85
अपनी इच्छा के विरुद्ध हुए नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य। कुछ भी अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे करते समय, नशे के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या वह वो कर रहा है जो या तो गलत है, या कानून के विपरीत है, बशर्ते की जिस चीज ने उसे नशा दिया था, वह उसकी इच्छा या ज्ञान के बिना अनजाने में प्रशासित (एडमिनिस्टर्ड) किया गया था।
- उदाहरण: एक मित्र द्वारा दी गई शराब को कोल्ड ड्रिंक समझकर पिया। वह नशे में धुत हो गया और घर वापस जाने पर एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। वह उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि उसकी इच्छा और ज्ञान के बिना उसे शराब पिलाई गई थी।
धारा 86
ऐसा अपराध जिसके लिए किसी विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह उन मामलों पर लागू होता है जहां किया गया कार्य अपराध नहीं है जब तक कि किसी विशेष ज्ञान या इरादे से नहीं किया जाता है, एक व्यक्ति जो नशे की स्थिति में कार्य करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि उसके पास वही ज्ञान था जो उसे होता, यदि वह नशे में न होता, जब तक कि जिस चीज ने उसे नशा दिया था, उसे उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रशासित नहीं किया गया था।
- उदाहरण: एक व्यक्ति नशे में धुत होकर किसी अन्य व्यक्ति को शराब के नशे में छुरा घोंप देता है जो उसे उसकी जानकारी या इच्छा के विरुद्ध पार्टी में दिया गया था, वह उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से नशे में उस व्यक्ति को चाकू मार दिया था, तो वह उत्तरदायी होगा।
धारा 86 के लिए केस लॉ
बाबू सदाशिव जाधव मामले में आरोपी शराब के नशे में था और पत्नी से मारपीट करता था। उसने केरोसिन डालकर आग लगा दी और आग बुझाने लगा। अदालत ने माना कि वह शारीरिक चोट का कारण बनना चाहता था जिससे धारा 299(2) और धारा 304, कोड के भाग I के तहत सजा सुनाई गई।
न्यायिक न्यायोचित कार्य (ज्यूडिशियली जस्टिफिएबल एक्ट्स)
एक न्यायोचित (जस्टीफ़ाइड) कार्य वह है जो सामान्य परिस्थितियों में गलत होता, लेकिन जिन परिस्थितियों में कार्य किया गया था, वह इसे सहनीय (टॉलरेबल) और स्वीकार्य (एक्सेप्टेबल) बनाती है।
धारा 77 और 78 के तहत एक आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य और न्यायाधीश का कार्य
धारा 77
न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य। कोई भी अपराध नहीं है, जो किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता है, जो उसे कानून द्वारा दी गई है, या जिसे सद्भावपूर्वक वह मानता है।
- उदाहरण: अजमल कसाब को मृत्युदंड देना न्यायाधीशों की न्यायिक शक्तियों के तहत किया गया था।
धारा 78
आदलत के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। ऐसा कुछ भी, जो किसी आदलत के निर्णय या आदेश के अनुसरण (परस्यूएस) में किया गया हो, या जो न्यायसंगत हो, यदि ऐसे निर्णय या आदेश के लागू रहने के दौरान किया जाता है, तो वह अपराध नहीं है, भले ही अदालत के पास ऐसा निर्णय या आदेश पास करने का कोई अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) न हो, बशर्ते कि कार्य को सद्भाव में करने वाले व्यक्ति का मानना है कि अदालत के पास ऐसा अधिकार क्षेत्र था।
- उदाहरण: आजीवन कारावास की सजा देने का आदेश पास करने वाला न्यायाधीश, यह विश्वास करते हुए कि आदलत का अधिकार क्षेत्र है, उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 81 के तहत आवश्यकता
कार्य को नुकसान पहुंचाने की संभावना है, लेकिन आपराधिक इरादे के बिना, और अन्य नुकसान को रोकने के लिए किया गया है। कोई भी बात केवल इस ज्ञान के साथ किए जाने के कारण अपराध नहीं है कि इससे नुकसान होने की संभावना है यदि यह नुकसान पहुंचाने के किसी आपराधिक इरादे के बिना किया जाता है, और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य नुकसान से रोकने या टालने के उद्देश्य से सद्भाव में किया जाता है।
- उदाहरण: एक जहाज के कप्तान ने अपनी जान बचाने के लिए 100 लोगों के जहाज की दिशा बदल दी, लेकिन बिना किसी इरादे या लापरवाही या गलती के एक छोटी नाव के 30 लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाया, वह उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि आवश्यकता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान का कारण बनता है।
धारा 81 के लिए केस लॉ
बिशम्भर बनाम रूमाल 1950 के मामले में शिकायतकर्ता बिशम्भरा ने एक लड़की नथिया से छेड़छाड़ की थी। खाचेरू, मनसुख और नाथू पर बच्ची के पिता से जुड़े आरोप हैं। चमारों ने उत्तेजित होकर भीशम्भर को दण्ड देने का निश्चय किया। रुमाल सिंह, फतेह सिंह और बलवंत सिंह ने हस्तक्षेप किया और समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने एक पंचायत जमा की और शिकायतकर्ता के काले रंग को काला कर जूता मार दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने सद्भावपूर्वक हस्तक्षेप किया था लेकिन पंचायत के पास ऐसा कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं था।
धारा 87-89 और धारा 92 के तहत सहमति
धारा 87
कार्य का इरादा नहीं है और यह ज्ञात नहीं है कि सहमति से मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है। ऐसा कुछ भी जो मृत्यु या गंभीर चोट का कारण नहीं बनता है, और जो कर्ता द्वारा नहीं जाना जाता है जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है, वह किसी भी नुकसान के कारण अपराध नहीं है, या 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को, जिसने सहमति दी है, चाहे व्यक्त (एक्सप्रेस) या निहित हो, उस नुकसान को भुगतने के लिए; या किसी ऐसे नुकसान के कारण जो कर्ता द्वारा यह जाना जा सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के होने की संभावना है जिसने नुकसान के उस जोखिम के लिए सहमति दी है।
- उदाहरण: A और E आनंद के लिए एक दूसरे की बाड़ (फेंस) लगाने के लिए सहमत हुए। इस समझौते का तात्पर्य है कि एक दूसरे की सहमति से नुकसान उठाना पड़ता है, जो इस तरह की बाड़ लगाने के दौरान बिना किसी बेईमानी के हो सकता है और यदि A खेलते समय E को काफी चोट पहुंचाता है, तो A ने कोई अपराध नहीं किया है।
धारा 87 के लिए केस लॉ
पूनई फतेमाह बनाम एंपरर में, आरोपी ने जो खुद के सपेरा होने का दावा करता था, उसने मृतक को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि वह सांप के काटने से होने वाले किसी भी नुकसान से उसकी रक्षा करने की शक्ति रखता है। मृतक ने उस पर विश्वास किया और सांप ने काट लिया और मर गया। सहमति के बचाव को खारिज कर दिया गया था।
धारा 88
कार्य जो व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव में सहमति से किया गया मृत्यु का कारण नहीं है। कुछ भी, जिसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, किसी भी ऐसे नुकसान के कारण अपराध नही है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके लाभ के लिए यह कारण हो सकता है, या कर्ता द्वारा कारित करने का इरादा है, या कर्ता द्वारा ज्ञात होने की संभावना है, यह सद्भाव में किया गया है, और जिसने सहमति दी है, चाहे वह व्यक्त या निहित हो, उस नुकसान को झेलने के लिए, या उस नुकसान का जोखिम उठाने के लिए।
धारा 88 के लिए केस लॉ
आर.पी ढांडा बनाम भूरेलाल में, अपीलकर्ता, एक चिकित्सा (डॉक्टर), ने रोगी की सहमति से मोतियाबिंद (कैटरैक्ट) के लिए एक आंख का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के परिणामस्वरूप आंखों की रोशनी चली गई। इस बचाव के तहत डॉक्टर की रक्षा की गई क्योंकि उसने सद्भाव से काम किया।
धारा 89
अभिभावक (गार्जियन) द्वारा या उनकी सहमति से किसी बच्चे या पागल व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। ऐसा कुछ भी जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लाभ के लिए, या विकृत दिमाग के, अभिभावक या उस व्यक्ति के वैध प्रभार (चार्ज) वाले अन्य व्यक्ति की सहमति से या तो व्यक्त या निहित है, एक अपराध नही है किसी भी नुकसान के कारण जो इससे हो सकता है, या कर्ता द्वारा कारित करने का इरादा है या कर्ता द्वारा उस व्यक्ति को होने की संभावना के कारण जाना जाता है।
धारा 92
सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। किसी भी नुकसान के कारण कुछ भी अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो सकता है जिसके लाभ के लिए यह सद्भाव में किया गया हो, यहां तक कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना भी, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए सहमति का संकेत देना असंभव है, या वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है, और उसके पास कोई अभिभावक या अन्य व्यक्ति नहीं है जो उसके लिए वैध प्रभार में है, जिससे लाभ के साथ किए जाने वाले काम के लिए समय पर सहमति प्राप्त करना संभव है।
धारा 90
भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सहमति। सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसा कि इस कोड के किसी भी भाग द्वारा अभिप्रेत (इन्टेन्डेड) है,
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से, या तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति दी गई है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या विश्वास करने का कारण है, तो सहमति ऐसे भय या गलत धारणा के परिणामस्वरूप दी गई थी; या
- पागल व्यक्ति की सहमति यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है, जो दिमाग की अस्वस्थता या नशे से, उस प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है; या
- बच्चों की सहमति, इसके विपरीत संदर्भ से प्रकट होती है, यदि सहमति 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा दी जाती है।
धारा 90 के लिए केस लॉ
जाकिर अली बनाम स्टेट ऑफ असम में, यह संदेह से परे साबित हुआ कि आरोपी ने शादी के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए। गौहाटी हाई कोर्ट ने माना कि किसी महिला द्वारा डर या गलत धारणा के तहत शरीर को प्रस्तुत करने को सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए इंडियन पीनल कोड की धारा 376 और 417 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाना उचित था।
धारा 91
ऐसे कृत्यों का अपवर्जन (एक्सक्लूजन) जो स्वतंत्र रूप से किए गए नुकसान के लिए अपराध हैं। धारा 87, 88 और 89 के एक्सेप्शन उन कृत्यों तक विस्तारित (एक्सटेंड) नहीं हैं, जो स्वतंत्र रुप से किए गए किसी भी नुकसान के लिए अपराध हैं, या सहमति देने वाले व्यक्ति को, या जिनके कारण होने की संभावना है, या जिनकी ओर से सहमति प्रदान की जाती है।
धारा 93 के तहत संचार (कम्युनिकेशन)
संचार सद्भाव में किया गया हो। सद्भावपूर्वक किया गया कोई भी संचार उस व्यक्ति को किसी नुकसान के कारण अपराध नहीं है, जिसे उस व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया है।
- उदाहरण: एक डॉक्टर ने सद्भाव में पत्नी से कहा कि उसके पति को कैंसर है और उसकी जान को खतरा है। यह सुनकर सदमे से पत्नी की मौत हो गई। डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने इस खबर को सद्भाव में बताया।
धारा 94 के तहत दबाव
वह कार्य जिससे व्यक्ति धमकियों से विवश है। हत्या और स्टेट के खिलाफ अपराध के अलावा मौत के लिए दंडनीय अपराध, कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा इसे धमकी के तहत करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो इसे करते समय, उचित रूप से आशंका का कारण बनता है कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु होगी, बशर्ते कि कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, या तत्काल मृत्यु से पहले खुद को नुकसान की उचित आशंका से, खुद को उस स्थिति में रखता है जिससे वह इस तरह की बाधा के अधीन हो गया।
- उदाहरण : A को डकैतों के एक गिरोह (गैंग) ने पकड़ लिया था और उसे तत्काल मृत्यु का भय था। मजबूर होकर उसे बंदूक उठानी पड़ी और डकैतों के प्रवेश के लिए घर का दरवाजा खोलने और परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया गया। A दबाव के तहत अपराध का दोषी नहीं होगा।
धारा 95 के तहत ट्रिफल्स
मामूली नुकसान पहुँचाने वाला कार्य इस धारा के अंदर शामिल है। कोई भी बात इस कारण से अपराध नहीं है कि वह कारित करती है, या यह कारित करने के लिए अभिप्रेत है, या यह ज्ञात है कि इससे कोई नुकसान होता है, यदि वह नुकसान इतना मामूली है कि सामान्य ज्ञान और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति इस तरह के नुकसान की शिकायत नहीं करेगा।
धारा 95 के लिए केस लॉ
श्रीमती वीदा मेनेजेस बनाम खान मामले में, अपीलकर्ता के पति और प्रतिवादी के बीच तीखे तेवरों और अपशब्दों के आदान-प्रदान के दौरान, बाद वाले ने पहले वाले पर कागजात की एक फाइल फेंकी जिससे अपीलकर्ता की कोहनी पर खरोंच लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे हुई क्षति मामूली थी और इसलिए, दोषी नहीं है।
धारा 96 – 106 के तहत निजी बचाव (प्राइवेट डिफेन्स)
धारा 96: निजी बचाव में की गई चीज़े
कुछ भी अपराध नहीं है जिसमें एक व्यक्ति निजी बचाव के अभ्यास में किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है।
धारा 97: शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति को निजी बचाव का अधिकार है, जो धारा 99 के तहत उचित प्रतिबंध (रेस्ट्रिक्शन) के तहत प्रदान किया गया है।
- अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना, ऐसे किसी भी अपराध से जिसमें जान को खतरा हो।
- चोरी, डकैती, शरारत (मिस्चीएफ) या आपराधिक अतिचार (ट्रेसपास) जैसे किसी भी अपराध के खिलाफ उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की चल (मूवेबल) या अचल (इम्ममूवेबल) संपत्ति की रक्षा करना।
- उदाहरण : एक पिता अपनी पुत्री को चोर के हमले से बचाने के लिए उसके पैर में गोली मार देता है। लेकिन पिता उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि वह अपनी बेटी के जीवन की रक्षा कर रहा था।
धारा 97 के लिए केस लॉ
अकोंटी बोरा बनाम स्टेट ऑफ असम में, गौहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि संपत्ति की निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते समय एक अतिचारी (ट्रेसपासर) को बेदखल करने या बाहर निकालने के कार्य में उन भौतिक (मेटेरियल) वस्तुओं को भी फेंकने का अधिकार शामिल है जिनके साथ अतिचार किया गया है।
धारा 98 : विकृतचित्त (अनसाउंड माइंड) व्यक्ति आदि के कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार
जब कोई कार्य जो अन्यथा एक निश्चित अपराध होगा, वह अपराध नहीं है, युवावस्था के कारण, समझ की परिपक्वता की कमी, दिमाग की अस्वस्थता या उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के नशे में, या किसी भी गलत धारणा के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के खिलाफ निजी बचाव का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि वह कार्य अपराध होता।
- उदाहरण: A पागलपन के प्रभाव में Z को मारने का प्रयास करता है लेकिन A दोषी नहीं है। Z स्वयं को A से बचाने के लिए निजी बचाव का प्रयोग कर सकता है।
धारा 99 : ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है
- किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जो यदि किया जाता है, तो यथोचित (रिज़नेबल) रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है, या
- एक लोक सेवक द्वारा अपने कार्यालय के रंग के तहत सद्भाव में कार्य करने का प्रयास, हालांकि वह कार्य कानून द्वारा कड़ाई से उचित नहीं हो सकता है।
- किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जो यथोचित रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है, यदि किया जाता है, या
- एक लोक सेवक द्वारा अपने कार्यालय के रंग के तहत सद्भाव में कार्य करने के निर्देश द्वारा किए जाने का प्रयास, हालांकि वह निर्देश कानून द्वारा कड़ाई से उचित नहीं हो सकता है।
- उन मामलों में निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जिनमें सार्वजनिक प्राधिकरणों (पब्लिक अथॉरिटीज) के संरक्षण (प्रोटेक्शन) का सहारा लेने का समय है।
- होने वाला नुकसान आसन्न (इम्मीनेंट) खतरे या हमले के समानुपाती (प्रोपोर्शनल) होना चाहिए।
धारा 99 के लिए केस लॉ
पूरन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति पर आक्रमण का एक तत्व है, जिसके पास कब्जा करने का अधिकार नहीं है, तो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक प्राधिकरणों का सहारा लेने के लिए कोई जगह नहीं है और आरोपी को निःसंदेह (नो डाउट) हमले का विरोध करने और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने का अधिकार है।
धारा 100: जब शरीर की निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो
- मौत की उचित आशंका के कारण हमला।
- गंभीर चोट की उचित आशंका।
- बलात्कार करना
- अप्राकृतिक वासना (अननेचरल लस्ट)
- अपहरण
- किसी ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से सीमित करना जिसमें वह व्यक्ति उचित रूप से हमले की आशंका रखता है और सार्वजनिक प्राधिकरण से संपर्क करने में सक्षम नहीं है।
- तेजाब फेंकने का प्रयास करने की क्रिया, जिससे मन में यह आशंका उत्पन्न हो कि हमले से गंभीर चोट लगेगी।
धारा 100 के लिए केस लॉ
योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में, सुप्रीम कोर्ट ने शरीर की निजी बचाव के अधिकार की सीमा पर विस्तार से चर्चा की है। मौत के अलावा आसन्न जीवन या शारीरिक नुकसान के लिए आसन्न खतरे का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी वापसी से बचने का कोई सुरक्षित या उचित तरीका नहीं होना चाहिए।
धारा 101: जब ऐसे अधिकारों का विस्तार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक हो
यदि अपराध पिछले पूर्ववर्ती धारा (प्रीसीडिंग सेक्शन) में वर्णित किसी भी विवरण (डिस्क्रिप्शन) का नहीं है, तो शरीर की निजी रक्षा का अधिकार हमलावर को स्वैच्छिक मृत्यु का कारण नहीं बनता है, लेकिन धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत विस्तारित होता है, स्वैच्छिक रूप से हमलावर को मौत के अलावा कोई नुकसान पहुंचाना।
धारा 101 के लिए केस लॉ
धर्मिंदर बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, निजी बचाव के अधिकार को स्थापित (एस्टेब्लिश) करने के लिए सबूत का यह दायित्व उतना कठिन नहीं है जितना कि अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष का है। जहां तथ्य और परिस्थितियां बचाव पक्ष में संभावनाओं की प्रधानता (प्रीपोंडरेंस) की ओर ले जाती हैं, आत्मरक्षा के मामले को साबित करने के लिए बोझ का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने के लिए पर्याप्त होगा।
धारा 102: शरीर के निजी बचाव के अधिकार का प्रारंभ और उसे जारी रखना।
शरीर के निजी बचाव का अधिकार उसी समय शुरू हो जाता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को होने वाले खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही वह अपराध न किया गया हो; यह तब तक जारी रहता है जब तक शरीर के लिए खतरे की ऐसी आशंका बनी रहती है।
- उदाहरण: A, B और C बदला लेने के लिए D को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने एक पुलिसकर्मी को दूसरी तरफ से आते देखा। वे डर गए और दौड़ने के लिए पीछे मुड़े। लेकिन D ने B को उसके पैर में गोली मार दी, तब भी जब नुकसान का कोई आसन्न खतरा नहीं था। D उत्तरदायी होगा क्योंकि मृत्यु या खतरे के जोखिम की कोई आशंका नहीं थी।
धारा 103: जब संपत्ति की निजी बचाव के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो
- डकैती;
- रात में घर तोड़ना;
- किसी भी इमारत, तंबू या पतीला (वेसल), भवन, तम्बू या मानव आवास (ड्वेलिंग) के रूप में उपयोग किए जाने वाले जहाज, या संपत्ति की हिरासत के लिए जगह पर आग से शरारत;
- चोरी, शरारत, या गृह-अतिचार (हाउस-ट्रेसपास), ऐसी परिस्थितियों में, जो यथोचित रूप से आशंका पैदा कर सकते हैं कि यदि निजी बचाव के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो मृत्यु या गंभीर चोट का परिणाम होगा।
- उदाहरण: C, D के घर में सेंधमारी (बर्गलरी) करते हुए D को दुर्भावनापूर्ण तरीके से छुरा घोंपने का प्रयास करता है। D के मन में एक उचित आशंका है कि C उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाएगा, इसलिए खुद को और संपत्ति को बचाने के लिए, C ने D की छाती में चाकू मार दिया, जिससे मौत हो गई। C उत्तरदायी नहीं होगा।
धारा 103 के लिए केस लॉ
मोहिंदर पाल जॉली बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में मृतक मजदूर और उसके कुछ साथी फैक्ट्री के बाहर मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनके द्वारा कुछ ईंट-पत्थर भी फेंके गए, जिससे मालिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिसने अपने कार्यालय कक्ष के बाहर से दो गोलियां चलाईं, जिनमें से एक मृतक कार्यकर्ता की मौत हो गई। अदालत ने माना कि यह शरारत का मामला है और आरोपी को इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा।
धारा 104: जब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुँचाने तक हो।
यदि अपराध, जिसे करने या करने का प्रयास करने से निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग होता है, चोरी, शरारत, या आपराधिक अतिचार हो, जो पिछले पूर्ववर्ती धारा में वर्णित किसी भी विवरण का नहीं है, तो वह अधिकार मृत्यु के स्वैच्छिक कारण तक विस्तारित नहीं है, लेकिन धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, स्वैच्छिक रूप से गलत कर्ता को मृत्यु के अलावा किसी भी नुकसान का कारण बनता है।
- उदाहरण: यदि A ने B को नाराज करने या उसे चोट पहुंचाने के लिए आपराधिक अतिचार किया है, तो B को व्यक्ति की मृत्यु के बिना आनुपातिक (प्रोपोरशनल) तरीके से A को नुकसान पहुंचाने का अधिकार होगा।
धारा 104 के लिए केस लॉ
वी.सी चेरियन बनाम स्टेट ऑफ केरला में तीनों मृतकों ने अन्य व्यक्तियों के साथ चर्च की निजी संपत्ति के माध्यम से अवैध रूप से सड़क बिछा दी थी। उनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा था। चर्च से जुड़े तीनों आरोपियों ने इस सड़क पर बैरिकेड्स लगा रखे थे। मृतक को आरोपी ने चाकू मार दिया था और केरल हाई कोर्ट ने माना कि निजी बचाव इस मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बनता है।
धारा 105: संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना
संपत्ति की निजी बचाव का अधिकार तब शुरू होता है जब:
- संपत्ति के लिए खतरे की एक उचित आशंका शुरू होती है। चोरी के खिलाफ संपत्ति की निजी बचाव का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक कि अपराधी संपत्ति के साथ अपनी वापसी को प्रभावित नहीं कर लेता
- या, तो सार्वजनिक प्राधिकरणों की सहायता प्राप्त की जाती है,
- या, संपत्ति की वसूली की गई है।
- लूट के खिलाफ संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक,
- अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट का कारण बनता है या कारित करने का प्रयास करता है
- या, गलत संयम (रिस्ट्रेंट)
- जब तक तत्काल (इंस्टेंट) मृत्यु का भय या
- तत्काल चोट या
- तत्काल व्यक्तिगत संयम जारी है।
- आपराधिक अतिचार या शरारत के खिलाफ संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या शरारत के किए जाने में जारी रहता है।
- रात में मकान-तोड़ने के खिलाफ संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक कि इस तरह के घर-तोड़ने से शुरू हुआ गृह-अतिचार जारी रहता है।
- उदाहरण: मान लीजिए कि एक चोर किसी व्यक्ति के घर में घुसता है, और उसे तुरंत चाकू से चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को निजी बचाव में कार्य करने और उस चोर को जीवन और संपत्ति बचाने के लिए नुकसान पहुँचाने का अधिकार है।
धारा 105 के लिए केस लॉ
नगा पु के बनाम एंपरर में, एक व्यक्ति द्वारा आरोपियों के धान के ढेर अवैध रूप से हटा दिए गए थे। आरोपियों ने गाड़ीवानों (कार्टमेन्स) पर हमला बोल दिया और ठेलावाले ठेले (कार्ट) से कूदकर शीव्स छोड़कर भाग गए। आरोपी ने फिर भी उसका पीछा किया और उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। आदलत ने उसे अपराध का दोषी करार दिया।
धारा 106: घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम हो
यदि किसी हमले के खिलाफ निजी बचाव के अभ्यास में, कोई व्यक्ति मौत की आशंका का कारण बनता है, जिसमें बचावकर्ता (डिफेंडर) के पास एक निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उसका अधिकार जोखिम के चलने तक बढ़ जाएगा।
- उदाहरण: C पर एक भीड़ द्वारा हमला किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयास करती है। वह भीड़ पर गोली चलाए बिना अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। खुद को बचाने के लिए, वह फायरिंग करते समय निर्दोष बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर है, इसलिए C ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
तो ये जनरल एक्सेप्शन थे जो अभियुक्त के लिए दायित्व से बचने या किए गए अपराध से खुद को बचाने के लिए उपलब्ध हैं। यह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है या परिस्थितियों के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे देश के लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) चरित्र को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को भी सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। यही कारण है कि इन एक्सेप्शंस को कानून की अदालत में स्वयं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदान किया जाता है।