उपनिधान के संविदा में एक उपनिहिती के कर्तव्य

0
4810
Indian Contract Act

इस ब्लॉग पोस्ट में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, कटक की Sakshi Bhatnagar, उपनिधान (बेलमेंट) के संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) में उपनिहिती (बेली) के कर्तव्यों के बारे में लिखती हैं और माल वापस नहीं होने की स्थिति में उपनिहिती पर विभिन्न दायित्वों के बारे में लिखती हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

उपनिधान एक सामान्य कानून शब्द है और इसमें किसी वस्तु के कब्जे का बदलना शामिल है, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल या व्यक्तिगत संपत्ति का वितरण (डिलीवरी), लेकिन स्वामित्व अपरिवर्तित रहता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का अध्याय IX उपनिधान के संविदा से संबंधित धाराओं से संबंधित है।

धारा 148 से धारा 171 परिभाषा, उपनिधान के संविदा की प्रकृति के साथ-साथ उपनिधाता (बेलर) और उपनिहिती दोनों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को बताती है। उपनिधान, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, उपनिहिती द्वारा निर्देशित माल के पुनर्वितरण (रिडेलिवरी) या निपटान के समय उपनिधाता पर कुछ कानूनी दायित्व डालता है।

अध्याय IX की विभिन्न धाराएं उपनिहित किए माल के बारे में उपनिहिती के विभिन्न कर्तव्यों के बारे में बताती है। उपनिहिती के कर्तव्य भी उपनिधान के संविदा के मूल उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। उपनिहिती के दायित्व उसके द्वारा किए गए संविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर निर्भर करते हैं। दूसरे शब्दों में, माल के प्रति उसका कर्तव्य उस समय उत्पन्न होता है जब जिस उद्देश्य के लिए माल को उपनिधान पर दिया जाता है, वह पूरा हो जाता है। ऐसे कर्तव्य, यदि ध्यान नहीं रखे जाते है, तो उपनिहिती को उत्तरदायी बना सकते है (संविदा के अनुसार)। इसके अलावा, कुछ उपनिधान संविदा हैं जो उपनिहिती को किसी भी दायित्व से छूट देते हैं।

उपनिहिती के कर्तव्य

यथोचित (रीजनेबल) देखभाल करने का कर्तव्य :

संविदा अधिनियम की धारा 151 में प्रावधान है कि उपनिहिती का यह दायित्व है कि वह उपनिधान पर रखे गए माल की देखभाल करे, क्योंकि उसकी जगह सामान्यत: विवेकपूर्ण व्यक्ति भी ऐसी ही स्थिति में सामान्य रूप से माल की देखभाल करता। इसका अर्थ है कि इस धारा द्वारा निर्धारित कर्तव्य सामान्य और प्रकृति में एक समान है। यह धारा किसी असाधारण स्थिति के लिए प्रदान नहीं करती है; बल्कि इसमें उपनिधान के सभी संविदा शामिल हैं। गिब्लिन बनाम मैकमुलेन में, अदालत ने बताया कि “एक अनुचित उपनिहिती उसे सौंपी गई संपत्ति की उसी तरह देखभाल करने के लिए बाध्य है, जैसे एक उचित, विवेकपूर्ण और सावधान व्यक्ति से उसकी संपत्ति की देखभाल करने की अपेक्षा की जा सकती है।” इसलिए, उपनिहिती उचित सावधानी बरतने के लिए बाध्य है चाहे उपनिधान अनुचित है या उचित है। इसके अतिरिक्त, एक उपनिहिती के दायित्व में न केवल जोखिमों को कम करने के लिए सभी उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य शामिल है, बल्कि ऐसे जोखिम होने पर माल की सुरक्षा के लिए सभी उचित उपाय करने का कर्तव्य भी शामिल है।

उपनिधान के संविदा के तहत पक्ष उपनिधान पर रखे गए माल की देखभाल के संबंध में उपनिहिती की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रावधान सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन वे देखभाल के स्तर को कम नहीं कर सकते हैं। धारा 152, इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताती है कि संविदा में कोई विशेष प्रावधान होने पर भी धारा 151 में उल्लिखित उचित देखभाल की आवश्यकता को पूरा करना होगा। कर्तव्य के मानक को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अनुचित होगा यदि उपनिहिती को मानक देखभाल न करने की उसकी लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है। यहां तक ​​​​कि जहां उसने अपनी लापरवाही के कारण खुद को दायित्व से बाहर कर लिया है, तब भी उपनिहिती को यह दिखाना होगा कि उसने धारा 151 के अनुसार सामान्य रूप से विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में उपनिधान किए गए माल की उतनी ही देखभाल की थी।

शेख मोहम्मद बनाम ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के मामले में, यह बताया गया था कि एक उपनिहिती के दायित्व को किसी भी प्रावधान से कम नहीं किया जा सकता है जो धारा 151 में प्रदान की गई सीमा के तहत है; यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसा कोई भी संविदा जिसके परिणामस्वरूप उपनिहिती को उसकी लापरवाही के मामले में दायित्व से पूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाता है, वैध नहीं है।

कुछ स्थितियों में देखभाल का स्तर बढ़ जाता है अर्थात विशेष स्तर की देखभाल को पूरा करने की आवश्यकता होती है। पिट सन एंड बैजरी लिमिटेड बनाम प्राउलेफको एसए में, एक ऊन दलाल ने ऊन बेची लेकिन उसे अपनी दुकान में रख लिया। दुकान लकड़ी की थी, पुरानी थी और एक बाड़ (फेंस) से घिरी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के प्रवेश करने के लिए पर्याप्त जगह थी। ऊन एक घुसपैठिए की वजह से लगी आग में नष्ट हो गई, जिसने उस जगह से प्रवेश किया, और बाहर से दुकान में आग लगा दी। यह माना गया कि दलाल, एक उपनिहिती के रूप में, नुकसान के लिए जिम्मेदार था; वह कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा था क्योंकि घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए बाड़ अपर्याप्त रूप से सुरक्षित थी।

माल का अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) उपयोग न करने का कर्तव्य:

उपनिधान के संविदा में, उपनिधाता किसी उद्देश्य के लिए माल को उपनिहिती को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करता है, और उपनिधान के उद्देश्य के अनुसार उपनिधान किए गए माल का उपयोग करने के लिए उपनिहिती जिम्मेदार होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 154, उपनिहिती पर तब दायित्व लगती है जब सामान का आधिकारिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। संविदा की शर्तों से परे माल का उपयोग करने से उपनिहिती उपनिधाता के लिए उत्तरदायी होगा यदि इस तरह के अनधिकृत कार्य के कारण उपनिधाता को कोई नुकसान हुआ है या यदि माल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिहिती अनधिकृत कार्य करके व्यक्तिगत लाभ के लिए माल का उपयोग करने का हकदार नहीं है (जब तक कि उसके उपयोग के लिए उपनिधान न हो)। भले ही उपनिधान किया गया माल उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो, फिर भी वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का उपयोग करने देने के लिए अधिकृत नहीं है। फिर भी, यदि स्थिति की आवश्यकता होती है, तो उपनिहिती इन सामानों को संरक्षण के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन अन्य परिस्थितियों में, उसे उपनिधान संविदा की शर्तों के विरुद्ध माल का उपयोग करने के लिए उपनिधाता की व्यक्त या निहित सहमति की आवश्यकता होती है।

माल के साथ मिलावट या हिस्से न करने का कर्तव्य:

उपनिहिती को निश्चित रूप से उपनिधाता के माल की देखभाल करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी ही एक जिम्मेदारी में उसका यह भी कर्तव्य शामिल है कि वह उपनिधाता के माल को अपने साथ न मिलाए या माल के हिस्से ना करे। धारा 155 के अनुसार, यदि उपनिहिती ने माल को अपने माल में मिला दिया है और ऐसा करते समय उसे उपनिधाता की पूर्व सहमति प्राप्त थी, तो उपनिधाता के माल पर उस अनुपात में ब्याज होगा, जिस अनुपात में उसने उपनिधान किया है। लेकिन यह धारा विशेष रूप से बताती है कि उपनिहिती के पास उपनिधाता की सहमति थी।

धारा 156 और 157 उन शर्तों के बारे में बताती है जिनमें माल मिलाते समय उपनिधाता की सहमति नहीं थी। उन स्थितियों में जहां माल को अलग किया जा सकता हैं, कानून किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उपनिहिती  पर दायित्व लगाता है जो इस तरह के मिलावट के कारण उपनिधाता को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर माल को अलग करना संभव नहीं है, तो उपनिधाता माल के नुकसान की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) का दावा करने का हकदार है।

माल वापस करने का कर्तव्य:

उपनिधान के संविदा की अनिवार्यताओं में से एक यह है कि जिस उद्देश्य के लिए माल का उपनिधान किया जाता है वह एक बार पूरा हो जाने पर, उपनिहिती को उपनिधाता को माल वापस लौटाना होता है या उपनिधाता के निर्देशानुसार निपटान करना होता है। धारा 159 में कहा गया है कि उपनिधाता किसी भी समय ऋण की वापसी के लिए कह सकता है यदि ऋण उसे मुफ्त में प्रदान किया गया हो। और उपनिहिती  ऐसा वापस करने के लिए बाध्य है। हालांकि, वह मुआवजे का दावा कर सकता है अगर उसे उपनिधाता के ऐसे कार्य से कोई नुकसान हुआ हो।

धारा 160 प्रावधान करती है कि यदि उपनिधान का समय समाप्त हो गया है या उद्देश्य पूरा हो गया है, तो उपनिहिती उपनिधाता द्वारा मांगे बिना उपनिधाता के निर्देशानुसार माल का वितरण करने के लिए बाध्य है, अर्थात उसे माल के वितरण के प्रति सावधान रहना होगा। उद्देश्य पूरा होने के बाद उचित समय में माल को वापस करने के लिए एक उपनिधान में एक निहित संविदा होता है, भले ही वापसी के लिए कोई समय निर्धारित न किया गया हो। उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधान की अवधि की समाप्ति पर उपनिधान किए गए माल को लौटा दे, जब तक कि वह उन्हें वापस न करने का अच्छा कारण नहीं दिखा सकता। जहाँ कोई वस्तु उपयोग या किसी उद्देश्य के लिए किराए पर ली जाती है, लेकिन ऐसी वस्तु ऐसे उपयोग या उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त है, इसे वारंटी के उल्लंघन के रूप में माना जाता है, और उपनिहिती इसे उपनिधाता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में, उपनिहिती उपनिधाता को नोटिस दे सकता है जो तब उसे वापस लेने के लिए बाध्य होता है।

धारा 165 कहती है कि उपनिधान किए गए माल के एक से अधिक मालिक के मामलों में, उपनिहिती का यह दायित्व है कि वह मालिक में से किसी एक को लौटाए या उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार वापस करे।

यदि माल वापस नहीं किया जाता है तो उपनिहिती के दायित्व

धारा 161 उपनिहिती की जिम्मेदारी को स्पष्ट करती है यदि वह समय समाप्त होने या उद्देश्य पूरा होने के बाद माल देने में विफल रहता है। यदि माल की वापसी में देरी या माल के निपटान में देरी दूसरों की चूक के कारण होती है तो उपनिहिती उत्तरदायी नहीं होता है। उपनिधान की गई वस्तु को वापस करने में अस्पष्टीकृत विफलता को उपनिहिती की चूक माना जाता है; और इसे उसकी लापरवाही माना जाएगा। एक उपनिहिती, जो कुछ अन्यायपूर्ण या अनुचित स्थिति को छोड़कर, वापसी देने से इंकार करता है, वह चूक के रूप से होता है। इसके अलावा, यदि उपनिहिती माल वापस करने या निपटाने में विफल रहता है, तो उपनिहिती अपने जोखिम पर सामान अपने पास रखता है और यदि उसके बाद कोई हानि या क्षति होती है, तो उपनिहिती को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 

उपनिधान से अर्जित वृद्धि या लाभ देने का कर्तव्य:

संविदा अधिनियम की धारा 163 में कहा गया है कि “किसी विपरीत संविदा के अभाव में, उपनिहिती उपनिधाता को माल, या उसके निर्देशों के अनुसार, कोई वृद्धि या लाभ जो उपनिधान किए गए माल से अर्जित हो सकता है, देने के लिए बाध्य है।” यह धारा प्रदान करती है कि यदि उपनिधान किए गए माल के संबंध में कोई लाभ है, तो ऐसे लाभ को उपनिधाता को माल के साथ सौंप दिया जाना चाहिए और उपनिहिती इसे अपने पास रखने का हकदार नहीं है। लेकिन उपनिधाता, उपनिधान के उद्देश्य के पूरा होने से पहले या उपनिधान संविदा के समय की समाप्ति से पहले लाभ या वृद्धि का दावा नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष

उपनिहिती को उपनिधान के संविदा में निर्धारित दायित्वों और भूमि के कानून के अनुसार प्रदर्शन करना होता है। वह अपने दायित्व या कर्तव्य का पालन करते समय असंगत या लापरवाही कर रहा है, तो उसे कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बनाया जाएगा। कानून के प्रत्येक संविदा में, उसके पास अनुपालन करने के लिए एक निश्चित समान या निश्चित दायित्व हैं, और वह उन बुनियादी दायित्वों से अलग नहीं हो सकता है, भले ही संविदा ऐसे किसी दायित्वों के लिए प्रदान न करता हो। ये दायित्व उपनिधान के संविदा का सार हैं। तथ्यों के आधार पर दायित्व भिन्न हो सकते हैं लेकिन कुछ कर्तव्य हैं जो निहित हैं, और उपनिहिती द्वारा उचित देखभाल की जानी चाहिए। उपनिहित माल के प्रति उपनिहिती की जिम्मेदारी उस संबंध में प्रावधान प्रदान करके बढ़ाई जा सकती है लेकिन इसे कम नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता है।

फुटनोट

  • Section 151, Indian Contract Act 1872.
  • Giblin v. McMullen, (1703) 2 Ld Raym 909.
  • Id.
  • Lakhichand Ramchand v. G.I.P. Rly. Co., (1912) 14 Bom. LR 165.
  • Central Bank of India v. Grains and Gunny Agencies, AIR 1989 MP 28.
  • Sheikh Mohamed v. The British Indian Steam Navigation Co. Ltd., (1908) 32 Mad. 95
  • Indian Airline Corpn. v. Madhuri Chowdhury, AIR 1965 Cal 252.
  • Fothergill v. Monarch Airlines Ltd [1980] 2 All ER 696, p 702.
  • Chaturgun v. Shahzady AIR 1930 Oudh 395.
  • Pollock and Mulla Indian Contract and Specific Relief Acts, Ed. 13th 2006, Section 160
  •  Isufalli v. Ibrahim, 23 Bom LR 403.
  • Kush Kanta Barkakati v. Chandra Kanta Kakati AIR 1924 Cal 1056.
  • GIP Rly v. Firm of Manikchand Premji, AIR 1931 Nag 29.

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here