प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य (1963)

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यह लेख Janani Parvathy J. द्वारा लिखा गया है। यह लेख ऐतिहासिक आपराधिक कानून मामले, प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य (1963) का कानूनी विश्लेषण प्रदान करता है। यह लेख मामले के तथ्यों, मुद्दों और संक्षिप्त निर्णय को शामिल करता है। लेख में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 और अनैच्छिक स्वीकारोक्ति (इनवॉलंटरी कन्फेशन) सहित मामले के कुछ महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण किया गया है। दोनों अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करके, इस लेख का उद्देश्य इन अवधारणाओं की सरल समझ प्रदान करना है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य (1963) आपराधिक कानून में एक ऐतिहासिक मामला है। यह मामला एक वैध स्वीकारोक्ति के तत्वों की व्याख्या करता है। हालाँकि कानूनी क़ानूनों द्वारा स्वीकारोक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 17 से 31 के अंतर्गत आती है। स्वीकारोक्ति मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य है, जो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से दिया जाता है, जिससे अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। स्वीकारोक्ति आमतौर पर आपराधिक कार्यवाही के दौरान किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 19) वैध स्वीकारोक्ति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ‘स्वैच्छिकता’ पर जोर देती है। इस मामले में विश्लेषित एक प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता की स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी। 

इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 378 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303) है, जो चोरी और उसके अवयवों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी के तहत चोरी के तत्वों की व्याख्या की और विश्लेषण किया कि क्या वे वर्तमान मामले में पूरे हुए थे। इसलिए, भारतीय आपराधिक कानून के तहत चोरी और स्वीकारोक्तिों की व्याख्या करने के लिए यह मामला बहुत महत्व रखता है। हालांकि अपीलीय अदालत ने पिछले फैसलों में इन मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन किसी ने भी आईपीसी की धारा 378 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22(1)) का इस तरह से व्यापक विश्लेषण नहीं किया है। अदालत ने चोरी और स्वीकारोक्तिों और उनके साक्ष्य मूल्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए है।

मामले का विवरण

  • मामले का नाम: प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य
  • उद्धरण: एआईआर 1963 एससी 1094 
  • अपीलकर्ता का नाम: प्यारे लाल भार्गव
  • उत्तरदाताओं का नाम: राजस्थान राज्य
  • मामले का प्रकार: आपराधिक अपील
  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

  • पीठ: न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव, सैयद जाफर इमाम, एन. राजगोपाला अयंगर और जेआर मुधोलकर
  • निर्णय की तिथि: 22.10.1962
  • सम्मिलित अधिनियम: भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। 

मामले के तथ्य 

अलवर के सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/ अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया और 200 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा और अभियुक्त को दोषी ठहराया। इससे व्यथित होकर, अभियुक्त/ अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। 

अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: इस मामले में पहला अभियुक्त राम कुमार है। 24 नवंबर, 1945 को, उसने राजगढ़, खेरताल और खेरली नामक तीन जिलों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए पूर्व अलवर राज्य की सरकार से अनुमति प्राप्त की। इस उद्देश्य के लिए, राम कुमार ने चार अन्य लोगों के साथ साझेदारी की, इस समझौते के साथ कि लाइसेंस को उस कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा जिसे वे इस साझेदारी के आधार पर स्थापित करने वाले थे। कंपनी के गठन के बाद, इसके पक्ष में लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार को एक आवेदन दिया गया था। अभियुक्त, राम कुमार को अपने अधिकारों और लाइसेंस को औपचारिक रूप से गठित कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप, उन्होंने 8 अप्रैल, 1948 को इस संबंध में एक घोषणा दायर की।

इस चरण में दूसरे अभियुक्त और अपीलकर्ता प्यारे लाल भार्गव का नाम सामने आया। वह अलवर के मुख्य अभियंता (इंजीनियर) कार्यालय में अधीक्षक के पद पर कार्यरत था और पहले अभियुक्त राम कुमार का मित्र था। उसके कहने पर ही प्यारे लाल भार्गव ने सचिवालय से पहले उल्लेखित आवेदन और हलफनामे (घोषणा) वाली फाइल प्राप्त की थी। अपीलकर्ता इस फाइल को अपने घर ले गया और राम कुमार को दे दिया, जिसने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की। बाद में उसने आवेदन और हलफनामे की जगह दूसरा आवेदन और पत्र लगा दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

इसके बाद, अभियुक्त राम कुमार ने अभियंता के समक्ष एक नया आवेदन दिया कि कंपनी के नाम पर लाइसेंस जारी न किया जाए। हालांकि, दस्तावेजों में हेराफेरी का पता जल्द ही चल गया और राम कुमार और प्यारे लाल भार्गव दोनों पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाया गया। राम कुमार को आईपीसी की धारा 379 और धारा 465 के साथ धारा 109 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि प्यारे लाल भार्गव को आईपीसी की धारा 465 और धारा 379 के साथ धारा 109 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया।

इस आदेश से व्यथित होकर, दोनों अभियुक्तों ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अधिकांशतः उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के निर्णय को बरकरार रखा। जबकि उन्होंने धारा 465 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 109 के साथ धारा 379 के तहत राम कुमार की दोषसिद्धि की और सजा को बरकरार रखा, और आईपीसी की धारा 379 के तहत प्यारे लाल भार्गव की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। दोनों अभियुक्तों ने एक बार फिर न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया। इस बार, उच्च न्यायालय ने राम कुमार की दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया, लेकिन प्यारे लाल भार्गव के लिए इसे बरकरार रखा। नतीजतन, अभियुक्त संख्या 2, प्यारे लाल भार्गव ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उठाए गए मुद्दे

वर्तमान मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:

  • क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 के अंतर्गत यह स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक थी?
  • क्या उच्च न्यायालय ने उक्त स्वीकारोक्ति पर भरोसा करके गलती की, विशेष रूप से तब, जब अपीलकर्ता/ अभियुक्त ने इसे वापस ले लिया तथा इसकी पुष्टि नहीं की?
  • क्या आईपीसी की धारा 379 की शर्तें पूरी की गई हैं?

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता

अपीलकर्ता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन मुख्य मुद्दे उठाए:

  • अपीलकर्ता/अभियुक्त ने तत्कालीन मत्स्य सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव एसपी सिंघल के समक्ष स्वीकारोक्ति की थी। वकील ने तर्क दिया कि यह स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार खारिज करने योग्य थी। इस प्रकार, एसपी सिंघल के समक्ष अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा की गई यह स्वीकारोक्ति अमान्य था और निर्णय पारित करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।
  • अपीलकर्ता का दूसरा तर्क पहले तर्क का ही विस्तार था। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि एसपी सिंघल के समक्ष दी गई उक्त स्वीकारोक्ति को अभियुक्त/ अपीलकर्ता ने वापस ले लिया था, इसलिए इसे अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना विशेष रूप से गलत था क्योंकि इसकी पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से नहीं हुई थी।
  • इसके अलावा, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 378 यानी चोरी, के आवश्यक तत्व, वर्तमान मामले में साबित नहीं हुए। इसलिए, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अपराध नहीं हुआ था और इसे पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया जा सका। 

इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता/अभियुक्त प्यारे लाल भार्गव और मुख्य सचिव के बीच हुई बातचीत कानून की नजर में वैध स्वीकारोक्ति नहीं थी।

प्रतिवादी  

इस निर्णय में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

मामले में चर्चा किए गए कानून 

इस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और तदनुसार नीचे उनकी चर्चा की गई है। 

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी की धारा 378 (बीएनएस,2023 की धारा 303)

आईपीसी की धारा 378 में चोरी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ‘जो कोई किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से किसी चल संपत्ति को बेईमानी से छीनने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को ऐसी जगह ले जाता है, तो उसे चोरी करना कहा जाता है।’ इस परिभाषा को धारा 378 से 382 में विस्तार से समझाया गया है, जो चोरी के अपराध को विस्तार से रेखांकित करती है।

धारा 379 में स्पष्ट किया गया है कि चोरी के लिए तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। चोरी के मुख्य तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • संपत्ति लेने का बेईमान इरादा: व्यक्ति का इरादा संपत्ति को अवैध रूप से लेने का होना चाहिए, तथा उसका इरादा मालिक को उसके सही कब्जे से वंचित करना होना चाहिए।
  • चल संपत्ति: इसमें शामिल संपत्ति चल होनी चाहिए, अर्थात इसे उठाया जा सके, तोड़ा जा सके, उखाड़ा जा सके, विभाजित किया जा सके या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके।
  • कब्जा और सहमति: संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना ही लिया जाना चाहिए।

चर्चित मामले में धारा 378 का गहन विश्लेषण किया गया। न्यायालय ने पुष्टि की कि चोरी के आवश्यक तत्व मौजूद थे। इसने यह भी स्पष्ट किया कि चोरी के लिए संपत्ति का स्थायी रूप से बेदखल होना आवश्यक नहीं है; संपत्ति का अस्थायी रूप से स्थानांतरण भी चोरी माना जा सकता है।

इस मामले में न्यायालय के फैसले ने न केवल चोरी के तीन आवश्यक तत्वों को स्पष्ट किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बल्कि यह भी निर्धारित किया कि चोरी के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा की आवश्यकता नहीं होती है तथा अस्थायी आवागमन पर्याप्त होता है, जिससे यह भारतीय दंड संहिता की धारा 378 की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है।

आईपीसी की धारा 464 (बीएनएस, 2023 की धारा 335)

भारतीय दंड संहिता की धारा 464 में जाली दस्तावेजों के तीन प्रकार बताए गए हैं:

  • झूठे दस्तावेज बनाना: यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को इस इरादे से बनाता है, उस पर हस्ताक्षर करता है या मुहर लगाता है कि ऐसा प्रतीत हो कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया या अधिकृत किया गया है, जिसने वास्तव में ऐसा नहीं किया है।
  • कपटपूर्ण परिवर्तन: इसमें किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरह से बदलना शामिल है कि वह मूल रूप से जिस रूप में बनाया गया था, उससे भिन्न दिखाई दे, या तो इसकी विषय-वस्तु या इसके हस्ताक्षर में परिवर्तन करके।
  • प्रेरित हस्ताक्षर: ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाता है या उसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने, सील करने या उसमें परिवर्तन करने, या अपना इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वह नशे में होता है या अस्वस्थ होता है, जिससे वह यह समझने में असमर्थ होता है कि वह क्या कर रहा है। 

आईपीसी की धारा 465 (बीएनएस, 2023 की धारा 336(2))

आईपीसी की धारा 465 जालसाजी के अपराध के लिए सजा को निर्दिष्ट करती है। जालसाजी को धारा 463 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी के इरादे से झूठे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है, जैसे कि जनता को धोखा देना या संपत्ति बेचना या अनुबंध में प्रवेश करना। धारा 464 आगे बताती है कि धोखाधड़ी वाला दस्तावेज़ क्या होता है।

धारा 465 के अनुसार, जालसाजी का दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मौजूदा मामले में, अभियुक्त को कार्यालय की फाइलों में जालसाजी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

आईपीसी की धारा 109 (बीएनएस, 2023 की धारा 49)

आईपीसी की धारा 109 किसी अपराध के लिए उकसाने की सज़ा के बारे में बताती है, जब कानून में कहीं और उस उकसाने के लिए सज़ा देने के लिए कोई विशेष प्रावधान न हों। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उकसाता है और परिणामस्वरूप वह अपराध हो जाता है, तो उकसाने वाले को उसी तरह सज़ा दी जाएगी, जिस तरह से उस व्यक्ति को सज़ा दी गई थी जिसने वास्तव में अपराध किया था। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि धारा 109 तभी लागू होती है, जब कोई अन्य स्पष्ट कानूनी प्रावधान उकसाने की सज़ा को शामिल नहीं करता। वर्तमान मामले में, अभियुक्त को धारा 475 के तहत चोरी के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसे धारा 109 के साथ पढ़ा गया था। 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

आईईए की धारा 24 (बीएसए, 2023 की धारा 22(1))

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 31 न्यायिक कार्यवाही में स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति की वैधता और पर्याप्त मूल्य को संबोधित करती है। जबकि अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत उन्हें अस्वीकार्य माना जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 इन शर्तों को रेखांकित करती है।

धारा 24 में यह प्रावधान है कि यदि कोई स्वीकारोक्ति जबरदस्ती, धमकी या वादे के तहत की जाती है तो वह अस्वीकार्य है। विशेष रूप से, यदि स्वीकारोक्ति वर्तमान या भविष्य से संबंधित किसी संभावित धमकी या वादे के कारण प्राप्त की जाती है, तो यह अस्वीकार्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 24 के अनुसार धमकी या प्रलोभन किसी ऐसे व्यक्ति से आना चाहिए जो उस धमकी को लागू करने में सक्षम हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को विश्वास हो कि स्वीकारोक्ति करके वह बड़ी बुराई से बच जाएगा या कुछ लाभ प्राप्त करेगा।

इस मामले में मुख्य मुद्दा अभियुक्त द्वारा श्री एस.पी. शिंगल के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति की वैधता का विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना था कि क्या इसे धारा 24 के अंतर्गत अग्राह्य (इनएडमिसिबल) माना जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो, यदि निम्नलिखित आवश्यक तत्व मौजूद हों तो स्वीकारोक्ति अमान्य होगी: 

  • यह स्वीकारोक्ति किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की जाती है जो अभियुक्त की वर्तमान या भविष्य की स्थिति को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि प्रलोभन या धमकी किसी तात्कालिक या भविष्य की चीज़ से संबंधित होनी चाहिए, जैसे कि वादा या सज़ा की धमकी। अगर वादे या धमकियाँ अभियुक्त की वर्तमान या भविष्य की स्थिति को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ऐसे वादे या धमकियाँ मायने नहीं रखतीं।
  • ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से होना चाहिए जो अभियुक्त पर अधिकार या शक्ति रखता हो। इसमें पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या जेलर शामिल हो सकते हैं, जिनके पास अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति करने पर अधिकार और प्रभाव होता है।
  • ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा इतना मजबूत होना चाहिए कि अभियुक्त को लगे कि स्वीकारोक्ति करने से उसे और भी बुरी स्थिति से बचने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त को यह उचित विश्वास होना चाहिए कि स्वीकारोक्ति करने से उसे लाभ होगा या वह किसी बड़ी समस्या से बच जाएगा।

स्वीकारोक्ति

यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 24 में उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिनके तहत किसी स्वीकारोक्ति को अमान्य माना जाएगा, जबकि साक्ष्य अधिनियम स्वयं ‘स्वीकारोक्ति’ शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हालाँकि, यह धारा 17 (बीएसए, 2023 की धारा 15) में ‘स्वीकृति’ को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किए गए स्वीकारोक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी मामले में किसी तथ्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है या सुझाव देता है। इसमें मामले में शामिल लोगों द्वारा या अधिनियम के तहत वर्णित विशिष्ट स्थितियों के तहत दी गई कोई भी स्वीकारोक्ति शामिल हो सकती हैं।

स्वीकृति एक ठोस सबूत है और सबसे अच्छे प्रकार का सबूत है, खासकर जब अभियुक्त के आचरण जैसे अन्य सबूतों के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाती है। यह स्वीकारोक्ति से स्पष्ट रूप से भिन्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार दोनों के बीच अंतर निर्धारित किया है। दोनों के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि स्वीकृति केवल कुछ तथ्यों या दावों की स्वीकृति है। यह स्वीकृति अपराध या निर्दोषता से स्वतंत्र है। दूसरी ओर, स्वीकारोक्ति का अर्थ है अपराध की जिम्मेदारी लेना।

हालाँकि किसी भी कानून के तहत स्वीकारोक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24-30 में इसका उल्लेख किया गया है। वे स्वैच्छिक, अनैच्छिक, औपचारिक, अनौपचारिक, न्यायिक, न्यायेतर या वापस ली गई स्वीकारोक्ति हो सकती हैं। प्यारे लाल भार्गव मामले में विशेष रूप से वापस ली गई स्वीकारोक्ति से निपटा गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, वापस ली गई स्वीकारोक्ति वह स्वीकारोक्ति है जो पहले अभियुक्त द्वारा अपनी इच्छा से की गई थी, लेकिन बाद में वापस ले ली गई या निरस्त कर दी गई। 

स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य 

स्वीकारोक्ति को पुष्टिकारक (कॉरोबोरेटिव) साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी पर मुकदमा चलाने और उसे दोषी ठहराने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वे अन्य साक्ष्यों को मजबूत करने में मदद करते हैं, लेकिन अभियोजन के लिए एकमात्र आधार के रूप में काम नहीं करते हैं। चिखम कोटेश्वर राव बनाम सी सुब्बाराव (1970) के मामले में, न्यायालय ने पुष्टि की कि स्वीकारोक्ति प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, लेकिन वे निर्णायक सबूत नहीं हैं। इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में भी विस्तार से बताया गया। इसी तरह, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय (1960) उन पहले मामलों में से एक था, जिसने स्थापित किया कि दबाव में दी गई स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं हैं। 

प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य (1963) में निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अभियुक्त नंबर 2 को आईपीसी की धारा 397 के तहत दोषी ठहराया गया और अभियुक्त नंबर 1 को बरी कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 379 के तहत चोरी की सभी अनिवार्यताएं वर्तमान मामले में पूरी की गई थीं। न्यायालय ने धारा 24 का भी विस्तार से विश्लेषण किया, जिसमें गैर-स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति का अर्थ और इस मामले में किन परिस्थितियों में यह लागू होती है, इसकी व्याख्या की गई। 

मुद्दावार निर्णय और उसके पीछे के तर्क

मुद्दा 1: साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहला मुद्दा यह था कि क्या अभियुक्त प्यारे लाल भार्गव द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 के तहत प्रासंगिक था। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को धारा 24 की व्याख्या करनी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 24 में चार आवश्यक शर्तें हैं। यह नोट किया गया कि इस धारा के तहत, यदि अभियुक्त पर लगे आरोप से संबंधित प्रलोभन या धमकी के कारण स्वीकारोक्ति दी जाती है तो वह अस्वीकार्य होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 24 के अनुसार धमकी या प्रलोभन किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति की ओर से दिया जाना आवश्यक है और न्यायालय को यह मानना ​​चाहिए कि अभियुक्त ने किसी बड़ी बुराई से बचने या लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकारोक्ति की है। 

न्यायालय ने पाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत निर्दिष्ट प्रमाण के कठोर नियम को अधिनियम की धारा 24 के तहत शिथिल किया गया है। धारा 3 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनके तहत किसी तथ्य को ‘सिद्ध’ माना जाता है। यह निर्दिष्ट करता है कि कोई तथ्य तब सिद्ध होता है जब न्यायालय, सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तथ्य मौजूद था या कोई विवेकशील व्यक्ति यह सोचेगा कि यह मौजूद था और इस पर कार्य करेगा। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि धारा 24 में ‘न्यायालय को प्रतीत होता है’ वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जो किसी विवेकशील व्यक्ति के लिए तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करने की आवश्यकता को शिथिल करता है। इसलिए, न्यायालय ने पाया कि यद्यपि प्रथम दृष्टया स्वीकारोक्ति के पीछे किसी धमकी या प्रलोभन का साक्ष्य मौजूद हो सकता है, लेकिन इसे सख्ती से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी पाया कि विधायिका ने जानबूझकर स्वीकारोक्ति के लिए सबूत का हल्का परीक्षण अपनाया है। 

न्यायालय ने आगे कहा कि यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि धमकी या प्रलोभन किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दिया गया था या नहीं। हालांकि, इसने अभियुक्तों के ‘उचित विश्वास’ पर जोर दिया कि मजबूर होने पर स्वीकारोक्ति करने से उन्हें लाभ मिलेगा या वे किसी बड़ी समस्या या बुराई से बचेंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 24 के तहत मामलों से निपटते समय, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्तों का स्थान ले और यह पता लगाए कि क्या उन्हें ‘उचित विश्वास’ है कि उन्हें स्वीकारोक्ति करने से लाभ होगा। 

न्यायालय ने तथ्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया: मुख्य सचिव ने अभियुक्त-अपीलकर्ता से कहा कि ‘यदि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई, तो वह जांच पुलिस को सौंप देंगे।’ अपीलकर्ता का दावा है कि इस स्वीकारोक्ति ने उसे यह कबूल करने के लिए मजबूर किया कि उसने फाइल ली और श्री राम कुमार को दे दी। 

न्यायालय ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव वास्तव में धारा 24 के तहत एक ‘अधिकारी’ हैं। हालांकि, निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता को वास्तव में यह विश्वास दिलाने के लिए धमकाया गया था कि मुख्य सचिव के बयान के आधार पर स्वीकारोक्ति करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य सचिव द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति धारा 24 के तहत धमकी के बराबर नहीं थी और इसलिए इस मामले पर निचली अदालतों के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया।

मुद्दा 2: कब किसी स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है

न्यायालय के समक्ष उठाया गया दूसरा मुद्दा अभियुक्त की दोषसिद्धि में वापस लिए गए स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य के बारे में था। न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए केवल स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और निर्धारित किया कि विवेक के नियम के अनुसार, जब अभियुक्त के अपराध के अतिरिक्त साक्ष्य के साथ पुष्टि की जाती है, तो स्वीकारोक्ति से दोषसिद्धि हो सकती है। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य हर मामले में अलग-अलग होता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि न्यायालय दी गई परिस्थितियों में इसे उचित समझता है, तो अभियुक्त को केवल उसके स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। 

यह स्वीकार करते हुए कि स्वीकारोक्ति से दोषसिद्धि हो सकती है, न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि स्वीकारोक्ति पर, विशेष रूप से वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर, भरोसा करना असुरक्षित है, जब तक कि न्यायालय को यह विश्वास न हो कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी और अतिरिक्त साक्ष्य द्वारा समर्थित थी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे का संतोषजनक विश्लेषण कर लिया है। उच्च न्यायालय ने बताया कि वर्तमान मामले में स्वीकारोक्ति की पुष्टि करने वाले साक्ष्य मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने पाया कि बिशन स्वरूप (वह क्लर्क जिसके माध्यम से अभियुक्त ने फाइल प्राप्त की थी) द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य, डाक बुक में प्रविष्टि और प्रदर्श (एक्जीबिट) पी.ए. 4 प्यारे लाल भार्गव के स्वीकारोक्ति की पुष्टि करते हैं।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके अभियुक्त-अपीलकर्ता की दूसरी दलील को खारिज कर दिया। 

मुद्दा 3: आईपीसी की धारा 378

अभियुक्त-अपीलकर्ता का तीसरा तर्क यह था कि वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 378 के तहत चोरी का मामला स्थापित नहीं हुआ। न्यायालय ने धारा 378 के तहत चोरी के तत्वों को चार भागों में विभाजित किया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 378 का पहला तत्व यह है कि ‘संपत्ति का अवैध संचालन’ होना चाहिए, जिससे कानूनी मालिक को कुछ नुकसान हो और अवैध कब्जेदार को कुछ लाभ हो। इसके अतिरिक्त, वैध मालिक को कुछ नुकसान पहुँचाने की कीमत पर लाभ उठाने का बेईमान इरादा होना चाहिए। 

दूसरा तत्व यह है कि यह ‘बेईमान इरादा’ चल संपत्ति की आवाजाही की ओर निर्देशित होना चाहिए। धारा 378 के तहत तीसरी आवश्यकता यह है कि उक्त संपत्ति को उसके कानूनी मालिक के कब्जे से बाहर निकाला जाना चाहिए। अंत में, अंतिम तत्व यह है कि उक्त संपत्ति को कब्जे से बाहर निकालने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 

अभियुक्त-अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि, वर्तमान मामले में, फ़ाइल को ‘बाहर नहीं निकाला गया’ क्योंकि अधीक्षक (अपीलकर्ता) के पास स्वयं फ़ाइल थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कोई ‘बेईमान इरादा’ नहीं था, क्योंकि अपीलकर्ता का इरादा केवल राम कुमार को फ़ाइलें दिखाने और अगले दिन उन्हें वापस करने का था। यह भी तर्क दिया गया कि फ़ाइल को बाहर निकालने से किसी भी पक्ष को कोई गलत लाभ या हानि नहीं हुई, और इस प्रकार, धारा 378 के तहत चोरी के तत्व स्थापित नहीं हुए। 

न्यायालय ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ता के पास फाइलें नहीं थीं, क्योंकि वे संबंधित विभाग के सचिवालय, विशेष रूप से मुख्य सचिव के नियंत्रण में थीं और अपीलकर्ता केवल उसी संगठन में काम करने वाला एक सदस्य था। इसलिए, न्यायालय ने उन दलीलों को खारिज कर दिया कि उसके पास फाइलें थीं।

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 378 के तहत संपत्ति की आवाजाही स्थायी नहीं होनी चाहिए; यहां तक ​​कि मालिक के कब्जे से संपत्ति की अस्थायी आवाजाही भी इस धारा के तहत चोरी मानी जाएगी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस परिदृश्य में कोई ‘गलत नुकसान’ नहीं हुआ है। यह नोट किया गया कि गलत नुकसान तब होता है जब किसी संपत्ति पर कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को उससे वंचित किया जाता है। इस मामले में, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मुख्य सचिव और विभाग को उस अवधि के लिए फ़ाइल से अवैध रूप से वंचित कर दिया, जब तक कि यह अस्थायी रूप से उनके कब्जे से बाहर थी। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विभाग को अवैध नुकसान हुआ था। 

हालाँकि न्यायालय ने उदाहरणों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने आईपीसी की धारा 378 के दृष्टांत (b) और स्पष्टीकरण 1 का हवाला दिया। धारा 378 दर्शाती है कि चल संपत्ति की अस्थायी आवाजाही चोरी के बराबर हो सकती है। उदाहरण के लिए, दृष्टांत (b) इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी कुत्ते को उसके मालिक के कब्जे से अस्थायी रूप से ले जाना चोरी के बराबर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टांत पर भरोसा करते हुए पुष्टि की कि अस्थायी आवाजाही भी चोरी के बराबर है। 

इसलिए, न्यायालय ने पाया कि चोरी के मुख्य तत्व संतुष्ट थे और अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। नतीजतन, अपील खारिज कर दी गई। 

मामले का विश्लेषण 

प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य एक महत्वपूर्ण मामला है जिसने आपराधिक कानून में कई सिद्धांत स्थापित किए हैं। अभियुक्त को मुख्य सचिव की अनुमति के बिना कार्यालय की फाइलों को निकालकर उन्हें अपने दोस्त, दूसरे अभियुक्त को दिखाने का दोषी पाया गया। अभियुक्त ने मुख्य सचिव के सामने कबूल किया कि उसने फाइल चुराई है, लेकिन बाद में इस स्वीकारोक्ति से मुकर गया।

न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दे थे कि क्या स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी, स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य और चोरी की उचित व्याख्या। न्यायालय ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जिनके तहत स्वीकारोक्ति अनैच्छिक हो जाती है। इसने स्वीकारोक्तिकर्ता को निर्देशित धमकी या प्रलोभन की आवश्यकता पर विचार किया। न्यायालय ने आगे बताया कि यह धमकी अधिकार रखने वाले व्यक्ति से आनी चाहिए और स्वीकारोक्तिकर्ता को निर्देशित की जानी चाहिए। यह भी ध्यान दिया गया है, और यह पूरी तरह से स्वीकार्य है, कि धमकी या प्रलोभन से स्वीकारोक्तिकर्ता को यह विश्वास होना चाहिए कि या तो यह कम बुराई है या इससे उसे लाभ हो रहा है। जबकि कई न्यायालयों ने पहले धारा 24 के इन तत्वों को समझाया था, यह मामला सबसे पहले इस बात पर प्रकाश डालने वाला था कि अंतिम तत्व सबसे महत्वपूर्ण था। 

इसके बाद, साक्ष्य मूल्य के सवाल पर, न्यायालय ने कहा कि सामान्य नियम के अनुसार, किसी भी पुष्टि के बिना स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्यारे लाल मामला स्वीकारोक्ति का विश्लेषण करने वाले सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक था। न्यायालय ने स्थापित किया कि, कुछ मामलों में, सामान्य या मानक नियम को तोड़ा जा सकता है। यह देखा गया कि धारा 24 को मानक नियम की तुलना में कम गंभीरता से लागू किया गया था। कुछ मामलों में, यदि न्यायालय इसे पर्याप्त मानते हैं, तो दोषसिद्धि के लिए केवल स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है; हालाँकि, न्यायालय ने इस प्रथा के विरुद्ध सलाह दी।

बाद के निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि के लिए दिए गए संदेहपूर्ण सांत्वना को अस्वीकार कर दिया है। इस मामले से अंतिम प्रमुख निष्कर्ष यह था कि आईपीसी की धारा 378 के तहत चोरी में ‘अस्थायी आवाजाही’ भी शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र के कमरे से उसकी अनुमति के बिना और केवल कुछ घंटों के लिए कोई पुस्तक ले जाता है, तो भी वह कार्य आईपीसी की धारा 378 के तहत चोरी माना जाएगा। यह मामला संपत्ति के अस्थायी आवाजाही को समझाने वाले पहले मामलों में से एक था और स्वीकारोक्ति और उनके आसपास के कानून के साक्ष्य मूल्य को अच्छी तरह से समझाकर अलग खड़ा है।

निष्कर्ष 

प्यारे लाल भार्गव मामले में आईपीसी की धारा 379 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 सहित आपराधिक प्रक्रिया कानून के कई महत्वपूर्ण विषयों का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। यह उन कुछ निर्णयों में से एक है, जिसमें न्यायालय ने अन्य उदाहरणों का हवाला दिए बिना केवल कानून की व्याख्या और मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों पर भरोसा किया। यह मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और आईपीसी की धारा 378 की अपनी व्याख्या के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसने स्थापित किया कि अस्थायी रूप से चुराई गई संपत्ति भी चोरी के बराबर है। इसने आगे इस बात पर जोर दिया कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक होनी चाहिए और किसी अधिकारी की धमकी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष रूप में, प्यारे लाल भार्गव मामले आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

स्वीकारोक्ति के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

स्वीकारोक्ति न्यायिक, न्यायेतर, वापस ली गई या सह-अभियुक्त व्यक्तियों के समक्ष दी गई भी हो सकते हैं। न्यायिक स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष या अदालत में दी जाती हैं, जबकि न्यायेतर स्वीकारोक्ति अदालत के बाहर व्यक्तिगत हैसियत से दी जाती हैं, जैसे कि पुलिस, दोस्तों या परिवार आदि के समक्ष। वापस ली गई स्वीकारोक्ति वे होती हैं जिन्हें कबूल करने वाला बाद में वापस ले लेता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। 

क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए स्वीकारोक्ति ही एकमात्र कारण हो सकती है?

नहीं, सिर्फ़ स्वीकारोक्ति ही अभियुक्त की सज़ा का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। अदालत ने इस मामले में इस मुद्दे पर विचार किया और माना कि कुछ मामलों में सिर्फ़ स्वीकारोक्ति ही सज़ा का कारण बन सकती है। हालाँकि, बाद के फ़ैसलों में इस दृष्टिकोण को उलट दिया गया है।

पुष्टिकारक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है?

पुष्टिकारक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पुष्टिकारक साक्ष्य से तात्पर्य उस साक्ष्य से है जो पहले से मौजूद साक्ष्य की पुष्टि या समर्थन करता है। 

संदर्भ

 

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