यह लेख डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ की छात्रा Nishtha Pandey (बैच 2023) द्वारा लिखा गया है। यह लेख उन सार्वजनिक अपराधों (पब्लिक ऑफेंस) के बारे में समग्र दृष्टिकोण (होलिस्टिक व्यू) प्रस्तुत करना चाहता है जो सार्वजनिक शांति (पब्लिक ट्रेनक्विलिटी) के विरुद्ध हैं। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
“लोगों के लिए अच्छा करना आसान और लोगों के लिए बुराई करना मुश्किल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है” – विलियम ग्लैडस्टोन
अमन (पीस) और शांति समाज में विकास के लिए पूर्वापेक्षाएँ (प्रीरिक्विसिट) हैं। अगर समाज में अव्यवस्था है या प्रकृति की कोई अन्य बाधा है, तो समाज व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता तक बढ़ने और विकसित होने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए शांति और अमन बनाए रखना हर समाज और राष्ट्र के लिए अनिवार्य है।
सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध न केवल एक व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध हैं। इस प्रकार के अपराध ऐसे लोगों के समूह द्वारा किए जाते हैं जो एक क्षेत्र की शांति और अमन को भंग करने के लिए एक सामान्य इरादे को साझा (शेअर) करते हैं और इस प्रकार पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। इन अपराधों का अध्ययन जरूरी है ताकि इन पर रोक लगाई जा सके।
सार्वजनिक शांति का रखरखाव (मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस)
शांति और नैतिकता (मॉरलिटी) ही वह आधार है जिस पर समाज का आधार टिका होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अन्यथा, समाज की नींव ही खतरे में पड़ जाएगी, जो बदले में व्यक्तियों की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी।
सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। यह सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिनियम (एक्ट), 1861 की धारा 23 में भी मौजूद है। वास्तव में, असुविधा (इनकन्वेनिएंस), बाधा, झुंझलाहट (एनॉयंस), जोखिम, खतरा या सार्वजनिक व्यवस्था या शांति को नुकसान पहुंचाना अपराध है और आगे पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 पुलिस को सार्वजनिक शांति बनाए रखने और अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए जिम्मेदार बनाती है। इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्यों से सार्वजनिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
सार्वजनिक अपराध
इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) का अध्याय (चेप्टर) VIII सार्वजनिक अपराधों से संबंधित है। इन अपराधों को 4 में वर्गीकृत (केटेगरी) किया जा सकता है:
- गैरकानूनी सभा (अनलॉफुल असेंबली)
- दंगा (रायट)
- विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी
- कलह (ऐफ्रे)
इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय X सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी दिशा-निर्देश देता है और इस मामले में कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) और पुलिस के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, कार्यों और शक्तियों को भी चित्रित करता है।
गैरकानूनी सभा
आईपीसी, 1860 की धारा 141 गैरकानूनी सभा से संबंधित है। भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद (आर्टिकल) 19(1)(b) शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) प्रदान करता है, हालांकि यह धारा एक गैरकानूनी सभा को अपराधीकरण (क्रिमिनलाइज) करने का प्रयास करती है।
परिभाषा
गैर-कानूनी अपराध करने के लिए 5 या अधिक लोगों की सभा को गैर-कानूनी सभा कहा जाता है। एक गैरकानूनी सभा का महत्वपूर्ण पहलू सार्वजनिक शांति और अमन भंग करने के लिए एक सामान्य इरादे (कॉमन इंटेंशन) की उपस्थिति है। सभा में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र बिना किसी उद्देश्य के आसपास की शांति भंग करने के लिए दंडनीय नहीं है। सामान्य उद्देश्य सभा के उद्देश्य और प्रकृति का निर्धारण (असाइन) करना है। यह भी संभव है कि विधिपूर्ण सभा (लॉफुल असेंबली) एक गैरकानूनी सभा बन जाए।
उद्देश्य (ऑब्जेक्ट)
- किसी भी लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट), राज्य या केंद्र सरकार के खिलाफ आपराधिक बल (क्रिमिनल फोर्स) का प्रयोग करना।
- किसी भी कानूनी कार्यवाही का विरोध करना।
- किसी संपत्ति या व्यक्ति पर कोई शरारत (मिस्चीफ) या अतिचार (ट्रेसपास) करना।
- किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार के आनंद (एंजॉयमेंट) से वंचित (डिप्राइव) करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करना।
- किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करना और उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
घटक (इंग्रेडिएंट्स)
आईपीसी के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी सभा के लिए परिभाषित सजा के लिए किसी को भी उत्तरदायी बनाने के लिए कई घटक की आवश्यकता होती है।
पांच या अधिक व्यक्ति
गैरकानूनी सभा में 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यदि किसी समूह में लोगों की संख्या 5 से कम है तो यह इस धारा को लागू नहीं करेगा। यह भी संभव है कि अपराध के घटित होने के बाद गैरकानूनी सभा में व्यक्तियों की संख्या घटकर 5 रह जाए, इस स्थिति में भी यह धारा लागू नहीं होगी, लेकिन दिए गए अधिनियम की धारा 149 (सुब्रन सुब्रमण्यम बनाम केरल राज्य) लागू होगी जो व्यक्ति पर प्रतिवर्ती दायित्व (विकेरियस लायबिलिटी) डालती है।
यदि एक गैरकानूनी सभा में 3 व्यक्तियों को बरी (एक्विट) कर दिया जाता है और बाकी की पहचान नहीं की जा सकती है लेकिन कोर्ट समूह में अन्य लोगों की उपस्थिति के बारे में निश्चित है जो संख्या को 5 या उससे अधिक बनाते हैं, तो उस स्थिति में, गैरकानूनी सभा की धारा लागू की जाएगी।
राम बिलास सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्थितियों को चित्रित (डेलीनेटेड) किया है, जहां एक गैरकानूनी सभा में व्यक्तियों की संख्या भी 5 से कम हो जाती है, फिर भी उन्हें सजा हो सकती है।
- सबूत दिया जाना चाहिए कि दोषी व्यक्ति के अलावा, अन्य लोग भी हैं जो एक निश्चित समय में शामिल हैं।
- अन्य अज्ञात (अनआइडेंटिफाई) व्यक्तियों की उपस्थिति दिखाने के लिए सबूत, जो गैरकानूनी सभा का हिस्सा हैं।
- प्राथमिकी (फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट) में ऐसा होना चाहिए, भले ही उस समय पर ऐसा कोई चार्ज न हो।
उनके पास एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए
शब्द “उद्देश्य” डिजाइन या प्रयोजन (पर्पज) को संदर्भित करता है, और इसे “सामान्य” होने के लिए व्यक्ति को इसे साझा करना और उसका पालन करना चाहिए। एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों के पास एक विशेष अपराध करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य इरादे के विपरीत यहां मन का पूर्व मिलन (प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स) महत्वपूर्ण नहीं है, सामान्य उद्देश्य का निर्माण (कंस्ट्रक्टेड) मौके पर ही किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य घटनाओं की संभावना के लिए गुंजाइश (स्कोप) छोड़ती है। यहां व्यक्तियों की यह धारणा भी हो सकती है कि कुछ घटनाएं “हो सकती हैं (माइट हैपन)” या “होने की संभावना (लाइकली टू हैपन)” हैं।
सामान्य उद्देश्यों की उपस्थिति को तथ्यों और परिस्थितियों के माध्यम से दिखाया जा सकता है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण (डायरेक्ट एविडेंस) संभव नहीं है।
आईपीसी, 1860 की धारा 149 सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। इस धारा के दूसरे भाग में ‘जानता (न्यू)’ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ “संभावना (पॉसिबिलिटी)” से अधिक लेकिन “शायद ज्ञात (माईट हैव नोन)” से कम है। इसलिए गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अपराध को यह माना जाता है कि सभी सदस्य कम से कम उस कार्य की संभावना को जानते होंगे। इस धारा का आगे यह अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) में किया गया कोई भी अपराध गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों द्वारा आयोजित एक सामान्य उद्देश्य से तुरंत जुड़ा होता है।
उद्देश्य धारा 141 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक होना चाहिए
गैर-कानूनी सभा के सदस्यों के पास मौजूद सामान्य उद्देश्य अलग हो सकते हैं और तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करके निर्णय लिया जा सकता है, हालांकि, सामान्य उद्देश्य को आईपीसी, 1860 की धारा 141 के तहत पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए।
मोती दास बनाम बिहार राज्य के मामले में, यह संभव है कि सभा वैध होने के कारण शुरू हुई लेकिन बाद में अवैध हो गई। आईपीसी, 1860 की धारा 141 के तहत मौजूद उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
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केंद्र या राज्य सरकार या उसके अधिकारी पर हावी होना
कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे से जब भयभीत होता है तब वह उसके श्रेष्ठ (सुपीरियर) बल या शक्ति के उपयोग से डरता है। हालांकि इस धारा के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए केवल अतिशयोक्ति (ओवरएव) पर्याप्त नहीं है, आपराधिक बल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को दूसरे पक्ष के खिलाफ कुछ आपराधिक बल का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह खतरे या भय से प्रबल हो जाए और वह अपने कानूनी रूप से सौंपे गए कार्य को जारी रखने में असमर्थ हो या कुछ ऐसा कर सके जो उसने अन्यथा नहीं किया होता है। गैर-कानूनी सभा का भी लोगों के मन में भय पैदा करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।
बल का प्रयोग राज्य या केंद्रीय मशीनरी या उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपराधिक बल लागू होने पर अधिकारी को उसे दी गई जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए अन्यथा यह धारा लागू नहीं होगी।
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किसी भी कानूनी कार्यवाही का विरोध करना
कानूनी प्रक्रिया का मतलब ऐसी कोई भी कार्यवाही है जिसे निष्पादित (एक्जीक्यूट) करने के लिए कानूनी जनादेश (लीगल मेंडेट) है। अंत में यदि कोई गैर-कानूनी सभा, गैर-कानूनी सभा के निष्पादन में बाधा के रूप में कार्य करती है तो उसे गैर-कानूनी माना जाएगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि कार्यवाही या प्रक्रिया कानूनी नहीं है और जो बाधित है तो उसे इस धारा के तहत प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए दंडनीय नहीं है।
उदाहरण के लिए- यदि गिरफ्तारी बिना किसी कानूनी वारंट के की जाती है, और यदि गिरफ्तारी का 5 लोगों की किसी भी सभा द्वारा विरोध किया जाता है तो वह इस धारा के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।
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शरारत, आपराधिक अतिचार या कोई अन्य अपराध करना (कमीशन ऑफ मिस्चीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास ऑर एनी अदर ऑफेंस)
शरारत और आपराधिक अतिचार को आईपीसी की धारा 425 और 441 के तहत परिभाषित किया गया है, और यहां अपराध का मतलब कुछ भी जो किसी विशेष कानून (स्पेशल लॉ) या किसी स्थानीय कानून (लोकल लॉ) के तहत दंडनीय है।
इसलिए, कोई भी सभा जो इनमें से कोई भी अपराध नहीं करती है, उसे गैरकानूनी सभा नहीं कहा जा सकता है।
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जबरन कब्जा और बेदखल करना (फॉर्सिबल पजेशन एंड डिसपजेशन)
किसी भी व्यक्ति को आपराधिक बल के कारण किसी भी चीज़ पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि कार्य वैध है और व्यक्ति कानूनी रूप से खुद को उस वस्तु से बेदखल करने के लिए बाध्य है, तो यह धारा लागू नहीं होगी। यदि संपत्ति पर अधिकार निश्चित (सर्टेन) नहीं है और यदि बल का प्रयोग उसकी बेदखली का विरोध करने के लिए किया जाता है, तो इसमें शामिल 5 से अधिक लोगों की सभा को गैरकानूनी सभा माना जाएगा।
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कब्जे का अधिकार प्राप्त करना
निराकार अधिकारों (इनकॉरपोरियल राइट्स) का अर्थ है किसी भी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार, जैसे कि कुएं या पानी आदि का उपयोग करना। यदि आपराधिक बल के प्रयोग से 5 व्यक्तियों की कोई सभा उस व्यक्ति को संपत्ति के इस प्रकार के प्रयोग से वंचित करती है तो यह इस धारा के अंदर दण्ड का आधार हो सकता है।
जुलूस का अधिकार (राइट टू प्रोसेशन)
एक सभा जो गति (मोशन) में होती है उसे जुलूस कहते हैं। सभा स्थिर है। जुलूस एक कमरे की जगह सड़कों पर निकलता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है। हालांकि इस अधिकार पर एक प्रतिबंध (रेस्ट्रिक्ट) यह है कि सड़क राहगीरों (पेसर-बाय) के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए, न कि केवल जुलूस वालों के लिए। जुलूस की महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि यह शांतिपूर्ण हो, अन्यथा इसे पुलिस कार्रवाई से कानूनी रूप से भंग किया जा सकता है।
जुलूसों पर गैरकानूनी सभा की धाराएं भी लागू होती हैं। इसलिए जुलूस के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए गैरकानूनी इरादे से 5 या अधिक लोगों के समूह द्वारा जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें गैरकानूनी सभा कहा जा सकता है और इसलिए इस जुलूस का सदस्य गैरकानूनी सभा की सजा के लिए उत्तरदायी होगा।
उदाहरण के लिए, 8 लोगों का एक समूह थाने को जलाने के इरादे से सड़क पर चला गया, तो यह जुलूस एक गैरकानूनी सभा होगी और उसे दंडित भी किया जा सकता है।
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एक ‘अनुमानित’ अधिकार लागू करना (इंफोर्सिंग ए सपोज्ड राइट)
अनुमानित अधिकारों का अर्थ है कि उस व्यक्ति का प्रश्नाधीन विषय (सब्जेक्ट इन क्वेश्चन) पर कोई अधिकार नहीं है। इस धारा के तहत “अपने अधिकार की रक्षा करना” दंडनीय नहीं है। उस अधिकार की सुरक्षा के लिए सशस्त्र (आर्म्ड) होना ठीक है जो व्यक्ति के पास पहले से ही है यानी अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हथियारों का उपयोग कर सकता है जो उसके पास कानूनी रूप से है।
यह धारा एक आपराधिक कार्य के माध्यम से एक अधिकार या अनुमानित अधिकार के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) को दंडित करती है जो एक सभा को दंड के लिए उत्तरदायी बनाती है।
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जब निजी रक्षा का अधिकार अधिक हो जाता है (व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सीडेड)
यदि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति की रक्षा के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो यह अपराध नहीं है। वास्तव में, ऐसा कार्य “अधिकार या अनुमानित के संरक्षण” में नहीं आएगा और किसी भी दंड से मुक्त होगा। यह आईपीसी, 1860 की धारा 144 या धारा 149 के तहत नहीं आएगा।
हालांकि, अगर अपराध किया जाता है जो निजी बचाव के दायरे से अधिक है तो ऐसा कार्य अपराधी को दंड के लिए उत्तरदायी बना देगा। यदि रचनात्मक दायित्व (कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी) का अर्थ लगाया जाता है तो गैरकानूनी सभा के अन्य सभी सदस्य उत्तरदायी होंगे।
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अवैध मजबूरी (इल्लीगल कंपल्शन)
इस धारा के तहत, एक व्यक्ति या किसी समूह को 5 या अधिक लोगों की एक सभा द्वारा ऐसा कार्य नहीं करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है या कुछ ऐसा करने के लिए जो कानूनी बाधाओं के तहत नहीं किया गया होता है।
सभा शुरू में वैध हो सकती है और बाद में अवैध भी हो सकती है।
उदाहरण- समाज में तालाब के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का कार्य करने के लिए गठित एक सभा, लेकिन बाद में किसी अन्य समूह पर हमला करने में लगे, जिसने दूसरे समाज में भी यही काम किया था।
जब कोई समूह या सांप्रदायिक संघर्ष होता है तो उसका परीक्षण (टेस्ट व्हेन देयर इज ए ग्रुप ऑर कम्यूनल क्लेश)
साम्प्रदायिक हिंसा (कम्यूनल वॉयलेंस) के मामले में, यदि लोग कुछ गैरकानूनी गतिविधियों (अनलॉफुल एक्टिविटी) में शामिल होते हैं, तो उन पर गैरकानूनी सभा के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए- यदि किसी कस्बे में विभिन्न समुदायों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करने के लिए एक-दूसरे पर पथराव किया। पुलिस इस मामले में, उन्हें आईपीसी, 1860 की धारा 129 के तहत तितर-बितर (डिस्पर्स) करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) है और उन पर गैरकानूनी सभा के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, अगर लोगों ने पथराव नहीं किया होता, तो वे गैरकानूनी सभा के तहत सजा के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते।
रचनात्मक दायित्व जब मुक्त लड़ाई होती है (कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी व्हेन फ्री फाइट ऑकर्स)
अधिनियम की धारा 149, गैरकानूनी सभा के सदस्य को गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए कार्य के लिए रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाती है, हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सदस्य द्वारा किया गया कार्य सामान्य उद्देश्य के अनुसरण (पर्सुएंस) में होना चाहिए, अन्यथा सभा के अन्य सदस्य, जिन्होंने अपराध नहीं किया है, उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
गजानंद बनाम यूपी राज्य के मामले में, मुक्त लड़ाई तब कहा जाता है जब दो लोग आपस में लड़ने लगे और यह पूर्व निर्धारित था। इसमें, यह महत्वहीन (इम्मेटेरियल) है कि व्यक्ति ने हमला किया है या बचाव किया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसमें शामिल पक्षों ने किस रणनीति का उपयोग किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरन बनाम राजस्थान राज्य के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि आईपीसी, 1860 की धारा 149 के तहत मौजूद मुक्त लड़ाई के लिए रचनात्मक दायित्व लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिस तथ्य पर विचार किया जाता है वह उस व्यक्ति द्वारा लड़ाई में शामिल दूसरे पक्ष को दी गई चोट है, इसलिए सभा के अन्य सदस्यों को मुक्त लड़ाई के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
सामान्य उद्देश्य और सामान्य इरादा: भेद और अंतर
आधार | सामान्य इरादा | सामान्य उद्देश्य |
परिभाषा | आईपीसी की धारा 34 के तहत, सामान्य इरादा मौजूद है जिसमें कहा गया है कि कई लोग उस अपराध को करने के साझा इरादे से कोई भी अपराध करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी है क्योंकि अपराध उसके द्वारा भी किया जाता है। | धारा 149 के तहत सामान्य उद्देश्य मौजूद है जिसमें कहा गया है कि गैरकानूनी सभा में मौजूद 5 या अधिक व्यक्ति अपराध करते हैं। भले ही उस व्यक्ति ने खुद अपराध नहीं किया हो, लेकिन उस समय तक वह उस गैरकानूनी सभा का हिस्सा है, वह इस तरह किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। |
सदस्य | उपस्थित व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। | सदस्यों की संख्या 5 या अधिक होनी चाहिए। |
मन का मिलना (मीटिंग ऑफ माइंड्स) | मन का मिलना जरूरी है
अपवाद (एक्सेप्शन)- कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। |
आम उद्देश्य मौके पर भी बन सकते है। |
देयता (लायबिलिटी) | शामिल व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिए सक्रिय भागीदारी (एक्टिव पार्टिसिपेशन) आवश्यक नहीं है। | इसमें शामिल सभी व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। सक्रिय भागीदारी जरूरी है। |
अपराध | कोई अपराध निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) नहीं करता है लेकिन कानून का नियम बताता है। | यह एक निर्दिष्ट अपराध का वर्णन करता है। |
धारा 149 का उपयोग करने वाले आरोप के विफल होने पर आरोप में चूक का प्रभाव (इफेक्ट ऑफ ऑमिशन टू चार्ज एक्यूज़्ड व्हेन चार्ज यूजिंग सेक्शन 149 फेल्स)
इस अधिनियम की धारा 34 और धारा 149 के बीच पर्याप्त अंतर है, हालांकि फिर भी, वे कुछ हद तक ओवरलैप करते हैं, और यह ओवरलैपिंग मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जाती है, क्योंकि यह तथ्यों के अनुसार बदलती रहती है।
यदि सामान्य उद्देश्य, जो धारा 149 के तहत आरोप के लिए महत्वपूर्ण है, में एक सामान्य इरादा शामिल नहीं है, तो धारा 149 के लिए धारा 34 का प्रतिस्थापन (सब्सटिट्यूशन) दोषी के हित के लिए हानिकारक हो सकता है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, यदि तथ्य साबित किए जाने हैं और धारा 149 के तहत आरोप के संदर्भ में पेश किए जाने वाले सबूत समान होंगे यदि आरोप धारा 34 के तहत थे, तो धारा 34 के तहत आरोपी को आरोपित करने में विफलता के परिणामस्वरूप पक्ष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है और ऐसे मामलों में, धारा 149 के स्थान पर धारा 34 के प्रतिस्थापन को औपचारिक मामला (फॉर्मल मेटर) माना जाना चाहिए। (करनैल सिंह और अन्य, बनाम पंजाब राज्य)।
धारा 149 के लागू होने के लिए 5 या अधिक लोगों की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन अगर 5 या अधिक लोगों की सभा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो उस स्थिति में धारा 34 के तहत संयुक्त दायित्व (ज्वाइंट लायबिलिटी) लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत, सामान्य “इरादे” को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई संयुक्त दायित्व स्थापित नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
इसलिए भले ही धारा 149 के तहत आरोप विफल हो जाता है, फिर भी आरोपी के दायित्व का पता लगाने के लिए अन्य प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
सामान्य उद्देश्य के लिए परीक्षण
यह परिक्षण करने के लिए कि क्या गैरकानूनी सभा का एक सामान्य उद्देश्य था या नहीं, पक्षों के लिए वास्तव में मिलना और साजिश करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के इरादे का अनुमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। एक गैर-कानूनी सभा के सभी 5 सदस्यों द्वारा एक संयुक्त हमला (कंबाइंड अटैक) आम इरादे को साबित करने के लिए पर्याप्त है।
एक सामान्य उद्देश्य दिखाने के लिए, मामले की परिस्थितियाँ, शामिल व्यक्ति का रवैया उनके मानसिक झुकाव की कुंजी (की) प्रस्तुत करता है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की गतिविधियों को या तो संकेतों या इशारों से प्रोत्साहित करता है या भाग लेता है, या यहां तक कि बैज या चिन्ह पहनता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है और यह अनुमान करने के लिए पर्याप्त है कि इस प्रकार किए गए अपराध के लिए उसके पास एक साझा उद्देश्य है। दूसरी ओर, बिना किसी प्रकार के प्रोत्साहन के मात्र उपस्थिति ही आपराधिकता का प्रमाण नहीं है।
शुरुआत में सामान्य उद्देश्य का परीक्षण करने के लिए, बाद के चरण (स्टेज) में व्यक्ति द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को ध्यान में रखना और यह अनुमान लगाना कि ऐसी गतिविधियाँ पूरी सभा के सामान्य उद्देश्य का हिस्सा थीं, वैध नहीं होगा।
इसके अलावा, एक बार धारा 141 के सभी तत्व मिल जाने के बाद, व्यक्ति के लिए यह तर्क देना पर्याप्त नहीं होगा कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया है। व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
जब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 के तहत आरोप मौजूद हों तो धारा 147 या 148 के तहत अलग चार्ज बनाने की आवश्यकता नहीं है
जिन मामलों में यह माना जाता है कि आईपीसी, 1860 की धारा 147 के तहत आरोप आवश्यक है, उनमें भ्रम पैदा होता है क्योंकि वे इस बात को नज़रअंदाज़ करते हैं कि अधिनियम की धारा 143 की सामग्री पहले से ही धारा 147 में निहित है और धारा 147 के तत्व निहित हैं जब धारा 149 के तहत आरोप शामिल किया जाता है। धारा 141 की जांच से पता चलता है कि सामान्य उद्देश्य जो एक सभा को गैरकानूनी बनाती है, उसमें आपराधिक बल का उपयोग या प्रदर्शन, शरारत या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध, या किसी कानून या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) का प्रतिरोध शामिल हो सकता है। धारा 143 और धारा 147 के तहत अपराध, हमेशा उपस्थित होना चाहिए जब धारा 149 की सहायता से हत्या जैसे अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है, लेकिन अन्य दो आरोपों को अलग-अलग तय करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उनके तहत दोषसिद्धि (कनविक्शन) को सुरक्षित करने की मांग नहीं की जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धारा 143 का उपयोग तब नहीं किया जाता है जब आरोप अधिनियम की धारा 147 या धारा 148 के तहत होता है और धारा 147 का उपयोग तब नहीं किया जाता है जब आरोप धारा 148 के तहत होता है। धारा 147 को समाप्त किया जा सकता है जब आरोप आईपीसी की धारा 149 के तहत अपराध के साथ पढ़ा जाता है (महादेव शर्मा बनाम बिहार राज्य)।
समूह या सांप्रदायिक दंगों में सामान्य उद्देश्य के प्रमाण की प्रकृति
सांप्रदायिक दंगों को विशाल दंगों का एक छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है। इन मामलों में, कोर्ट को सामान्य उद्देश्य का पता लगाना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोगों के कारण, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को निर्दिष्ट करना और उसके अनुसार उन्हें दंडित करना बहुत मुश्किल है।
सामान्य उद्देश्य मामले के तथ्य से प्रस्तुत की जा सकती है। यदि अपराध पूरी सभा द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, तो उस स्थिति में, पूरी सभा को उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि लोगों के कार्यों से सामान्य इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है।
ऐसे मामलों में, एक चश्मदीद गवाह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह घटना स्थल पर जो हुआ उसका उदाहरण देगा। लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए और किसी एक प्रत्यक्षदर्शी (आईविटनेस) पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपराध के अपराधियों को दर्शकों और राहगीरों से सावधानीपूर्वक अलग किया जाना चाहिए।
अन्य जुड़े प्रावधान
विभिन्न प्रावधान हैं जो गैरकानूनी सभा के छत्र प्रावधान के अंदर आते हैं।
गैर-कानूनी सभा का सदस्य होने के नाते : सामग्री (कंटेंट) और दंड
यह प्रावधान आईपीसी, 1860 की धारा 142 के तहत मौजूद है जब कोई व्यक्ति इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ किसी भी सभा में शामिल होता है कि सभा में कुछ तत्व है जो वैध नहीं हैं और तब भी इसमें शामिल होते है या इसका हिस्सा बने रहते हैं (भौतिक उपस्थिति (फिजिकल प्रेजेंस)) तो उस व्यक्ति को एक गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है।
गैर-कानूनी सभा में मात्र उपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति उसका सदस्य है। सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उसका एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि व्यक्ति सभा की अवैधता को जानकर स्वयं को सभा से अलग कर लेता है तो वह व्यक्ति अब उस सभा का सदस्य नहीं रह जाता है क्योंकि उसके पास एक सामान्य इरादे का अभाव है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यदि सामान्य उद्देश्य किसी कमजोरी के कारण ठीक से निष्पादित नहीं होता है, तो इसे भी एक गैरकानूनी सभा माना जाएगा।
आईपीसी, 1860 की धारा 143 के तहत गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
एक गैरकानूनी सभा की सदस्यता की सामग्री (इंग्रेडिएंट्स)
धारा 142 के अनुसार, जो एक गैरकानूनी सभा की सदस्यता से संबंधित है, निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं:
- एक व्यक्ति को सभा के गैरकानूनी तत्वों से अवगत होना चाहिए।
- एक व्यक्ति के पास उस गैरकानूनी सभा में शामिल होने का इरादा होना चाहिए। सभा का हिस्सा बनने के लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं बनाएगी।
- एक व्यक्ति सभा का एक हिस्सा है, जो बाद में एक गैरकानूनी सभा बन जाती है और तब भी सहमति से सभा का हिस्सा बना रहता है जो या तो व्यक्त (एक्सप्रेस) या निहित (इंप्लाइड) हो सकती है।
घातक हथियारों (डेडली वेपन्स) से लैस (आर्म्ड) एक गैरकानूनी सभा में शामिल होना
यह अधिनियम की धारा 144 के अंदर आता है, जिसे धारा 143 के विस्तार (एक्सटेंशन) के रूप में देखा जा सकता है। इस धारा 144 के तहत घातक या खतरनाक हथियारों के साथ गैरकानूनी सभा में शामिल होने वाले व्यक्ति को 2 साल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
इस धारा के तहत, एक व्यक्ति जो एक घातक हथियार नहीं ले रहा है, लेकिन एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा है, फिर भी दंडित किया जा सकता है।
सामग्री
- घातक हथियार के साथ सभा में शामिल होना।
- हथियार कुछ भी हो सकता है जो मौत का कारण बन सकता है।
घातक हथियार की परिभाषा मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। कोई भी छोटी वस्तु जो किसी की जान ले सकती है उसे भी घातक हथियार कहा जा सकता है।
गैरकानूनी सभा में सहायता प्रदान करना (रेंडरिंग एड इन अनलॉफुल असेंबली)
अधिनियम की धारा 150,157 और 158, गैरकानूनी सभा में सहायता प्रदान करने पर दंड के लिए उत्तरदायी बनाती है।धारा 150 मूल रूप से अपराधी और अपराध के प्रवर्तकों (ओरिजिनेटर) से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करने के उद्देश्य से बनाई गई है जो किए गए अपराध के पीछे हैं। वह व्यक्ति जो वास्तव में अपराध के कमीशन में शामिल लोगों को धोखा देता है या किराए पर लेता है। कानून इन व्यक्तियों के साथ उन व्यक्तियों के समान व्यवहार करने का प्रयास करता है जिन्होंने वास्तव में अपराध किया है। इस प्रकार यह धारा अपराध के लिए उकसाने (एबेटमेंट) या भागीदारी (पार्टिसिपेशन) से संबंधित नहीं है, बल्कि अपराध की योजना (प्लानिंग) बनाने और ऐसे आपराधिक कार्यों को करने के लिए लोगों को काम पर रखने के प्रारंभिक स्तर (इनिशियल लेवल) पर है।
धारा 157 उस व्यक्ति की दोषसिद्धि सुनिश्चित करती है जो-
- एक घर या किसी अन्य परिसर में लोगों को इकट्ठा (असेंबल) या बंद करता है।
- घर या परिसर आरोपी व्यक्ति के अधीन होना चाहिए।
- ऐसी सभा का उद्देश्य काम पर रखने या रोजगार का उद्देश्य एक गैर-कानूनी सभा का हिस्सा बनना है।
- जिस व्यक्ति को ऊपर वर्णित कार्यों के लिए दोषी ठहराया गया है उसे इन तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए।
भारतीय दंड संहिता की धारा 158 एक ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराती है जो गैरकानूनी सभा का हिस्सा बनने के लिए खुद को नियुक्त करता है या काम पर रखता है और इसलिए उसकी सहायता करता है।
दंगे (रायटिंग)
आईपीसी के तहत धारा 146 और 147 दंगों से संबंधित है। यह आम तौर पर किसी चीज़ का विरोध करने या किसी कथित धमकी (परसीव्ड थ्रेट) या शिकायत के लिए होता है।
परिभाषा
जब लोगों के समूह या उस समूह के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो उसे दंगा कहा जाता है। दंगा करने के लिए कम से कम 5 लोगों की मौजूदगी जरूरी है। यह अपराध आम तौर पर नागरिक अशांति (सिविल अनरेस्ट) पर आधारित होता है और आमतौर पर अचानक और उत्तेजक व्यवहार (प्रोवोकेटिव बिहेवियर) होता है। यह एक झुंड जैसी मानसिकता को दर्शाता है और यही कारण है कि यदि दोषी समूह के किसी व्यक्ति ने हिंसक कार्य (वायलेंट एक्ट) नहीं किया है, तो भी वह दंगा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
दंगा करने की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री अपराध करने का एक सामान्य इरादा और उद्देश्य है। यह “सामान्य इरादा” समूह के सभी लोगों को दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है, भले ही उन्होंने खुद दंगों में अपराध भी नहीं किया हो।
ऐतिहासिक रूप से दंगे सरकारी नीतियों (पॉलिसी), एक खेल आयोजन के परिणाम, किसी भी कानूनी फैसले के खिलाफ निराशा, टैक्सेशन, उत्पीड़न (ऑप्रेशन), जातियों के बीच संघर्ष या लोगों द्वारा सामना किए जा रहे दमन (सप्रेशन) के खिलाफ शिकायते सरकार तक पहुंचाने का एक तरीका है।
दंगा करने की सजा आईपीसी की धारा 148 के तहत मौजूद है और इसमें 3 साल की अवधि या जुर्माना या दोनों का वर्णन है। यह अपराध संज्ञेय (कॉग्निजेबल) है और प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।
घातक हथियार के साथ दंगा करने की सजा
यह आईपीसी की धारा 148 के तहत आता है। यह धारा एक घातक हथियार के साथ दंगों के समान सामग्री की मांग करता है।
हथियार कुछ भी हो सकता है जो इतना खतरनाक हो कि वह किसी व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है। इसके लिए सजा 3 साल तक की कैद है, जो दंगा या जुर्माना या दोनों के प्रभाव पर निर्भर करेगी।
दंगा भड़काने की सजा
यह अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153 के तहत मौजूद है। यहां, यदि कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी को पूरी तरह से यह जानने के लिए उकसाता (प्रोवोक) है, इस उकसावे से दंगा हो सकता है, तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। दंगा भड़काने वाले व्यक्ति का इरादा खराब होता है और वह मनमानी करता है। इस धारा के तहत, वास्तव में दंगा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस धारा के तहत सजा के लिए केवल उकसाना ही पर्याप्त है।
हालांकि इस उकसावे के परिणामों के आधार पर सजा अलग-अलग होगी, अगर दंगा हुआ तो सजा अधिकतम 1 साल या जुर्माना या दोनों होगी और अगर दंगा नहीं होता है तो अधिकतम कारावास 6 महीने तक या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
उस व्यक्ति का दायित्व जिसके लाभ के लिए दंगा हुआ है
यह अपराध आईपीसी, 1860 की धारा 155 के अंदर आता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति की ओर से दंगा किया जाता है, या यदि वह व्यक्ति इस प्रकार किए गए दंगे से कुछ लाभ लेता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 155 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि व्यक्ति स्वयं या उसके एजेंट या प्रबंधक (मैनेजर) जानता था कि इस प्रकार के दंगे होने वाले हैं या होने की संभावना है और उसने या उसके एजेंट या प्रबंधक ने दंगे के प्रभाव को दबाने या कम करने के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है तो उस व्यक्ति को भी दंडित किया जायेगा।
इस धारा का मुख्य उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्तियों को कानून के तहत लाना और उनके अनुसार मुकदमा चलाना है।
दंगा के दमन में बाधा डालने के लिए एक व्यक्ति का दायित्व (लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर ऑब्सट्रक्टिंग सप्रेशन ऑफ रायट)
आईपीसी, 1860 की धारा 152 इस अपराध से संबंधित है। यहां यदि कोई व्यक्ति दंगा, मारपीट या गैरकानूनी सभा आदि जैसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को दबाने के लिए समर्पित (डेडीकेटेड) किसी लोक सेवक पर हमला करता है या हमला करने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति पर इस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
यह धारा किसी भी व्यक्ति को अपने दायरे के तहत लाने का प्रयास करती है जो समाज में अमन और शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए तंत्र (मेकेनिज्म) में हस्तक्षेप करता है या परेशान करता है।
इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों है।
पांच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा से संबंधित जब तितर-बितर करने का आदेश दिया गया हो
दंगा एक मामूली अंतर के साथ एक गैरकानूनी सभा के समान है जो बल के उपयोग का गठन (कांस्टीट्यूट) करता है, इसलिए गैरकानूनी सभा के मामले में, इसमें भी 5 या अधिक लोगों की उपस्थिति आवश्यक है। अधिक लोगों की उपस्थिति इसे दंगे से अलग करती है जिसमें 2 से अधिक लोगों की उपस्थिति का ऐसा कोई जनादेश (मेंडेट) नहीं है।
दंगा और गैरकानूनी सभा के बीच अंतर
- दंगा = गैरकानूनी सभा + हिंसा (वॉयलेंस)
दंगा हिंसा के साथ एक गैरकानूनी सभा के समान है
- उदाहरण के लिए- ग्रुप A ने एक इमारत का निर्माण किया। ग्रुप B, जिसकी संख्या 10 थी, ने ग्रुप A पर हमला किया और इमारत को गिरा दिया।
किसी भवन को गिराने के लिए समूह बनाना गैरकानूनी सभा है।
समूह में आकर इमारत को गिराना दंगा है।
कलह (अफरे)
आईपीसी, 1860 की धारा 159 और 160 में कलह और उसकी सजा से संबंधित है।
परिभाषा
कलह का तात्पर्य जनता में लड़ने से है ताकि यह सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को भंग करे। कलह होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति जरूरी है और उनकी कार्य से उनके आसपास की शांति को नकारात्मक रूप (नेगेटिव इफेक्ट) से प्रभावित होना चाहिए। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके व्यवहार का प्रभाव समाज में और लोगों के लिए अव्यवस्था पैदा करना है।
उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति आता है और किसी अन्य व्यक्ति को थप्पड़ मारता है, तो उसे कलह के रूप में नहीं गिना जाएगा, लेकिन यदि वह कार्य सार्वजनिक शांति को धमकाता है तो यह कार्य कलह के समान होगा।
उनके व्यवहार के प्रभाव के आधार पर दोषियों को गैरकानूनी सभा या दंगे के तहत भी दोषी ठहराया जा सकता है। सजा आमतौर पर उनके द्वारा उत्पन्न खतरे के स्तर पर या जो उनका व्यवहार समाज पर प्रभाव पैदा करता है उसपर निर्भर करती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक रूप से किया गया कोई भी अपराध दण्डित हो, केवल वह अपराध जिसमें सार्वजनिक शांति में अशांति पैदा करने की क्षमता हो, उसे कलह कहा जा सकता है (सुनील कुमार मोहम्मद उर्फ महाखुदा बनाम उड़ीसा राज्य)।
मारपीट की सजा एक महीने की कैद या 100 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है।
कलह, हमला और दंगा के बीच तुलना
दंगा (रायट) | कलह (ऐफ्रे) | हमला (असॉल्ट) |
यह गैरकानूनी सभा का हिंसक विस्फोट है। | यह एक हिंसक गतिविधि है जो सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए सार्वजनिक रूप से की जाती है। | यह अचानक हुआ हमला है जो एक निजी सेटिंग में हुआ है |
निजी और सार्वजनिक सेटिंग्स में किया जा सकता है। | सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है। | सार्वजनिक या निजी सेटिंग में किया जा सकता है। |
5 या अधिक लोगों को शामिल होना चाहिए। | दो या दो से अधिक लोगों शामिल होते है। | हमले के दायित्व के लिए एक या अधिक व्यक्ति को उपस्थित होना आवश्यक है। |
सामान्य उद्देश्य की उपस्थिति जरूरी है और यह आईपीसी की धारा 141 में मौजूद होनी चाहिए। | सामान्य उद्देश्य की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। | सामान्य वस्तु की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। |
यह जनता के खिलाफ हिंसक बल के साथ एक अपराध है | यह एक सार्वजनिक अपराध है। | यह एक निजी व्यक्ति के खिलाफ अपराध है |
गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसने कार्य न किया हो। | जिस व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है वह उत्तरदायी है। | हमला करने वाला व्यक्ति सजा के लिए उत्तरदायी है |
साधारण सजा में 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों शामिल होंगे (आईपीसी की धारा 147) | सामान्य परिस्थितियों में सजा में 6 महीने तक की सजा या 100 रुपये का जुर्माना या दोनों (आईपीसी की धारा 160) शामिल होगी। | साधारण सजा (ऑर्डिनरी पनिशमेंट) में किसी भी विवरण की 3 महीने की सजा या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों (आईपीसी की धारा 352) शामिल है। |
कलह – यह एक सामूहिक अपराध है और सार्वजनिक अमन और शांति भंग करने के लिए खतरा है। यहां कम से कम दो व्यक्ति मौजूद होने चाहिए और उनके कार्यों से जनता के मन में आतंक पैदा होना चाहिए।
उदाहरण के लिए, एक मेले में, A आता है और B को थप्पड़ मारता है, और आस-पास खड़े लोगों को इस तरह की कार्रवाई से धमकी दी जाती है।
दंगा- यह समाज में प्रचलित (प्रीवेलेंट) शांति और अमन को भी भंग करता है, लेकिन कलह के विपरीत, यह एक मानसिकता को दर्शाता है जहां अपराध एक समूह या उसके व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
उदाहरण के लिए, A अपने समूह के साथ जिसमें 8 लोग थे, एक मेले में गए और B को थप्पड़ मारा।
हमला- अन्य दो के विपरीत, यह अपराध एक व्यक्ति के खिलाफ है और सार्वजनिक शांति और अमन के लिए खतरा नहीं है। यह अपराध एक व्यक्ति और संपत्ति के खिलाफ है।
उदाहरण के लिए, A, B के घर गया और एक बहस के दौरान B को थप्पड़ मारा।
वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना
सार्वजनिक अपराध की यह श्रेणी आईपीसी की धारा 153A और 153B के तहत आती है।
परिभाषा
यह धारा धर्म, नस्ल (रेस), जन्म स्थान, निवासी, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडनीय बनाती है। इस धारा का क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) बहुत व्यापक (वाइड) है और इसमें नैतिक भ्रष्टाचार (मॉरल करप्शन) पर अपराध भी शामिल है।
इस धारा के तहत अधिकतम 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा है। हालांकि, यदि उपर दिया अपराध किसी धार्मिक संस्थान (इंस्टीट्यूट) के अंदर किया जाता है तो सजा 5 साल तक की होगी और जुर्माना भी हो सकता है।
धारा 153A की संवैधानिक वैधता (कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी)
इस धारा को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) का उल्लंघन किया है। यह धारा भाषण या कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है जो संभावित रूप से विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच कलह को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
हालांकि, कोर्ट ऑफ लॉ ने समय-समय पर इस धारा की वैधता को बरकरार रखा है, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में आती है और कुछ हद तक उचित प्रतिबंधों के तहत राष्ट्र की संप्रभुता (सॉवरेग्निटी) और सुरक्षा के तहत आती है। सार्वजनिक व्यवस्था का दायरा पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललाई सिंह यादव के मामले में, कोर्ट ने आदेशित सुरक्षा (ऑर्डर्ड सिक्योरिटी) के प्रावधान को बरकरार रखा है, जो राज्य को प्राथमिकता देता है यदि उनका इरादा सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना है।
धारा 153A की आवश्यक सामग्री
- धर्म, नस्ल, जाति, निवास, जन्म स्थान, समुदाय या किसी अन्य समूह के विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना।
- ऐसे कार्य जो सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं और विभिन्न समूहों या जातियों या समुदायों के बीच कलह को प्रोत्साहित करते हैं।
- ऐसे कार्य या वस्तुएँ जो किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह (रीजनल ग्रुप) या जाति या समुदाय के लिए आपराधिक बल या उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से भय या अलार्म या धमकी या असुरक्षा का कारण बनती हैं।
- इस धारा के तहत सजा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पकड़ने के लिए मेन्स रीया एक महत्वपूर्ण तत्व है (बिलाल अहमद कालो बनाम आंध्र प्रदेश राज्य)।
- इस प्रावधान को आकर्षित करने के लिए दो समुदायों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इस धारा के तहत केवल एक समुदाय की भावनाओं का बिना किसी अन्य समुदाय के संदर्भ के अपमान पर विचार नहीं किया जाता है। (बिलाल अहमद कालो बनाम आंध्र प्रदेश राज्य)।
धारा 153A का दायरा (स्कोप)
गोपाल विनायक गोडसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153A के दायरे का फैसला किया था। यह माना गया कि-
- यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा वास्तव में कुछ कार्यों या उद्देश्यों के कारण उत्पन्न हुई हो।
- जो मामला आईपीसी की धारा 153A के दायरे में आता है, उसे संपूर्ण माना जाना चाहिए न कि कुछ अलग-अलग हिस्सों में माना जाना चाहिए।
- उस वर्ग पर विचार करना आवश्यक है जिसके लिए शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए कार्य या उद्देश्य है। इस प्रकार वर्गों के बीच वर्तमान गतिशीलता (डायनेमिक) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- धारा 153A के तहत सत्य कोई बचाव नहीं है। वास्तव में, जितना बड़ा सत्य, उतना ही अधिक लोगों के मन, कार्य या उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है।
धारा 153B
विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ती वैमनस्यता (डिसहार्मनी) को रोकने के लिए इस धारा को जोड़ा गया था। इसे वर्ष 1972 में जोड़ा गया था, जिसमें विभिन्न जातियों के बीच उच्च स्तर का तनाव था और इससे न केवल समाज में प्रचलित सामाजिक सद्भाव (हार्मनी) प्रभावित हो रहा था। लेकिन देश की राष्ट्रीय अखंडता (नेशनल इंटीग्रिटी) को भी प्रभावित कर रहा था।
- यह आरोप प्रकाशित (पब्लिश) करता है कि कुछ व्यक्ति जो किसी विशेष वर्ग, धर्म या जाति से संबंधित हैं, राष्ट्रीय अखंडता के प्रति निष्ठा नहीं रख सकते।
- विशेष जाति या समुदाय के लोगों का एक निश्चित समूह नागरिकता के अपने अधिकार से वंचित है।
- उपरोक्त में से कोई भी कार्य को लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच कलह और सद्भाव को कायम रखना चाहिए।
सुधार के लिए प्रस्ताव (प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म)
भारत के विधि आयोग (लॉ कमिशन) ने सार्वजनिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक प्रश्नावली (क्वेश्चनेयर) परिचालित (सर्कुलेट) की है। हमारे देश में सार्वजनिक अपराधों के मौजूदा प्रबंधन (मैनेजमेंट) से केवल 12% उत्तरदाता (रिस्पोंडेट) संतुष्ट थे। केवल 5% कुछ हद तक संतुष्ट थे जबकि 79% अत्यधिक असंतुष्ट (डिसेटिस्फाइड) थे, और इसके प्रमुख कारण थे-
- सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन (पब्लिक ऑडर मैनेजमेंट) में बाहरी प्रभाव।
- समस्याओं के मूल कारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- कोई दीर्घकालिक (लॉग टर्म) समाधान नहीं लिया जाता है।
- गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य नागरिक समाजों (सिविल सोसाइटी) या अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं (सोशल वर्कर) की अपर्याप्त (इनएडीक्वेट) भागीदारी।
- भूमिकाओं (रोल्स) और जिम्मेदारियों को चित्रित करने के लिए संस्थागत तंत्र (इंस्टीट्यूशनल मेकेनिज्म) का अभाव।
- निचले स्तर (लोअर रैंक) के अधिकारियों के पास प्रारंभिक अवस्था में अपराध को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती है।
- सार्वजनिक अपराधों से निपटने के लिए सिविल सेवकों और पुलिस को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) का अभाव।
- आधुनिक तकनीक (मॉडर्न टेक्नोलॉजी) और उपकरणों (इक्विपमेंट) के प्रकार का अभाव।
- अपराधियों के आपराधिक डेटाबेस का अभाव।
- सार्वजनिक अव्यवस्था और अपराधों के खतरे को हल करने के लिए एकजुट अखिल भारतीय नीति (ऑल इंडिया पॉलिसी) का अभाव।
- अप्रभावी प्रदर्शन (इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस) निगरानी प्रणाली (मॉनिटरिंग सिस्टम) और प्रबंधन एजेंसियां।
- पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) का अभाव।
कई सुधार जो पेश किए जा सकते हैं वे हैं:
- कानून के शासन (रूल ऑफ लॉ) की स्थापना।
- सार्वजनिक अपराधों को रोकने के लिए विजिबल पुलिसिंग एक प्रभावी तरीका है।
- एक प्रभावी, कुशल, जवाबदेह और अच्छी तरह से सुसज्जित (वेलइक्विप्ड) पुलिस प्रणाली।
- एक पेशेवर रूप से सक्षम और निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा समर्थित एक मजबूत, स्वायत्त (ऑटोनोमस) और प्रभावी अपराध जांच तंत्र (क्राइम इन्वेस्टिगेशन मशीनरी)।
- नागरिक समाज जो अपने अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक (कॉन्शियस) हैं।
- सतर्क और जिम्मेदार मीडिया।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
सार्वजनिक व्यवस्था देश के शासन में केवल कोई अन्य मुद्दा नहीं है, यह इसका मूल है, जिसमें एक महत्वपूर्ण पहलू शामिल है जिस पर लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) निहित है और समग्र रूप से हमारे राष्ट्र की नींव का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
भारतीय दंड संहिता का 8वां अध्याय सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। ये ऐसे अपराध हैं जो पूरे समाज के खिलाफ किए जाते हैं और समाज की शांति और अमन को भंग करते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध, लेकिन फिर भी सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है, एक सार्वजनिक अपराध के दायरे में आएगा। इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक अपराध किया गया हो, लेकिन यदि सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की संभावना भी हो, तो यह एक दंडनीय अपराध है।
इन अपराधों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् गैरकानूनी सभा, दंगा, कलह और विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी। ये सभी कुछ हद तक मामूली अंतर के साथ एक दूसरे के समान हैं।
हालांकि इन प्रावधानों को बदलते समय के अनुरूप बनाने के लिए कुछ सुधारों की जरूरत है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
- The Indian Penal Code, 1860, Ratanlal and Dhirajlal 33rd edition by Jst K.T. Thomas, M.A. Rashid
- 5th report of 2nd administrative reforms commission