सी.पी.सी. का आदेश XIII-A

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यह लेख Priyanka Kumar द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आदेश XIII-A के प्रावधान को स्पष्ट करता है, जिसे वाणिज्यिक (कमर्शियल) न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा लाए गए संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। यह लेख विभिन्न भारतीय उच्च न्यायालयों द्वारा विषय वस्तु पर दिए गए निर्णयों का अवलोकन भी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

आदर्श रूप से, सिविल मुकदमा को जल्दी से तय करने की आवश्यकता होती है; हालाँकि, जिस तरह से भारतीय न्यायालय कार्य करते हैं, उसके कारण वाणिज्यिक मुकदमों में अंतिम निर्णय लेने से पहले वर्षों तक चलने की प्रवृत्ति होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद “सीपीसी” के रूप में संदर्भित) के तहत, किसी भी अन्य मुकदमे के विपरीत, वाणिज्यिक मुकदमे के निर्णय के चरणों में दलीलें प्रस्तुत करना, तथ्यों और दस्तावेजों का खुलासा करना, मुद्दों को तैयार करना, सुनवाई का संचालन करना, यानी साक्ष्य प्रस्तुत करना और फिर अंतिम बहस करना, शामिल है। सभी में सबसे अधिक समय लेने वाला प्रमुख साक्ष्य का चरण हो सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के संबंधित गवाह, वादी के साथ-साथ प्रतिवादी, स्टैंड लेते हैं और शपथ पर, जांच और जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) के सवालों के जवाब देते हैं। एक मुकदमे में अग्रणी साक्ष्य (लीडिंग एविडेंस) तथ्य के एक बिंदु पर कुछ स्वीकृति और/या इनकार प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है, जो किसी पक्ष को उनके मामले को साबित करने में पक्षपात कर सकता है। संक्षेप में, किसी वाणिज्यिक मुकदमे के निर्णय की पूरी प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग सकते हैं, भले ही कभी-कभी किसी एक पक्ष के पक्ष में स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हों।

वाणिज्यिक मुकदमों की लंबी प्रकृति को दूर करने के प्रयास में, “सारांश (सम्मरी) निर्णय” की शुरूआत वर्ष 2015 में लाई गई थी, जिसके तहत एक वाणिज्यिक मुकदमे के पक्ष केवल उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसके लिए अपने दावे को साबित करके, बिना किसी मौखिक साक्ष्य के, मुकदमे को संक्षेप में निपटाने के लिए एक आवेदन करने के हकदार बन गए। यह लेख सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत पेश किए गए सारांश निर्णय से संबंधित प्रावधान के बारे में बात करता है। सारांश निर्णय से संबंधित विभिन्न पहलुओं और इस विषय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पड़ताल करके, लेखक, इस लेख के माध्यम से, भारत में सारांश निर्णयों के अभ्यास की स्पष्ट और संपूर्ण समझ देने का प्रयास कर रहा है। 

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत सारांश निर्णय का परिचय

2015 में, इसकी रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें देने के लिए 20वें विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया था, जिसने सीपीसी में संशोधन करने और सारांश निर्णय के प्रावधान को पेश करने की मांग की थी, विशेष रूप से वाणिज्यिक मुकदमों के निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाने के लिए। 253वें विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सिंगापुर, आयरलैंड, फ्रांस, केन्या, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के न्यायालयों के बीच किए गए अध्ययन पर आधारित थीं। यूके, यूएसए और सिंगापुर में न्यायालयों के कामकाज को अपनाने के लिए विवेकपूर्ण महसूस किया गया। इसके आधार पर, सीपीसी में संशोधनों की सिफारिश की गई थी, जिसे वर्तमान आदेश XIII-A के रूप में अंतिम रूप दिया गया। 

सर्वप्रथम, इस संशोधन में वाणिज्यिक न्यायालयों और फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं की स्थापना करने की मांग की गई है। इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि समयबद्ध तरीके से वाणिज्यिक वादों के निपटान को सक्षम बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। उक्त संशोधन के पीछे की मंशा स्पष्ट थी, वाणिज्यिक मामलों के निपटान में दक्षता बढ़ाने के लिए, जैसा कि ‘वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और कारणों का विवरण’ में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। सारांश निर्णय की स्थापना के साथ, इस संशोधन ने सामान्य एजेंडे में तेजी लाने के लिए आदेश XV-A के तहत मामले प्रबंधन सुनवाई के प्रावधान को भी पेश किया। 

सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय का प्रावधान

सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय का प्रावधान विभिन्न अंगों पर खड़ा है जो उस दायरे और परिस्थितियों को सामने लाता है जिसके तहत एक पक्ष एक वाणिज्यिक मुकदमे के निपटान के लिए सारांश रूप में आवेदन कर सकता है और जिस तरीके से न्यायालय इसे अनुमति दे सकती है। जब कोई सारांश निर्णय देने के बारे में बात करता है, तो आदेश XIII-A के तहत प्रदान किए गए सभी नियमों को एक साथ देखा जाना चाहिए। इन्हें सटीक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

सीपीसी के आदेश XIII-A का दायरा

आदेश XIII-A के नियम 1 में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित ‘दावे’ का फैसला इसके लिए मौखिक साक्ष्य के बिना कर सकती है। इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक पहलू ‘दावा’ शब्द का कार्यक्षेत्र और दायरा है। इस नियम के तहत यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि उस ‘दावे’ में दावे का एक हिस्सा, या कोई विशेष प्रश्न, जिस पर दावा निर्भर करता है, चाहे आंशिक रूप से या संपूर्ण, या एक प्रतिदावा (काउंटरक्लैम), जैसा भी मामला हो, शामिल होगा। इस प्रकार, इस नियम के अनुसार, सारांश निर्णय के लिए आवेदन करने वाले पक्ष पूरे दावे या उसके किसी हिस्से के संबंध में ऐसा कर सकते है। इसके अतिरिक्त, एक वाणिज्यिक मुकदमा में भाग लेने वाला और एक प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी, इस नियम के तहत सारांश रूप में उसी के निपटान के लिए एक आवेदन भी कर सकता है। काफी हद तक, विधायिका का इरादा इस नियम के भीतर एक वाणिज्यिक वाद में शामिल हर प्रकार के दावे को शामिल करना रहा है।

नियम 1 आगे एक नकारात्मक अनुबंध को दर्शाता है जो आदेश XIII-A के दायरे में आने वाले ‘सारांश वादों’ की श्रेणी के तहत दायर किए गए वादों को प्रतिबंधित करता है। इस प्रतिबंध के पीछे का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि सारांश मुकदमा पहले से ही प्रकृति में सारांश हैं और प्रतिवादी से एक स्वीकृत राशि की वसूली के प्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए हैं। यह एक विधायी इरादे से आता है कि सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय को सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत स्वीकृति और सारांश मुकदमों पर निर्णय से स्वतंत्र, अलग, और विशिष्ट उपाय प्रदान करने के लिए पेश किया जाए। तथापि, जब सारांश वाद के रूप में दायर किया गया वाद वाणिज्यिक वाद में परिवर्तित हो जाता है, तब पक्ष आदेश XIII-A के अधीन प्रावधान का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते है और सारांश निपटान के लिए आवेदन कर सकते है, बशर्ते कि प्रावधान के अंतर्गत अन्य सभी शर्तें पूरी हों। 

आवेदन करने के चरण 

नियम 1 के अनुसार, सारांश निर्णय के माध्यम से निर्धारित किए जा सकने वाले दावों के प्रकार के बारे में स्पष्टता होने के बाद, नियम 2 उस चरण को प्रतिपादित करता है जिस पर कोई पक्ष सारांश निर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक मुकदमे के चरणों में दलीलें, मुद्दों को तैयार करना, प्रमुख साक्ष्य और अंतिम तर्क शामिल हैं। इस प्रावधान के नियम 2 में कहा गया है कि न्यायालय में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए जाने के बाद किसी भी समय सारांश निर्णय के लिए आवेदन किया जा सकता है, और नवीनतम समय में ‘मुद्दों के निर्धारण’ के चरण से पहले। 

इस विशेष नियम में दो भाग शामिल हैं। पहला भाग सारांश निर्णय के लिए आवेदन करने की पात्रता की बात करता है, जबकि दूसरा भाग इस तरह के आवेदन किए जाने तक समय सीमा प्रदान करता है। प्रतिवादी पर सम्मन की तामिल (सर्विस) की आवश्यकता को बरकरार रखा गया है क्योंकि यह केवल उचित है कि विवाद के दोनों पक्ष उनके बीच एक मुकदमे के अस्तित्व से अवगत हैं। प्रतिवादी को सम्मन दिए बिना, यह केवल वादी है जो न्यायालय में दायर किए जा रहे मुकदमे के बारे में जानता है। ऐसा परिदृश्य निष्पक्षता और समानता के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा, जब प्रावधान कहता है कि आवेदन मुद्दों के निर्धारण के चरण से बाद में नहीं किया जा सकता है, तो यह स्पष्ट करता है कि मुद्दों के निर्धारण का चरण संबंधित मुकदमे में न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए प्रश्नों को अंतिम रूप देता है। एक बार जब यह हो जाता है और मुद्दों को तैयार कर लिया जाता है और न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाता है, तो मामला न्यायालय द्वारा परीक्षण का विषय बन जाता है। जो साक्ष्य कोई पक्ष अन्यथा सारांश निर्णय आवेदन में प्रस्तुत करना चाहेगा, उसे परीक्षण चरण में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सारांश निर्णय देने के लिए आधार 

सारांश निर्णय के लिए आवेदन करने से पहले जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या किसी पक्ष के लिए ऐसा आवेदन करने का कोई आधार है। सारांश निर्णय देने के आधार का पता लगाने के लिए, किसी को आदेश XIII-A के नियम 3 को देखना होगा। उक्त नियम में दो आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर न्यायालय वादी या प्रतिवादी के खिलाफ इस प्रकार किए गए दावे पर सारांश निर्णय दे सकता है, जो इस प्रकार हैं-

  1. सबसे पहले, कि वादी या प्रतिवादी के दावे में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है;
  2. दूसरा, ऐसा कोई अन्य ठोस कारण नहीं है कि मौखिक साक्ष्य दर्ज किए जाने से पहले दावे का निपटारा न कर दिया जाए।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सारांश निर्णय के लिए आवेदन वादी या प्रतिवादी दोनों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है। हालाँकि, आवेदन करने वाले पक्ष को आवश्यक तथ्य, कानून के बिंदु और उचित दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए और आवेदन को इस तरह से लिखना चाहिए कि यह दिखाया जा सके कि यदि मामले को सुनवाई के लिए भेजा जाता है तो दूसरे पक्ष के दावे में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह भी पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि, इस प्रकार प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सहायता से, इस बात का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है कि मामले को परीक्षण में ले जाने और मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने से पहले दावे का निपटान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 3 में बताए गए दो आधार अनिवार्य हैं और इन्हें व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर नहीं चुना जा सकता है।

सीपीसी के आदेश XIII-A के नियम 3 में दिए गए आधारों का यह सावधानीपूर्वक और सीमित शब्दांकन विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के तहत समान रूप से रखे गए प्रावधानों को अपनाना है। “कोई वास्तविक संभावना नहीं” वाक्यांश के सटीक अर्थ को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का अवलोकन किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम में स्थित न्यायालय ऑफ अपील्स (सिविल डिवीजन) ने टेरेंस पॉल स्वैन बनाम टी हिलमैन (पुरुष) और टी सी गे, (1999) के मामले में, सफलता की “वास्तविक” और “काल्पनिक” संभावनाओं के बीच अंतर करते हुए कहा कि, “कोई वास्तविक संभावना नहीं” शब्दों पर विचार करते समय, न्यायालयों को मुकदमे के परिणाम को देखना चाहिए, और यदि मामला इतना कमजोर है कि इसमें सफलता की कोई वास्तविक उचित संभावना नहीं है, तो इसे बहुत अधिक खर्च होने से पहले वहीं रोक दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, ओंटारियो न्यायालय, ओंटारियो सिविल प्रक्रिया नियमों का पालन करते हुए, निर्धारित करता है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि दावे या बचाव के संबंध में परीक्षण की आवश्यकता वाला कोई “वास्तविक मुद्दा” नहीं है, तो सारांश निर्णय दिया जा सकता है। कनाडाई न्यायालयों ने रॉबर्ट हर्नियाक बनाम फ्रेड मौलडिन (2014) के मामले के माध्यम से “दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की वास्तविक संभावना” वाक्यांश पर विस्तार से बताया, जिसका अर्थ है कि जब न्यायालय सारांश निर्णय के लिए आवेदन के गुण-दोष पर “निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्धारण” तक पहुँचने में सक्षम होता है। चूँकि सारांश निर्णय का प्रावधान भारतीय प्रणाली के लिए काफी नया है, इसलिए ऊपर उद्धृत अंतर्राष्ट्रीय कानून और मिसालें सारांश निर्णय के मामलों को तय करने में भारतीय न्यायालयों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सारांश निर्णय देने की प्रक्रिया 

सारांश निर्णय की अनुमति देने के लिए आवश्यक आधारों के अस्तित्व के अलावा, आदेश XIII-A के तहत एक आवेदन में कुछ मानदंड शामिल होने चाहिए जैसा कि आदेश XIII-A के नियम 4 के तहत प्रदान किया गया है। इनमें से एक भी मानदंड के अभाव में, आवेदन तकनीकी आपत्तियों से ग्रस्त होगा और न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इन मानदंडों को संक्षेप में नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

आवेदन में एक बयान सारांश निर्णय के लिए है

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आदेश XIII-A के तहत दायर आवेदन में स्पष्ट रूप से एक बयान होना चाहिए कि इसे सीपीसी, 1908 के आदेश XIII-A के तहत दायर किया गया है। यह समझना उचित है कि सारांश निर्णय आवेदन में मांगी गई राहत मुकदमे को खारिज करने के पक्ष में हो सकती है। ऐसे परिदृश्य में, यह संभावना है कि आवेदन एक मुक़दमे में दायर किसी अन्य आवेदन के साथ भ्रमित हो सकता है। इसके लिए एक स्पष्ट संकेत देने के लिए कि आवेदन दायर करने का उद्देश्य योग्यता के आधार पर मामले पर विचार करना है और इसे मौखिक साक्ष्य के बिना सारांश रूप में खारिज करना है, यह आवश्यक है कि न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन की शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से यह कहा जाए।

सभी भौतिक तथ्यों और कानून का प्रकटीकरण

उन सभी मौजूदा परिस्थितियों का खुलासा किया जाना चाहिए जिनके कारण आवेदक ने सारांश निर्णय के लिए आवेदन दायर किया था। यह संभावना है कि आदेश XIII-A आवेदन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ शिकायत में बताए गए लोगों की तुलना में थोड़ी अलग या अधिक विशिष्ट हो सकती हैं। इसके अलावा, आवेदन में कानून के बिंदु का भी उल्लेख होना चाहिए, यदि कोई हो, जो यह दिखाने के लिए प्रासंगिक हो सकता है कि आवेदक स्पष्ट रूप से अपने पक्ष में आदेश का हकदार है। 

इस घटना में कि आवेदक किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, उन विशिष्ट दस्तावेजों को आवेदन में शामिल किया जाना चाहिए और इसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए और आवेदन में उनकी सटीक प्रासंगिकता की पहचान की जानी चाहिए। ऐसा करने से, आवेदक के मामले को प्रदर्शित करना आसान हो जाता है। 

‘सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं’ का प्रकटीकरण

सारांश निर्णय के लिए एक आवेदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बहुत कारण का प्रकटीकरण है, जो दर्शाता है कि वास्तव में मामले में प्रतिवादी के सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। यह प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से शब्दबद्ध होना चाहिए, क्योंकि यह आवेदन में किए गए दावे का आधार बनता है। 

मांगी गई राहत का प्रकटीकरण

प्रत्येक वाद और आवेदन की तरह, जिसमें वादी/आवेदक द्वारा मांगी गई राहत शामिल है, आवेदक के लिए यह केवल अनिवार्य है कि वह उन राहतों का उल्लेख करे जो आवेदक सारांश निर्णय के लिए आवेदन के माध्यम से मांग रहा है। दूसरे शब्दों में, जबकि यह स्पष्ट है कि प्राथमिक राहत वाद को खारिज करना और उसका निपटान करना है, मौद्रिक क्षति, निषेधाज्ञा (इंजंक्शन), आदि का दावा करने की प्रकृति में मांगी गई अतिरिक्त राहतें भी हो सकती हैं जिन्हें तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आवेदक द्वारा प्रार्थना नहीं की जाती। 

ऊपर सूचीबद्ध मानदंडों के अलावा, आदेश XIII-A का नियम 4 यह भी एक आवश्यकता प्रदान करता है कि उक्त आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर होने के बाद और सुनवाई के लिए आने से पहले, प्रतिवादी को आवेदक द्वारा मामले की सुनवाई का कम से कम 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी सुनवाई में न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रस्तावित दावे की जानकारी भी दी जानी चाहिए। यह नियम निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे दोनों पक्षों को अपने-अपने मामले पेश करने का मौका मिलता है, इससे पहले कि न्यायालय उन पर आदेश पारित कर सके। 30 दिनों की इस अवधि में, प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का अवसर मिलता है, जिससे भौतिक तथ्यों और कानून के बिंदु, यदि कोई हो, का खुलासा होता है, और कारण बताना चाहिए कि सारांश निर्णय के लिए आवेदन की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आवेदक को दिए गए अवसर के समान, इस नियम के तहत प्रतिवादी को भी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करने का अवसर मिलता है, यदि आवश्यक हो, और अपने उत्तर में इसे शामिल करें। आवेदन का विरोध करने के सीधे प्रयास में, प्रतिवादी के उत्तर में उन कारणों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि प्रतिवादी के दावे पर सफल होने या दावे पर बचाव करने की वास्तविक संभावनाएं क्यों हैं (जैसा भी मामला हो)। प्रतिवादी के उत्तर में उन मुद्दों का भी उल्लेख होना चाहिए जो प्रतिवादी मुकदमे में मामले के लिए तैयार करने का प्रस्ताव करेगा, वे सबूत जो मुकदमे में पेश करने के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें सारांश निर्णय के चरण में दर्ज नहीं किया जा सकता है और कारण क्यों, रिकॉर्ड पर साक्ष्य या सामग्री के प्रकाश में, न्यायालय को सारांश निर्णय को अस्वीकार कर देना चाहिए। 

आदेश XIII-A का नियम 4 मूल रूप से सारांश निर्णय कार्यवाही के संचालन के लिए निर्धारित सख्त प्रक्रिया का चित्रण है। प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट और समयबद्ध रखना इस नियम का बुनियादी सिद्धांत है। इस तरह के एक संपूर्ण और आत्म-व्याख्यात्मक प्रावधान के प्रकाश में, किसी भी पक्ष के लिए सारांश निर्णय के लिए आवेदन दायर करना आसान हो जाता है।

सारांश निर्णय मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य

आदेश XIII-A के नियम 5 के अनुसार, जब कोई प्रतिवादी सारांश निर्णय के लिए आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करता है और अपने बचाव के समर्थन में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करता है, तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, जब किसी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, तो उसे उत्तर के साथ दाखिल किया जाना चाहिए, तथा उसकी एक प्रति आवेदन के प्रत्येक अन्य पक्ष को, आवेदन की सुनवाई की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया हो, दी जानी चाहिए। इसी तरह, यदि आवेदक, जवाब में, कुछ दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो आवेदक को इसे भी दायर करना होगा और मामले की सुनवाई की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले प्रतिवादी को इसकी एक प्रति देनी होगी। 

संक्षेप में, आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय में साक्ष्य से संबंधित नियम यह सुसंगत बनाते हैं कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के एक नए टुकड़े पर भरोसा किया जाना है, तो उसे न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए और सुनवाई की तारीख से पहले दूसरे पक्ष को अग्रिम रूप से दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, यदि इसे पहले ही दायर किया जा चुका है और तामील किया जा चुका है, तो इसे दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। 

न्यायालय किस तरह के आदेश पारित कर सकती है 

जैसा कि अब तक देखा गया है, आदेश XIII-A के नियम 1 से नियम 5 में आवश्यकताओं को सारांश निर्णय आवेदन में शामिल पक्षों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किया गया है। इनके विपरीत, सीपीसी के आदेश XIII-A के नियम 6 और 7 में उन आदेशों के प्रकार सूचीबद्ध हैं जिन्हें न्यायालय सारांश निर्णय के लिए आवेदन में पारित कर सकती है। ये आदेश प्रकृति में सशर्त या बिना शर्त हो सकते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है: 

सशर्त 

जहां न्यायालय पाती है कि मुकदमे का एक पक्ष इसमें सफल हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना असंभव लगती है, तो न्यायालय सारांश निर्णय दे सकती है और एक आदेश दे सकती है जो कुछ विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ सशर्त हो सकता है। यह तब है जब इस तरह के सशर्त आदेश को अंतिम रूप से उसके गुणों के आधार पर मामले का फैसला करने पर बिना शर्त हो जाता है। न्यायालय तब उस पक्ष को भी सूचित करेगी जिसके खिलाफ इस तरह के सशर्त आदेश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी शर्त लगाई गई है।

यदि न्यायालय सशर्त आदेश देता है तो वह चार शर्तों/अपेक्षाओं के अधीन ऐसा कर सकता है, अर्थात-

  • न्यायालय में एक निश्चित राशि जमा करने के लिए किसी भी पक्ष की आवश्यकता के साथ;
  • किसी भी पक्ष की आवश्यकता के साथ उनके मामले, दावे या बचाव के संबंध में एक विशिष्ट कदम उठाने के लिए, जैसा भी मामला हो;
  • न्यायालय को प्रदान करने की आवश्यकता के साथ, लागत की बहाली के लिए ज़मानतदार के रूप में सुरक्षा या व्यक्ति के लिए एक राशि;
  • ऐसी कोई अन्य शर्त, जिसे न्यायालय अपने विवेक से उचित समझे। 

बिना शर्त 

जहां न्यायालय आदेश XIII-A के तहत किए गए आवेदन में पूर्ण योग्यता पाता है, न्यायालय एक बिना शर्त आदेश दे सकता है, सारांश निर्णय की अनुमति दे सकता है और इस तरह वाणिज्यिक वाद को खारिज कर सकता है। 

लागत लगाने की शक्ति 

सी.पी.सी. के आदेश XIII-A के नियम 8 के अंतर्गत अंतिम नियम है, जो नियम 7 के अंतर्गत उल्लिखित लागत के अतिरिक्त, पक्षों पर लागत लगाने की न्यायालयों की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। नियम 8 के अनुसार, न्यायालय सीपीसी की धारा 35 और 35 A के प्रावधानों के अनुसार, किसी पक्ष को लागत के भुगतान का आदेश दे सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 और 35A न्यायालयों को किसी भी पक्ष पर जुर्माना लगाने के लिए एक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है। धारा 35A के अनुसार, “लागत” में उचित लागत शामिल होगी, जिसमें गवाहों के शुल्क और खर्च, कानूनी शुल्क और खर्च, और कार्यवाही में किए गए किसी भी अन्य खर्च शामिल हैं। इस प्रकार, भले ही सारांश निर्णय कार्यवाही के लिए कोई पक्ष विशेष रूप से लागत के लिए प्रार्थना नहीं करता है, फिर भी इसे न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय दिया जा सकता है, यदि न्यायालय उचित समझता है। आदेश XIII-A में इस नियम को शामिल करना फर्जी आवेदनों और मुकदमों को शुरू करने से हतोत्साहित करने के लिए एक अनुशासनात्मक है। 

सीपीसी के तहत सारांश निर्णय और साधारण निर्णय

सी.पी.सी. के तहत, किसी मुकदमे में पारित “निर्णय और डिक्री” की अवधारणा पर विस्तार से बताने वाला प्रावधान आदेश XX है। आम तौर पर, किसी मुकदमे में फैसला तब सुनाया जाता है जब न्यायालय दलीलों, सबूतों, तर्कों, तथ्यों और कानून के बिंदुओं पर गौर करती है। यह किसी विशेष मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी सामग्रियों का निष्कर्ष होता है। एक फैसले में, आदर्श रूप से, तथ्य, उठाए गए मुद्दे, प्रत्येक मुद्दे पर न्यायाधीश के निष्कर्ष, प्रत्येक निष्कर्ष (अनुपात निर्णय) के पीछे तर्क और दी गई राहतें शामिल होती हैं। इसके बाद फैसले के बाद जो होता है वह एक डिक्री होती है, जो हारने वाले पक्ष पर लगाए गए मौद्रिक दायित्व पर न्यायालय का बयान होता है। इन दोनों को सामूहिक रूप से आदेश XX के तहत प्रदान किया जाता है। सी.पी.सी. के दायरे में आने वाला प्रत्येक मुकदमा, सी.पी.सी. के तहत वर्णित प्रक्रियात्मक बाधाओं से गुजरता है और अंत में आदेश XX के तहत पारित फैसले के साथ समाप्त होता है। एक निर्णय किसी मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह न्यायालय के समक्ष रखे गए पक्षों के पूरे मामले का सारांश प्रस्तुत करता है, तथा न्यायाधीश के निर्णय को ऐसे निर्णय का समर्थन करने वाले कारणों के साथ घोषित करता है। यह इस निर्णय तथा इसमें दिए गए तर्क के आधार पर होता है कि निर्णय से संतुष्ट न होने वाला पक्ष अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

सारांश निर्णय के आदेश XIII-A और पारंपरिक निर्णय के आदेश XX की तुलना करते समय, यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों मामलों में निर्णय की रूपरेखा बनाने के तरीके में एक हल्का अंतर है। पारंपरिक निर्णय की प्रक्रिया में तथ्यों, मुद्दों की रूपरेखा और फिर उचित तर्क के साथ निर्णय शामिल होता है, जबकि सारांश निर्णय तथ्यों, सारांश निर्णय के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य और फिर अंतिम निर्णय तक सीमित होता है। सारांश निर्णय में मुद्दों की रूपरेखा और प्रत्येक मुद्दे का तर्क से उत्तर देने का तत्व अनुपस्थित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारांश निर्णय का आवेदन मुद्दों की रूपरेखा से पहले ही किया जा सकता है, इसलिए मुद्दों की सूची बनाने का सवाल नहीं उठता। एक और अंतर यह है कि सारांश निर्णय का आवेदन पूरे दावे या इसके किसी भाग के लिए किया जा सकता है, और यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस हिस्से को पूरी तरह से खारिज या अनुमति दी जा सकती है, सटीक साक्ष्य प्रदान किए जाने पर। दूसरी ओर, आदेश XX के तहत प्रदान किया गया निर्णय, जो एक मामले का अंतिम निष्कर्ष होता है, पूरे मामले पर विचार करता है और यह पूरे मामले को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार या खारिज कर सकता है। इस प्रकार, जबकि सारांश निर्णय किसी दावे के एक भाग के लिए हो सकता है, आदेश XX के तहत निर्णय पूरे मामले पर विचार करता है।

दोनों मामलों में, निर्णय में विस्तार से जानकारी देना आवश्यक होता है क्योंकि निर्णय के पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए; हालांकि, जो चीज़ मूलतः दोनों को अलग करती है, वह साक्ष्य है जो निर्णय की ओर ले जाता है और जिस चरण में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। यदि साक्ष्य सही है और इसे मुद्दों की रूपरेखा से पहले न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय के लिए योग्य होता है, जबकि कोई भी साक्ष्य, हालांकि सही हो, अगर मुद्दों की रूपरेखा के बाद प्रस्तुत किया जाए, तो उसे सुनवाई के अधीन माना जाएगा और इस प्रकार आदेश XX के तहत निर्णय के अधीन होगा।

आदेश XIII-A की तुलना अन्य सारांश प्रक्रियाओं से

सिविल प्रक्रिया

आदेश XIII-A के परिचय से पहले, न्यायालय में आने वाले पक्षों के लिए उपलब्ध एकमात्र अन्य सारांश प्रक्रिया “सारांश मुकदमों” के तहत आदेश XXXVII था। आदेश XXXVII केवल उन मामलों में लागू होता था जहाँ मुकदमा एक स्वीकृत देनदारी के खिलाफ दायर किया गया था। कुछ हद तक, आदेश VIII के नियम 11 के तहत प्रार्थना-पत्र की तकनीकी आपत्तियों के लिए प्रार्थना भी एक सारांश प्रक्रिया के रूप में देखी जाती थी, जहाँ किसी अप्रासंगिक दावे को सुनवाई चरण से पहले खारिज किया जा सकता था।

आदेश XIII-A और आदेश XXXVII में अंतर

आदेश XXXVII के तहत सारांश वाद या सारांश प्रक्रिया सीपीसी के तहत शुरू की जाने वाली अपनी तरह की पहली प्रक्रिया थी, जो वादी को तेजी से सुनवाई और मुकदमे के निपटारे का तरीका प्रदान करता था। इस प्रावधान का उद्देश्य लंबी न्यायालय प्रक्रिया को कम करना और तेजी से निर्णय प्रदान करना था, ताकि मुकदमे की प्रक्रिया को वादी के लिए कम महंगा बनाया जा सके।

सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत सारांश मुकदमा शुरू होता है जब वादी उचित सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करता है। एक सारांश मुकदमे में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है किमुकदमा आदेश XXXVII के अनुसार, मुकदमा संख्या के अंतर्गत ही दायर किया जा रहा है। इसके बाद, वादी को प्रतिवादी को शिकायत और सम्मन की एक प्रति तामील करनी होती है। शिकायत और सम्मन प्राप्त करने के दस दिनों के भीतर, प्रतिवादी को न्यायालय में पेश होना होता है और अपनी रक्षा के लिए आवेदन दायर करना होता है, जिसे “रक्षा के लिए अनुमति आवेदन” कहा जाता है। इस आवेदन में, प्रतिवादी को सभी कारणों को बताना होता है जो यह दर्शाते हैं कि मुकदमे में विचारणीय मुद्दे हैं और प्रतिवादी को अपनी रक्षा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि प्रतिवादी ऐसा कोई आवेदन नहीं करता है, या उसका आवेदन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो न्यायालय वादी को तुरंत निर्णय देने के लिए कह सकता है। हालांकि, अगर न्यायालय प्रतिवादी के आवेदन से संतुष्ट होता है कि प्रतिवादी के पास एक प्रथम दृष्टया मामला है, तो न्यायालय प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और सारांश निर्णय को सामान्य मुकदमे में परिवर्तित कर सकता है। अगर प्रतिवादी अपने बचाव में कोई स्वीकार करता है, तो प्रतिवादी का आवेदन उसी सीमा तक रद्द हो जाता है।

हालांकि यह सारांश प्रक्रिया व्यापक रूप से उपलब्ध और उपयोग की जाती है, यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमेशा अनुमति नहीं दी जाती है। बी.एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड बनाम जे.एम.एस. स्टील्स और पावर कॉर्पोरेशन और अन्य (2022) के महत्वपूर्ण निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बचाव की अनुमति देने का सामान्य नियम है और बचाव की अनुमति को अस्वीकार करना एक अपवाद है। दूसरे शब्दों में, जब प्रतिवादी बचाव की अनुमति के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय आमतौर पर इसे अनुमति देता है और प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका देता है, जबकि बचाव की अनुमति अस्वीकार करना और केवल वादी के साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का आगे बढ़ना केवल दुर्लभ परिस्थितियों में होता है। इसलिए, सारांश मुकदमे की प्रकृति के बावजूद, समानता का सिद्धांत अधिक महत्व प्राप्त करता है। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा की अनुमति देने के समय अनुसरण करने के लिए चार सिद्धांतों को स्थापित किया, जो इस प्रकार हैं:

  • यदि प्रतिवादी न्यायालय को यह दिखाने में सफल होता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है, तो उसे बिना शर्त रक्षा की अनुमति मिलती है।
  • यदि प्रतिवादी विचारणीय मुद्दे उठाता है जो यह दर्शाते हैं कि उसके पास एक ईमानदार मामला है, तो उसे बिना शर्त रक्षा की अनुमति मिलती है।
  • यदि प्रतिवादी विचारणीय मुद्दे उठाता है लेकिन न्यायालय प्रतिवादी के वास्तविक इरादे को लेकर संदेह में है, तो न्यायालय त्वरित निपटारे के लिए और साथ ही विचारणीय मुद्दों को बंद न करने के लिए सख्त आदेश पारित कर सकता है।
  • यदि प्रतिवादी एक ऐसा बचाव प्रस्तुत करता है जो विश्वसनीय लेकिन असंभावित लगता है, वह बचाव के लिए सशर्त अनुमति का हकदार हो सकता है, जो न्यायालय में लागत का भुगतान करने या प्रतिभूति प्रदान करने या दोनों के अधीन है।

सारांश प्रक्रियाओं के रूप में, आदेश XIII-A और आदेश XXXVII दोनों मामले के तेजी से निपटारे की गारंटी देते हैं। दोनों मामलों में, वादी और आवेदक को प्रभावी साक्ष्य प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है जो न्यायालय को यह विश्वास दिला सके कि मुकदमा उनके पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों प्रक्रियाओं में, वादपत्र/आवेदन को प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को पहले से तामील की जाती है और यदि न्यायालय प्रतिवादी की रक्षा से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह बिना सुनवाई की जटिल प्रक्रिया के साथ निर्णय दे सकता है।

आदेश XXXVII के तहत सारांश मुकदमों और आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि सारांश मुकदमे उन वादियों द्वारा शुरू किए जाते हैं जिनके पास विशेष मौद्रिक वसूली के दावे होते हैं, या प्रतिवादी के खिलाफ किसी विशिष्ट दावे के साथ, जो विशेष रूप से “वाणिज्यिक” होता है। भार वादी पर होता है कि वह अपने मामले को स्थापित करे। इसके विपरीत, आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय एक विशेष आवेदन द्वारा सामने आ सकता है और इसे किसी भी मुकदमे में किसी भी समय मुद्दों की रूपरेखा से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि यह दिखाया जा सके कि मुकदमे में दावा (या इसका कोई हिस्सा) केवल आवेदक के पक्ष में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी के सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। जबकि सारांश मुकदमा, मुकदमा दायर करने की शुरुआत में अपनाया जाने वाला एक तरीका है, सारांश निर्णय किसी भी मुकदमे में किसी भी समय मुद्दों की रूपरेखा से पहले दायर किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रकृति में सारांश प्रक्रियाएं होने के बावजूद, जिन परिस्थितियों में दोनों प्रक्रियाओं को चुना जा सकता है वे पूरी तरह से अलग हैं।

आदेश XIII-A और आदेश VII नियम 11 में अंतर

वास्तविकता में, आदेश XIII-A के तहत एक आवेदन मुकदमे के दायर होने के बाद, वादी या प्रतिवादी द्वारा दायर किया जा सकता है। यह मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर स्पष्ट निष्कर्ष पर आधारित है जो दावे की उपयुक्तता को दिखाता है। जब, किसी बाद की घटना के कारण, मामले की तथ्यात्मक स्थिति में बदलाव होता है, तो एक पक्ष मुकदमे के निपटारे के लिए आवेदन कर सकता है। यहां, पक्ष यह तय कर सकता है कि आदेश VII नियम 11 आवेदन या आदेश XIII-A आवेदन का विकल्प चुना जाए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सी.पी.सी. के आदेश XIII-A से पहले, किसी पक्ष, विशेष रूप से मुकदमे में प्रतिवादी के लिए उपलब्ध आसान उपायों में से एक, सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों के लिए वाद को अस्वीकार करने के लिए आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन करना था। यह प्रावधान आज भी लागू होता है, लेकिन यह एक ऐसा उपाय है जो केवल मुकदमे के प्रतिवादी के लिए उपलब्ध है। आदेश XIII-A के परिचय के साथ, यह समझने में दुविधा हो सकती है कि दोनों प्रावधानों में क्या अंतर है और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए, जबकि आदेश XIII-A को वाणिज्यिक मुकदमे में किए गए गुणहीन दावे को समाप्त करने के लिए पेश किया गया है, आदेश VII नियम 11, आदेश XIII-A के विपरीत, सभी मुकदमों पर लागू होता है, न कि केवल वाणिज्यिक मुकदमों पर। इसके अतिरिक्त, आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन सफल होने के लिए तकनीकी आपत्तियों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे कि दावे की वजह का खुलासा न होना, मूल्यांकन में कमी, स्टांप ड्यूटी का अपर्याप्त भुगतान या मुकदमा कानून द्वारा बाधित होना। आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन का परिणाम यह होता है कि मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, यानी इसे फिर से दायर किया जा सकता है जब तकनीकी आपत्तियों को ठीक किया जाता है। हालांकि, आदेश XIII-A के तहत किसी पक्ष को सफल होने के लिए, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की जांच की जाती है और ऐसे आवेदन का परिणाम होता है कि मुकदमा योग्यता पर खारिज हो जाता है, जिससे इसे फिर से दायर करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यही बात ब्राइट एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड बनाम एमजे बिजक्राफ्ट एलएलपी (2017) के निर्णय में भी पुनरावलोकित की गई थी, जिसमें न्यायाधीशों ने मुकदमे की वापसी’, मुकदमे का खारिज होना’ और ‘मुकदमे की समाप्ति’ के बीच अंतर को स्पष्ट किया और यह बताया कि इन तीन अवधारणाओं के विभिन्न परिणाम होते हैं; जबकि मुकदमे की समाप्ति अनिवार्य रूप से एक बाद के मुकदमे को न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों के द्वारा प्रतिबंधित करती है, वहीं मुकदमे की वापसी’ या मुकदमे का खारिज होना’ में ऐसा नहीं होता।

आपराधिक प्रक्रिया

​​सिविल प्रक्रिया की तरह ही, आपराधिक मामले में भी, आपराधिक मुकदमों को प्रारंभिक चरण में निपटाने के लिए एक सारांश प्रक्रिया मौजूद है, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260 से 265 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। सारांश प्रक्रियाएं कम गंभीर अपराधों के लिए लागू होती हैं, जिनमें अधिकतम दो साल की कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा होती है। यदि दोषी पाया जाता है, तो अपराधी को अधिकतम तीन महीने की कारावास की सजा दी जा सकती है। एक सारांश आपराधिक मुकदमे में, न्यायाधीश आरोपों के विवरण को छोड़कर केवल आरोप को दर्ज करता है। न्यायाधीश साक्ष्यों को संक्षेप में दर्ज करने और निर्णय पारित करने के साथ अपने निर्णय के कारण को रिकॉर्ड करता है।  बिहार राज्य बनाम देओकरन नेन्सी और अन्य (1972) के ऐतिहासिक निर्णय में सारांश मुकदमों का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा तेजी से और कम खर्च में निपटाया जाना चाहिए और इसे अनावश्यक स्थगन (एडजॉर्नमेंट) और लंबी पूछताछ द्वारा लघु-मुकदमा में नहीं बदलना चाहिए।

स्पष्ट बिंदु के रूप में, जबकि सारांश निर्णय सिविल वाणिज्यिक मुकदमों से संबंधित हैं, आपराधिक सारांश प्रक्रियाएं आपराधिक मुकदमों के सारांश निपटारे के लिए हैं। इस बुनियादी अंतर के कारण, सारांश प्रक्रिया के तहत आदेश XIII-A की तुलना आपराधिक सारांश प्रक्रियाओं से नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित रूप से विधायिका का इरादा यह समझा जा सकता है कि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए सारांश प्रक्रियाएं पेश की गई हैं।

प्रासंगिक न्यायिक मामले

मार्को पोलो रेस्टोरेंट (पी) लिमिटेड बनाम अमित तिवारी (2017)

मामले के तथ्य

प्रतिवादी अमित तिवारी द्वारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत कब्जे की वसूली के लिए और 1 करोड़ रुपये से अधिक के किराये के बकाए का दावा करते हुए मुकदमा शुरू किया गया था। 

एक संपत्ति जो कि 24, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता पर स्थित थी, मग्मा लीजिंग लिमिटेड की थी। मग्मा ने संपत्ति को बीस निजी ट्रस्टों को 99 साल की पट्टा विलेख (लीज डीड) के माध्यम से पट्टा पर दिया। इसके बाद, बीस ट्रस्टों ने एक ही अपंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से प्रतिवादी को 136.5 वर्ग फुट के एक अलग हिस्से के संबंध में किरायेदार के रूप में शामिल कर लिया, जिनमें से प्रत्येक का कुल क्षेत्रफल 2731 वर्ग फुट था, अर्थात संपत्ति का संपूर्ण क्षेत्र।

छोड़ने की सूचना के माध्यम से वादी ने मांग की थी कि प्रतिवादी द्वारा वाद परिसर खाली कर दिया जाए तथा उसे वादी को सौंप दिया जाए। प्रतिवादी ने न तो स्थान छोड़ा और न ही किराया दिया, और अंततः किराए की बकाया राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इसके कारण वादी ने प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में, वादी ने सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसे माननीय एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए अनुमति दी कि प्रतिवादी के पास वाद मामले के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। हालांकि, ऐसा करते समय, न्यायाधीश ने मामले की योग्यता के अलावा कोई औचित्य नहीं दिया। खण्डपीठ (डिवीजन बेंच) के समक्ष एक अपील में, एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मामले में शामिल मुद्दा एक परीक्षण योग्य था और परीक्षण के समय इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी, और इसलिए प्रतिवादी को अपना बचाव करने का अवसर दिया गया।

मुद्दे

  • क्या सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत एकल न्यायाधीश द्वारा किरायेदार को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था या नहीं? 
  • क्या अपीलकर्ता/प्रतिवादी के पास मुकदमे में बहस योग्य मामले के लिए पर्याप्त बचाव था?

निर्णय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या माननीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमा खारिज करने में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं था और इसलिए मामले में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी। यहाँ आरोपित निर्णय में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि प्रतिवादी के पास कोई अच्छा बचाव नहीं था, और फिर भी माननीय न्यायाधीश ने मामले का निर्णय गुण-दोष और संभाव्यता की प्रबलता (प्रीपोंडेरेंस ऑफ़ प्रोबेबिलिटी) के आधार पर किया। मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए माननीय न्यायाधीश को आदर्श रूप से मामले के साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए था, जो कि सफल सारांश निर्णय आवेदन की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। तदनुसार, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया।

इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोचा ब्लू कॉफी शॉप (2018)

मामले के तथ्य

वादी ने सीपीसी की धारा 151 और आदेश XIII-A के साथ आदेश VIII नियम 10 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ ट्रेडमार्क “मोचा” के उल्लंघन पर एक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए वर्तमान वाद दायर किया था। 14.07.2015 को, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की। उसी वाद में, वादी ने बिना मुकदमा चलाए उनके पक्ष में मामले का निपटारा करने के लिए सारांश निर्णय के लिए एक आवेदन भी दायर किया। प्रतिवादी को नोटिस देने और उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के बावजूद, प्रतिवादी न तो पेश हुआ और न ही लिखित बयान दायर किया। मामले में प्रतिवादी के पेश होने में चूक के लिए, न्यायालय ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई की।

निर्णय

यह माना गया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के आदेश XIII-A के तहत वादी एक डिक्री के हकदार थे, और न्यायालय को साक्ष्य दर्ज किए बिना सारांश निर्णय पारित करने का अधिकार था यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के पास दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से माना कि वादी ट्रेडमार्क “मोचा” का पंजीकृत स्वामी था, और प्रतिवादी की विफलता इस तथ्य का संकेत थी कि प्रतिवादी के पास उक्त ट्रेड नाम को अपनाने और उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। प्रतिवादी के खिलाफ आवेदन स्वीकार कर लिया गया।

सु-काम पावर सिस्टम्स लिमिटेड बनाम श्री कुंवर सचदेव और अन्य (2019)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने “सु-कैम” ट्रेडमार्क के अधिकार का मालिक और उपयोगकर्ता होने का दावा किया, जो कि नीस वर्गीकरण के वर्ग 9 के तहत वस्तुओं के लिए था, और यह अधिकार एक ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते (टीएमएलए) के माध्यम से 07.07.1995 को प्राप्त किया गया था। उक्त मार्क का पंजीकरण तब हुआ था जब प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और कंपनी के 80% से अधिक शेयरों के मालिक थे। 16.03.2006 को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच एक समनुदेशन विलेख (असाइनमेंट डीड) के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा किया कि ट्रेडमार्क को उनके व्यक्तिगत अधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया था और अब यह सु-कैम को संबंधित नहीं था। इस पर पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ ट्रेडमार्क “सु-कैम” से संबंधित घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति, और संबंधित राहतों की मांग करने के लिए एक मुकदमा दायर किया।

वादी का मामला यह था कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्षों से और अपने आचरण से यह मान लिया था कि ट्रेडमार्क वादी कंपनी का है न कि प्रतिवादी संख्या 1 का। इस आधार पर, वादी ने सारांश निर्णय के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास अपने दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी, मामले को मुकदमे में ले जाने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था, और प्रतिवादी संख्या 1 का बचाव कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा किया कि मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी क्योंकि समनुदेशन विलेख मनगढ़ंत था और टीएमएलए समाप्त हो गया था।

उठाया गया मुद्दा

क्या सारांश निर्णय के लिए आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए?

निर्णय

यह माना गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, वादी कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में, उन्हें अब यह दावा करने से स्पष्ट रूप से रोका गया था कि वे ट्रेडमार्क “सु-काम” के मालिक थे। अंततः, सारांश निर्णय के लिए वादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों के पास वादी द्वारा लगाए गए आरोपों का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी और परीक्षण के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विचार करते हुए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में सारांश निर्णय प्रक्रिया को शामिल करने के पीछे की मंशा को दोहराया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वाणिज्यिक विवादों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो। यह कहा गया कि आदेश XIII-A की शुरुआत के साथ किसी विवाद में सुनवाई अब उल्लंघन प्रक्रिया नहीं रही। आदेश XIII-A के नियम 3 को भी न्यायालय ने विस्तृत रूप से समझाया, जिसमें किसी मामले में सफल होने की “काल्पनिक” संभावनाओं के विपरीत “यथार्थवादी” अभिव्यक्तियों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला गया, आदेश XIII-A के प्रावधान की व्याख्या करते समय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई प्राप्त करने के अधिक शीघ्र और कम खर्चीले साधनों पर जोर दिया गया। इस मामले में यह स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई थी कि सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय पारित करने के लिए “सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं” होना एक पूर्वापेक्षा या अनिवार्य शर्त है।

ब्राइट एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड बनाम एमजे बिज़क्राफ्ट एलएलपी (2017)

मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ उसके ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। एलडी एकल न्यायाधीश, मामले के प्रवेश के चरण में, प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत सारांश निर्णय के प्रावधानों को लागू किया और मुकदमा खारिज कर दिया। उक्त खारिज करने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील लाई गई थी। 

उठाए गए मुद्दे

क्या सीपीसी के आदेश XIII-A को वादी या प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन के बिना न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान द्वारा लागू किया जा सकता है? 

निर्णय

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था, और इस संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई थीं, जो इस प्रकार हैं:

  • भले ही आदेश XIII-A का नियम 2 न्यायालय को दूसरे पक्ष के दावे पर वादी या प्रतिवादी के खिलाफ सारांश निर्णय देने की शक्ति देता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी पक्ष द्वारा आवेदन किया गया हो;
  • सारांश निर्णय के लिए आवेदन प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त होने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय द्वारा मामले के मुद्दों को निर्धारित करने के बाद नहीं;
  • ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों के अनुसार, न्यायालय के लिए प्रतिवादी के कहने को जाने बिना, अपने स्वयं के उदाहरण पर मुकदमे को खारिज करने का विकल्प नहीं है।

इन आधारों पर, अपीलकर्ता की अपील की अनुमति दी गई थी और एलडी सिंगे न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह प्रतिवादी को पहले सम्मन दिए बिना सारांश निर्णय के प्रावधानों को लागू करने में गलत था, खासकर तब जब प्रतिवादी जब से मुकदमा दायर किया गया था एक बार भी मामले में पेश नहीं हुए थे, और इसलिए वादी के दावे को स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार, प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमे को खारिज करने के लिए एलडी एकल न्यायाधीश के लिए कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं था। मूल मुकदमा बहाल कर दिया गया था। 

जयंत इंडस्ट्रीज बनाम इंडियन टोबैको कंपनी (2022)

मामले के तथ्य

इस मामले में, वर्तमान मुकदमा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें आईटीसी (प्रतिवादी) को सिगरेट के निर्माण और बिक्री के लिए वादी के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट “क्लासिक” का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। यह वादी का मामला था कि प्रतिवादी वादी के व्यापार नाम और व्यापार चिह्न का उपयोग कर रहा था, जिसका उपयोग वे 1968 से वादी से किसी भी सहमति, अधिकार या लाइसेंस के बिना कर रहे थे, और यह वादी के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का उल्लंघन था। प्रतिवादी ने इस आधार पर सारांश निर्णय के लिए एक आवेदन किया कि वादी का मुकदमा झूठे और मनगढ़ंत दावे पर आधारित था। 

उठाए गए मुद्दे

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, यह न्यायालय को निर्धारित करना था कि सारांश निर्णय दिया जाए या नहीं।

निर्णय

माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि क्यूंकि कलात्मक कार्य (आर्टिस्टिक वर्क) “क्लासिक” 1987 से उपयोग में था, इसलिए वादी का दावा कि यह 1968 से उपयोग में था, गलत माना जाता था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वादी के मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी ने झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर मुकदमा शुरू किया था और केवल प्रतिवादी से पैसे निकालने के उद्देश्य से मुकदमा शुरू किया था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि वादी के पास मुकदमेबाजी में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी, और सारांश निर्णय के लिए प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी गई थी, और वादी को प्रतिवादी को 60,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

निष्कर्ष

जबकि भारत में सिविल विवादों से संबंधित सिविल कानून 1908 तक पुराने हो सकते हैं, फिर भी वे सुधार और संशोधन के लिए खुले हैं। सीपीसी में आदेश XIII-A का आगमन वाणिज्यिक मुकदमे की अन्यथा लंबी प्रकृति को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। आज, जिस तरह से आदेश XIII-A के प्रावधान को प्रणाली में कार्य करते हुए देखा गया है, इसने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की है, जबकि इसने उन पक्षों को विश्वास दिलाया है, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करने और प्रक्रियाओं को कम करने की स्थिति में हैं, वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होने के लिए, न्यायालयों को भारी वाणिज्यिक मुकदमों को आसानी से निपटाने के लिए सशक्त बनाने की भी मांग की गई है जिससे मामलों का बोझ कम होता है। व्यवहार में, यह देखा गया है कि सारांश निर्णयों के बहुत कम मामले वास्तव में अपील में या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं। इससे पता चलता है कि निचली न्यायालय  अवधारणा से निपटने और संपूर्ण परिणाम देने में कितनी कुशलता से सक्षम हैं। न्यायालयों ने जहां कहीं भी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, सारांश निर्णय के लिए आवेदनों की अनुमति दी है और साथ ही, जब कभी आवश्यकता हुई है, शरारत करने के प्रयास में पक्षकारों द्वारा लाए गए तुच्छ आवेदनों को खारिज कर दिया है और उनकी निंदा की है। यह एक संतुलित अभ्यास रहा है।

हम जानते हैं कि विदेशी अधिकार क्षेत्रो से अपनाए गए प्रत्येक पहलू को भारतीय ढांचे के अनुरूप नहीं देखा गया है। हालांकि, आदेश XIII-A भारी वाणिज्यिक दावों और लंबी कार्यवाही के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रणाली में लाया गया एक मारक के रूप में उभरा है। अपने तरीके से, सारांश निर्णय भारतीय न्यायालयों के समक्ष लंबे समय से लंबित वाणिज्यिक मामलों की समस्या को समाप्त करने के लिए एक आशाजनक उपकरण प्रतीत होता है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सारांश निर्णय सारांश मुकदमा के समान है?

नहीं, एक सारांश मुकदमा प्रतिवादी से एक राशि वसूलने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत दायर किया गया एक मुकदमा है, जिसे उसने किसी बिंदु पर स्वीकार किया है। जबकि, सारांश निर्णय में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमेशा वसूली के लिए एक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यह किसी भी विशिष्ट कारण से हो सकता है जो आवेदक के मामले को इतना स्पष्ट करता है कि मामले को मुकदमे के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 

मुद्दों के निर्धारण के बाद सारांश निर्णय के लिए आवेदन क्यों नहीं किया जा सकता है?

एक बार जब न्यायालय द्वारा किसी मामले में मुद्दों को तय किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि न्यायालय ने मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर तय करने में प्रासंगिकता पाई है। इसके बाद, कोई भी सबूत जो एक पक्ष महसूस कर सकता है वह उनके मामले के लिए प्रत्यक्ष है और मामले को खारिज करने के लिए उपयोगी है, परीक्षण के दौरान ही पेश किए जा सकते है।

क्या सारांश निर्णय के लिए आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है?

यदि दस्तावेजी साक्ष्य आवेदक के मामले से संबंधित है और यह दिखा सकता है कि मामले में प्रतिवादी के सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, तो यह आवश्यक है कि इसे सारांश निर्णय के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाए। हालांकि, यह हमेशा आवश्यक नहीं हो सकता है, और इसलिए यह सीपीसी के आदेश XIII-A के तहत एक अनिवार्य मानदंड नहीं है। 

क्या न्यायालय  लागत लगा सकती हैं, भले ही उनके लिए आदेश XIII-A आवेदन में प्रार्थना न की गई हो?

लागत आमतौर पर एक पक्ष द्वारा दावा की जाती है, और न्यायालय  यह आकलन करती हैं कि उन्हें अनुदान देना उचित है या नहीं। हालांकि, लागत के अनुदान का प्रावधान आदेश XIII-A के नियम 7 और 8 के तहत प्रदान किया गया है; इसलिए, यहां तक कि अपने स्वयं के उदाहरण पर भी, यदि न्यायालय कुछ तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर किसी पक्ष पर लागत लगाना चाहती हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं, यहां तक कि किसी विशिष्ट आवेदन की अनुपस्थिति में भी। 

संदर्भ

 

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