उपनिधान और गिरवी का अनुबंध

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Indian Contract Act
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यह लेख मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के छात्र Jai Ilesh Sheth ने लिखा है। यह लेख उपनिधान (बेलमेंट) और गिरवी (प्लेज) के अनुबंध के बारे में बात करता है, उन्हें नियंत्रित करने वाले कानून पर विस्तार से चर्चा करता है और विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

Table of Contents

उपनिधान का अनुबंध क्या है?

भारतीय संविदा अधिनियम (इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट), 1872 की धारा 148 में उपनिधान को परिभाषित किया गया है, एक उपनिधान एक अनुबंध पर किसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी है कि जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा या अन्यथा उन्हें डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा। माल की डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को ‘बेलर’ कहा जाता है और जो व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए सामान प्राप्त करता है उसे ‘बेली’ कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय IX (धारा 148171) के अंतर्गत आता है।

उपनिधान के अनुबंध की अनिवार्य विशेषताएं

  • एक वैध अनुबंध

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपनिधान एक विशेष प्रकार का अनुबंध है। इसलिए, एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व इसमें मौजूद होने चाहिए। प्रस्ताव, प्रतिफल (कंसीडरेशन), संविदात्मक क्षमता (कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी), आशय (इंटेंशन) आदि जैसे आवश्यक तत्व उपनिधान का हिस्सा होने चाहिए। इन आवश्यक तत्वों के बिना, अनुबंध को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इनमें से, उपनिधान का अनुबंध बिना प्रतिफल के वैध हो सकता है।

उपनिधान दो प्रकार की होते है:

  1. नि:शुल्क उपनिधान (ग्रेच्युटस बेलमेंट): बिना किसी प्रतिफल के उपनिधान।
  2. गैर-अनुदान उपनिधान (नॉन ग्रेच्युटस बैलमेंट): प्रतिफल के साथ उपनिधान।
  • कब्जे की डिलीवरी

यदि आप उपनिधान की परिभाषा पढ़ते हैं, तो आप समझेंगे कि उपनिधान के अनुबंध का सबसे आवश्यक तत्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है। अधिनियम की धारा 149 के अनुसार, बेली को डिलीवरी ऐसा कुछ भी करके की जा सकती है जिसका प्रभाव इच्छित बेली या उसकी ओर से उन्हें रखने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। माल की डिलीवरी वास्तविक होने के साथ-साथ रचनात्मक भी हो सकती है। वास्तविक डिलीवरी का अर्थ है कि माल भौतिक रूप से बेलर द्वारा बेली के कब्जे में दिया जाता है। रचनात्मक डिलीवरी का अर्थ है कि माल स्पष्ट रूप से डिलीवरी नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कार्यों का अर्थ यह है कि बेली को माल का अधिकार दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपनिधान के लिए कब्जे का वास्तविक हस्तांतरण (ट्रांसफर) आवश्यक है। केवल किसी व्यक्ति को माल की कस्टडी देने से वह बेली नहीं हो जाता।

  • अनुबंध पर डिलीवरी

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध बनने के बाद बेलर से बेली को माल की डिलीवरी होनी चाहिए। अनुबंध में माल के हस्तांतरण और उसकी वापसी का विवरण होना चाहिए। हालांकि, अनुबंध या तो पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित या पक्षों द्वारा निहित हो सकता है।

अपवाद (एक्सेप्शन): खोया हुआ माल मिलना

जब किसी तीसरे पक्ष को खोया हुआ सामान मिल जाता है, तो वे ऐसे सामान के लिए बेली के रूप में कार्य करते हैं। 

खोजक (फाइंडर) के कर्तव्य :
  1. माल को सुरक्षित रखना।
  2. व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन सामानों का उपयोग न करना।
  3. माल के असली मालिक को खोजने के लिए पर्याप्त प्रयास करना।
  4. सुनिश्चित करें कि सामान मिलने के बाद उसके असली मालिक तक डिलीवरी की जा सके।
खोजक के अधिकार:
  1. माल को सुरक्षित रखने और मालिक को खोजने के लिए किए गए खर्च और परेशानी की भरपाई की जाए। (धारा 168)
  2. माल बेचने के लिए यदि:
  • माल नाशवान प्रकृति (पेरिशिंग नेचर) के हैं।
  • मालिक का पता नहीं चल सका है।

हालांकि, बिक्री से प्राप्त आय को माल के मालिक/बैलर को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। (धारा 169)

  • उद्देश्य

एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए माल बेलर से बेली को हस्तांतरित किया जाता है। धारा 153 और धारा 154 के अनुसार, यदि बेली असंगत रूप से कार्य करता है या माल का अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) उपयोग करता है, तो उपनिधान का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है और पक्षों को अनुबंध का पालन करना चाहिए।

  • सामान की वापसी

जिस उद्देश्य के लिए माल उपनिहित (बेल्ड) किया गया है, उसके पूरा होने के बाद, बेली को माल बेलर को वापस करना होगा। वापसी का तरीका अनुबंध या बेलर की इच्छा के अनुसार होगा। जैसा कि धारा 160 में उल्लेख किया गया है, बेली का कर्तव्य है कि बेलर के निर्देशों के अनुसार बिना मांग के वापस लौटाया जाए या डिलीवरी की जाए जैसे ही उपनिहित देने का समय समाप्त हो गया है, या जिस उद्देश्य के लिए वे उपनिहित किए गए थे वो पूरा हो गया है।

बेलर और बेली के कर्तव्य

  • बेलर के कर्तव्य:

  • माल में दोषों का खुलासा करना

माल में सभी दोषों के बारे बेली को सूचित करना बेलर की जिम्मेदारी है। यदि बेलर ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह उस गलती के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए बेली के लिए उत्तरदायी है। 

उदाहरण के लिए: X छुट्टी पर जाने के लिए Y से एक कार लेता है। Y को पता था कि ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने X को इसकी जानकारी नहीं दी। X ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस दुर्घटना में X को हुए नुकसान के लिए Y जिम्मेदार होगा।

  • आवश्यक और असाधारण खर्चों को कवर करना

बेलर को बेली द्वारा किए गए सभी आवश्यक और असाधारण खर्चों का भुगतान उपनिहित के सामान की सुरक्षा के लिए करना होता है।

उदाहरण के लिए: A को जब काम के लिए यात्रा करनी पड़ी तो उसने अपनी बिल्ली को अपने दोस्त B को दे दिया। A को बिल्ली की दैनिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय आदि में होने वाले खर्चों का भुगतान करना होगा। बिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होने पर A को डॉक्टर के बिल, डेकेयर इत्यादि जैसे असाधारण खर्च का भी भुगतान करना होगा।

  • बेली को हुए सभी नुकसान की क्षतिपूर्ति (इंडेम्निफाई) करना

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 159 के अनुसार यदि बेलर अनुबंध में निर्धारित समय से पहले अपना माल मांगता है तो बेलर को बेली द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी। धारा 164 के अनुसार, यदि बेलर जानबूझकर एक दोषपूर्ण शीर्षक के साथ माल को उपनिहित करता है, तो बेली बेलर से नुकसान का दावा भी कर सकता है।

  • उपनिहित माल लेना

जिस समय के लिए माल को उपनिहित किया गया है उसके समाप्त होने के बाद बेलर को अपना माल लेना होगा। यदि बेलर उपनिधान अवधि की समाप्ति पर माल लेने में विफल रहता है, तो वह बेली द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उदाहरण के लिए: X ने अपने कुत्ते को Y के साथ एक सप्ताह के लिए उपनिहित कर दिया और 10 दिनों के बाद अपने कुत्ते को वापस लाने के लिए लौटा। उन 3 अतिरिक्त दिनों के लिए कुत्ते की सुरक्षा के लिए किए गए खर्च के लिए X, Y को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

  • बेली के कर्तव्य:

  • माल की उचित देखभाल करना

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 151 के अनुसार, उपनिधान के सभी मामलों में बेली को उपनिहित दी गई वस्तुओं की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य किया जाता है जितना कि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति, समान परिस्थितियों में उसके माल को उसी थोक, मात्रा और मूल्य के रूप में लेता है जिस माल को उपनिहीत किया गया था। हालांकि, धारा 152 में कहा गया है कि बेली किसी विशेष अनुबंध की अनुपस्थिति में, उपनिहित की गई वस्तु के नुकसान, विनाश या बिगड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है यदि अगर उसने धारा 151 में वर्णित इसकी देखभाल की राशि ले ली है।

उदाहरण के लिए: A ने एक सप्ताह के लिए अपने वाहन को B को उपनिहित कर दिया। यदि B की लापरवाही के कारण, A का वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो B उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, अगर भूकंप या बाढ़ जैसे भगवान के किसी कार्य के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो B इस तरह के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

  • केवल अधिकृत उद्देश्य के लिए माल का उपयोग करना

अनुबंध के तहत अधिकृत उद्देश्य के लिए ही माल का उपयोग करना बेली की जिम्मेदारी है। यदि यह पाया जाता है कि माल का उपयोग अनधिकृत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो संपूर्ण अनुबंध को बेलर द्वारा शून्य (वाइड) घोषित किया जा सकता है। धारा 154 के अनुसार, यदि बेली उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहित माल का कोई उपयोग नहीं करता है, तो वह बेलर को माल के इस तरह के उपयोग से या उसके दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

कुछ उदाहरण:

  • A ने B को केवल उसकी सवारी के लिए एक घोड़ा उधार दिया था। B अपने परिवार के सदस्य C को घोड़े की सवारी करने की अनुमति देता है। C सावधानी से सवारी करता है, लेकिन घोड़ा गलती से गिर जाता है और घायल हो जाता है। B घोड़े को हुई चोट के लिए A को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
  • A कलकत्ता में B से बनारस जाने के लिए स्पष्ट रूप से एक घोड़ा किराए पर लेता है। A उचित देखभाल के साथ सवारी करता है, लेकिन इसके बजाय कटक की ओर बढ़ता है। घोड़ा गलती से गिर जाता है और घायल हो जाता है। A घोड़े को हुई चोट के लिए B को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
  • उपनिहित माल को अलग रखना

बेली द्वारा सारे माल को अलग और सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए क्योंकि यह माल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है। हालांकि, उपनिहित माल के मिश्रण से संबंधित कुछ प्रावधान हैं।

  • धारा 155: अगर बेली, बेलर की सहमति से, बेलर के माल को अपने माल के साथ मिलाता है, तो बेलर और बेली का इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में उनके संबंधित शेयरों में हिस्सा होगा।
  • धारा 156: यदि बेली, बेलर की सहमति के बिना, अपने स्वयं के माल के साथ बेलर के माल को मिलाता है, और माल को अलग या विभाजित किया जा सकता है, तो माल पर हक पक्षों का रहता है लेकिन बेली पृथक्करण (सेपरेशन) या विभाजन और मिश्रण से उत्पन्न होने वाली कोई क्षति का खर्च वहन करने के लिए बाध्य है ।
  • धारा 157: यदि बेली, बेलर की सहमति के बिना, अपने स्वयं के माल के साथ बेलर के माल को इस तरह मिलाता है कि उपनिहित किए माल को अन्य माल से अलग करना और उन्हें वापस देना असंभव है, तो बेली माल के नुकसान के लिए बेलर को मुआवजे देने का हकदार है ।
  • माल से होने वाले किसी भी लाभ को वापस करना

यदि उपनिधान के दौरान, उपनिहित माल से कोई लाभ उत्पन्न हुआ है, तो उसे बेली द्वारा बेलर को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। 

उदाहरण: A 7 दिनों के लिए अपनी गाय B को उपनिहित कर देता है। गाय प्रतिदिन दूध देती है। उपनिधान की अवधि के दौरान B ने इस दूध को बेच दिया। दूध की बिक्री के दौरान B द्वारा अर्जित लाभ को माल वापस करते समय A को वापस करना होगा।

  • माल वापस करना

एक बार उपनिधान का उद्देश्य पूरा हो जाने या अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, बेली को बेलर को माल वापस करना होगा। यह माल वापस करना बेलर के विवेक के अनुसार होना चाहिए।

बेलर और बेली के अधिकार

बेलर के अधिकार:

  • अनधिकृत उपयोग के खिलाफ मुआवजा दिया जाना

यदि बेली माल का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करता है जो अनुबंध के तहत अधिकृत नहीं है, तो उसे इस तरह के उपयोग से होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

उदाहरण के लिए: X ने अपने वाहन को Y को एक महीने के लिए उपनिहित कर दिया। अनुबंध में यह सहमति हुई थी कि Y अपने निजी इस्तेमाल के लिए वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, Y ने अपने भाई Z को वाहन चलाने के लिए दे दिया और Z ने वाहन को टक्कर मार दी। अब, Y वाहन को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

  • अनुबंध समाप्त करना

अधिनियम की धारा 153 के अनुसार, उपनिधान का अनुबंध बेली के विकल्प पर शून्य हो जाता है, यदि बेली उपनिधान की शर्तों के असंगत, उपनिहित माल के संबंध में कोई कार्य करता है।

उदाहरण: A, B को सवारी के लिए एक घोड़ा किराए पर देता है। B घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है। यह, A के ​​विकल्प पर, उपनिधान की समाप्ति है।

  • माल से कोई लाभ प्राप्त करना

बेलर किसी भी लाभ का हकदार होता है जो माल उपनिहित होने पर उत्पन्न होता है। यदि बेली बेलर को इस तरह के लाभ का भुगतान करने से इनकार करता है, तो वह ऐसी राशि की वसूली के लिए बेली के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।

  • अनुबंध के खत्म पर माल वापस पाना

बेलर को अनुबंध के खत्म होने पर उपनिहित माल प्राप्त करने का अधिकार है। हालांकि, एक नि:शुल्क उपनिधान के मामले में, बेलर अनुबंध के खत्म होने से पहले माल को दोबारा प्राप्त कर सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति में, यदि माल की जल्दी वापसी के कारण बेली को नुकसान होता है, तो बेलर उसके लिए उत्तरदायी होता है।

बेली के अधिकार:

  • मुआवजा पाना

माल में किसी भी दोष के कारण हुए नुकसान के लिए बेली मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। नि:शुल्क उपनिधान के मामले में, यदि बेलर अनुबंध की समाप्ति से पहले माल वापस करने के लिए कहता है और इस वापसी के कारण बेली को नुकसान होता है, तो वह बेलर से उन नुकसानों के खिलाफ मुआवजे का दावा कर सकता है।

  • किए गए खर्च प्राप्त करना

बेलर को बेली को उपनिहित माल की देखभाल के लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान करना पड़ता है। बेली माल की उपनिधान की अवधि के दौरान उसके द्वारा खर्च किए गए किसी भी असाधारण खर्च को प्राप्त करने का भी हकदार है।

  • माल की डिलीवरी रोकना

बेली को माल की डिलीवरी को रोकने का अधिकार दिया जाता है यदि बेली को इस बात का ज्ञान हो कि बेलर का माल पर कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई तीसरा पक्ष माल पर अपने अधिकार का दावा करता है तो बेली भी इसे रोक सकता है।  

  • उपनिहित माल को ग्रहणाधिकार (लियन) करना

एक ग्रहणाधिकार संपत्ति के खिलाफ एक कानूनी अधिकार है जिसका उपयोग ऋण को पूरा करने के लिए संपार्श्विक (कोलेटरल) के रूप में किया जाता है। बेली को उपनिहित माल को ग्रहणाधिकार करने का अधिकार दिया गया है यदि बेलर ने कोई मुआवजा या भुगतान रोक दिया है जो वह करने के लिए उत्तरदायी है।

विभिन्न प्रकार के ग्रहणाधिकार

1. विशेष ग्रहणाधिकार:

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 170 के अनुसार,जहां बेली ने उपनिधान के उद्देश्य के अनुसार, उपनिहित माल के संबंध में श्रम या कौशल (स्किल) के प्रयोग से संबंधित कोई सेवा प्रदान की है, उसके पास इसके विपरीत एक अनुबंध की अनुपस्थिति में, ऐसे माल को तब तक रखने का अधिकार है जब तक कि वह उनके संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है।

उदाहरण के लिए: A एक जौहरी B को एक कच्चा हीरा देता है, जिसे काटने और पॉलिश करने के लिए दिया जाता है। B पत्थर को तब तक बनाए रखने का हकदार है जब तक कि उसे उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। 

2. सामान्य ग्रहणाधिकार:

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 171 के अनुसार, बैंकर, कारक, घाट (व्हार्फिंगर्स), उच्च न्यायालय के वकील और नीति-दलाल को कोई भी माल जो उन्हें उपनिहित किया गया है अनुबंध की अनुपस्थिति में एक सुरक्षा के रूप में खाते के सामान्य शेष को रख सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह इस तरह के शेष के लिए एक सुरक्षा के रूप में, उन्हें उपनिहित दी गई वस्तुओं को बनाए रखे, जब तक कि उस प्रभाव के लिए कोई स्पष्ट अनुबंध न हो।

उदाहरण के लिए: A बिना सुरक्षा के बैंक से 1000 रुपये उधार लेता है। बाद में वह उसी बैंक से सोना रखकर 5000 रुपये का एक और ऋण लेता है। A 5000 रुपये भुगतान वापस कर देता है लेकिन अभी तक 1000 रुपये का भुगतान नहीं करता है तो बैंक पिछले ऋण के लिए सोना (खाते का सामान्य शेष) रख सकता है। 

प्रासंगिक मामले 

कालियापेरुमल पिल्लाई बनाम विशालक्ष्मी, एआईआर 1937 मद्रास 32

  • मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी ने प्रतिवादी को उसके लिए नए आभूषण बनाने के लिए काम पर रखा था। उसके पुराने गहनों को पिघलाना था और उससे प्राप्त सोने का उपयोग इस नए आभूषण को बनाने में किया जाना था। हर शाम, प्रतिवादी वादी को आधे-अधूरे आभूषण लौटा देता था। वादी उस आभूषण को अपने बॉक्स में बंद कर देती और उसे प्रतिवादी के कमरे में छोड़ देती। हालांकि, वादी उस बॉक्स की चाबी अपने पास रखी थी। एक रात जेवर चोरी हो गए। प्रतिवादी को वादी द्वारा उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि वह माल का बेलर था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

क्या डिलीवरी भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 149 के तहत उपनिधान के रूप में कानूनी रूप से वैध थी?

  • अदालत का फैसला

यह माना गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था क्योंकि उसके पास चोरी के समय माल का कानूनी अधिकार नहीं था। रिश्ता दोनों पक्षों के बीच उपनिधान का था लेकिन जैसे ही वादी ने माल को डिब्बे में बंद किया और चाबी अपने साथ ले गई, यह खत्म हो गया था। केवल प्रतिवादी के घर पर बॉक्स छोड़ने से उपनिधान नहीं बनती है।

अतुल मेहरा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 2002

  • मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी ने 15 जनवरी, 1986 को प्रतिवादी के बैंक में एक लॉकर किराए पर लिया था। बैंक के स्ट्रांग रूम को बदमाशों ने तोड़ दिया और लॉकर का सामान चोरी कर लिया। वादी ने दावा किया कि लॉकर में 4,26,160 रुपये के आभूषण जमा किए गए थे। 9 जनवरी 1989 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वादी ने कहा कि यह नुकसान प्रतिवादी की लापरवाही और कदाचार (मिसकंडक्ट) के कारण हुआ है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि स्ट्रांग रूम पर्याप्त सामग्री से नहीं बना था और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

  1. क्या नुकसान प्रतिवादी के कदाचार और लापरवाही के कारण हुआ था?
  2. क्या प्रतिवादी के पास घाटे को चुकाने के लिए संविदात्मक दायित्व (लायबिलिटी) है?
  3. क्या वादी और प्रतिवादी के बीच संबंध भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 148 में परिभाषित उपनिधान के दायरे में आते हैं?
  • अदालत का फैसला

यह माना गया कि उपनिधान के मामले में माल का विशेष कब्जा अनिवार्य (अत्यंत आवश्यक) है। इसलिए, केवल एक लॉकर किराए पर लेने से उपनिधान नहीं होगा। यह भी कहा गया था कि उचित देखभाल और हर्जाने पर सवाल उठाया जाता है जब बेली को लॉकर की सामग्री से अवगत कराया जाता है और उस पर विशेष कब्जा बेली को दिया जाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया था और इसलिए निर्णय प्रतिवादी (बैंक) के पक्ष में था।

ताज महल होटल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, 2019

  • मामले के तथ्य

इस मामले में 01 अगस्त 1998 को प्रतिवादी के होटल में एक मारुति सुजुकी जेन खड़ी की गई थी और मालिक ने वैलेट पार्किंग सेवा के लिए अपनी कार दे दी थी। जब मालिक अपनी कार वापस लेने के लिए लौटा, तो उसे पता चला कि उसकी कार चोरी हो गई है। चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन कार का कहीं पता नहीं चला। प्रतिवादी होटल की वैलेट पार्किंग सेवा ने कहा कि होटल परिसर के अंदर और बाहर वाहनों की पार्किंग मालिक के अपने जोखिम पर थी और चोरी, हानि या क्षति के मामले में होटल उत्तरदायी नहीं होगा। वादी कंपनी ने उसके द्वारा दावा किए गए बीमा का निपटान करने के लिए कार मालिक को 2,80,000 रुपये की राशि का भुगतान किया। वादी कंपनी ने प्रतिवादी होटल पर लापरवाही का मुकदमा दायर किया।

  • मामले में शामिल मुद्दे

  1. क्या यह उपनिधान का मामला था?
  2. क्या होटल उपनिधान के कानून के तहत लापरवाही के लिए उत्तरदायी था?
  3. क्या दोनों पक्षों के बीच प्रतिफल के अभाव के कारण कार मालिक मुआवजे के लिए पात्र था?
  • अदालत का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि कार की चोरी प्रतिवादी की लापरवाही का परिणाम थी और प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी के होटल की पार्किंग में पार्क किए गए वाहन के प्रति लापरवाही के लिए अपने दायित्व को बाहर नहीं कर सकता है। इस मामले में, प्रतिवादी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्राहक के लिए मुफ्त पार्किंग पर प्रतिफल किया जाएगा। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि उपनिधान का सामान्य नियम लागू होता है, तो लापरवाही के कारण माल (वाहन) की हानि होने पर बेली (होटल) उत्तरदायी होगा। 

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (अथॉरिटी), 1991

  • मामले के तथ्य

इस मामले में, प्रतिवादी दिल्ली में एक ट्रक पार्किंग सेंटर का मालिक है और ट्रक चलाता है, जिसे आइडल ट्रक पार्किंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। एक ट्रक के मालिक ने 8 जून 1987 को अपना ट्रक आइडल ट्रक पार्किंग सेंटर पर खड़ा किया था। ट्रक को 24 घंटे सुरक्षित रखने के लिए 3 रुपये की रसीद जारी की गई थी। इस मामले में ट्रक मालिक ने वादी के साथ अपने ट्रक का बीमा कराया था। 8 जून की रात को पार्किंग सेंटर से ट्रक चोरी हो गया था। मालिक ने वादी के साथ एक दावा किया जो 2,91,500 रुपये में तय किया गया था। वादी ने अब प्रतिवादी पर उस राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया क्योंकि ट्रक का नुकसान मालिक की लापरवाही के कारण हुआ था। प्रतिवादी ने दावा किया कि वे उत्तरदायी नहीं थे क्योंकि कब्जा उन्हें हस्तांतरित नहीं किया गया था क्योंकि उस रात ट्रक का चालक ट्रक के अंदर सोया था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

  1. क्या वाहन का कब्जा प्रतिवादी को हस्तांतरित किया गया था?
  2. क्या प्रतिवादी वादी के नुकसान के लिए उत्तरदायी है?
  • अदालत का फैसला

यह माना गया कि प्रतिवादी वादी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यहां आवश्यक तत्व कब्जे का हस्तांतरण था। जब वादी ने उक्त रात के लिए वाहन को सुरक्षित रखने की रसीद जारी की तो कब्जा उसी रात हस्तांतरित कर दिया गया था। अनुबंधित अवधि के लिए, प्रतिवादी को उस वाहन के प्रति उचित देखभाल दिखानी चाहिए जो ऐसा करने में विफल रहा। 

तिलेंद्र नाथ महंत बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य, 2001

  • मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) स्कूल शिक्षक था। उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिवादी) की नहरकटिया शाखा में एक बचत खाता खोला था और उस बैंक में कुछ सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) थे। उसका बेटा उसी बैंक में क्लर्क था। याचिकाकर्ता का उनके बेटे के साथ बैंक में संयुक्त खाता भी था। यह पाया गया कि बेटा कुछ धोखाधड़ी के लेनदेन में शामिल था। घाटे की वसूली के लिए प्रतिवादी ने संयुक्त खाते को सील कर दिया। इसके साथ ही, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के बचत खाते को भी फ्रीज कर दिया और एफडीआर पर रिटर्न रोक दिया। प्रतिवादी ने दावा किया कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 171 के अनुसार प्रतिवादी का याचिकाकर्ता के बचत खाते और बैंक में उसकी जमा राशि पर ग्रहणाधिकार था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

क्या प्रतिवादी का एफडीआर और उस व्यक्ति के खातों पर ग्रहणाधिकार है जिसके संयुक्त खाते की जांच चल रही है?

  • अदालत का फैसला

यह माना गया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खातों को फ्रीज नहीं कर सकता और उसके एफडीआर को ग्रहणाधिकार के रूप में नहीं रख सकता। इसमें कहा गया था कि बैंकों में जमा किया गया पैसा जमाकर्ताओं द्वारा बैंक को दिया गया कर्ज है। जमाकर्ता को लौटाया गया पैसा कभी भी समान नहीं होता है। साथ ही, यह माना गया कि उपनिधान के तहत पैसा को माल नहीं माना जाता है।

गिरवी का अनुबंध

गिरवी का अनुबंध, उपनिधान के अनुबंध का एक उपसमुच्चय (सबसेट) है। यहां, उपनिहित किए गए माल को कर्ज या वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाता है। गिरवी को भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 172 में परिभाषित किया गया है, ऋण के भुगतान या वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में माल के उपनिधान को गिरवी कहा जाता है। इस मामले में बेलर को पॉनर कहा जाता है। बेली को पॉनी कहा जाता है। यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय IX (धारा 172- धारा 181) के अंतर्गत आता है।

गिरवी के अनुबंध की आवश्यक विशेषताएं

  • एक वैध अनुबंध

उपनिधान के अनुबंध के समान, एक वैध अनुबंध की सभी बुनियादी अनिवार्यताएं गिरवी के अनुबंध में मौजूद होनी चाहिए। इन तत्वों के बिना, अनुबंध अमान्य होगा और न्यायालय में प्रवर्तनीय (एंफोर्सेबल) नहीं होगा।

  • कब्जे की डिलीवरी

यह आवश्यक है कि माल का कब्जा पॉनर से पॉनी को दिया जाए। जैसा कि परिभाषा में उल्लेख किया गया है, गिरवी एक उपनिधान है और यह उपनिधान का एक अनिवार्य तत्व है। डिलीवरी वास्तविक या रचनात्मक हो सकती है। हालांकि, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जहां कब्जा पॉनी के पास रहता है।

  • मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता

गिरवी रखने की स्थिति में, केवल माल का कब्जा पॉनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। पॉनर अभी भी माल  का मालिक है। पॉनी के पास माल का कब्जा होता है लेकिन माल में उसका सीमित हित होता है।

  • कर्ज के खिलाफ सुरक्षा

पॉनर के बकाया कर्ज (आउटस्टैंडिंग डेब्ट) के खिलाफ माल को उपनिधान के तौर पर गिरवी रखना चाहिए। यह बकाया कर्ज विशिष्ट प्रदर्शन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) का वादा भी हो सकता है। 

  • चुकौती (रिपेमेंट) पर माल की वापसी

एक बार जब देनदार (डेब्टर) विशिष्ट प्रदर्शन के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माल गिरवी रखता है तो माल  पॉनर द्वारा निर्दिष्ट तरीके से पॉनर को वापस कर दिया जाना चाहिए।

पॉनर और पॉनी के कर्तव्य

पॉनर के कर्तव्य:

  • खर्चों की भरपाई करना

गिरवी रखे गए माल की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पॉनर के पास पॉनी द्वारा किए गए सभी सामान्य और असाधारण खर्चों की भरपाई करने की जिम्मेदारी है।

  • ब्याज सहित पूरी देय राशि चुकाना

पॉनर को वह राशि चुकानी पड़ती है जो पॉनी को देय है। यह राशि मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) की कुल राशि के साथ-साथ अनुबंध के दौरान उस राशि पर अर्जित किसी भी ब्याज का जोड़ है। 

  • माल में सभी दोषों का खुलासा करना

अनुबंध में प्रवेश करने से पहले पॉनर को माल के सभी दोषों को पॉनी को बताना होता है। यदि उन दोषों के कारण पॉनी को बाद में कोई हानि होती है, तो उसके लिए पॉनर उत्तरदायी होगा।

पॉनी के कर्तव्य:

  • माल की उचित देखभाल करना

गिरवी रखे गए मालों की देखभाल करना पॉनी की जिम्मेदारी है। पॉनी द्वारा की गई देखभाल न्यायसंगत (जस्ट), निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए जैसे पॉनी ने अपने निजी सामान की देखभाल की है। यदि पॉनी की लापरवाही के कारण माल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह पॉनर की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

उदाहरण के लिए: यदि A 100 रुपये की राशि के लिए B के पास अपनी घड़ी गिरवी रखता है। तो B को A की घड़ी की उचित देखभाल करनी चाहिए जैसे कि यह B की अपनी घड़ी है। घड़ी की स्थिति गिरवी रखने के समय से खराब नहीं होनी चाहिए।

  • केवल अधिकृत उद्देश्य के लिए माल का उपयोग करना

पॉनी गिरवी रखे माल का उपयोग तभी कर सकता है जब उसे गिरवी रखने वाले द्वारा अधिकृत किया गया हो। यदि माल का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया जाता है जो अधिकृत नहीं है, तो पॉनी को उसके बदले पॉनर को क्षतिपूर्ति करनी होगी। 

उदाहरण के लिए: A अपनी कार को B को गिरवी रखता है। A, B को उसके निजी इस्तेमाल के लिए कार का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत करता है। B अपने चचेरे भाई C को कार चलाने की अनुमति देता है और फिर कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। नुकसान के लिए B को A की भरपाई करनी होगी।

  • माल वापस करना

अनुबंध के अनुसार, एक बार जिस राशि के लिए माल को गिरवी रखा जाता है वह चुका दिया जाता है फिर उसके बाद माल को पॉनर को वापस करना होता है। यह वापसी अनुबंध में उल्लिखित या पॉनर के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

  • माल से होने वाले किसी भी लाभ को वापस करना

यदि अनुबंध के दौरान किसी भी समय पॉनी गिरवी रखे गए माल से लाभ अर्जित करता है, तो अनुबंध की समाप्ति के दौरान उसे पॉनर को वापस कर दिया जाएगा।

उदाहरण: X ने  Y के पास अपनी संपत्ति गिरवी रखी। संपत्ति Z को किराए पर दी गई थी। संपत्ति पर प्राप्त किराया X को वापस किया जाना चाहिए। 

  • सामान अलग रखना

गिरवी रखे माल को अपने माल से अलग रखना पॉनी  का कर्तव्य है। यदि वह गिरवी रखे हुए माल को मिलाता है, तो उसे अलग करने का सारा खर्च पॉनी द्वारा वहन किया जाएगा। यदि अलग करना संभव नहीं है, तो पॉनी सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा।

पॉनर और पॉनी के अधिकार

पॉनर के अधिकार:

  • माल को दोबारा लेना

अधिनियम की धारा 177 के अनुसार, यदि ऋण के भुगतान के लिए या वादे के प्रदर्शन के लिए समय निर्धारित किया गया है,जिसके लिए माल की गिरवी की गई है, और पॉनर निर्धारित समय पर ऋण के भुगतान या वादे के प्रदर्शन में चूक करता है, वह गिरवी रखी गई वस्तुओं को उनकी वास्तविक बिक्री से पहले किसी भी समय पर दोबारा ले सकता है, लेकिन उस मामले में उसे इसके अलावा, किसी भी खर्च का भुगतान करना होगा जो उसके डिफ़ॉल्ट से उत्पन्न हुआ है।

उदाहरण के लिए: A ने अपनी घड़ी B को सुरक्षा के रूप में 800 रूपए के बदले दे दी, जो कि बकाया है। वे इस बात पर सहमत हुए कि राशि 1 महीने के भीतर चुका दी जानी चाहिए। यदि A ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध की समाप्ति के बाद भी अपनी घड़ी को दोबारा ले सकता है, यह देखते हुए कि B ने अभी तक घड़ी नहीं बेची है। हालांकि, अगर B को उस घड़ी को सुरक्षित रखने के लिए कोई खर्च करना पड़ता है, तो उसे A द्वारा भुगतान करना होगा।

  • माल वापस पाना

एक बार जब पॉनर पॉनी को ब्याज के साथ देय राशि वापस कर देता है, तो उसे माल वापस पाने का अधिकार होता है। पूरा बकाया चुकाने के बाद, जिसके खिलाफ माल को सुरक्षा के रूप में रखा गया था, गिरवी रखे माल को पॉनी नहीं रख सकता है।

पॉनी के अधिकार:

  • माल रखना

पॉनी को माल को तब तक अपने पास रखने का अधिकार है जब तक कि पॉनर की बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है या वादा पूरी तरह से पूरा नहीं किया जाता है। इस राशि में पॉनी द्वारा किए गए खर्च के साथ-साथ उस राशि पर अर्जित कोई भी ब्याज शामिल है। इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 173 में किया गया है। 

उदाहरण के लिए: A ने 2,50,000 रुपये के ऋण के लिए एक बैंक के पास अपना घर गिरवी रखा। उस पर 10,000 रुपये ब्याज था। बैंक गिरवी रखे घर को तब तक अपने पास रख सकता है, जब तक कि A ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान नहीं कर देता, यानी 2,60,000 रुपये का भुगतान नहीं कर देता है।

अनुबंध के अभाव में धारा 174 के अनुसार पॉनी उस ऋण या वादे के अलावा किसी भी ऋण या वादे के लिए गिरवी रखी गई वस्तुओं को नहीं रखेगा, जिसके लिए उन्हें गिरवी रखा गया है; लेकिन ऐसा अनुबंध, किसी भी विपरीत बात के अभाव में, पॉनी द्वारा किए गए बाद के अग्रिमों (एडवांस) के संबंध में माना जाएगा।

  • असाधारण खर्च का मुआवजा पाना

यह निहित है कि माल की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के लिए पॉनर उत्तरदायी होगा। धारा 175 के अनुसार, यदि कोई असाधारण खर्चा उत्पन्न होता है, तो पॉनर केवल उसी के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, पॉनी ऐसे खर्चों का भुगतान न करने पर माल को अपने पास नहीं रख सकता है।

  • माल बेचना

जैसा कि धारा 176 में बताया गया है, यदि पॉनर उस ऋण के भुगतान में या निर्धारित समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था, व्यतिक्रमं (डिफॉल्ट) करता है तो पॉनी उस ऋण या वचन पर पॉनर के विरुद्ध वाद ला सकेगा और गिरवी माल का साम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकेगा, या गिरवी चीज को बेचने की युक्तियुक्त सूचना पॉनर को देकर उस चीज को बेच सकेगा। यदि ऐसे विक्रय के आगम उस रकम से कम हों, जो ऋण या वचन के बारे में शोध्य हैं, तो पॉनर बाकी के संदाय के लिए तब भी दायी रहता है। यदि विक्रय के आगम उस रकम से अधिक हों जो ऐसे शोध्य हैं तो पॉनर वह अधिशेष पॉनी को देगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि माल बेचने से पहले पॉनर को उचित और पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। यह आगे उल्लेख किया गया है कि यदि ऐसी बिक्री की आय ऋण या वादे के संबंध में देय राशि से कम है, तो भी पॉनर शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि बिक्री की आय इतनी देय राशि से अधिक है, तो पॉनी को सरप्लस का भुगतान पॉनर को करना होगा।

उदाहरण के लिए: X ने अपनी घड़ी को Y के पास सुरक्षा के रूप में 10,000 रुपए के बदले गिरवी रख दिया। X ने पर्याप्त नोटिस के बाद भी भुगतान में चूक की। Y उसकी घड़ी बेचने गया। अगर घड़ी 10,000 रुपये से ऊपर बेची जाती है, तो अतिरिक्त राशि X को वापस कर दी जानी चाहिए। हालांकि, यदि घड़ी कम में बेची जाती है, तो भी X अंतर के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रासंगिक मामले 

लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली और अन्य, 1996

  • मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी ने एक वचन पत्र और एक रसीद के खिलाफ प्रतिवादी को 20,000 रुपये का अग्रिम भुगतान दिया। दोनों पक्षों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जहां प्रतिवादी अपने एरोस्केप को अपने कर्ज के खिलाफ संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखने के लिए सहमत हुए थे। उनके समझौते के अनुसार, प्रतिवादी को अपीलकर्ता को एरोस्केप देना था और माल उसकी कस्टडी में रहेगा।

वादी ने यह दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया कि उपर्युक्त माल कभी उसकी कस्टडी में नहीं दिया गया था और इसलिए, इस समझौते को गिरवी के अनुबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है। उसने दावा किया कि वह अपने द्वारा उधार ली गई राशि की वसूली का हकदार था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

  1. क्या गिरवी रखा माल वादी की कस्टडी में डिलीवर किया गया था?
  2. क्या वादी किसी मुआवजे का हकदार था क्योंकि उसने दावा किया था कि माल की डिलीवरी नहीं होने के कारण गिरवी का कोई अनुबंध नहीं था?
  • अदालत का फैसला

फैसला प्रतिवादी के पक्ष में था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि गिरवी रखे गए माल को वादी को डिलीवर कर दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह समझौता गिरवी के अनुबंध में बदल गया। अदालत ने यह भी कहा कि वादी अपने रुख पर किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं था क्योंकि माल उसके पास कभी गिरवी नहीं रखा गया था। 

मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ, 1965

  • मामले के तथ्य

इस मामले में, मुंबई में काम करने वाली एक फर्म ने रेलवे को दिल्ली में डिलीवरी के लिए 35,500 रुपये का अपना माल सौंपा। फर्म को इन मालों की रसीद रेलवे से मिली। वादी से 20,000 रुपये का अग्रिम प्राप्त करने के लिए, फर्म ने इन रसीदों को उसी के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा।

माल रेलवे द्वारा खो गए थे और उन्होंने वादी को कुछ पार्सल के साथ क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की थी। वादी ने इसे खारिज कर दिया और दावा किया कि वे माल नहीं थे जो उन्हें गिरवी रखे गए थे। इसलिए, वादी ने नुकसान सहित उन्हें गिरवी रखे गए माल के मूल्य के मुकाबले 35,500 रुपये की वसूली के लिए रेलवे पर मुकदमा दायर किया गया था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

  1. क्या गिरवी के अनुबंध के तहत रेलवे रसीदों को वैध माल माना जा सकता है?
  2. क्या वादी माल या वस्तु के शीर्षक के दस्तावेज का पॉनी था?
  3. क्या वादी माल के पूरे मूल्य या केवल अग्रिम के लिए मुकदमा कर सकता है?
  • अदालत का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। यह माना गया कि रेलवे रसीदें गिरवी के अनुबंध के तहत माल के रूप में मान्य हो सकती हैं। यह भी माना गया कि वादी न केवल उसके शीर्षक  के दस्तावेज का बल्कि माल का पॉनी था। यह कहा गया था कि चूंकि गिरवी के अनुबंध में पॉनी के पास माल के मालिक के रूप में अधिकार है, वादी को माल के पूरे मूल्य के लिए मुकदमा करने की अनुमति दी जाएगी, न कि केवल उस राशि के लिए जो उसने अग्रिम की है।

के एम हिदायतुल्ला बनाम बैंक ऑफ इंडिया, 2001

  • मामले के तथ्य

इस मामले में 10 दिसंबर, 1993 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के पास कुछ सोने के जेवर गिरवी रखे थे। इन गहनों को एक निश्चित राशि के एवज में गिरवी रखा गया था। याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहा। कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने 20 मई, 1997 को गहनों की नीलामी की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि धारा 176 के अनुसार, बैंक के पास या तो उसके खिलाफ वसूली के लिए मुकदमा दायर करने या याचिकाकर्ता को उचित नोटिस देने के बाद नीलामी के माध्यम से गहने बेचने का अधिकार था, हालांकि, यह निर्धारित समय के भीतर होना चाहिए था।

  • मामले में शामिल मुद्दे

  1. क्या अधिनियम की धारा 176 में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख किया गया था?
  2. क्या पॉनी निर्धारित अवधि के बाद माल की नीलामी कर सकता है?
  • अदालत का फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बैंक के पक्ष में था। यह माना गया कि बैंक के पास दो उपाय थे या तो कर्ज की वसूली के लिए मुकदमा दायर करें या पॉनर को उचित नोटिस के बाद सामान बेच दें। यह पाया गया कि दोनों उपायों के बीच कोई संबंध नहीं था। केवल इसलिए कि मुकदमा दायर करने की अवधि बीत चुकी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य विकल्पों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। यह माना गया कि यदि पॉनी ने बिक्री के किसी वैकल्पिक तरीके का सहारा लिया, तो उसके लिए निर्धारित अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

उपनिधान और गिरवी के अनुबंध के बीच अंतर

उपनिधान और गिरवी के अनुबंध विशेष प्रकार के अनुबंध हैं जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत विनियमित (रेगुलेट) होते हैं। 

उपनिधान का अनुबंध   अंतर का बिंदु गिरवी का अनुबंध
जब कोई माल को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हस्तांतरित किया जाता है, तो इसे उपनिधान का अनुबंध कहा जाता है। अर्थ जब कोई माल एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ऋण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में हस्तांतरित किया जाता है, तो इसे गिरवी का अनुबंध कहा जाता है।
यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 148-171 के अंतर्गत आता है। प्रावधान यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 172-179 के अंतर्गत आता है।
माल को सुरक्षित रखने का एकमात्र उद्देश्य ज्यादातर समय माल की सुरक्षित कस्टडी या मरम्मत करना होता है। उद्देश्य गिरवी के अनुबंध में प्रवेश करने का एकमात्र उद्देश्य एक ऋण के खिलाफ सुरक्षा देना है।
वह पक्ष जो माल को उपनिहित करता है उसे बेलर के रूप में जाना जाता है और जिस पक्ष के साथ माल उपनिहित होता है उसे बेली के रूप में जाना जाता है। पक्ष जो पक्ष अपना माल गिरवी रखता है उसे पॉनर या प्लेजर के रूप में जाना जाता है और जो पक्ष माल प्राप्त करता है उसे पॉनी या प्लेजी के रूप में जाना जाता है।
उपनिधान के अनुबंध में प्रतिफल अनिवार्य है। प्रतिफल गिरवी के अनुबंध में प्रतिफल अनिवार्य है।
ऐसे अनुबंधों में माल को बेली द्वारा नहीं बेचा जा सकता है। बेचने का अधिकार माल पॉनी या प्लेजी द्वारा बेचा जा सकता है।
माल का उपयोग बेली द्वारा केवल दोनों पक्षों को ज्ञात विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उपयोग करने का अधिकार माल का उपयोग पॉनी या प्लेजी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह सच है कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम अपने जीवन में इन अनुबंधों में प्रवेश करते हैं। उपनिधान का अनुबंध एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अनजाने में सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा दर्ज किया गया है। यहां तक ​​कि जब हम अपने उत्पाद (प्रोडक्ट) को केवल सेवा के लिए देते हैं, तब भी हम दूसरे पक्ष के साथ उपनिधान का अनुबंध करते हैं। 

उपनिधान के अनुबंधों और गिरवी के अनुबंधों की अनिवार्यताओ और इनके बीच अंतर का विश्लेषण और समझने के बाद, मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि उपनिधान अनुबंधों का दायरा बहुत व्यापक है। हालांकि, गिरवी के अनुबंध प्रकृति में बहुत सीमित हैं। दोनों के बीच समानता को देखने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिरवी के सभी अनुबंध उपनिधान के अनुबंध हैं लेकिन उपनिधान के सभी अनुबंध गिरवी के अनुबंध नहीं हैं।

संदर्भ

 

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