यह लेख Harshita Aggarwal द्वारा लिखा गया है। यह लेख चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का विश्लेषण है। यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विभिन्न रीति-रिवाजों और धाराओं के अनुसार विवाह की वैधता की जांच करता है, साथ ही अधिनियम के तहत उल्लिखित निरस्तीकरण की प्रक्रियाओं की भी जांच करता है। इस निर्णय को उच्च न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में की गई अपील के साथ जोड़ा गया है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
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परिचय
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) का मामला कानूनी खुलासों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस मामले में कि तलाक और न्यायिक पृथक्करण (सेपरेशन) की कार्यवाही में व्यभिचार (अडल्ट्री) के साक्ष्य को कैसे संभाला जाता है। इस मामले में, प्रतिवादी ने अपनी पत्नी के खिलाफ विवाहेतर (एक्सट्रामैरिटल) संबंध में शामिल होने और व्यभिचार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। शुरू में, निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपील पर माना कि पत्नी व्यभिचार में नहीं रह रही थी। लेकिन तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ने इस तथ्य को इंगित किया कि 1955 में उनकी शादी के बाद पत्नी और सह-प्रतिवादी के बीच यौन संबंध थे, जिसके कारण न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10(1) के तहत न्यायिक पृथक्करण प्रदान किया।
यह मामला अपील प्रक्रिया के दौरान पुनर्विवाह के निहितार्थ को भी उजागर करता है क्योंकि यहाँ की स्थिति ने दूसरी शादी और उसके बाद के बच्चे की वैधता के बारे में जटिल कानूनी प्रश्न उठाए हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भविष्य के ऐसे ही मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जो आगे के पारिवारिक कानून के मामलों में इसके संदर्भ को अधिसूचित करता है।
मामले का विवरण
मामले का नाम
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव
न्यायालय का नाम
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
निर्णय की तिथि
13 अक्टूबर, 1966
उद्धरण (साइटेशन)
1967 एआईआर 581, 1967 एससीआर (1) 864
न्यायपीठ
न्यायमूर्ति के. एन. वांचू और न्यायमूर्ति जी. के. मित्तर
लेखक
न्यायमूर्ति के. एन. वांचू
पक्षों के नाम
याचिकाकर्ता: चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव
प्रतिवादी: अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव
मामले में शामिल क़ानून और विधियाँ
उपर्युक्त मामले में कई क़ानून शामिल हैं, जो अधिनियम के तहत लागू विभिन्न कानूनों और धाराओं के आधार पर विवाह रद्द करने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1964) के मामले में संबोधित कानूनी कार्यवाही न केवल उसमें दिए गए निर्णय और अपील पर निर्भर थी, बल्कि रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार किसी के विवाह की वैधता के साथ-साथ एक बच्चे की स्थिति में लिप्त होने से भी संबंधित थी। निर्णय में शामिल प्राथमिक अधिनियमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: धारा 10, धारा 13
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 136
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) की पृष्ठभूमि
अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव बनाम चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव (1964) के मामले में, प्रतिवादी द्वारा बरेली के सिविल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 और धारा 13 के तहत उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी द्वारा व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग (डिजरशन) के आधार पर विवाह को भंग करने और न्यायिक पृथक्करण की मांग की थी। इस मामले में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षों ने 1955 में विवाह किया था, तथा 1957 में एक पुत्र का जन्म हुआ। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने न केवल बिना किसी उचित औचित्य के, उससे अपने समाज तथा सहवास को रोक रखा है, बल्कि सह-प्रतिवादी चंद्र प्रकाश शेखर के साथ व्यभिचार भी किया है। उसने अपनी पत्नी से 2000 रुपये के आभूषण तथा वस्त्र भी वापस मांगे हैं। इस मामले में सह-प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ, तथा प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया। व्यभिचार के साक्ष्य को न्यायालय ने अपर्याप्त पाया, लेकिन पत्नी तथा सह-प्रतिवादी के बीच भावनात्मक जुड़ाव का प्रमाण भी स्थापित किया गया। चूंकि प्रतिवादी ने समाज तथा सहवास से इनकार किया, इसलिए न्यायालय ने मानसिक क्रूरता को आधार के रूप में स्वीकार किया। मामले के गवाहों ने याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार पत्नी के परित्याग की गवाही दी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय ने याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई तथा दुराचार का हवाला देते हुए तलाक प्रदान कर दिया। हालाँकि, आभूषणों और कपड़ों की वसूली से संबंधित याचिकाकर्ता के दावे को न्यायालय ने खारिज कर दिया, और बिना किसी खर्च के विवाह को तुरंत भंग कर दिया गया।
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) के तथ्य
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) के ऐतिहासिक निर्णय में, प्रथम प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को दी गई विशेष अनुमति को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया कि अपीलकर्ता और प्रारंभिक याचिकाकर्ता के बीच विवाह को भंग करने का उच्च न्यायालय का आदेश तत्काल प्रभावी था। प्रतिवादी ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के अपने इरादे के बारे में उसे सूचित किए बिना विशेष अनुमति याचिका दायर की। चूंकि अपीलकर्ता ने न्यायालय से किसी भी तरह के निलंबन आदेश का अनुरोध नहीं किया था, इसलिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में 1964 में पुनर्विवाह कर लिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी शादी के बाद उन्हें विशेष अनुमति अनुदान के बारे में सूचित किया गया था और इस तरह उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील के बारे में पता चला। प्रतिवादी ने कहा कि अपील के बारे में उन्हें सूचित करने में याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण, उन्होंने पुनर्विवाह किया और एक बच्चा पैदा हुआ। इसलिए, उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि विशेष अनुमति के अनुदान को रद्द किया जाए, न कि उनके बच्चे की वैधता पर सवाल उठाया जाए।
याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयानों का विरोध करता है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विशेष अनुमति प्राप्त करने के इरादे के बारे में प्रतिवादी को सूचित करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। तर्क ने प्रतिवादी के कर्तव्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि न्यायालय के आदेश के बाद याचिकाकर्ता द्वारा कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। स्थिति जानने के बाद, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने कानूनी स्थिति की पुष्टि किए बिना पुनर्विवाह करने का जोखिम स्पष्ट रूप से उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष अनुमति के निरसन (रिवोकेशन) के लिए आवेदन उस समय देरी से दायर किया गया था जब अपील की सुनवाई निर्धारित थी।
उठाए गए मुद्दे
- क्या अपीलकर्ता ने प्रथम प्रतिवादी के साथ ऐसी क्रूरता से व्यवहार किया था कि वह धारा 10(1) के खंड (b) के दायरे में आता है?
- क्या अपीलकर्ता ने वास्तव में पत्र भेजने के बारे में सच कहा था या नहीं, या कोई इस बात से इंकार कर सकता है, विशेष रूप से व्यभिचार के आरोपों पर आधारित तलाक याचिका का सामना करने के संदर्भ में?
- क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(viii) के तहत तलाक दिया जा सकता है?
- क्या तलाक याचिका विशेष अनुमति के तहत होने पर किसी पक्ष का विवाह स्वीकार्य है, और क्या ऐसा विवाह किसी कानून का उल्लंघन करेगा?
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता
- अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि वह व्यभिचार में रह रही थी।
- उसने सह-प्रतिवादी के साथ किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं होने का उल्लेख किया।
- उसने सह-प्रतिवादी से कोई पत्र प्राप्त करने से भी इनकार किया और इस बात से भी इनकार किया कि उसने कभी सह-प्रतिवादी को कोई पत्राचार भेजा था।
- उसने प्रतिवादी के आवेदन का स्पष्ट रूप से विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय से विशेष अनुमति मांगने के अपने इरादे के बारे में प्रथम प्रतिवादी को सूचित करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी।
- उसने कहा कि प्रथम प्रतिवादी का कर्तव्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि अधिनियम की धारा 15 और 28 के अनुसार पुनर्विवाह करने के निर्णय से पहले कोई और कार्रवाई नहीं की गई थी।
प्रतिवादी
- प्रतिवादी ने कहा कि अपीलकर्ता को दी गई विशेष अनुमति रद्द की जानी चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी को तलाक दे दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी के बीच विवाह विच्छेद हो गया है।
- जब अपीलकर्ता को विशेष अनुमति दी गई थी, तब प्रतिवादी पहले से ही विवाहित था, और साथ ही, उसकी नई पत्नी से एक बच्चा पैदा हुआ था, जिससे बच्चे की वैधता पर सवाल उठता है।
- उसने यह भी तर्क दिया कि उसे याचिका या विशेष अनुमति देने की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि उसे सूचित करना अपीलकर्ता का कर्तव्य था।
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) में संदर्भित महत्वपूर्ण कानून
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत विवाहित जोड़ों को न्यायिक पृथक्करण की सुविधा उपलब्ध है। पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और राहत का दावा कर सकते हैं और एक बार न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बाद, वे फिर साथ नहीं रह सकते।
न्यायिक पृथक्करण एक कानूनी तंत्र है जो अशांत विवाहित जीवन के दोनों पक्षों को आत्म-विश्लेषण के लिए कुछ समय देता है। यह पति और पत्नी दोनों को अलग रहते हुए अपने रिश्ते के भविष्य पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है, उन्हें अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह विवाह के कानूनी विघटन करने से पहले एक अंतिम कदम है। कोई भी पति या पत्नी जो दूसरे के कार्यों से व्यथित महसूस करता है, वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत जिला न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका दायर कर सकता है। आगे बढ़ने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार होना चाहिए।
- प्रतिवादी और याचिकाकर्ता को उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए जहां मामला दायर किया गया था।
- याचिका दायर करने से पहले पति-पत्नी को एक निश्चित अवधि तक साथ रहना चाहिए।
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव, (1967) के मामले में न्यायिक पृथक्करण के कानून के बारे में बताया गया है, जहाँ तलाक के लिए याचिका न्यायिक पृथक्करण के आदेश पारित होने के बाद ही दायर की जानी चाहिए। न्यायालय अपर्याप्त आधारों के संबंध में न्यायिक पृथक्करण का आदेश दायर नहीं कर सकता है, जहाँ साक्ष्य तर्क के समर्थन के अनुरूप नहीं थे।
विनय खुराना बनाम श्वेता खुराना, (2022) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि न्यायिक पृथक्करण और तलाक पूरी तरह से अलग हैं, हालाँकि वे दोनों समान आधारों पर प्रदान किए जाते हैं। न्यायिक पृथक्करण पति-पत्नी के बीच वैवाहिक बंधन को भंग नहीं करता है, जबकि तलाक विवाह को समाप्त करता है और दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने की अनुमति देता है। इसलिए, इस मामले में न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय का पिछला निर्णय गलत था क्योंकि इसने तलाक के बजाय न्यायिक पृथक्करण का आदेश दिया था।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अनुसार, तलाक दो पक्षों के बीच विवाह का विघटन है। हाल के दिनों में, विभिन्न कारणों से तलाक की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, ऐसे कई आधार हैं जिनके तहत अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है:
- स्वैच्छिक यौन संबंध – यदि विवाह संपन्न होने के बाद पति या पत्नी में से कोई भी अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाता है, तो पीड़ित पति या पत्नी कानून की न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकता है।
- क्रूरता – विवाह के पक्षों के बीच तलाक का यह प्राथमिक कारण है। हाल के वर्षों में घरेलू हिंसा और क्रूरता में वृद्धि हुई है। इस धारा के अनुसार, यदि विवाह की प्रक्रिया के बाद एक पति या पत्नी दूसरे के साथ क्रूरता करता है, तो पीड़ित पक्ष कानून की न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दायर करने का हकदार है।
- परित्याग – परित्याग का अर्थ है बिना कोई कारण बताए कुछ समय के लिए साथी को छोड़ना। इस अधिनियम के तहत, यदि एक पति या पत्नी ने तलाक की याचिका दायर करने से ठीक पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए दूसरे को छोड़ दिया है, तो वह व्यक्ति कानून की न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकता है।
- विकृत मन – इस अधिनियम के अनुसार, यदि पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति विकृत मन का है और उसका उपचार नहीं किया जा सकता है, या वह किसी गंभीर या अस्थायी मानसिक विकार से पीड़ित है, जिसके कारण दूसरे पति या पत्नी के लिए शांतिपूर्वक रहना असंभव हो जाता है। ऐसे मामले में, वह व्यक्ति इस धारा के तहत तलाक के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।
रेवती बनाम भारत संघ (1988) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 497 के तहत, पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार के लिए मुकदमा नहीं चला सकता। कानून पति को अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने की अनुमति नहीं देता है, न ही यह पत्नी को अपने पति पर बेवफाई के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इसलिए, पति और पत्नी दोनों को ही बेवफाई के कार्यों के लिए एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक कानून का उपयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के अध्याय IV के भाग V में निहित किसी भी बात के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय को अपने विवेक से भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा जारी किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का अधिकार है। हालाँकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त प्रावधान सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के तहत स्थापित न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किसी भी निर्णय, डिक्री, सजा या आदेश पर लागू नहीं होगा।
प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसे उच्च न्यायालय के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो। एक बार अपील स्वीकार हो जाने के बाद अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा गलत समझे जाने वाले किसी भी कानूनी प्रश्न को चुनौती दे सकता है। अपील के लिए विशेष अनुमति देते समय न्यायालय को एक समान मानक भी बनाए रखना चाहिए।
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) में अंतिम निर्णय
न्यायमूर्ति वांचू ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया। अपने निर्णय में न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 के प्रावधानों को बरकरार रखा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पति या पत्नी केवल अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील पहले ही खारिज हो जाने पर ही कानूनी रूप से नया विवाह कर सकते हैं। उनकी राय में न्यायालय ने माना कि दोनों पक्षों को पता था कि अपील अभी भी लंबित है। चूंकि पहली शादी भंग नहीं हुई थी और दूसरी शादी के समय पत्नी की प्रारंभिक शादी अभी भी वैध थी, इसलिए पत्नी और उसके वर्तमान पति के बीच विवाह धारा 5(i) के अनुसार अधिनियम का उल्लंघन है और इसलिए, इसका उल्लंघन किया गया है। न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि धारा 10(1)(b) के तहत उल्लिखित कोई क्रूरता नहीं की जा रही थी।
किन आधारों पर विशेष अनुमति रद्द नहीं की जा सकती
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 के अनुसार, किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा जारी सभी डिक्री और आदेशों पर प्रचलित कानूनों के अनुसार अपील की जा सकती है, जैसे कि न्यायालय के डिक्री और आदेश उसके मूल सिविल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किए गए थे। धारा 15 में कहा गया है कि विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जाता है, और डिक्री के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है या यदि अपील का अधिकार है। फिर भी, अपील प्रस्तुत किए बिना अपील करने का समय समाप्त हो गया है, या यदि अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन खारिज कर दी गई है, तो किसी भी पक्ष के लिए फिर से विवाह करना वैध होगा। धाराओं के प्रावधानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विवाह विच्छेद के पश्चात, कोई पक्ष कानूनी रूप से तभी विवाह कर सकता है, जब तलाक के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार न हो अथवा यदि अपील करने का ऐसा अधिकार हो, तो अपील प्रस्तुत किए बिना ही समय समाप्त हो गया हो अथवा अपील पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हो, लेकिन खारिज हो गई हो।
यद्यपि धारा 15 का प्रावधान सीधे लागू नहीं होता, फिर भी प्रथम प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत पश्चात विवाह करना गैरकानूनी नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि प्रथम प्रतिवादी का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया गया है अथवा नहीं। यदि वह ऐसा करता है, तो उसने जोखिम उठाया है तथा अब वह सर्वोच्च न्यायालय से इन आधारों पर विशेष अनुमति को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकता।
जन्म लेने वाले बच्चे की वैधता के विचार के लिए, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करने से परहेज किया, सिवाय इसके कि ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 16 बच्चे के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आ सकती है। न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आधारों के आधार पर विशेष अनुमति रद्द करने से भी इनकार कर दिया तथा विशेष अनुमति रद्द करने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया।
निर्णय के पीछे तर्क
अपील के सार पर, यह पहले ही कहा जा चुका है कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत दोनों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि याचिका दायर किए जाने के समय अपीलकर्ता व्यभिचार में लिप्त नहीं था। अधिनियम की धारा 10(1)(b) के अनुसार, दोनों न्यायालय इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्रूरता का ऐसा कोई भी सबूत इस संदर्भ में नहीं आएगा। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि 1955 में अपीलकर्ता और सह-प्रतिवादी के बीच व्यभिचार नहीं हुआ था, क्योंकि सह-प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को जानबूझकर दो पत्र लिखे गए थे। मामले के अनुसार, सह-प्रतिवादी की शादी अपीलकर्ता के चचेरे भाई से हुई थी और वह उसके लिए अजनबी नहीं था; इस प्रकार, उनके बीच पत्राचार अप्रत्याशित नहीं होगा।
हालांकि, शपथ के तहत अपने बयान में, अपीलकर्ता ने सह-प्रतिवादी के साथ किसी भी तरह के नाजायज संबंध होने से इनकार किया। प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता और सह-प्रतिवादी के बीच अवैध अंतरंगता (इंटिमेसी) स्थापित करने के प्रयास असफल रहे हैं, क्योंकि दोनों न्यायालयो ने इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को खारिज कर दिया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, उच्च न्यायालय केवल दो पत्रों के साक्ष्य की वैधता पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि यह 1955 में व्यभिचार के सबूत में एकमात्र सबूत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल इस तथ्य से कि एक पुरुष रिश्तेदार ने एक विवाहित महिला को ऐसे पत्र लिखे हैं, किसी भी तरह के अवैध संबंध होने के तथ्य को स्थापित नहीं करता है। साथ ही, पत्रों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि उनमें जो कुछ भी लिखा गया था, वह इस तथ्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि उसी तरह का संबंध अपीलकर्ता द्वारा भी पारस्परिक रूप से था। साथ ही, इन पत्रों की प्रासंगिकता पर चर्चा करने का समय यह साबित नहीं करता है कि अपीलकर्ता और सह-प्रतिवादी के बीच किसी भी तरह का यौन संबंध था।
चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव (1967) का विश्लेषण
भले ही उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद प्रतिवादी के लिए पुनर्विवाह करना कानूनी रूप से निषिद्ध न रहा हो, क्योंकि इन मामलों में ऐसे आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादी का यह दायित्व था कि वह यह पता लगाए कि उसकी पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था या नहीं। उसे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी पत्नी को विशेष अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का मौका न मिले। ऐसा करके उसने पहले ही जोखिम उठा लिया है और वह सर्वोच्च न्यायालय से इन आधारों पर विशेष अनुमति रद्द करने के लिए नहीं कह सकता।
तलाक देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। भले ही दोनों पत्रों में यह मान लिया गया हो कि पत्नी और सह-प्रतिवादी के बीच किसी प्रकार का नाजायज संबंध था, लेकिन उच्च न्यायालय ने यू.पी. संशोधन द्वारा संशोधित धारा 13(1)(viii) के तहत तलाक देने में गलती की।
इस प्रावधान के तहत तलाक की डिक्री दिए जाने से पहले न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त की जानी चाहिए। संशोधन के तहत, तलाक की डिक्री का पालन केवल तभी किया जाता है जब दो साल बीत चुके हों या दूसरे पक्ष की ओर से विशेष कठिनाइयों की परिस्थितियाँ हों। न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित किए बिना इन विशेष कठिनाइयों के आधार पर तुरंत तलाक नहीं दे सकता, भले ही ऐसी डिक्री धारा 10(1)(f) में निर्दिष्ट आधारों पर प्राप्त की गई हो।
न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रतिवादी के पक्ष में अपर्याप्त आधार थे क्योंकि दो पत्रों के साक्ष्य इस तथ्य को निर्धारित नहीं कर सकते कि पत्नी और सह-प्रतिवादी के बीच किसी प्रकार का यौन संबंध था।
प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश X के नियम 2 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया कि वह 1955 या 1956 में भी अपनी पत्नी और सह-प्रतिवादी के बीच अवैध संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और वह उसके और उसके बेटे के साथ रहता रहा, जिसका जन्म 1957 में हुआ था। उसने अपनी गवाही में अपने बयान को फिर से ढालने की कोशिश की कि वह केवल संदिग्ध था, भले ही उसने अक्टूबर 1958 तक उसके साथ यौन संबंध बनाने की बात स्वीकार की हो। यह तथ्य कि पति ने बेवफाई का पता चलने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ सहवास जारी रखा, क्षमा का गठन करने के लिए पर्याप्त है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे अपने साथ रखना केवल उसके दोस्तों के आग्रह के कारण था।
निष्कर्ष
क्षमा की अवधारणा में क्षमा शामिल है जिसे या तो पुष्टि की जाती है या फिर बहाल करके प्रभावी बनाया जाता है। यह परित्याग का मामला है, और ऐसी स्थितियों में, चाहे धारा 10(1)(f) के आधार पर न्यायिक पृथक्करण का दावा किया जा रहा हो, यह तथ्य कि पति को उसकी कथित बेवफाई के बारे में अच्छी तरह से पता था और उसने अपनी पत्नी के साथ सहवास जारी रखा, यह कहते हुए कि यह केवल उसके दोस्तों का आग्रह था, क्षमा स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, न्यायालय की राय है कि प्रथम प्रतिवादी न्यायिक पृथक्करण के आदेश का दावा करने का हकदार नहीं है और वह उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने और पति की याचिका को खारिज करने वाले निचली अदालत के निर्णय को बहाल करने के साथ-साथ अपील की अनुमति देने के पक्ष में भी है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि पत्नी को उसके पति द्वारा लागत का भुगतान किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पक्ष के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं?
वैवाहिक विवादों के संबंध में पक्ष के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न्यायिक पृथक्करण और तलाक हैं। भारत में न्यायपालिका विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन को तलाक के लिए एक अलग आधार के रूप में अपनाने का आग्रह कर रही है। यह भी माना गया कि जब न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जाती है, तब भी पक्षों के पास हमेशा सुलह का विकल्प होता है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत न्यायिक पृथक्करण के आधार क्या हैं?
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, न्यायालय द्वारा विशिष्ट आधारों और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कारणों जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, दोनों पक्षों में से किसी एक का मानसिक संतुलन खराब होना और कुष्ठ रोग या लाइलाज यौन रोग से पीड़ित होना आदि पर न्यायिक पृथक्करण प्रदान किया जाता है।
न्यायिक पृथक्करण के दौरान, पति-पत्नी विवाहित रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे के प्रति कानूनी दायित्व और कर्तव्य निलंबित रहते हैं। यह वैवाहिक चुनौतियों का सामना कर रहे जोड़ों को अपनी वैवाहिक स्थिति को बनाए रखते हुए औपचारिक रूप से अलग होने का एक संरचित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीका प्रदान करता है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अनुसार, पक्ष आपसी सहमति से तलाक मांग सकते हैं। विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए दोनों पक्षों की ओर से जिला न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर की जानी चाहिए। तलाक चाहने वाले पक्षों के लिए आवश्यकताएं हैं कि वे कम से कम एक वर्ष से अलग-अलग रह रहे हों और एक साथ नहीं रह सकते, साथ ही विवाह विच्छेद के लिए सहमति आपसी होनी चाहिए।
संदर्भ